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News Clipping on 31-07-2018
News clipping on 30-07-2018

Date:30-07-18

निजता की चिंता

संपादकीय

व्यक्तिगत डेटा संरक्षण विधेयक 2018 का मसौदा और श्रीकृष्ण समिति की रिपोर्ट, दोनों मिलकर वह आधार तैयार करते हैं जिन पर सिद्धांत रचकर लोगों के निजता के मूल अधिकार की रक्षा की जा सकती है। मसौदा विधेयक इस लिहाज से प्रगतिशील है कि यह निजता की बात को आगे बढ़ाता है। विधेयक बताता है कि व्यक्तिगत डेटा क्या है और वह इस श्रेणी को आईटी ऐक्ट में उल्लेखित दायरों से परे ले जाता है। अब पासवर्ड, वित्तीय डेटा, स्वास्थ्य संबंधी डेटा, आधिकारिक पहचानकर्ता, यौन जीवन, यौन रुझान, बायोमेट्रिक डेटा, जेनेटिक डेटा, ट्रांसजेंडर दर्जा, अंतर्यौनिक दर्जा, जाति या जनजाति, धार्मिक या राजनीतिक विचार और आस्था आदि सभी व्यक्तिगत डेटा में आते हैं। महत्त्वपूर्ण बात यह है कि लोकेशन को अभी भी संवेदनशील नहीं माना जा रहा है। डेटा प्रसंस्करण निष्पक्ष और तार्किक ढंग से किया जाना चाहिए ताकि निजता को बचाकर रखा जा सके। विधेयक कहता है कि स्पष्ट, विशिष्ट और विधिक उद्देश्य के लिए केवल सीमित व्यक्तिगत डेटा ही जुटाया जाना चाहिए।

इसके अलावा संबंधित व्यक्ति को यह बताया जाना चाहिए कि कौन सा डेटा लिया गया है। व्यापक रियायती मामलों के अलावा डेटा लेने में विशिष्ट तौर पर सहमति हासिल की जानी चाहिए। परंतु इस विधेयक में कई खामियां हैं और ऐसी रियायतें शामिल हैं जिनके आधार पर बिना सहमति के व्यक्तिगत डेटा लिया और इस्तेमाल किया जा सकता है। मसौदे में सुधार, उन्नयन और डेटा पोर्टबिलिटी को शामिल किया गया है लेकिन भुलाने के अधिकार (इंटरनेट से या अन्य जगह से डेटा हटवाने का अधिकार) को भ्रामक अंदाज में तैयार किया गया है। राइट ऑफ डिलीशन या आपत्ति करने के अधिकार को लेकर कुछ नहीं कहा गया है। प्रस्तावित डेटा संरक्षण प्राधिकरण को अधिकार होगा कि वह तय करे कि डेटा जारी होने से लोग प्रभावित हुए हैं या नहीं। इसके अलावा निगरानी कम करने के लिए कोई उपाय नहीं किया गया है। बल्कि डेटा लोकलाइजेशन के प्रावधान तो निगरानी बढ़ाने वाले हो सकते हैं। रिपोर्ट में अनुशंसा की गई है कि आधार अधिनियम में बदलाव किया जाए लेकिन विधेयक इस अहम मसले पर खामोश है।

सहमति के अलावा डेटा सरकारी काम के लिए भी जुटाया जा सकता है। मसलन कानूनी आदेश के अनुपालन के लिए, आपातकालीन परिस्थितियों में, रोजगार से जुड़े मामलों आदि के लिए। सरकार के कामकाज बहुत व्यापक हैं और वह विशिष्ट श्रेणी है। इसके अलावा कानून को उचित वजह की व्याख्या भी करनी पड़ सकती है। उदाहरण के लिए आधार को बिना सहमति के मंजूरी दी जा सकती है क्योंकि वह सरकार से जुड़ा हुआ मामला है। विधेयक हर व्यक्तिगत डेटा को देश में रहने की बात कहते हुए सरकार को यह अधिकार देता है कि वह अहम व्यक्तिगत डेटा को गोपनीय कर सके। वह उसे देश में उसके भंडारण और प्रसंस्करण का अधिकार भी देता है। समिति के दो सदस्यों ने इस प्रावधान से असहमति जताई है। यह कई वजहों से असंतोषजनक है।

इसके लिए जरूरी बुनियादी ढांचे की कमी है। न तो तेज ब्रॉडबैंड है, न सर्वर क्लाउड क्षमता। डेटा रखने और प्रसंस्कृत करने का भी खर्च है। डेटा का अनिवार्य स्थानीयकरण एजेंसियों की निगरानी बढ़ा सकता है। ये पहले ही ‘सरकार के काम’ के अधीन आता है। दुख की बात है कि मशविरे की प्रक्रिया अस्पष्ट थी और समिति के समक्ष प्रस्तुतियों को गोपनीय रखा गया। अधिकांश मसौदा विधेयकों के उलट इसमें अंशधारकों की प्रतिपुष्टि की व्यवस्था नहीं है। ऐसे में गंभीर चिंता के ये मसले विधेयक के कानून बनने पर भी हल नहीं हो सकेंगे। मसौदा नागरिकों के डेटा संरक्षण की दिशा में एक शुरुआत करता है लेकिन यह यूरोपीय संघ के जनरल डेटा संरक्षण नियमन के आसपास भी नहीं है।


Date:30-07-18

Srikrishna Data Bill Has Serious Flaws

ET Editorial

Critics of the Srikrishna Committee proposals on data privacy would seem to have missed one large point and several subsidiary points. The large point is that with Big Data a reality, a major nation-state can’t simply look at data as a tradeable commodity when it comes to adopting a legal framework. The committee does this and fails to see data as a strategic asset, which defines key characteristics of the Indian collective. This limited perspective can have profoundly serious consequences, as will be clear from the following related shortcomings in the committee’s proposals.

First, the committee limits its definition of data offences to those related to processing of personal data in India and by Indian entities. This dilutes existing provisions that define offences as those related to computers, computer systems and computer network in India. Should the relevant sections of the committee’s Bill supercede extant law, law enforcement will be weakened. Second, the Bill doesn’t address misuse of personal data if such data is used by entities by ‘deidentification’, that is, by retaining the data but removing personal particulars from it. This is a serious weakness that needs rectification because a great many Internet companies, especially giant ones headquartered abroad that depend on data for their revenues, can simply ‘de-identify’ data and put it to as many uses and misuses as they wish. De-identified data can still cause harm. The Bill doesn’t see that.

Third, there are questions about the committee’s approach to consent. The Bill works on the basis that users’ consent, once given, is an effective way to prevent abuse of data. But a system that depends on consumers and service users saying ‘yes’ to terms of service as the principal means to enforcing good conduct on data-using entities will be weakened by what is known as ‘consent fatigue’—ordinary people will mostly agree to terms that may have implications not clear to them. For all these reasons, the data privacy and protection legal framework suggested by the Srikrishna Committee needs to be thoroughly debated before the government moves to enact the Bill.


Date:30-07-18

Beyond Consent

With personal data adding up to big data, ownership must rest with citizens

TOI Editorial

India is finally nearing a statutory framework for privacy and data protection with the committee of experts headed by Justice Srikrishna submitting its report along with a draft personal data protection bill. In line with global concerns about big data analytics and emergence of data as a transactional entity in AI applications, business decisions and personal lives, the committee essentially delineates the rights of data principals – to whom personal data “relates” – and responsibilities of data fiduciaries who decide the purpose and means of processing this data.

Ensuring a data principal’s consent before collection, use, sharing, disclosure and processing of data by fiduciaries, which will be for clear, lawful and specific purposes, and seeking “explicit consent” where personal data is sensitive like financial, health or Aadhaar data, passwords, sexual preferences, etc, is critical to the legislation’s success. The difficulty for the regulator – a proposed Data Protection Authority of India – is to ensure anonymisation and de-identification by data fiduciaries so that the collected personal data do not render users vulnerable to privacy violations.

Srikrishna committee has broadly pursued the approach of European Union’s General Data Protection Regulation (GDPR), including by requiring data fiduciaries to maintain servers or data centres in India. However there has been a serious dilution on the ownership issue, where GDPR deemed telecom and service providers, mobile device-makers and other intermediaries as “mere custodians” of data whose primary rights remain vested with the consumers. Even the recent Trai recommendations recognised consumers’ “ownership” of their personal telecom data. But the expert committee worryingly sees data principals only in a “relationship” with their personal data.

Everyday even as India sees impressive growth in smart internet users and the e-commerce market it is the big data companies like Google, Amazon and Facebook that gain more control over the country’s digital ecosystem. It was hoped that the Srikrishna committee would hammer in the principle that while business and technology are global, data is fundamentally local. But the draft bill has fallen short of expectations. It is now over to government to write a much stronger law, which should keep up with how competing jurisdictions are recognising the strategic importance of data and striving to regulate its usage accordingly. The long rope given to the state in accessing personal data also needs shortening.


Date:30-07-18

A Free & Fair Digital Economy

Draft data protection bill asserts our sovereignty and safeguards citizens’ interests

Arghya Sengupta, (The writer is Research Director; Vidhi Centre for Legal Policy.)

The draft data protection law recommended by the committee of experts to the government of India is a template of how the Global South can safeguard the interest of its citizens and assert its sovereignty in a digital age dominated by giant American tech corporations. It recognises the immense power of data to empower citizens by providing a range of services accessibly and affordably. It is equally cognisant of the debilitating harms that unexpected sharing of data might cause to individuals, tracking their online behaviour, storing their preferences, often on intimate matters, and breaching their privacy.

To understand the importance of the proposed law, one needs to step back from technical details of legal drafting and understand the larger headwinds in the global digital economy. The growth of the internet has been the single most revolutionary innovation of our time. Like most good innovations, it too has changed over time. In the last decade, the internet has seen a distinct shift away from a true commons to a cluster of fenced spaces.

Take a simple example – imagine if one could only send emails from Outlook accounts to Outlook accounts alone or Gmail accounts to Gmail accounts alone. The thought is patently absurd. Yet this is precisely what happens when messages from WhatsApp cannot be delivered to Snapchat. This change of business model – from service delivery to targeted advertising – is owing to the recognition of the immense potential to monetise personal data. Exclusionary control over personal data is critical to this business model.

If the foundation of the digital economy is to be personal data and the quest to gather it the new Gold Rush for corporations, the autonomy and privacy of the Indian citizen must be fully secured. This is the constitutional mandate of the Puttaswamy judgment that has been translated into actionable law by the committee in four primary ways. First, the individual, denoted worldwide as the data ‘subject’ is, in the committee’s formulation – the data ‘principal’. The entity who seeks her data, instead of being termed the data ‘controller’ is the data ‘fiduciary’. This is not a mere symbolic change.

When an individual gives her personal data to a railway ticket booking website, she expects it to be used only to book her railway ticket and not to be controlled by the website, irrespective of what the legalese-filled consent form might contain. This is because the relationship between the individual and the website is one of trust – the individual expects her data to be used in a certain way and trusts that the entity will do so. This is the cornerstone of a fiduciary relationship. The bill, by making all data processing entities, fiduciaries, holds them liable if such trust is betrayed. Second, the consent framework is itself fundamentally modified. Today, each one of us is perhaps culpable of saying “I agree” to long consent forms on our smartphones while downloading apps without really knowing what we agree to. As a result, an app that provides me with a taxi can read my messages, and an app to book tickets can access my photos.

The bill addresses this anomaly by introducing the principles of collection and purpose limitation. Entities will only be allowed to collect information necessary for their service and the purposes to which such information will be used will be clearly communicated. Taxi apps cannot ordinarily, in this formulation, read my messages. Third, if any individual is aggrieved today that their data is being used in a manner that breaches their privacy, there is no easily accessible remedy. The bill sets up a Data Protection Authority (DPA), an independent body with an adjudication wing and offices across the country.

The DPA has the power both to penalise companies up to 4% of their worldwide turnover and compensate individuals for harm suffered. Critically, if the data fiduciary is a government department or a public sector entity, it too will be liable to pay a penalty up to Rs 15 crore. Finally, India has the unfortunate distinction of being a country that is long on prescription and short on enforcement. To prevent this law from going the same way, the committee recommends a strict mandate for local storage of data. Some critics view local storage as a fig leaf for surveillance. This is ill-conceived fear mongering. Local storage of data does not mean a giant honeypot allowing the state to play big brother.

It envisages hundreds of data centres in the country on the strength of which India can build an Artificial Intelligence ecosystem, create jobs and remain at the vanguard of innovation in the world. It equally allows the state to hold private entities accountable if personal data that they hold is needed for security of the state and prevention of crime. As the Supreme Court itself has noted, these are critical functions of the state. This state was created in 1950, when our founding fathers wrote a Constitution that enshrined freedom and fairness as the cornerstone of our new Republic, ending our dominion status. In 2018, the bill and report channel the same spirit and show the way for India to become a digital leader and not remain a mere digital dominion. While debate on the provisions of the bill, will and should continue, we must all work together to give India and the Global South, the free and fair digital economy that we deserve.

Date:30-07-18

ब्रिक्स के हासिल

संपादकीय

दक्षिण अफ्रीका की राजधानी जोहानिसबर्ग में संपन्न हुए ब्रिक्स देशों के दसवें सम्मेलन में भारत ने औद्योगिक और डिजिटल तकनीक के इस्तेमाल से नई और बेहतर दुनिया बनाने की जो बात कही है, वह अफ्रीकी देशों के लिए एक बड़ा संदेश लिए हुए है। भारत के प्रधानमंत्री का यह आह्वान इसलिए भी महत्त्वपूर्ण है, क्योंकि डिजिटल तकनीक ही उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं की नींव है। तीसरी दुनिया के गरीब देश जिस विकास की बाट जोह रहे हैं, उसका सपना डिजिटल और औद्योगिक तकनीक के बिना पूरा नहीं हो सकता। डिजिटल क्रांति ने विकास और निवेश के जो दरवाजे खोले हैं, उसमें तीसरी दुनिया के देशों को भागीदारी बनाना वक्त की जरूरत है। इसीलिए भारत ने ब्रिक्स के मंच से कृत्रिम बौद्धिकता यानी रोबोट की दुनिया, औद्योगिक तकनीक का विकास, कौशल विकास जैसे पक्षों पर जोर दिया। ब्रिक्स देश आज दुनिया की तेजी से उभरती अर्थव्यवस्था हैं। भारत, चीन और रूस परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्र हैं। रूस और चीन जैसे देश दुनिया की महाशक्ति हैं। दो सदस्य रूस और चीन सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य हैं, जिन्हें वीटो का अधिकार हासिल है। सबसे बड़ी बात यह कि इन पांचों राष्ट्रों के पास विशाल बाजार है। इसलिए ब्रिक्स देशों का यह सम्मेलन आपसी सहयोग के अलावा बड़े बाजार तलाशने की भी कवायद बना रहा।

पिछले कुछ सालों में ब्रिक्स देशों का समूह दुनिया में एक बड़ी ताकत के रूप में उभरा है। इसमें शामिल देश दुनिया की इकतालीस फीसद आबादी का प्रतिनिधित्व करते हैं। अगर आर्थिकी के हिसाब से देखें तो इन पांचों देशों की साझा अर्थव्यवस्था चालीस लाख करोड़ डॉलर से भी ज्यादा बैठती है। इन देशों के पास साढ़े चार लाख करोड़ डॉलर का साझा विदेशी मुद्रा भंडार है। यानी ब्रिक्स ऐसे ताकतवर समूह के रूप मौजूद है जो अमेरिका सहित पश्चिमी देशों के लिए चुनौती पेश कर रहा है। जी-7 जैसे समूह को अपना विस्तार कर जी-20 बनाने की दिशा में सोचना पड़ा। इसलिए ब्रिक्स के मंच से अगर कोई बात दुनिया में पहुंचती है तो उसके अपने नीहितार्थ होते हैं।

भारत के प्रधानमंत्री ने ब्रिक्स सम्मेलन में जाने से पहले अफ्रीका के दो देशों- रवांडा और युगांडा की यात्रा की। किसी भारतीय प्रधानमंत्री का इन देशों का यह पहला दौरा था। भारत ने रवांडा में जल्द ही भारतीय उच्चायोग खोलने की घोषणा भी की। रवांडा और युगांडा जाकर प्रधानमंत्री ने यह संदेश दिया है कि भारत अफ्रीकी मुल्कों के विकास में हर तरह से सहयोग देने को तैयार है। रवांडा को भारत ने बीस करोड़ डॉलर कर्ज भी दिया और एक रक्षा सहयोग समझौता भी किया। पूर्वी अफ्रीकी देशों के साथ भारत के रिश्ते वक्त की जरूरत हैं। चीन ने भी तेजी से अफ्रीकी देशों की ओर रुख किया है। अफ्रीकी देश भारत और चीन के लिए बड़ा बाजार और निवेश का ठिकाना तो हैं ही, साथ ही इनका रणनीतिक महत्त्व भी है। चीन पूर्वी अफ्रीकी देशों के साथ मिलकर वहां सैन्य अड्डे बनाने की जुगत में है और इसके जरिए वह हिंद महासागर में पैठ बनाने की कोशिश कर रहा है। यह भारत के लिए बड़ी चुनौती है। ब्रिक्स में चीन और भारत दोनों के हित हैं। पर दोनों देशों के बीच सीमा विवाद और चीन का पाकिस्तान प्रेम एक बड़ी बाधा है। ऐसे में भारत के लिए यह आसान नहीं है कि वह चीन के साथ ऐसे समूह में रहे भी और उसकी चुनौतियों से भी निपटे।


Date:30-07-18

Sins of Commission

National Commission for Women lives up to its record of being a foot-soldier of frivolousness

Editorial

This is a particularly fraught time in gender relations across the world. Institution after institution is struggling — and largely failing — to respond to the unmasking of sexual predators in its midst. None seems as utterly clueless as India’s National Commission for Women (NCW).

As priests face allegations of sexual abuse of women and a minor, the church in Kerala is staring at a moment of crisis. Has that prompted the NCW to come up with ways of helping women to speak up against figures of religious authority? No, it has instead boldly blundered into this landscape, swinging its rusty sword at an imaginary foe. Off with the practice of confession, it has recommended. Only by whispering their secrets, believes the NCW, do women place themselves in positions of vulnerability vis-à-vis priests and other religious heads. In this worldview, a design change, a flip of a switch is all that is needed to counter the enormous force of patriarchal religion that binds women and children into obedience. The NCW’s suggestion is reckless and damaging. It is ham-handed needling of a minority’s right to decide its essential practices, particularly at a time of majoritarian excess. It pits matters of faith against the safety and bodily integrity of women — no better way to force women to scurry back into silence and fear.

But, given its past record, this is no surprise. Over the years, in many important debates, the statutory body has often played the role of a foot-soldier of frivolousness. Just recently, the current NCW head accused women of crying rape to settle property disputes and to claim compensation. This particular twist in logic was used to deflect the claim that India is the most unsafe place for women. Earlier heads have, on various occasions, revealed the name of a molestation victim, or questioned women’s failure to protect themselves at a Mangalore pub raided by the right-wing moral police. A lot has to do with the way the NCW has imagined its role: As a maximum noise, minimum value post for the ruling dispensation’s women politicians. Instead of amplifying the voice of women on various issues, or doing the hard labour of building alliances, or shaping the urgent debate around consent and sexuality and autonomy, it chooses to parachute into sensational media “events”. Sound bytes proliferate, silver-bullet solutions are offered but the commission remains toothless. For Indian women, the path to smashing patriarchy might be a long, unpredictable one. But one thing is certain: It doesn’t go via the NCW.


Date:30-07-18

Layers of Protection

Protecting honest public servants is important; so are anti-corruption efforts

EDITORIAL

The amendments to the Prevention of Corruption Act, 1988, adopted recently by both Houses of Parliament, are a mixed bag. Moves to make changes in this law, aimed at combating corruption in government, were initiated during the UPA’s second term in office and largely centred on the misuse of one provision — Section 13 (1)d. Former Prime Minister Manmohan Singh had criticised this section, under which public servants are culpable for securing a pecuniary advantage for another “without any public interest”, for ignoring a foundational principle of criminal law: mens rea. This resulted in many honest officials being prosecuted even when they gained nothing and merely exercised their power or discretion in favour of someone. Insofar as it had a chilling effect on governance and deterred bold decision-making, the amended form may have a liberating effect on honest officials. Besides, it is more concise and restricts criminal misconduct to two offences: misappropriating or converting to one’s own use property entrusted to a public servant or is in his control, and amassing unexplained wealth. There was concern initially with the wording, “intentionally enriches himself illicitly during the period of his office”, as it raised a doubt whether the ‘intention’ to amass wealth would also have to be proved. Now an explanation has been added that a person “shall be presumed to have intentionally enriched himself” if he cannot account for his assets through known sources of income.

By making citizens liable for offering a bribe to a public servant, the anti-corruption law has been brought in line with the UN Convention Against Corruption. The only exception to this rule is when one is forced to give a bribe. This exception kicks in only when the fact that one was forced to pay a bribe is reported to a law enforcement authority within seven days. The penal provision can empower people by allowing them to cite it to refuse to pay a bribe. At the same time, what happens when the police or any other agency refuses to register a complaint? People may be left in the lurch with no redress. Further, it may render them vulnerable to threats from unscrupulous public servants who collect money to speed up public services but do not deliver. The most unacceptable change is the introduction of a prior approval norm to start an investigation. When a prior sanction requirement exists in law for prosecution, it is incomprehensible that the legislature should create another layer of protection in the initial stage of a probe. Public servants need to be protected against unfair prosecution, but a genuine drive against corruption needs a package of legislative measures. These should contain penal provisions, create an ombudsman in the form of a Lokpal or Lokayukta, as well as assure citizens of time-bound services and whistle-blower protection. Laws to fulfil these objectives are either not operational or are yet to materialise.

News clipping on 29-07-2018

Date:29-07-18

Why top-down Hindu reform is not a good idea

Swapan Dasgupta, (The writer is Well-known journalist and political commentator)

For Bengali Hindus, no visit to the sea resort of Puri is complete without a darshan of Lord Jagannath at the 12th century temple. The shrine is, along with the Vishwanath temple in Varanasi and the Kamakhya temple in Guwahati, among the favoured pilgrimage spots in eastern India. The last occasion I visited the Jagannath temple, jostling my way through the crowds, assisted by a pushy panda (also called a temple servitor), I noticed six white men and women, sitting silently on the street, discreetly separated from the rows of beggars that are a part of Puri’s landscape. I was told they professed to be bhakts who were barred from entering the temple owing to the entry ban on non-Hindus. It was a sad sight and an unfamiliar one since most Hindu temples are open to all.

Among the more prominent ones that are still for the exclusive darshan of Hindus are the Vishwanath temple, the Lingaraja temple, Guruvayur, Padmanabhaswamy temple, Kamakshi Amman temple and Kapaleeshwarar temple. Additionally, the Sabarimala shrine prohibits the entry of women from the ages of 12 to 50. Considering the lakhs of temples in India, these are the exceptions to the open-entry rule. Earlier this month, the Supreme Court suggested to the custodians of the Puri shrine that they open the Jagannath temple to all worshippers, regardless of their nominal religious status.

The court held that “Hinduism as a religion incorporates all forms of belief without mandating the selection or elimination of any one single belief. It is a religion that has no single founder; no single scripture and no single set of teachings. It has been described as Sanatana Dharma… as it is the collective wisdom and inspiration of the centuries that Hinduism seeks to preach and propagate.” The reaction of the temple community has so far been extremely hostile to the court’s suggestion.

Last week, the apex court also held hearings on a petition seeking the unrestricted right of women to worship Lord Ayyappa in Sabarimala. Although the hearings are still on, devotees are concerned that the court may use Article 25(2) of the Constitution, sanctioning temple entry to all sections of Hindus, to overturn an entrenched local tradition. Radical supporters of the petitioners have also argued that the court should not rely on a dissection of religious custom and beliefs but on secular Constitutional morality — gender justice. The attempts to change Hindu practices and customs aren’t unique. From the time of Gautam Buddha to the 1950s, when Hindu personal laws were radically modified by Parliament, the Sanatana Dharma has been witnessing unending reformation.

With urbanisation, global exposure and democratic politics, modern-day Hinduism has undergone profound changes without the community of believers perceiving an existential threat to their self-identity as Hindus. Indeed, it can be argued that a Hindu identity that incorporates faith, social customs and even politics is more all-encompassing today than ever before. To that extent, any court decision won’t affect the integrity of Hinduism, although it may generate momentary regional tensions.

The larger question is: how is change being introduced? Earlier, the Hindu reformation was preceded by energetic social reform movements that were either centred on a re-examination of the shastras or an invocation of human dignity. Although legislation seemed important to some individuals, the reformers that had the greatest impact — Dayanand Saraswati, Swami Vivekananda, Narayana Guru, to name only a few — were more concerned with changing attitudes.

Mahatma Gandhi twinned his battle for political freedom with an unceasing crusade to lift the so-called untouchables from social degradation. The reformist features of the Constitution were preceded by his bid to cleanse Hindu society of indignity. Today unfortunately, reform has become top down. There are many earnest activists in India committed to forcing social change. But their political clout and influence in society is negligible. More to the point, they don’t identify with the institutions and beliefs of Hindu society. Many would even be embarrassed calling themselves Hindu.

For them, what matters is not the cleansing of a religion that has defined India, but Constitutional morality based on Western progressive values. It is this curious alliance between rootless rationalism and the upholders of judicial absolutism — the shortcut alternative to patient, democratic politics — that is driving many of the changes in Indian society. However, the change is often lacking in social depth, and could even trigger a backlash that is viciously inimical to change altogether. The judiciary can disregard customs and even faith, but it can’t persuade society to regard the new norms as just and necessary.


Date:29-07-18

आरक्षण पर भारी विकास का मॉडल

हरिमोहन मिश्र

आरक्षण को लेकर कुछ समय से देश में नये तरह की बेचैनी दिख रही है। एक तरफ उन समुदायों की ओर से आरक्षण की मांग हो रही है, जो पहले इसकी जरूरत महसूस नहीं करते थे। मसलन, महाराष्ट्र में मराठा, हरियाणा और पश्चिम उत्तर प्रदेश के जाट, आंध्र प्रदेश के कापू, गुजरात में पाटीदार वगैरह। दूसरे, अनुसूचित जाति-जनजाति के आरक्षण को लेकर पिछले साल सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद एक नई हलचल पैदा हुई है। दरअसल, आरक्षण को लेकर इन दोनों बहसों का रिश्ता गहराते कृषि और आर्थिक संकट से ज्यादा लगता है। पहले दूसरी बहस पर गौर करते हैं। पिछले साल सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस आर. भानुमति और जस्टिस ए.एम. खानिवलकर की पीठ ने कहा कि एक बार आरक्षित वर्ग में आवेदन कर उसमें छूट और अन्य रियायतें लेने के बाद उम्मीदवार आरक्षित वर्ग में ही नौकरी का हकदार होगा। उसे सामान्य वर्ग में नहीं डाला जा सकता। एक महिला याचिकाकर्ता ने कोर्ट से गुहार लगाई थी कि उसे सामान्य वर्ग में नौकरी दी जाए क्योंकि उसने लिखित परीक्षा में सामान्य वर्ग के उम्मीदवारों से ज्यादा अंक हासिल किए हैं।

इसके बाद से यह बहस भी चल पड़ी है कि अनुसूचित जातियों में क्रीमी लेयर की अवधारणा लाई जाए, जिससे खासकर दलित समुदायों में यह डर पैदा हो गया है कि कहीं यह आरक्षण खत्म करने की साजिश तो नहीं है। इसी से जुड़ा मामला प्रमोशन में आरक्षण का भी है। अगर हम आरक्षण की मूल अवधारणा को देखें तो एक नया पहलू उभरता है। आरक्षण सकारात्मक भेदभाव की उस अवधारणा से निकला है, जिसके तहत सामुदायिक स्तर पर वंचित समूहों को बराबरी के मौके मुहैया कराए जा सकें। ऐसे में अगर कोई बराबरी की विलक्षणता साबित कर देता है, तो उसे स्वत: सामान्य कोटे में जगह मिल जानी चाहिए। लेकिन इसका दूसरा पहलू यह है कि सिकुड़ते अवसरों से सामान्य वगरे में यह भय है कि इससे उनके अवसर सीमित होंगे यानी आरक्षण की अवधारणा जिस सामुदायिक भेदभाव को तोड़ने के लिए लागू की गई थी, वही खोता जा रहा है। याद करें कि आजादी के बाद जब यह व्यवस्था लागू हुई थी तो सामान्य वगरे से विरोध न के बराबर हुआ था। इसे दलित, ओबीसी समूहों की ओर से निजी क्षेत्र में आरक्षण की मांग को जोड़कर देखें तो यह साफ दिखेगा की इसका एक सूत्र यकीनन देश के कृषि और आर्थिक संकट से जुड़ता है।

अब मराठा जैसी ताकतवर जातियों के आरक्षण की मांग पर लौटें तो यह तस्वीर बहुत कुछ साफ नजर आने लगेगी। महाराष्ट्र में मराठा, हरियाणा और पश्चिम उत्तर प्रदेश में जाट, गुजरात में पाटीदार, आंध्र प्रदेश में कापू, ये सभी खेतिहर समुदाय रहे हैं, और अपने-अपने इलाकों में अच्छा दबदबा भी रखते रहे हैं। इन समुदायों का सियासी असर भी काफी रहा है, और इनके नेता आला पदों पर पहुंचते रहे हैं। इससे एक नतीजा निकालना तो आसान है कि सियासत में इन समुदायों के कुछ पिछड़ने से ये चिंगारियां फूट रही हैं। लेकिन यह बेहद सरलीकरण होगा और इससे सामाजिक सच्चाइयों का खुलासा नहीं होता। दूसरे, कुछ लोग यह दलील भी दे सकते हैं कि मोटे तौर पर ये आंदोलन आरक्षण की व्यवस्था पर ही सवाल उठा रहे हैं, और निचली जातियों के कुछ ऊपर पहुंचने से इनमें रोष दिख रहा है। लेकिन आंकड़े इसकी गवाही नहीं देते। अभी भी अफसरशाही और उच्च संस्थानों में एक मोटे अनुमान से अनुसूचित जाति-जनजाति या पिछड़ी जातियों के लोग बमुश्किल 3-4 प्रतिशत ही पहुंच पाए हैं। देश में खरबपतियों की फेहरिस्त दुनिया के अमीर देशों से होड़ लेने लगी है, लेकिन ऊपरी हलकों में इन जातियों की पहुंच नहीं हो पाई है।

सरकारी ही नहीं, गैर-सरकारी संस्थानों में अभी भी बेहद थोड़े लोग ही निचली जातियों से पहुंच पाते हैं। उच्च शिक्षा संस्थानों में भी इनकी पहुंच गिनती की है। यह अवस्था कई दशकों के आरक्षण व्यवस्था के बाद है। इसलिए अटकलों को छोड़ दें तो इस दलील में दम नहीं दिखता।इसलिए मजबूत खेतिहर समाजों की ओर से आरक्षण की मांग की असलियत कुछ दूसरे तनाव और दबाव हो सकते हैं, जो अब बड़े पैमाने पर महसूस किए जाने लगे हैं। अब तो इसमें शक की गुंजाइश नहीं रह गई है कि ग्रामीण आमदनी में भारी कमी आई है। आज सरकार किसानों की नाराजगी दूर करने के लिए तरह-तरह की घोषणाएं कर रही है, लेकिन उसमें उसे कितनी सफलता हासिल हुई है, यह संदिग्ध है। केंद्र में एनडीए की नरेन्द्र मोदी सरकार 2014 में यह वादा करके ही आई थी कि वह किसानों की आय दोगुनी कर देगी। इसके बदले पिछले चार साल में किसानों की आमदनी और घट गई। हाल में खरीफ की फसल पर लागत से डेढ़ गुना अधिक समर्थन मूल्य का ऐलान किया गया, लेकिन किसान संगठन उसे पर्याप्त नहीं मानते क्योंकि यह पुराने ए2एफएल फॉमूले पर तय किया गया है, न कि नये सी2 फॉर्मूले पर।

इससे ज्यादा इजाफा नहीं हो पाया है यानी संकट बड़ा है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। किसानों की आत्महत्या भी इस संकट का भयावह इजहार करते हैं। यह भी अब किसी शोध का विषय नहीं रह गया है कि इस दौर में छोटे उद्योग-धंधों की हालत खास्ता हुई है। इससे अब इनकार करना मुश्किल है कि किसानी अब घाटे का सौदा हो गई है, या कहिए बना दी गई है। उसके मुकाबले औद्योगिक उत्पादों की कीमत कई गुना बढ़ा दी गई है। दाम में कोई संतुलन नहीं है। सरकार कृषि जिंसों के दाम पर नियंतण्ररखती है, लेकिन कारखानों के उत्पादों पर उसका कोई नियंतण्रनहीं होता। दाम में नियंतण्रकायम रखने के लिए समाजवादी नेता राममनोहर लोहिया ने खेती की उपज और कारखाने के उत्पादों के दाम में एक संतुलन की मांग की थी, और दाम बांधो आंदोलन चलाया था। लेकिन उदारीकरण के बाद तो औद्योगिक उत्पादों के दाम बेपनाह बढ़ते गए। यही नहीं हुआ, बड़े उद्योगों को तरजीह देने से छोटे उद्योग मरते गए हैं।

छोटी पूंजी का कोई अर्थ नहीं रह गया है। प्रधानमंत्री मोदी जरूर कहते हैं कि पकोड़े बनाने वाला भी कमा रहा है। सरकार यह दलील भी दे रही है कि छोटे उद्योगों को मुद्रा कर्ज योजना से काफी अवसर पैदा किए गए हैं। लेकिन मुद्रा कर्ज से औसत रकम 70,000 रु पए ही है। इतनी-सी रकम में भला आज कौन-सा काम शुरू किया जा सकता है। यह सब गिनाने का मतलब सिर्फ यह है कि संकट लगातार बड़ा होता जा रहा है, और समाज में उसके असर विभिन्न रूपों में दिख रहे हैं। यह तंगहाली समाज आपसी रंजिशें भी पैदा कर रही है, और उन विचारों पर भी चोट कर रही है जो हमारे राष्ट्र और संविधान-निर्माताओं ने देश में बराबरी का माहौल पैदा करने के लिए सोचा था। इसी तरह बड़े उद्योगों को तरजीह देने से छोटे उद्योग मरते जा रहे हैं। छोटी पूंजी का कोई अर्थ नहीं रह गया है।

अब एक बार फिर अनुसूचित जातियों के आरक्षण के मामले में लौटते हैं। कृषि क्षेत्र और छोटे उद्योग-धंधों के चौपट होने से बेशक, दलित और पिछड़े समुदाय सबसे अधिक प्रभावित हुए हैं। लेकिन इसका दंश सामान्य वर्ग के लोग भी झेलने को मजबूर हैं। इसलिए आपसी होड़ और स्पर्धा का माहौल तीखा होता जा रहा है। इसे समझे बिना और अवसरों को बढ़ाए बिना सामाजिक फांक बढ़ने की ही आशंका है। इसलिए हमें अपनी आर्थिक दिशा पर नये सिरे से विचार करना होगा, जो लोगों को अवसरों से वंचित कर रही है। दरअसल, गहराता आर्थिक संकट और विकास का मौजूदा मॉडल ही आरक्षण के मामले को तीखा कर रहा है। इसलिए विकास का मॉडल ऐसा बनाइए, जिससे देश में सकारात्मक माहौल पैदा हो सके। महज विकास की रट लगाने से बात नहीं बनेगी, यह तय करना होगा कि हम विकास के किस रास्ते पर चल कर देश और समाज को समतामूलक आयाम दे सकते हैं। तभी स्थितियां बदलेंगी।


Date:29-07-18

बुनियादी सुधार की पहल

डॉ विशेष गुप्ता

बच्चों के लिए मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार कानून में बदलाव से जुड़ा बिल लोक सभा से पारित हो गया। उम्मीद है कि यह बिल जल्दी ही राज्य सभा से भी पारित हो जायेगा। इस विधेयक में पांचवीं और आठवीं कक्षा में छात्र को एक बार फिर से फेल करने का प्रावधान किया गया है। इस बिल के पारित होने के बाद स्कूली शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार की संभावनाएं बढ़ गयी हैं। दरअसल, एक अप्रैल 2010 को जब शिक्षा का अधिकार कानून लागू किया गया था, उस समय आठवीं कक्षा तक के बच्चों को फेल व पास के झंझट से मुक्ति दे दी गयी थी। इससे जुड़ा जो बिल लोक सभा से पारित हुआ है, उसकी खास बात यह है कि उसमें छात्र को फेल करने का प्रावधान तो रखा ही है। साथ में छात्र के फेल होने पर भी उसे परीक्षा देने का एक मौका और देने का प्रावधान भी इसमें जोड़ा गया है। इस पारित बिल के तहत छात्र का परीक्षाफल जारी होने के दो से तीन महीने के अंदर ही उसकी दोबारा परीक्षा ली जायेगी। इस परीक्षा में भी यदि वह छात्र दोबारा फेल हो जाता है तो उसके बाद ही वह छात्र उस कक्षा में दोबारा पढ़ाई कर सकेगा।केन्द्र सरकार ने यह बिल ऐसे समय पारित किया है, जब देश की प्राथमिक शिक्षा अनेक प्रकार की विसंगतियों से जूझ रही है।

खास बात यह है कि मौजूदा नीति के चलते ही बुनियादी शिक्षा के स्तर में लगातार गिरावट आ रही है। इसी कारण देश में शिक्षा अधिकार कानून में निहित छात्रों को कक्षा आठ तक फेल न करने की नीति को समाप्त करने की मांग भी लगातार उठ रही थी। ध्यान देने योग्य बात यह है कि राइट टू एजुकेशन-2009 के सेक्शन-16 में यह स्पष्ट प्रावधान है कि बच्चे को स्कूल में तब तक फेल नहीं किया जायेगा, जब तक वह बुनियादी शिक्षा प्राप्त नहीं कर लेता।बुनियादी शिक्षा पर पिछले दिनों ‘‘असर’ व अन्य संस्थाओं की जो सव्रे रिपोर्ट सामने आयीं हैं, उनसे साफ हुआ कि कक्षा आठ का छात्र पांचवीं कक्षा और कक्षा पांच का छात्र कक्षा दो-तीन का सामान्य गणित भी हल नहीं कर पा रहा है। बुनियादी शिक्षा की इस चिंताजनक तस्वीर को लेकर देश में कई बार बहस उठी। परन्तु उसके परिणाम निष्फल ही रहे। एनडीए सरकार में विषय पर फिर गंभीर चिंतन शुरू हुआ। परिणामस्वरूप मानव संसाधन विकास मंत्रालय के केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड (केब) की बैठक 25 अक्टूबर-2016 को सम्पन्न बैठक में केन्द्र सरकार के इस शिक्षा के अधिकार कानून-2009 में आवश्यक संशोधन करने का निर्णय लिया गया।

एक उपसमिति की अनुशंसा के बाद यह निश्चय किया गया था कि बुनियादी शिक्षा के अधिकार कानून-2009 के अंतर्गत आने वाली ‘‘नो डिटेंशन’की नीति में भी बदलाव किया जायेगा। सचाई यह है कि छात्र को कक्षा आठ तक फेल न करने का अर्थ छात्र को बिना मेहनत किये उसे कक्षा आठ तक स्वत: ही अगली कक्षा में प्रमोट करना रहा है। बच्चों की इस मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा कानून के तहत यह प्रावधान इसलिए किया गया था ताकि छात्रों के दिलोदिमाग पर परीक्षा का भय न रहे और वह साल भर चलने वाले टेस्ट और परीक्षा के दबाव और डर से कहीं वह स्कूल न छोड़ दे। इसी वजह से छात्रों को सत्र के अंत में अंकों के उतार-चढ़ाव की जगह ग्रेड देने की व्यवस्था की गयी थी। छात्रों को यह ग्रेड देने के पीछे भी उनके चहुमुखी व्यक्तित्व के विकास का संपूर्ण मूल्यांकन करना था। इस ग्रेडिंग व्यवस्था के अंतर्गत छात्र को पढ़ाई-लिखाई के कार्य के अनुभव, कुछ रचनात्मक पहल, टीमवर्क, सार्वजनिक स्थान पर उसके बोलने की क्षमता और उसके साल भर के व्यवहार की अभिव्यक्ति इत्यादि के मूल्यांकन में खरा उतरना होता था।

कुल मिलाकर देखा जाय तो इस शिक्षा के कानून में यह प्रावधान उसके बस्ते के बोझ और परीक्षा के दिमागी तनाव को घटाने के लिए भी किया गया था।हालांकि भारत में कक्षा आठ तक मुफ्त और किसी को फेल न करने की यह व्यवस्था पश्चिम के ‘‘खेल-खेल में सीखना’ के मॉडल से ली गई थी। परन्तु ध्यान रहें पश्चिम में शिक्षा की यह व्यवस्था आज भी शिक्षक, छात्र और अभिभावकों के त्रिपक्षीय प्रतिबंध और गठबंधन से ही सफल होती है। परन्तु भारत में शिक्षा की इस नि:शुल्क व्यवस्था की अनिवार्य नीति ने ड्राप आउट की दर कम करते हुए छात्रों की संख्या को तो बढ़ाया। परन्तु छात्र के सीखने, जानने व उसे व्यवहार में लाने का उपक्रम कमजोर होता चला गया। अवलोकन बताते हैं कि छात्र के मस्तिष्क में यह बात घर कर गई है कि कक्षा में उसके कम परिश्रम करने के बावजूद भी उसे अगली कक्षा में प्रवेश मिल ही जायेगा। इससे ऐसे छात्रों के बीच बड़ा लक्ष्य प्राप्त करने के लिए आगे बढ़ने की होड़ लगातार कमजोर पड़ रही है।

कक्षा में छात्रों के फेल न करने की नीति का एक नुकसान यह भी हो रहा है कि यह व्यवस्था अच्छे-बुरे अथवा परिश्रमी और गैर परिश्रमी छात्र के बीच अन्तर नहीं कर पा रही है। शिक्षकों का भी कहना है कि उनके ऊपर छात्रों को फेल न करने का दबाव है। इस प्रक्रिया से कक्षा में छात्रों की उपस्थिति भी घट रही है। यदि छात्र कक्षा में आता भी है तो पढ़ाई के प्रति गंभीर नहीं हो पाता। शिक्षा का अधिकार कानून-2009 के नीति-निर्धारकों ने शायद इस सच को आंखों से ओझल कर दिया कि कक्षा में प्रत्येक छात्र की प्रतिभा समान नहीं होती। कुछ छात्र तीव्र तो कुछ छात्र धीमी गति से सीखने वाले होते हैं। ऐसे कमजोर छात्रों को शिक्षक द्वारा अतिरिक्त काउंसिलिंग की जरूरत होती है। सभी को उत्तीर्ण करने की बाध्यता ने सभी छात्रों को समान रूप से अगली कक्षा में प्रवेश तो दे दिया। परन्तु कक्षा आठ के पश्चात कक्षा नौ से पुन: फेल करने की नीति ने छात्रों के मध्य एक नये प्रकार के तनाव को जन्म दे दिया।

अध्ययन बताते हैं कि छात्रों को कक्षा आठ तक फेल न करने की कवायद से हाईस्कूल की पायदान तक आते-आते छात्र पूरी तरह कोचिंग की व्यवस्था पर निर्भर होने लगे हैं। केन्द्र सरकार ने 31 दिसम्बर 2015 को राजस्थान सरकार के शिक्षा मंत्री वासुदेव देवनानी की अध्यक्षता में एक पैनल गठित किया था। इस पैनल ने 25 राज्यों की स्वीकृति के आधार पर नो डिटेंशन नीति को समाप्त करने की सिफारिश की थी। इसी प्रकार, शिक्षा सुधार पर टीएसआर सुब्रमण्यम कमेटी के साथ ही अनेक समितियों की सिफारिशों के चलते ही केन्द्र सरकार इस शिक्षा सुधार कानून में बदलाव करने को बाध्य हुई है। वर्तमान में एक बार फिर से बालक को उसके सीखने की गति और प्रदर्शन के आधार पर उसको सफल व असफल करने की नीति के इसी सत्र से अमल में आने की संभावना है। ध्यान रहे कि छात्र का परीक्षा में असफल होना उसका अपने जीवन में असफल होना नहीं है। छात्रों में परिश्रम की गति, सीखने की क्षमता और उसका कुल परीक्षा परिणाम इस बात पर भी निर्भर करता है कि उसको घर में कितना सुखद वातावरण मिल रहा है और स्कूल में शिक्षकों के सीखने का तौर-तरीका कितना छात्र-उन्मुख है।


Date:29-07-18

अमेरिकी धौंस और ब्रिक्स की भूमिका

शशांक, पूर्व विदेश सचिव

दुनिया की अर्थव्यवस्था में ब्रिक्स देशों की भूमिका क्या बदलने वाली है? यह सवाल शुक्रवार को खत्म हुए ब्रिक्स के 10वें शिखर सम्मेलन के बाद कहीं ज्यादा प्रासंगिक हो गया है। इस संगठन के सभी सदस्य देशों (ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका) की गिनती उभरती आर्थिक ताकतों में होती है और इन्हें आर्थिक उदारीकरण का खासा लाभ भी मिला है। मगर अब अमेरिका व अन्य पश्चिमी देशों की ‘संरक्षणवादी नीतियों’ का शिकार यही देश सबसे ज्यादा हो रहे हैं। संभवत: इसीलिए ब्रिक्स सम्मेलन में सभी सदस्य देश उदारीकरण से इतर नीतियां तलाशने और वैश्विक अर्थव्यवस्था में अपनी नई जगह बनाने पर राजी हुए हैं।

इस समय दुनिया के कारोबार को संरक्षणवाद और ‘ट्रेड वार’ खासा प्रभावित कर रहे हैं। खासतौर से संरक्षणवाद कई देशों में जडे़ जमाता जा रहा हैं। शरणार्थी समस्या के बाद यूरोप इन नीतियों की ओर बढ़ा था और अपने दरवाजे दूसरे देशों के लिए बंद करने की वकालत की थी। बाद में, अमेरिका ने इसे भरपूर हवा दी, जबकि वह वैश्वीकरण और आर्थिक उदारीकरण का अगुवा देश रहा है। यह सच है कि अमेरिका में बेरोजगारी बढ़ी है, लेकिन यह भी समझना होगा कि किन्हीं उदार आर्थिक नीतियों ने नहीं, बल्कि घरेलू नीतियों ने अमेरिका में रोजगार संकट को बढ़ाया है।

‘ट्रेड वार’ भी इसी दरम्यान पनपा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने मुल्क को आर्थिक मुश्किलों से निकालने के लिए चीन के खिलाफ टैरिफ (अतिरिक्त शुल्क) लगाए हैं। चीन भी अपने तईं जवाब दे रहा है और इस मसले को विश्व व्यापार संगठन में ले गया है। फिलहाल तो यह जंग अमेरिका और चीन के बीच सिमटी हुई है, लेकिन इससे हमारा व्यापार भी प्रभावित हो रहा है। चीन के मुकाबले विनिर्माण क्षेत्र (मैन्युफैक्र्चंरग) में हमारी भागीदारी कम होने के बाद भी इसकी आंच हम तक पहुंची है। नतीजतन, हमने भी जवाबी शुल्क लगाए हैं और विश्व व्यापार संगठन में अर्जी दी है।

ऐसे में ब्रिक्स देशों की जिम्मेदारी कहीं ज्यादा बढ़ जाती है। अभी तक ये देश वैश्वीकरण से मिलने वाले फायदों का ही गुणा-भाग कर रहे थे। मगर अब जब ब्रिटेन यूरोपीय संघ से बाहर निकल चुका है, यूरोप की आर्थिक प्रगति ठहर चुकी है, इटली-यूनान जैसे देश मुश्किल हालात में हैं और पश्चिमी देश तमाम तरह की कारोबारी बंदिशें लगा रहे हैं, तब यह जरूरी हो जाता है कि ब्रिक्स आगे बढ़कर इन चुनौतियों को स्वीकारे और अपने लिए नई राह तलाशे। जोहानिसबर्ग (दक्षिण अफ्रीका) में शुक्रवार को खत्म हुई बैठक में इसी पर सहमति बनी है कि किन-किन देशों पर भरोसा करके ब्रिक्स देश आगे बढ़ें। इसमें सफलता की उम्मीद ज्यादा है, क्योंकि तमाम देशों की सहमति पूर्व में विश्व व्यापार संगठन को लेकर रही है। जलवायु परिवर्तन के मसले पर ही जिस तरह फ्रांस, यूरोप और ब्रिक्स देश आगे बढ़े थे, उससे लगता है कि इस बार भी बात बन जाएगी। हां, यूरोप को साथ लाने की कोशिश हमें छोड़नी नहीं चाहिए, चाहे वह अभी संरक्षणवाद की कितनी भी वकालत क्यों न कर रहा हो?

जरूरत जल्द से जल्द क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक भागीदारी (आरसीईपी) को मूर्त रूप देने की है। यह 16 देशों (10 आसियान राष्ट्र और छह एशिया-पैसिफिक देश) के बीच एक प्रस्तावित मुक्त व्यापार समझौता है। इस पर सहमति मिलने के बाद न सिर्फ हमारे व्यापार को नई दिशा मिलेगी, बल्कि कुशल श्रमिक व पेशेवरों को भी रोजगार के नए अवसर हासिल होंगे। हमारी कोशिश मुक्त व्यापार की संकल्पना को एशिया में साकार करने की भी होनी चाहिए। इससे ‘ट्रेड वार’ के गति पकड़ने पर हम ज्यादा प्रभावित नहीं होंगे। हालांकि हमें यह काम चीन के साथ कोई गुट बनाए बिना करना होगा, वरना लंबी अवधि में यह हमारे लिए नुकसानदेह हो सकता है।

चौथी औद्योगिक क्रांति की चर्चा भी ब्रिक्स सम्मेलन की उपलब्धि मानी जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसकी चर्चा अपने भाषण में की। अगर ब्रिक्स देश इस दिशा में आगे बढ़ते हैं, तो हम आने वाले वर्षों में कई सारे बदलाव के गवाह बनेंगे। चौथी औद्योगिक क्रांति में कौशल व डिजिटल विकास का दिमागी शक्ति से मिलन होगा। इसका हमें काफी फायदा मिल सकता है, क्योंकि भारत सॉफ्टवेयर सर्विस में तेजी से आगे बढ़ा है। हमारी कई सेवाएं अमेरिकी और पश्चिमी देशों को मिलती रही हैं। मगर जिस तरह से हमारे पेशेवरों के सामने वीजा संबंधी दुश्वारियां खड़ी की गई हैं, उसमें बेहतर विकल्प यही है कि ब्रिक्स के दूसरे सदस्य देशों या विकासशील मुल्कों के साथ साझेदारी करके हम आगे बढ़ें। ब्रिक्स में इसकी चर्चा होने से भारतीय कंपनियां इस दिशा में सक्रिय हो सकेंगी।

ब्रिक्स सम्मेलन में आतंकवाद भी एक बड़ा मसला था। वहां आतंकवाद के खिलाफ हरसंभव लड़ाई लड़ने पर भी सहमति बनी है। अभी तक चीन जैसे सदस्य देश पाकिस्तान को मदद देकर परोक्ष रूप से इस लड़ाई में अपनी पूरी भागीदारी नहीं निभा पा रहे थे। मगर जिस तरह से अब बीजिंग पर आतंकी जमातों के हिमायती होने का आरोप लगने लगा है, मौजूदा तस्वीर बदलने की उम्मीद बढ़ गई है। पाकिस्तान में भी सत्ता-परिवर्तन हुआ है। इमरान खान वहां के नए वजीर-ए-आजम बनने वाले हैं। उन्होंने अपने हालिया भाषणों में पाकिस्तान को एक स्वच्छ मुल्क बनाने की बात कही है, जिससे लगता है कि वह आतंकी जमातों के खिलाफ कुछ ठोस काम करेंगे। हालांकि उन्होंने सीधे-सीधे किसी का नाम नहीं लिया है, पर चीन व अन्य देशों से संबंध आगे बढ़ाने के लिए वह दहशतगर्दों पर नकेल लगा सकते हैं।

‘बेस्ट प्रैक्टिस फॉलो’ पर सहमति बनना भी गौर करने लायक है। इसके तहत एक-दूसरे देशों की अच्छी आदतों या कार्यक्रमों को अपने यहां उतारने की बात कही गई है। जैसे, भारत से निकला योग दुनिया के तमाम देशों में फैल गया है। अच्छी बात है कि ‘नॉलेज शेयरिंग’ (ज्ञान साझा करना) की तरफ ब्रिक्स देशों ने गंभीरता दिखाई है। इसकी वकालत भारत हमेशा से करता रहा है।

News Clipping on 28-07-2018

Date:28-07-18

Privacy Protected, Except From State

ET Editorials

All concepts of privacy and data protection are circumscribed by the sociological tensions inherent in the relationship between an individual and the society in which she lives. Total protection of privacy could, for example, block investigation of acts by an individual that cause harm to others. Thus, privacy is inherently limited by the requirements of public interest. What constitutes the public interest in every possible situation is impossible to define in the law. Therefore, laws must provide some leeway for discretion by statutory authorities in determining the public interest and the degree of intrusion into personal privacy that is warranted. Only a robust system of governance in which transparency and accountability accompany all actions of the state can protect the citizen from harm by the state.

The principal shortcoming of the Justice Srikrishna Committee report on data protection is that it does not detail a legal framework for regulating state infringement of privacy. It calls for a separate law to regulate intelligence agencies and their working. Arms of the state apart from intelligence agencies are potential transgressors of privacy. The committee’s recommendations on departures from fiduciary responsibility by arms of the state in holding or processing data are weak and need to be strengthened. Its recommendations on amending the Aadhaar law bear a similar flaw. The stress on making data available for training artificial intelligence algorithms is welcome, as is the recommendation for local storage and processing of all data while not prohibiting copies of purely non-critical data to be transmitted abroad on broadly standardised terms. Provisions for extraterritorial control of Indian data must become stronger.

That a data subject should not suffer harm from anyone accessing her data is the implicit principle guiding the report. This is sound. But those who seek a slice of the monetised value of data for data subjects will be disappointed. Total ownership of data from which a right to erasure would devolve is not needed for such sharing.


Date:28-07-18

Who’s Afraid of Walmart-Flipkart?

Rajneesh Kumar, [The writer is senior vice-president of Walmart India.]

Goliaths are scary. But they are vulnerable to Davids. What if a Goliath adds David-like agility and speed to his mass and reach? This is a worry echoed in the many concerns raised over Walmart’s acquisition of Flipkart and its implications for India’s countless small retail outlets, kirana stores and Indian businesses, whose margins will be — if one believes this narrative — pulverised by the giant retailer, once these become its vendors.

Science advances by creating hypotheses that can be proved true or false. The proposition that Walmart harms Indian retailers and small businesses can be put to the validation test, unlike, say, a statement such as ‘the colour red is superior to a goal by Cristiano Ronaldo’. If facts prove this ‘Walmart is harmful’ claim to be false, we should accept that criticism as groundless, and move on. What we move on to would be the exciting prospect of the world’s largest physical retailer acquiring India’s leading online retail platform to integrate its physical business in India with new online capabilities to enhance its engagement with Indian suppliers, retailers and global consumers. All within the limits of regulation, of course.

Let us look at the experience of Walmart’s engagement with Indian kiranas and small businesses since the company opened its first cash-and-carry store in India in 2009. Walmart India has served more than one million members, with a keen focus on kiranas and other small businesses. One key driver for the business has been creating value for members, small farmers, local and regional suppliers, associates and women-owned businesses.

Walmart’s stakeholders — including its cash-and-carry members — are watching the company they spend their time and money with more closely than ever. They will learn that, together with Flipkart, Walmart would be able to help kiranas modernise their businesses through an expanded supply chain, sharing best practices in retail and technological advances. At the same time, the partnership, along with increased focus on agricultural supply chain investment, will help rural farms generate more incomparticularly, for small farmers — mainly due to improvement in farming techniques, increased access to markets, and less food waste in the value chain from farm to fork.

Meanwhile, these stronger supply chains will be an essential part of driving economic growth. Through investments to make the supply chain safer and to improve food storage capabilities, Walmart can make a meaningful impact in the reduction of food waste. Advances in packaging, shelf storage and inventory management will permit stores to minimise wastage of food after it reaches the retailer. Additionally, these investments will also help elevate India’s global presence in the export market. With improvements in storage and supply chain capabilities, the opportunity to export India-made merchandise to the Walmart markets across the globe will increase dramatically.

There are examples of how this concept of ‘creating shared value’ has contributed significantly to growth of various partner members at Walmart India. Take the case of Vinay Kotra of Hyderabad, who, in March 2017,was venturing into retail through ‘SKS Daily Needs’ for the first time. A Walmart Best Price store team got involved helping Vinay with the design concept, store layout, margin benefits, payment solutions, customer service, delivery solutions, assortment mix and other retail operations nuances. Spurred by success in the first venture, he now plans to open more of such stores.

Deepti Chauhan from Lucknow quit her job two years ago and went back to her farm at Bassi Ka Talaab, 30 km away from the Walmart Best Price store in Lucknow. Walmart onboarded her as its supplier in 2016 and started sourcing exotic vegetables. Gauging her potential and willingness to scale up and experiment, Walmart strengthened her understanding of food safety compliance guidelines for packed produce. They guided her through various methods of packaging and supported her in extending her supply chain so that she could cater to stores in Meerut and Agra.

On the vendor development front, the case of Annkoot Agro Food, a papad manufacturer from Jodhpur, Rajasthan, stands out. In 2008, it began supplying to three of Walmart India’s Best Price stores with a turnover of Rs 3 lakh a month. Annkoot has now grown to be a multi-crore enterprise employing over 150 people, 40% of them women.

The country is growing at a phenomenal pace, with e-commerce growing at an even faster rate. Flipkart brings a passion for customers, combined with an abilityto innovate and solve the challenges that can get in the way of a great customer experience. By working together, Walmart and Flipkart will drive job creation, small business growth, expand markets for rural farmers and continue to lead the way in creating opportunities for women entrepreneurs.

News clipping on 27-07-2018

Date:27-07-18

स्वच्छ भारत मिशन में मोर्चा फतह जंग बाकी

परमेश्वरन अय्यर, (लेखक केंद्रीय पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय में सचिव हैं )

किसी एक मोर्चे पर जीत हासिल करना हमेशा युद्घ में जीत हासिल करने की तुलना में आसान होता है। स्वच्छ भारत मिशन की बात करें तो देश को खुले में शौच से मुक्त करने की लड़ाई एकदम सही दिशा में बढ़ रही है। देश के ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छता का दायरा अक्टूबर 2014 में इस मिशन की शुरुआत के वक्त के 39 प्रतिशत से बढ़कर आज 87 प्रतिशत हो गया है। खुले में शौच को समाप्त करने की दिशा में हम मोर्चा फतह करते हुए नजर आ रहे हैं लेकिन इसे स्थायी बनाए रखने की जंग अभी भी शुरुआती स्तर पर है। तय समय में पूरा किए जाने वाले अधिकांश अभियानों के साथ काफी उत्साह जुड़ा होता है लेकिन समय के साथ उनका प्रभाव भी समाप्त होता नजर आता है। बहरहाल स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के लक्ष्य कुछ अलहदा नजर आते हैं।

पहले के स्वच्छता अभियानों के विपरीत यह अपनी उपलब्धियों को लंबे समय तक कायम रखने का हिमायती है। अक्टूबर 2019 तक देश को पूरी तरह खुले में शौच से मुक्त बनाना इसका प्रमुख लक्ष्य है लेकिन इसकी एक योजना यह भी है वर्ष 2014 से 2019 के बीच लोगों के व्यवहार में जो बदलाव लाया गया है उसे आने वाले समय में बरकरार रखा जाए। खुले में शौच करने वालों की संख्या में भारी कमी आई है और अब 55 करोड़ से घटकर 15 करोड़ से भी कम रह गई है। यह अपने आप में बड़ी सफलता है लेकिन अंतिम लक्ष्य तब पूरा होगा जब खुले में शौच को लेकर ग्रामीण भारत के रुख को स्थायी रूप से बदला जा सके। मिशन ने बहुत तेज गति से प्रगति की है। करीब 4 लाख गांव और 400 जिलों को खुले में शौच से मुक्त घोषित किया जा चुका है। 13 राज्यों और 5 केंद्र शासित प्रदेशों ने भी खुले में शौच से मुक्त का दर्जा हासिल कर लिया है। हाल ही में आई राष्ट्रीय सालाना ग्रामीण स्वच्छता सर्वेक्षण (एनएआरएसएस) की रिपोर्ट इस बात की पुष्टि  करती है कि स्वच्छ भारत मिशन-ग्रामीण यह सुनिश्चित करने में कामयाब रहा है कि कम से कम हर घर में शौचालय हो और लोग उसका इस्तेमाल करें।

शौचालयों का इस्तेमाल 93.40 फीसदी तक बढ़ गया है। एनएआरएसएस विश्व बैंक की एक परियोजना से संबंधित है। सर्वेक्षण में इस बात की भी दोबारा पुष्टि की गई है कि खुले में शौच मुक्त गांवों में से 95.6 फीसदी का दर्जा बरकरार है। खुले में शौच मुक्ति के अभियान को ध्यान में रखते हुए अब इस कार्यक्रम में पूरा जोर इस अभियान को स्थायित्व प्रदान करना है। खुले में शौच मुक्ति के स्थायित्व को अब अपने आप में एक उप मिशन का रूप दे दिया गया है। पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय ने हाल ही में राज्यों को इस संबंध में दिशानिर्देश जारी किए हैं। इन दिशानिर्देश की मदद से निरंतर ऐसी पहल की जा सकती हैं जो उन गांवों में व्यवहारगत बदलाव के लिए काम कर सकती हैं जिन्हें खुले में शौच से मुक्त घोषित किया जा चुका है। इन दिशानिर्देश में कहा गया है कि राज्यों को खुले में शौच से मुक्त घोषित करने के बाद उन्हें स्थायित्व प्रदान करने की योजना बनाने के दौरान कई उपायों को ध्यान में रखने की बात कही गई है। इनमें मानव संसाधन को बरकरार रखने, क्षमता निर्माण की गतिविधियों से लेकर सहभागिता बढ़ाने की नीति अपनाने तथा स्थायित्व के लिए निजी निवेश जुटाने जैसी बातें शामिल हैं। कुछ राज्यों ने अपने स्तर पर उपयोजनाएं प्रस्तुत की हैं ताकि खुले में शौच मुक्ति को स्थायित्व प्रदान किया जा सके। उदाहरण के लिए महाराष्ट्र को हाल ही में खुले में शौच से मुक्त प्रदेश घोषित किया गया है।

राज्य ने संत गाडगे बाबा स्वच्छता अभियान नामक पुरस्कार योजना की शुरुआत की है। इसका सीधा संबंध शौचालयों के निरंतर प्रयोग से है। इसमें खुले में शौच की निगरानी, स्वच्छता को लेकर आम घरों की सहभागिता में वृद्धि और व्यक्तिगत साफ-सफाई की स्थिति में सुधार आदि शामिल हैं। खुले में शौच मुक्ति को स्थायित्व देने का एक अहम पहलू यह सुनिश्चित करना भी है कि शौचालय अच्छी गुणवत्ता और डिजाइन के हों। राज्यों को शौचालय निर्माण में गुणवत्ता और बेहतर डिजाइन अपनाने की सलाह के साथ-साथ स्वच्छाग्रहियों की मदद से लोगों के व्यवहार में बदलाव को लेकर निरंतर अभियान चालने की बात भी कही गई है। गुणवत्ता की निगरानी के लिए भी अधिक सीधी प्रक्रिया अपनाई गई। पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय के अधिकारियों और सलाहकारों की टीम महीने में कम से कम दोबार जमीनी दौरे करती है ताकि गुणवत्ता और व्यवहारगत बदलाव का आकलन किया जा सके। 28 महीने तक पद पर रहने के दौरान मैंने भी विभिन्न राज्यों में 110 यात्राएं कीं। पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश ने कुछ वर्ष पहले अपने दम पर स्वच्छता क्रांति की और पूरे देश को खुले में शौच मुक्त घोषित किया गया। बहरहाल, आज बांग्लादेश के सामने इसे स्थायी रखने की भारी चुनौती है। एकल पिट वाले कई शौचालय नाकाम हो चुके हैं।

यह हमारे लिए भी एक बड़ा सबक है। हमारे यहां देश के अधिकांश हिस्सों में स्वच्छ भारत मिशन में दो पिट वाली शौचालय तकनीक अपनाई जा रही है। फिर भी बांग्लादेश का सबक हमें याद दिलाता है कि निर्माण की गुणवत्ता की निरंतर निगरानी करनी आवश्यक है। उससे भी अहम बात यह है कि लोगों के व्यवहार में आने वाले बदलाव और शौचालय इस्तेमाल करने की हालिया विकसित आदत को स्थायी बनाए रखा जाए। पुराने व्यवहार का दोहराव न हो यह सुनिश्चित करने के लिए हमें निरंतर प्रयास करने होंगे। स्थानीय समुदायों और सरकारों को व्यवहार में स्थायी बदलाव को प्रोत्साहित करने वाले कदम उठाने होंगे। इस वर्ष 2 अक्टूबर को स्वच्छ भारत मिशन की चौथी वर्षगांठ होगी। इस अवसर पर देश में स्वच्छता को लेकर नीतिगत स्तर का एक बड़ा आयोजन होने वाला है। दुनिया के करीब 80 देशों के स्वच्छता मामलों के मंत्री, वैश्विक स्वच्छता विशेषज्ञ, बहुपक्षीय और द्विपक्षीय एजेंसियों के शीर्ष प्रतिनिधि, राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय परोपकारी तथा स्वच्छता कार्यकर्ता इस अवसर पर दिल्ली में आयोजित महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय स्वच्छता सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। सम्मेलन में स्वच्छ भारत अभियान-ग्रामीण को लेकर भारत का अनुभव साझा किया जाएगा। इसके अलावा हमें अन्य देशों के अनुभवों से भी सीखने को मिलेगा। हम स्वच्छ भारत मिशन के अंतिम वर्ष में प्रवेश कर रहे हैं। ऐसे में यह अहम है।


Date:26-07-18

ऊर्जा सुरक्षा के लिए अहम है अफ्रीका

हर्ष वी पंत, (प्रोफेसर किंग्स कॉलेज, लंदन)

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अफ्रीका यात्रा की शुरुआत रवांडा से हुई, जिसके बाद वह युगांडा पहुंचे और फिर दक्षिण अफ्रीका। अभी वह ब्रिक्स (ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका का संगठन) के 10वें शिखर सम्मेलन में शिरकत कर रहे हैं, जो दक्षिण अफ्रीका के जोहानिसबर्ग में चल रहा है। प्रधानमंत्री मोदी का यह दौरा खासा महत्वपूर्ण है। वह रवांडा पहुंचने वाले पहले भारतीय शासनाध्यक्ष तो हैं ही, युगांडा की संसद को संबोधित करने वाले प्रथम भारतीय प्रधानमंत्री भी हैं। स्पष्ट है कि उनके नेतृत्व में भारतीय हुकूमत अफ्रीका महाद्वीप के साथ अपने पारंपरिक संबंधों को कहीं अधिक मजबूती दे रही है। अफ्रीका से हमारा सदियों पुराना नाता है। माना जाता है कि पूरे अफ्रीका में दस लाख के करीब भारतीय प्रवासी हैं।

अफ्रीका के साथ हमारा यह रिश्ता साझा औपनिवेशिक विरासत और स्वतंत्रता के बाद विकास-कार्यों के साझे अनुभव से बना है। 1947 में आजादी मिलने के बाद उपनिवेशवाद व नस्लवाद विरोधी मुहिमों में भारत की उल्लेखनीय भूमिका को देखकर अफ्रीकी देशों से हमारी निकटता बढ़ी है। भारत भी उन देशों में शुमार था, जिसने दक्षिण अफ्रीका की रंगभेद-नीति का मुखर विरोध किया था। प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के समय तो नई दिल्ली ने एशियाई-अफ्रीकी रिश्ते की जबर्दस्त तरफदारी की थी। शीत युद्ध के दौरान वैश्विक राजनीति से किनारे होने के बाद भी भारत ने अफ्रीकी राज्यों की आजादी का पुरजोर समर्थन किया था और दक्षिण-दक्षिण सहयोग की वकालत की, ताकि वैश्विक राजनीति और आर्थिक व्यवस्था में व्याप्त विषमता को चुनौती दी जा सके। हालांकि, इन सबके बाद भी अफ्रीका में भारत की वास्तविक उपस्थिति मामूली ही रही। अच्छी बात है कि शीत युद्ध के खात्मे और अफ्रीका में चीन की बढ़ती मौजूदगी को देखते हुए अब हम अफ्रीकी महाद्वीप के साथ अपने रिश्तों को फिर से गढ़ने में जुट गए हैं। शीत युद्ध की समाप्ति ने भारत को ऐसे तमाम अवसर दिए हैं कि वह अलग तरीके से अफ्रीका के साथ अपने संबंध आगे बढ़ाए। भारत के सामने कई नई चुनौतियां रही हैं। देश के तेज आर्थिक विकास को नए बाजारों और नए संसाधनों की दरकार रही है। ऐसे में, अफ्रीका के साथ मजबूत आर्थिक संबंध हमारे लिए जरूरी बन जाता है। ऊर्जा सुरक्षा के लिए तो अफ्रीका की भूमिका उल्लेखनीय रूप से बढ़ रही है।

भारत अब अफ्रीका पर निरंतर ध्यान दे रहा है। हम इस महाद्वीप पर अपना राजनयिक मिशन तो खोल ही रहे हैं, लगातार उच्च स्तरीय कूटनीतिक व राजनीतिक वार्ता भी जारी है। भारत उन अफ्रीकी देशों को आसान शर्तों पर कर्ज का भरोसा दे रहा है, जो हमारे साथ कारोबार को इच्छुक हैं। शिक्षा, रेल-विकास और शांति अभियानों में भी हम लगातार अपना योगदान दे रहे हैं। भारत ने अफ्रीका को दी जाने वाली इमदाद काफी बढ़ा दी है। नतीजतन, उसके साथ हमारा रिश्ता काफी व्यापक हो चला है। अब यह मानव संसाधन व संस्थागत क्षमता-निर्माण पर केंद्रित हो गया है। परस्पर सहयोग और तकनीकी मदद के माध्यम से अफ्रीकी देशों के विकास में मदद की जा रही है और उनके साथ आर्थिक और कारोबारी रिश्ते बढ़ाए जा रहे हैं। भारतीय नौसेना सोमालिया के तट पर समुद्री डाकुओं से निपटने में भी अफ्रीका का साथ दे रही है। हमारे नौसैनिक हिंद महासागर में गश्त करते हैं और एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन (ईईजेड) की निगरानी करके पूर्वी व दक्षिण अफ्रीकी देशों की मदद कर रहे हैं।

व्यापार संतुलन भी अफ्रीका के पक्ष में है, क्योंकि अफ्रीकी देश भारत से आयात करने की बजाय अधिक निर्यात करते हैं। यह 2008 में कम विकसित देशों के लिए शुरू किए गए शुल्क-मुक्त टैरिफ अधिमान (डीएफटीपी) का नतीजा है, जिससे 33 अफ्रीकी देशों को फायदा पहुंचा है। अफ्रीका के साथ भारत ‘विकासपरक साझेदारी’ का हिमायती है। ऐसा होने से भारत उन शर्तों से खुद को अलग कर सकेगा, जिन सिद्धांतों के आधार पर आर्थिक सहयोग और विकास संगठन (ओईसीडी) के सदस्य विदेशी सहायता पाने वाले देशों के साथ रिश्ता रखते हैं। हालांकि चीन की सरकारी स्वामित्व वाली कंपनियों की तुलना में अफ्रीकी बाजारों की अच्छी समझ रखने के बावजूद भारत की निजी कंपनियां अफ्रीका द्वारा उपलब्ध कराए गए अवसरों का पूरा फायदा नहीं उठा सकी हैं। तकनीकी और आर्थिक सहयोग (आईटीईसी) कार्यक्रम के तहत भारत वहां एक अरब अमेरिकी डॉलर से अधिक का निवेश कर रहा है और लोगों को तकनीकी प्रशिक्षण दे रहा है। अफ्रीकन कपैसिटी बिल्डिंग फाउंडेशन (एसीबीएफ) के पूर्ण सदस्य के रूप में हमने सतत विकास, गरीबी उन्मूलन और क्षमता निर्माण कार्यक्रमों के लिए दस लाख अमेरिकी डॉलर देने का भरोसा दिया है।

अफ्रीका में ई-नेटवर्क की विषमता को पाटने के लिए भी भारत ने 10 करोड़ अमेरिकी डॉलर का निवेश किया है। हमारी सैन्य अकादमियां तो कई अफ्रीकी देशों के सैन्य अधिकारियों को प्रशिक्षण देती ही रहती हैं। यह सही है कि हम कुछ पूर्वी अफ्रीकी देशों के साथ धनिष्ठ संबंध को पर्याप्त तवज्जो देते रहे हैं, पर दक्षिणी और पश्चिमी अफ्रीकी देशों तक अपना विस्तार करने के लिए हम व्यवहार कुशल तरीकों से निवेश भी कर रहे हैं। पूरे अफ्रीका तक पहुंच बढ़ाने के लिए भारत-अफ्रीका समिट का आयोजन किया जाता है। इन सम्मेलनों में सहयोग समझौतों पर बनने वाली सहमति और निवेश बढ़ाने के लिए की जाने वाली पहल यही बताती है कि नई दिल्ली और अफ्रीकी महाद्वीप के बीच मजबूत भागीदारी बढ़ाने को लेकर भारत संकल्पित है। अफ्रीकी महाद्वीप में पर्याप्त संख्या में मौजूद प्रवासी भारतीयों ने भी इस भागीदारी को उल्लेखनीय गति दी है। अपनी मौजूदा अफ्रीका यात्रा में प्रधानमंत्री मोदी अफ्रीका को लेकर भारत की प्रतिबद्धता दोहराते दिख रहे हैं। वह समझ रहे होंगे कि चीन के शासनाध्यक्ष शी जिनपिंग की नजर भी अफ्रीका पर है। ऐसे में, यदि वह भारत-अफ्रीका रिश्ते को एक नई ऊंचाई तक ले जाना चाहते हैं, तो नई दिल्ली को उन तमाम वादों को जमीन पर उतारना ही होगा, जो उसने अफ्रीका से किए हैं।


Date:26-07-18

मुस्तैदी की दरकार

बैंकों का संकट

उपेन्द्र प्रसाद

अपने दो सौ सालों के इतिहास में भारत की आधुनिक बैंकिंग व्यवस्था आज ऐसे मुकाम पर खड़ी है, जहां उसे चारों ओर चुनौतियां ही चुनौतियां दिखाई पड़ रही हैं। भारत की स्थिरतावादी शक्तियां या कहें कि लोगों के खास मिजाज का ही नतीजा है कि इन चुनौतियों के बीच भी हमारे बैंक अपनी विश्वसनीयता बनाए हुए हैं। कोई पश्चिमी देश होता तो उसकी बैंकिंग व्यवस्था इतनी चुनौतियों के बीच ढह जाती लेकिन भारतीय अर्थव्यवस्था या कहिए समाज में ही एक ताकत है, जिसके कारण बड़ा से बड़ा संकट भी हमें अस्थिर नहीं कर पाता। समस्याग्रस्त भारतीय बैंकों को इसी का लाभ मिल रहा है। अब यह हमारे नीति निर्माताओं के अर्थ कौशल पर निर्भर करता है कि बैंकों को दरपेश अभूतपूर्व संकट को कैसे दूर करें। असली समस्या सरकारी बैंकों में है जो एनपीए ( नॉन परफॉर्मिग एसेट्स) की समस्या से जूझ रहे हैं।

इनमें लोगों का विास इसलिए बना हुआ है, क्योंकि ये सरकारी हैं और सरकार बुरे लोन की समस्या से जूझ रहे बैंकों को अपने खजाने से समर्थन कर रही है। इसी सिलसिले में सरकार ने 5 बैंकों को 11 हजार करोड़ रुपये से ज्यादा उपलब्ध कराने की घोषणा की है। इन पांच बैंकों में पंजाब नेशनल बैंक भी शामिल है, जो मेहुल चौकसी और नीरव मोदी के कारण 10 हजार करोड़ रुपये से भी ज्यादा की चपत खा चुका है। सरकार ने पिछले वित्तीय वर्ष में भी बैकों को एक लाख करोड़ रुपये की सहायता की थी। तब यह सवाल उठा था कि उन बैंकों की गैर-जिम्मेदारी का खमियाजा टैक्स अदा करने वाली जनता क्यों भुगते? एक बार फिर सरकारी खजाने से उन्हें वित्त पोषित किए जाने के बाद इसी तरह के सवाल उठ सकते हैं, लेकिन नहीं भूलना चाहिए कि उन बैंकों में पैसा उन्हीं का जमा है, जो टैक्स भी देते हैं। अभी तो उन बैंकों का पैसा डूबा है। यदि बैंक ही डूब गए तो फिर उन लोगों का पैसा भी डूब जाएगा जिन्होंने उनमें अपने पैसे जमा कर रखे हैं। लेकिन यह भी सच है कि सरकार अपने खजाने से बैंकों को लगातार पैसे नहीं दे सकती।

उनकी समस्याओं का स्थायी हल ढूंढना होगा। सरकारी खजाने से उन्हें धन देने के अलावा सरकार ने अन्य अनेक उपाय भी किए हैं। इसके लिए विशेष दिवालिया कानून भी बनाया है, जिससे बैंकों को कुछ राहत मिलती दिखाई पड़ रही है। भूषण स्टील से संबंधित मामले में पंजाब नेशनल बैंक को दिवालिया कानून का लाभ मिला भी और उसके बाद उम्मीद जगी थी कि बैंक एक साल के अंदर शायद अपना डूबा हुआ एक लाख करोड़ वापस पा लें। हमारे देश की समस्या यह है कि कानून आसानी से लागू नहीं होते। कानूनी कार्रवाई तेजी से होने में भी अड़चनें आ जाती हैं। कानूनी लूपहोल्स का ही निहित स्वार्थ न केवल लाभ उठाते हैं, बल्कि न्याय प्रक्रिया की सुस्ती का भी उन्हें फायदा होता है। यही कारण है कि जिस तेजी से बैंकों में फ्रॉड हो जाता है, उतनी तेजी से फ्रॉड करने वालों के खिलाफ कार्रवाई नहीं हो पाती। दिवालिया कानून के रास्ते में भी इस तरह की समस्याएं देखने को मिल रही हैं।वैसे तो एनपीए की समस्या से लगभग सभी सरकारी बैंक जूझ रहे हैं, लेकिन कुछ कमजोर बैंकों के सामने कुछ ज्यादा ही कठिनाइयां हैं।

इसलिए एक विकल्प यह भी है कि कमजोर और छोटे बैंकों को मजबूत और बड़े बैंकों में विलीन कर दिया जाए। केंद्र सरकार ने इस दिशा में आगे बढ़ने का फैसला भी किया है, और इसके लिए भारतीय रिजर्व बैंक को आगे की कार्रवाई करने को भी कहा है। मोदी सरकार के गठन के बाद भारतीय स्टेट बैंक में उसके अनुषंगी कुछ बैंकों का विलय भी हुआ है। वे विलय सफल भी रहे हैं। यूपीए सरकार ने एक महिला बैंक भी बनाया था। उस महिला बैंक का भी भारतीय स्टेट बैंक में विलय हो चुका है। लेकिन भारतीय स्टेट बैंक में उन बैंकों के विलय की सफलता से कोई ज्यादा उत्साहित होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये विलय एनपीए की समस्या को हल करने के लिए नहीं थे। वे बैंक एसबीआई के अनुषंगी बैंक थे और बेहतर संचालन और खर्च कम करने के उद्देश्य से उनका विलय किया गया था। लेकिन अब जो विलय होगा तो उसमें कमजोर बैंकों की कमजोरी का भी विलय होगा और खतरा यह होगा कि मजबूत बैंक भी उसी समस्या से ग्रस्त हो सकता है, जो कमजोर बैंक में थी। यही कारण है कि विलय की दिशा में भारतीय रिजर्व बैंक और भारत की सरकार को फूंक-फूंक कर कदम उठाना होगा।

सही अध्ययन करना होगा ताकि सतर्क रहा जा सके कि विलय के कारण कहीं लाभ होने के बदले नुकसान तो नहीं हो जाएगा। कौन-सा बैंक किस बैंक में विलीन किया जाए इसका निर्णय करने में समय लगेगा। यही कारण है कि यह कहने में जितना आसान लगता है, करने में उतना आसान नहीं है, और इसमें दो साल से 5 साल तक लग सकते हैं। सरकारी खजाने से बैंकों का वित्त पोषण किया जाना और कमजोर बैंकों को मजबूत बैंकों में मिला दिया जाना समय की जरूरत हो सकती है, लेकिन जिनके कारणों से भारत की बैंकिंग व्यवस्था आज संकटग्रस्त हो गई है, उन कारणाों का इलाज करना भी जरूरी है। आखिर बैंकों की यह हालत हुई क्यों? 2008 में जब पूरी दुनिया आर्थिक मंदी की शिकार थी, तो भारत उसका अपवाद था। दुनिया का आर्थिक संकट अमेरिकी बैंकों में शुरू हुए संकट का नतीजा था, लेकिन भारत के बैंकों तक वह सकंट नहीं पहुंच पाया।

हमारे बैंक उस समय हमारी अर्थव्यवस्था को ताकत प्रदान कर रहे थे। लेकिन आज यह स्थिति क्यों पैदा हो गई है? तो उसका एक कारण 2008 का वह विश्वव्यापी अर्थ संकट भी है। उस समय उद्योगों को विशेष पैकेज दिए गए थे। उनमें ब्याज दरों में कमी भी शामिल थी। उस कमी से उद्योगों को तो हजारों करोड़ों का फायदा हुआ लेकिन बैंकों को नुकसान ही हुआ। उसके कुछ समय बाद ही 2 जी घोटाला भी सामने आया। घोटालेबाजों ने बैंकों से हजारों करोड़ों के लोन ले रखे थे। उनके लाइसेंस कोर्ट द्वारा रद्द किए जाने से बैंकों के भी हजारों करोड़ रुपये फंस गए। कोयला घोटाले और उसके बाद के अदालती आदेशों के कारण भी बैंकों के एनपीए बढ़े। और वह बुलबुला मोदी सरकार के कार्यकाल में फूट गया। बैंकों में हुए कुछ घोटालों ने भी मामले को संगीन कर दिया। मोदी सरकार को जिस मुस्तैदी और कुशलता से उस संकट को दूर करना चाहिए था, उसका अभाव दिखाई पड़ा। लेकिन समस्या है, तो उसे हल करना ही होगा।


Date:26-07-18

भ्रष्टाचार के विरुद्ध कानून

संपादकीय

भ्रष्टाचार निरोधक (संशोधन) विधेयक, 2018 का लोक सभा में ध्वनिमत से पारित होना स्वागत योग्य है। चूंकि राज्य सभा इसे पहले ही पारित कर चुकी है, इसलिए राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के साथ यह कानून बन जाएगा। बदलते समय और भ्रष्टाचार के बढ़ते और बदलते आयामों के बीच 1988 के भ्रष्टाचार निवारण कानून का संशोधन आवश्यक हो गया था। इसमें रिश्वत लेने वाले के साथ-साथ देने वाले के लिए भी सजा के प्रावधान हैं तथा भ्रष्टाचार से जुड़े मामलों के दो साल में निपटारा करने की भी बाध्यता है। हालांकि इस विधेयक ने अपने जन्म से छह वर्ष के लंबे दौर के बाद कानून का रूप अख्तियार किया है। यूपीए सरकार में 2012 में पेश विधेयक का राजग सरकार के कार्यकाल कें अंतिम दौर में पारित होना बहुत कुछ कहता है। किंतु संतोष इस बात का है कि अंतत: 4 संशोधनों के साथ यह अपने तार्किक निष्कर्ष तक पहुंच गया।

जो लोग खुद काली कमाई के लिए रिश्वत देते हैं, उनको लेने वाले के समान दोषी मानने में हर्ज नहीं है, लेकिन आम आदमी को कई बार रिश्वत मजबूरी में देनी पड़ती है। इसमें रिश्वत देने वाले के लिए अधिकतम सात वर्ष की सजा या जुर्माने या दोनों का प्रावधान किया गया है जबकि रिश्वत लेने वाले के लिए न्यूनतम तीन वर्ष तथा अधिकतम सात वर्ष की सजा और जुर्माने का प्रावघान। यह प्रावधान थोड़ा भयभीत करता है। कहीं हमें सजा न हो जाए इस डर से रिश्वत देने वाले अनेक लोग शिकायत ही नहीं करेंगे। हालांकि इसमें उसके बचाव के लिए एक प्रावधान है। रिश्वत देने वाले को यह बताना होगा कि किस वजह से और किन परिस्थितियों में रिश्वत दी गई। अगर यह साबित हो गया कि उसे रिश्वत देने के लिए मजबूर किया गया तो वह सजा से बच सकता है।

इसमें लोक सेवकों पर भ्रष्टाचार का मामला चलाने से पहले लोकपाल और राज्यों के मामले में लोकायुक्तों से अनुमति लेने का प्रावधान किया गया है। सेवानिवृत्त लोक सेवकों को भी यह संरक्षण दिया गया है। यह ईमानदार अधिकारियों के संरक्षण के लिए किया गया है। ईमानदार अधिकारियों के संरक्षण में समस्या नहीं है। किंतु क्या इसका लाभ बेईमान भी नहीं उठा लेंगे। अंतत: मामलों का फैसला तो न्यायालय को ही करना है। अगर वह लगातार सुनवाई करके कानून में वर्णित अपेक्षाओं के अनुरूप दो वर्ष में फैसला कर देता है, तो दोषियों के लिए न्यायिक प्रक्रिया के विलंब का लाभ मिलना संभव नहीं होगा और निदरेष को लंबे समय तक न्यायालय का चक्कर नहीं लगाना होगा।


Date:26-07-18

India’s Magna Carta

Marking the 100th year of the Montagu-Chelmsford Report

Manuraj Shunmugasundaram,(The writer is an advocate, and spokesperson of the DMK)

This month marks the 100th year of the publication of the ‘Report on Indian constitutional reforms’, commonly known as the Montagu-Chelmsford Report (MCR). Edwin Montagu, then Secretary of State for India, had advocated for increased participation of Indians in the British Indian administration and had begun consultations nearly a year earlier. After many meetings with Indian representatives, Montagu and the then Governor-General, Lord Chelmsford, published the MCR on July 8, 1918.The MCR stands out for proposing some of the most radical administrative changes and for giving provincial legislatures the mantle of self-governance.

To this extent, the report advocated the need “to emancipate the local governments and legislatures from central control; and to advance, by successive stages, in the direction of conferring responsible government on the provinces.” The Montagu-Chelmsford Committee visited Madras Presidency to gather the views of political leaders. T. Varadarajulu Naidu’s book, Justice Movement 1917, informs us that senior members of the Justice Party led by Sir Pitti Theagaraya met the Committee and made extensive demands, which included the “creation of municipalities and local body institutions with sufficient autonomy to handle their local issues… bereft of the intrusive control of the Government.”

They further demanded that administration of the Presidency be eventually moved to the local legislature. To this end, they suggested that departments in administration be placed under the control of legislatures. Ultimately, the MCR established the framework for devolution of powers and gave credence to the cry for self-governance. This cannot come as a surprise because the report recommended that “the Provinces are the domain in which the earlier steps towards the progressive realisation of responsible government should be taken”. Another one of the most far-reaching objectives of the report was to elucidate the principle of accountable governance by directing that the “Government of India must remain wholly responsible to Parliament.”

Thus was laid the platform for the development of a responsible government. However, in the 32nd session of the Indian National Congress, led by British theosophist Annie Besant, there was strong opposition to the Montagu declaration as something that “was unworthy of England to offer and India to accept.” However, Besant later accepted the reforms as essential for the progress of British India. The MCR would go on to become the basis for the Government of India Act, 1935, and, ultimately, the Constitution. The key principles of responsible government, self-governance and federal structure grew out of these reforms. The MCR on Indian constitutional reforms along with the Montagu Declaration are, thus, worthy claimants of the title of the Magna Carta of modern India.

News Clipping on 26-07-2018

Date:26-07-18

Saving Taj

No one firm can protect the mausoleum, government must play a role

TOI Editorials

Amidst growing concerns about the deterioration of the Taj Mahal in Agra, Uttar Pradesh government has floated the idea of the Unesco world heritage site being brought under the Centre’s ‘Adopt a Heritage Scheme’ that allows public and private companies to care for monuments. This approach, however, will not suffice. A public or private firm can ensure the cleanliness of the monument and provide amenities like toilets and drinking water. But what ails the Taj today is a deep deterioration of the surrounding environment. From the general rise in air pollution to the utter degradation of the Yamuna river, several factors have combined to rob the Taj of its lustre.

Thus, a firm can’t be expected to turn the Taj around. For example, one of the reasons for the discolouration of the Taj’s white marble is the sharp increase in the population of tiny, non-biting midges in the Yamuna. Their green faeces gives the Taj a green tint. The growth of the midges in turn is due to the Yamuna having practically gone dead in Agra, thanks to drains between Panipat and Agra discharging untreated wastewater into the river.

Plus, wood burning crematoriums continue to operate near the mausoleum. All of this necessitates a comprehensive approach to the preservation of the Taj. To be fair, UP government is not unaware of this. Its vision document filed in the Supreme Court prescribes measures such as no construction on Yamuna floodplain, reducing dependency on petrol and diesel in the heritage zone and increasing tree cover. But lack of implementation continues to be a challenge. The deterioration of the Taj exemplifies why subcontinent sized India attracted just 10 million tourists last year compared to tiny Singapore’s 17 million. Tourism needs a more comprehensive approach.


Date:26-07-18

Maratha Stir

Violent agitations for caste reservations are a symptom of jobs crisis

TOI Editorials

The Supreme Court has denounced mobocracy in the context of India’s lynching epidemic. Another aspect of mobocracy is evident in the violent turn to the Maratha reservation agitation, which started out as a peaceful movement. Resorting to arson and vandalism to make a point only undermines the protesters’ cause. The violent Jat quota agitation and how it rapidly petered out is worth recalling. It is incumbent on the Maharashtra government to restore law and order and on the leaders of the Maratha stir to ensure that it stays within the bounds of peaceful protest.

Along with the violence, the government must also grapple with a fundamental problem: why are dominant landowning communities like Patidars, Marathas and Jats demanding reservation? The questions lead to government’s door and it can no longer kick the can down the road by promising more reservations. If Marathas are granted OBC status, then castes currently benefiting from reservation are certain to agitate.

Maratha dominance in land ownership has not cushioned the blow from falling farm incomes and a paradoxical situation of social insecurity as backward groups carve out their niche in education and government jobs. China as well as east Asian countries rode to prosperity on the back of a massive shift of workforce from agriculture to industry. India has struggled unsuccessfully to replicate this pattern even as avenues for upward mobility like IT jobs are drying up. Groups like Marathas find themselves squeezed from both ends. Agriculture is in crisis and lack of jobs in the formal economy make government service an attractive option for educated youth. But there are only so many of these jobs to go around, leading to heartburn.

If social justice is the cornerstone of the reservation policy, India is at a juncture where social justice can only be ensured by creating jobs on a large scale. As for reservations, they should be confined to SC/ST groups or economically underprivileged individuals. With a median age of 27 and over 60% of population in working age, communities turning violent for a share of the measly reservation pie indicate a larger problem of joblessness we are unwilling to confront or admit. Political discourse in advanced democracies often centres on how to create more jobs. India too must find solutions in this domain. Here’s a clue: step up the gas on economic reforms.


Date:26-07-18

How to Check Lynching

The political class must stand unitedly against it, technology must be harnessed

Kapil Sibal, [The writer is a former Union minister and Senior Congress leader.]

The internet is a technology that empowers. It is also a platform that can disempower. It can build bridges or dismantle them. Through dialogue it can help us search for truth, but it can also perpetuate falsehood through the breakdown of dialogue. Technology in safe hands is a multiplier for public good; in unsafe hands it can do unimaginable public harm. It can provide a tool for terrorists to execute their demonic designs, for the mafia to peddle drugs, exploit children and profiteer from flesh trade, and provide a platform for every unsocial and destructive activity. It can target individuals, spark communal riots, and give momentum to political and ideological indoctrination.

Now rumour mongering and mob lynching are becoming everyday events. Proliferation of fake news across the internet has become a societal menace. I realised way back in 2010, after taking over as minister for telecommunications and IT, the enormous harm the platform is capable of. As we browsed through the internet we found content that could inflame passions, encourage societal schisms and cause riots.

I met, sometime in late 2011, representatives of Facebook, Google, Microsoft, Yahoo and others and shared my concerns with them. I asked them to figure out a solution, if possible, to deal with such content which have serious implications for societal equanimity. This was interpreted as an assault on freedom of the internet. Such is the power of these platforms that any attempt to prevent victimisation on such platforms is taken as an assault on freedom of speech. Those were early days. Neither those accessing these platforms nor governments realised the full power of the medium. My fears have been proved right. Since then we have witnessed events that have created panic and breached societal peace.

Way back in 2012, SMSs and rumours on social media platforms led to the exodus of north-easterners from Bengaluru. They were gripped by panic and insecurity. The 2013 riots in Muzaffarnagar were attributed to a fake video circulated on Facebook. Violence against Muslims in Myanmar in 2012 triggered violence in Ahmedabad and Mumbai. Vadodara was in the grip of weeklong riots in October 2014, on account of a morphed image posted on the net.

An angry mob went on a rampage in Pune in June 2014 when morphed images of Shivaji and Hindu gods were shared on Facebook and WhatsApp. Sadiq Sheikh, a Muslim IT professional unconnected with the circulation of such images, was killed by a mob while returning home after offering namaz. Such images shared on platforms in the virtual world results in outbreak of rivalries between communities, genders and religions. In Baduria, West Bengal, an offensive Facebook post led to a clash between two communities in July 2017.

We now know that videos fuelling rumours of child lifting – that led to recent lynchings by mobs in Dhule, Maharashtra – were manipulated. Some of the clippings were from Bengaluru, Karachi and Syria. The platforms on which these images run riot are now being asked to find solutions. The Supreme Court hopes and expects the government to introduce anti-lynching legislation. The New York Times is quiet. I guess they realise, as they should have earlier, that no freedoms are absolute; that victims and societal peace need to be protected; that freedom to use such platforms to perpetrate crimes, to defame, abuse, lynch and kill is a deeply flawed concept.

The problem is that an anti-lynching legislation is not a solution to this menace. Laws are no deterrents when mindsets are polluted, with silent support from those who encourage the culture of hate. In the last four years we have seen how this culture has seeded, mushroomed and spread; how the aloof silent majority watches members of the Muslim minority and Dalits lynched in public.

We have also witnessed investigators protect the accused and accuse the victims. If investigating agencies collaborate with lynch mobs, then culpability will fall squarely at the doorstep of the state. No legislation will help prevent such complicity. To ask platforms to intervene is no solution either, because the nature of the medium does not allow for pre-censorship. If not these platforms, there are other means to spread rumours.

Such platforms, of course, must endeavour to develop technologies which upon discovery of such content eliminate it. Technology must immediately douse the spreading fire. Limiting forwards of photos, videos and messages to five chats in India and removal of the quick forward button next to media messages by WhatsApp is a welcome step. We need a three-pronged strategy. First, the political class must speak in one voice and announce zero tolerance against those who use and attempt to use such platforms for inciting violence. For that, polarisation of society for electoral gains must stop.

Second, the Election Commission may consider making hate speech an electoral offence. Third, anonymity must not be allowed to be used as a shield when morphed images or rumour mongering spreads hate. Social media platforms must with alacrity disclose the identity of the source spreading venom. The law must get at the source and visit the persons identified with deterrent punishment. Target those who use the medium for inciting violence and those who take the law into their own hands. The government will be ill advised to target the medium. Instead, rumour mongering and hate speech must be targeted to protect free speech.


Date:26-07-18

Picture of a Healthier India

Chaitanya Kalbag

Sometime over the next few weeks — most likely in his Independence Day speech — Prime Minister Narendra Modi will formally launch what has already been billed as the world’s biggest public healthcare programme, Ayushman Bharat, or the National Health Protection Mission (AB-NHPM). The scheme was announced in the 2018-19 Budget and approved by the Cabinet in March. It will vault over all other social welfare projects of the NDA government, like Swachh Bharat, free LPG connections to the poorest families, electricity to all homes, and Jan Dhan bank accounts. It will take years for Ayushman Bharat to be rolled out, but it will gratify what you might call the final-year itch. These go-for-broke compulsions kick in several months before a general election. They are always pro-poor, populist and profligate.

To recap, Ayushman Bharat will target 107.4 million ‘poor and vulnerable’ families identified by the 2011 Socio Economic and Caste Census — at least 500 million individuals, or about 40% of the population. (Never mind that by the time it is in place, these numbers will be nearly a decade old and probably an underestimate.) A defined-benefit scheme, Ayushman Bharat guarantees insurance of up to Rs 5 lakh per family for secondary and tertiary healthcare. Beneficiaries will pay no premium, and the central and state governments will share the premium costs. How much will it cost? Officials I spoke with estimate the average premium will not exceed Rs 1,000 per family. So, full enrolment may cost the exchequer up to Rs 10,000 crore. (Nagaland has quoted an annual premium of only Rs 444 per family.)

As welfare schemes go, Ayushman is dwarfed by the Rs 1.43 trillion spent by the government on food subsidies under the National Food Security Act (NFSA) in 2017-18. NFSA was pushed through by UPA 2 in September 2013 — a few months before a general election that it lost. It is also important to remember that none of these schemes is an Eureka innovation. They are based on, and expand, an idea that somebody else thought of. NFSA pledged between 3 and 7 kg of subsidised rice, wheat and coarse grains to over 800 million people, or two-thirds of the population, plus free meals to pregnant women, lactating mothers, malnourished children and the destitute.

More of the Same

Although the BJP criticised the food security scheme, which expanded efforts by previous governments to sell subsidised foodgrains to India’s poorest, it had no option but to implement it. The Modi government, using digitisation of public distribution system (PDS) records, has tried to curb leakages, cancelling 27.5 million fake ration cards, and linked 194 million ration cards to Aadhaar. Reading between these lines, it is clear it costs a lot to keep millions of Indians in poverty. Although the government is experimenting with direct transfers of food subsidies to beneficiaries, the base prices of rice and wheat are nearly two decades-old and bear no resemblance to market prices — hence the huge subsidies.

Ayushman Bharat will subsume the Rashtra Swasthya Bima Yojana (RSBY), which was launched in 2008 by the UPA government. That was the year the UPA announced three stimulus packages that included a Rs 71,000-crore farm loan waiver. The recklessness continued after the UPA won the election, and the budget deficit hit a ruinous 6.8% of GDP in 2009-10. As a first stab at near-universal healthcare for the poor, RSBY was a good scheme. It promised annual insurance of Rs 30,000 per family and targeted below poverty line (BPL) families, expanding later to include categories like construction workers, railway porters, street vendors and domestic workers. Beneficiary families used smart cards and only had to pay a one-time Rs 30 registration fee.

RSBY lost momentum after the UPA lost power. Originally designed to cover 70 million households by 2017, the latest data show that it has shrunk to 15 states, and only 36.3 million families have been enrolled from a targeted total of 59.1 million as of March 2017. RSBY premiums were capped at Rs 750 per family annually.

As you can see, the devil will be in the details of Ayushman Bharat. It will issue e-cards to beneficiary families, but they have to be identified, informed and persuaded to enrol. Most state governments have signed up, including reluctant ones like West Bengal and Rajasthan that had its own Bhamashah programme targeting a wider population. A couple of states are holding out — Odisha, which will go to the polls simultaneously with the Lok Sabha, and Telangana, where the old and more comprehensive Aarogyasri health insurance scheme of the Congress era has been adopted and expanded by the current Telangana Rashtra Samithi (TRS) government.

Right Prescription

Ayushman offers 135 packages, compared with RSBY’s 70. Memoranda of understanding (MoUs) have to be signed with a host of state and private insurers. “The insurers are salivating,” a public health official said, over the potential new business.

In March, Indu Bhushan was lured from a 21-year career with the Asian Development Bank to be the CEO of Ayushman Bharat. Bhushan, who was Director-General of the ADB’s East Asia division, has worked on mass healthcare programmes in Thailand — where the popular 30-baht scheme led to universal coverage — Vietnam and Mongolia. Like Parameswaran Iyer, who left a World Bank job to lead the Swachh Bharat programme, Bhushan is a former IAS officer.


Date:26-07-18

कागजी वादा!

संपादकीय

सरकार द्वारा खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) में ‘ऐतिहासिक’ वृद्घि कर उसे चुकता उत्पादन लागत से 50 प्रतिशत ऊंचा करने की घोषणा के तीन सप्ताह बाद भी नई कीमतें कागजों पर ही हैं। उनके प्रवर्तन की दिशा में पेशकदमी अभी बाकी है। सरकार ने साफ तौर पर इसे किसान हितैषी कदम कहा है लेकिन बाजार ने इसे लेकर ठंडी प्रतिक्रिया दी क्योंकि कीमतों में किसी तरह की हलचल नजर नहीं आई। आमतौर पर एमएसपी में इजाफे के बाद जो मुद्रास्फीतिक रुझान नजर आता था वह इस बार नदारद है। प्रमुख कृषि मंडियों से आए आंकड़ों से संकेत मिलता है कि जिन 14 जिंसों की कीमत बढ़ाई गई उनमें से 12 अभी भी एमएसपी से काफी निचले स्तर पर कारोबार कर रही हैं। यह गिरावट आधिकारिक एमएसपी से 30 फीसदी तक है। कुछ जिंस मसलन खरीफ की तीन प्रमुख दालें उड़द, तुअर और मूंग की कीमतें अपने-अपने एमएसपी से 34 से 42 फीसदी तक नीचे हैं। केवल कपास और तिल ही दो ऐसी जिंस हैं जिनकी कीमत नए समर्थन मूल्य से ऊपर है। अगर इसे संकेत माना जाए तो फसल कटाई के बाद के सत्र में जब नई उपज मंडियों में आएगी तो कीमतों में और अधिक गिरावट आ सकती है। किसानों को इससे और अधिक नुकसान होगा।

नए एमएसपी की कीमतों को प्रभावी बनाने के लिए इसके साथ-साथ उन योजनाओं की घोषणा करनी चाहिए थी जिनकी मदद से यह कीमत किसानों तक पहुंच सके। इसमें दो राय नहीं कि सरकार काफी लंबे समय से नीति आयोग के साथ इस बात पर विमर्श कर रही थी कि कैसे एमएसपी आपूर्ति की व्यवस्था को बेहतर बनाया जाए। परंतु अभी भी ऐसा कोई संकेत नहीं है कि ऐसी व्यवस्था कब लागू होगी। हरित क्रांति के बाद से ही सरकार समर्थित खुली खरीद की प्रक्रिया अपनाई जा रही है। यह अधिकांश उपजों के किसानों तक पहुंचने में नाकाम है। केवल चावल, गेहूं, कपास और एक हद तक दलहन की खेती करने वालों को इसका लाभ मिल पा रहा है। यह लाभ भी केवल चुनिंदा राज्यों में मिल रहा है जहां यह व्यवस्था कारगर है। इसे एमएसपी निर्धारण वाली तमाम अन्य फसलों तक विस्तारित करना और देश के सभी हिस्सों में लागू करना अव्यावहारिक है क्योंकि जरूरी बुनियादी ढांचा मौजूद नहीं है। अगर सरकार इसका अतिरिक्त आर्थिक बोझ वहन करने को तैयार भी हो जाए तो भी इसमें समस्या आनी तय है। इस व्यवस्था की सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि इसमें अनाज का भारी भंडार एकत्रित हो जाता है जिसे बाद में बेचना मुश्किल हो जाता है। इतना ही नहीं इस बार सरकार ने कीमतों में जो इजाफा किया है वह जाहिर तौर पर राज्यों के अहम विधानसभा चुनाव और 2019 के आरंभ में होने वाले लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखकर उठाया गया है। अवांछित स्टॉक को निपटाने के लिए सरकार निर्यात पर रोक लगा सकती है।

ऐसे में यह बात स्पष्ट है कि अगर किसानों की आय बढ़ाने के लिए उन्हें फसल की अच्छी कीमत दिलवानी है तो उसके लिए कोई ऐसी प्रणाली विकसित करनी होगी कि बाजार में भौतिक हस्तक्षेप नहीं किया जाए। ऐसी व्यवस्था के जो मॉडल फिलहाल उपलब्ध हैं उनमें से एक है मध्य प्रदेश तथा कुछ अन्य राज्यों में अपनाई जा रही भावांतर भुगतान योजना और दूसरी तेलंगाना की तरह किसानों को प्रत्यक्ष नकद समर्थन। यह बात सच है कि इन दोनों योजनाओं में से भी कोई खामी रहित नहीं है लेकिन मध्य प्रदेश के मॉडल को अगर बेहतर बनाया जाए तो वह एक ऐसी किसान समर्थक मूल्य समर्थन योजना के रूप में सामने आ सकता है जो बाजार में हस्तक्षेप किए बिना समस्या को हल कर सकती है।


Date:26-07-18

मराठा आरक्षण आंदोलन का समाधान आसान नहीं

लगातार दूसरे साल महाराष्ट्र को झकझोरने वाले मराठा आरक्षण आंदोलन का कोई फौरी समाधान नहीं

संपादकीय

लगातार दूसरे साल महाराष्ट्र को झकझोरने वाले मराठा आरक्षण आंदोलन का कोई फौरी समाधान नहीं है। उम्मीद यही की जा सकती है कि वह खुद थककर शांत हो जाए या फिर यह आशंका भी है कि वह हिंसक होकर गुजरात के पाटीदारों और हरियाणा के जाटों को नए तरीके से भड़का दे। इस आंदोलन की एक बड़ी वजह राज्य के मुख्यमंत्री देवेन्द्र फड़नवीस का ब्राह्मण समुदाय से होना भी है। इसीलिए मराठा क्रांति मोर्चा मुख्यमंत्री से निजी टकराव भी लेने में लगा हुआ है।

पहले मुख्यमंत्री की पंढरपुर की धार्मिक यात्रा में रुकावट डालकर उसे रद्‌द करवा दिया गया और अब कहा जा रहा है कि जब तक मुख्यमंत्री अपने बयान के लिए माफी नहीं मांगेंगे तब तक आंदोलन शांत नहीं होगा। मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया था कि कुछ आंदोलनकारी नेता हिंसा की योजना बना रहे हैं। उधर मनसे के नेता राज ठाकरे ने मुख्यमंत्री के आश्वासनों को झूठा बताया है। उनका कहना है कि जब नौकरियां हैं ही नहीं तो वे कैसे कह सकते हैं कि अगर बॉम्बे हाई कोर्ट अनुमति देगा तो राज्य के 72,000 खाली पदों में 16 प्रतिशत मराठों को मिलेंगे। यथार्थ है कि राज्य सिर्फ दो प्रतिशत नौकरियां सृजित कर पा रहा है। राज्य सरकार ने तो पहले अन्य पिछड़ा वर्ग के भीतर ही मराठों को 16 प्रतिशत आरक्षण देने की घोषणा कर दी थी लेकिन, बॉम्बे हाई कोर्ट ने उस पर रोक लगा दी। रोक का आधार उसी तरह का है जैसा जाटों और पाटीदारों के मामले में है।

मराठा समुदाय की सामाजिक, शैक्षणिक और आर्थिक स्थिति के बारे में किसी सरकारी आयोग का नया ताजा सर्वेक्षण उपलब्ध नहीं है। कुछ स्वतंत्र अध्येताओं की रिपोर्ट के मुताबिक यह मिथक है कि वे राज्य की सर्वाधिक संपन्न और आगे बढ़ी हुई जातियों में शुमार है। 2007 का एक सर्वेक्षण बताता है कि उनमें 40 प्रतिशत परिवार राज्य की गरीबी रेखा से नीचे निवास करते हैं। इसके ठीक उलट इकोनॉमिक एंड पोलिटिकल वीकली में प्रकाशित 2017 का एक अध्ययन यह बताता है कि गांवों में उनकी आबादी 38 प्रतिशत है लेकिन, उनके कब्जे में ग्राम प्रधानी के 63 प्रतिशत पद हैं। फिर भी अगर उनमें ऐसा असंतोष है तो इसकी वजह अर्थव्यवस्था में गांवों का घटता महत्व और शिक्षा और पूंजी पर टिके शहरी जीवन का बढ़ता महत्व है। अगर बाजार और सरकार इस असंतुलन को दूर नहीं कर सकते तो इस तरह के अन्य आंदोलनों का सामना करने के लिए तैयार रहना पड़ेगा।


 

News clipping on 25-07-2018

Date:25-07-18

Patently Flawed

India must allow foreign universities to boost Indian research

TOI Editorials

In statistics that show Indian research in poor light, the number of patents filed by a single US firm in India in 2016-17 was more than double of all applications filed by top laboratories in the country, including 50 labs under DRDO, more than 40 labs in IISc, 23 IITs and six research facilities under Isro. All of these institutes together filed 781 patent applications while Qualcomm Inc filed 1,840 applications. Glaringly, a total of 45,444 patents were filed in 2016-17 in the country of which 71% were filed by foreigners. Even if one accounts for the fact that a significant number of these was filed to prevent reproduction of foreign technology in India, the disparity is huge. This is the result of the lack of a patent culture in India, which in turn stems from poor quality of research in universities and technical institutes.

Higher academia in India is geared towards churning out degree holders, not fostering an ecosystem for meaningful research. The only way to rectify this situation is to allow reputed foreign universities and research institutions to set up shop in India, a country that abounds in talent. After all, Indians are behind path-breaking research and innovation abroad, as exemplified by their significant presence in America’s Silicon Valley. However, at this point of time, Indian institutions aren’t doing a great job of nurturing this talent. If India is to become a global knowledge hub, the need of the hour is to create a local ecosystem for cutting edge R&D. This can be enabled, and the haemorrhaging of talent from Indian shores prevented, by permitting foreign universities to set up their own campuses in India – which would allow students to acquire prestigious foreign degrees at a fraction of the cost. This is precisely the path that Malaysia has adopted. There’s no reason for India to lag behind.


Date:25-07-18

A Lynching Foretold

Supreme Court warned of districts like Alwar, yet vigilantes continued in defiance of court orders

TOI Editorials

The blame game between Alwar police and the local BJP MLA over the latest gau raksha related lynching reveals complicity at multiple levels. Both police and politics are under scrutiny just days after Supreme Court issued a series of directions to state governments and district police functionaries to curb mob violence. The alleged proximity of the vigilantes to the MLA could explain the impunity but the police themselves have much to answer for. Their conduct in first transporting victim Rakbar’s cows to a gaushala and stopping for tea before taking him to a hospital signify dereliction of duty of the highest order. The Alwar episode has forced Union government to begin deliberations that could lead to a separate penal provision to tackle lynchings. But legislation in the Indian system often becomes a substitute for political will and administrative action.

For example, new legislations pushed through in recent years to address rising sexual offences against women and children, had little discernible impact. Outrage is growing at all this prevarication even as India’s international image takes a beating. Union ministers are rushing to condemn government critics like Rahul Gandhi instead of focusing on justice and corrective steps. The high decibels at which those asking the government to change tack are being shouted down are in stark contrast to the low, sometimes inaudible pitch at which ministers condemn lynchings. Even political gains from gau raksha are doubtful. Alwar has been a hotspot of this violent movement, but in Lok Sabha bypolls earlier this year BJP faced a massive drubbing, losing to Congress by 1.96 lakh votes.

Yet the project to blame lynch victims and rationalise vigilantism proceeds in right earnest. A Union minister’s claim that lynchings were a bid to arrest PM Modi’s popularity was followed by a senior RSS leader who believes lynchings will end if people stop eating beef. Even BJP ally and fellow Hindutva traveller Uddhav Thackeray has questioned BJP’s obsession with gau raksha at the expense of law and order. Government’s failure to end impunity for gau rakshaks must prompt Supreme Court to view the Alwar incident as contempt of court. SC had laid emphasis on districts with a history of lynchings. It is indeed a sad irony of “new India” that SC’s red flags about the susceptibility of districts like Alwar went unheeded.


Date:25-07-18

India’s Trade Policy Folly

Current turn to import substitution will take economy down from turnpike to dirt road

Arvind Panagariya, (The writer is Professor of Economics at Columbia University)

Trade openness today faces both external and internal challenges in India. Externally, tariff hikes on aluminium and steel imports by the United States invited retaliation by us, at least as a last resort. We also face challenges of secondary sanctions arising out of the US sanctions against Iran and Russia. Internally, bureaucratic forces have regrouped to return India to import substitution. This column is exclusively about the latter, internal challenge. Despite repeated assertions that ‘Make in India’ is about making for the world, in reality, it is the ‘Make in India for India’ view that is winning.  The first significant tilt in this direction came with the extensive tariff hikes in the 2018-19 budget, which the revenue secretary later defended as necessary to promote import substitution.

True to his word, he went on to deliver additional tariffs subsequently. To top it all, we have now appointed a taskforce headed by the cabinet secretary aimed at cutting imports of items that India can produce at home. It may be recalled that the key elements of our 1991 reforms were end to import licensing on all products other than consumer goods, two back-to-back devaluations of the rupee, end to investment licensing and opening to foreign investment. During the subsequent two decades, the process of import liberalisation was deepened with complete dismantling of import licensing regime in 2001 and a decline in the average industrial tariff from 113% in 1990-91 to 12% in 2007-08. That liberalisation brought us handsome rewards. Between 2003-04 and 2011-12, India’s GDP grew 8.2% annually leading to massive fall in poverty. Alongside, imports of goods and services expanded from $85 billion in 2002 to $642 billion in 2011-12.

The expansion of exports and remittances from $92 billion to $518 billion over the same period helped sustain these imports. What was the connection between rapid growth in the GDP and the expansion of imports and exports? As we liberalised trade, we produced and exported more and more of those products for which our production costs were lower than our trading partners and imported more and more of the products for which our production costs were higher. To use the economist’s jargon, we specialised in and exported products in which we enjoyed comparative advantage and imported products in which we lacked comparative advantage. This same explanation also goes a long way (though it is not the whole story) towards explaining why our performance was so abysmal during the first three and a half decades after Independence.

During those decades, we kept tightening our import regime more and more and pushing the economy into producing goods in which we lacked comparative advantage. Sadly, our current turn to import substitution threatens to return us from the turnpike on which we have been travelling all these years on to the dirt road. To be sure, with imports and exports of goods and services at 21.6% and 19.6% of the GDP respectively in 2016-17, we are far more open today than in the 1950s when we first experimented with import substitution. For this reason and because response to any policy change takes time, we will not feel the impact of our mistake immediately. But if we stay the current course, we will eventually find ourselves on the dirt road. Then, no matter how powerful the engine of our vehicle, we will slow down.

There is no wisdom in producing at home products that we can buy abroad at lower cost using our export earnings. It is best to let a doctor do what he does the best and nuclear scientist do what she does the best. It is a trap to think that the doctor can also do what the nuclear scientist does and vice versa. The same principle applies to nations. Rather than appoint a taskforce to find ways to curb imports, our strategy should be to appoint a taskforce to devise strategies to expand exports and to do so on a war footing. That is precisely what President Park Chung-hee – who made South Korea what it is today – did. After he embarked upon an export-oriented strategy, he personally presided over many hundred meetings each year to ensure that bottlenecks facing exporters were promptly removed. In less than a decade, Korea’s exports rose from just 3.5% of the GDP in 1963 to 21.3% in 1972. And Korea grew 9.5% annually during that same decade.

Mathematician and nuclear physicist Stanislaw Ulam once teased economics Nobel laureate Paul Samuelson, asking whether he could name “one proposition in all of the social sciences which is both true and non-trivial.” Samuelson was dumbfounded at the time, but later wrote that his answer should have been the principle of comparative advantage. “That it is logically true need not be argued before a mathematician; that it is not trivial is attested by the thousands of important and intelligent men who have never been able to grasp the doctrine for themselves or to believe it after it was explained to them.”  No wonder, generation after generation of bureaucrats has tried to defy this immutable principle and time and again produced outcomes that only go to prove its truth.


Date:25-07-18

A Desirable Route To Flexible Resolution

ET Editorials

The new inter-creditor agreement (ICA), signed by two dozen banks and financial institutions, to resolve bad loans is welcome. It gives lenders flexibility in taking a call on a viable resolution plan, instead of being herded into taking haircuts that can be substantial, in many cases. The ICA, hopefully, would keep the RBI away from mandating banks to file insolvency petitions using the bankruptcy code. The leeway to banks, subject to their complying with RBI’s non-performing asset (NPA) recognition norms, makes sense. A rigid framework does not provide banks an upside. In projects that have inherent viability, banks should have the freedom to convert debt into equity and participate in the upside when the project does turn around.

This can happen regardless of whether the banks retain a controlling stake or not. The ICA envisages the setting up of an asset management company (AMC), with equity contribution from banks, to take over bad loans and an alternate investment fund to raise money from institutional investors. This is welcome. It provides more time for the assets underlying the bad loans to realise their valuable potential. However, it calls for lowering the cost of the project, that is transferred to the AMC, to realistic levels. The haircut that banks would need to take can be recouped if the project turns around.

Capital can also be returned to the government if the assets are sold at a premium. Sensibly, the lead lender can offer to buy out the share of loans held by those not in favour of the resolution plan. It also allows promoters to continue to be in charge in some cases. This makes sense. Many businesses are stressed due to sudden changes in policy, rather than managerial deficiency. The main benefit of the ICA is the flexibility banks acquire to resolve individual bad loans taking into account their specificities, instead of being straitjacketed into resolution under the Insolvency and Bankruptcy Code, and accepting huge haircuts. However, for the scheme to work, bankers need protection from arbitrary arrests and criminalisation of motives.


Date:25-07-18

हिंसक भीड़ पर केंद्र सरकार के सख्त कदम के मायने

सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से कहा है कि वह भीड़ द्वारा की जा रही हत्या के विरुद्ध एक विशेष केंद्रीय कानून लाए

संपादकीय

यह अच्छी बात है कि अलवर में गोपालक किसान रकबर खान की भीड़ द्वारा पिटाई और उसे बचाने में पुलिस की लापरवाही पर चौतरफा प्रतिरोध के बाद केंद्र सरकार ने केंद्रीय गृह सचिव राजीव गौबा के नेतृत्व में समिति का गठन कर दिया है। उसी के साथ राजस्थान पुलिस का लापरवाही स्वीकार करना भी सही दिशा में उठाया गया कदम है। किसी भी बुराई के अंत की शुरुआत उसे स्वीकारने से होती है और उसे मिटाने के उपाय उसके बाद निकाले जाते हैं। उम्मीद है कि दोनों सरकारों की भंगिमा के पीछे न तो कोई राजनीतिक दिखावा है और न ही लीपापोती का इरादा।

हालांकि, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के नेता इंद्रेश कुमार कहते हैं कि भीड़ द्वारा हत्याओं का सिलसिला तब बंद होगा, जब गोमांस सेवन बंद हो जाएगा। देश के भीतर पनप रही यही सोच भारत में अल्पसंख्यकों और कमजोर लोगों पर अत्याचार का कारण है। इन स्थितियों को अगर दूर करना है और भारत को एक सहिष्णु लोकतंत्र बनाए रखना है तो उसकी प्रमुख संस्थाओं को संविधान की भावना से काम करने देना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने हाल में भीड़ द्वारा की जा रही हत्या से बेचैन होकर केंद्र और राज्य सरकारों को जो आदेश दिया है, उसका पूरा असर केंद्र पर दिख नहीं रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से कहा है कि वह भीड़ द्वारा की जा रही हत्या के विरुद्ध एक विशेष केंद्रीय कानून लाए और देश में कानून का राज कायम रहे।

इस बारे में राज्य और केंद्र दिशा-निर्देश तय करके काम करें। केंद्र सरकार सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश का पालन यह कहकर नहीं कर रही है कि कानून और व्यवस्था राज्य का विषय है और उस पर कानून उसे ही बनाना चाहिए। इसके बावजूद गृह सचिव राजीव गौबा के नेतृत्व में गठित समिति में न्याय, कानून और सामाजिक न्याय मंत्रालय और सबलीकरण मंत्रालय के सचिव शामिल हैं। समिति चार हफ्ते में अपनी रिपोर्ट सौंपेगी और उस पर गृह मंत्री राजनाथ सिंह के नेतृत्व में कई मंत्रियों की समिति विचार करेगी। समिति के इस स्वरूप को देखकर यह अनुमान भी लगाया जा सकता है कि सरकार दंड प्रक्रिया संहिता में संशोधन पर विचार कर सकती है। अच्छा हो कि सरकार और सारे राजनीतिक दल इस मामले पर चुनावी नजरिये से काम करने के बजाय लोकतंत्र और मानवता के लिहाज से काम करें। इसी में देश का भला है।


Date:25-07-18

काले धन पर लगाम लगाना कठिन काम है, स्विस बैंकों में जमा धन में कमी

संपादकीय

कार्यवाहक वित्त मंत्री पीयूष गोयल की ओर से यह जो दावा किया गया कि बीते चार-पांच सालों में स्विस बैंकों में जमा धन में 80 प्रतिशत की कमी आई है वह एक माह पहले आई उस खबर का खंडन करता है जिसमें यह कहा गया था कि इन बैंकों में जमा भारतीयों की राशि में वृद्धि हुई है। वित्त मंत्री की मानें वह मनगढ़ंत खबर थी। अच्छा होगा कि अब वह इसकी तह तक भी जाएं कि ऐसी गलत और गुमराह करने वाली खबर कैसे इतनी महत्ता पा गई? हालांकि वित्त मंत्री पीयूष गोयल ने अपने दावे के संदर्भ में स्विस प्रशासन की ओर से दी गई जानकारी का उल्लेख किया, फिर भी विपक्ष और खासकर कांग्रेस एवं तृणमूल कांग्रेस के सांसद उसे मानने को तैयार नहीं। हैरानी नहीं कि वे स्विस प्रशासन की ओर से दी गई जानकारी को फर्जी करार दें या फिर ऐसे तर्क लेकर आ जाएं कि मोदी सरकार ने मनमाफिक सूचना हासिल कर ली है।

जो यह मानने को तैयार नहीं कि काले धन पर कोई अंकुश लगा है वे किसी दावे पर भरोसा नहीं करने वाले, लेकिन तथ्य यह है कि काले धन पर लगाम लगाने के लिए मोदी सरकार ने बीते चार सालों में जैसे कदम उठाए है वैसे उसके पहले किसी सरकार ने नहीं उठाए। मोदी सरकार ने काले धन के कारोबार को नियंत्रित करने के लिए न केवल तमाम नियम-कानून बनाए, बल्कि अंतरराष्ट्रीय मंचों पर यह आवाज भी उठाई कि विश्व समुदाय को काले धन के खिलाफ कुछ कदम उठाने की जरूरत है। इतना ही नहीं उसने काले धन का ठिकाना बने देशों से ऐसे समझौते किए कि वे भारतीयों के खातों की जानकारी दें। इसी क्रम में स्विट्जरलैंड से दोहरे कराधान पर किए गए नए समझौते से यह जानकारी मिलना तय हुआ कि वहां के बैंकों में भारतीयों ने कितनी रकम जमा की? चूंकि यह जानकारी जनवरी 2019 के बाद मिलनी शुरू होगी इसलिए तब तक विपक्ष अपुष्ट स्रोतों से मिली कथित सूचनाओं को ही सही मानने पर जोर दे तो हैरत नहीं।

ध्यान रहे कि एक माह पहले सनसनीखेज तरीके से आई खबर में भी यह कहा गया था कि यह जरूरी नहीं कि स्विस बैंकों में जमा सारा धन काला धन ही हो, फिर भी विपक्ष ने यही प्रचारित किया कि मोदी सरकार काले धन पर लगाम लगाने में नाकाम रही। यह मानने का कोई कारण नहीं कि सरकार संसद में तथ्यों के विपरीत जानकारी देगी, लेकिन अब तो वह इससे अवगत हो ही गई होगी कि काले धन पर लगाम लगाना एक कठिन काम है। यह साफ है कि भाजपा सत्ता में आने के बाद ही काले धन पर अंकुश लगाने में आने वाली कठिनाई से परिचित हो पाई, लेकिन यह हास्यास्पद है कि इस कठिनाई से परिचित रही और काले धन के खिलाफ कड़े कदम उठाने से कतराती रही कांग्रेस भी यह चाह रही है कि प्रधानमंत्री हर एक खाते में 15-15 लाख रुपये डालने के अपने कथित वादे को पूरा करें। हर खाते में 15-15 लाख रुपये जमा कराने की मांग यही बताती है कि बचकानी राजनीति का कोई ओर-छोर नहीं।


Date:25-07-18

वैज्ञानिक सोच और राजनीतिक बहस

समाज में वैज्ञानिक सोच-समझ पैदा करना अत्यंत आवश्यक है। तभी हम अपना मनचाहा भविष्य निर्मित कर पाएंगे

नितिन देसाई

हजारों वैज्ञानिकों, शिक्षाविदों और छात्रों ने अगस्त 2017 और अप्रैल 2018 में देश भर में विज्ञान मार्च का आयोजन किया। एक वैश्विक आंदोलन से प्रभावित ये प्रदर्शन हमारी राजनीतिक बहस में विज्ञान की घटती प्रतिष्ठा के विरोध का जरिया भी थे। इस वर्ष प्रदर्शन का आयोजन 14 अप्रैल को किया गया। उस दिन बाबा साहब भीमराव आंबेडकर की जयंती भी होती है। ये कदम उचित हैं क्योंकि वैज्ञानिक चेतना के प्रसार से समाज में हिंसा और दमन का कारण बनने वाले गलत विश्वासों का प्रतिरोध करने में मदद मिलेगी। राजनीतिक वर्ग के लोगों द्वारा गलत बातों को स्वर देने के कई उदाहरण हमारे आसपास मौजूद हैं। हम एक डिजिटल क्रांति के लक्ष्य के साथ आगे बढ़ रहे हैं। फिर भी हमारे एक नेता का कहना है कि महाभारत काल में भी इंटरनेट और उपग्रह आधारित संचार मौजूद था।

उनके मुताबिक अगर ऐसा नहीं होता तो संजय कैसे धृतराष्ट्र को कुरुक्षेत्र का पूरा ब्योरा दे पाते? यानी इंटरनेट भी था और उपग्रह तकनीक भी मौजूद थी। हमें चिकित्सा शोध की अत्यंत आवश्यकता है लेकिन सत्ताधारी दल के कुछ नेताओं का मानना है कि गाय का गोबर और गोमूत्र कैंसर तक ठीक कर सकते हैं। कोई कहता है कि गाय ऑक्सीजन छोड़ती है तो एक और नेता कहता है कि कर्ण का जन्म मां के गर्भ से नहीं हुआ, यानी उस वक्त भी जीन विज्ञान मौजूद था। एक बयान यह भी है कि हम भगवान गणेश की पूजा करते हैं। जरूर उस वक्त भी कोई प्लास्टिक सर्जन होगा जिसने मनुष्य के शरीर पर हाथी का सर लगाकर प्लास्टिक सर्जरी की शुरुआत की होगी। हमारा देश एक महत्त्वाकांक्षी परमाणु कार्यक्रम के साथ आगे बढ़ रहा है और एक राजनेता हमें बताते हैं कि महर्षि कणाद ने प्राचीन काल में ही परमाणु परीक्षण किया था। उनके अनुसार हजारों वर्ष पुराने एक ऋषि की मान्यता थी कि परमाणु को नष्ट नहीं किया जा सकता। विज्ञान के मूलभूत सिद्धांतों के बारे में भी हमारे नेताओं के विचार ऐसे ही दिलचस्प हैं।

मिसाल के तौर पर, ‘डार्विन का सिद्धांत गलत था क्योंकि किसी ने बंदर को मनुष्य में बदलते नहीं देखा। यह भी सुनने को मिला कि ज्योतिषशास्त्र सबसे बड़ा विज्ञान है, बल्कि वह विज्ञान से भी ऊंचा है।’ ऐसा भी नहीं है कि ऐसे बयान यदाकदा दिए जाते हों। वैज्ञानिकों ने प्रधानमंत्री को जो ज्ञापन भेजा है उसमें आरोप लगाया गया है कि बिना किसी परीक्षण के अवैज्ञानिक विचारों को स्कूली किताबों और पाठ्यक्रम में शामिल किया जा रहा है। ऐसा एक उदाहरण एक स्कूली किताब में देखने को मिलता है जिसमें कहा गया है, ‘भारतीय ऋषि अपनी योग विद्या का इस्तेमाल करके दिव्यदृष्टि प्राप्त करते थे। इसमें दो राय नहीं है कि टेलीविजन का आविष्कार इसी से जुड़ा हुआ है।’ यहां तक कि विज्ञान से जुड़ी बैठकों में भी समस्याएं सामने आईं। सन 2015 की भारतीय विज्ञान कांग्रेस में प्रस्तुत एक पर्चे में दलील दी गई कि वैदिक काल में वैमानिकी के बारे में आधुनिक वैज्ञानिकों से अधिक ज्ञान था और उस वक्त भी विमान बनाए जाते थे जिनका इस्तेमाल अंतरग्रहीय यात्राओं में होता था। उनका आकार बहुत बड़ा था और उन्हें दाएं, बाएं और यहां तक कि पीछे भी उड़ाया जा सकता था जबकि आधुनिक विमान केवल आगे की ओर उड़ते हैं।

अतीत गौरव बुरी बात नहीं है। अतीत में हम कई क्षेत्रों में उल्लेखनीय उपलब्धियां हासिल कर चुके हैं। आर्यभट्ट, ब्रह्मïगुप्ता और भास्कर, सुश्रुत और चरक इसके उदाहरण हैं। मिस्र, मेसोपोटेमिया और ग्रीस के साथ प्राचीन संपर्क तथा मध्य काल में अरब विद्वानों के साथ जुड़ाव ने हमें और उन्हें दोनों को समृद्ध किया। परंतु मौजूदा राजनीतिक बहस इन उपलब्धियों पर बात करने के बजाय ऐसे दावों पर बात करती है जो संभवत: मिथक हैं। यहां भ्रम की स्थिति बनती है। अगस्त 2017 में कई वैज्ञानिकों ने अपनी अपील में कहा था, ‘हम प्राचीन भारत में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी की महान उपलब्धियों से प्रेरित हो सकते हैं लेकिन हम देख रहे हैं कि उच्च पदस्थ लोगों द्वारा अप्रमाणित और अवैज्ञानिक विचारों को प्रश्रय दिया जा रहा है जो विवादों को जन्म दे रहा है।’

अतीत को यूं अश्लील तरीके से प्रस्तुत करना न केवल विज्ञान को क्षति है बल्कि हमारे इतिहास पर भी हमला है। उससे भी बुरी बात यह है कि भीड़ के मन में पूर्वग्रह भरने और हत्याओं को वैधता प्रदान करता है। यह हमारे वेदों और समृद्ध विरासत को भी खराब कर रहा है। प्राचीन और मध्यकालीन भारतीय समाज दर्शन, धर्म आदि को लेकर अत्यंत सहिष्णु था। चार्वाक की भौतिकवादी परंपरा इसका हिस्सा रही है। उसे लोकायत के नाम से भी जाना जाता है और वह जनमानस में काफी लोकप्रिय रही है। 14वीं सदी में माधवाचार्य ने सर्व दर्शन संग्रह की रचना की। यह रचना स्पष्ट बताती है कि वह तार्किकता और अनुभवजन्य रुख के साथ आधुनिक विज्ञान के कितनी करीब है।

ज्ञान का अग्रिम मोर्चा भविष्य के हाथों में है जो अज्ञात है, न कि अतीत में। हमें भविष्य के उसी मोर्चे पर पहुंचना है। परंतु हमारी इस तलाश को विश्वसनीय बनाने के लिए राजनेताओं को विज्ञान के बारे में गलत बातें करना बंद करना होगा। उससे भी अहम बात यह है कि हमें कुछ बातों की पहचान करनी होगी:

ज्ञान आधारित समाज में वैज्ञानिक सोच और तार्किक मूल्य का होना जरूरी है। उसे विज्ञान पर विश्वास होना चाहिए और हर विश्वास का एक ठोस प्रमाण होना चाहिए। अंधविश्वास और नीम हकीमी हो सकते हैं लेकिन उसे लोगों का विचलित व्यवहार ही माना जाना चाहिए।

  • ज्ञान आधारित समाज को नि:शुल्क जांच को बढ़ावा देना चाहिए और असहमति को लेकर सहिष्णु होना चाहिए। दुनिया को देखने का उसका नजरिया शंकालु होना चाहिए। उसे बौद्घिकों को लेकर खासतौर पर सहिष्णु होना चाहिए। वे अगर गलत भी हों तो भी वे हमारे ज्ञान को बढ़ाने में मददगार साबित होते हैं।
  • ज्ञान आधारित समाज में दुनिया को लेकर जिज्ञासा होनी चाहिए। सहिष्णुता केवल इस बात पर केंद्रित नहीं होनी चाहिए कि सच हमारे अलावा कहीं और भी हो सकता है बल्कि इसका संबंध विचारों और आस्थाओं के अनछुए पहलुओं से भी होना चाहिए।
  • ज्ञान आधारित समाज में इस बात के लिए समय और संसाधन होने चाहिए कि ताकि नए विचारों का पीछा किया जा सके।
  • ज्ञान आधारित समाज को ज्ञान की साझेदारी में यकीन करना चाहिए जहां अन्य लोग भी उसी राह पर आगे बढ़ रहे हों।

समाज में इस वैज्ञानिक सोच की स्थापना जरूरी है। उसी के आधार पर हम ऐसा भविष्य बना पाएंगे जैसा हम चाहते हैं। उसी के दम पर हम व्यापक प्रसार कर चुकी सामाजिक हिंसा का भी मुकाबला कर सकेंगे।

News clipping on 24-07-2018

Date:24-07-18

Indore City Breaks New Fiscal Ground

ET Editorials

It is one small step in diversifying the instruments available in the debt market, but a significant stride for fuelling urbanising India’s engines of growth: our extant and future cities. The recent maiden debt listing of municipal bonds, or munis, on the NSE, of Indore Municipal Corporation, is path-breaking in that it creates a market for municipal bonds. Indore and a few other urban bodies in Madhya Pradesh reportedly plan to raise Rs 1,200 crore via munis. There’s a huge resource gap nationally when it comes to municipal bodies, and munis can be a viable financing option for well-structured urban development projects. Provided, local governments have the fiscal capacity to service the bonds they issue.

In fast urbanising India, the combined revenue receipts of all municipalities add up to under Rs 1,50,000 crore, less than 1% of GDP, with less than a third of the funds locally raised. Estimates suggest that the investment requirement is far higher, over 2% of GDP annually. The way forward is to use urban planning tools to renew and expand our cities, improve neighbourhoods and increase property values. The policy focus needs to be to boost municipal revenues from property tax collections, reasonable user charges and shares in the taxes collected by state governments. Besides, given the huge infrastructural deficit, say, for urban public transport, solid waste management and sewerage treatment, munis can provide stable long-term returns to create energy-efficient and climate-friendly infrastructure. But, in tandem, we need transparency in municipal finances and standardised norms for budgeting and disclosure.

There are over 4,000 urban local bodies nationally, and over 160 municipal corporations. These need capacity building as well as political reform and empowerment, complete with participative democracy in local government, so that there is the necessary political will for creating and running efficient towns and cities, to enhance liveability, creativity and economic output. Future prosperity depends on it.


Date:24-07-18

अनैतिकता की महामारी का इलाज

बाल-तस्करी और यौन शोषण के शिकार मासूम चेहरे आसभरी निगाहों से नए प्रस्तावित कानून की ओर देख रहे हैं।

कैलाश सत्यार्थी , (लेखक नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित बाल अधिकार कार्यकर्ता हैं)

संसदीय लोकतंत्र के इतिहास में ऐसे कुछ ही अवसर आते हैं, जब सदियों पुरानी सामाजिक-सांस्कृतिक विसंगतियों से पनपे अपराधों को रोकने के लिए प्रभावी कानून पारित किए जाते हैं। संसद के इस मानसून सत्र में ऐसा ही अवसर आया है। गुलामी का एक घिनौना रूप मानव तस्करी यानी ह्युमन ट्रैफिकिंग हमारे समाज में कोढ़ की तरह फैला हुआ है। इसे खत्म करने के लिए पहली बार संसद में एक विधेयक ‘ट्रैफिकिंग ऑफ पर्सन्स (प्रिवेंशन, प्रोटेक्शन एंड रिहैबिलिटेशन) बिल 2018 पेश हुआ है। पूरे राष्ट्र को तकरीबन रोज ही शर्मिंदगी से भर देने वाली बच्चों के साथ दुष्कर्म और यौन शोषण की घटनाओं ने अब ‘अनैतिकता की महामारी का रूप ले लिया है। कुछ दिन पहले बच्चों के यौन शोषण और दुष्कर्म के खिलाफ सख्त सजा का प्रावधान करते हुए जो अध्यादेश लाया गया था, उसे भी कानून में बदलने का एक विधेयक ‘क्रिमिनल लॉ (अमेंडमेंट) बिल 2018 लाया जा रहा है। एक आंकड़े के अनुसार देश में प्रति आठ मिनट पर एक बच्ची गुम होती है। इसी तरह हर घंटे करीब आठ बच्चे अपनी मां के आंचल से बिछुड़ जाते हैं। ये बच्चे ह्युमन ट्रैफिकिंग के शिकार होकर बाल मजदूरी, भिक्षावृत्ति और वेश्यावृत्ति आदि के लिए खरीदे-बेचे जाते हैं। इनका बचपन छिन जाता है और वे भय और हिंसा के साए में जीने को मजबूर हो जाते हैं। इतना ही नहीं, भारत में हर घंटे कहीं न कहीं दो बच्चे दुष्कर्म का शिकार होते हैं। दुष्कर्मी इन बच्चों के कोमल शरीर को ही नहीं, उनकी आत्मा को भी रौंद डालते हैं। ये महज आंकड़े भर नहीं। हर एक संख्या एक चीखते हुए मासूम चेहरे का प्रतिनिधित्व करती है। ऐसा चेहरा जो दुनिया के इस सबसे बड़े लोकतंत्र में जीवन, स्वतंत्रता व सुरक्षा जैसे संवैधानिक अधिकारों को खो रहा होगा।

मैं ह्युमन ट्रैफिकिंग से बचाए-छुड़ाए गए ऐसे हजारों बच्चों से मिला हूं, जो जानवरों से भी कम कीमत पर खरीदे और बेचे गए थे। कुछ महीने पहले हमने बिहार से ट्रैफिकिंग कर लाए गए बच्चों को दिल्ली की एक जींस फैक्ट्री से मुक्त कराया। यह फैक्ट्री बेसमेंट में चल रही थी। ये बच्चे तीन साल तक इस बेसमेंट से बाहर नहीं निकले थे। लिहाजा जब वे मुक्त होकर बाहर आए तो उनकी आंखें सूरज की रोशनी सहन करने की क्षमता खो सी चुकी थीं। ऐसे मामलों में मुजरिमों पर बाल मजदूरी, बंधुआ मजदूरी और किशोर न्याय से संबंधित कानूनों में कार्रवाई हो जाती है, लेकिन ट्रैफिकिंग के खिलाफ सख्त कानून के अभाव में दलालों पर कार्रवाई नहीं हो पाती।

पिछले कई दशकों से बाल दासता के खिलाफ अपने प्रयासों से मैंने जो सीखा है, उससे मैं महसूस करता हूं कि ये दोनों कानून इन अपराधों को मिटाने में सहायक होंगे। मैं इनका पुरजोर समर्थन इसलिए कर रहा हूं, क्योंकि ये कानून सिर्फ ह्युमन ट्रैफिकिंग में लिप्त लोगों और दुष्कर्मियों को सजा दिलाने भर के लिए नहीं हैं, बल्कि ये न्याय के सामाजिक और आर्थिक पहलुओं से भी जुड़े हैं। नया कानून ट्रैफिकिंग को एक संगठित आर्थिक अपराध मानते हुए हर जिले में विशेष अदालत गठित कर तय समयसीमा में सुनवाई करने और सख्त सजा का प्रावधान करता है। इसके साथ ही राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर संगठित मानव तस्करों की साठगांठ को तोड़ने के लिए उनकी संपत्ति की कुर्की-जब्ती और अपराध से प्राप्त धन को जब्त करने का प्रावधान है। साथ ही सीमा पर ट्रैफिकिंग रोकने के लिए नेशनल एंटी ट्रैफिकिंग ब्यूरो का गठन किया जाएगा। यह कानून केवल आपराधिक दंड तक सीमित नहीं है, बल्कि प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत के आधार पर अपराध की रोकथाम और पीड़ितों को मुआवजा और पुनर्वास सुनिश्चित करता है। पीड़ितों को मुआवजे के लिए फैसला होने तक इंतजार नहीं करना पड़ेगा, बल्कि मुकदमा दायर होते ही उन्हें तात्कालिक राहत मिलेगी, इसके बाद उनका आर्थिक, सामाजिक और मनोवैज्ञानिक पुनर्वास किया जाएगा। इसके लिए एक पुनर्वास कोष भी बनाया जाएगा। इन प्रावधानों से यह कानून बहुत प्रभावी हो जाएगा।

हमने हाल ही में किए अपने एक अध्ययन में पाया कि पॉक्सो कानून के तहत बच्चों के यौन शोषण के अब तक जितने मामले दर्ज हैं और जिस गति से इसके मुकदमों की सुनवाई हो रही है, उसकी सुनवाई पूरी होने में कई राज्यों में 50 से 100 साल तक लग जाएंगे। यानी आज जिस बच्ची के साथ दुष्कर्म हुआ है, उसे न्याय के लिए अपने नाती-पोतों के साथ अदालत के चक्कर लगाने पड़ेंगे। लेकिन नए कानून के बन जाने से ऐसी स्थिति नहीं आएगी और पीड़ितों को शीघ्र न्याय मिल पाएगा। ‘क्रिमिनल लॉ (अमेंडमेंट) बिल 2018 में बच्चियों के खिलाफ जघन्य अपराध होने पर कठोर सजा और त्वरित व समयबद्ध कार्रवाई का प्रावधान किया गया है। इसमें दुष्कर्मियों को फौरन सजा मिल पाए, इसके लिए फास्ट ट्रैक अदालतों की स्थापना के साथ ही पुलिस की जांच और अदालती फैसले की भी समयसीमा तय की गई है।

संसद में इन दोनों विधेयकों का पेश होना सुखद है। इन कानूनों की मांग को लेकर हम लंबे समय से सड़क से लेकर न्यायालय तक संघर्ष करते रहे हैं। पिछले साल हमने ट्रैफिकिंग और बच्चों के यौन शोषण के खिलाफ सख्त कानून बनाने और इस बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए देशव्यापी ‘भारत यात्रा का आयोजन किया था। यह यात्रा 11 हजार किलोमीटर की दूरी तय कर 23 राज्यों से गुजरी थी। हमने वर्ष 2007 में बाल-तस्करी विरोधी दक्षिण एशियाई यात्रा का और 2011 में असम में एंटी ट्रैफिकिंग मार्च का आयोजन किया था। सुप्रीम कोर्ट में दायर हमारे संगठन ‘बचपन बचाओ आंदोलन की ही एक याचिका पर 2011 में पहली बार भारत में ट्रैफिकिंग को परिभाषित किया गया था।

ट्रैफिकिंग और यौन शोषण के शिकार मासूम चेहरे उम्मीद भरी निगाहों से इस कानून की तरफ देख रहे हैं, क्योंकि यह कानून देश के हजारों बच्चों की सिसकियों को मुस्कराहटों में बदल सकता है। इसलिए सभी राजनीतिक दलों के नेताओं, सामाजिक कार्यकर्ताओं और बुद्धिजीवियों से मेरी विनम्र अपील है कि वे इस विधेयक को जल्द से जल्द संसद में पारित कराएं, ताकि एक आवश्यक कानून अस्तित्व में आए। ऐसे कानून की सख्त जरूरत है। नि:संदेह न्याय को एक कानून में समाहित करना मुमकिन नहीं है। इसलिए हो सकता है, इसमें कुछ खामियां हों। अगर ऐसा है तो इन खामियों को कानून के नियमों में दुरुस्त किया जा सकता है। जरूरत पड़ने पर अलग से कोई और अध्यादेश या विधेयक लाया जा सकता है। बच्चों के बचपन को खुशहाल बनाने के लिए यह विधेयक एक ऐतिहासिक अवसर की तरह है। इस अवसर को गंवाने का काम नहीं किया जाना चाहिए। हमारे बच्चे अब और इंतजार नहीं कर सकते।

News clipping on 22-07-2018

Date:22-07-18

सूचना – अधिकार से डर क्यों ?

हरिमोहन मिश्र

शुक्र है कि फिलहाल सूचना के अधिकार कानून में संशोधन टल गया।इस संशोधन के जरिए सरकार केंद्र और राज्यों में सूचना आयुक्तों के कार्यकाल और वेतन-भत्ते तय करने में अपना अधिकार चाहती है। अभी 2005 के सूचना का अधिकार कानून में उनका पांच साल का तय कार्यकाल है और वेतन-भत्ते चुनाव आयोग के बराबर हैं। इस तरह एक मायने में सूचना आयुक्त का पद सरकार की दखल से परे है। सरकारी दलील है कि सूचना आयुक्तों को चुनाव आयोग के बराबर दर्जा देना मुनासिब नहीं है। लेकिन इससे तो सूचना आयुक्तों के मामले में सरकारी दखलअंदाजी बढ़ जाएगी। आरटीआई कार्यकर्ताओं का विपक्षी दलों की ये शंकाएं बेजा नहीं कही जा सकतीं कि इससे आरटीआई कानून कमजोर हो जाएगा और एक मायने में सूचना आयोग का संवैधानिक दर्जा भी खत्म-सा हो जाएगा। दरअसल लंबी हीला-हवाली और इंतजार के बाद पिछली यूपीए सरकार के दौरान देश में लोगों को सूचना का अधिकार (आरटीआई) 12 अक्टूबर 2005 को हासिल हुआ। लेकिन बाद में पिछली सरकार को भी यह रास नहीं आ रहा था।

पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने तो 2013 में यह कहा भी कि सूचना के अधिकार का दुरु पयोग हो रहा है और यह सरकारी कामकाज में अडंगे की वजह बन रहा है। मनमोहन सरकार भी इसमें कुछ शतरे जोड़ने और कई मामलों को सूचना के अधिकार के दायरे से बाहर करने के लिए संशोधन लाने की बात करने लगी थी, लेकिन इस पर हंगामा उठा तो उसने अपनी वह योजना मुल्तवी कर दी थी। तब सूचना के अधिकार को ढीला करने की कोशिश का आरोप मढ़ने में भाजपा भी सबसे आगे थी। लेकिन आज सत्ता में होने पर उसकी बोली बदल गई है। हालांकि यह जरूर कहना होगा कि यूपीए और कांग्रेस नेतृत्व ने इस कानून का हमेशा पक्ष लिया और किसी तरह के फेरबदल से इनकार किया। मौजूदा एनडीए सरकार में तो सूचना देने से इनकार करने की कई मिसालें हैं।

जिस राफेल सौदे में विमानों के दाम में भारी इजाफे को लेकर विपक्षी दलों की ओर से शंकाएं उठ रही हैं, उसकी सूचना देने से इनकार करने की वजह फ्रांस से हुए गोपनीयता की संधि का हवाला दिया जा रहा है। यह दलील अगर जायज भी मान ली जाए तो ऐसी अनेक मिसालें हैं, जिसमें ऐसी सूचनाएं देने से भी संवेदनशीलता और गोपनीयता के नाम पर इनकार किया गया, जिनके लोगों की जानकारी में आने से लोकतंत्र की भावना ही मजबूत होगी। मसलन, सरकारी बैंकों के बड़े कर्जदारों के नाम क्यों नहीं जाहिर होने चाहिए। कुछेक जो मामले खुले भी हैं, वे घोटाले-घपलों के खुलने ही सार्वजनिक जानकारी में आ पाए हैं। असल में हर सार्वजनिक कामकाज पर लोगों की नजर रहने से वह अंकुश बना रहेगा, जो लोकतंत्र को सही रास्ते पर बनाए रखेगा। आरटीआई कानून को संविधान के अनुच्छेद 19 (1) (ए) में प्रदत्त बोली और अभिव्यक्ति की आजादी का ही विस्तार माना गया है। इस कानून के मौजूदा स्वरूप की जमीन तैयार करने में सुप्रीम कोर्ट के कई फैसलों की अहम भूमिका रही है।

सुप्रीम कोर्ट 24 जनवरी 1975 में बहुचर्चित उत्तर प्रदेश राज्य बनाम राजनारायण तथा अन्य मामले में ही इस पर जोर दे चुका था कि सूचना का अधिकार बोली और अभिव्यक्ति की आजादी का हिस्सा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था,‘‘इस देश के लोगों को हर सार्वजनिक काम, वह सब कुछ जो सार्वजनिक दायरे में सार्वजनिक पदाधिकारियों द्वारा किया जाता है, उसे जानने का अधिकार है। उन्हें हर सार्वजनिक लेन-देन के हर ब्योरे जानने का अधिकार है। बोली की आजादी की अवधारणा से निकला जानकारकार अधिकार बिना शर्त तो नहीं है, लेकिन यह ऐसी वजह है कि जब भी लेन-देन को गोपनीय बताया जाए तो सतर्क हो जाना चाहिए क्योंकि उसका सार्वजनिक सुरक्षा से कोई लेना-देना नहीं हो सकता। सामान्य रोजमर्रा के कामकाज को गोपनीयता के पर्दे में छुपाना सार्वजनिक हित में नहीं है।’ सुप्रीम कोर्ट उसके बाद भी कई मामलों में ये बातें दोहरा चुका है। यही नहीं, संयुक्त राष्ट्र भी कई बार अपने मानवाधिकार प्रस्तावों में सूचना का अधिकार मुहैया कराने की अपील करता रहा है।

दुनिया के कई देशों खासकर पश्चिमी यूरोप के देशों में सूचना के अधिकार को बेहद अहम माना जाता है। स्वीडन पहला देश है, जहां 1766 में लेखन और प्रेस की आजादी के रूप में सूचना के अधिकार पर अमल हुआ था। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद संयुक्त राष्ट्र ने सूचना के अधिकार को मान्यता दी। संयुक्त राष्ट्र ने 1948 में इस प्रस्ताव को अपना लिया। संयुक्त राष्ट्र में 14 दिसम्बर 1946 को कहा गया, ‘‘सूचना का हक एक बुनियादी मानवाधिकार है और उन नागरिक स्वतंत्रताओं के लिए पारस पत्थर की तरह है, जिसे संयुक्त राष्ट्र ने प्रतिष्ठित किया है।’ 16 दिसम्बर 1948 को ऐलान किए गए सार्वजनिक मानवाधिकार उद्घोषणा का अनुच्छेद 19 कहता है, ‘‘हर किसी को अपनी राय बनाने के लिए सूचना और विचारों के आदान-प्रदान की आजादी है।’यह इतिहास याद करने की वजह सिर्फ यह है कि सूचना का अधिकार लंबी जद्दोजहद के बाद हासिल हुआ है, इसलिए हमेशा उसके विस्तार पर जोर देने की दरकार है, न कि उस पर किसी तरह की पाबंदी लादने की। हमारे राष्ट्र और संविधान निर्माताओं ने बार-बार इस पर जोर दिया है कि सूचनाओं और जानकारियों का निरंतर प्रवाह ही लोकतंत्र को मजबूत करने और लोगों को अधिकारों के प्रति जागरूक बनाने का अहम जरिया है।

समाजवादी नेता राममनोहर लोहिया ने तो मातृभाषा में सरकारी कामकाज की अनिवार्यता के पक्ष में इस दलील का विस्तार किया था। उन्होंने कहा था, ‘‘अदालतों में वकील अंग्रेजी में उसी तरह बोल देता है, जैसे कोई जादूगर अगड़म-बगड़म छू कह कर चमत्कृत कर देता है। अगर देश का आम आदमी की अपनी भाषा में ये सब काम होंगे तो वह समझ पाएगा कि क्या चल रहा है। संभव है कि वह भी कोई अनोखी दलील पेश कर सके। लेकिन वैसा होने पर हमारे सरकारी मुलाजिमों और वकील वगैरह का असर खत्म हो जाएगा, इसलिए वे अपने हित में पराई भाषा को बनाए रखना चाहते हैं।’जाहिर है, यह दलील वही है, जो लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए अहम है। इसी वजह से तथाकथित संवेदनशील और गोपनीय विषयों की सूची बेहद छोटी होनी चाहिए। यह सूची जितनी लंबी होगी, समझिए लोकतंत्र का दायरा उतना ही छोटा होगा। यह तभी होगा, जब सूचना मुहैया कराने की व्यवस्था किसी तरह की दखलअंदाजी से मुक्त होगी।

इसलिए सूचना के अधिकार और सूचना आयुक्तों का दर्जा, न्यायालयों, चुनाव आयोग से कमतर महत्त्व का नहीं है। सूचना आयुक्तों को सरकार के रहमोकरम पर नहीं, बल्कि अधिक स्वतंत्र और स्वायत्त करने की दरकार है, ताकि वे हर सार्वजनिक कामकाज, सार्वजनिक लेन-देन की जानकारियां लोगों को मुहैया कराने में सक्षम हों और हर सरकार को उनके फैसलों और निर्देशों पर अमल करना अनिवार्य हो। दरअसल, संशोधन तो यह होना चाहिए कि सूचना के अधिकार से वंचित करने वालों को दंडित किया जा सके। बेशक उसकी शर्ते तय होनी चाहिए क्योंकि दुरुपयोग की संभावना भी हमेशा बनी ही रहती है। ऐसे प्रावधान भी किए जाने चाहिए कि किसी सरकार या संसद के लिए अपनी बहुसंख्या के बल पर सूचना के अधिकार को ढीला करने की प्रक्रिया असान न हो। ठीक उसी तरह जैसे इमरजेंसी के बाद आई जनता पार्टी की सरकार के दौरान संविधान संशोधन के जरिए इमरजेंसी लगाने और नागरिक स्वतंत्रताओं को मुल्तवी करने को लगभग असंभव-सा बना दिया गया था। क्या सरकार और तमाम राजनैतिक पार्टयिां इस ओर ध्यान देंगी!


News clipping on 23-07-2018

Date:23-07-18

There is no shortcut to ‘Eminence

V Ranganathan, (The writer is former professor,IIM-Bangalore)

No Indian university or institute has come in the top 100 of world university rankings. The Indian Institute of Technology, Delhi, comes highest at 179 in the global 2018 QS Top Universities rankings. So, it’s obvious that the regulatory bodies, the University Grants Commission and the All India Council for Technical Education (AICTE), have failed to spawn excellence. Instead, bureaucratic rigidity has nurtured mediocrity.So, how does one change this situation? The earlier UPA government chose to set up new IITs and IIMs, to take advantage of their brand value. The present NDA government passed the IIM Act in 2017, ostensibly to give autonomy to IIMs.

Another idea was to select ‘institutions of eminence’ (IoE) and to provide them similar autonomy, and fund the public institutes among them. Any institution that aspired for the IoE tag had to pay a processing fee of Rs 1 crore, of which Rs 75 lakh would be returned if rejected. In public perception, the IITs and IIMs are reputed institutes, but the latter missed out getting an IoE tag probably for not being multidisciplinary. This could have been avoided if the eligibility criteria had been clearly mentioned.

There were other steps in selection, such as evaluating each candidate’s programme of action (PoA). The proposed Jio University came under the ‘greenfield’ category. Whether excellence, or potential excellence, can be judged by promises alone is a moot point. A good PowerPoint presentation will not make up for excellence. There have also been questions about the selection committee members, as to how they are best suited to evaluate academic excellence. N Gopalaswami was chief election commissioner (CEC) with no claim to educational excellence.

He was appointed chancellor of Rashtriya Sanskrit Vidyapeetha, Tirupati, in 2015. Another committee member Pritam Singh was former director, IIM-Lucknow, even though the IIMs, de facto, were excluded for consideration. Which makes one come to the question: why is it that the five existing institutions that have been given the IoE tag —IIT-Bombay, IIT-Delhi, Indian Institute of Science (IISc), Bangalore, Birla Institute of Technology and Science (BITS) Pilani, and Manipal Academy of Higher Education — do not come out anywhere near the top 100 in global rankings? This is because, except for IISc, their reputation has been created by their students and not by their faculty, whereas elsewhere in the world, faculty contribution to reputation is a significant and primary factor.

In IITs and IIMs, there would be hardly 10 per cent of faculty who would have global recognition and, therefore, mobility. The new IIMs and IITs face severe faculty constraints. Unlike in the US, where better students join PhD programmes, in India, the BTechs of IITs and MBAs of IIMs don’t join doctoral programmes in the country. The programme is usually peopled by the second-tier students from universities. So, how to manufacture ‘excellent’ institutions? There are two models of excellence: the US and Singapore-Hong Kong-China models. In the US, mainly private universities have achieved excellence, supported by liberal funding by businessmen wanting to give back to society. In India, they build temples.

Of late, some private institutes and universities are coming up in a much smaller scale. In private universities, autonomy and accountability are two sides of the same coin. They are able to pursue the search for excellence through a ruthless process of weeding out. In Indian public sector institutions like IITs and IIMs, such ruthlessness is not possible. The Indian private sector has taken some halting steps of late, but it is yet to mature. However, the Singapore-Hong Kong-China model gives an important counter-example to our previous hypothesis of incompatibility of excellent performance and public ownership. There, the government pours in tonnes of money in universities, gives the dean complete autonomy to recruit faculty at global salaries — coupled with Asian cost of living — on a no-questions asked basis, but with a clear accountability for results in a reasonable period.

The experiment has produced moderate success. This is because these places, while able to fund liberally, can’t yet provide the ecosystem, and the network for faculty to be continuously productive. The accomplished ‘ethnic’ faculty, which comes from reputed institutions, return after a few years of ‘homestay’, mindful of the need for academic survival. Building excellence is not an easy process, even if you can pay for it. Given such odds, India seems to hold a simplistic idea about the path to excellence — that excellence can be allotted like a licence. So, easy options like name-changing, duplication, giving notional autonomy, etc, will not do. Like Parvati undertaking penance to marry Lord Shiva, there is no shortcut to eminence.


Date:23-07-18

नियुक्ति में देरी से अधिकरणों के काम पर पड़ रहा असर

सोमशेखर सुंदरेशन, (लेखक अधिवक्ता एवं स्वतंत्र परामर्शदाता हैं)

कानून की दुनिया का यह एक जाना-पहचाना सच है। जब किसी अधिकरण (न्यायाधिकरण) का सदस्य सेवानिवृत्त होता है तो उसके उत्तराधिकारी की पहचान तक नहीं हुई रहती है। इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता है कि वह अधिकरण कितना अहम है और उसकी प्रासंगिकता कितनी है? हाल ही में प्रतिभूति अपील अधिकरण (सैट) के पीठासीन अधिकारी ने पद छोड़ दिया। उसके पहले भी सैट में एक सदस्य की जगह कई महीनों से खाली पड़ी हुई थी। लेकिन बदले हुए हालात में सैट का काम कर पाना नामुमकिन हो गया है। अब सैट किसी भी मामले की अंतिम सुनवाई नहीं कर सकता है। इसकी वजह यह है कि अधिकरण के इकलौते सदस्य न्यायिक सदस्य नहीं हैं। किसी न्यायिक सदस्य की नियुक्ति नहीं होने तक सैट में केवल अंतरिम राहत देने और नई अपील स्वीकार करने का ही काम किया जा सकता है।प्रतिभूति बाजार संबंधी मामलों की अपील संस्था के तौर पर 1995 में सैट ने कामकाज शुरू किया था।

पूंजी बाजार नियामक सेबी की तरफ से दोषी कंपनियों पर लगाए जाने वाले अर्थदंड के खिलाफ सुनवाई करने की ताकत इस अधिकरण को दी गई थी। उसके बाद से सैट की भूमिका का विस्तार होता गया। उसे सेबी के सभी तरह के आदेशों के खिलाफ अपील सुनने का अधिकार मिला और पिछले कुछ वर्षों में उसे बीमा एवं पेंशन नियामक के आदेशों के खिलाफ भी अपील सुनने की शक्ति दे दी गई। सैट में केवल एक सदस्य होता था लेकिन कार्य-विस्तार होने से सदस्यों की संख्या बढ़ाकर तीन कर दी गई। सैट का पीठासीन अधिकारी सर्वोच्च न्यायालय का कोई वर्तमान या सेवानिवृत्त न्यायाधीश या किसी उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश होता है। सैट को वित्तीय क्षेत्र के अपील अधिकरण के तौर पर काम करने के लिए डिजाइन किया गया है। संविधान संशोधन के आधार पर गठित आयकर अपील अधिकरण के उलट सैट का गठन सेबी अधिनियम में किए गए संशोधन के जरिये किया गया था। संसद से पारित दूसरे कानूनों ने समय के साथ सैट को खास क्षेत्राधिकार भी दे दिया।

सैट की भूमिका जहां काफी अहम है, वहीं यह नियामकों को दी गईं व्यापक प्रकृति की शक्तियों के खिलाफ नियंत्रण एवं संतुलन साधने का भी बेहद जरूरी काम करता है। इसके बावजूद यह निकाय रिक्तियों को भरने के मामले में उदासीनता का शिकार होता रहा है। केंद्र की सत्ता में बैठे राजनीतिक दलों के बदलने पर भी इस प्रवृत्ति में कोई बदलाव नहीं आता है। केवल एक बार सरकार ने इस बात का ध्यान रखा था कि पीठासीन अधिकारी की नियुक्ति समय पर कर दी जाए। उसके पीछे भी शायद यह वजह थी कि तत्कालीन पीठासीन अधिकारी ने निर्धारित समय से पहले ही इस्तीफा दे दिया था जिससे वह मुद्दा राजनीतिक रंग लेने लगा था। आम तौर पर किसी भी पीठासीन अधिकारी या सदस्य की सैट से विदाई का समय पूर्व-निर्धारित होते हुए भी उनके उत्तराधिकार की कोई योजना नहीं तैयार होती है। जब किसी भी अदालत में एक न्यायाधीश को नियुक्त किया जाता है तो उसकी सेवानिवृत्ति की तारीख पता होती है। पदासीन व्यक्ति का कार्यकाल खत्म होने और उसकी सेवानिवृत्ति की तारीख भी पता होती है। इसके बावजूद उनकी जगह नए सदस्य की नियुक्ति की योजना का पूरी तरह अभाव रहता है।

इस लेखक ने एक बार बंबई उच्च न्यायालय में इस मामले में एक रिट याचिका दायर की थी। कई साल पहले सैट के सदस्य धीरे-धीरे सेवानिवृत्त हो गए थे और अधिकरण में केवल पीठासीन अधिकारी ही बचे रह गए थे। संसद ने भी इस एक सदस्यीय अधिकरण को बहु-सदस्यीय अधिकरण में तब्दील करने का कानून पारित कर पीठासीन अधिकारी को पंगु कर दिया। उस अधिकारी के एक उच्च न्यायालय का पूर्व मुख्य न्यायाधीश होने के बावजूद ऐसा हुआ था। सरकारें अक्सर कानून के उन प्रावधानों का सहारा लेती हैं जो पर्याप्त सदस्यों के अभाव में दिए गए अधिकरण के फैसलों का बचाव करते हैं। अगर सरकारी एजेंसियों को कारगर ढंग से चलाना है तो हमारे ही बनाए अधिकरणों में पर्याप्त सदस्यों की मौजूदगी सुनिश्चित करने के बारे में अग्रिम योजना की कमी की कोई गुंजाइश नहीं है। हालांकि उत्तराधिकारी की नियुक्ति संबंधी योजना का अभाव ही इकलौती बाधा नहीं है। मानव संसाधन की सहज समझ पर आधारित योजना का बुनियादी उल्लंघन करने वाले अजीबोगरीब प्रावधान भी सामने आए हैं। अगर एक सेवानिवृत्त न्यायाधीश अधिकरण का सदस्य बनता है तो उसे नई नियुक्ति के एवज में मिलने वाले वेतन में से पेंशन की रकम काट ली जाएगी।

इस तरह का नियम होने से यह सवाल खड़ा होता है कि कोई भी व्यक्ति अधिकरण के सदस्य के तौर पर नियुक्त होने में आर्थिक रूप से उत्प्रेरित क्यों होगा? पेंशन लंबी सेवा के एवज में मिलने वाला भुगतान है जबकि नई नियुक्ति में वेतन नई जिम्मेदारियों के निर्वहन के पारिश्रमिक के तौर पर मिलता है। लेकिन किसी अधिकारी से यह सवाल पूछें तो वह वेतन राशि में से पेंशन की रकम काटने के तमाम कारण गिनाने लगेगा। उन्हें यह सोचना चाहिए कि इन नियमों में किस तरह बदलाव किए जाएं कि सही प्रतिभाओं को आकर्षित करने के लिए तर्कसंगत परिस्थितियां पैदा की जा सकें। अगर कोई प्रतिष्ठान न्यूनतम सरकार और अधिकतम शासन की दिशा में काम करने के लिए गंभीर है तो उसे अमल में लाने की यह माकूल जगह है। फिलहाल वित्तीय क्षेत्र के नियामक काफी हद तक दीवानी अदालतों की शक्तियों से लैस हैं। सैट जैसे अपील अधिकरण में केवल एक सदस्य रह जाने से राहत देने और अंतरिम उपाय की अपीलों पर सुनवाई प्रभावित होगी। कारोबारी सुगमता के लिहाज से भी यह स्थिति अच्छी नहीं है।