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30-04-2022) समाचारपत्रों-के-संपादक

Date:30-04-22

A step that would trigger language phonocide
Imposing Hindi would be catastrophic; instead, India would be better off having a multi-linguistic accommodative policy
Faisal C.K. is Under Secretary (Law) to the Government of Kerala.

The Union Home Minister, Amit Shah, recently urged the use of Hindi as the lingua franca, rather than English, in inter-State communication. He suggested (reportedly at the Parliamentary Official Language Committee) that when citizens of States who speak other languages communicate with each other, it should be in the “language of India”. It is quite natural that a leader of a political stream that raised the slogan, ‘Hindi, Hindu, Hindustan’ would air such a quixotic idea. It was V.D. Savarkar, the Hindutva icon, who first advocated the idea of Hindi to be declared the national language and articulated the slogan, ‘Hindi, Hindu, Hindustan’. R.V. Dhulekar, a member of the Constituent Assembly, bluntly stated in the Assembly, “You may belong – to another nation but I belong to Indian nation, the Hindi Nation, the Hindu Nation, the Hindustani Nation.”

India has a harmonious symphony of linguistic pluralism; it is not a disarranged cacophony. Ganesh N. Devy, in ‘Indigenous languages’, a UNESCO lecture in October 2008, and also in a media article, “Tribal languages in a death trap” in August 2011, has mentioned how Sir George Grierson’s Linguistic Survey of India (1903-1923) had identified 179 languages and 544 dialects in India. The 1961 Census reports mentioned a total of 1,652 ‘mother tongues’, out of which 184 ‘mother tongues’ had more than 10,000 speakers, and of which 400 ‘mother tongues’ had not been mentioned in Grierson’s survey, while 527 were listed as ‘unclassified’. In 1971, the linguistic data offered in the Census was distributed in two categories — the officially listed languages of the Eighth Schedule of the Constitution, and the other languages with a minimum of 10,000 speakers each. All other languages spoken by less than 10,000 speakers were lumped together in a single entry ‘Others’. That practice continued to be followed in subsequent enumerations. This practice made many languages invisible, says Prof. Devy.

Exposing a myth

The so-called ‘National Grandiosity’ of Hindi is a dubious fallacy unsupported by facts. Prof. Devy had exposed the myth of Hindi as a pan-Indian language. In an article in The Hindu on June 7, 2019, “Language, the opening move”, he wrote: “The 2011 Census data on languages, published last year, was heavily doctored. It presents Hindi as the ‘mother tongue’ of over 52 crore people by subsuming more than 5 crore claimants of Bhojpuri and more than 9 crore speakers of nearly 61 other languages — claimed as ‘other’ by their speech communities — from Rajasthan, Himachal Pradesh, Uttarakhand, Haryana, Bihar, Jharkhand, Chhattisgarh and Madhya Pradesh. ‘The Hindi’ is probably spoken by not more than 30% of the population, but it is not the mother tongue for the remaining 70%.”

Hindi is not a lingua franca for Indians; nor is it a dominant language. It is only a primus inter pares among numerous Indian languages.

In the neighbourhood

The imposition of one language in neglect of the others in a multilingual state is disastrous. Pakistan and Sri Lanka are textbook examples of how stubbornness over language ruined nations. After Partition and Pakistan was formed, Pakistan became a multi-ethnic and multi-linguistic state. In 1948, the Government of Pakistan ordained the Islamisation of East Pakistan, with Urdu as the sole national language. “There can only be one state language if the component parts of this state are to march forward in unison, and in my opinion, that can only be Urdu,” asserted Jinnah. This arrogance of the West Pakistan elite ignited the violent Bengali language movement or Bhasha Andolan in East Pakistan, advocating the recognition of the Bengali language as an official language of the then Dominion of Pakistan in order to allow its use in government transactions, in education, in media, in currency and to maintain its writing in the Bengali script. The Language Movement catalysed Bengali nationalism and the eventual separation of East Pakistan from Pakistan.

The Sinhala Only Act (the Official Language Act) of 1956 was a high point in Sri Lanka’s history. It triggered intense enmity and distrust between the Sinhalis and the Tamils. The Act replaced English with Sinhala as the sole official language of the nation with the exclusion of Tamil. Sinhalese was the language of Sinhalese people who formed 70% of the population. Tamil was spoken by Indian and Sri Lankan Tamils (and most Muslims) who together constituted around 29% of the country’s population. The Act was discriminatory and alienated the Tamil community from the mainstream. The Act also symbolised the Sinhalese majority’s zeal to assert Sri Lanka’s identity as a Sinhala nation state; for Tamils, it epitomised minority oppression and a justification for the demand for a separate Tamil nation. This friction sparked the decades-long civil war and ruined the nation.

A place for diversity

In contrast, the nations that accommodated linguistic diversity prospered. Singapore has a multi-ethnic population (Chinese, Malay and Indian). In its formative years, there was immense pressure to declare Chinese as the official language of Singapore. But Lee Kuan Yew, the architect of modern Singapore, quelled the demand and opted for English. English language proficiency made the city state a global business hub. In an article in The Straits Times (2004) he had said, “When we became independent in 1965, the Chinese Chamber of Commerce committee came to see me in my office, then at City Hall. They urged me to have Chinese as our national and official language. I looked them in the eye and said, ‘You must be mad, and I don’t want to hear any more of that from you. If you do, you are entering the political arena. I have to fight you. Because, Singapore will come apart.’ Supposing I had been otherwise inclined, which my colleagues would not have allowed, and had said, ‘Yes, okay.’ What would have happened to Singapore? Where would the Malays be, and the Indians, what future would they have? The English-educated Chinese would also be against us. The country would fall apart. Let us assume that we were all Chinese, no Malays, no Indians. Could we make a living with Chinese as our language of government and our national language? Who is going to trade with us? What do we do? How do we get access to knowledge? There was no choice.”

In South Africa, the national anthem of this Rainbow Nation, since 1997, is a five-language lyrical composition, making it the most unique anthem in the world in this regard. The languages are Xhosa, Zulu, Sesotho, Afrikaans and English. South Africa is an emerging leader of the African continent and its accommodative linguistic policy helped them a lot.

India should emulate the multi-linguistic accommodative policy of Singapore and South Africa; not the disastrous linguistic chauvinism of Pakistan or Sri Lanka. Imposing Hindi, which is the first language of the residents of only 12 of the 35 States and Union Territories (in the 2011 Language Census of India, and where Andhra Pradesh and Telangana figure together in the 2011 data) as a lingua franca would initiate the phonocide of other Indian languages. And it would prove to be catastrophic.

Date:30-04-22

क्यों बदलता जा रहा है देश का सामाजिक ताना-बाना?
शशि थरूर, ( पूर्व केंद्रीय मंत्री और सांसद )

जब मुझसे पूछा जाता है कि क्या आज भारत में सामाजिक खाई बढ़ती जा रही है, तो मैं तुरंत उन त्रासदियों के बारे में नहीं सोच पाता, जो इस तरह के प्रश्न को जन्म देती हैं- साम्प्रदायिक दंगे, मॉब लिन्चिंग, हिजाब, हलाल, अजान के लाउडस्पीकरों पर विवाद आदि- जिनका मकसद मुस्लिम समुदाय को हाशिए पर धकेलना है। इसके बजाय मैं उन दो वाकियों के बारे में सोचने लगता हूं, जिनकी तरफ हाल ही में मेरा ध्यान खिंचा। इन्होंने उस बढ़ती हुई खाई को मेरे सामने कहीं अधिक स्पष्टता से चित्रित किया है।

पहला एपिसोड : हाल ही में जयपुर में मेरी मुलाकात लेबनान की एक महिला से हुई, जो बीते पंद्रह वर्षों से हस्तशिल्प और ज्वेलरी की डील्स के लिए भारत आ रही थीं। उनके बालों का रंग भूरा था और उन्हें देखते ही मालूम होता था कि वे विदेशी हैं। अतीत में हमेशा उनका स्वागत किया जाता रहा था। जब वे नूर के रूप में अपना परिचय देती थीं तो उनसे कहा जाता था कि कितना प्यारा नाम है, हमारे यहां भी ऐसा ही नाम हुआ करता है, हमें नूर शब्द का मतलब भी पता है- रोशनी। लेकिन वे कहती हैं कि आज चीजें बदल गई हैं। आज जब वे अपना नाम बताती हैं तो उनसे पूछा जाता है- ओह, तो क्या आप मुस्लिम हैं? यह प्रश्न जिस लहजे में पूछा जाता है, वह पूरी कहानी खुद ही बयां कर देता है। अब वे सोच रही हैं कि शायद वे पहले की तरह नियमित रूप से भारत नहीं आएंगी।

दूसरा एपिसोड : एक पूर्व भारतीय राजदूत- जिन्होंने पाकिस्तान मामलों और इस्लामिक आतंकवाद के विशेषज्ञ के रूप में अपनी प्रतिष्ठा बनाई थी- ने मुझे अपने एक दोस्त के बारे में बताया। वे काबुल के एक प्रतिष्ठित सर्जन हैं। अपने देश में तालिबान के बढ़ते प्रभाव से वे चिंतित थे और मेरे पूर्व राजदूत मित्र की सलाह पर उन्होंने पत्नी और बच्चों को भारत भेजने का निर्णय लिया (याद रहे उन्होंने उन्हें पाकिस्तान नहीं भेजा)। उन्होंने गुड़गांव में एक फ्लैट किराए पर लिया और बच्चों का नामांकन एक अच्छे स्कूल में कराया। लेकिन एक साल बाद ही उन्हें महसूस हो गया कि अब यह पहले जैसा भारत नहीं रह गया है। उन्हें सबसे गहरा आघात तब पहुंचा, जब उनके अपार्टमेंट में रहने वाले उनके बच्चों के दोस्तों ने कहा कि हमारे पैरेंट्स ने हमें आपके बच्चों के साथ खेलने से मना किया है, क्योंकि आप मुसलमान हैं। यह वाकया सुनाए जाने पर मेरे पूर्व राजदूत मित्र शर्मिंदा हो गए। उन्होंने उन्हें सलाह दी कि बेहतर होगा वे अपने बच्चों को दुबई या लंदन ले जाएं।

मैं जानता हूं कि महज दो वाकियों के आधार पर आप किसी परिघटना का विश्लेषण नहीं कर सकते। लेकिन एक-दूसरे से पृथक हाल ही की ये घटनाएं इस सच को उजागर करती हैं कि समाज में साम्प्रदायिक विभेद बहुत बढ़ गया है। आज सार्वजनिक मंचों से ऐसी बातें कही जा रही हैं, जिन्हें अतीत में परदे के पीछे भी कहा जाना उचित नहीं समझा जाता था। हेट-स्पीच इतनी आम हो चुकी हैं कि अब उन पर कोई चकित नहीं होता। एक समय था जब देश की केंद्र और राज्य की सरकारें कौमी एकता के प्रदर्शन के लिए कोशिशें करती थीं, लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं होता। हिंसा की घटनाएं होने पर उन्हें भड़काने वालों पर कार्रवाई नहीं की जाती। अधिकारीगण इन घटनाओं की निंदा तक नहीं करते हैं।

मैं एक ऐसे भारत में बड़ा हुआ था, जहां गंगा-जमुनी तहजीब का उत्सव मनाया जाता था। लेकिन आज राष्ट्रवाद का मतलब बहुसंख्यकवाद होकर रह गया है। वहीं राष्ट्रीय एकता से आशय यह लगाया जाने लगा है कि वर्चस्वशाली समुदाय के नैरेटिव को सभी स्वीकार कर लें। पहले ‘अमर अकबर एंथनी’ जैसी फिल्मों को मनोरंजन-कर से मुक्त किया जाता था, जिसमें यह दर्शाया जाता था कि अपने माता-पिता से बिछड़े तीन बच्चों को हिंदू, मुस्लिम और ईसाई परिवारों के द्वारा पाल-पोसकर बड़ा किया गया है। पहले दुनिया में इस बात के लिए हमारी इज्जत की जाती थी कि भारत के मुसलमान गर्व से हिंदुस्तान को अपना मुल्क बताते हैं और हमारी सफलताओं में उनका भी योगदान है। हम भी विदेशियों को नाज से बताते थे कि भारत में 18 करोड़ मुसलमान हैं, लेकिन तालिबान और अलकायदा से सहानुभूति रखने वाले उंगलियों पर गिने जा सकते हैं। लेकिन आज खाई ना केवल गहरा गई है, उसने हमारे समाज को भी बदला है। हम आशा ही कर सकते हैं कि आने वाला दौर हमें एकता की ओर ले जाएगा, विखंडन की ओर नहीं।

Date:30-04-22

हिंदी को कोसने की बुरी आदत
क्षमा शर्मा, ( लेखिका साहित्यकार हैं )

एक बार फिर हिंदी के साथ-साथ हिंदी वालों की पिटाई चालू है। आखिर हिंदी या हिंदी वालों ने दक्षिण या फिर अन्य क्षेत्र की किस भाषा का कब अपमान किया और किसे अपने मुकाबले दोयम दर्जे का कहा, लेकिन जब देखो तब, कभी चुनाव के मौके पर, कभी किसी मामूली सी बात पर हिंदी को कोसने, दुरदुराने और भला-बुरा कहने का नफरत भरा सैलाब आ जाता है। जब ऐसा होता है तब जो हिंदी के चलते अपनी रोजी-रोटी कमा सके, लेखक बन सके, बुद्धिजीवी, कलाकार कहलाए, वे लंबा मौन धारण कर लेते हैं। कोई बताएगा कि कब किस हिंदी भाषी राज्य में भाषा को लेकर दंगे हुए, जबकि दक्षिण में जिस तरह जब चाहे तब हिंदी भाषियों को खदेड़ा जाता है, लेकिन उनके अनुसार हिंदी वाले पिछड़े हुए हैं। उनकी कोई संस्कृति नहीं है। वे हिंदी साम्राज्यवाद दक्षिण पर लादना चाहते हैं। वे हिंदी भाषी जो 55 करोड़ हैं, उनकी दुर्गति ऐसी है कि कोई भी उन्हें आंखें दिखाकर चलता बनता है। हिंदी वाले चारों तरफ से लांछित होते हैं और इस डर से कि कोई उन्हें पिछड़ा न कह दे, चुप लगा जाते हैं।

यह केशवचंद्र सेन या महात्मा गांधी का जमाना नहीं, जो अहिंदी भाषी होते हुए भी हिंदी के महत्व को स्वीकार करते थे। यह तो वह जमाना है कि बंगाल में एक डाक्टर ने बांग्ला न जानने के कारण एक महिला से कहा कि वह बिहार में जाकर ही अपना इलाज कराए। क्या अब डाक्टर, इंजीनियर तभी कोई काम करेंगे, जब उनका क्लाइंट उनकी ही भाषा बोलेगा? एक बार मशहूर लेखिका आशापूर्णा ने कहा था कि जब उनकी पुस्तकों का अनुवाद हिंदी में हुआ, तभी उन्हें असली पहचान मिली। यही कहानी अन्य भाषा के दूसरे लेखकों की भी है।

दरअसल डर हिंदी से नहीं, उसके संख्या बल से है। उसकी तेजी से बढ़ती लोकप्रियता और उसके बड़े बाजार से है। यह कितना दिलचस्प है कि हिंदी वाले की जेब में दक्षिण के लोगों का हाथ तो घुसा होना चाहिए, हिंदी क्षेत्र के बाजार का लाभ भी उन्हें मिलना चाहिए, लेकिन न हिंदी चाहिए, न हिंदी वाले। अक्सर यह कहा जाने लगता है कि यदि हिंदी की बात तक की तो देश टूट जाएगा। भई वाह, आपकी भाषाओं की बात होती रहे, तब किसी हिंदी वाले को यह खतरा नहीं महसूस होता कि देश टूटने वाला है, लेकिन जैसे ही हिंदी की बात होती है, तो देश टूटने की धमकियां सी दी जाने लगती हैं। लगता है इस देश की अखंडता को बचाने की सारी जिम्मेदारी बस हिंदी वालों और हिंदी क्षेत्र की है। यदि आपको अपनी भाषा पर गर्व है तो यह गर्व किसी हिंदी वाले को क्यों नहीं होना चाहिए?

कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री सिद्धरमैया फिर से हिंदी विरोध में आ डटे हैं। पिछली बार जब कर्नाटक की एक मेट्रो ट्रेन में कन्नड़ और अंग्रेजी के साथ हिंदी में भी स्टेशनों के नाम लिखे जा रहे थे तो उन्होंने इसका जमकर विरोध किया था। वह कांग्रेसी हैं, लेकिन कांग्रेस कभी उनकी बातों का विरोध नहीं करती। क्या इसी तरह से यह दल उत्तर भारत में अपनी खोई जगह फिर से बना सकता है? एक बार जब मैसूर में उत्तर भारतीय यात्रियों की सुविधा के लिए रास्तों के नाम हिंदी में लिखने की कोशिश की गई थी, तब भी उसका विरोध हुआ था। वास्तव मे हिंदी तो उस गरीब की जोरू है, जिसे किसी न किसी बहाने हर बार पिटना है।

आखिर अजय देवगन ने क्या गलत कहा कि जब हिंदी से इतनी नफरत है तो अपनी फिल्में हिंदी में डब क्यों करते हो? भाषा के नाम पर घृणा भी फैलाएंगे और चाहेंगे कि न केवल पूरे भारत में छा जाएं, बल्कि ग्लोबल भी हो जाएं। आप कौन होते हैं, हमें पीटने वाले। आप भूल जाते हैं कि बड़ी संख्या में दक्षिण भारतीय लोग हिंदी भाषी क्षेत्रों में काम करने आते हैं। यदि आपकी बातों पर हिंदी के लोग आपकी ही तरह नाराज होने लगें तो? जब अजय देवगन के पक्ष में खड़े होने वाले नहीं दिख रहे, तब जाने-माने अभिनेता नवाजुद्दीन सिद्दीकी की तारीफ करनी होगी कि उन्होंने एक बातचीत के दौरान खुलकर हिंदी का पक्ष लिया। जब उनसे पूछा गया कि अगर बालीवुड में तीन चीजें बदलनी हों, तो वे क्या बदलना चाहेंगे। इस पर नवाज ने कहा कि पहले तो मैं बालीवुड का नाम बदलकर ‘हिंदी फिल्म इंडस्ट्री’ रखूंगा। दूसरा यह कि जो स्क्रिप्ट रोमन में आती है, उसे याद करना मुश्किल होता है, इसलिए मैं देवनागरी में स्क्रिप्ट की मांग करूंगा। तीसरी बात यह कि जब फिल्म हिंदी में बन रही हो तब निर्देशक और उनके सहयोगियों का अंग्रेजी में बात करने का क्या तुक? उनके अनुसार इसके चलते एक्टर को आधी चीजें समझ में आती हैं, आधी नहीं। इससे परफार्मेस पर असर पड़ता है। दक्षिण भारतीय फिल्मों की यह अच्छी बात है कि निर्देशक और पटकथा लेखक से लेकर मेकअप करने वाला तक अपनी भाषा में बात करता है। वहां जो माहौल बनता है, उससे कुछ न कुछ नया निकलता है। सचमुच नवाज की बातों में दम है। उन्होंने एक नए विमर्श को दिशा दी है।

हिंदी की दुर्दशा के लिए हम लोग भी कोई कम जिम्मेदार नहीं है। ज्यादातर हिंदी फिल्मों के सितारे अंग्रेजी का सहारा लेते हैं। इसी तरह जब कोई हिंदी भाषी किसी उच्च पद पर पहुंच जाता है तो उसे हिंदी बोलने में शर्म महसूस होने लगती है। वह बड़े गर्व से कहता है कि ‘यू नो माई हिंदी इज नाट दैट गुड।’ अंग्रेजी के चरण चाटना इसी को कहते हैं। हिंदी का अंग्रेजी या किसी अन्य भाषा से कोई विरोध नहीं, लेकिन विरोध न होने का यह मतलब भी नहीं कि आप अपनी श्रेष्ठता के नाम पर हिंदी और हिंदी भाषियों को हर बार नीचा दिखाएं। बहुत सह लिया अपमान, अब क्यों सहें?

Date:30-04-22

आत्मनिर्भरता की परिभाषा
संपादकीय

दुनिया में कोई अर्थव्यवस्था ऐसी नहीं है जो ‘पूरी तरह अपने बलबूते पर हो’ और आत्मनिर्भर भारत वास्तव में आत्मनिर्भर नहीं है। नेहरू के दौर में जब आत्मनिर्भरता पर जोर दिया जा रहा था तब उसके चरम दौर में भारत मशीनरी से लेकर पूंजी और तकनीक से लेकर हथियार और यहां तक कि कलम भी आयात कर रहा था। जब स्वदेशीकरण के प्रयास रुके तो आयात पर निर्भरता बढ़ी। आज भी रक्षा और अंतरिक्ष जगत की अधिकांश ‘आत्मनिर्भर’ परियोजनाओं में ढेर सारी आयातित सामग्री इस्तेमाल की जाती है। तेजस लड़ाकू विमान में जनरल इलेक्ट्रिक का इंजन लगा है जबकि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन की वेबसाइट कहती है कि उसके उपग्रहों में 50-55 फीसदी आयातित सामग्री लगती है। देश के नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र आयातित यूरेनियम पर निर्भर हैं। तेल की बात करें तो हम अपनी जरूरत का 85 फीसदी आयात करते हैं।

यदि आत्मनिर्भरता को नीतिगत रूप से विवेक संपन्न ढंग से इस्तेमाल करना है तो पहले इसे सही ढंग से परिभाषित करना होगा जबकि हमारी सरकार के मंत्री अक्सर ऐसा नहीं करते। क्या इसका अर्थ यह है कि सामरिक आयात पर निर्भरता कम की जाए या रूस जैसे प्रतिबंधों का खतरा कम किया जाए? इसका उत्तर अलग-अलग हो सकता है। एक ओर हरित क्रांति ने देश को अमेरिका के राष्ट्रपति लिंडन जॉनसन के दबाव से निजात दिलाई जो सन 1960 के दशक में अकाल से जूझ रहे भारत को गेहूं की आपूर्ति करते हुए ऐसा कर रहे थे। तो दूसरी ओर इलेक्ट्रॉनिक चिप्स से लेकर सौर ऊर्जा पैनलों तक आत्मनिर्भरता से जुड़ी परियोजनाओं का अर्थ है अंतरराष्ट्रीय आपूर्ति शृंखलाओं से मजबूत संबंध और घरेलू उत्पादन इकाइयों के लिए खतरा क्योंकि वे आयात पर निर्भर हैं। उदाहरण के लिए पाकिस्तान जेएफ-17 लड़ाकू विमान चीन के साथ साझेदारी में बनाता है। क्या ऐसा करने से पाकिस्तान चीन पर कम या ज्यादा निर्भर हो जाता है? क्या रक्षा उत्पादन में आत्मनिर्भरता को तब भी प्राथमिकता दी जानी चाहिए जब इसका मतलब आपूर्ति में देरी हो?

एक पुरानी कहावत है कैसे एक कील की कमी से एक साम्राज्य गंवा दिया गया। कील को घोड़े की नाल में ठोका जा सकता था और राजा घोड़े पर बैठकर युद्ध में जा सकता था…। कील खोजना आसान है जबकि छोटी इलेक्ट्रॉनिक चिप्स की कमी ने भारी भरकम ऑटोमोटिव सेक्टर को परेशानी में डाल दिया है। कल को कोबाल्ट या लिथियम की कमी से बैटरी उत्पादन प्रभावित हो सकता है। हम खुद को पूरी मूल्य शृंखला के उतार-चढ़ाव से नहीं बचा सकते। व्यापारिक साझेदारों पर निर्भरता आधुनिक अर्थव्यवस्था में आम है। एक दलील यह है कि अपने देश में आपूर्तिकर्ता तलाशकर चीन जैसे शत्रु देश पर निर्भरता घटाई जा सकती है। लेकिन अधिकांश उत्पादों में चीन इकलौता आपूर्तिकर्ता नहीं है, हां वह प्रतिस्पर्धी कीमत वाला अवश्य है। वाणिज्यिक व्यापार में भारत उन देशों के साथ अधिशेष की स्थिति में है जो तेल उत्पादन नहीं करते। परिभाषा को व्यापक करके वस्तु एवं सेवा व्यापार को शामिल करें तो देश का चालू खाता घाटा सुरक्षित दायरे में है, विशुद्ध पूंजी की आवक घाटे की भरपाई की जरूरत से अधिक है, भारत ऊर्जा की कमी वाला देश है और हम चीन पर निर्भर हैं। हमारी समस्या वृहद व्यापार की नहीं है।

उस लिहाज से देखें तो विनिर्माण को व्यवहार्य बनाने में जरूर दिक्कत है और घरेलू क्षमताएं विकसित करने की आवश्यकता है। उत्पादन संबद्ध प्रोत्साहन (पीएलआई) के पीछे यही तर्क है। यदि पांच वर्ष तक सालाना 50,000 करोड़ रुपये खर्च करके देश में विनिर्माण क्षमताएं तैयार की जा सकें तो यह बहुत छोटी कीमत होगी। खतरा यह है कि स्थानीय मूल्यवर्धन शायद इतना बड़ा न हो कि सब्सिडी को उचित ठहराया जा सके, निर्यात प्रतिस्थापन लॉबी सरकार से विस्तारित अवधि तक सब्सिडी हासिल कर लेगी और संरक्षणवादी शुल्क से व्यापार उदारीकरण की स्थिति उलट जाएगी: इनमें से कुछ खतरे दिखने भी लगे हैं। वृहद आर्थिक जोखिम यह है कि ऐसी स्थिति में प्रतिस्पर्धा प्रभावित होगी और तेल एवं रसायन आदि का इस्तेमाल करने वाले महंगी आपूर्ति करने वालों पर निर्भर हो जाएंगे। यह आत्मनिर्भरता के विपरीत बात होगी। पिछली बार कुछ ऐसा ही हुआ था और यह दोबारा हो सकता है। पीएलआई की दूसरी आलोचना यह है कि ये पूंजी के इस्तेमाल वाले क्षेत्रों पर केंद्रित है, उनमें से कुछ को निरंतर तकनीकी और उपकरण संबंधी उन्नयन की जरूरत होती है। क्या यह व्यावहारिक है? इस बीच अपेक्षाकृत श्रम आधारित क्षेत्र जो बड़े पैमाने पर संगठित रोजगार पैदा कर सकते हैं, वे अब भी पिछड़े हुए हैं। भारत के सामने व्यापार घाटे और रोजगार की कमी के दो संकटों में दूसरा संकट ज्यादा गंभीर है। पीएलआई के जरिये आत्मनिर्भरता हासिल करने की कोशिश में व्यवहार्यता तथा इस सवाल को भुलाया नहीं जाना चाहिए।

Date:30-04-22

‘गति शक्ति’ में दम, क्या समस्याएं कर पाएगी कम
इंद्रजित गुप्ता, ( लेखक फाउंडिंग यूल के सह-संस्थापक हैं )

गति शक्ति’ योजना क्रांतिकारी बदलाव लाने वाली कुछ परियोजनाओं में एक मानी जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले वर्ष अक्टूबर में इस योजना की शुरुआत की थी। भारत में बड़े आकार की ढांचागत परियोजनाओं का नियोजन एवं क्रियान्वयन सदैव चुनौतीपूर्ण रहा है। परियोजनाओं में विलंब होने से समय एवं धन दोनों की हानि होती है। ‘गति शक्ति’ परियोजना का समर्थन करने वाले लोगों का कहना है कि इस पहल से ढांचागत क्षेत्र में कई समस्याओं का समाधान हो जाएगा।

सरल शब्दों में कहें तो ‘गति शक्ति’ परियोजना भौगोलिक क्षेत्र का आकलन करने के लिए विभिन्न मंत्रालय एवं एजेंसियों से प्राप्त आंकड़ों के आधार पर भू-अंतरिक्ष तकनीक का इस्तेमाल करती है। उपलब्ध तथ्यों का सूक्ष्मता से अध्ययन कर यह नियोजन एवं क्रियान्वयन इकाइयों को एक ठोस सलाह एवं प्रस्ताव देती है। ‘गति शक्ति’ परियोजना विभिन्न मंत्रालयों के बीच समन्वय बढ़ाने के साथ बाधाएं दूर करती हैं। हाल में प्रकाशित एक खबर में दावा किया गया है कि इस परियोजना की शुरुआत के पहले छह महीनों में 131 महत्त्वपूर्ण परियोजनाओं में ढांचागत कमियों का पता चला है और उन्हें दूर करने के लिए विभिन्न मंत्रालयों का ध्यान आकृष्ट किया गया है।

हालांकि ऐसे लोग भी हैं जिन्हें नहीं लगता कि ‘गति शक्ति’ अभियान एक क्रांतिकारी बदलाव लाने की क्षमता रखता है। ऐसे लोगों का कहना है कि सूचना आधारित यह परियोजना ढांचागत विकास की राह में पेश आने वाली चुनौतियां दूर करने में कुछ हद तक ही योगदान दे सकती है। उन्हें इस बात का डर सता रहा है कि अधिकारी सूचनाओं के आदान-प्रदान में सक्रियता नहीं दिखाएंगे और पारदर्शिता लाने और नई पहल करने के प्रयास में बाधा पहुंचाएंगे। गति शक्ति पोर्टल में उद्योग जगत, खासकर परिवहन एवं ढांचागत खंड, के लोगों ने काफी दिलचस्पी दिखाई है। पिछले महीने प्रधानमंत्री ने निजी क्षेत्र के प्रतिनिधियों से गति शक्ति मिशन के तहत उपलब्ध कराई जा रही सूचनाओं का लाभ उठाने का आह्वान किया। मगर यह स्पष्ट नहीं है कि निजी क्षेत्र गति शक्ति परियोजना से उत्साहित होकर ढांचागत परिायेजनाओं में निवेश करने के लिए प्रेरित होगा या नहीं। वर्तमान में यह कहा नहीं जा सकता कि निजी-सार्वजनिक भागीदारी (पीपीपी) प्रारूप के तहत सरकार की तरफ से किया गया भारी निवेश रंग लाएगा या नहीं। प्रश्न यह है कि क्या गति शक्ति अपने वायदे पर खरा उतर पाएगी? या इसका भी हाल कुछ उन परियोजनाओं की तरह होगा जिनका उद्देश्य तो नेक था मगर अपेक्षित परिणाम नहीं मिल पाए?

इन प्रश्नों का उत्तर जानने के लिए हमें फिलहाल प्रतीक्षा करना होगी। हालांकि इस परियेाजना के संभावित लाभ तो दिख रहे हैं। नए मार्गों और इनमें आने वाले वन क्षेत्र और परिवहन के अन्य साधनों को एक दूसरे से जोड़ने की जरूरत पर विचार करने में छह महीने की वजह कुछ ही ह ते लगेंगे। गति शक्ति परियोजना की मदद से वस्तुओं का परिवहन तेजी से हो सकता है जिससे वास्तविक अर्थव्यवस्था में अधिक क्षमता सृजित होगी और उत्पादकता बढ़ेगी। देश में मुंबई के जेएनपीटी पोर्ट से उत्तर प्रदेश में दादरी तक विशेष मालवहन गलियारा इसका एक विचारणीय उदाहरण है। उस समय सभी बड़ी रेल परियोजनाओं के लिए रेलवे के पास एक ‘ई-दृष्टि’ पोर्टल हुआ करता था। गति शक्ति परियोजना ई-दृष्टि का ही नया रूप है। मगर क्रियान्वयन की दिक्कत पहले की तरह ही बरकरार है। रेलवे अधिकृत सूचीबद्ध कंपनी कॉनकॉर इस मालवहन गलियारे के दोनों तरफ परिसंपत्तियों का निर्माण कर रही है। मगर क्षेत्रीय आर्थिक केंद्र कांडला तक कोई उपयुक्त परिवहन संपर्क नहीं होने की वजह से इनमें ज्यादातर परिसंपत्तियों का इस्तेमाल नहीं हो पाया है। इससे कॉनकॉर को अपने निवेश पर कोई लाभ नहीं मिल रहा है। गति शक्ति पोर्टल समर्पित मालवहन गलियारा परियोजना को सबसे कम दूरी वाले मार्ग के बजाय कुछ वैकल्पिक मार्ग मुहैया करा सकता है जिससे पूर्वी हिस्से में वन या खनन क्षेत्र इसके आड़े नहीं आएगा। असल बात यह है कि नियोजन प्रक्रिया में कई मंत्रालय एवं एजेंसियां लगे होते हैं और इनमें प्रत्येक के काम करने का एक अपना तरीका होता है। उदाहरण के लिए कोई नया बंदरगाह तैयार करते वक्त रेल एवं सड़क संपर्क पर पर्याप्त विचार किए बन जाता है। गति शक्ति में इन खामियों को दूर करने का प्रयास किया गया है। इस अभियान में विभिन्न मंत्रालयों को एक मंच पर लाकर खामियों की पहचान की जाती है और इसके बाद प्रत्येक मंत्रालय के लिए कार्य को अंजाम देने एवं परिणाम सुनिश्चित करने का उत्तरदायित्व तय किया जाता है।

कागज पर यह सभी चीजें तत्काल जरूरी लग सकती हैं मगर ये सरकार के मौजूदा कामकाज के तरीकों और सूचनाओं के आधार पर निर्णय लेने की क्षमता के लिए बड़ी चुनौती खड़ी करती हैं। वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) परियोजना के साथ भी यही समस्या थी। जीएसटी व्यवस्था के प्रभावी होने के बाद भी एक लंबे समय तक सरकार इस प्रणाली से मिलने आंकड़ों का बुद्धिमता से इस्तेमाल करने में अक्षम थी। इस समय कम से कम 18 मंत्रालय-इस्पात, रेलवे, बंदरगाह, अक्षय ऊर्जा आदि-हैं जो ढांचागत क्षेत्र से जुड़े हैं। उम्मीद तो यही की जा रही है कि गति शक्ति अभियान से विभिन्न मंत्रालयों के बीच आपसी समन्वय बढ़ेगा और अति महत्त्वपूर्ण ढांचागत परियोजनाओं को तो जरूर लाभ मिलेगा। पूरी प्रक्रिया की समीक्षा के लिए कैबिनेट सचिव स्वयं अहम मंत्रालयों के अधिकार प्राप्त सचिव समूहों की बैठक की अध्यक्षता करते हैं। प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ) भी पैनी नजर बनाए रखता है।

मगर देखने वाली बात यह होगी कि क्या मंत्रालय सभी महत्त्वपूर्ण परियोजनाओं, खासकर जो निर्धारित समय से पीछे चल रही हैं, से संबंधित सूचनाएं गति शक्ति मंच पर साझा करने के लिए पहल करते हैं या नहीं। वित्त मंत्रालय ने जोर दिया है कि सभी बड़ी परियोजनाएं गति शक्ति मंच से होकर गुजरेंगी और उसके बाद उन्हें धन मुहैया कराया जाएगा। समन्वय समिति द्वारा समस्याओं की पहचान किए जाने के बाद इस पर कदम उठाने का विशेष अधिकार वित्त मंत्रालय को होगा। गति शक्ति की सफलता इस बात पर निर्भर करेगी कि यह एक उपयुक्त डिजिटल परियोजना निगरानी प्रणाली साबित होगी या एक और अधूरी सरकारी योजना बन कर रह जाएगी।

Date:30-04-22

सुरक्षा और चुनौतियां
संपादकीय

हाल के वर्षों में बढ़ती वैश्विक चुनौतियों के बीच देश की सुरक्षा का मुद्दा एक महत्त्वपूर्ण और गंभीर चिंता के रूप में उभरा है। भारत के लिए यह ज्यादा चिंताजनक इसलिए भी है कि दशकों से दोनों पड़ोसी देश चीन और पाकिस्तान सुरक्षा के लिए खतरा बने हुए हैं। दोनों ही देशों के साथ भारत को युद्ध का सामना भी करना पड़ा है। यह भी कि पिछले तीन-चार दशकों से पाकिस्तान भारत के खिलाफ सीमापार से आतंकी गतिविधियां चला रहा है। दूसरी तरफ सीमा विवादों को लेकर चीन ने भारत के खिलाफ जिस तरह का आक्रामक रुख अपनाया हुआ है, उसे देखते हुए दोनों देशों के बीच रिश्ते सामान्य हो पाना आसान नहीं है। गौरतलब है कि दो साल पहले गलवान घाटी में चीन ने भारतीय जवानों पर हमला कर दिया था, जिसमें चौबीस भारतीय सैनिक शहीद हो गए थे। इसके बाद चीन ने वहां घुसपैठ कर ली और नया विवाद खड़ा कर दिया। देखा जाए तो इस तरह के विवाद अक्सर ऐसी नौबत पैदा करते रहे हैं जब युद्ध जैसे तनावपूर्ण हालात बन जाते हैं। ऐसे में कई बार दुश्मन को सबक सिखाने के लिए सैन्य कार्रवाई भी अपरिहार्य हो जाती है। जाहिर है, इस तरह की सुरक्षा के लिए देश के पास चाक-चौबंद सैन्य तंत्र से लेकर अत्याधुनिक हथियार और कुशल रणनीति का होना भी जरूरी है।

हाल में भारत के वायु सेना प्रमुख वीआर चौधरी ने दिल्ली में एक सम्मेलन में त्वरित युद्धों के लिए तैयार रहने की जो जरूरत बताई है, वह देश की सुरक्षा चिंताओं को रेखांकित करती है। दरअसल भारत की भौगोलिक स्थिति भी कुछ ऐसी है कि बिना लंबे-चौड़े और अत्याधुनिक सैन्य तंत्र के देश की रक्षा कर पाना आसान नहीं है। भारत तीन तरफ समुद्रों से घिरा है और छह हजार किलोमीटर से ज्यादा लंबी तटीय सीमा है। इसके अलावा हिमालयी क्षेत्र में चार हजार किलोमीटर लंबी सीमा चीन के साथ है। चीन लद्दाख से लेकर पूर्वोत्तर राज्यों खासतौर से अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम के लिए बड़ा खतरा बना हुआ है। पूर्वोत्तर का संकट इसलिए भी ज्यादा बड़ा है कि यहां के राज्यों की सीमाएं म्यांमा से मिलती है। यह इलाका नशीले पदार्थों से लेकर हथियारों तक की तस्करी के रूप में जाना जाता है। पूर्वोत्तर में उग्रवाद भी देश के लिए कम बड़ा संकट नहीं रहा है। पिछले कुछ सालों में एक खतरा यह भी बढ़ा है कि पाकिस्तान नेपाल और म्यांमा के रास्ते भी आतंकियों को भारत में घुसाता रहा है। भारत के खिलाफ चीन और पाकिस्तान की ऐसी हरकतें युद्ध के खतरों को बढ़ाने वाली ही प्रतीत होती हैं। इसलिए आपात हालात में युद्ध जैसी तैयारियां वक्त की जरूरत बन कर सामने आ सकती हैं।

हालांकि पूर्वी लद्दाख में और पाकिस्तान सीमा पर मिलने वाली चुनौतियों से भारत ने कई सबक लिए हैं। दोनों देशों से खतरे को देखते हुए भारत भी अपनी सुरक्षा मजबूत करने अब पीछे नहीं है। जहां तक बात है सेना को अत्याधुनिक हथियार और साजो-सामान मुहैया करवाने की, तो देश में ही हथियारों के निर्माण पर जोर दिया जा रहा है। हालांकि कई उन्नत हथियारों, रक्षा प्रणालियों और उपकरणों के मामलों में अभी भी हम रूस और अमेरिका जैसे देशों पर निर्भर हैं। लेकिन अब रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने की दिशा में भी कदम बढ़ रहे हैं। पनडुब्बी और पोत अब भारत में ही बन रहे हैं। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि अगर रक्षा क्षेत्र में भारत आत्मनिर्भर हो गया, तो देश की सैन्य ताकत में भी इजाफा होगा और पड़ोसी राष्ट्र भी आसानी से आंख नहीं उठा पाएंगे।

Date:30-04-22

कैसे मजबूत बने पंचायती व्यवस्था
सुशील कुमार सिंह

सुशासन शांति और खुशहाली का परिचायक होता है। पंचायत एक ऐसी संस्था है जो सुशासन को आगे बढ़ाने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाती है। पंचायती राज व्यवस्था के रूप में लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का संस्थानीकरण स्थानीय स्वशासन की दिशा में न केवल एक महत्त्वपूर्ण और ऐतिहासिक कदम है, बल्कि लघु गणतंत्र की दिशा में भी व्यापक दृष्टिकोण है। इतना ही नहीं, यह महात्मा गांधी के ग्राम स्वराज की इच्छा का परिणाम भी है। गांव के विकास के बिना भारत की प्रगति संभव नहीं है, यह कथन कहीं अधिक पुराना है, मगर इसके नएपन से आज भी छुटकारा नहीं मिला है। जहां से शासन में सबकी भागीदारी सुनिश्चित होती हो और समस्याओं को समझने तथा हल करने का जमीनी प्रयास संभव हो, वही पंचायत है।

पंचायत शब्द भारत के लिए नया नहीं है। यह प्राचीन काल से ही अस्तित्व में रहा है। जब समावेशी ढांचा तैयार किया जाता है और उसके उद्देश्य तय किए जाते हैं और इन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए संस्था का खाका बनता है, तब पंचायत के मार्ग से ही गुजरना पड़ता है। पंचायत केवल एक शब्द भर नहीं है, बल्कि गांव की वह जीवनधारा है जहां से सर्वोदय की भावना और पंक्ति में खड़े अंतिम व्यक्ति को समान होने का एहसास होता है। पंचायत लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का परिचायक है। सामुदायिक विकास कार्यक्रम इसकी नींव है, जिसकी शुरुआत दो अक्तूबर, 1952 को हुई थी। पंचायत जैसी संस्था की बनावट कई प्रयोगों और अनुप्रयोगों का भी नतीजा है। सामुदायिक विकास कार्यक्रम का विफल होना, तत्पश्चात बलवंत राय मेहता समिति का गठन और 1957 में उसी की रिपोर्ट पर इसका मूर्त रूप लेना देखा जा सकता है। गौरतलब है कि जिस पंचायत को राजनीति से परे और नीति उन्मुख सजग प्रहरी की भूमिका में समस्याएं दूर करने का एक स्वरूप माना जाता है, आज वही कई समस्याओं में जकड़ी हुई है।

नीति निर्देशक तत्व के अनुच्छेद 40 के अंतर्गत पंचायत के गठन की जिम्मेदारी राज्यों को दी गई थी। लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की दृष्टि से इसका अनुपालन सुनिश्चित करना न केवल इनका दायित्व था, बल्कि गांवों के देश भारत को सामाजिक-आर्थिक दृष्टि से अत्यंत शक्तिशाली भी बनाना था। इस मामले में पंचायतें कितनी सफल हैं, यह पड़ताल का विषय है। मगर लाख टके का सवाल यह है कि जिस पंचायत ने सबसे नीचे के लोकतंत्र को मजबूती दे रखी है, वही समस्याओं से मुक्त नहीं है। चाहे वित्तीय संकट हो या उचित नियोजन की कमी या फिर अशिक्षा, रूढ़िवादिता तथा पुरुष वर्चस्व के साथ जात-पांत और ऊंच-नीच ही क्यों न हो। हालांकि पिछले तीन दशकों में ये समस्याएं कम भी हुई हैं और पंचायती व्यवस्था ने यह सिद्ध भी किया है कि उसका कोई विकल्प नहीं है।

पंचायत और सुशासन का गहरा रिश्ता है। पंचायत जहां लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का परिचायक है और स्वायत्तता इसकी धरोहर है, वहीं सुशासन कहीं अधिक संवेदनशील लोक कल्याण और पारदर्शिता व खुलेपन से युक्त है। पंचायत की व्याख्या में क्षेत्र विशेष में शासन करने का पूर्ण और विशिष्ट अधिकार निहित है। इसी अधिकार से उन दायित्वों की पूर्ति भी होती है जो ग्रामीण प्रशासन के तहत स्वशासन का बहाव भरता है। जबकि सुशासन एक ऐसी अवधारणा है जो बार-बार शासन को यह सचेत करती है कि समावेशी और सतत विकास के साथ बारंबार सुविधा प्रदायक की भूमिका में बने रहना है। 1997 का ‘सिटिजन चार्टर’ सुशासन की ही देन थी और 2005 का सूचना का अधिकार इसी का एक और अध्याय था। इतना ही नहीं, 2006 की ई-शासन योजना से भी पंचायतों को ताकत मिली है। सुशासन की अवधारणा 1992 में सबसे पहले ब्रिटेन में आई थी। हालांकि 1991 के उदारीकरण के बाद इसकी पहल भारत में भी देखी जा सकती है। सुशासन के इसी वर्ष में पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक स्वरूप दिया जा रहा था। संविधान के 73वें संशोधन में जब इसे संवैधानिक स्वरूप दिया गया, तब दो अक्तूबर 1959 से राजस्थान के नागौर से यात्रा कर रही यह पंचायत रूपी संस्था एक नए आभामंडल से युक्त हो गई। 1992 में हुए इस संशोधन को 24 अप्रैल 1993 को लागू किया गया। गौरतलब है कि संविधान के इसी संशोधन में गांधी के ग्रामीण स्वशासन को पूरा किया गया। पंचायतों में एक तिहाई महिलाओं का आरक्षण इसी संशोधन के साथ सुनिश्चित कर दिया गया था, जो मौजूदा समय में पचास फीसद तक है।

देखा जाए तो तीन दशक पुरानी संवैधानिक पंचायती राज व्यवस्था में व्यापक बदलाव तो आया है। राजनीतिक माहौल में सहभागी महिला प्रतिनिधियों के प्रति पुरुषों की सोच बदली है। बावजूद इसके विभिन्न आर्थिक-सामाजिक रुकावटों के कारण आंतरिक क्षमता और शक्ति को लेकर महिलाओं में भरोसा पूरी तरह बन गया हो, ऐसा कम ही दिखाई देता है। लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की यही सजावट है कि पंचायतें सामाजिक प्रतिष्ठा और महिला भागीदारी से सबसे ज्यादा भरी हुई हैं, मगर राजनीतिक माहौल में अपराधीकरण, बाहुबल, जात-पांत और ऊंच-नीच आदि दुर्गुणों से पंचायतें भी मुक्त नहीं हैं।

समानता पर आधारित सामाजिक संरचना का गठन सुशासन की एक कड़ी है। इसलिए पंचायतों का उद्देश्य एक शोषण मुक्त समाज का निर्माण होना चाहिए, जहां सुशासन का प्रभाव हो, जिसमें पंचायत में पारदर्शिता और खुलेपन को बढ़ावा मिल सके, ताकि 11वीं अनुसूची में दर्ज 29 विषयों को जनहित में सुनिश्चित कर ग्रामीण प्रशासन को सशक्त किया जा सके। गौरतलब है कि 2011 की जनगणना के अनुसार देश में हर चौथा व्यक्ति अभी भी अशिक्षित है और पंचायत व सुशासन पर इसका प्रभाव देखा जा सकता है। अधिकतर महिला प्रतिनिधि अनपढ़ हैं। इससे उनको पंचायत के लेखापत्र नियम पढ़ने व लिखने में कई दिक्कत आती हैं। डिजिटल इंडिया का संदर्भ भी 2015 से देखा जा सकता है। आनलाइन क्रियाकलाप और डिजिटलीकरण ने भी पंचायत से जुड़े ऐसे प्रतिनिधियों के लिए चुनौती पैदा की है। हालांकि देश की लाखों पंचायतों को अभी डिजिटल तकनीक से जोड़ना बाकी है, साथ ही बिजली आदि की आपूर्ति का कमजोर होना भी इसमें एक बाधा है।

डिजिटल क्रांति ने सुशासन पर गहरी छाप छोड़ी है। जहां एक तरफ डिजिटल लेन-देन में तेजी आई है, कागजों के आदान-प्रदान में बढ़ोत्तरी हुई है, भूमि दस्तावेजों का डिजिटलीकरण हो रहा है, फसल बीमा कार्ड, मृदा स्वास्थ कार्ड और किसान क्रेडिट कार्ड सहित प्रधानमंत्री फसल बीमा जैसी योजनाओं में दावों के निपटारे के लिए रिमोट सेंसिंग, कृत्रिम मेधा आदि का प्रयोग होने लगा है, वहीं ग्राम पंचायतों में खुले स्वास्थ सेवा केंद्रों में ग्रामीण महिलाओं की भागीदारी को प्रोत्साहन भी दिया जा रहा है, ताकि वे ग्राम स्तरीय उद्यमी बने। सूचना और प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल करते हुए शासन की प्रक्रियाओं का पूर्ण रूपांतरण ही ई-गवर्नेंस कहलाता है, जिसका लक्ष्य आम नागरिकों को सभी सरकारी सेवाओं तक पहुंच प्रदान करते हुए साक्षरता, पारदर्शिता और विश्वसनीयता को सुनिश्चित करना है।

पंचायती राज व्यवस्था आम लोगों की ताकत है। बीते तीन दशकों में पंचायतें बदली हैं। इन सबमें एक प्रमुख बात यह रही है कि महिलाओं की स्थानीय स्तर पर भागीदारी बढ़ी है। केंद्रीय और प्रादेशिक स्तर पर निर्वाचित सरकारों की मौजूदगी किसी लोकतंत्र के लिए काफी नहीं है। सुशासन की दृष्टि से भी देखें तो लोक सशक्तिकरण इसकी पूर्णता है और लोक विकेंद्रीकरण की दृष्टि से देखें तो पंचायत में ये सभी खूबियां हैं। लोकतंत्र के लिए यह भी जरूरी है कि स्थानीय स्तर पर स्थानीय मसलों और समस्याओं के निराकरण के लिए एक निर्वाचित सरकार हो, जिसे स्थानीय मुद्दों पर स्वायत्तता प्राप्त हो।

Date:30-04-22

हिंदी को कभी भी राष्ट्रीय भाषा नहीं बनाया गया
एस. श्रीनिवासन, ( वरिष्ठ पत्रकार )

अभिनेता किच्चा सुदीप की एक छोटी-सी वीडियो क्लिप ने इस सप्ताह सोशल मीडिया पर आग लगा दी। इसकी वजह से भाषा जैसे संवेदनशील मुद्दे पर तीखी बहस शुरू हो गई है। एक तरफ, जहां यह शीतयुद्ध पुराने राग को अलापने जैसा रहा है, तो दूसरी तरफ, यह उन तथ्यों को सामने लाने में भी कामयाब रहा, जिसे आम लोग अमूमन बिसरा चुके हैं। यह पूरा विवाद किच्चा के साथ शुरू हुआ, जिन्होंने शायद दक्षिण भारतीय फिल्मों, विशेषकर केजीएफ-2 की अभूतपूर्व सफलता से उत्साहित होकर यह कह दिया कि ‘हिंदी अब राष्ट्रीय भाषा नहीं रही’। देखा जाए, तो तथ्य भी यही है कि हिंदी कभी राष्ट्रीय भाषा नहीं थी। यह अंग्रेजी की तरह केंद्र सरकार की आधिकारिक भाषा है। मगर किच्चा ने चूंकि कोई लिखित ्क्रिरप्ट नहीं पढ़ी, इसलिए उनके शब्द अपने अर्थ से भटक गए। शायद वह कहना चाहते थे कि हिंदी फिल्म जगत के दिन लद गए हैं और अन्य भारतीय भाषाओं में बनी फिल्मों ने इसके दबदबे को खत्म कर दिया है।

बहरहाल, मुंबई से अभिनेता-निर्माता अजय देवगन ने इस पर तीखी प्रतिक्रिया जाहिर की। उन्होंने ट्वीट किया, ‘हिंदी हमारी मातृभाषा और राष्ट्रभाषा थी, है और हमेशा रहेगी।’ मगर ऐसा कहते हुए वह यह भूल गए कि भारतीय संविधान 22 भाषाओं को मान्यता देता है और हिंदी उन्हीं में से एक है। हालांकि, हिंदी को विशेषाधिकार हासिल है, क्योंकि यह केंद्र और कई राज्य सरकारों के कामकाज की आधिकारिक भाषा है। अन्य भारतीय भाषाएं भी आधिकारिक भाषाएं हैं, लेकिन वे अपने-अपने राज्यों या क्षेत्रों तक सीमित हैं।

अजय देवगन को मातृभाषा, आधिकारिक भाषा और राष्ट्रभाषा के बीच अंतर करना चाहिए। जहां तक मातृभाषा की बात है, तो यह सबकी अलग-अलग होती है। हिंदी पट्टी में ही हिंदी व्यापक रूप से बोली जाती है, लेकिन बृज, अवधी, भोजपुरी जैसी अलग-अलग भाषाएं भी इसी क्षेत्र में हैं। इसके अलावा, भारत में हजारों तरह की बोलियां भी हैं, जिनकी हम यहां चर्चा नहीं कर रहे। रही बात आधिकारिक भाषा की, तो भारत की कोई आधिकारिक भाषा नहीं है, और न यह कोई असामान्य बात है। कई देशों के पास आधिकारिक भाषा नहीं है। अमेरिका भी उन्हीं में एक है।

सोशल मीडिया पर जहां इन दोनों सितारों ने एक-दूसरे के खिलाफ तलवारें खींच लीं, तो राजनेताओं ने भी इसमें कदमताल मिलाना शुरू कर दिया। उमर अब्दुल्ला ने जहां सभी को कश्मीर की याद दिलाई कि भारत विविधताओं का देश है, तो वहीं कर्नाटक के राजनेता, जिनकी नजर अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव पर है, किच्चा के समर्थन में आगे आ गए और उनके बयान की सराहना करने लगे। कुछ समाचार चैनल तो गलत तर्कों के आधार पर हिंदी और अंग्रेजी के बीच तुलना करने लगे। एक एंकर का सुझाव था, ‘चूंकि 44 करोड़ भारतीय हिंदी बोलते हैं और महज 10 करोड़ अंग्रेजी में सहज हैं, तो हिंदी को राष्ट्रभाषा क्यों नहीं बना देना चाहिए?’ वह दरअसल यह भूल रहे थे कि अंग्रेजी को हिंदी की तरह ही संपर्क भाषा माना गया है, क्योंकि सभी भारतीय भाषाएं हिदी की तरह हैसियत की मांग करती रही हैं। दूसरे शब्दों में कहें, तो सभी भारतीय भाषाएं केंद्र सरकार की कामकाजी भाषा के रूप में अपनी मान्यता की इच्छुक हैं। अब चूंकि अनुवाद कार्य करने वाले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सॉफ्टवेयर के आ जाने से कई भाषाओं में एक साथ संवाद करना संभव हो गया है, इसलिए यदि सरकार अपनी इच्छाशक्ति दिखाती है, तो सभी भाषाओं को समान दर्जा देकर भाषा का विवाद सुलझाया जा सकता है।

यह घटनाक्रम सोशल मीडिया की सीमाओं और उसके काले पक्ष को भी जाहिर करता है। इसके कई उपयोगकर्ता दुष्प्रचार के शिकार हो जाते हैं। सच तो यह है कि भाषा एक भावनात्मक और संवेदनशील मसला है, जिसकी व्याख्या करने का काम सिने कलाकारों को छोड़ देना चाहिए। हमें याद रखना चाहिए कि भाषायी और पहचान संबंधी विवाद ही पड़ोसी देश श्रीलंका में गृहयुद्ध के कारण बने थे। बेशक, बाहुबली, पुष्पा, केजीएफ-1, केजीएफ-2 जैसी दक्षिण की फिल्मों में नयापन है, लेकिन हमें इनका आनंद लेना चाहिए, न कि इन फिल्मों की सफलता से हिंदी सीने जगत को चोट पहुंचानी चाहिए। हमारे देश के सिनेमा दर्शक ऐसी बेजा तुलनात्मक बहसों में नहीं उलझना चाहते।

Date:30-04-22

हमारे बाजार की सबसे सशक्त भाषा है हिंदी
उदय प्रकाश, ( प्रसिद्ध साहित्यकार )

भारत में हिंदी भाषा को लेकर विवाद नया नहीं है। जाने-माने अभिनेता अजय देवगन और कन्नड सिनेमा के बड़े स्टार किच्चा सुदीप के बीच भाषा को लेकर जो विवाद उठता दिखा, वह भी कदापि नहीं चौंकाता। इस विवाद पर बॉलीवुड का अपना नजरिया है, उधर, दक्षिण से कुछ और अलग आवाजें आ रही हैं। दूसरी भाषाओं के कलाकार व नेता भी विवाद में अपना योगदान दे रहे हैं।

हालांकि, इसमें कोई शक नहीं कि हिंदी को फैलाने और लोकप्रिय बनाने में बॉलीवुड की भूमिका रही है, लेकिन बॉलीवुड में हिंदी की स्थितियों व सीमाओं को भी समझना होगा। हिंदी ने जो स्नेह-दुलार फैलाया है, उसे समझना चाहिए, उसकी उदारता और मिलकर चलने की क्षमता को भी एक नजर जरूर देखना चाहिए।

राज कपूर की एक फिल्म है, जिस देश में गंगा बहती है, उसमें शैलेंद्र का लिखा एक गीत है, ये पूरब है, पूरब वाले/ हर जान की कीमत जानते हैं/ मिल-जुल के रहो और प्यार करो/ एक चीज यही जो रहती है/ हम उस देश के वासी हैं, जिस देश में गंगा बहती है।

आप पाएंगे कि उत्तर भारत या भारत विशेष रूप से गंगा केंद्रित रहा है और हम यही कहते आए हैं कि हम उस देश के वासी हैं, जिस देश में गंगा बहती है। वैसे तो इस देश में कृष्णा, कावेरी, सतलुज, झेलम, पेरियार भी हैं, और जन-जन में प्रिय राम तो सरयू किनारे ही पैदा हुए और उसी में समा गए, लेकिन एक भी गीत बॉलीवुड का आप बताइए, जो सरयू पर बना हो? बॉलीवुड में राम केसाथ भी गंगा नदी को ही याद किया जाता है। तो जो यह बॉलीवुड है, जहां भाषा को लेकर बहुत गंभीर दृष्टिकोण नहीं अपनाना चाहिए।

मैं ट्विटर व अन्य जगह हिंदी पर छिड़ी ताजा बहस देख रहा था। हम राष्ट्रभाषा, संपर्क भाषा, राजकाज की भाषा और मातृभाषा में कोई अंतर ही नहीं कर पा रहे हैं, सबको एक साथ गड्डमड्ड कर दे रहे हैं। तमिलभाषियों पर आप हिंदी जितनी भी लादें, वे तो नहीं कहेंगे कि हिंदी मातृभाषा है। यह समझना होगा कि वास्तव में हमलोग बहुभाषी हैं। मिसाल के लिए, मेरी मां भोजपुर की हैं, पिता बघेली, गांव छत्तीसगढ़ी, तो मैं किस भाषा को कहूं कि ये मेरी मातृभाषा है? यहां हमें उदार होना चाहिए। हां, यह गर्व लायक सच है कि हिंदी बहुत अच्छी भाषा है, दुनिया में तीसरे नंबर की भाषा है, कई देशों में बोली जाती है।

हम लोग खूब विविधता वाले गणराज्य हैं और काफी लंबी प्रक्रिया से गुजरकर एक राष्ट्र या एक राष्ट्रभाषा बनती है। संयुक्त राज्य अमेरिका तो अभी भी राज्यों का ही समूह है, वह आज भी उस तरह से राष्ट्र नहीं है, जैसी हमारे यहां धारणा बनाई जा रही है। वैसे भी, संविधान में कहीं नहीं है कि हिंदी राष्ट्रभाषा है। सभी राजभाषाएं हैं। अंग्रेजी भी है। अंग्रेजी का भी विरोध होता रहा है। हम गौर करें, तो कहीं भी एक लोकप्रिय धारणा बनाई जाती है और लोग उसी को मानने लग जाते हैं। लोक मान्यता कुछ और होती है और वास्तविकता कुछ और। यह विरोधाभास कभी कम नहीं होगा। देश में एक समय था, जब रेलवे स्टेशन और अन्य जगहों पर अंग्रेजी में लिखे नामों को रंग से पोत दिया जाता था और उनकी जगह हिंदी में लिखा जाता था। हिंदी के पक्ष में आंदोलन या राजनीति वगैरह भी कुछ हुई। हिंदी राजनीति की भाषा बन ही सकती है, लेकिन वैसी नहीं बन सकती, जैसी चीन में मंदारिन है या जापान में जापानी भाषा।

बहुत पहले देश में त्रिभाषा फॉर्मूला दिया गया था। पढ़ाई में हिंदी, अंग्रेजी और एक क्षेत्रीय भाषा रहे, लेकिन यह हुआ नहीं, हम अंग्रेजी या अन्य भाषाओं के बीच उलझे रह गए। दुख होता है, जल्दबाजी में हिंदी के पक्ष में जो लोग बोल रहे हैं, उन्हें संपर्क भाषा, राजभाषा, मातृभाषा का अंतर नहीं पता है। दक्षिण की ओर से उठने वाला हिंदी विरोध भी उचित नहीं है, लेकिन जब-जब आप हिंदी के पक्ष में आवाज बुलंद करेंगे, तब-तब दक्षिण में विरोध होगा। हिंदी के पक्ष में सिर्फ ज्यादा आबादी से कुछ नहीं होता है।

अभी फिल्मों में देखिए, अजय देवगन की किसी भी फिल्म ने वैसी कमाई नहीं की है, जैसी दक्षिण की फिल्मों केजीएफ, आरआरआर इत्यादि ने की है। यह अच्छी बात है, दक्षिण की फिल्में हिंदी में भी आ रही हैं, तो हम स्वीकार करते हैं और करना भी चाहिए। आज हिंदी बाजार की सशक्त भाषा है, यह उत्तर से दक्षिण तक हर कोई जानता है। वास्तव में, हिंदी का विरोध कहीं नहीं है, लेकिन हम जानते हैं, इसे कभी-कभी जान-बूझकर उभारा जाता है।

(SANSAD TV) Mudda Aapka: Sports as a Fundamental Right-SC | खेल बने मौलिक अधिकार? | 29 April, 2022


सुप्रीम कोर्ट ने एक पर याचिका पर केंद्र सरकार और राज्य सरकारों से ओपिनियन मांगा है। इसमें कहा गया है कि फिजिकल एजुकेशन और स्पोर्ट्स को मौलिक अधिकार (Fundamental Right) के तौर पर मान्यता दी जाए और सभी बोर्ड अनिवार्य तौर पर सुनिश्चित करें कि स्कूलों में रोजाना 90 मिनट का गेम्स और खेल का पीरियड हो। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस एल नागेश्वर राव की अगुवाई वाली बेंच ने कहा है कि राज्यों का मत जानना जरूरी है क्योंकि सिर्फ जजमेंट पास करने से सहायता नहीं मिलेगी। फिजिकल एक्टिविटी के महत्व पर बल देते हुए उन्होंने कहा कि बच्चों को स्पोर्ट्स में शामिल करने से काफी मदद मिलेगी अन्यथा बच्चे ज्यादा वक्त स्क्रीन पर बिताएंगे। बेंच ने कहा कि स्टूडेंट्स को करियर ऑप्शन के तौर पर स्पोर्ट्स नहीं दिखता है। कई स्टूडेंट 12वीं तक अच्छा करते हैं लेकिन उसके बाद भूल जाते हैं और छोड़ देते हैं। क्या है इस मुद्दे के मायने और क्या हो सकती है आगे की राह ये आज के कार्यक्रम में चर्चा करेंगे।

Guests:
1. Dr. Kanishka Pandey, Petitioner & Head- Sports Research Centre, IMT, Ghaziabad,
2. Dr Vipin Madhogarhia, Orthopaedic surgeon and sports injury specialist
3. Yogeshwar Dutt, Wrestler

Anchor: Kavindra Sachan
Producer: Pardeep Kumar, Sagheer Ahmad
Assistant Producer: Surender Sharma

29-04-2022) समाचारपत्रों-के-संपादक

Date:29-04-22

देश में चलाए जा रहे दंगा-उद्योग के जिम्मेदार कौन ?
मिन्हाज मर्चेंट, ( लेखक, प्रकाशक और सम्पादक )

अगर हम भारत में होने वाले दंगों को पेशेवर-उद्यम की तरह देखें तो पाएंगे कि वह तीन स्तरों पर विभाजित है। इसके शीर्ष पर उकसाने वाले हैं। इनमें वे सेकुलर पार्टियां शामिल हैं, जिन्हें मुस्लिम वोटबैंक से अपने अधिकतर वोट मिलते हैं। दूसरे स्तर पर इन्हें सम्भव बनाने वाले हैं, जिनमें वामपंथी पत्रकार और नक्सली-इस्लामिस्ट रूझानों वाले एक्टिविस्ट्स हैं। वे उकसाने वालों के साम्प्रदायिक संदेशों को आगे लेकर जाते हैं। तीसरे स्तर पर हिस्ट्रीशीटर्स हैं, जिनमें रैडिकलाइज्ड नौजवान और आपराधिक गतिविधियों में संलग्न रहने वाले शामिल हैं। इनकी एक ही योग्यता है और वह है हिंसा करना। ये तीनों लेयर्स एक-दूसरे के साथ मिलकर बड़े सुगम तरीके से काम करती हैं। एक से दूसरे फिर तीसरे तक मैसेज जाते हैं। इनकी प्लानिंग बड़ी कमाल की होती है। टाइमिंग का ध्यान रखा जाता है और साम्प्रदायिक उपद्रव के दिन को बड़े ऐहतियात से चुना जाता है। अमूमन यह तब होता है, जब विदेश से कोई हाई-प्रोफाइल मेहमान भारत आने वाला होता है, जिसके साथ अंतरराष्ट्रीय मीडिया भी होता है।

फरवरी 2020 में जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प अपने परिवार और विदेशी पत्रकारों के भारी हुजूम के साथ दिल्ली पहुंचे तो देश की राजधानी दंगों से जल उठी थी। ट्रम्प के जाते ही दंगे खत्म हो गए। काम पूरा हो गया था। भारत की धर्मनिरपेक्ष छवि पर दुनिया के सामने सफलतापूर्वक दाग लगा दिया गया था। हाल ही में जहांगीरपुरी, खरगोन और हुबली में हुए साम्प्रदायिक दंगों के पीछे भी यही पैटर्न दिखाई देता है। पहले तो उकसाने वाले उचित समय चुनते हैं। फिर वे किन्हीं साम्प्रदायिक मामलों को तूल देते हैं। इस बार ब्रिटिश प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन की यात्रा सोने पर सुहागा साबित हुई। उकसाने वालों को पता था कि जॉनसन के साथ घोर मोदी-विरोधी ब्रिटिश मीडिया आने वाला है। जैसे ही टाइमिंग सेट हुई, दूसरी कड़ी एक्शन में आई। सोशल मीडिया पर भाजपा-विरोधी एक्टिविस्टों और पत्रकारों द्वारा मैसेज भेजे जाने लगे। टूलकिट का इस्तेमाल किया गया। 2021 में गणतंत्र-दिवस के दंगों की योजना बनाने में इन टूलकिट की भूमिका को एक्सपोज किया जा चुका था। इस बार दिए जाने वाले संदेश ज्यादा गूढ़ थे, लेकिन मनसूबे पहले जैसे ही थे। फिर हिस्ट्रीशीटर्स हरकत में आ गए। 16 अप्रैल के दिन हमले शुरू हुए। पहली बार अनेक दंगाइयों पर नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के तहत मामले दर्ज किए गए।

आगामी 3 मई को ईदुल-फितर और अक्षय तृतीया के पर्व एक साथ आ रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद आप मान लीजिए कि वह दिन शांतिपूर्ण तरीके से निकल जाएगा। क्योंकि मूल लक्ष्य पहले ही अर्जित किया जा चुका है और वह है एकता और शक्ति का प्रदर्शन। मनोवैज्ञानिक रूप से बात करें तो अजान के लिए लाउडस्पीकर, सड़कों पर नमाज पढ़ना, हिजाब पहनना आदि मुस्लिम पहचान को मजबूत बनाने के लिए हैं। भारतीय मुस्लिमों के पुरखों ने 1947 में पाकिस्तान जाने से इनकार कर दिया था। वे भारत में निष्ठावान और देशभक्त नागरिक की तरह रहना चाहते थे। पाकिस्तान के बजाय भारत को चुनने के ऐवज में कांग्रेस ने उन्हें पुरस्कृत भी किया। जहां पाकिस्तान इस्लामिक तानाशाही बनता गया, वहीं भारत धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्र के रूप में उभरा। मुस्लिमों को पर्सनल लॉ का पालन करने की अनुमति दी गई थी, जबकि स्वयं हिंदू पर्सनल लॉ 1955 में जाकर बनाया गया था। जल्द ही मुस्लिम एक महत्वपूर्ण वोटबैंक बन गए और कांग्रेस द्वारा उन्हें मोस्ट फेवर्ड कम्युनिटी का दर्जा दे दिया गया। 1977 में कांग्रेस-राज के अंत के बाद देश का सामाजिक ताना-बाना बदल गया था। 1980 के दशक में शाहबानो प्रकरण और अयोध्या में शिलान्यास के बाद जो साम्प्रदायिक राजनीति उभरी, वह विगत 35 वर्षों में बढ़ती चली गई है। 1980 और 1990 के दशक में भाजपा का उदय इसी का परिणाम था।

आम हिंदू वर्षों से अंकुश में था, किंतु उसने अब धार्मिक पहचान के पुनरुत्थान को अनुभव किया है। मुस्लिमों को लगने लगा कि उनके साथ भेदभाव किया जा रहा है। मोदी के उदय ने रही-सही कसर पूरी कर दी। भारत का दंगा-उद्योग सक्रिय हो गया। अनुभव तो यही बताते हैं कि भारत में साम्प्रदायिक दंगे एक पक्ष द्वारा छेड़े जाते हैं। 1969 में गुजरात में हिंदू साधुओं और मंदिर पर हमला किया गया था, 2002 में गोधरा में 59 कारसेवकों को जिंदा जला दिया गया। इस दंगा-उद्योग का इतिहास बहुत लम्बा और हिंसक है, इसे अब बंद करने का समय आ गया है।

Date:29-04-22

भारत की आवाज सुनने को उत्सुक दुनिया
हर्ष वी पंत, ( लेखक सामरिक मामलों के विशेषज्ञ हैं )

इस समय पूरी दुनिया उथल-पुथल भरे दौर से गुजर रही है। कई ताकतें अपना प्रभाव बढ़ाने के लिए बेसब्र हुई जा रही हैं। हिंद-प्रशांत क्षेत्र में चीन इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। यहां उसकी आक्रामकता ने कई देशों को परेशान किया हुआ है। इस क्षेत्र के लिए भले ही अस्थिरता एवं तनाव कोई नई बात न हो, लेकिन यूरोप जैसे अपेक्षाकृत स्थायित्व भरे क्षेत्र में भी इस समय युद्ध की आग भड़की हुई है। यहां यूक्रेन पर रूसी हमले ने दुनिया को एक तरह से दोफाड़ कर दिया है। इस बदलते वैश्विक घटनाक्रम में अंतरराष्ट्रीय संस्थाएं अपनी भूमिका के साथ न्याय नहीं कर पाई हैं। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जो विधि आधारित वैश्विक ढांचा बना था, उसे रूसी हमले से उपजी स्थिति ने खंड-खंड कर दिया। कोविड महामारी के समय अंतराष्ट्रीय संस्थाओं की जिस नाकामी के दर्शन हुए थे, उनकी अक्षमता को इस युद्ध ने पूरी तरह उजागर करके रख दिया। यही कारण है कि दुनिया दो खेमों में बंटती दिखी। जब ये संस्थाएं किसी सहमति या संवाद की स्थिति बनाने में असफल रहीं, तब भारत दुनिया की कूटनीति का नया केंद्र बनता हुआ दिखा। इसका अनुमान आप इसी तथ्य से लगा सकते हैं कि यूक्रेन को लेकर जब अमेरिका और रूस एक दूसरे को आंखें दिखा रहे थे, उसी दौरान एक हफ्ते के भीतर अमेरिकी उप-राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार और रूसी विदेश मंत्री नई दिल्ली का दौरा कर चुके थे।

बीते करीब एक डेढ़-महीने में दुनिया के तमाम नेता और राजनयिक भारत का दौरा कर चुके हैं। जाहिर है कि यह उभरते हुए वैश्विक ढांचे में भारत की बढ़ती भूमिका का ही प्रमाण है। इसी पृष्ठभूमि में रायसीना डायलाग के सातवें संस्करण का सफल आयोजन हुआ। इसमें दुनिया के करीब सौ से अधिक देशों के प्रतिनिधियों ने विश्व के समक्ष ज्वलंत मुद्दों पर मंथन किया। बीते कुछ वर्षों के दौरान रायसीना डायलाग वैश्विक भू-राजनीति एवं भू-आर्थिकी पर विमर्श के एक प्रमुख मंच के रूप में उभरा है। विश्व इस समय जिन परिस्थितियों से जूझ रहा है, उसमें ऐसे मंच की उपयोगिता कहीं ज्यादा बढ़ गई है। एक ऐसे समय में जब दुनिया में वाद-विवाद बढ़ रहे हों, वहां संवाद और भी आवश्यक हो गया है। इस दृष्टिकोण से रायसीना डायलाग ने अपनी भूमिका के साथ पूरा न्याय किया। यहां रूस और यूक्रेन के मुद्दे पर इतनी सारगर्भित एवं अर्थपूर्ण चर्चा हुई, जैसी दुनिया में अभी तक किसी देश या मंच पर देखने को नहीं मिली। इस मुद्दे से जुड़े तमाम अंशभागी यहां उपस्थिति रहे, जिन्होंने रायसीना डायलाग के मंच से अपना-अपना पक्ष दुनिया के सामने रखा।

पिछले कुछ समय से यह देखने में आ रहा है कि दुनिया की कई शक्तियां भारत को अपने-अपने पाले में खींच रही हैं। ऐसी स्थिति में भारत इन शक्तियों के साथ अपने समीकरण साधने में सफल रहा है। अच्छी बात यह रही है कि भारत न तो पूरी तरह से किसी एक पाले में गया और न ही उसने तटस्थता जैसा कोई भाव अपनाया। वास्तव में भारत ने यही दर्शाया कि उसका दृष्टिकोण तटस्थ न होकर अपने हितों की पूर्ति करने में सक्षम देश का है। इस दौरान विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने मुखर होकर अंतरराष्ट्रीय मंचों पर भारत का पक्ष रखा। रायसीना डायलाग के मंच पर उन्होंने उसी निरंतरता को कायम रखा। विषय विशेषज्ञता एवं साफगोई के लिए विख्यात जयशंकर ने इस मंच से भी दुनिया को स्पष्ट संकेत दिए कि भारत का नजरिया क्या है। यूरोपीय प्रतिनिधियों द्वारा यूक्रेन के मामले में भारत के लिए रचे गए प्रश्नों के व्यूह को विदेश मंत्री ने अपने अचूक तर्कों से ध्वस्त कर दिया। उन्होंने कहा कि भारत ने बार-बार दोहराया है कि यूक्रेन पर हमला उचित नहीं और किसी भी विवाद का संवाद से ही समाधान तलाशा जाना चाहिए। उन्होंने विधि आधारित वैश्विक व्यवस्था की दुहाई देने वाले पश्चिमी देशों के इस मामले में दोहरे मापदंड भी गिनाए। उन्होंने कहा कि जो लोग अब रूस पर वैश्विक ढांचे का मखौल उड़ाने का आरोप लगा रहे हैं, वे तब मौन थे, जब अमेरिका ने एकाएक अफगानिस्तान से निकलने का फैसला किया और वहां तालिबान का कब्जा हो गया। उन्होंने यहां तक कहा कि जब चीन भारत की सीमा पर अपना दुस्साहस दिखा रहा था तो पश्चिम ने बिन मांगी सलाह के तौर पर भारत को सुझाया कि चीन से तनाव टालने के लिए वह उससे अपना व्यापार बढ़ाए। जयशंकर ने कहा कि रूस को लेकर भारत ने पश्चिमी देशों को ऐसी कोई सलाह नहीं दी। उन्होंने बहुत संतुलित ढंग से समझाया कि अंतरराष्ट्रीय मामलों में संतुलित रवैया बहुत आवश्यक है। इसमें सभी की अपनी-अपनी प्राथमिकताएं होती हैं। समस्या मुद्दों को अपने-अपने नजरिये से देखने के कारण उत्पन्न होती है।

इसमें कोई संदेह नहीं कि सशक्त होते भारत का नई आकार लेती विश्व व्यवस्था में कद भी उसी अनुपात में बढ़ रहा है। बीते दिनों भारत आए ब्रिटिश प्रधानमंत्री बोरिस जानसन ने भी कहा था कि हिंद-प्रशांत क्षेत्र दुनिया में आर्थिक वृद्धि की नई धुरी के रूप में उभरने वाला है, जिसमें भारत की भूमिका महत्वपूर्ण होगी। चीन में विकास के चरम अवस्था पर पहुंचने और कोविड से लड़खड़ाने के बाद भारत ही दुनिया की सबसे तेजी से वृद्धि करने वाली अर्थव्यवस्था के रूप में सामने आ रहा है। इसने भारत की जिम्मेदारी को भी बढ़ा दिया है, जिसका वह निर्वहन करने से भी नहीं हिचक रहा। चाहे कोविड महामारी से बचाव के लिए वैक्सीन की पहुंच के मामले में गरीब देशों के समर्थन में आवाज बुलंद करना हो या फिर यूक्रेन में युद्ध छिड़ने से गेहूं की वैश्विक किल्लत में अपनी ओर से आपूर्ति करने की पहल, भारत के इन कदमों को पूरी दुनिया से सराहना मिली है। कई देशों को भारत ने कोविड रोधी टीका उपलब्ध कराया। मुश्किल में फंसे अफगानिस्तान को अनाज और दवाएं मुहैया कराईं। यहां तक कि चीनी कर्ज के चंगुल में फंसे आर्थिक संकट के शिकार श्रीलंका की मदद से भी पीछे नहीं रहा। ये सभी उदाहरण भारत को एक जिम्मेदार शक्ति के रूप में स्थापित करते हैं। भविष्य में भारत के इस उभार की कहानी को आगे बढ़ाने में विमर्श को अपने अनुरूप गढ़ने की आवश्यकता भी उतनी ही महत्वपूर्ण होगी। इसमें रायसीना डायलाग जैसे मंच का महत्व और अधिक बढ़ेगा। जब दुनिया के अधिकांश देश एवं अंतरराष्ट्रीय संस्थान अंतर्मुखी होते जा रहे हैं, तब दुनिया भारत की आवाज सुनना चाहती है और उसे सुनाने की एक अहम कड़ी के रूप में रायसीना डायलाग का दायरा आने वाले समय में और व्यापक होता दिखेगा।

Date:29-04-22

समाप्त हो राजद्रोह कानून
संपादकीय

सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार को नोटिस दिया है कि वह तीन दिन के भीतर भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 124ए के तहत आने वाले राजद्रोह कानून की वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं का उत्तर दे। इससे यह आशा जगी है कि अंतत: यह कानून समाप्त कर दिया जाएगा। इस कानून का केंद्र और राज्यों की सरकारों ने जमकर दुरुपयोग किया है और यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गत वर्ष जून में जी-7 देशों के आयोजन में दिए गए भाषण के विपरीत है जिसमें उन्होंने कहा था कि ‘भारत लोकतंत्र, विचारों की स्वतंत्रता और आजादी को लेकर प्रतिबद्ध देश है’। इसके बाद मोदी ने मुक्त समाज संबंधी एक वक्तव्य पर हस्ताक्षर किए थे जिसमें कहा गया है कि उस पर हस्ताक्षर करने वाले ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह से अभिव्यक्ति की आजादी के पक्ष में रहेंगे। यह सार्वजनिक रुख उस बात के विपरीत है जिसके तहत सरकार की आलोचना करने वालों को गिरफ्तार कर लिया जाता है। इसमें पत्रकार, सामाजिक कार्यकर्ता, कलाकार और छात्र सभी शामिल हैं। इतना ही नहीं सरकार ने अनगिनत अवसरों पर इंटरनेट भी बंद कराया है। धारा 124ए को समाप्त करके सर्वोच्च न्यायालय सरकार की मदद ही करेगी क्योंकि इससे उसकी अंतरराष्ट्रीय प्रतिबद्धताओं तथा घरेलू व्यवहार के बीच की विसंगति दूर होगी।

इस कानून को समाप्त करने के लिए विधिक हलकों में भी मांग तेजी से बढ़ी है। उदाहरण के लिए गत वर्ष फरवरी में दिल्ली की एक अदालत ने कहा था कि राजद्रोह के कानून का इस्तेमाल उपद्रवियों को शांत करने के बहाने से आशंकाओं को दूर करने के लिए नहीं किया जा सकता। बाद में प्रधान न्यायाधीश एन वी रमण ने सरकार के विधिक प्रतिनिधि से पूछा था कि एक औपनिवेशिक कानून जिसका इस्तेमाल लोगों को दंडित करने के लिए किया जाता था, उसे आजादी के 75 वर्ष बाद भी क्यों इस्तेमाल किया जा रहा है। सर्वोच्च न्यायालय ने यह भी स्पष्ट किया है कि इस मामले की अंतिम सुनवायी 5 मई को होगी। इससे यही संकेत मिलता है कि न्यायमूर्ति रमण इस विवादित मुद्दे को समाप्त करना चाहते हैं। देश की सबसे बड़ी अदालत का रुख अभिव्यक्ति की आजादी के हिमायतियों के लिए आशा जगाने वाला है। परंतु एक तथ्य यह भी है कि सरकार ने याचिकाएं दायर होने के नौ महीने बाद भी अपना जवाब दाखिल नहीं किया है। ऐसे में संभव है कि सरकार के विचार अदालत से मेल न खा रहे हों। गत वर्ष दिसंबर में कानून मंत्री किरण रिजिजू ने भी इस बात की पुष्टि की थी कि गृह मंत्रालय की ओर से धारा 124ए को समाप्त करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

इस कानून को समाप्त करने की तात्कालिक आवश्यकता इसलिए उपजी है कि राजनेताओं और सुरक्षा एजेंसियों ने धारा 124ए को लेकर केदारनाथ बनाम बिहार राज्य के मामले में सर्वोच्च न्यायालय के 60 वर्ष पुराने ऐतिहासिक निर्णय की मनमानी व्याख्या की है। उस फैसले में न्यायालय ने धारा 124ए की वैधता को कायम रखते हुए कहा था कि उसका इस्तेमाल केवल तभी किया जाना चाहिए जब मकसद सरकार या देश के प्रति हिंसा भड़काना हो। परंतु इस फैसले के और अधिक स्पष्ट न होने के कारण सरकार इसकी व्यापक व्याख्या करके उसे इस्तेमाल करती है। भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में ऐसा करना आसन है क्योंकि यहां जनता की नाराजगी किसी भी समय सामने आ सकती है और वक्तव्यों के बगावती असर को मनचाहे ढंग से आंका जा सकता है। आम भारतीयों की आजादी को दो अन्य खतरे हैं विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम (यूएपीए) तथा राष्ट्रीय सुरक्षा कानून। इनका भी सरकार के विरोधियों को चुप कराने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। इन दोनों की तत्काल समीक्षा की आवश्यकता है। ऐसे में धारा 124ए को समाप्त करने से अच्छी नजीर पेश होगी और भारत मुक्त समाज की प्रतिबद्धताओं के अनुरूप बनेगा।

Date:29-04-22

रायसीना डायलॉग
संपादकीय

पश्चिमी देशों को आईना दिखाते हुए विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने जो कहा वह भारत के बढ़ते कद और हौसले का परिचायक है। जयशंकर ने साफ कहा, ‘हमें पता है, हम कौन हैं हम दूसरे देशों को खुश करने के लिए उनकी छाया नहीं बन सकते।’ रायसीना डायलॉग नामक कार्यक्रम में तीनों दिन पश्चिमी देश जहां भारत पर अपने पाले में खड़ा होने का दबाव बनाते रहे वहीं भारत ने दृढ़ता से अपनी बात रखी। तीन दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन विदेश मंत्रालय और ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन ने किया था। अंतिम दिन के एक सत्र में जयशंकर ने कहा कि भारत को अंतरराष्ट्रीय समुदाय को खुश करने का प्रयास करने की बजाय दुनिया से लेन देन करने के लिए अपनी पहचान पर विश्वास को आधार बनाना चाहिए। उन्होंने कहा,‘हम कौन हैं, इस बारे में हमें आत्मविश्वास-पूर्ण होना चाहिए। हमें दुनिया से अपनी असली पहचान के दम पर ही लेन देन करना चाहिए। दूसरे हमें परिभाषित करें यह बीते जमाने की बात हो चुकी है। हमें किसी भी तरह दूसरों की स्वीकृति की जरूरत नहीं है। रूस-यूक्रेन संकट पर उन्होंने कहा कि इस समय लड़ाई को रोकने और बातचीत शुरू करने पर ध्यान केंद्रित करने की जरूरत है। यूक्रेन युद्ध की शुरु आत से ही पश्चिमी देश भारत के किसी भी पक्ष का साथ न देने को लेकर असहज रहे हैं। अर्से से जाहिर भारत-रूस संबंधों को लेकर भारत की आलोचना की जाती रही, यहां तक कि अमेरिका ने भी दबाव बनाने का खुला प्रयास किया। जबकि भारत हमेशा युद्ध और हिंसा को खत्म करने और वार्ता की अपील करता रहा। रूस की आलोचना में भारत ने पश्चिम का साथ नहीं दिया लेकिन जब यूक्रेन के बूचा शहर में मासूम नागरिकों के नरसंहार की खबरें सामने आई तो भारत ने इसकी कड़ी निंदा की। रायसीना डायलॉग के यूरोपीय आयोग की प्रमुख उर्सुला फोन डेय लायन ने रूस पर लगाए गए यूरोपीय प्रतिबंधों के पक्ष में भारत का भी समर्थन मांगा। लेकिन भारत अपनी स्थिति पर कायम रहा। भारत ने पश्चिमी देशों को ही आड़े हाथों लिया। चीन की आक्रामकता को नजरअंदाज करने और अफगानिस्तान में तालिबान की वापसी जैसी एशिया की सबसे बड़ी चुनौतिया की परवाह न करने पर जयशंकर ने उन्हें ही खरी खोटी सुना दी।

Date:29-04-22

सहकारी संघवाद की परीक्षा
संपादकीय

एक असाधारण कदम उठाते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कोविड संक्रमण के ताजा उभार पर मुख्यमंत्रियों के साथ अपनी ऑनलाइन बैठक में एक असामान्य विषयांतर किया। उन्होंने पेट्रोलियम उत्पादों की ऊंची कीमतों की ओर इशारा करते हुए विशेष रूप से विपक्षी राज्य सरकारों से आग्रह किया कि पेट्रोल-डीजल पर वैट घटाएं और अपनी जनता को राहत दें। विपक्ष-शासित राज्यों को ही संबोधित इस मांग का तात्कालिक संदर्भ यह है कि पिछले नवंबर में केंद्र ने तेल के उत्पाद शुल्क में 5 रु0 प्रति लीटर की कमी की थी। उस समय केंद्र की ओर राज्यों से वैट कम करने की मांग भी की गयी थी और कई भाजपा शासित राज्यों ने उसमें कमी भी की थी, जिससे तेल का दाम आम तौर पर सैकड़ा पार करते-करते रह गया था। लेकिन विधानसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद फिर से तेजी से बढ़ने शुरू हो गए। और अब तेल के दाम को सैकड़ा पार किए गए भी कई हफ्ते हो चुके हैं। इस बीच महंगाई की दर तीस साल के रिकार्ड स्तर पर पहुंच गयी है और इसके लिए सबसे बढ़कर, तेल के दाम में बढ़ोतरी को ही जिम्मेदार माना जा रहा है। इन हालात में कोविडोत्तर आर्थिक बहाली के लिए भी खतरा बढ़ गया है। प्रधानमंत्री का तेल के बढ़े हुए दाम पर चिंता जताना स्वाभाविक भी था और जरूरी भी। लेकिन हालांकि प्रधानमंत्री ने सहकारी संघवाद की दुहाई भी दी थी, लेकिन जैसा कि उनको अनुमान भी था, उनकी अपील ने विवाद ही ज्यादा पैदा किया है। दुर्भाग्य से इसके लिए सिर्फ राज्यों और खास तौर पर विपक्ष शासित राज्यों को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। इसकी वजह राज्यों के हाथों में संसाधनों का बहुत घट जाना ही नहीं है। इसकी सबसे बड़ी वजह है, तेल की कीमतों के असह्य रूप से ऊपर चढ़ जाने में, बाहरी कारणों को छोड़ दें तो, केंद्र द्वारा वसूले जाने वाले करों का हिस्सा बहुत ज्यादा होना। 2014 के बाद से पेट्रोल पर केंद्रीय कर की दर में 3.5 गुना और डीजल पर 9 गुना बढ़ोतरी हुई है। वास्तव में केंद्र सरकार के राजस्व में पेट्रोलियम करों का हिस्सा 5.4 फीसद से बढ़कर 12.2 फीसद रह गया है। इसलिए केंद्र सरकार पहले खुद तेल क्षेत्र को संसाधन जुटाने के लिए दुधारू गाय की तरह इस्तेमाल करना बंद करे, उसके बाद ही राज्यों से वैट घटाने की उसकी मांग में कोई नैतिक बल सकता है, उसके बिना नहीं। केंद्र की नीतियों से तय दाम के साथ राज्यों का वैट तो खुद ही घट जाएगा।

Date:29-04-22

विकास की राह में रोड़ा न बनें नियम
मकरंद आर परांजपे, ( प्रोफेसर, जेएनयू )

जो लोग यह मानते हैं कि भारत का विकास आज से पहले ऐसे संभव नहीं था, वे अक्सर देश के विशाल नियामक और अनुपालन (नियम-पालन) तंत्र को लेकर निराश भी दिखते हैं। कभी-कभी वे नाराज और क्रोधित भी हो जाते हैं। ऐसा इसलिए, क्योंकि यह व्यवस्था भारत के तेज विकास की कहानी में अड़चन और रुकावट पैदा करती है। माना यही जाता है कि कई बेईमानों, ठगों और प्रत्यक्ष धोखेबाजों केचलते खूब रुकावटेंपैदा होती हैंऔर हमारा विशाल तंत्र भारत में कारोबार को किसी दु:स्वप्न सरीखा बना देता है।

ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन (ओआरएफ) द्वारा हाल ही में जारी की गई ‘जेल्ड फॉर डूइंग बिजनेस’ रिपोर्ट में चौंकाने वाली 69,233 तरह की अद्वितीय मंजूरियां और औपचारिकताएं सूचीबद्ध की गई हैं। ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन के वाइस प्रेसिडेंट गौतम चिकरमने और अवंतिस रेगटेक के सह-संस्थापक व सीईओ ऋषि अग्रवाल द्वारा तैयार यह रिपोर्ट बताती है कि 26,134 मंजूरियों या औपचारिकताओं की पालना अगर न हो, तो बतौर दंड कारावास तक की सजा हो सकती है। सबसे अधिक नियम-पालन पर जोर देने वाले राज्यों में से जिन पांच सूबों में सर्वाधिक कारावास संबंधी प्रावधान हैं, वे हैं- गुजरात (1,469), पंजाब (1,273), महाराष्ट्र (1,210), कर्नाटक (1,175) और तमिलनाडु(1,043)। मगर निराशाजनक है कि सख्त अनुपालन व्यवस्था के बावजूद, जिसमें तमाम नियम मौजूद हैं व कठोर धाराएं भी लगाई जाती हैं, लेकिन असली अपराधी कानून के लंबे हाथों से बार-बार बचते दिखाई पड़ते हैं।

भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत के विकास की इन बाधाओं से पूरी तरह परिचित हैं। 21 अप्रैल को आयोजित 15वें सिविल सेवा दिवस के कार्यक्रम का इस्तेमाल उन्होंने न सिर्फ लोक प्रशासन में उत्कृष्ट काम करने वाले नौकरशाहों को पुरस्कृत करने के लिए किया, बल्कि यह संदेश भी घर-घर पहुंचा दिया कि हमारी नौकरशाही अपने जटिल प्रशासनिक व्यवस्था के कारण भारत के विकास में एक बड़ी चुनौती पेश कर रही है। भारतीय जनता पार्टी द्वारा साल 2013 में प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के रूप में नाम की घोषणा होने के बाद अपने शुरुआती अनुभवों को याद करते हुए नरेंद्र मोदी ने कहा, जब मेरी पार्टी ने पहली बार 2013 में प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के रूप में मेरे नाम की घोषणा की थी, तब मुझे दिल्ली में कारोबारी समुदाय ने बुलाया था। मैंने उनके बीच एक भाषण दिया। तब 2014 के आम चुनाव होने में चार से छह महीने की देरी थी। जब उन्होंने मुझसे पूछा कि प्रधानमंत्री बनने के बाद मैं क्या करूंगा, तब मैंने कहा, मैं हर दिन एक कानून खत्म करूंगा, कोई नया कानून मैं नहीं बनाऊंगा। यह सुनकर वे चौंक गए थे। और, अपने पहले पांच वर्षों में मैंने 1,500 कानून खत्म भी किए।

बिना किसी लाग-लपेट के प्रधानमंत्री ने कहा, यह आप जानते ही हैं कि इस तरह के सैकड़ों कानून अपने देश में रहे हैं, जिनको मैं भारत के नागरिकों के लिए बोझ समझता हूं। आप मुझे बताइए, आखिर हमें ऐसे कानूनों को क्यों ढोना चाहिए? आज भी मेरी यही राय है कि इस तरह के कई कानून, जो बेकाम हो चुके हैं, उनके खिलाफ हम कुछ पहल क्यों नहीं करते? उनको खत्म क्यों नहीं कर देते? देश को इस गैर-जरूरी जाल से बाहर निकालना ही होगा।

कैबिनेट सचिव राजीव गौबा की मंच पर मौजूदगी के बावजूद प्रधानमंत्री मोदी ने भारतीय नागरिकों से नियम-पालन की अंतहीन मांग करने वाली इस व्यवस्था पर बोलना जारी रखा। उन्होंने कहा, इसी तरह, हम नागरिकों से सभी प्रकार के नियम अनुपालन की मांग करते रहते हैं। मैंने कैबिनेट सचिव से कहा कि जब तक हम बाकी दुनिया के लिए (अपने सॉफ्टवेयर और प्रौद्योगिकी आउटसोर्सिंग के माध्यम से) काम करने की कोशिश कर रहे हैं, आपको इसकी जिम्मेदारी लेनी चाहिए कि देश इन नियमों के पालन से मुक्त होगा; नागरिकों को हमें आजाद करना ही चाहिए। आजादी के इस 75वें वर्ष में आप नागरिकों को इस जाल में क्यों फंसा रहे हैं? और, एक कार्यालय में छह लोग काम करने बैठे होंगे, हर टेबल वाले को काम की पूरी जानकारी होगी, फिर भी वे अलग से पूछेंगे, टेबल की साइड से वे कुछ नहीं करेंगे।

यहां मैं फिर से ‘जेल्ड फॉर डूइंग बिजनेस’ रिपोर्ट पर लौटता हूं। इसकी सामग्री को पिछले सात वर्षों में टीम लीज और रेग टेक ने शिद्दत से जमा किया है। इसके मोनोग्राफ में श्रम, वित्त व कराधान, पर्यावरण, स्वास्थ्य व सचिव के कार्य को लेकर सुरक्षा, वाणिज्यिक, उद्योग-केंद्रित और सामान्य क्षेत्र जैसे सात व्यापक श्रेणियों में रिपोर्ट के नतीजे बांटे गए हैं। नियामक न सिर्फ अतिरिक्त लाभ कमाने वाले, बल्कि गैर-लाभकारी संस्थानों की राह में भी बाधाएं उत्पन्न करता है। यही वजह है कि भारत में न केवल कोई कारोबार करना या नया संस्थान शुरू करना कठिन है, बल्कि उसे बंद करना तो कहीं ज्यादा दुरूह काम हो जाता है। जैसा कि टीम लीज के अध्यक्ष मनीष सभरवाल भी कहते हैं, भारत में नियोक्ता संबंधी अनुपालनों का अत्यधिक अपराधीकरण भ्रष्टाचार को जन्म देता है, औपचारिक रोजगार को कुंद करता है और न्याय में जहर घोलता है।

यह रिपोर्ट तमाम तरह की सिफारिशों से भरी हुई है, जिनमें व्यावसायिक नियमों और विनियमों को युक्तिसंगत बनाना, आपराधिक दंड को नियंत्रित करना और व्यापक नीतिगत सुधार शामिल हैं। देश के अनुपालन तंत्र या आम लोगों को सेवा देने वाली व्यवस्थाओं के पुनर्गठन से न केवल भारत में सामान्य कारोबारी माहौल बेहतर बन सकेगा, बल्कि इससे विभिन्न तरीके से पैसे कमाने वाले, नवाचार में विश्वास रखने वाले, उद्यमी और बड़े-बड़े उद्योगपतियों की गरिमा भी सुरक्षित रहेगी।

सिविल सेवकों के लिए प्रधानमंत्री का यह आह्वान केंद्र सरकार के साथ-साथ, देश के विभिन्न राज्यों, उनके विभिन्न मंत्रालयों व विभागों और पूरे देश के लिए एक व्यापक सुधार प्रक्रिया को शुरू करने का बेहतर मौका दे रहा है। यह निश्चय ही भारत को समृद्धि और खुशहाली की नई ऊंचाइयों पर ले जाएगा।

(SANSAD TV) Mudda Aapka: LIC IPO | 28 April, 2022


देश के सबसे बड़े आईपीओ का महीनों का इंतजार समाप्त हो चुका है. बोर्ड की बैठक के एक दिन बाद बुधवार को एलआईसी आईपीओ का आधिकारिक ऐलान हो गया. आईपीओ के अपडेटेड ड्राफ्ट को बाजार नियामक सेबी की मंजूरी मिलने के बाद मंगलवार को एलआईसी बोर्ड की अहम बैठक हुई थी. बैठक में एलआईसी आईपीओ के प्राइस बैंड से लेकर लॉट साइज और रिजर्वेशन जैसी चीजों पर अंतिम मुहर लग गई थी.

Guests:
1- Vijay Bhushan, Past President,Association of National Exchanges Members of India
2- Dr Charan Singh, Former Chairman, Punjab & Sind Bank
3- Subhomoy Bhattacharjee, Consulting Editor, The Business Standard

Anchor: Kavindra Sachan
Producer: Pardeep Kumar, Sagheer Ahmad
Assistant Producer: Surender Sharma

28-04-2022) समाचारपत्रों-के-संपादक

Date:28-04-22

Scrap Sedition
There’s no point trying to mend this broken law. It’s an anti-constitutional provision that must go
TOI Editorials

The Supreme Court’s resumption of its hearing into petitions seeking the scrapping of the sedition provision in IPC comes at a time when this colonial era law is becoming a major threat to political and personal freedoms. Section 124A IPC punishes words or actions that attempt to incite hatred, contempt and disaffection towards governments with three years to life imprisonment. “Hatred”, “contempt” and “disaffection” are such broad phrases that even legitimate criticism or dissent can earn a sedition charge. Not surprisingly, hundreds of dissenters over the years have paid a heavy price after being falsely accused of “deshdroh”.

For British imperialists, it was the ideal legal instrument to jail freedom fighters like Bal Gangadhar Tilak and Mahatma Gandhi for long periods because other than their political writings and utterances against the Crown, no other serious crime could be attributed to them. Today’s governments are guilty of the same tactic of
prosecuting thoughts and words when there’s precious little to target their political rivals. At this juncture, SC should discard any notions that setting guardrails will force police and governments to behave.

The 1962 Kedar Nath Singh judgment had attempted to narrow sedition to offences betraying an “intention” and “tendency” to cause public disorder or endanger state security. Six decades hence, we know with absolute certainty that it has had no tempering influence on police or governments. SC and high courts have repeatedly had to emphasise that criticism of governments isn’t sedition but the message just doesn’t percolate. That’s because for thana cops directed by authorities to fix political opponents, the sedition provision’s continuing existence in IPC makes it the most handy tool to inflict harassment.

Not only is sedition cognisable and non-bailable, it doesn’t require an actual crime to have been committed, and lends itself easily to criminalising any political expression, even those protected by India’s free speech laws. Not surprisingly, sedition has been invoked against writers, cartoonists, politicians, and even ordinary citizens like the thousands of villagers who agitated against the Koodankulam nuclear plant in Tamil Nadu. The growing trend of private complaints of sedition where any motivated individual can lodge a sedition complaint and make life hell for people not even remotely connected to the complainant must also be noted by SC. Britain, which gifted India sedition, extirpated it from the country’s statute in 2009. SC should do the honours for India and scrap the sedition provision.

 

Date:28-04-22

Nations-Building, A New Joint Venture
Editorials

The Trilateral Development Corporation (TDC) Fund launchedby India is an important step towards providing alternatives to countries to power their economic development without going into debt. GoI’s effort to bring private enterprise into the fold, offering state support and backing, and partnering with other countries keen to invest will allow India to participate actively not just in the Indo-Pacific but also in other parts of the developing world.

Like-minded democracies have been talking and working to provide an alternative to the Chinese growth model that has often led countries to situations where they found themselves in debt or having to give up key assets. The pandemic and the
war in Ukraine have exacerbated this situation. Sri Lanka is a grim reminder. This effort is important to ensure that the Indo-Pacific remains open and free. Having an operational mechanism with multiple partners provides a level of dexterity that will give countries seeking investment a real alternative to the Chinese option. India’s venture brings added value, providing access to relevant human resources, particularly in technology, and using scale to drive down costs. India, trying to bridge considerable development gaps itself, brings to the table its ability to guide economic and infra projects in a manner that is best suited to developing economies. Besides, the strong India-origin and expatriate communities in many parts of the Indo-Pacific and Africa give the venture a high level of acceptability.

This effort is about India taking a leadership role in the global arena, leveraging its advantages to unleash not just its economy, but to also ensure growth and stability in the region in partnership with developed and developing countries.

Date:28-04-22

Preventing harm
Proactive intervention is needed to stop spread of hate and inflammatory speeches
Editorial

The value of proactive judicial intervention cannot be understated. After the Supreme Court called for “corrective measures” against the peddling of communal hate from supposedly religious platforms, the authorities in Uttarakhand have prevented the holding of a ‘dharam sansad’ in Roorkee by imposing prohibitory orders against such gatherings. At a time when communally motivated gatherings are becoming conspicuous in their frequency and vociferous in their fulminations against minorities, one would have expected the police to be more sensitive to the situation and prevent hate speeches. Counsel for Himachal Pradesh has said preventive steps were taken when one such gathering took place a few days ago, and that the participants were warned against any incitement, but those who have approached the Court against the trend of hate speeches at such meets, accuse the local authorities of inaction. It was one such religious conclave in Haridwar in December that witnessed extraordinarily inflammatory speeches being made against Muslims, some of them having a shockingly genocidal tenor. After dithering, the Uttarakhand police had then arrested Yati Narsinghanand, a controversial priest and Hindutva leader, who was among those who had allegedly called for armed violence against minorities. Even after obtaining bail, under a condition that he would not make any provocative speeches, he had participated in a similar event in Delhi. Instances of controversial religious figures making unacceptable comments at different places and occasions have emerged as a disturbing pattern, one that the Court may have to arrest by stern action.

One way of looking at this phenomenon is to dismiss it as not being representative of the silent majority and as the activity of a few fringe elements. However, it cannot be gainsaid that the provocateurs are seeking to foster a collective fear among the majority that their interests are not being protected by an allegedly minority-friendly Constitution, and feeding off the same fear to spread their message of hate. The possible damage to the social fabric is incalculable, as the language of hatred may seep into the public consciousness as an acceptable thought process. The result may be an atmosphere in which communal harmony and public tranquillity will be at perennial risk. It is in this backdrop that modern democracies make a clear distinction between freedom of expression and speech that tends to incite hatred against a public group or section of society. The Supreme Court has recognised the potential for a wider societal impact beyond the distress caused to individual members of the targeted group. In cases relating to lynching and ‘khap panchayats’, the Court laid down guidelines on preventive, remedial and punitive measures. While these are to be followed without exceptions, there is also a need for considering new criminal and penal provisions to combat hate speech.

Date:28-04-22

अधिकारियों की नियुक्ति पर टकराव न बने
संपादकीय

कुछ दिनों पहले केंद्र-राज्य के बीच एक नया विवाद परवान चढ़ा। इसके पीछे केन्द्रीय गृह-मंत्रालय का एक प्रस्ताव था, जिसके मुताबिक राज्य कैडर के आईपीएस अधिकारियों को आईजी और ऊपर के स्तर पर तब तक केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति पर नहीं लिया जाएगा जब तक वे एसपी और डीआईजी स्तर पर केंद्र में अपनी सेवाएं नहीं देते। राज्यों को लगा कि उनके अधिकारियों की लगाम कसने का केंद्र का यह नया औजार है। इस बीच गृह मंत्रालय बीएसएफ के लिए नियमों में परिवर्तन कर आईपीएस अधिकारियों की कमांडेंट (एसपी) स्तर पर नियुक्ति का रास्ता खोलने की सोच रहा है। अभी तक सात में से पांच केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों में (सीआईएसएफ-एसएसबी को छोड़कर) इन पदों पर फोर्स के कैडर की नियुक्ति होती रही है। उधर इन सेवाओं के अधिकारी बेहद चिंतित हैं क्योंकि बीएसएफ के बाद अन्य बलों में भी यह शुरू होगा जिससे उनके प्रमोशन के मौके और भी कम हो जाएंगे। पहले से इन सेवाओं के अधिकारी प्रमोशन बमुश्किल पाते थे। यह सच है कि केन्द्रीय बलों में कमांडेंट स्तर पर आधे पद खाली पड़े हैं और राज्य सरकारें अपने आईपीएस को प्रतिनियुक्ति पर भेजने में कतराती हैं। उधर आईपीएस, आईजी या ऊपर के स्तर पर ही केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति में दिलचस्पी दिखाते हैं। लेकिन क्या आईपीएस को हर मर्ज की दवा मानना एक गलत अवधारणा नहीं है? पिछले 70 वर्षों में जिलों के स्तर पर भी तो यही आइईएस-आईपीएस अधिकारी रहे लेकिन गवर्नेंस भ्रष्टाचार का पर्याय बन गया। फिर केन्द्रीय बलों के कार्य की प्रकृति लोक प्रशासन की शर्तों से अलग है जिसका अनुभव आईपीएस अधिकारियों को नहीं होता जबकि बलों का अपना कैडर विशेष कौशल रखता है।

Date:28-04-22

ट्विटर की समस्याएं अब बढ़ेंगी या घटेंगी?
आनंद गिरिधरदास, ( अमेरिकी पत्रकार व द न्यूयॉर्क टाइम्स के पूर्व स्तम्भकार )

प्लूटोक्रेसी यानी अमीरों के प्रभाव से चलने वाले तंत्र में इससे बेहतर मिलाप और कौन-सा हो सकता था : गम्भीर समस्याओं से घिरा ट्विटर और उन्हीं समस्याओं के मूर्त रूप एलन मस्क। जरा सोचिए कि तब क्या होता है जब किसी समस्या का जीता-जागता स्वरूप स्वयं ही यह निश्चय करने के अधिकार खरीद लेता है कि वह समस्या क्या है और उसे कैसे सुलझाया जा सकता है?

आखिर ट्विटर की समस्या क्या है- भ्रामक सूचनाएं ही ना। कोविड वैक्सीन, क्लाइमेट चेंज और इस जैसी ही जाने कितनी चीजों के बारे में फर्जी खबरें। स्वयं मस्क ने संदिग्ध दावे करने से कभी परहेज नहीं किया, फिर चाहे वह गुमराह करने वाली वित्तीय सूचनाएं हों या थाईलैंड में फंसे स्कूली बच्चों को बचाने वाले ब्रिटिश डाइवर के लिए अभद्र शब्द का इस्तेमाल। ट्विटर के साथ नस्लवाद की समस्या है। समय-समय पर वह अश्वेत यूजर्स के साथ होने वाले दुर्व्यवहार की शिकायतों का समाधान करने में विफल रहा है। मस्क की कार-निर्माता कम्पनी टेस्ला के साथ भी यही समस्या है। टेस्ला के अनेक कर्मचारियों ने मीडिया से इस बारे में शिकायत की है और उस पर नस्ली भेदभाव का मुकदमा भी दर्ज किया गया है। ट्विटर के साथ बुलीइंग और प्रताड़ना की समस्या है और यह पाया गया है कि वह मनुष्य के सबसे अच्छे स्वरूप के बजाय सबसे बुरे रूप को उभारने में अधिक मदद करता है। मस्क भी इन समस्याओं से अछूते नहीं हैं। आप यह सोच सकते हैं कि जिस व्यक्ति की सम्पत्ति 250 अरब डॉलर से ज्यादा है और जो पृथ्वी और अंतरिक्ष की समस्याएं सुलझाने में व्यस्त है, वह समय-समय पर दूसरों को नीचा दिखाने और उन पर रौब गालिब करने से बाज नहीं आएगा। ऐसे में इसे राम मिलाई जोड़ी ही कहा जा सकता है कि मस्क अब ट्विटर के कर्ता-धर्ता बन गए हैं।

अगर आपने गौर किया हो कि हमारे प्लूटोक्रेटिक समाज में चीजें कैसे काम करती हैं तो यह घटनाक्रम आपको चकित नहीं करेगा। आपको अमूमन ऐसे दृश्य दिखलाई दे जाएंगे, जिनमें आगजनी करने वाले स्वयं को दमकलकर्मी के रूप में प्रस्तुत कर रहे हों। 2020 में अमेरिका में हुए चुनावों से पहले अपने प्लेटफॉर्म से हेट-स्पीच और गुमराह करने वाली सूचनाओं के प्रसार में मेटा यानी फेसबुक के मार्क जकरबर्ग उतने ही जिम्मेदार थे, जितने कि कोई और। बाद में उन्हीं जकरबर्ग ने अपनी पत्नी प्रिसिल चान के साथ 300 मिलियन डॉलर की राशि उन ताकतों से चुनावी-प्रक्रिया की रक्षा करने के लिए दान दी, जिन्हें उन्हीं ने मंच प्रदान किया था। गूगल ने ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग में अपनी मार्केट पॉवर का इस्तेमाल करते हुए स्थानीय समाचारों के संकलन के कार्य को छिन्न-भिन्न करने के बाद सपोर्ट लोकल न्यूज कैम्पेन को 15 मिलियन डॉलर देने का वादा किया।

जब आप फ्री स्पीच और बहस की संस्कृति के परिप्रेक्ष्य से सोचते हैं तो मस्क की ट्विटर से हुई डील सिर चकराने वाली लगने लगती है। मस्क स्वयं को फ्री स्पीच के संरक्षक के रूप में प्रस्तुत करते हैं और इस बात के लिए ट्विटर की आलोचना करते आ रहे हैं कि वह सेंसरशिप और दमन की सीमा तक विमर्श को मॉडरेट करता आ रहा है। जबकि वे स्वयं एक ऐसे व्यक्ति का टेस्ला-ऑर्डर रद्द कर चुके हैं, जिसने एक ब्लॉग पर उनकी कम्पनी की आलोचना करने की जुर्रत की थी। उन्होंने उसे ट्रोल भी किया था और यह संदेश देने का प्रयास किया था कि अगर कोई भी उनके हितों की आलोचना करेगा तो उसे इसी तरह से भीड़ के न्याय के हवाले कर दिया जाएगा।

वास्तव में फ्री स्पीच के प्रति मस्क का नजरिया दोषपूर्ण है। उनके मत में ताकतवर और रसूखदार लोगों को बेरोकटोक बोलने की आजादी- जिसे निगेटिव फ्रीडम ऑफ स्पीच कहा गया है- ही सही मायनों में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। इसलिए वे नाजियों, स्त्रीविरोधियों, दबंगों, यहां तक कि पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प का भी ट्विटर अकाउंट बहाल करके यह साबित कर सकते हैं कि यही उनकी ट्विटर की परियोजना थी। लेकिन अभिव्यक्ति की सकारात्मक स्वतंत्रता भी होती है। इसके तहत संवाद का वैसा परिवेश निर्मित किया जाता है, जिसमें सभी स्वतंत्र महसूस कर सकें और जो वो सोचते हैं, उसे कहने की उन्हें आजादी मिले। सरकारें एक बड़ी केंद्रीकृत संस्था होती हैं, लेकिन आमजन की आजादी को बाधित करने वाला खतरा केवल उन्हीं से नहीं आता। सेंसरशिप से ज्यादा उपयुक्त मंच नहीं होने के कारण लोग अपनी बात नहीं रख पाते थे। सोशल मीडिया ने इसे बदलने की कोशिश की है। लेकिन जब वह महिलाओं और अश्वेतों के प्रति घृणा और दुर्व्यवहार का अड्‌डा बन गया तो इंटरनेट की सच्चाई उभरकर सामने आने लगी, यह कि आप यहां पर जो चाहे कह जरूर सकते हैं, लेकिन अगर आपने ऐसा करने की हिमाकत की तो आपकी जिंदगी दर्दनाक बना दी जाएगी।

ट्विटर ने अपने प्लेटफॉर्म को सुधारने के लिए कदम उठाए। उसने समस्या को स्वीकारा। उसने अभिव्यक्ति की सकारात्मक आजादी को पहचाना। उसने ऐसा माहौल बनाने की कोशिश की, जिसमें ध्वंसात्मक विचार नहीं प्रसारित किए जाएं। लगता है इसी से मस्क को समस्या है। प्लूटोक्रेट लोगों ने इकोनॉमी पर तो पहले ही अधिकार जमा लिया था। अब वे आमजन के द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले टूल्स पर भी हावी हो रहे हैं। जो समाज सोशियोपैथ लोगों के हाथों में अपने सामाजिक-संवाद की कुंजी सौंप देता है, वह स्वयं को स्वतंत्रता नहीं उपद्रवों की ओर ले जाता है।

Date:28-04-22

देश की संपर्क-भाषा अंग्रेजी नहीं, हिंदी ही होनी चाहिए
डॉ. वेदप्रताप वैदिक, ( भारतीय विदेश नीति परिषद के अध्यक्ष )

संसदीय राजभाषा समिति की बैठक में गृहमंत्री अमित शाह ने यह कह दिया कि भारत की संपर्क-भाषा अंग्रेजी नहीं, हिंदी होनी चाहिए। फिर क्या था? बर्र का छत्ता बिखर पड़ा। तमिलनाडु, केरल और विपक्ष के कई अहिंदीभाषी नेता अमित शाह पर बरस पड़े। अमित शाह ने अहिंदीभाषियों पर न तो हिंदी थोपने की बात कही, न ही अन्य भारतीय भाषाओं पर किसी प्रकार का लांछन लगाया था। लेकिन उन्होंने वह बात कह दी, जिसे कहने का साहस भारत के बड़े-बड़े नेता नहीं कर सकते। सब यही रट लगाते हैं कि ‘हिंदी लाओ, हिंदी लाओ’। महर्षि दयानंद, महात्मा गांधी और डाॅ. राममनोहर लोहिया- ये ऐसे तीन महापुरुष हुए हैं, जो कहते थे कि ‘अंग्रेजी हटाओ’। हटाओ का अर्थ मिटाओ बिल्कुल नहीं है। जो लोग अंग्रेजी को मिटाने की बात करते हैं, उन्हें विदेशी भाषाओं के महत्व का कुछ पता ही नहीं है। हमें अंग्रेजी के साथ-साथ पांच-सात ऐसी विदेशी भाषाओं में निपुणता होनी चाहिए, जिनसे हमारा अंतरराष्ट्रीय व्यापार, अंतरराष्ट्रीय कूटनीति और अंतरराष्ट्रीय विषयों का अनुसंधान बढ़ता ही चला जाए। जो भी स्वेच्छा से विदेशी भाषाएं पढ़ना चाहें, जरूर पढ़ें।

लेकिन यह तभी हो सकता है जबकि हम भारतीय लोग अंग्रेजी की गुलामी से मुक्त हो जाएं। सिर्फ एक विदेशी भाषा (अंग्रेजी) की गुलामी के परिणाम किसी भी राष्ट्र की एकता, समृद्धि और शक्ति के लिए बहुत घातक होते हैं। भारत के कानून अंग्रेजी में बनते हैं, अदालतों के फैसले अंग्रेजी में होते हैं, बच्चों की पढ़ाई में अंग्रेजी अनिवार्य है, उच्च शोध अंग्रेजी में होता है, सरकार की नीतियां नौकरशाह अंग्रेजी में बनाते हैं, अंग्रेजी जाने बिना आप सरकार में या बाहर कोई ऊंची या सामान्य नौकरी भी नहीं पा सकते। जो मेरे विदेशी मित्र भारत आते हैं तो वे भारत के घर-द्वार, बाजार और सरकार में अंग्रेजी का दबदबा देखकर दंग रह जाते हैं।

अंग्रेजी की इस गुलामी के कई कारण हैं। दुनिया के लगभग 50 देशों में अंग्रेजों का राज रहा है। ब्रिटिश राष्ट्रकुल के इन देशों में आज भी उनका भद्रलोक अंग्रेजी के जरिए दबदबा बनाए हुए हैं। यदि इन देशों में उनकी अपनी भाषाओं का इस्तेमाल सर्वत्र शुरू हो जाए तो यह भद्रलोक प्रभाहीन हो जाएगा। इस मुट्ठीभर भद्रलोक के लिए अंग्रेजी जादुई शिकंजा है, जो देश के गरीब, ग्रामीण, पिछड़े, वंचित, दलित लोगों को उच्च शिक्षा, सेवा, पद, आय और जीवन से वंचित करके रख देता है। अंग्रेजों के जमाने से जमे इस शिकंजे को तोड़ने का काम किसी सरकार ने नहीं किया है।

जो लोग भारत में अंग्रेजी के दबदबे को चलते रहने देना चाहते हैं, उनका एक तर्क यह भी है कि अंग्रेजी विश्वभाषा है। अंग्रेजी को हटाकर क्या हम भारत को सारी दुनिया से काट देना चाहते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। यदि अंग्रेजी एक मात्र विश्वभाषा है, तो संयुक्त राष्ट्र में आधिकारिक भाषाओं की संख्या 6 क्यों है? सच्चाई तो यह है कि अंग्रेजी दुनिया के सिर्फ साढ़े चार देशों की भाषा है। अमेरिका, ब्रिटेन, आस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और तीन-चौथाई कनाडा! अमेरिका, ब्रिटेन और कनाडा में भी आपको ऐसे लाखों लोग मिल जाएंगे, जिनकी भाषा अंग्रेजी नहीं। दुनिया में सबसे अधिक बोली और समझे जाने वाली यदि कोई भाषा है तो वह हिंदी है। चीनी सिर्फ चीन में बोली जाती है जबकि हिंदी दक्षिण एशिया के आठ देशों के अलावा दुनिया के लगभग आधा दर्जन देशों में बोली जाती है। हिंदी के मुकाबले अंग्रेजी का व्याकरण और शब्दकोश भी बहुत कमजोर है। हिंदी संस्कृत की पुत्री है। संस्कृत की एक धातु से हजारों शब्द गढ़े जा सकते हैं। तीन हजार से ज्यादा तो धातुएं ही हैं। इसके अलावा दर्जनों भाषाओं और सैकड़ों बोलियों के शब्दों से मिलकर हिंदी का कोष अंग्रेजी से कई गुना बड़ा है। लेकिन हिंदी को अहिंदीभाषियों पर थोपना भी गलत है। यदि अमित शाह यह भी कह देते कि सभी हिंदीभाषी अन्य भारतीय भाषाएं भी सीखें और उनके प्रति आदर-भाव रखें तो विरोधियों की हवा खिसक जाती।

Date:28-04-22

न्याय एवं सुरक्षा के नए युग का आरंभ
डा. तुलसी भारद्वाज, ( लेखिका सीएसआइआरओ, आस्ट्रेलिया से एंडेवर पोस्ट-डाक फेलो हैं )

आपराधिक प्रक्रिया (पहचान) अधिनियम, 2022 ने देश में लागू सौ वर्ष से भी अधिक पुराने बंदी शिनाख्त अधिनियम, 1920 का स्थान ले लिया है। इसका मुख्य उद्देश्य विकसित देशों की तर्ज पर देश की पुलिस को आधुनिकतम तकनीक से लैस करते हुए आपराधिक मामलों में वैज्ञानिक सुबूतों का दायरा बढ़ाते हुए न्यायिक जांच को दक्ष बनाना है, ताकि भारत में दोष सिद्धि की दर में वृद्धि की जा सके। अब पुलिस अपराधियों के निजी, भौतिक एवं जैविक डाटा को सुबूतों के तौर पर एकत्र कर सकती है। जैविक डाटा में अपराधियों के बायोमीट्रिक रिकार्ड जैसे रेटिना एवं आंखों की पुतली के स्कैन, रक्त के नमूने आदि शामिल हैं, वहीं भौतिक डाटा के रूप में लोगों के मानवीय व्यवहार से संबंधित नमूने जैसे हस्ताक्षर और लेखनी आदि का रिकार्ड भी एकत्र किया जा सकता है, जिससे समय आने पर इस रिकार्ड के माध्यम से अपराधी तक आसानी से पहुंचा जा सके। इस अधिनियम में सुबूतों के साथ-साथ अभियुक्तों का दायरा भी बढ़ाया गया है।

जहां पहले कठोर कारावास वाले अपराधियों का ही रिकार्ड लिया जा सकता था, वहीं अब किसी भी अपराध के लिए गिरफ्तार किए गए व्यक्ति का रिकार्ड लेने का प्रविधान किया गया है। प्रमाण एकत्र न करने देने या प्रतिरोध की स्थिति को सरकारी कर्मचारी को ड्यूटी से रोकने की दशा मानते हुए भारतीय दंड संहिता की धारा 1860 के तहत एक अपराध माना जाएगा। हालांकि राजनीतिक अपराधियों पर यह प्रभावी नहीं होगा, परंतु आपराधिक मामले में पकड़े जाने पर उन्हें भी सामान्य नागरिक की तरह ही माना जाएगा। ब्रेन-मैपिंग और पालीग्राफ टेस्ट को इस कानून के दायरे से बाहर रखा गया है। थाने के प्रभारी, हेड कांस्टेबल, जेल के हेड वार्डन को भी डाटा एकत्र करने का अधिकार होगा।

पुलिस के साथ-साथ मेट्रोपालिटन मजिस्ट्रेट भी इन अधिकारों से लैस रहेंगे, ताकि न्यायिक प्रक्रिया के दौरान किसी भी संदिग्ध व्यक्ति पर इस अधिकार का प्रयोग किया जा सके। यद्यपि दोषमुक्त होने की स्थिति में उसके रिकार्ड को हटा दिया जाएगा। ध्यान रहे अभी तक आपराधिक सुबूतों में केवल हाथ-पैर की अंगुलियों के निशान ही एकत्र किए जा सकते थे, जिसके कारण अपराधियों को सजा दिलाने के मामले में भारत काफी पीछे है। राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) अपराधियों से सुबूत के तौर पर एकत्र किए गए डाटा का संग्रहण करेगा और समय आने पर उसे सुरक्षा एजेंसियों के साथ सुबूतों के मिलान करने की दृष्टि से साझा करेगा। यह संग्रहित रिकार्ड विशेष सुरक्षा के अंतर्गत 75 वर्ष तक सुरक्षित रखे जाएंगे, जिसमें थर्ड पार्टी का हस्तक्षेप नहीं होगा। इस प्रकार पूर्व संग्रहित आपराधिक रिकार्ड की मदद से अपराधी तक पहुंचने की संभावनाएं काफी बढ़ जाएंगी। इससे अपराधियों पर थर्ड डिग्री के प्रयोग की आवश्यकता के अवसर भी कम होते चले जाएंगे। फलस्वरूप पुलिस पर अमूमन लगने वाले मानवाधिकारों हनन के आरोपों में भी कमी आएगी।

ब्रिटेन, कनाडा, अमेरिका, दक्षिण अफ्रीका और आस्ट्रेलिया आदि देशों में पहले से ही इस प्रकार के आपराधिक पहचान कानून प्रभावी हैं, जिसके कारण वहां दोष सिद्धि की दर बहुत ऊंची है। आस्ट्रेलिया की बात करें तो हत्या के मामले में केवल तीन प्रतिशत अपराधी ही कानून के शिकंजे से बच पाते हैं, जबकि एनसीआरबी के 2020 के आंकड़ों के अनुसार भारत में इस जघन्य अपराध में बच निकलने वालों का प्रतिशत 66 के आसपास है। स्पष्ट है कि यह चिंताजनक स्थिति है। अपने देश में अन्य आपराधिक मामलों में दोष सिद्धि दर के आंकड़े और भी गंभीर हैं। जैसे कि दुष्कर्म के मामलों में यह केवल 39 प्रतिशत, हत्या के प्रयास में 24 प्रतिशत, चोरी के मामलों में केवल 38 प्रतिशत है, जो कहीं न कहीं सूचना एवं तकनीक के इस युग में न्याय व्यवस्था पर प्रश्न चिन्ह लगाने के साथ-साथ समाज में आपराधिक प्रवृत्ति को बढ़ावा देने वाला है।

भारत जैसे विशाल एवं जटिल सामाजिक संरचना वाले देश में अपराध नियंत्रण की चुनौती को स्वीकार करते हुए 2014 में प्रधानमंत्री मोदी ने स्मार्ट पुलिसिंग की अवधारणा दी थी। इसके तहत न्यायिक एवं प्रशासनिक तंत्र से संबंधित सुधार के अलावा कई सुधारवादी बिल अभी पाइपलाइन में हैं। जैसे अपराधियों से निपटने के लिए नेक्स्ट जेन पुलिसिंग बिल, भारतीय दंड संहिता एवं आपराधिक प्रक्रिया संहिता संशोधन एवं सुधार बिल, आदर्श कारागार नियमावली आदि। इसके साथ-साथ केंद्रीय फोरेंसिक लैब विश्वविद्यालय की स्थापना भी अहम है। इसमें दो राय नहीं कि इनकी मदद से अपराधियों की गर्दन तक पहुंचना आसान हो जाएगा और पुलिस एवं न्यायिक तंत्र का बोझ भी काफी हद तक कम हो सकेगा।

आपराधिक प्रक्रिया (पहचान) अधिनियम से निजता और मौलिक अधिकारों के हनन और साथ ही डाटा के दुरुपयोग होने की आशंकाएं भी जताई जा रही हैं। ऐसी आशंका निराधार है। देखा जाए तो मानव अधिकारों का डंका पीटने वाले देश पहले से ही इस प्रकार के कानून को अपनाकर न्याय एवं प्रशासन के क्षेत्र में नए कीर्तिमान स्थापित कर चुके हैं। आज जबकि भारत का कोई भी क्षेत्र आधुनिकतम तकनीक से वंचित नहीं रह गया है तो क्या यह विडंबना नहीं है कि मानव अधिकारों और निजता के हनन के नाम पर स्वयं पुलिस के हाथ बांध दिए जाएं। कुल मिलाकर इस नए अधिनियम के प्रभावी होने पर आपराधिक मामलों में सतत गिरावट दर्ज होने की उम्मीद है, लेकिन यह इसके प्रभावी क्रियान्वयन पर निर्भर करेगी। इसके अभाव में अन्याय के शिकार व्यक्ति को न्याय दिलाना वर्तमान परिवेश जैसा ही कठिन बना रह जाएगा।

Date:28-04-22

भारतीय प्रशासनिक सेवा नहीं भारतीय अधिकार सेवा कहें
टीसीए श्रीनिवास-राघवन

राज्य सभा की एक स्थायी समिति चाहती है कि सरकार ज्यादा आईएएस अधिकारियों की भर्ती करे। यह सिफारिश इसकी 112वीं रिपोर्ट के पैराग्राफ 3.6 में की गई है। इस पैराग्राफ में जो कहा गया है, उसे मैं पूरी तरह उद्धृत कर रहा हूं। ‘3.6 समिति ने पाया है कि देश में 1,500 से अधिक आईएएस अधिकारियों की भारी-भरकम कमी है। आईएएस अधिकारियों के स्वीकृत पदों और वास्तविक संख्या के बीच अंतर उत्तर प्रदेश कैडर में 104, बिहार कैडर में 94 और एजीएमयूटी कैडर में 87 तक है। समिति का मानना है कि शायद अफसरों की कमी के कारण राज्यों को गैर-कैडर अधिकारियों को कैडर पदों पर नियुक्त करने, उन्हें इन पदों पर स्वीकृत समयसीमा से ज्यादा अवधि तक बनाए रखने और सेवारत अधिकारियों को बहुत से प्रभार देने जैसे अनेक तरीकों का सहारा लेना पड़ रहा है। समिति का मानना है कि ऐसे उपायों से प्रशासन की कार्यकुशलता कमजोर होगी। इसलिए समिति डीओपीटी (कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग) से सिफारिश करती है कि भारतीय प्रशासन की बदलती जरूरतों को मद्देनजर रखते हुए आईएएस अधिकारियों की सालाना भर्ती में अहम बढ़ोतरी की जाए।’

इस पैराग्राफ का कारण यह है कि गैर-आईएएस अधिकारियों को कैडर पदों पर नियुक्त किया जा रहा है, जो 1954 के आईएएस कैडर नियमों का उल्लंघन है। ये नियम प्रशासनिक हैं जो जाति आधारित आरक्षण के समान हैं। यही वजह है कि आईएएस को सबसे अच्छी नौकरी मिलती है, जबकि इसके ज्यादातर सदस्य शायद नियोजन के योग्य ही नहीं हैं। फिर भी व्यवस्था ने खुद को कायम रखा है क्योंकि सभी सुधारों में से प्रशासनिक सुधार सबसे ज्यादा कठिन हैं। यही वजह है कि बहुत से आईएएस अधिकारी खुद की सेवा के बजाय हर चीज में सुधार लाना चाहते हैं।

जो राजनेता सुधार की कोशिश करते हैं, वे अगला चुनाव हार जाते हैं। ऐसा पिछले 30 साल में तीन बार हो चुका है। यह सभी राजनीतिक दलों को चेतावनी के लिए पर्याप्त है। ऐसा पहली बार उस समय हुआ, जब हिमाचल प्रदेश में शांता कुमार ने राज्य सरकार के कर्मचारियों पर नकेल कसने की कोशिश की तो वह राज्य में चुनाव हार गए। दूसरी बार तब, जब जयललिता ने तमिलनाडु में यही चीज करने की कोशिश की। उन्होंने करीब एक लाख हड़ताली सरकारी कर्मचारियों को नौकरी से निकाल दिया था। तीसरी बार उस समय जब चंद्रबाबू ने उन पर सख्ती की। वह केवल इतना चाहते थे कि वे सुबह 9.30 बजे कार्यालय पहुंचें और शाम 5.30 बजे निकलें। वह अगले चुनाव में सत्ता से बाहर हो गए।

इस वजह से राजनेताओं ने फैसला किया है कि सबसे अच्छा यह है कि सरकारी कर्मचारियों को उनके हाल पर ही छोड़ दिया जाए और इसे कोई भी सेवा आईएएस से बेहतर नहीं जानती है। वे इसका पूरा फायदा उठाते हैं।

जो भी हो, लेकिन वह कौनसी चीज है जिसका स्थायी समिति ने इशारा किया है? मैंने कुछ दोस्तों से पूछा और उन्होंने कहा कि ये वे पद थे, जो आईएएस के लिए कानून के द्वारा नहीं बल्कि परंपरा के द्वारा आरक्षित थे। इस तरह नाम से कोई पद केवल आईएएस के लिए आरक्षित घोषित किया जाता है। उदाहरण के लिए जिलाधिकारी, आयुक्त, हिंदू धार्मिक एवं धर्मार्थ दान आदि।

कुछ पदों का नाम दिया जाता है, लेकिन एक निश्चित स्तर पर बहुत से पद ‘संवर्गित’ या आरक्षित घोषित किए जाते हैं। इससे सरकार किसी कर्मचारी को उस विभाग में नियुक्त कर सकती है, जिसे वह अधिकारी के लिए उपयुक्त समझती है। इसमें वेतन ‘उचित’ स्तर पर होता है। इस हक को ही अगले स्तर पर ले जाया गया है।

लेकिन इस तरह के अधिकार की सीमा आरक्षण तक ही नहीं है। अब इसका दायरा उससे भी काफी ज्यादा है। इसलिए ऐसी चीज है, जिसे ‘गैर-कार्यात्मक बढ़ोतरी’ (एनएफयू) कहा जाता है। जब आप यह पढ़ेंगे कि यह क्या है तो आपका खून खौल उठेगा। इससे पता चलता है कि आईएएस व्यवस्था को कैसे अपने हिसाब से तोड़ता-मरोड़ता है। राजनेता इसे जानते हैं, लेकिन ‘मेरे बाप का क्या जाता है’ के भारतीय सिद्धांत के दूसरे तरीके से देखते हैं। आखिर में यह करदाताओं का पैसा होता है। एनएफयू छठे वेतन आयोग की सिफारिशों के बाद जनवरी 2006 में अस्तित्व में आया। यह अधिकारियों को पदोन्नति नहींं मिलने से होने वाले वित्तीय घाटे की भरपाई के लिए लेकर आया गया। इस तरह एनएफयू के तहत आपको ज्यादा पैसा मिलता है, भले ही आप अगले उच्चपद पर चुने जाने के लिए काबिल नहीं हो। इसलिए अकुशल को भी वही मिलता है जो सबसे अच्छे अधिकारियों को मिलता है क्योंकि अब ग्रुप-ए के सभी सिविल अधिकारियों को काफी उच्च ग्रेड का वेतन एवं पेंशन मिलती है।

अन्य किसी देश में ऐसा नहीं है। 1952 बैच के एक अधिकारी ने मुझे 2007 में बताया था कि ‘गधा भी घोड़ा बन जाएगा।’ यह उसके ठीक विपरीत था, जो मुझे 1964 बैच के व्यक्ति ने 2004 में बताया था। उन्होंने कहा, ‘हमारी सरकार दौड़ के घोड़े लेती है और उन्हें खच्चर बना देती है।’

असल में यह वह चीज है, जो आईएएस में बदलाव हुआ है। इसी वजह से इसे फिर से डिजाइन किए जाने की जरूरत है। अखिल भारतीय सेवा के तर्क के पीछे छिपना पर्याप्त नहीं है। अगर इस अवधारणा की जरूरत पड़ती है तो भी इस पर दोबारा विचार किए जाने की जरूरत है। आईएएस को पहले आईसीएस कहा जाता था, जिसे ब्रिटिश ने दमन के लिए बनाया गया था और इसके लिए भुगतान भी ‘निवासी’ करते थे। यह ठीक पहले जैसी ही बनी हुई है क्योंकि इसके कुछ सदस्यों के दुखड़ा रोने के बावजूद कौन इस विलासिता की जिंदगी को छोड़ना चाहेगा जो उन्होंने 24 साल की आयु में केवल एक परीक्षा पास करने के बाद हासिल की थी?

अगर नरेंद्र मोदी आईएएस और अखिल भारतीय सेवा की अवधारणा को फिर से डिजाइन कर सकते हैं तो यह उनकी वास्तविक विरासत होगी।

Date:28-04-22

भारत की अपनी बात
संपादकीय

भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर की दृढ़ता सबका ध्यान खींचने लगी है। भारत इन दिनों जिस भाषा या भाव में बात कर रहा है, उसे वास्तव में ऐसा ही करना चाहिए। एक स्थिर लोकतंत्र, विशाल आबादी और खुले बाजार वाले भारत को जो लाभ मिलने चाहिए, वे अभी तक नहीं मिले हैं। विदेश मंत्री की दृढ़ता न केवल लाभ दिला सकती है, बल्कि भारत की रक्षा पंक्ति को भी मजबूत कर सकती है। दरअसल, भारत की विदेश नीति वही है, जो पहले थी, लेकिन अब परिस्थितियां बदल गई हैं और पश्चिम के देश कमजोर जमीन पर खड़े हैं। कुछ देशों का पक्षपात भारत ही नहीं, पूरी दुनिया झेलती आ रही थी, लेकिन अब ऐसे पक्षपाती देशों की नीतियां औंधे मुंह ढहने लगी हैं। ऐसे पक्षपाती देशों की नसीहत पहले हम सुन लेते थे, लेकिन अब कोई जरूरत नहीं है कि उनके कुतर्कों को सुना जाए या ऐसी नसीहतों को सुना जाए, जिस पर स्वयं पश्चिम के देश नहीं चल रहे हैं। विदेश मंत्री ने उचित ही कहा है कि भारत अपनी शर्तों पर दुनिया से रिश्ते निभाएगा और इसमें उसे किसी की सलाह की जरूरत नहीं है।

रायसीना डायलॉग में उन्होंने बहुत गहरी बात कही है कि वे कौन हैं समझकर दुनिया को खुश रखने की जगह, हमें इस आधार पर दुनिया से रिश्ते बनाने चाहिए कि हम कौन हैं! दुनिया हमारे बारे में बताए और हम दुनिया से मंजूरी लें, वह दौर खत्म हो चुका है। लगे हाथ उन्होंने यह भी कह दिया कि अगले 25 वर्षों में भारत वैश्वीकरण का केंद्र होगा। यह संकल्प वाजिब है, लेकिन इसे साकार करने के लिए बुनियादी रूप से हमें मजबूत होना पडे़गा। अर्थव्यवस्था की ज्यादा चिंता करना जरूरी है। जब हमारे यहां पर्याप्त निवेश होगा, भरपूर रोजगार होगा, तो अपने आप हमारे सकल घरेलू उत्पाद में बढ़ोतरी होगी। वैसे ऐसे सपने अनेक नेताओं ने पहले भी भारतवासियों को दिखाए हैं, लेकिन वास्तव में भारत अपने यहां आतंकवाद, अशिक्षा और गरीबी जैसी समस्या का मुकम्मल समाधान नहीं कर पा रहा है। दुनिया में भारत को एक सशक्त देश के रूप में देखा जाए, इसके लिए आत्मनिर्भरता भी बहुत जरूरी है। आत्मनिर्भरता ही हमें वैश्वीकरण के केंद्र में लाएगी। अत: विदेश मंत्री की सोच की दिशा बिल्कुल सही है, वह व्यापकता में सोच रहे हैं कि किस चीज में हम विफल रहे हैं? अपनी विफलताओं का वाजिब अध्ययन ही हमें विकास की ओर तेजी से ले जाएगा।

इन दिनों यूरोपीय देश आए दिन भारत को सलाह दे रहे हैं कि वह रूस के साथ और व्यापार न करे। नए भारत के विदेश मंत्री अब बार-बार यह इशारा कर रहे हैं कि भारत को किसी से सलाह लेने की जरूरत नहीं है। उन्होंने चीन का नाम लिए बगैर बिल्कुल सही सवाल उठाया है कि यूरोप उस वक्त असंवेदनशील क्यों हो गया था, जब एक देश एशिया को धमका रहा था? वास्तव में, यह यूरोप के लिए जागने का समय है कि वह एशिया की ओर देखे। एशिया में भी अस्थिर सीमाएं और आतंकवाद जैसी समस्याएं खतरा बनी हुई हैं। पश्चिमी देश एशियाई देशों को केवल सलाह देकर काम चलाते आए हैं। जो देश सैन्य ताकत पर भरोसा करते हैं, वे भी भारत या एशिया के देशों को परस्पर वार्ता से विवाद सुलझाने की नसीहत देते हैं, जबकि परोक्ष रूप से विवादों की ओर से आंख मूंदकर सबके लिए समस्याएं बढ़ाते हैं। अब बदले हुए हालात में पश्चिमी देशों को भारत की जायज चिंताओं पर गौर करना ही होगा और इसकी शुरुआत शायद हो चुकी है।

Date:28-04-22

समान नागरिक संहिता की असमान राह
आनंद कुमार, ( समाजशास्त्री )

भारत में राष्ट्र निर्माण और राष्ट्रीय एकता के लिए समान नागरिक संहिता की जरूरत बताई जाती है। मगर किसी भी समाज के रीति-रिवाजों को बदलने के लिए सत्ता-प्रतिष्ठान की अपनी साख मजबूत होनी चाहिए, क्योंकि विवाह की व्यवस्था समाज की जिम्मेदारी रही है और इसमें सत्ता-प्रतिष्ठान का दखल संदेह पैदा करता है। भारत भी अपवाद नहीं है। भारतीय संविधान में अनुच्छेद 25 से 28 तक जो धार्मिक स्वतंत्रता का आश्वासन मिला हुआ है, वह अनुच्छेद 45 में निर्देशित समान नागारिक कानून व्यवस्था के निर्माण की जिम्मेदारी से टकराता है। यहां हमें यह भी याद रखना चाहिए कि 1954 में जब हिंदू सामाजिक कानूनों में सुधार के लिए जवाहरलाल नेहरू के समर्थन से कानून मंत्री बाबा साहब आंबेडकर ने प्रस्ताव रखा, तो कट्टरपंथी हिंदुओं जैसा असंतोष खुद कांग्रेस में फैल गया। फिर, 1956 में इस प्रयास को चार टुकड़ों में बांटकर पेश किया गया और हिंदू विवाह व संपत्ति में हिस्सेदारी आदि सवालों का कुछ समाधान निकल सका। देखा जाए, तो इस तरह के बदलावों के लिए विदेशी शासन ज्यादा सक्षम रहे हैं। इसीलिए, 1856 में विधवा विवाह की अनुमति मिल सकी और 1928 में हिंदू स्त्रियों को पति की संपत्ति में हिस्सेदारी संबंधी कानून बन सके। ब्रिटिश शासन के दौरान ही 1937 में शरिया कानून लागू किया गया।

हमें यह भी मालूम होना चाहिए कि भारत का गोवा ऐसा प्रदेश है, जहां समान नागरिक संहिता पुर्तगाली राज के समय से ही लागू है। गोवा भारत के अन्य राज्यों की तरह बहुधर्मी है, लेकिन वहां के हिंदुओं, मुसलमानों, ईसाइयों, सिखों आदि में समान नागरिक संहिता को लेकर कोई विवाद नहीं है। तो क्या पूरे भारत को गोवा के रास्ते पर चलकर समान नागरिक संहिता लागू कर देनी चाहिए? इसके बरक्स यह याद दिलाया जाता है कि भारत में 1954 से ही विशेष विवाह कानून (स्पेशल मैरिज ऐक्ट) उपलब्ध है, जिसके तहत बिना धार्मिक परंपराओं और बंधनों के दो वयस्क स्त्री-पुरुष विवाह कर सकते हैं। और ऐसे विवाहों को सरकार की मान्यता भी हासिल है।

असल में, मुसलमानों के विवाह कानूनों को लेकर हमारे देश में 1937 से ही विवाद रहे हैं। पुरुष प्रधान व्यवस्था को इसका दोषी माना गया है। पति द्वारा तत्काल तलाक देने की व्यवस्था के कारण पत्नी पूरी जिंदगी आतंक और अनिश्चय में जीने को विवश होती है। तलाक नहीं देने पर भी पति एक पत्नी के रहते हुए और शादियों का धर्मसम्मत अधिकार रखता है। तलाकशुदा स्त्री को गुजारा भत्ता देना एक मानवीय जिम्मेदारी कही जा सकती है, लेकिन शरिया कानून में इसे स्पष्ट शब्दों में मना किया गया है।

इस पुरुष प्रधान विवाह व्यवस्था पर विशेष ध्यान आजादी के बाद सन 1985 में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा शाह बानो नाम की 72 वर्षीय महिला की फरियाद पर दिए गए फैसले के बाद गया। शाह बानो को उनके वकील पति ने विवाह के पांच दशक बाद बिना गुजारा भत्ता के संबंध तोड़ने का फरमान सुना दिया था। शाह बानो को अदालत से राहत तो मिली, लेकिन तब की प्रगतिशील आवाजें हकलाने लगीं, क्योंकि कट्टरपंथी तबके इस फैसले को इस्लाम के वजूद पर खतरा बताने लगे थे। तत्कालीन राजीव गांधी सरकार में इतना आत्मबल नहीं था कि वह सर्वोच्च न्यायालय के साथ खड़ी रह सके। तब से समान नागरिक संहिता का मुद्दा मुस्लिम विवाह व्यवस्था में स्त्री हितों की रक्षा का पर्याय बन गया है।

समाज के वयस्क सदस्यों के बीच यौन संबंध और परिवार-व्यवस्था के लिए विवाह नामक संस्था की बड़ी भूमिका है। इसीलिए यह व्यवस्था देश, काल और पात्रों के अनुसार विविधातपूर्ण है। भारतीय समाज अलग-अलग जातियों, धर्मों, क्षेत्रों और वर्गों में बंटा हुआ है, और इन विविधताओं से जुड़ी विशिष्टताएं विवाह की संस्था और इससे जुड़े रस्म-ओ-रिवाज में स्पष्ट दिखती हैं। विवाह की संस्था पुरुष प्रधानता और स्त्री प्रधानता के बीच बनती-बदलती आई है। अंग्रेजी राज के दौरान इसका एक ढांचे में बने रहने से यही संदेश गया था कि यह आदिवासियों और विभिन्न जातियों के विवाह नियमों की उपेक्षा करके ब्राह्मण उन्मुख व्यवस्था की स्थापना है। अभी भी हिंदू विवाह व्यवस्था में क्षेत्र और जाति के अनुसार विविधताएं बनी हुई हैं। यह भी याद रखना चाहिए कि जब बाल विवाह व सती प्रथा जैसी भयानक परंपराओं को खत्म करने का प्रयास किया गया, तब सहमति से ज्यादा विरोध के स्वर गूंजे थे। लोकमान्य तिलक जैसे नायकों की नजर में भी विदेशी राज को भारतीय समाज में सुधार का कोई अधिकार नहीं था। इस इतिहास को याद रखते हुए ही हमें मुस्लिम समाज में मौजूद विवाह नामक व्यवस्था के बारे में सोचना चाहिए।

दिक्कत यह है कि मौजूदा भाजपा सरकार की धर्म संबंधी छवि जगजाहिर है। इसके कारण समान नागरिक संहिता को शायद ही समाज की जरूरत से जोड़कर देखा जाता है। ऐसे में, यह सोचना होगा कि क्या अपनी खराब साख के बावजूद सरकार को मुसलमानों को निशाने पर रखते हुए समान नागरिक संहिता के लिए संसद को एक मंच बनाना चाहिए? धर्म की रक्षा के नाम पर ज्यादातर लोग प्राय: भावनाओं में बह जाते हैं। इसलिए एक तरफ, गांवों और कस्बों के नुक्कड़ पर ‘इस्लाम खतरे में है’ के नारे के साथ लोगों के जुटने, तो दूसरी तरफ ‘एक देश, एक कानून’ का विरोध करने वालों को पाकिस्तान भेजने की सलाह देने वाले हुड़दंगियों के भड़कने की आशंका होगी। वैसे यह तो साफ हो चुका है कि शिक्षा और वैज्ञानिक दृष्टिकोण के विस्तार से मुस्लिम स्त्री-पुरुष भी देर-सवेर विवाह संबंधी कानूनों की अनिवार्यता स्वीकार लेंगे। इसीलिए इस सवाल पर सत्ता की तरफ से शक्ति प्रदर्शन करना राष्ट्र-निर्माण के लिए सही रास्ता नहीं होगा।

समान नागरिक संहिता के दबाव को आदिवासी भारत भी स्वीकार नहीं करेगा। 10 करोड़ से ज्यादा आदिवासी भारतीय स्त्री-पुरुष हिंदू, मुस्लिम, ईसाई आदि विवाह कानूनों से परे स्थानीय विधि और रीति-रिवाजों के साथ परिवार व्यवस्था स्वीकारते हैं। विवाह संबंधी इनके विवादों को स्थानीय आदिवासी जमात सुलझाती है। लिहाजा, समान नागरिक संहिता को लागू करने के आवेश में केंद्र सरकार अनायास आदिवासियों के साथ भी एक मोर्चा खोल लेगी।

(SANSAD TV) Mudda Aapka: India’s Pharma Exports Boom | 27 April, 2022


भारत के ड्रग्स एवं फार्मा प्रोडक्ट के निर्यात में हुई 103% की वृद्धि हुई है।वर्ष 2013-14 में 90414 करोड़ से बढ़कर 2021-22 के दौरान 1.83 लाख कड़ोर पर पहुंच गया है दरअसल फार्मास्यूटिकल के क्षेत्र में भारत विश्व का लीडर बनने की राह पर है दुनिया की कुल दवाओं का करीब 70 प्रतिशत दवाओं की मैन्युफैक्चरिंग भारत करता है। मूल्य के मामले में भारतीय दवा उद्योग विश्व स्तर पर 14 वें स्थान पर है और आकार के मामले में तीसरे स्थान पर है। वर्ष 2019-2020 के लिए फार्मास्यूटिकल्स का कुल वार्षिक कारोबार 2,89,998 करोड़ रुपये था। विश्व में 20% जेनेरिक दवाइयों के निर्यात का हिस्सा भारत के पास है। 10,500 से अधिक औद्योगिक केंद्रों के मजबूत नेटवर्क के साथ 3,000 से अधिक फार्मा कंपनियों का घर है। दुनिया में सबसे बड़ा वैक्सीन उत्पादक देश भारत है। टीकों के मामले में वैश्विक मांग का 62% आपूर्ति करता है।

Guests:
1. Kuldeep Wakhloo, Senior Consultant, Lupin Pharma Ltd & Member, ASSOCHAM.
2. Y K Gupta, Chairman, Industry Academia Collaboration for Innovation Pharmaceutical Products
3. Saurabh Chandra, Former Secretary, DIPP, Ministry of Commerce and Industry

Anchor: Kavindra Sachan
Producer: Pardeep Kumar, Sagheer Ahmad
Assistant Producer: Surender Sharma
Guest Coordinator: Vishwa Pratap Singh, Paras Kandpal
PCR Team: Ashutosh Jha, Ranpal Singh