(02-12-2021) समाचारपत्रों-के-संपादक

Date:02-12-21

Law For National Security
Vital point on rights violation is sidestepped in the way SC’s Pegasus case is framed
Arghya Sengupta, [ The writer is Research Director, Vidhi Centre for Legal Policy.]

Legend has it that the Greek hero Bellerophon rode his winged horse Pegasus in an attempt to reach heaven. In a modern day retelling of the legend, the Supreme Court appears to have used the Pegasus surveillance controversy to ride into a sphere of institutional credibility.

Its order constituting a technical committee overseen by a retired judge to inquire into whether the government purchased the Israeli spyware Pegasus and used it to access private information on phones of Indian citizens has received near-universal acclaim. This acclaim is entirely justified. The order, by stating that the state cannot get ‘a free pass every time the spectre of “national security” is raised’, has spoken truth to power.

But courts have the constitutional authority to do more – they can make power bend to the truth. But the way in which this case was framed made this possibility remote.

The critical legal determination was whether the possible purchase and use of the Pegasus spyware by official agencies violated the fundamental right to personal liberty and privacy of citizens. Ordinarily the outcome in such cases ought to be a declaration by the SC that the government either violated or did not violate fundamental rights.

This would amount to either a powerful condemnation of governmental actions or an affirmation that it acted according to the law. This is the raison d’etre of a constitutional court. Yet somehow this basic determination morphed into a question of whether the committee which would probe this allegation would be set up by the court itself or the government.

The reduction of a constitutional question of a possible rights violation into a logistical question of how a committee will be constituted is an unfortunate legacy of public interest litigation in the SC.

In the face of decades of governmental intransigence, whether it be the Jain Hawala scandal or the inquiry into black money deposited in foreign banks, petitions inevitably ask for an independent fact-finding committee. This request has become more an article of faith rather than a well thought-out legal strategy.

Sometimes such a fact-finding committee may be a necessity. Particularly in complex governance questions that courts have no business getting into in the first place, an expert committee is a crutch that courts have relied upon.

But in cases such as Pegasus, the determination is purely legal. It is alleged, with some evidence, that the spyware was purchased by official agencies and employed to access personal information on the phones of certain named individuals. Some of these individuals came to court claiming a remedy for a violation of their rights. This is not a technical determination at all – in fact it requires a simple yes-or-no answer.

To be fair to the court, such an answer was not forthcoming from the government. To be equally fair to the government, it may have been well within its rights to withhold some information on the ground that sharing it publicly would compromise national security. But if the government is unwilling to produce such grounds before the court, even confidentially, it would be surprising if a committee were to make much headway.

This detour into the logistics of a committee has obscured the larger question – why was the Supreme Court pushed to this position in the first place? Many reasons have been advanced for this, primarily the scanty answers in the government’s “limited affidavit”. But a far more fundamental reason is the absence of a national security law that regulates surveillance for lawful purposes through a sensible procedure.

The lack of such a law has meant three things – first, that surveillance happens through decisions of bureaucrats and diktat. This approach, apart from being beyond the pale of the law, is inefficient for anyone doing intelligence work. The most advanced intelligence agencies in democracies the world over operate under law. Information gathering continues seamlessly but responsibly. India still remains backward and prefers inefficient make-do solutions.

Second, when a violation of privacy is alleged, the court is left with a daunting first-order question of balancing the right to privacy with the requirements of national security. If courts are left with such wide discretion, intelligence gathering will be contingent on the subjective views of various judges.

In the absence of a law, outcomes are bound to be dictated by pro-security or pro-liberty inclinations of judges. Particularly cautious judges may look to defer a determination by setting up a committee. Each of these options may have its merits, but neither can an intelligence gathering system nor the foundations of a fundamental right to privacy function in such an ad-hoc fashion.

Third, surveillance, whether through Pegasus or otherwise, cannot be a licence to the government to act like peeping toms looking into our private lives. But in the absence of a law, this is precisely what it feels like, inevitably creating a culture of fear and apprehension. Intelligence gathering must come out of the shadows – doing it through a procedure established by law will ensure responsible investigations and enjoy the confidence of the public it is designed to serve.

In Greek legend, Pegasus ultimately couldn’t make it to heaven and instead became a constellation in the northern sky. The Supreme Court has taken a bold first step in checking the flight of the modern-day Pegasus. Only time will tell whether it becomes a fixture in our digital firmament or a thing of the past.

Date:02-12-21

POCSO Gets Back Its Extracted Teeth
ET Editorials

The Supreme Court’s decision last month to overturn a narrow interpretation of Section 7 of the Protection of Children from Sexual Offences (Pocso) Act by the Bombay High Court corrects an egregious error. It will strengthen the legal framework for protection of children from sex crimes. The Bombay High Court had ruled that an offence under the Pocso Act called for direct skin-to-skin contact between the accused and the victim. This narrow interpretation of the law ignores intent, decriminalises assorted lewd acts on a juvenile without skinto-skin contact, as well as verbal abuse or grooming for sex.

The apex court found that the Nagpur Bench’s verdict ignored intent, which has been codified in the act on sexual offence against children. Courts, said the Supreme Court, are meant to clarify laws and not introduce ambiguity. Narrowing down the definition of sexual assault would not serve any purpose other than to embolden the perpetrator. The undermining and manipulation of a child by a sexual predator can be achieved through suggestions and determine the intent of the perpetrator. The broader interpretation of the law would take into consideration all verbal and non-verbal cues that would demonstrate the intent to commit a sexual offence against a minor, and offer minors a whole host of protections under law from any abuse. Having recognised that sexual offences are a wide category, it is critical to ensure that all judges are cognisant of the swathe of verbal and non-verbal actions that can help determine the criminal intent of the accused.

Sex crimes, particularly those involving children, are complicated and difficult to pin down. Therefore, to limit the scope of the judicial interpretation could result in miscarriage of justice.

Date:02-12-21

Errors of judgment
There seems to be a palpable error in a recent Allahabad High Court order on POCSO which must be set right
R.K. Vij, [ Senior IPS officer of Chhattisgarh ]

There seems to be a palpable error in a recent Allahabad High Court order on POCSO which must be set right
The Allahabad High Court recently held that oral sex with a minor (aged about 10 in this case) is not a case of ‘aggravated penetrative sexual assault’ under the Protection of Children from Sexual Offences (POCSO) Act. This is shocking as Section 5(m) of the Act clearly lays down that “whoever commits penetrative sexual assault on a child below twelve years” is said to commit “aggravated penetrative sexual assault”. Section 6 prescribes punishment with imprisonment for a term which shall not be less than 10 years but may extend to imprisonment for life.

Though para 16 of the judgment replicated Sections 3 to 10 of the Act, all verbatim, including Section 5(m), Justice Anil Kumar Ojha, in para 17, concluded that “putting penis into mouth does not fall in the category of aggravated (penetrative) sexual assault or sexual assault”. There seems to be a palpable error of law which must be set right quickly.

Protecting children

The POCSO was enacted specially to protect children (of any sex) from offences of sexual assault, sexual harassment and pornography, realising the fact that a large number of such offences were neither specifically provided for nor adequately penalised. The Statement of Objects and Reasons of the Act reinforces the legislative intent, which was made clear by providing neutral definitions and enhanced punishments for various offences of sexual nature. Though Section 42 on ‘alternate punishment’ was specifically introduced in POCSO to award greater punishment, in case of difference when compared to any other law in force, the Indian Penal Code was also amended to remove anomalies in the quantum of punishment for same or similar offences.

Second, there is no ambiguity about the language used in Section 5 of the Act. Recently, the Supreme Court, while dismissing the requirement of skin-to-skin physical contact in cases of sexual assault, held that where the language of a statute was clear, the intention of the legislature was to be gathered from the language used. In the absence of any ambiguity of language used in Section 5 about the definition of ‘aggravated penetrative sexual assault’, there was no reason for the Court to deviate from the law and award lesser punishment. The ‘rule of lenity’, though not discussed in the judgment, had no application in the case.

Third, it was not a case where the Court had any discretion to award lesser punishment than the minimum 10 years as prescribed in Section 6 of POCSO. Earlier, the Courts had discretion under Section 376 (punishment for rape) of the IPC to award lesser punishment than the minimum prescribed by recording ‘adequate and specific reasons’. The Supreme Court, in State of Rajasthan v. Vinod Kumar (2012), set aside the High Court order which reduced sentences less than the minimum without recording ‘adequate and special reasons’. However, this discretion was taken away by amending Section 376 of the IPC in February 2013. Since the POCSO Act does not provide any discretion in awarding punishment of imprisonment, the High Court was mandated to adhere to the statutory provisions.

Decision to be scrutinised

Four, the High Court did not deliberate on the reasons for not considering the offence as being of aggravated nature. The age of the victim was recorded as about 10 years and did not fall even under the category of marginal difference from 12 years. The Supreme Court has held that recording of reasons by a judge is not a mere task of formality, but an exercise of judicial accountability and transparency. This makes the decision available for further scrutiny at the touchstone of reason and justice. Five, it was not even a case where the provision of minimum punishment of 10 years imprisonment for aggravated penetrative sexual assault was under challenge for being disproportionate (to the objective of protecting children aged less than 12 years) as compared to the gravity of the offence under Article 14 of the Constitution. When no such test of reasonableness was under scrutiny, the Court fell into error by not considering the offence under the applicable relevant sections.

Despite quoting the relevant sections of ‘aggravated penetrative sexual assault’, the High Court overlooked Section 5(m) of POCSO and convicted the accused for ‘penetrative sexual assault’ with lesser punishment. Since monitoring of implementation of the Act is the responsibility of the National Commission for Protection of Child Rights, the State Commission for the Protection of Child Rights, and the State government, this decision, which appears to be per incuriam, must be challenged so that the accused is not allowed to escape from the clutches of the appropriate sections of the POCSO Act.

 

Date:02-12-21

किसान खुश, देश खुश!
नवनीत गुर्जर, ( नेशनल एडिटर, दैनिक भास्कर )

अनेक प्राकृतिक और मानव जनित आपदाओं के बावजूद सामान्य जन की जिजीविषा का अंत:स्रोत रीता नहीं हुआ। उसने तमाम हादसों, सदमों, विश्वासघातों, प्रतिकूलताओं, असफलताओं और कई अकल्पित घटनाओं से उपजा हलाहल पचाने की क्षमता दिखाई। यही इस राष्ट्र-राज्य की जीवन शक्ति है।

एक जमाना था- 1984 से 1994 के बीच का, जिसमें कोरोना जैसी कोई महामारी न होते हुए भी राष्ट्र-जीवन अकल्पनीय, अविश्वसनीय, और अनिश्चित हो गया था। कहना कठिन था कि बीसवीं सदी के अवसान काल में जारी रहे उस बिलौने से अमृत अधिक निकला था या विष! यह भी कहना मुश्किल ही है कि उस दौर को किसी संग्राम का अंत कहा जाए या आरंभ! समाज-जीवन का हर अंग इसी आलोडन-विलोडन से थरथरा रहा था। अर्थ-व्यवस्था भूमंडलीकरण के भंवर में हिचकोले खा रही थी। समृद्धि, सुख-चैन, गरीब के गांव से काफी दूर चले गए थे। बाजारीकरण, उद्योग-व्यवसाय का ही नहीं, अपितु कला, मनोरंजन, मनोविनोद और साहित्य जैसे जीवन के कोमल-सुंदर पहलुओं का भी मूलमंत्र हो गया था। हम सब आज भी इसे भुगतने पर विवश हैं। उदारीकरण की सद्इच्छाओं को घोटालों की बुरी नजर लग गई थी। राजनीति के शिखर पुरुष, लोगों के दिलों की बजाय सत्ता के दलालों की काली और वकीलों की लाल डायरियों में जगह बनाने लगे थे। कहीं की ईंट, कहीं का रोड़ा जोड़कर सत्ता के प्रासाद खड़े किए गए और बहुमत की नई परिभाषाएं गढ़ी गईं थीं। विडंबना यह भी थी कि उन दस सालों में पांच प्रधानमंत्रियों के उत्थान-पतन के बावजूद राजनीतिक स्थिरता दूर की कौड़ी ही बनी रही।

बहरहाल, वह दौर इसलिए याद किया गया क्योंकि कोरोना महामारी के बावजूद इस बार विकास दर (जीडीपी) 8.4 प्रतिशत पर पहुंच गई, यह बहुत बड़ी कामयाबी है। कहा जाता है किसान खुश तो देश खुश। प्रचंड बहुमत होने के बावजूद देर से ही सही, मोदी सरकार ने किसानों की बात को समझा यह सकारात्मकता की निशानी है। कहते हैं अंत भला तो सब भला! सवा साल किसान खेतों, सड़कों पर पड़े रहे, लेकिन आखिरकार उनकी मेहनत रंग लाई। उन्होंने जो चाहा था, मिल गया। साथ में एमएसपी (न्यूनतम समर्थन मूल्य) के लिए कमेटी बनाई जा रही है, यह भी अच्छी बात है। सरकार ने बिल वापस क्यों लिए, या ऐसा क्यों करना पड़ा, इस पचड़े में पड़ना अब बेमानी है। सरकार ने अगर किसानों को खुशखबर दी है तो उन्हीं के भाग्य से विकास दर भी इतनी बढ़ी है जितनी कम से कम इस दौर में तो किसी ने सोची तक नहीं थी। इस पूरे मामले से यह सबक तो आने वाली सभी सरकारों को मिलेगा ही कि किसानों को नाराज करके कुछ भी सकारात्मक हासिल नहीं किया जा सकता। कृषि प्रधान इस देश में किसानों की सत्ता कायम हो जाए, उनकी हर खुशी का ख्याल आगे भी रखा जाए तो इससे बड़ी कोई बात हो ही नहीं सकती। आखिर इस देश की धुरी तो किसान ही है। वो खुश रहेगा तो निश्चित ही पूरा देश खुशहाल रहेगा।

Date:02-12-21

अक्षय ऊर्जा के लक्ष्य मुस्तैदी से हासिल करने होंगे
2030 तक कुल ऊर्जा उत्पादन क्षमता का 57% गैर जीवाश्म ईंधन स्रोतों से मिलेगा
आरती खोसला, ( निदेशक क्लाइमेट ट्रेंड्स )

ग्लासगो में हाल में हुए जलवायु परिवर्तन सम्मेलन में निर्धारित लक्ष्य और व्यक्त संकल्प बाध्यताओं की पूर्ति भारत के लिए चुनौती है। कोयले को खत्म करने की राह में खड़ी बाजारू शक्तियां, दुरूह वित्तीय स्थिति और इस काम में पैसे से मदद की जगह अमीर देशों के अब तक मुकर गए वादों ने भारत के लिए एक अलग ही सूरतेहाल पैदा कर दिया है।

इंसानी गतिविधियों की वजह से वैश्विक तापमान में अब तक 1.1 डिग्री सेल्सियस की औसत वृद्धि हो चुकी है। कुछ ही वर्षों पहले कोयला आधारित ऊर्जा में वृद्धि की बातें कही जा रही थीं, मगर यह उत्साहजनक है कि भारत अपने कोयला बिजली घरों को चरणबद्ध ढंग से चलन से बाहर करने की कोशिश कर रहा है। सीओपी-26 में भी इस बात पर चर्चा की गई कि हम कोयले के इस्तेमाल को धीरे-धीरे कैसे बंद करें। भारत में अपने नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन को लेकर प्रतिबद्धता जाहिर की है, इसलिए अब सारी नजरें भारत पर होंगी, लिहाजा भारत को अभी से एक सुगठित और सुव्यवस्थित योजना पर काम शुरू करना होगा।

इसके लिए महत्वपूर्ण है कि भारत अपने अल्पकालिक लक्ष्यों को पूरी तत्परता से हासिल करे। हमें अपनी प्रदूषणकारी परियोजनाओं को चरणबद्ध ढंग से चलन से बाहर करना होगा। मगर यह देश की ऊर्जा आवश्यकताओं से समझौता करके नहीं किया जाना चाहिए। इसके लिए अपने अक्षय ऊर्जा संबंधी तमाम लक्ष्यों को मुस्तैदी से हासिल करना होगा।

गौरतलब है कि भारत की विकास संबंधी चुनौतियों और जलवायु से जुड़ी रणनीतियों को सिर्फ कोयले तक ही सीमित नहीं रखा जा सकता, मगर कोयला निश्चित रूप से चर्चा का प्रमुख केंद्र है। अक्षय ऊर्जा स्रोतों से हम बिजली की मांग को 100% पूरा नहीं कर सकते। सरकार का कहना है कि कोयले से बनने वाली 45 गीगावाट बिजली को 2028 तक चरणबद्ध ढंग से समाप्त किया जाना है। समग्र रूप से देखें तो वर्ष 2025 तक हम शीर्ष ऊर्जा उत्पादन क्षमता हासिल कर लेंगे। उसके बाद इसमें धीरे-धीरे करके गिरावट आएगी।

अक्षय ऊर्जा अब कोयले से बनने वाली बिजली के मुकाबले अधिक प्रतिस्पर्धी और किफायती हो गए हैं लेकिन बाजार की शक्तियां हमें 500 गीगावाट स्थापित अक्षय ऊर्जा क्षमता की तरफ नहीं ले जा रही हैं। वर्ष 2030 तक हमारी कुल ऊर्जा उत्पादन क्षमता का 57% गैर जीवाश्म ईंधन स्रोतों से होगा मगर हम भारत द्वारा कोयले के आयात पर किए जाने वाले खर्च पर नजर डालें तो यह इस वक्त एक लाख करोड़ प्रतिवर्ष से कुछ नीचे है जो 2030 तक तीन लाख करोड़ तक पहुंच सकता है।

देश की अर्थव्यवस्था के बढ़ते विद्युतीकरण में डी-कार्बनाइजेशन की कुंजी छुपी है। जरूरी यह है कि हम जितना विद्युतीकरण आगे बढ़ाएं वह बिजली अक्षय ऊर्जा स्रोतों से ही आनी चाहिए। बढ़ते हुए विद्युतीकरण को एक खतरे के तौर पर नहीं बल्कि डी-कार्बनाइजेशन के एक अवसर के तौर पर देखा जाना चाहिए।

वर्ष 2022 भारत के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण वर्ष होने जा रहा है। सीओपी-26 में सभी देशों को पेरिस समझौते के अनुरूप तापमान संबंधी लक्ष्य हासिल करने के लिए अपने अपने अपडेटेड नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशंस (एनडीसी) प्रस्तुत करने के लिए कहा गया है। ज्ञात हो कि एनडीसी या उत्सर्जन में कटौती का राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान, एक जलवायु कार्य योजना है। पेरिस समझौते के प्रत्येक पक्ष को एक एनडीसी स्थापित करना और हर पांच साल में इसे अपडेट करना आवश्यक है। उनसे यह भी कहा गया है कि वे अपनी उम्र दीर्घकालिक योजनाओं को भी सामने रखें जिन्हें अब तक अभी तक सामने नहीं रखा गया है।

जहां तक क्लाइमेट फाइनेंस की वास्तविकता की बात है तो विकसित देश इस मामले में 100 बिलियन डॉलर की बात कर रहे हैं जबकि जरूरत इससे छह गुना की है। भारत इस वक्त करीब 40 बिलियन डॉलर का निवेश आकर्षित कर रहा है, जिसमें अक्षय ऊर्जा के साथ-साथ ट्रांसमिशन और वितरण भी शामिल है लेकिन अगर हमें एक ऐसे रास्ते पर आगे बढ़ना है जो टिकाऊ विकास के अनुरूप हो तो हमें 110 बिलियन डॉलर का निवेश हासिल करना होगा। लेकिन अगर हमें नेटजीरो के मार्ग पर आगे बढ़ना है तो मौजूदा परिप्रेक्ष्य के मुकाबले यह करीब तीन गुना होना चाहिए।

चूंकि हमें अक्षय ऊर्जा के मौजूदा क्षमता से तीन गुना ज्यादा क्षमता बढ़ानी होगी। अगर पिछले दो-तीन सालों के मुकाबले देखें तो अक्षय ऊर्जा डेप्लॉयमेंट के मामले में वर्ष 2022 अच्छा साल होगा। हाल के महीनों में भारत ने पिछले कई सालों के मुकाबले कहीं बेहतर किया है लेकिन हमें अभी इसे बहुत ज्यादा बढ़ाना होगा।

विकसित देशों की तरफ से क्लाइमेट फाइनेंस की जो प्रतिबद्धता व्यक्त की गई है। वह जरूरत के हिसाब से बहुत थोड़ी है। अगर आपको अपनी जलवायु संबंधी महत्वाकांक्षाओं को आगे बढ़ाना है तो 100 बिलियन डॉलर ना तो वैश्विक तापमान में वृद्धि को डेढ़ डिग्री सेल्सियस तक सीमित रखने के लिए काफी है और ना ही यह नेट जीरो सिनेरियो के लिए पर्याप्त है। एक अध्ययन में की गई गणना के मुताबिक विकासशील देशों को वर्ष 2030 तक 5.9 ट्रिलियन डॉलर की जरूरत होगी। अकेले भारत को ही अपनी 500 गीगावाट अक्षय ऊर्जा उत्पादन क्षमता स्थापित करने और अपने कार्बन उत्सर्जन को कम करने के लिए एक ट्रिलियन डॉलर से ज्यादा क्लाइमेट फाइनेंस की आवश्यकता होगी। जो इस बात को बताने के लिए काफी है कि क्या किया जाना चाहिए और क्या हो रहा है।

 

Date:02-12-21

सराहनीय पहल
संपादकीय

झारखंड में खनिज के साथ ही शिक्षा, स्वास्थ्य, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में उद्योगपतियों के लिए बेहतर माहौल तैयार करने में सरकार जुट गई है। निवेशकों को राज्य में निवेश के लिए प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से जगह-जगह इनवेस्टर मीट का आयोजन किया जा रहा है। सरकार ने रांची स्मार्ट सिटी कारपोरेशन में विश्वस्तरीय निवेश बढ़ाने के लिए कई बेहतर आफर दिए हैं। इसके अनुसार विश्व के टाप 500 विश्वविद्यालयों में से कोई अगर यहां अपना केंद्र खोलना चाहेग तो उसे महज एक रुपये में 25 एकड़ जमीन राज्य सरकार उपलब्ध कराएगी। वहीं, शैक्षणिक क्षेत्र में काम करने वाली कंपनियों को यहां एक तिहाई कीमत पर भूखंड मिलेगा। झारखंड को एजुकेशन हब के रूप में विकसित करने के लिए यह अच्छी पहल है । झारखंड में निवेश की इच्छा रखने वालों को सबसे पहले जमीन की उपलब्धता की समस्या से जूझना पड़ता है। जाहिर है सरकार की इस पहल से निवेशक जरूर आकर्षित होंगे। राज्य के युवाओं को इस पहल से काफी आशाएं हैं, जिन्हें उच्च शिक्षा के लिए दूसरे राज्यों में पलायन करना पड़ता है। खैर, ये तो हुई निवेशकों को लुभाने की बात। राज्य में पहले से काम कर रहे उद्योग भी फले-फूलें इस पर भी ध्यान देना होगा। अभी रामगढ़ के टिस्को में अपराधियों ने रंगदारी की मांग करते हुए जिस तरीके से वहां काम कर रही आउटसोर्सिग कंपनियों के कर्मचारियों पर हमला बोला, उससे वहां दहशत का माहौल है। पुलिस अब तक हमलावर अपराधियों को पकड़ नहीं पाई है। ऐसे मामलों में पुलिस को ज्यादा सक्रियता दिखानी चाहिए ताकि राज्य के उद्यमियों को वहां सुरक्षा के प्रति विश्वास हो। राज्य में नक्सलियों पर लगाम लगाने में पुलिस सफल रही है, लेकिन कुकुरमुत्तों की तरह उग आए आपराधिक गिरोह सिरदर्द बन रहे हैं। इन आपराधिक गिरोहों पर सख्त कार्रवाई जरूरी है ताकि बेखौफ होकर कारोबारी और उद्यमी अपने व्यापार पर ध्यान दे सकें। प्रदेश में शिक्षा का प्रसार होगा तो कई समस्याएं स्वतः ही दूर हो जाएंगी।

 

Date:02-12-21

उत्तराधिकार का सवाल
संपादकीय

खबरों के मुताबिक कुछ कारोबारी समूह प्रबंधन न्यास स्थापित करके उत्तराधिकार का मसला हल करने की योजना बना रहे हैं। भारत के पारिवारिक स्वामित्व वाले कारोबारी जगत में इस नए तरीके ने काफी ध्यान खींचा है। कम से कम दो समूह इस ढांचे पर विचार कर रहे हैं। ये हैं देश का सबसे बड़ा सूचीबद्ध कारोबारी समूह रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड (आरआईएल) तथा चेन्नई का श्रीराम समूह जो कई बड़ी वित्तीय कंपनियों का संचालन करता है। उनका इरादा ऐसा करके प्रमुख रूप से उत्तराधिकार की प्रक्रिया को सहज रूप से अंजाम देने तथा पारिवारिक विवादों एवं बंटवारे से बचने का है। आमतौर पर संस्थापक-प्रवर्तक कंपनियों के उत्तराधिकार में आमतौर पर ऐसा होता ही है। धीरूभाई अंबानी के निधन के बाद आरआईएल को भी इनसे दो-चार होना पड़ा।

जानकारी के मुताबिक अंबानी परिवार वाल्टन परिवार के तर्ज पर एक पारिवारिक न्यास का गठन करना चाहता है। वाल्टन परिवार के पास वॉलमार्ट का स्वामित्व है और वह बोर्ड स्तरीय निगरानी अपने पास रखे हुए है तथा प्रबंधन का काम पेशेवरों को आउटसोर्स करता है। योजना के मुताबिक मुकेश अंबानी, उनकी पत्नी, तीन बच्चे तथा कुछ विश्वसनीय सलाहकारों की निगरानी करने वाली संस्था में हिस्सेदारी होगी और बोर्ड स्तर पर उनका प्रतिनिधित्व भी होगा। जबकि तेल से लेकर दूरसंचार तक कारोबारी विस्तार रखने वाले इस समूह का प्रबंधन पेशेवर प्रबंधकों के हवाले होगा। श्रीराम समूह की होल्डिंग कंपनी श्रीराम कैपिटल में 30 फीसदी हिस्सेदारी रखने वाले श्रीराम स्वामित्व न्यास के सदस्यों को समूह की अहम कंपनियों में प्रबंध निदेशकों का पद प्राप्त होगा। समूह में कोई चेयरमैन नहीं होगा लेकिन उसके संस्थापक आर त्यागराजन मेंटर यानी परामर्शदाता के रूप में रहेंगे।

अहम सवाल यह है कि क्या पारिवारिक स्वामित्व वाले न्यास उत्तराधिकार के विवादों से बचा सकते हैं और स्पष्ट प्रबंधन ढांचा तैयार कर सकते हैं जो बोर्ड स्तर के हस्तक्षेप और प्रवर्तक स्तर के हस्तक्षेप में अंतर कर सके। परिवार के सदस्यों से बने हों या पेशेवरों से, प्रबंधन न्यासों से स्वामित्व और प्रबंधन के बीच एक और परत अवश्य तैयार होती है। वाल्टन परिवार का अनुभव बताता है कि प्रबंधन न्यास की सफलता काफी हद तक इस बात पर निर्भर करती है कि परिवार/न्यास सदस्य व्यवस्था का खुद कितना मान रखते हैं। वाल्टन परिवार न्यास के सदस्य ज्यादातर मामूली संपर्क रखते हैं। सन 2015 में संस्थापक की पोती का पति समूह का चेयरमैन बना। चूंकि समूह में वाल्टन परिवार की हिस्सेदारी करीब 50 फीसदी है इसलिए प्रवर्तकों और प्रबंधन के बीच नाममात्र की दूरी को लेकर उचित ही सवाल उठे।

ऐसे सवाल भविष्य में बनने वाले अंबानी प्रबंधन न्यास पर भी लागू होंगे, खासतौर पर यह देखते हुए कि मुकेश अंबानी और उनकी तीन संतानें फिलहाल प्रबंधन में प्रभावी हैं। श्रीराम न्यास का ढांचा स्पष्ट है लेकिन पारिवारिक परामर्शदाता के होने से अनिश्चितता पैदा होती है। न्यास और प्रबंधकीय शक्ति में ज्यादा दूरी नहीं है और ऐसा हम टाटा न्यास के मामले में देख चुके हैं जिसे समूह की होल्डिंग कंपनी टाटा संस पर अत्यधिक अधिकार प्राप्त हैं। यह ढांचा इसलिए भी जटिल है क्योंकि न्यासों को परोपकारी प्रकृति के कारण कर छूट मिलती है। हालांकि यह ऐतिहासिक लाभ टाटा और बिड़ला समूह जैसे चुनिंदा न्यासों को हासिल है। हमारे देश में परोपकारी न्यास निजी कंपनियों में हिस्सा नहीं रख सकते और वे ऐसे शेयर केवल दान में प्राप्त कर सकते हैं जिन्हें उनको एक वर्ष के भीतर निपटाना भी होता है। सच यह है कि जब तक वे स्वयं न चाहें तब तक देश के कारोबारी घरानों को परिवार से दूर करने की कोई जादू की छड़ी नहीं है। अमेरिका में कड़े उत्तराधिकार कर ने अमीरों को प्रोत्साहित किया कि वे अपनी मृत्यु के पहले संपत्ति को बच्चों में बांट दें। इस प्रक्रिया ने उनके द्वारा स्थापित कंपनियों में प्रबंधन को पेशेवर बनाने में भूमिका निभाई। भारत इस राह पर विचार कर सकता है।

Date:02-12-21

क्रिप्टो पर प्रतिबंध उचित होगा या अनुचित?
के पी कृष्णन, ( लेखक एनसीएईआर में प्राध्यापक और पूर्व अफसरशाह हैं )

क्रिप्टोकरेंसी या क्रिप्टो-परिसंपत्तियां नियामकीय नीति के लिए भले ही दु:स्वप्र हों लेकिन एक स्तंभकार के लिए वे प्रसन्नता का विषय हैं। हाल के दिनों में इस विषय पर अनेक लेख प्रकाशित हुए हैं। बहरहाल, यह विषय महत्त्वपूर्ण है।

क्रिप्टो-परिसंपत्तियों की बात करें तो इन्हें एक समान रूप से वर्गीकृत नहीं किया जा सकता है और एक टोकन उदाहरण के लिए बिटकॉइन के गुण और उपयोगिता एक्सआरपी जैसे किसी अन्य टोकन से एकदम अलग हो सकते हैं। गुणों में यह विविधता इनके वर्गीकरण को लेकर भ्रम उत्पन्न करती है। इसके कुछ गुण प्रतिभूतियों के समान हैं तो कई उससे मेल नहीं खाते।

इसकी बुनियाद भले ही विनिमय के माध्यम के रूप में सरकारी मुद्रा का बेहतर प्रतिस्थापन हो लेकिन भारत में एक परिसंपत्ति के रूप में क्रिप्टो की कीमत के संदर्भ में कठिन नीतिगत और नियामकीय सवाल भंडारण मूल्य के रूप में उठ रहे हैं। इन पर प्रतिबंध की मांग करने वालों की दलील यह है कि ये डिजिटल परिसंपत्तियां हैं जिनका कोई मूल्य नहीं है, इनका कारोबार अटकलबाजी पर केंद्रित है और इसलिए ये खुदरा निवेशकों के लिए अप्रत्याशित रूप से अस्थिर परिसंपत्तियां हैं। बहरहाल, खूबसूरती की तरह इसका मूल्य भी धारण करने वाले की आंखों में होता है। यदि दो करोड़ भारतीयों (ज्यादातर युवा) ने यह परिसंपत्ति रखी है तो आर्थिक स्वतंत्रता की इस अभिव्यक्ति की इज्जत करनी चाहिए और इस पर प्रतिबंध की दलील सावधानीपूर्वक सामने रखी जाए। देश में बीते कई दशक में वित्तीय क्षेत्र के नियमन में ऐसे विध्वंसकारी नवाचार के समय एक खास तरह का रुख देखने को मिला है। समाजवाद के उभार के समय आमतौर पर यही रुख था कि उन परिसंपत्तियों को प्रतिबंधित कर दिया जाए जो सामाजिक रूप से वांछित नहीं थीं। उदाहरण के लिए वायदा अनुबंध (नियमन) अधिनियम, 1952 स्पष्ट रूप से ‘एक ऐसा अधिनियम था जो वस्तु कारोबार में विकल्पों पर रोक लगाने के लिए था’ जिसे सितंबर 2015 में खत्म कर दिया गया। हालांकि जोखिम प्रबंधन के विशेषज्ञ हमें बताते हैं कि वस्तुओं के मामले में विकल्प एक अहम आर्थिक उद्देश्य पूरा करते हैं और आखिरकार जनवरी 2020 में देश में वस्तुओं में विकल्प कारोबार की इजाजत दी गई।

उदारीकरण के बाद भारत ने सीधे प्रतिबंधों से दूरी बना ली। उदाहरण के लिए सन 1998 की डेरिवेटिव से संबंधित विशेषज्ञ समिति ने अनुशंसा की थी कि इस बाजार को नियंत्रित तरीके से खोला जाए और कुछ डेरिवेटिव मसलन व्यक्तिगत वायदा शेयरों पर रोक लगाई जाए। चार वर्ष बाद जब नियामक अन्य देशों के बाजारों के उदाहरण से यह सुनिश्चित हो गया कि इस ‘नवाचार’ से कोई नुकसान नहीं है तो इसकी इजाजत दे दी गई। नैशनल स्टॉक एक्सचेंज का शेयर वायदा बाजार अब रोजाना 85,000 करोड़ रुपये से अधिक का कारोबार करता है।

वित्तीय क्षेत्र में ऐसे ‘नवाचार’ को लेकर प्रतिबंधात्मक नियंत्रण अक्सर उचित होता है क्योंकि निवेशकों के संरक्षण को प्राथमिकता देना उचित माना जाता है। यह ठीक है लेकिन नियामकों को इसे स्वचालित रास्ता नहीं बना लेना चाहिए। ऐसा इसलिए कि इससे नवाचारों का दम घुट सकता है और इससे तमाम अवसर गंवाए जा सकते हैं। यह याद करना उचित होगा कि आज जो फिनटेक उत्पाद वित्तीय समावेशन और वित्तीय सेवाओं की आपूर्ति में मददगार हैं उन्हें एक समय इस काबिल नहीं माना जाता था। उस समय इन पर भी प्रतिबंध की मांग होती थी जिन्हें खुशकिस्मती से स्वीकार नहीं किया गया। यह भी याद रखना उचित होगा कि फिनटेक की तरह क्रिप्टो-परिसंपत्तियों और आईटी सेवाओं के बीच भी गहरा संबंध है। इंटरनेट ऐंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया बनाम आरबीआई के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने जो कहा वह नियामकों और कानून निर्माताओं को याद दिलाता है कि किसी पेशे, व्यापार या कारोबार को प्रतिबंधित करने वाले कदम के पीछे उचित कारण होने चाहिए और वह भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 (1) (जी) के अनुरूप हो। दूसरे शब्दों में जब तक प्रतिबंध का कोई बड़ा कारण न हो तब तक न्यायिक निगरानी कठिन होगी। साबित करने का बोझ सरकार पर होता है। उसे ही यह दिखाना होता है कि जनता का बड़ा हिस्सा इन परिसंपत्तियों पर रोक चाहता है। यदि प्रतिबंध के बजाय नियमन के साथ आगे बढ़ा जाता है तो उन कारणों को समझना आवश्यक होगा कि आखिर क्यों भारतीय नियामकों ने इस तेजी से उभरते परिसंपत्ति वर्ग को तत्काल नियमित नहीं किया तथा ऐसे विधान क्यों नहीं बनाए गए कि वे क्या कर सकते हैं और क्या नहीं। जब हम क्रिप्टो-परिसंपत्तियों की बात करते हैं तो न तो आरबीआई और न ही भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड को इनसे निपटने के लिए सशक्त बनाया गया है।

शायद इसी बात को ध्यान में रखते हुए मार्च में वित्तीय क्षेत्र विधायी सुधार आयोग ने 2013 में कहा था कि मौजूदा व्यवस्था में खामियां हैं जहां किसी नियामक के पास प्रभार नहीं है। उसने यह भी कहा था, ‘बीते वर्षों के दौरान ये समस्याएं तकनीकी और वित्तीय नवाचारों से और बिगड़ जाएंगी।’ इस आधार पर तथा अन्य बातों पर विचार करते हुए रिपोर्ट में अनुशंसा की गई कि एक एकीकृत वित्तीय एजेंसी बनाई जाए जो उपभोक्ता संरक्षण कानून लागू करे तथा बैंकिंग और भुगतान से इतर सभी वित्तीय फर्म के लिए माइक्रो प्रूडेंशियल कानून बनने चाहिए। अब वक्त आ गया है कि हम सभी एकीकृत वित्तीय नियामक ढांचे पर विचार करें ताकि हमें भविष्य में समस्या न हो। लब्बोलुआब यह है कि आमतौर पर नवाचार तभी होता है जब कानूनी प्रक्रिया में कुछ छूट ली जाती है। अक्सर नियामकीय ढांचे को नियमन का तरीका तलाश करना होता है। क्रिप्टो-परिसंपत्तियों की विशेषताओं को देखते हुए नियामकों को इन परिसंपत्तियों के तकनीकी और आर्थिक पहलुओं को देखते हुए परिसंपत्ति तैयार करनी होगी। जब ऐसी परिसंपत्तियों का नियमन होता है तो सुरक्षित निवेशक और उपभोक्ता इस बात पर निर्भर होंगे कि नियामक को परिसंपत्तियों की कितनी समझ रखता है। बुनियादी तौर पर क्रिप्टो-परिसंपत्ति के मामले में उपभोक्ताओं के लिए बाजार विफलता के जोखिम वैसे ही हैं जैसे कि अन्य वित्तीय उत्पादों और सेवाओं के मामले में। ये हैं साइबर सुरक्षा भंग होना, बचत का गंवाना, अनुचित व्यवहार आदि।

बहरहाल, क्रिप्टो-परिसंपत्ति प्रबंधन की विकेंद्रीकृत व्यवस्था बाजार विफलता के विशिष्ट बिंदु उत्पन्न कर सकती है। इस गतिविधि को समझने और इसकी निगरानी करने के लिए नियामकीय क्षमता विकसित करना अहम है। ऐसा करके ही ग्राहकों का संरक्षण किया जा सकता है तथा नवाचार और उद्यमिता को प्रोत्साहन दिया जा सकता है।

Date:02-12-21

पेपर लीक से हम कैसे बचेंगे?
हरिवंश चतुर्वेदी, ( डायरेक्टर बिमटेक )

इस बार यूपीटीईटी का परचा लीक हुआ है और प्रदेश स्तर पर त्वरित गति से कार्रवाई होती दिख रही है। एक उम्मीद जगती है, क्योंकि अब तक करीब 30 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। यह काफी चिंताजनक विषय है और इसे कई चीजों से जोड़कर देखना चाहिए। इस परीक्षा से करीब 19 लाख परीक्षार्थियों के भाग्य का फैसला होना था, लेकिन प्रश्नपत्र परीक्षा केंद्रों पर पहुंचने से पहले ही लीक हो गया। इससे लगता है कि पूरे उत्तर प्रदेश में कोई जाल बिछा हुआ था, जो पैसे लेकर लोगों को प्रश्नपत्र दे रहा था। आश्चर्य इस बात का है कि प्रदेश में इतने व्यापक पैमाने पर प्रतियोगी परीक्षा हो, तो सुरक्षा के उपाय भी खूब किए गए होंगे, लेकिन अपराधियों ने गोपनीयता के इंतजामों को धता बता दिया।

वैसे पेपर लीक का यह इकलौता मामला नहीं है। ऐसे मामले पूरे देश में दिखाई पड़ते हैं। प्रदेश स्तर पर ही नहीं, राष्ट्रीय स्तर पर भी पेपर लीक हो रहे हैं। खासकर नौकरी से जुड़ी जो परीक्षाएं हैं, उनमें यह बहुत होने लगा है। प्रवेश परीक्षाओं व विश्वविद्यालयों में भी पेपर लीक के मामले कई दशकों से चल रहे हैं। व्यापम या व्यावसायिक परीक्षा मंडल के नाम से मध्य प्रदेश में पेपर लीक और परीक्षा से खिलवाड़ से जुडे़ कांडों की पूरी एक शृंखला साल 2013 में उजागर हुई थी। परीक्षाओं से खिलवाड़ करके नौकरी देने के मामले में नेता, अधिकारी, शिक्षा माफिया इत्यादि शामिल थे। यह घोटाला इतना संगीन था कि बचने-बचाने के खेल में 25 से ज्यादा लोगों की संदिग्ध हालत में मौत हुई थी।

अपने देश में लोगों को सरकारी नौकरियों में नियुक्त करने की जो व्यवस्था है, क्या वह इतनी कमजोर है कि कुछ लोग मिलकर आसानी से उसमें सेंध लगा देते हैं? सरकारी नौकरियों को बेचने की कोशिश की जाती है? कई राज्यों में ऐसा बार-बार हुआ है। लोग गिरफ्तार भी हुए, लेकिन यह समस्या घटने के बजाय बढ़ रही है।

इसके पीछे बहुत सारे कारण हैं। सबसे पहले तो सरकारी नौकरियों के लिए युवा पीढ़ी में बहुत बेताबी है। समय के साथ सरकारी नौकरियां कम हुई हैं और लोग इन्हें पाने के लिए कुछ भी करने को तैयार हैं। जो लोग नौकरी के लिए परीक्षा में बैठते हैं, उन्हें किसी भी कीमत पर नौकरी हासिल करनी है, ऐसी मानसिकता बन गई है। पहले बहुत-सी नियुक्तियां स्थानीय स्तर पर होती थीं, तब भी रसूख और रिश्वत का इस्तेमाल होता ही था, लेकिन जब नियुक्तियों की व्यवस्था का केंद्रीकरण किया गया, तब भी समस्या का समाधान नहीं हुआ। प्रतियोगी सेवा आयोगों के पास जिम्मेदारी आई, तो बीमारी बढ़ गई।

दूसरा कारण, तकनीक की बड़ी भूमिका है। तकनीक किसी बड़ी समस्या का समाधान करती है, तो उससे कहीं ज्यादा नई समस्याएं भी पैदा करती हैं। जल्दी परिणाम निकालने के लिए एक ही दिन पूरे राज्य में बड़े पैमाने पर परीक्षा ली जाती है, इसमें तकनीक का इस्तेमाल होता है। तकनीक के तहत गोपनीयता और सुरक्षा के तमाम इंतजाम के बावजूद पेपर लीक की आशंका रहती है। तकनीक के नए-नए प्रयोग अपराधी भी करते हैं। राजस्थान में पिछले दिनों इसी तरह की परीक्षा हुई थी, जिसमें ब्ल्यू टूथ वाली चप्पलें बिक रही थीं, ताकि परीक्षार्थी की बाहर से मदद की जा सके। इसका समाधान यह कतई नहीं है कि हम विद्यार्थियों से कहें कि वे अपने जूते-चप्पल उतारकर आएं, कपडे़ छोटे या हल्के पहनकर आएं।

ज्यादा आशंका यही है कि सरकारी नौकरियों के प्रति जिस तरह से लगाव बढ़ रहा है, सरकारी नौकरियों के लिए होने वाली परीक्षाओं में उसी हिसाब से गड़बड़ी भी बढ़ेगी। समस्या यह भी है कि चोरी रोकने के लिए एक तकनीक आती है, तो उसी के समानांतर एक दूसरी तकनीक भी आ जाती है, जो सेंध लगाने का काम करती है। दुनिया में हैकिंग का अपना समाज और व्यवसाय है, बड़े से बड़े सुरक्षित आईटी सिस्टम को हैक किया जा सकता है। डाटा को आप बहुत सुरक्षित रखिए, लेकिन बड़ी संख्या में ऐसे हैकर डाटा चुराने के काम में ही लगे रहते हैं।

अब समाधान क्या है? समाज में गलत साधनों द्वारा भी जीवन के लक्ष्य को पाने की बेताबी पैदा हो रही है। इस गलत सोच को बल मिल रहा है कि आपको अगर रोजगार हासिल करना है या धन हासिल करना है, तो आपको साधनों की पवित्रता की चिंता नहीं करनी चाहिए। कोरोना के बाद भी साइबर का उपयोग भी बढ़ा है, तो क्राइम भी बढ़ा है। जब रोजगार के साधन लोगों को आसानी से नहीं मिल रहे हैं, तो लोग इस ओर बढ़ रहे हैं। उत्तर प्रदेश, बिहार हो या नोएडा, हर जगह हर साल बड़ी संख्या में साइबर अपराधी पकडे़ जाते हैं, लेकिन उनका अंदाजा लगाइए, जो पकडे़ नहीं जाते हैं। शिक्षा और समाज में जो मूल्यहीनता दिखाई दे रही है, उस पर पहले से ध्यान नहीं दिया गया है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में इसकी बात की गई है कि मूल्यपरक शिक्षा दी जानी चाहिए, लेकिन क्या आज ऐसे शिक्षक पर्याप्त हैं, जो छात्रों को मूल्यों की शिक्षा देने की योग्यता रखते हैं? जो समाज के नियंता हैं, साधन संपन्न हैं, क्या वे मूल्यों के प्रति प्रतिबद्धता रखते हैं? क्या हम अपराधियों को सजा दे पा रहे हैं? अपराधी देश छोड़कर भाग कैसे जा रहे हैं? इससे जो मूल्यों को नुकसान हो रहा है, वह बहुत घातक है। पेपर लीक में पहले भी लोग पकड़े गए हैं, लेकिन उन सबका क्या हुआ, इसका डाटा लोगों के सामने नहीं है।

शिक्षा और नौकरी परीक्षा के क्षेत्र में जो दुर्गंध पैदा हो गई है, उसका इलाज करना होगा। बीमारी पुरानी है, हम सुधार करना चाहें, तो दस-बीस साल तक लगातार सुधार के प्रयास करने पड़ेंगे। जो लोग गलत रास्तों से शिक्षक बन चुके हैं, उनसे हम उम्मीद नहीं कर सकते। लेकिन सरकारों को सुनिश्चित करना चाहिए कि अब जो नियुक्तियां हों, नियम-कायदे से हों और ईमानदारी को प्रोत्साहित-सम्मानित किया जाए। अफसोस, बड़े-बड़े अधिकारी भ्रष्टाचार में शामिल रहते हैं, लेकिन कुछ ही को सजा मिल पाती है। फिर भी, खोजकर ऐसे अधिकारियों को परीक्षा की जिम्मेदारी सौंपनी चाहिए, जिनकी ईमानदारी संदेह से परे है। आज शिक्षा और परीक्षा को आदर्श अधिकारियों और आदर्श कार्रवाइयों की जरूरत है, तभी हम आने वाले वर्षों में परीक्षाओं में सेंध को रोक पाएंगे।