28-04-2022) समाचारपत्रों-के-संपादक

Date:28-04-22

Scrap Sedition
There’s no point trying to mend this broken law. It’s an anti-constitutional provision that must go
TOI Editorials

The Supreme Court’s resumption of its hearing into petitions seeking the scrapping of the sedition provision in IPC comes at a time when this colonial era law is becoming a major threat to political and personal freedoms. Section 124A IPC punishes words or actions that attempt to incite hatred, contempt and disaffection towards governments with three years to life imprisonment. “Hatred”, “contempt” and “disaffection” are such broad phrases that even legitimate criticism or dissent can earn a sedition charge. Not surprisingly, hundreds of dissenters over the years have paid a heavy price after being falsely accused of “deshdroh”.

For British imperialists, it was the ideal legal instrument to jail freedom fighters like Bal Gangadhar Tilak and Mahatma Gandhi for long periods because other than their political writings and utterances against the Crown, no other serious crime could be attributed to them. Today’s governments are guilty of the same tactic of
prosecuting thoughts and words when there’s precious little to target their political rivals. At this juncture, SC should discard any notions that setting guardrails will force police and governments to behave.

The 1962 Kedar Nath Singh judgment had attempted to narrow sedition to offences betraying an “intention” and “tendency” to cause public disorder or endanger state security. Six decades hence, we know with absolute certainty that it has had no tempering influence on police or governments. SC and high courts have repeatedly had to emphasise that criticism of governments isn’t sedition but the message just doesn’t percolate. That’s because for thana cops directed by authorities to fix political opponents, the sedition provision’s continuing existence in IPC makes it the most handy tool to inflict harassment.

Not only is sedition cognisable and non-bailable, it doesn’t require an actual crime to have been committed, and lends itself easily to criminalising any political expression, even those protected by India’s free speech laws. Not surprisingly, sedition has been invoked against writers, cartoonists, politicians, and even ordinary citizens like the thousands of villagers who agitated against the Koodankulam nuclear plant in Tamil Nadu. The growing trend of private complaints of sedition where any motivated individual can lodge a sedition complaint and make life hell for people not even remotely connected to the complainant must also be noted by SC. Britain, which gifted India sedition, extirpated it from the country’s statute in 2009. SC should do the honours for India and scrap the sedition provision.

 

Date:28-04-22

Nations-Building, A New Joint Venture
Editorials

The Trilateral Development Corporation (TDC) Fund launchedby India is an important step towards providing alternatives to countries to power their economic development without going into debt. GoI’s effort to bring private enterprise into the fold, offering state support and backing, and partnering with other countries keen to invest will allow India to participate actively not just in the Indo-Pacific but also in other parts of the developing world.

Like-minded democracies have been talking and working to provide an alternative to the Chinese growth model that has often led countries to situations where they found themselves in debt or having to give up key assets. The pandemic and the
war in Ukraine have exacerbated this situation. Sri Lanka is a grim reminder. This effort is important to ensure that the Indo-Pacific remains open and free. Having an operational mechanism with multiple partners provides a level of dexterity that will give countries seeking investment a real alternative to the Chinese option. India’s venture brings added value, providing access to relevant human resources, particularly in technology, and using scale to drive down costs. India, trying to bridge considerable development gaps itself, brings to the table its ability to guide economic and infra projects in a manner that is best suited to developing economies. Besides, the strong India-origin and expatriate communities in many parts of the Indo-Pacific and Africa give the venture a high level of acceptability.

This effort is about India taking a leadership role in the global arena, leveraging its advantages to unleash not just its economy, but to also ensure growth and stability in the region in partnership with developed and developing countries.

Date:28-04-22

Preventing harm
Proactive intervention is needed to stop spread of hate and inflammatory speeches
Editorial

The value of proactive judicial intervention cannot be understated. After the Supreme Court called for “corrective measures” against the peddling of communal hate from supposedly religious platforms, the authorities in Uttarakhand have prevented the holding of a ‘dharam sansad’ in Roorkee by imposing prohibitory orders against such gatherings. At a time when communally motivated gatherings are becoming conspicuous in their frequency and vociferous in their fulminations against minorities, one would have expected the police to be more sensitive to the situation and prevent hate speeches. Counsel for Himachal Pradesh has said preventive steps were taken when one such gathering took place a few days ago, and that the participants were warned against any incitement, but those who have approached the Court against the trend of hate speeches at such meets, accuse the local authorities of inaction. It was one such religious conclave in Haridwar in December that witnessed extraordinarily inflammatory speeches being made against Muslims, some of them having a shockingly genocidal tenor. After dithering, the Uttarakhand police had then arrested Yati Narsinghanand, a controversial priest and Hindutva leader, who was among those who had allegedly called for armed violence against minorities. Even after obtaining bail, under a condition that he would not make any provocative speeches, he had participated in a similar event in Delhi. Instances of controversial religious figures making unacceptable comments at different places and occasions have emerged as a disturbing pattern, one that the Court may have to arrest by stern action.

One way of looking at this phenomenon is to dismiss it as not being representative of the silent majority and as the activity of a few fringe elements. However, it cannot be gainsaid that the provocateurs are seeking to foster a collective fear among the majority that their interests are not being protected by an allegedly minority-friendly Constitution, and feeding off the same fear to spread their message of hate. The possible damage to the social fabric is incalculable, as the language of hatred may seep into the public consciousness as an acceptable thought process. The result may be an atmosphere in which communal harmony and public tranquillity will be at perennial risk. It is in this backdrop that modern democracies make a clear distinction between freedom of expression and speech that tends to incite hatred against a public group or section of society. The Supreme Court has recognised the potential for a wider societal impact beyond the distress caused to individual members of the targeted group. In cases relating to lynching and ‘khap panchayats’, the Court laid down guidelines on preventive, remedial and punitive measures. While these are to be followed without exceptions, there is also a need for considering new criminal and penal provisions to combat hate speech.

Date:28-04-22

अधिकारियों की नियुक्ति पर टकराव न बने
संपादकीय

कुछ दिनों पहले केंद्र-राज्य के बीच एक नया विवाद परवान चढ़ा। इसके पीछे केन्द्रीय गृह-मंत्रालय का एक प्रस्ताव था, जिसके मुताबिक राज्य कैडर के आईपीएस अधिकारियों को आईजी और ऊपर के स्तर पर तब तक केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति पर नहीं लिया जाएगा जब तक वे एसपी और डीआईजी स्तर पर केंद्र में अपनी सेवाएं नहीं देते। राज्यों को लगा कि उनके अधिकारियों की लगाम कसने का केंद्र का यह नया औजार है। इस बीच गृह मंत्रालय बीएसएफ के लिए नियमों में परिवर्तन कर आईपीएस अधिकारियों की कमांडेंट (एसपी) स्तर पर नियुक्ति का रास्ता खोलने की सोच रहा है। अभी तक सात में से पांच केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों में (सीआईएसएफ-एसएसबी को छोड़कर) इन पदों पर फोर्स के कैडर की नियुक्ति होती रही है। उधर इन सेवाओं के अधिकारी बेहद चिंतित हैं क्योंकि बीएसएफ के बाद अन्य बलों में भी यह शुरू होगा जिससे उनके प्रमोशन के मौके और भी कम हो जाएंगे। पहले से इन सेवाओं के अधिकारी प्रमोशन बमुश्किल पाते थे। यह सच है कि केन्द्रीय बलों में कमांडेंट स्तर पर आधे पद खाली पड़े हैं और राज्य सरकारें अपने आईपीएस को प्रतिनियुक्ति पर भेजने में कतराती हैं। उधर आईपीएस, आईजी या ऊपर के स्तर पर ही केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति में दिलचस्पी दिखाते हैं। लेकिन क्या आईपीएस को हर मर्ज की दवा मानना एक गलत अवधारणा नहीं है? पिछले 70 वर्षों में जिलों के स्तर पर भी तो यही आइईएस-आईपीएस अधिकारी रहे लेकिन गवर्नेंस भ्रष्टाचार का पर्याय बन गया। फिर केन्द्रीय बलों के कार्य की प्रकृति लोक प्रशासन की शर्तों से अलग है जिसका अनुभव आईपीएस अधिकारियों को नहीं होता जबकि बलों का अपना कैडर विशेष कौशल रखता है।

Date:28-04-22

ट्विटर की समस्याएं अब बढ़ेंगी या घटेंगी?
आनंद गिरिधरदास, ( अमेरिकी पत्रकार व द न्यूयॉर्क टाइम्स के पूर्व स्तम्भकार )

प्लूटोक्रेसी यानी अमीरों के प्रभाव से चलने वाले तंत्र में इससे बेहतर मिलाप और कौन-सा हो सकता था : गम्भीर समस्याओं से घिरा ट्विटर और उन्हीं समस्याओं के मूर्त रूप एलन मस्क। जरा सोचिए कि तब क्या होता है जब किसी समस्या का जीता-जागता स्वरूप स्वयं ही यह निश्चय करने के अधिकार खरीद लेता है कि वह समस्या क्या है और उसे कैसे सुलझाया जा सकता है?

आखिर ट्विटर की समस्या क्या है- भ्रामक सूचनाएं ही ना। कोविड वैक्सीन, क्लाइमेट चेंज और इस जैसी ही जाने कितनी चीजों के बारे में फर्जी खबरें। स्वयं मस्क ने संदिग्ध दावे करने से कभी परहेज नहीं किया, फिर चाहे वह गुमराह करने वाली वित्तीय सूचनाएं हों या थाईलैंड में फंसे स्कूली बच्चों को बचाने वाले ब्रिटिश डाइवर के लिए अभद्र शब्द का इस्तेमाल। ट्विटर के साथ नस्लवाद की समस्या है। समय-समय पर वह अश्वेत यूजर्स के साथ होने वाले दुर्व्यवहार की शिकायतों का समाधान करने में विफल रहा है। मस्क की कार-निर्माता कम्पनी टेस्ला के साथ भी यही समस्या है। टेस्ला के अनेक कर्मचारियों ने मीडिया से इस बारे में शिकायत की है और उस पर नस्ली भेदभाव का मुकदमा भी दर्ज किया गया है। ट्विटर के साथ बुलीइंग और प्रताड़ना की समस्या है और यह पाया गया है कि वह मनुष्य के सबसे अच्छे स्वरूप के बजाय सबसे बुरे रूप को उभारने में अधिक मदद करता है। मस्क भी इन समस्याओं से अछूते नहीं हैं। आप यह सोच सकते हैं कि जिस व्यक्ति की सम्पत्ति 250 अरब डॉलर से ज्यादा है और जो पृथ्वी और अंतरिक्ष की समस्याएं सुलझाने में व्यस्त है, वह समय-समय पर दूसरों को नीचा दिखाने और उन पर रौब गालिब करने से बाज नहीं आएगा। ऐसे में इसे राम मिलाई जोड़ी ही कहा जा सकता है कि मस्क अब ट्विटर के कर्ता-धर्ता बन गए हैं।

अगर आपने गौर किया हो कि हमारे प्लूटोक्रेटिक समाज में चीजें कैसे काम करती हैं तो यह घटनाक्रम आपको चकित नहीं करेगा। आपको अमूमन ऐसे दृश्य दिखलाई दे जाएंगे, जिनमें आगजनी करने वाले स्वयं को दमकलकर्मी के रूप में प्रस्तुत कर रहे हों। 2020 में अमेरिका में हुए चुनावों से पहले अपने प्लेटफॉर्म से हेट-स्पीच और गुमराह करने वाली सूचनाओं के प्रसार में मेटा यानी फेसबुक के मार्क जकरबर्ग उतने ही जिम्मेदार थे, जितने कि कोई और। बाद में उन्हीं जकरबर्ग ने अपनी पत्नी प्रिसिल चान के साथ 300 मिलियन डॉलर की राशि उन ताकतों से चुनावी-प्रक्रिया की रक्षा करने के लिए दान दी, जिन्हें उन्हीं ने मंच प्रदान किया था। गूगल ने ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग में अपनी मार्केट पॉवर का इस्तेमाल करते हुए स्थानीय समाचारों के संकलन के कार्य को छिन्न-भिन्न करने के बाद सपोर्ट लोकल न्यूज कैम्पेन को 15 मिलियन डॉलर देने का वादा किया।

जब आप फ्री स्पीच और बहस की संस्कृति के परिप्रेक्ष्य से सोचते हैं तो मस्क की ट्विटर से हुई डील सिर चकराने वाली लगने लगती है। मस्क स्वयं को फ्री स्पीच के संरक्षक के रूप में प्रस्तुत करते हैं और इस बात के लिए ट्विटर की आलोचना करते आ रहे हैं कि वह सेंसरशिप और दमन की सीमा तक विमर्श को मॉडरेट करता आ रहा है। जबकि वे स्वयं एक ऐसे व्यक्ति का टेस्ला-ऑर्डर रद्द कर चुके हैं, जिसने एक ब्लॉग पर उनकी कम्पनी की आलोचना करने की जुर्रत की थी। उन्होंने उसे ट्रोल भी किया था और यह संदेश देने का प्रयास किया था कि अगर कोई भी उनके हितों की आलोचना करेगा तो उसे इसी तरह से भीड़ के न्याय के हवाले कर दिया जाएगा।

वास्तव में फ्री स्पीच के प्रति मस्क का नजरिया दोषपूर्ण है। उनके मत में ताकतवर और रसूखदार लोगों को बेरोकटोक बोलने की आजादी- जिसे निगेटिव फ्रीडम ऑफ स्पीच कहा गया है- ही सही मायनों में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। इसलिए वे नाजियों, स्त्रीविरोधियों, दबंगों, यहां तक कि पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प का भी ट्विटर अकाउंट बहाल करके यह साबित कर सकते हैं कि यही उनकी ट्विटर की परियोजना थी। लेकिन अभिव्यक्ति की सकारात्मक स्वतंत्रता भी होती है। इसके तहत संवाद का वैसा परिवेश निर्मित किया जाता है, जिसमें सभी स्वतंत्र महसूस कर सकें और जो वो सोचते हैं, उसे कहने की उन्हें आजादी मिले। सरकारें एक बड़ी केंद्रीकृत संस्था होती हैं, लेकिन आमजन की आजादी को बाधित करने वाला खतरा केवल उन्हीं से नहीं आता। सेंसरशिप से ज्यादा उपयुक्त मंच नहीं होने के कारण लोग अपनी बात नहीं रख पाते थे। सोशल मीडिया ने इसे बदलने की कोशिश की है। लेकिन जब वह महिलाओं और अश्वेतों के प्रति घृणा और दुर्व्यवहार का अड्‌डा बन गया तो इंटरनेट की सच्चाई उभरकर सामने आने लगी, यह कि आप यहां पर जो चाहे कह जरूर सकते हैं, लेकिन अगर आपने ऐसा करने की हिमाकत की तो आपकी जिंदगी दर्दनाक बना दी जाएगी।

ट्विटर ने अपने प्लेटफॉर्म को सुधारने के लिए कदम उठाए। उसने समस्या को स्वीकारा। उसने अभिव्यक्ति की सकारात्मक आजादी को पहचाना। उसने ऐसा माहौल बनाने की कोशिश की, जिसमें ध्वंसात्मक विचार नहीं प्रसारित किए जाएं। लगता है इसी से मस्क को समस्या है। प्लूटोक्रेट लोगों ने इकोनॉमी पर तो पहले ही अधिकार जमा लिया था। अब वे आमजन के द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले टूल्स पर भी हावी हो रहे हैं। जो समाज सोशियोपैथ लोगों के हाथों में अपने सामाजिक-संवाद की कुंजी सौंप देता है, वह स्वयं को स्वतंत्रता नहीं उपद्रवों की ओर ले जाता है।

Date:28-04-22

देश की संपर्क-भाषा अंग्रेजी नहीं, हिंदी ही होनी चाहिए
डॉ. वेदप्रताप वैदिक, ( भारतीय विदेश नीति परिषद के अध्यक्ष )

संसदीय राजभाषा समिति की बैठक में गृहमंत्री अमित शाह ने यह कह दिया कि भारत की संपर्क-भाषा अंग्रेजी नहीं, हिंदी होनी चाहिए। फिर क्या था? बर्र का छत्ता बिखर पड़ा। तमिलनाडु, केरल और विपक्ष के कई अहिंदीभाषी नेता अमित शाह पर बरस पड़े। अमित शाह ने अहिंदीभाषियों पर न तो हिंदी थोपने की बात कही, न ही अन्य भारतीय भाषाओं पर किसी प्रकार का लांछन लगाया था। लेकिन उन्होंने वह बात कह दी, जिसे कहने का साहस भारत के बड़े-बड़े नेता नहीं कर सकते। सब यही रट लगाते हैं कि ‘हिंदी लाओ, हिंदी लाओ’। महर्षि दयानंद, महात्मा गांधी और डाॅ. राममनोहर लोहिया- ये ऐसे तीन महापुरुष हुए हैं, जो कहते थे कि ‘अंग्रेजी हटाओ’। हटाओ का अर्थ मिटाओ बिल्कुल नहीं है। जो लोग अंग्रेजी को मिटाने की बात करते हैं, उन्हें विदेशी भाषाओं के महत्व का कुछ पता ही नहीं है। हमें अंग्रेजी के साथ-साथ पांच-सात ऐसी विदेशी भाषाओं में निपुणता होनी चाहिए, जिनसे हमारा अंतरराष्ट्रीय व्यापार, अंतरराष्ट्रीय कूटनीति और अंतरराष्ट्रीय विषयों का अनुसंधान बढ़ता ही चला जाए। जो भी स्वेच्छा से विदेशी भाषाएं पढ़ना चाहें, जरूर पढ़ें।

लेकिन यह तभी हो सकता है जबकि हम भारतीय लोग अंग्रेजी की गुलामी से मुक्त हो जाएं। सिर्फ एक विदेशी भाषा (अंग्रेजी) की गुलामी के परिणाम किसी भी राष्ट्र की एकता, समृद्धि और शक्ति के लिए बहुत घातक होते हैं। भारत के कानून अंग्रेजी में बनते हैं, अदालतों के फैसले अंग्रेजी में होते हैं, बच्चों की पढ़ाई में अंग्रेजी अनिवार्य है, उच्च शोध अंग्रेजी में होता है, सरकार की नीतियां नौकरशाह अंग्रेजी में बनाते हैं, अंग्रेजी जाने बिना आप सरकार में या बाहर कोई ऊंची या सामान्य नौकरी भी नहीं पा सकते। जो मेरे विदेशी मित्र भारत आते हैं तो वे भारत के घर-द्वार, बाजार और सरकार में अंग्रेजी का दबदबा देखकर दंग रह जाते हैं।

अंग्रेजी की इस गुलामी के कई कारण हैं। दुनिया के लगभग 50 देशों में अंग्रेजों का राज रहा है। ब्रिटिश राष्ट्रकुल के इन देशों में आज भी उनका भद्रलोक अंग्रेजी के जरिए दबदबा बनाए हुए हैं। यदि इन देशों में उनकी अपनी भाषाओं का इस्तेमाल सर्वत्र शुरू हो जाए तो यह भद्रलोक प्रभाहीन हो जाएगा। इस मुट्ठीभर भद्रलोक के लिए अंग्रेजी जादुई शिकंजा है, जो देश के गरीब, ग्रामीण, पिछड़े, वंचित, दलित लोगों को उच्च शिक्षा, सेवा, पद, आय और जीवन से वंचित करके रख देता है। अंग्रेजों के जमाने से जमे इस शिकंजे को तोड़ने का काम किसी सरकार ने नहीं किया है।

जो लोग भारत में अंग्रेजी के दबदबे को चलते रहने देना चाहते हैं, उनका एक तर्क यह भी है कि अंग्रेजी विश्वभाषा है। अंग्रेजी को हटाकर क्या हम भारत को सारी दुनिया से काट देना चाहते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। यदि अंग्रेजी एक मात्र विश्वभाषा है, तो संयुक्त राष्ट्र में आधिकारिक भाषाओं की संख्या 6 क्यों है? सच्चाई तो यह है कि अंग्रेजी दुनिया के सिर्फ साढ़े चार देशों की भाषा है। अमेरिका, ब्रिटेन, आस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और तीन-चौथाई कनाडा! अमेरिका, ब्रिटेन और कनाडा में भी आपको ऐसे लाखों लोग मिल जाएंगे, जिनकी भाषा अंग्रेजी नहीं। दुनिया में सबसे अधिक बोली और समझे जाने वाली यदि कोई भाषा है तो वह हिंदी है। चीनी सिर्फ चीन में बोली जाती है जबकि हिंदी दक्षिण एशिया के आठ देशों के अलावा दुनिया के लगभग आधा दर्जन देशों में बोली जाती है। हिंदी के मुकाबले अंग्रेजी का व्याकरण और शब्दकोश भी बहुत कमजोर है। हिंदी संस्कृत की पुत्री है। संस्कृत की एक धातु से हजारों शब्द गढ़े जा सकते हैं। तीन हजार से ज्यादा तो धातुएं ही हैं। इसके अलावा दर्जनों भाषाओं और सैकड़ों बोलियों के शब्दों से मिलकर हिंदी का कोष अंग्रेजी से कई गुना बड़ा है। लेकिन हिंदी को अहिंदीभाषियों पर थोपना भी गलत है। यदि अमित शाह यह भी कह देते कि सभी हिंदीभाषी अन्य भारतीय भाषाएं भी सीखें और उनके प्रति आदर-भाव रखें तो विरोधियों की हवा खिसक जाती।

Date:28-04-22

न्याय एवं सुरक्षा के नए युग का आरंभ
डा. तुलसी भारद्वाज, ( लेखिका सीएसआइआरओ, आस्ट्रेलिया से एंडेवर पोस्ट-डाक फेलो हैं )

आपराधिक प्रक्रिया (पहचान) अधिनियम, 2022 ने देश में लागू सौ वर्ष से भी अधिक पुराने बंदी शिनाख्त अधिनियम, 1920 का स्थान ले लिया है। इसका मुख्य उद्देश्य विकसित देशों की तर्ज पर देश की पुलिस को आधुनिकतम तकनीक से लैस करते हुए आपराधिक मामलों में वैज्ञानिक सुबूतों का दायरा बढ़ाते हुए न्यायिक जांच को दक्ष बनाना है, ताकि भारत में दोष सिद्धि की दर में वृद्धि की जा सके। अब पुलिस अपराधियों के निजी, भौतिक एवं जैविक डाटा को सुबूतों के तौर पर एकत्र कर सकती है। जैविक डाटा में अपराधियों के बायोमीट्रिक रिकार्ड जैसे रेटिना एवं आंखों की पुतली के स्कैन, रक्त के नमूने आदि शामिल हैं, वहीं भौतिक डाटा के रूप में लोगों के मानवीय व्यवहार से संबंधित नमूने जैसे हस्ताक्षर और लेखनी आदि का रिकार्ड भी एकत्र किया जा सकता है, जिससे समय आने पर इस रिकार्ड के माध्यम से अपराधी तक आसानी से पहुंचा जा सके। इस अधिनियम में सुबूतों के साथ-साथ अभियुक्तों का दायरा भी बढ़ाया गया है।

जहां पहले कठोर कारावास वाले अपराधियों का ही रिकार्ड लिया जा सकता था, वहीं अब किसी भी अपराध के लिए गिरफ्तार किए गए व्यक्ति का रिकार्ड लेने का प्रविधान किया गया है। प्रमाण एकत्र न करने देने या प्रतिरोध की स्थिति को सरकारी कर्मचारी को ड्यूटी से रोकने की दशा मानते हुए भारतीय दंड संहिता की धारा 1860 के तहत एक अपराध माना जाएगा। हालांकि राजनीतिक अपराधियों पर यह प्रभावी नहीं होगा, परंतु आपराधिक मामले में पकड़े जाने पर उन्हें भी सामान्य नागरिक की तरह ही माना जाएगा। ब्रेन-मैपिंग और पालीग्राफ टेस्ट को इस कानून के दायरे से बाहर रखा गया है। थाने के प्रभारी, हेड कांस्टेबल, जेल के हेड वार्डन को भी डाटा एकत्र करने का अधिकार होगा।

पुलिस के साथ-साथ मेट्रोपालिटन मजिस्ट्रेट भी इन अधिकारों से लैस रहेंगे, ताकि न्यायिक प्रक्रिया के दौरान किसी भी संदिग्ध व्यक्ति पर इस अधिकार का प्रयोग किया जा सके। यद्यपि दोषमुक्त होने की स्थिति में उसके रिकार्ड को हटा दिया जाएगा। ध्यान रहे अभी तक आपराधिक सुबूतों में केवल हाथ-पैर की अंगुलियों के निशान ही एकत्र किए जा सकते थे, जिसके कारण अपराधियों को सजा दिलाने के मामले में भारत काफी पीछे है। राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) अपराधियों से सुबूत के तौर पर एकत्र किए गए डाटा का संग्रहण करेगा और समय आने पर उसे सुरक्षा एजेंसियों के साथ सुबूतों के मिलान करने की दृष्टि से साझा करेगा। यह संग्रहित रिकार्ड विशेष सुरक्षा के अंतर्गत 75 वर्ष तक सुरक्षित रखे जाएंगे, जिसमें थर्ड पार्टी का हस्तक्षेप नहीं होगा। इस प्रकार पूर्व संग्रहित आपराधिक रिकार्ड की मदद से अपराधी तक पहुंचने की संभावनाएं काफी बढ़ जाएंगी। इससे अपराधियों पर थर्ड डिग्री के प्रयोग की आवश्यकता के अवसर भी कम होते चले जाएंगे। फलस्वरूप पुलिस पर अमूमन लगने वाले मानवाधिकारों हनन के आरोपों में भी कमी आएगी।

ब्रिटेन, कनाडा, अमेरिका, दक्षिण अफ्रीका और आस्ट्रेलिया आदि देशों में पहले से ही इस प्रकार के आपराधिक पहचान कानून प्रभावी हैं, जिसके कारण वहां दोष सिद्धि की दर बहुत ऊंची है। आस्ट्रेलिया की बात करें तो हत्या के मामले में केवल तीन प्रतिशत अपराधी ही कानून के शिकंजे से बच पाते हैं, जबकि एनसीआरबी के 2020 के आंकड़ों के अनुसार भारत में इस जघन्य अपराध में बच निकलने वालों का प्रतिशत 66 के आसपास है। स्पष्ट है कि यह चिंताजनक स्थिति है। अपने देश में अन्य आपराधिक मामलों में दोष सिद्धि दर के आंकड़े और भी गंभीर हैं। जैसे कि दुष्कर्म के मामलों में यह केवल 39 प्रतिशत, हत्या के प्रयास में 24 प्रतिशत, चोरी के मामलों में केवल 38 प्रतिशत है, जो कहीं न कहीं सूचना एवं तकनीक के इस युग में न्याय व्यवस्था पर प्रश्न चिन्ह लगाने के साथ-साथ समाज में आपराधिक प्रवृत्ति को बढ़ावा देने वाला है।

भारत जैसे विशाल एवं जटिल सामाजिक संरचना वाले देश में अपराध नियंत्रण की चुनौती को स्वीकार करते हुए 2014 में प्रधानमंत्री मोदी ने स्मार्ट पुलिसिंग की अवधारणा दी थी। इसके तहत न्यायिक एवं प्रशासनिक तंत्र से संबंधित सुधार के अलावा कई सुधारवादी बिल अभी पाइपलाइन में हैं। जैसे अपराधियों से निपटने के लिए नेक्स्ट जेन पुलिसिंग बिल, भारतीय दंड संहिता एवं आपराधिक प्रक्रिया संहिता संशोधन एवं सुधार बिल, आदर्श कारागार नियमावली आदि। इसके साथ-साथ केंद्रीय फोरेंसिक लैब विश्वविद्यालय की स्थापना भी अहम है। इसमें दो राय नहीं कि इनकी मदद से अपराधियों की गर्दन तक पहुंचना आसान हो जाएगा और पुलिस एवं न्यायिक तंत्र का बोझ भी काफी हद तक कम हो सकेगा।

आपराधिक प्रक्रिया (पहचान) अधिनियम से निजता और मौलिक अधिकारों के हनन और साथ ही डाटा के दुरुपयोग होने की आशंकाएं भी जताई जा रही हैं। ऐसी आशंका निराधार है। देखा जाए तो मानव अधिकारों का डंका पीटने वाले देश पहले से ही इस प्रकार के कानून को अपनाकर न्याय एवं प्रशासन के क्षेत्र में नए कीर्तिमान स्थापित कर चुके हैं। आज जबकि भारत का कोई भी क्षेत्र आधुनिकतम तकनीक से वंचित नहीं रह गया है तो क्या यह विडंबना नहीं है कि मानव अधिकारों और निजता के हनन के नाम पर स्वयं पुलिस के हाथ बांध दिए जाएं। कुल मिलाकर इस नए अधिनियम के प्रभावी होने पर आपराधिक मामलों में सतत गिरावट दर्ज होने की उम्मीद है, लेकिन यह इसके प्रभावी क्रियान्वयन पर निर्भर करेगी। इसके अभाव में अन्याय के शिकार व्यक्ति को न्याय दिलाना वर्तमान परिवेश जैसा ही कठिन बना रह जाएगा।

Date:28-04-22

भारतीय प्रशासनिक सेवा नहीं भारतीय अधिकार सेवा कहें
टीसीए श्रीनिवास-राघवन

राज्य सभा की एक स्थायी समिति चाहती है कि सरकार ज्यादा आईएएस अधिकारियों की भर्ती करे। यह सिफारिश इसकी 112वीं रिपोर्ट के पैराग्राफ 3.6 में की गई है। इस पैराग्राफ में जो कहा गया है, उसे मैं पूरी तरह उद्धृत कर रहा हूं। ‘3.6 समिति ने पाया है कि देश में 1,500 से अधिक आईएएस अधिकारियों की भारी-भरकम कमी है। आईएएस अधिकारियों के स्वीकृत पदों और वास्तविक संख्या के बीच अंतर उत्तर प्रदेश कैडर में 104, बिहार कैडर में 94 और एजीएमयूटी कैडर में 87 तक है। समिति का मानना है कि शायद अफसरों की कमी के कारण राज्यों को गैर-कैडर अधिकारियों को कैडर पदों पर नियुक्त करने, उन्हें इन पदों पर स्वीकृत समयसीमा से ज्यादा अवधि तक बनाए रखने और सेवारत अधिकारियों को बहुत से प्रभार देने जैसे अनेक तरीकों का सहारा लेना पड़ रहा है। समिति का मानना है कि ऐसे उपायों से प्रशासन की कार्यकुशलता कमजोर होगी। इसलिए समिति डीओपीटी (कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग) से सिफारिश करती है कि भारतीय प्रशासन की बदलती जरूरतों को मद्देनजर रखते हुए आईएएस अधिकारियों की सालाना भर्ती में अहम बढ़ोतरी की जाए।’

इस पैराग्राफ का कारण यह है कि गैर-आईएएस अधिकारियों को कैडर पदों पर नियुक्त किया जा रहा है, जो 1954 के आईएएस कैडर नियमों का उल्लंघन है। ये नियम प्रशासनिक हैं जो जाति आधारित आरक्षण के समान हैं। यही वजह है कि आईएएस को सबसे अच्छी नौकरी मिलती है, जबकि इसके ज्यादातर सदस्य शायद नियोजन के योग्य ही नहीं हैं। फिर भी व्यवस्था ने खुद को कायम रखा है क्योंकि सभी सुधारों में से प्रशासनिक सुधार सबसे ज्यादा कठिन हैं। यही वजह है कि बहुत से आईएएस अधिकारी खुद की सेवा के बजाय हर चीज में सुधार लाना चाहते हैं।

जो राजनेता सुधार की कोशिश करते हैं, वे अगला चुनाव हार जाते हैं। ऐसा पिछले 30 साल में तीन बार हो चुका है। यह सभी राजनीतिक दलों को चेतावनी के लिए पर्याप्त है। ऐसा पहली बार उस समय हुआ, जब हिमाचल प्रदेश में शांता कुमार ने राज्य सरकार के कर्मचारियों पर नकेल कसने की कोशिश की तो वह राज्य में चुनाव हार गए। दूसरी बार तब, जब जयललिता ने तमिलनाडु में यही चीज करने की कोशिश की। उन्होंने करीब एक लाख हड़ताली सरकारी कर्मचारियों को नौकरी से निकाल दिया था। तीसरी बार उस समय जब चंद्रबाबू ने उन पर सख्ती की। वह केवल इतना चाहते थे कि वे सुबह 9.30 बजे कार्यालय पहुंचें और शाम 5.30 बजे निकलें। वह अगले चुनाव में सत्ता से बाहर हो गए।

इस वजह से राजनेताओं ने फैसला किया है कि सबसे अच्छा यह है कि सरकारी कर्मचारियों को उनके हाल पर ही छोड़ दिया जाए और इसे कोई भी सेवा आईएएस से बेहतर नहीं जानती है। वे इसका पूरा फायदा उठाते हैं।

जो भी हो, लेकिन वह कौनसी चीज है जिसका स्थायी समिति ने इशारा किया है? मैंने कुछ दोस्तों से पूछा और उन्होंने कहा कि ये वे पद थे, जो आईएएस के लिए कानून के द्वारा नहीं बल्कि परंपरा के द्वारा आरक्षित थे। इस तरह नाम से कोई पद केवल आईएएस के लिए आरक्षित घोषित किया जाता है। उदाहरण के लिए जिलाधिकारी, आयुक्त, हिंदू धार्मिक एवं धर्मार्थ दान आदि।

कुछ पदों का नाम दिया जाता है, लेकिन एक निश्चित स्तर पर बहुत से पद ‘संवर्गित’ या आरक्षित घोषित किए जाते हैं। इससे सरकार किसी कर्मचारी को उस विभाग में नियुक्त कर सकती है, जिसे वह अधिकारी के लिए उपयुक्त समझती है। इसमें वेतन ‘उचित’ स्तर पर होता है। इस हक को ही अगले स्तर पर ले जाया गया है।

लेकिन इस तरह के अधिकार की सीमा आरक्षण तक ही नहीं है। अब इसका दायरा उससे भी काफी ज्यादा है। इसलिए ऐसी चीज है, जिसे ‘गैर-कार्यात्मक बढ़ोतरी’ (एनएफयू) कहा जाता है। जब आप यह पढ़ेंगे कि यह क्या है तो आपका खून खौल उठेगा। इससे पता चलता है कि आईएएस व्यवस्था को कैसे अपने हिसाब से तोड़ता-मरोड़ता है। राजनेता इसे जानते हैं, लेकिन ‘मेरे बाप का क्या जाता है’ के भारतीय सिद्धांत के दूसरे तरीके से देखते हैं। आखिर में यह करदाताओं का पैसा होता है। एनएफयू छठे वेतन आयोग की सिफारिशों के बाद जनवरी 2006 में अस्तित्व में आया। यह अधिकारियों को पदोन्नति नहींं मिलने से होने वाले वित्तीय घाटे की भरपाई के लिए लेकर आया गया। इस तरह एनएफयू के तहत आपको ज्यादा पैसा मिलता है, भले ही आप अगले उच्चपद पर चुने जाने के लिए काबिल नहीं हो। इसलिए अकुशल को भी वही मिलता है जो सबसे अच्छे अधिकारियों को मिलता है क्योंकि अब ग्रुप-ए के सभी सिविल अधिकारियों को काफी उच्च ग्रेड का वेतन एवं पेंशन मिलती है।

अन्य किसी देश में ऐसा नहीं है। 1952 बैच के एक अधिकारी ने मुझे 2007 में बताया था कि ‘गधा भी घोड़ा बन जाएगा।’ यह उसके ठीक विपरीत था, जो मुझे 1964 बैच के व्यक्ति ने 2004 में बताया था। उन्होंने कहा, ‘हमारी सरकार दौड़ के घोड़े लेती है और उन्हें खच्चर बना देती है।’

असल में यह वह चीज है, जो आईएएस में बदलाव हुआ है। इसी वजह से इसे फिर से डिजाइन किए जाने की जरूरत है। अखिल भारतीय सेवा के तर्क के पीछे छिपना पर्याप्त नहीं है। अगर इस अवधारणा की जरूरत पड़ती है तो भी इस पर दोबारा विचार किए जाने की जरूरत है। आईएएस को पहले आईसीएस कहा जाता था, जिसे ब्रिटिश ने दमन के लिए बनाया गया था और इसके लिए भुगतान भी ‘निवासी’ करते थे। यह ठीक पहले जैसी ही बनी हुई है क्योंकि इसके कुछ सदस्यों के दुखड़ा रोने के बावजूद कौन इस विलासिता की जिंदगी को छोड़ना चाहेगा जो उन्होंने 24 साल की आयु में केवल एक परीक्षा पास करने के बाद हासिल की थी?

अगर नरेंद्र मोदी आईएएस और अखिल भारतीय सेवा की अवधारणा को फिर से डिजाइन कर सकते हैं तो यह उनकी वास्तविक विरासत होगी।

Date:28-04-22

भारत की अपनी बात
संपादकीय

भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर की दृढ़ता सबका ध्यान खींचने लगी है। भारत इन दिनों जिस भाषा या भाव में बात कर रहा है, उसे वास्तव में ऐसा ही करना चाहिए। एक स्थिर लोकतंत्र, विशाल आबादी और खुले बाजार वाले भारत को जो लाभ मिलने चाहिए, वे अभी तक नहीं मिले हैं। विदेश मंत्री की दृढ़ता न केवल लाभ दिला सकती है, बल्कि भारत की रक्षा पंक्ति को भी मजबूत कर सकती है। दरअसल, भारत की विदेश नीति वही है, जो पहले थी, लेकिन अब परिस्थितियां बदल गई हैं और पश्चिम के देश कमजोर जमीन पर खड़े हैं। कुछ देशों का पक्षपात भारत ही नहीं, पूरी दुनिया झेलती आ रही थी, लेकिन अब ऐसे पक्षपाती देशों की नीतियां औंधे मुंह ढहने लगी हैं। ऐसे पक्षपाती देशों की नसीहत पहले हम सुन लेते थे, लेकिन अब कोई जरूरत नहीं है कि उनके कुतर्कों को सुना जाए या ऐसी नसीहतों को सुना जाए, जिस पर स्वयं पश्चिम के देश नहीं चल रहे हैं। विदेश मंत्री ने उचित ही कहा है कि भारत अपनी शर्तों पर दुनिया से रिश्ते निभाएगा और इसमें उसे किसी की सलाह की जरूरत नहीं है।

रायसीना डायलॉग में उन्होंने बहुत गहरी बात कही है कि वे कौन हैं समझकर दुनिया को खुश रखने की जगह, हमें इस आधार पर दुनिया से रिश्ते बनाने चाहिए कि हम कौन हैं! दुनिया हमारे बारे में बताए और हम दुनिया से मंजूरी लें, वह दौर खत्म हो चुका है। लगे हाथ उन्होंने यह भी कह दिया कि अगले 25 वर्षों में भारत वैश्वीकरण का केंद्र होगा। यह संकल्प वाजिब है, लेकिन इसे साकार करने के लिए बुनियादी रूप से हमें मजबूत होना पडे़गा। अर्थव्यवस्था की ज्यादा चिंता करना जरूरी है। जब हमारे यहां पर्याप्त निवेश होगा, भरपूर रोजगार होगा, तो अपने आप हमारे सकल घरेलू उत्पाद में बढ़ोतरी होगी। वैसे ऐसे सपने अनेक नेताओं ने पहले भी भारतवासियों को दिखाए हैं, लेकिन वास्तव में भारत अपने यहां आतंकवाद, अशिक्षा और गरीबी जैसी समस्या का मुकम्मल समाधान नहीं कर पा रहा है। दुनिया में भारत को एक सशक्त देश के रूप में देखा जाए, इसके लिए आत्मनिर्भरता भी बहुत जरूरी है। आत्मनिर्भरता ही हमें वैश्वीकरण के केंद्र में लाएगी। अत: विदेश मंत्री की सोच की दिशा बिल्कुल सही है, वह व्यापकता में सोच रहे हैं कि किस चीज में हम विफल रहे हैं? अपनी विफलताओं का वाजिब अध्ययन ही हमें विकास की ओर तेजी से ले जाएगा।

इन दिनों यूरोपीय देश आए दिन भारत को सलाह दे रहे हैं कि वह रूस के साथ और व्यापार न करे। नए भारत के विदेश मंत्री अब बार-बार यह इशारा कर रहे हैं कि भारत को किसी से सलाह लेने की जरूरत नहीं है। उन्होंने चीन का नाम लिए बगैर बिल्कुल सही सवाल उठाया है कि यूरोप उस वक्त असंवेदनशील क्यों हो गया था, जब एक देश एशिया को धमका रहा था? वास्तव में, यह यूरोप के लिए जागने का समय है कि वह एशिया की ओर देखे। एशिया में भी अस्थिर सीमाएं और आतंकवाद जैसी समस्याएं खतरा बनी हुई हैं। पश्चिमी देश एशियाई देशों को केवल सलाह देकर काम चलाते आए हैं। जो देश सैन्य ताकत पर भरोसा करते हैं, वे भी भारत या एशिया के देशों को परस्पर वार्ता से विवाद सुलझाने की नसीहत देते हैं, जबकि परोक्ष रूप से विवादों की ओर से आंख मूंदकर सबके लिए समस्याएं बढ़ाते हैं। अब बदले हुए हालात में पश्चिमी देशों को भारत की जायज चिंताओं पर गौर करना ही होगा और इसकी शुरुआत शायद हो चुकी है।

Date:28-04-22

समान नागरिक संहिता की असमान राह
आनंद कुमार, ( समाजशास्त्री )

भारत में राष्ट्र निर्माण और राष्ट्रीय एकता के लिए समान नागरिक संहिता की जरूरत बताई जाती है। मगर किसी भी समाज के रीति-रिवाजों को बदलने के लिए सत्ता-प्रतिष्ठान की अपनी साख मजबूत होनी चाहिए, क्योंकि विवाह की व्यवस्था समाज की जिम्मेदारी रही है और इसमें सत्ता-प्रतिष्ठान का दखल संदेह पैदा करता है। भारत भी अपवाद नहीं है। भारतीय संविधान में अनुच्छेद 25 से 28 तक जो धार्मिक स्वतंत्रता का आश्वासन मिला हुआ है, वह अनुच्छेद 45 में निर्देशित समान नागारिक कानून व्यवस्था के निर्माण की जिम्मेदारी से टकराता है। यहां हमें यह भी याद रखना चाहिए कि 1954 में जब हिंदू सामाजिक कानूनों में सुधार के लिए जवाहरलाल नेहरू के समर्थन से कानून मंत्री बाबा साहब आंबेडकर ने प्रस्ताव रखा, तो कट्टरपंथी हिंदुओं जैसा असंतोष खुद कांग्रेस में फैल गया। फिर, 1956 में इस प्रयास को चार टुकड़ों में बांटकर पेश किया गया और हिंदू विवाह व संपत्ति में हिस्सेदारी आदि सवालों का कुछ समाधान निकल सका। देखा जाए, तो इस तरह के बदलावों के लिए विदेशी शासन ज्यादा सक्षम रहे हैं। इसीलिए, 1856 में विधवा विवाह की अनुमति मिल सकी और 1928 में हिंदू स्त्रियों को पति की संपत्ति में हिस्सेदारी संबंधी कानून बन सके। ब्रिटिश शासन के दौरान ही 1937 में शरिया कानून लागू किया गया।

हमें यह भी मालूम होना चाहिए कि भारत का गोवा ऐसा प्रदेश है, जहां समान नागरिक संहिता पुर्तगाली राज के समय से ही लागू है। गोवा भारत के अन्य राज्यों की तरह बहुधर्मी है, लेकिन वहां के हिंदुओं, मुसलमानों, ईसाइयों, सिखों आदि में समान नागरिक संहिता को लेकर कोई विवाद नहीं है। तो क्या पूरे भारत को गोवा के रास्ते पर चलकर समान नागरिक संहिता लागू कर देनी चाहिए? इसके बरक्स यह याद दिलाया जाता है कि भारत में 1954 से ही विशेष विवाह कानून (स्पेशल मैरिज ऐक्ट) उपलब्ध है, जिसके तहत बिना धार्मिक परंपराओं और बंधनों के दो वयस्क स्त्री-पुरुष विवाह कर सकते हैं। और ऐसे विवाहों को सरकार की मान्यता भी हासिल है।

असल में, मुसलमानों के विवाह कानूनों को लेकर हमारे देश में 1937 से ही विवाद रहे हैं। पुरुष प्रधान व्यवस्था को इसका दोषी माना गया है। पति द्वारा तत्काल तलाक देने की व्यवस्था के कारण पत्नी पूरी जिंदगी आतंक और अनिश्चय में जीने को विवश होती है। तलाक नहीं देने पर भी पति एक पत्नी के रहते हुए और शादियों का धर्मसम्मत अधिकार रखता है। तलाकशुदा स्त्री को गुजारा भत्ता देना एक मानवीय जिम्मेदारी कही जा सकती है, लेकिन शरिया कानून में इसे स्पष्ट शब्दों में मना किया गया है।

इस पुरुष प्रधान विवाह व्यवस्था पर विशेष ध्यान आजादी के बाद सन 1985 में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा शाह बानो नाम की 72 वर्षीय महिला की फरियाद पर दिए गए फैसले के बाद गया। शाह बानो को उनके वकील पति ने विवाह के पांच दशक बाद बिना गुजारा भत्ता के संबंध तोड़ने का फरमान सुना दिया था। शाह बानो को अदालत से राहत तो मिली, लेकिन तब की प्रगतिशील आवाजें हकलाने लगीं, क्योंकि कट्टरपंथी तबके इस फैसले को इस्लाम के वजूद पर खतरा बताने लगे थे। तत्कालीन राजीव गांधी सरकार में इतना आत्मबल नहीं था कि वह सर्वोच्च न्यायालय के साथ खड़ी रह सके। तब से समान नागरिक संहिता का मुद्दा मुस्लिम विवाह व्यवस्था में स्त्री हितों की रक्षा का पर्याय बन गया है।

समाज के वयस्क सदस्यों के बीच यौन संबंध और परिवार-व्यवस्था के लिए विवाह नामक संस्था की बड़ी भूमिका है। इसीलिए यह व्यवस्था देश, काल और पात्रों के अनुसार विविधातपूर्ण है। भारतीय समाज अलग-अलग जातियों, धर्मों, क्षेत्रों और वर्गों में बंटा हुआ है, और इन विविधताओं से जुड़ी विशिष्टताएं विवाह की संस्था और इससे जुड़े रस्म-ओ-रिवाज में स्पष्ट दिखती हैं। विवाह की संस्था पुरुष प्रधानता और स्त्री प्रधानता के बीच बनती-बदलती आई है। अंग्रेजी राज के दौरान इसका एक ढांचे में बने रहने से यही संदेश गया था कि यह आदिवासियों और विभिन्न जातियों के विवाह नियमों की उपेक्षा करके ब्राह्मण उन्मुख व्यवस्था की स्थापना है। अभी भी हिंदू विवाह व्यवस्था में क्षेत्र और जाति के अनुसार विविधताएं बनी हुई हैं। यह भी याद रखना चाहिए कि जब बाल विवाह व सती प्रथा जैसी भयानक परंपराओं को खत्म करने का प्रयास किया गया, तब सहमति से ज्यादा विरोध के स्वर गूंजे थे। लोकमान्य तिलक जैसे नायकों की नजर में भी विदेशी राज को भारतीय समाज में सुधार का कोई अधिकार नहीं था। इस इतिहास को याद रखते हुए ही हमें मुस्लिम समाज में मौजूद विवाह नामक व्यवस्था के बारे में सोचना चाहिए।

दिक्कत यह है कि मौजूदा भाजपा सरकार की धर्म संबंधी छवि जगजाहिर है। इसके कारण समान नागरिक संहिता को शायद ही समाज की जरूरत से जोड़कर देखा जाता है। ऐसे में, यह सोचना होगा कि क्या अपनी खराब साख के बावजूद सरकार को मुसलमानों को निशाने पर रखते हुए समान नागरिक संहिता के लिए संसद को एक मंच बनाना चाहिए? धर्म की रक्षा के नाम पर ज्यादातर लोग प्राय: भावनाओं में बह जाते हैं। इसलिए एक तरफ, गांवों और कस्बों के नुक्कड़ पर ‘इस्लाम खतरे में है’ के नारे के साथ लोगों के जुटने, तो दूसरी तरफ ‘एक देश, एक कानून’ का विरोध करने वालों को पाकिस्तान भेजने की सलाह देने वाले हुड़दंगियों के भड़कने की आशंका होगी। वैसे यह तो साफ हो चुका है कि शिक्षा और वैज्ञानिक दृष्टिकोण के विस्तार से मुस्लिम स्त्री-पुरुष भी देर-सवेर विवाह संबंधी कानूनों की अनिवार्यता स्वीकार लेंगे। इसीलिए इस सवाल पर सत्ता की तरफ से शक्ति प्रदर्शन करना राष्ट्र-निर्माण के लिए सही रास्ता नहीं होगा।

समान नागरिक संहिता के दबाव को आदिवासी भारत भी स्वीकार नहीं करेगा। 10 करोड़ से ज्यादा आदिवासी भारतीय स्त्री-पुरुष हिंदू, मुस्लिम, ईसाई आदि विवाह कानूनों से परे स्थानीय विधि और रीति-रिवाजों के साथ परिवार व्यवस्था स्वीकारते हैं। विवाह संबंधी इनके विवादों को स्थानीय आदिवासी जमात सुलझाती है। लिहाजा, समान नागरिक संहिता को लागू करने के आवेश में केंद्र सरकार अनायास आदिवासियों के साथ भी एक मोर्चा खोल लेगी।