(19-11-2021) समाचारपत्रों-के-संपादक

 

Date:19-11-21

Climate Finance And in Its Absence

Prioritise climate finance, for poorer nations

Et Editorials

Finance for climate action in developing countries, a key issue in the climate negotiation, remained unresolved at Glasgow. Rich, industrialised countries failed to honour their 12-year-old commitment provide $100 billion (₹7.43 lakh crore) in climate finance by 2020. This disrupts trust as well as climate action by poor countries. A resolution to the finance question is critical for moving the needle on climate action.

The imbalance, in the Glasgow Climate Pact text, between the treatment of finance and of mitigation of emissions, is not acceptable. Another unresolved issue in finance is the definition and quality of climate finance. What constitutes climate finance, what are the respective roles of private investment, grants and loans? Giving poor nations climate finance as loans is problematic, especially in the post-pandemic situation, as it increases their debt burden. Ahead of COP26, a report ‘delivery plan’ commissioned by the UK found that developed countries would not reach the $100 billion target till 2023. The final text notes the failure to meet $100 billion commitment with ‘deep regret’ and ‘urges’ them to meet the target ‘urgently and through to 2025’. But the failure to set a timeline to meet the target, or to pay for the shortfall beginning in 2020, is problematic. The manner in which developed countries have conducted themselves on the $100 billion promised by them in 2009, gives little hope for the post-2025 finance goal. Developing countries need to work collectively to ensure that the post-2025 goal is not a token and is backed by a stringent delivery plan, monitored as rigorously as mitigation.

Countries such as India must recognise that, as in the past, they must undertake climate action from their domestic resources and the investments they can attract. India must be seen as leading the fight for the poorer and more vulnerable nations and not as a country that seeks to corner a share of the meagre climate finance pie at the expense of less-capable nations. Deficient climate finance, thus, offers a leadership opportunity.


 

Date:19-11-21

Missing an inclusionary vision for the urban poor

The Tamil Nadu draft resettlement policy clings to a tired model of peripheral resettlement that fails on social justice

Karen Coelho, [ An Associate Professor at the Madras Institute of Development Studies ]

In Chennai, where involuntary resettlement of slum dwellers has been practised for at least two centuries, the last two decades alone have seen over 55,000 families forcibly moved to large state-built ghettos outside the city. In the absence of a policy, these relocations have been governed by ad hoc government orders or by guidelines of specific projects or funding agencies.

A narrow outlook

In October 2021, the Tamil Nadu government released its first-ever draft “Resettlement and Rehabilitation Policy” for public comment. While long awaited, the policy is also premature. It is not anchored in a comprehensive housing and habitat policy that defines a framework for affordable housing, slum clearance, and land use in which the relocation of slum dwellers to remote peripheries is specified as a last-ditch option.

The draft policy aims to “ensure that slum dwellers are treated fairly and humanely when they are resettled from objectionable poromboke lands”. But resettlement needs to be located within an explicitly stated vision of integration and inclusion of vulnerable communities into the mainstream. Instead, this policy restricts its scope to managing procedures for eviction and resettlement.

Mass ghettos on the peripheries of cities have emerged all over the country as the default mode for rehousing the evicted urban poor. The consequences have been well documented. In places such as Bawana (New Delhi), Vatwa (Ahmedabad), and Mahul (Mumbai), scholars, journalists, and fact-finding committees have highlighted the enduring pathologies produced by these poorly serviced colonies. While broken livelihoods are widely recognised as the most serious impact of resettlement, a host of other problems such as alcohol and substance abuse, criminalisation of youth, and safety threats to women and girls are also endemic to these sites. Many residents sell or rent out their allotments and return to informal settlements in the city to safeguard their painstakingly crafted pathways to a better life.

A resettlement policy, dealing as it does with the city’s most vulnerable populations, must be visionary, proactive and far-sighted. It should ensure minimal disruption of the ecologies of survival and mobility that these households have constructed over time. If it needs to uproot them, it must ensure that the state does everything it can to support their rapid re-integration into the urban mainstream and improve their lives. Delhi’s slum rehabilitation policy recognises this by defining in situ rehabilitation as its principle strategy, with relocation envisaged only “in rare cases”.

Tamil Nadu led the way

Chennai has a history of implementing innovative and inclusionary models of slum clearance. Tamil Nadu historically led the country in providing large-scale low-income housing through land acquisition or by regularising and upgrading informal settlements. The sites and services projects of the 1980s, which produced around 57,000 plots in Chennai, proved scaleable, cost-effective, and successful in facilitating socio-economic mobility for their residents over the long term. The projects built mixed-class and mixed-use neighbourhoods by providing plots of varying sizes for different income groups on State-acquired land, and incorporating industrial and commercial spaces within the sites. By allowing families to design, build, and incrementally expand their homes to accommodate growing families or rental units, these schemes vastly expanded the supply of affordable housing over time with minimal outlay by the State. Despite their peripheral location, they were sited near existing developments where trunk infrastructure such as roads, water supply and public transport was already available. Thirty years later, they have emerged as thriving and dynamic neighbourhoods, well integrated into the urban fabric.

The deficiencies

Instead of leveraging these achievements to allow low-income families to consolidate their foothold in the city, the Tamil Nadu resettlement policy implicitly clings to the tired and discredited model of mass peripheral resettlement.

The policy defines its scope as resettling people evicted “for implementing court orders, other developmental projects or enforcing various acts or rules”. In other words, it simply subserves the government’s implacable intent to remove “encroachers” — defined as non-titleholders — for a wide range of discretionary purposes ranging from mitigating disaster vulnerability to clearing land for “smoothing traffic” or for various infrastructural or developmental projects. Since a large proportion of urban land across Indian cities, including plots purchased and registered, lack the holy grail of legal title, the policy builds on a foundation of widespread vulnerability to eviction without recourse. Contrast this with Odisha’s award-winning slum rehabilitation project which is transforming urban economies and futures by giving land rights to slum dwellers.

Despite pious language, the Tamil Nadu draft policy is churlish about any real commitments to integration. For example, in addressing the crucial question of distance, it stipulates that travel time by bus or train “should not be more than half an hour to reach the nearest urban areas from where people are expected to be relocated”. This is, perhaps deliberately, ambiguous. The “nearest urban area” could be a small town. A resettlement colony sited a 30-minute bus ride from a small town can effectively ruralise urban workers, as has occurred in the Gudapakkam resettlement colony built in 2014, about 50 km from Chennai city. A clear stipulation of the maximum distance from the previous residence would do the job that this clause pretends to be doing. The Delhi policy, for instance, specifies that the alternate accommodation will be provided “within a radius of 5 km”.

A sensitive policy would build measures to ensure the adequacy, quality and timeliness of amenities in resettlement sites. While “integrated townships with all amenities” has been the stated norm for two decades now, resettlement colonies saw these amenities arrive slowly, haltingly, sometimes a decade or more after the move, often following sustained pressure from residents and activists, and often too late to prevent the irrevocable breakdown of fragile livelihood and educational trajectories. High drop-out rates, of women from the labour force and children from schools, have been the norm in these colonies.

Engage with the problems

Given this record, the resettlement policy must demonstrate a more convincing intent to provide decent service standards at the new sites. “Transport facilities” cannot mean starting with a few bus routes and increasing them over time, but must comprise adequate, reliable and affordable arrangements before resettlement to ensure that workers seamlessly maintain their links to their workplaces. Livelihood support cannot simply mean “skill development training” which almost surely will not translate into employment for an over-40-year-old vendor from the city. Most crucially, an effective policy must engage seriously with the complex problems that render these settlements unsafe for women, children and youth.


 

                                                                                                    Date:19-11-21

चीन सबसे अमीर देश, लेकिन चीनियों की अमीरी कितनी असली?

संपादकीय

सामंतवाद, राजतंत्र व अधिनायकवादी साम्यवाद से छुटकारा पाकर ‘सभ्य समाज’ ने समतामूलक प्रजातंत्र अपनाया। अवधारणा थी ‘प्रजा का शासन, प्रजा के लिए, प्रजा द्वारा’। यानी मानव द्वारा मानव के शोषण का अंत। लेकिन कंसल्टेंसी संस्था मैकेन्सी के अनुसार, हाल तक माओवादी साम्यवाद का पुजारी चीन हो या धुर पूंजीवादी अमेरिका, यहां गरीब, गरीब हो रहा है तथा अमीर और अमीर। चीन की पूंजी पिछले 20 वर्षों में 16 गुना बढ़ी, जबकि पूरी दुनिया की 3 गुना। चीन में ऊपर के 10% लोगों के पास 2000 में 45% पूंजी थी, जो 2015 तक 67% हो गई। जबकि नीचे की आधी आबादी की पूंजी इसी काल में घटकर 14% से 6% रह गई। अमेरिका में ऊपर के 10% लोगों की पूंजी 2000 और 2019 के बीच 67% से बढ़कर 77% हुई, जबकि नीचे के 50% की 1.8% से घटकर 1.5% रह गई। यानी पूंजीवादी अमेरिका में गरीब-अमीर की खाई पहले ही बड़ी थी और उसमें अब ज्यादा संकुचन की गुंजाइश नहीं थी, लेकिन अमेरिका को पीछे छोड़ दुनिया का सबसे अमीर देश बने चीन ने नई वैश्वीकृत अर्थव्यवस्था में उस खाई को दो दशकों में काफी बड़ा कर दिया। भारत की अर्थव्यवस्था भी लगभग इसी राह पर है। हालांकि रिपोर्ट में भारत का ब्यौरा नहीं है लेकिन पूर्व की रिपोर्ट यही बताती हैं कि जिनी-सूचकांक पर भारत में गरीबी-अमीरी की खाई लगातार बढ़ी है, जिसमें कोरोना काल में एक उद्योगपति की पूंजी हर घंटे 90 करोड़ रुपए बढ़ रही थी, जबकि करीब 12 करोड़ लोग रोजी से वंचित हो गए थे। भारत में कुपोषण का प्रतिशत लगातार बढ़ना इसी असमानता का प्रतीक है। नई आर्थिक नीति लाकर इसे बदलना होगा।


 

 

Date:19-11-21

जलवायु परिवर्तन रोकने का सही तरीका

शिवकांत शर्मा, ( लेखक बीबीसी हिंदी के पूर्व संपादक हैं )

हाल में संपन्न ग्लासगो जलवायु सम्मेलन के अध्यक्ष और ब्रिटेन के उद्योग, व्यवसाय एवं ऊर्जा मंत्री अशोक शर्मा को जलवायु घोषणापत्र जारी करते हुए अपने आंसू रोकने पड़े। क्यों? क्योंकि आगरा मूल के शर्मा कोयले के प्रयोग पर भारत और चीन के रवैये से दुखी थे। दरअसल अमेरिका, यूरोप और पश्चिम एशिया के विकसित देश चाहते थे कि घोषणापत्र में कोयले का अबाधित प्रयोग चरणबद्ध तरीके से बंद करने की बात की जाए। तापमान बढ़ाने वाले प्रदूषण के लिए 40 प्रतिशत तक कोयले के उपयोग को जिम्मेदार माना जाता है। भारत, चीन और दूसरे विकासोन्मुख देशों का धर्मसंकट यह था कि उनके बिजलीघर और तमाम कारखाने कोयले से चलते हैं। दुनिया में इस समय लगभग 2500 कोयला बिजलीघर हैं। इनमें से 1082 अकेले चीन में हैं। वहां लगभग रोज एक नया कोयला बिजलीघर बन रहा है। भारत में कोयला संचालित 281 बिजलीघर हैं। उनके अलावा इस्पात और सीमेंट के कारखानों और ईंट भट्ठों आदि में भी कोयला जलता है। विकसित देशों में अधिकांश बिजलीघर गैस से चलते हैं। वहां सौर और पवन जैसे अक्षय ऊर्जा के स्नेतों से भी बिजली बनने लगी है।

भारत की समस्या यह भी है कि उसे हर साल करीब 7.5 लाख करोड़ रुपये के तेल और गैस का आयात करना पड़ रहा है और तीन लाख करोड़ रुपया तेल एवं गैस की खोज और उपभोक्ताओं के लिए सब्सिडी पर भी खर्च करना पड़ता है। कोयला भारत में प्रचुर मात्र में है। ऐसे में यदि वह तेल और गैस पर अपनी निर्भरता घटाने के लिए बिजली का विकल्प अपनाता है तो उसे चीन की तरह सैकड़ों बिजलीघर और बनाने होंगे, जो मुख्यत: कोयला संचालित होंगे। ऐसा इसलिए, क्योंकि अक्षय ऊर्जा क्षमताएं बढ़ाने में काफी धन और समय लगेगा। जबकि आर्थिक विकास के साथ-साथ बिजली की मांग तेजी से बढ़ेगी और अकेले अक्षय ऊर्जा शायद उसे पूरा नहीं कर पाएगी। इस चुनौती से निपटने के लिए भारत विकसित देशों से स्वच्छ ऊर्जा तकनीक और उसे अपनाने के लिए जरूरी धन की मांग करने के साथ ही इस मुहिम में विकासशील देशों का नेतृत्व भी करता आ रहा है। जलवायु न्याय का भी यही तकाजा है, क्योंकि विकसित देशों के प्रदूषण से ही जलवायु आज की गंभीर स्थिति में पहुंची है। चिंता की बात यह है कि विकसित देश स्वच्छ तकनीक देने, उसे अपनाने के लिए पैसा देने को राजी नहीं। 2009 के सम्मेलन में उन्होंने वादा किया था कि वे हर साल 10,000 करोड़ डालर दिया करेंगे, जो उन्होंने आज तक पूरा नहीं किया।

आलोक शर्मा की आंखें अगर विकसित देशों की इसी नाकामी पर भी भर आई होतीं, तो कुछ बात होती, लेकिन ऐसा नहीं था। दरअसल, पिछले आधे दशक तक जलवायु परिवर्तन को लेकर कई विकसित देशों में लोगों की राय बंटी हुई थी। इसलिए वे पैसे देने के लिए सहज तैयार नहीं थे, परंतु अब उनकी राय बदलने लगी है। जहां उनकी यह राय बदली वहीं कोरोना के कारण अर्थव्यवस्थाओं पर बढ़े बोझ के कारण फिलहाल वे पैसे देने की मांग पर कान देने को तैयार नहीं। इसका ही नतीजा है कि बहुचर्चित जलवायु अनुकूलन कोष के लिए ग्लासगो सम्मेलन में मात्र 35 करोड़ डालर की रकम ही जमा हो पाई।

जलवायु न्याय को ऐसी समस्याओं की बलि चढ़ने से बचाने के लिए विश्वविख्यात अर्थशास्त्री जैफरी सैक्स ने एक युक्ति सुझाई है। उनके अनुसार विकासोन्मुख देशों की ऊर्जा जरूरतों और प्रदूषण फैलाने की अपनी सामाजिक जिम्मेदारी के सिद्धांत को देखते हुए अमीर देशों पर प्रदूषण शुल्क लगाया जाए। इसमें ऊंची आय वाले देश पांच डालर प्रति टन और मध्यम आय वाले देश 2.5 डालर प्रति टन का प्रदूषण शुल्क भरें। यह शुल्क हर पांच साल बाद बढ़ाकर दोगुना कर दिया जाए। फिलहाल धनी देशों का सालाना प्रदूषण 1200 करोड़ टन है और मध्यम आय वाले देशों का 1600 करोड़ टन। ऐसे में इस शुल्क से सालाना करीब 10,000 करोड़ डालर जमा होने लगेंगे। इसमें से 5,000 करोड़ डालर सीधे अनुदान के तौर पर बांट दिए जाएं। शेष 5,000 करोड़ डालर विश्व बैंक, अफ्रीकी विकास बैंक और एशियाई विकास बैंक जैसी वित्तीय संस्थाओं को दिए जा सकते हैं। इससे विकासोन्मुख देशों की स्वच्छ ऊर्जा अपनाने और जलवायु परिवर्तन के प्रभावों का सामना करने में मदद हो जाएगी। वहीं प्रदूषण शुल्क घटाने के लिए विकसित देशों पर प्रदूषण कम करने का दबाव बढ़ेगा।

यदि जेफरी सैक्स की उक्त योजना मान ली जाए तो नेट जीरो का लक्ष्य हासिल करने और विकासोन्मुख देशों को 10,000 करोड़ डालर सालाना की सहायता देने जैसी बातें सिर्फ शिगूफा नहीं रह जाएंगी। इस समय सभी देश कुल मिलाकर 3300 करोड़ टन प्रदूषण वायुमंडल में छोड़ रहे हैं। औसत तापमान को 1.5 डिग्री सेल्सियस से नीचे रखने संबंधी लक्ष्य पूर्ति के लिए 2030 तक प्रदूषण का यह स्तर घटाकर 2640 करोड़ टन तक लाना होगा। हालांकि, ग्लासगो में शामिल हुए 197 देशों की योजनाओं को देखें तो 2030 तक यह 4190 करोड़ टन हो जाएगा। इससे तापमान बढ़कर 2.4 डिग्री तक पहुंचने की आशंका है।

ऐसे में भारत जैसे विकासोन्मुख देशों को सोचना होगा कि कोयले के प्रयोग पर अंकुश लगाने और जलवायु न्याय की वकालत करने भर से हम जलवायु परिवर्तन की मार से नहीं बच सकते। आज भारत के लगभग हर छोटे-बड़े शहर की जलवायु इतनी जहरीली हो चुकी है कि उससे हर साल करीब 17 लाख लोगों की मौत होने लगी है। यह आंकड़ा द लैंसेट पत्रिका का है। वहीं हार्वर्ड के एक शोध के अनुसार, भारत में हर तीसरी मौत वायु प्रदूषण से हो रही है। वायु प्रदूषण में कोयला बिजलीघरों, विमानों, पेट्रोल-डीजल वाहनों, भवन निर्माण की धूल और खेतों में जलने वाली पराली, सबका हाथ है। इसलिए यह भारत के ही हित में है कि वह कोयले और पेट्रोल-डीजल का प्रयोग बंद करने और जल्द स्वच्छ ऊर्जा से सारी बिजली बनाने और उसी बिजली से चलने वाले वाहनों की तरफ बढ़े। साथ ही प्रत्येक नागरिक को भी जलवायु में स्वयं को हितधारक समझकर अपनी जिम्मेदारी निभानी होगी। यह बहुत बड़ा बुनियादी परिवर्तन है जो राजनीतिक आम सहमति और जन सहमति के बिना संभव नहीं।


Date:19-11-21

आभासी मुद्रा का बुलबुला

संजय वर्मा

कोरोना काल में जिन आभासी (वर्चुअल) नियम-कायदों की बात जोरशोर से उठी है, उस चर्चा के एक केंद्र में आभासी मुद्रा कही जाने वाली बिटकाइन जैसी डिजिटल यानी क्रिप्टोकरंसी भी है। इन दिनों पूरी दुनिया में निवेश के लिए आभासी मुद्रा (क्रिप्टोकरंसी) की वकालत की जा रही है। आज बिटकाइन सहित सैकड़ों आभासी मुद्राएं हैं जो तमाम देशों के केंद्रीय बैंकों के नियमन के दायरे से बाहर हैं। अल सल्वाडोर के अलावा दुनिया के किसी अन्य देश में बिटकाइन को लेनदेन का आधिकारिक यानी कानूनी दर्जा नहीं दिया गया है। पर दुनिया भर में निवेश के नए विकल्प के रूप में जिस तरह से इन मुद्राओं की खरीद-फरोख्त की होड़ मची है, उससे अर्थशास्त्रियों और सरकारों के कान खड़े हो गए हैं। भारत में भी केंद्र सरकार ने इस मुद्दे पर बड़ा फैसला लेने की तैयारी कर ली है। माना जा रहा है कि लोकसभा के शीतकालीन सत्र में केंद्र सरकार आभासी मुद्रा के नियमन पर एक व्यापक विधेयक पेश करेगी। हाल में पूर्व वित्त राज्यमंत्री जयंत सिन्हा की अध्यक्षता वाली संसदीय समिति ने आभासी मुद्रा के गुण-दोषों पर चर्चा की, जिसमें इस पर प्रतिबंध लगाने के बजाय इसे विनियमित करने पर जोर दिया गया। हालांकि इस बैठक के अगले ही दिन भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने आभासी मुद्रा के भविष्य को लेकर अपनी चिंताएं जता दीं और इस मुद्दे पर फूंक-फूंक कर कदम बढ़ाने की बात कही है।

भारत अकेला देश नहीं है जहां आभासी मुद्रा की उठापटक और प्रचलन चिंता की वजह बन गया है। हाल में इंडोनेशिया की नेशनल उलेमा काउंसिल (एमयूआइ) ने आभासी मुद्रा को ‘हराम’ घोषित किया है। काउंसिल ने कहा कि चूंकि आभासी मुद्रा के चरित्र में अनिश्चितता, नुकसान और जुएबाजी जैसे तत्व शामिल हैं, इसलिए ये हराम है। चीन ने भी इस साल सितंबर में बिटकाइन और अन्य आभासी मुद्राओं के सृजन और लेनदेन पर रोक लगा दी। चीन के केंद्रीय बैंक पीपुल्स बैंक आफ चाइना का कहना था कि ऐसी आभासी मुद्राएं जनता की जमापूंजी की सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा हैं। गौरतलब कि चीन दुनिया के सबसे बड़े आभासी मुद्रा बाजारों में से एक है। वहां आभासी मुद्रा में होने वाले उतार-चढ़ाव से अक्सर इन मुद्राओं की वैश्विक कीमतें प्रभावित होती रही हैं। इसलिए सितंबर में जब चीन ने बिटकाइन पर रोक लगाई तो उस दिन इसकी कीमत दो हजार डालर से ज्यादा गिर गई। हालांकि दुनिया के दूसरे हिस्सों में कोई ठोस नियमन नहीं होने की वजह से बिटकाइन आदि आभासी मुद्राओं का लेनदेन पूर्ववत रहा और इनकी कीमतों में फिर उछाल आ गया।

आज हालत यह हो गई है कि लोग रातों-रात अमीर बनने के लिए आभासी मुद्राओं में भारी निवेश कर रहे हैं। खासतौर से युवा आबादी में इसे लेकर एक किस्म का पागलपन देखा जा रहा है। इसका कारण यह है कि कुछ मामलों में आभासी मुद्राएं अकारण भारी रिटर्न देने वाली भी साबित हुई हैं। जैसे सबसे चर्चित आभासी मुद्रा बिटकाइन की कीमत कुछ ही वर्षों में चंद डालर से लेकर अब साढ़े पैंसठ हजार अमेरिकी डालर (लगभग उनचास लाख रुपए) पहुंच चुकी हैं। डोजेकाइन, रिपल, इथिरम, लाइटकान, डैश जैसी कई अन्य सैकड़ों आभासी मुद्राएं सिर्फ निवेश के लिए लोगों को आकर्षित करने में सफल हुई हैं। लेकिन सरकारों, केंद्रीय बैंकों और समाजशास्त्रियों की सबसे बड़ी चिंता अब यह है कि कहीं आभासी मुद्रा को लेकर मची यह सनसनी वर्ष 2000 के डाटकाम बबल जैसी न साबित हो, जब वर्ष 2000 के आसपास कंप्यूटर और आइटी कंपनियों का कारोबार बढ़ते देख लोगों ने उनमें अनाप-शनाप पूंजी झोंक डाली थी और बाद में ज्यादातर कंगाल हो गए थे।

आभासी मुद्रा को आधुनिक समय की महामारी कहने के पीछे सबसे अहम कारण इन मुद्राओं का आभासी होना, सरकारी नियंत्रण से बाहर होना और इनकी कीमतों का बेहद खतरनाक ढंग से चढ़ना है। हालांकि मांग और आपूर्ति का बेहद नाजुक संतुलन साधने वाली आभासी मुद्राओं की सिरमौर बिटकाइन की सबसे बड़ी खूबी इसकी सीमित संख्या में छपाई-ढलाई है। इसके निश्चित माडल और प्रचलन के पुख्ता नियमों की बदौलत दुनिया में सिर्फ दो करोड़ दस लाख बिटकाइन मौजूद हैं। निवेशकों में इसका आकर्षण इसीलिए है क्योंकि आभासी होने के बाद यह खरीदार के पास इसके मालिकाना हक का अहसास कराती है और इसके चोरी होने जैसे खतरे न्यूनतम हैं। लेकिन हाल में कर्नाटक से सामने आए बिटकाइन घोटाले ने आभासी मुद्रा की वेबसाइटों में सेंधमारी के खतरे को भी उजागर कर दिया। कर्नाटक में श्रीकृष्ण उर्फ श्रीकी ने बिटकाइन एक्सचेंज में सेंध लगा कर जिस तरह करोड़ों के बिटकाइन अपने खाते में डाल लिए, उससे इसके खरीदारों की पूंजी के कभी भी स्वाहा होने का खतरा साफ दिखने लगा है।

निवेशकों को आभासी मुद्रा की ओर जो दावा करते हुए लुभाया जाता रहा है, उसमें एक तर्क बिटकाइन आदि को डिजिटल गोल्ड की तरह निवेश का एक आकर्षक विकल्प बताना है। लेकिन ध्यान रहे कि सरकारी मुद्राओं से बाहर किसी भी चीज में निवेश उसके मूल दाम (फंडामेंटल वैल्यू) से तय होता है। मूल दाम ऐसी रकम होती है, जिसके आधार पर किसी संपत्ति के पैदा होने की उम्मीद रखी जाती है। मसलन यदि निवेशक किसी कंपनी में निवेश करता है तो ऐसा वह इस उम्मीद में करता कि आगे चल कर कंपनी मुनाफा कमाएगी। इससे शेयर की बढ़ी हुई और लाभांश के रूप में निवेशक फायदा उठाने की स्थिति में होगा। इसी तरह केंद्रीय बैंकों की मुद्राओं को एक तय व्यवस्था के दायरे में लेनदेन का आसान जरिया माना जाता है क्योंकि उस मुद्रा पर छपी कीमत के बराबर रकम सरकार देने का वचन देती है। लेकिन आभासी मुद्रा के मामले में स्वर्ण या शेयर में निवेश और सरकारी मुद्राओं जैसे आश्वासन नहीं हैं। इनमें मूल दाम तय करने का कोई आधार या इसके एवज में दी जाने वाली संपत्ति मौजूद नहीं है।

आभासी मुद्रा में निवेश को लेकर आकर्षण इसलिए भी बना हुआ है क्योंकि सरकारी तंत्र से बाहर दुनिया के किसी भी कोने इन्हें भुनाने का विकल्प मौजूद है। आभासी मुद्रा की आपूर्ति और भंडार को सोने की तरह सीमित होने के तर्क से भी जोड़ा जाता है। इनकी कीमतों में इजाफे के पीछे इस तर्क को कुछ हद तक काम करते हुए देखा भी गया है, लेकिन सोने के साथ तुलना करने पर देखें तो पाएंगे कि सोने का एक भौतिक अस्तित्व है, जबकि बिटकाइन आदि का वजूद विशुद्ध आभासी है। यही वजह है कि एलन मस्क जैसे अरबपतियों के एक ट्वीट या बड़ी सरकारों की ओर से प्रतिबंध की खबरों के साथ आभासी मुद्रा की कीमतों के धराशायी होने में भी वक्त नहीं लगता है।

अगर बात प्रचलित सरकारी मुद्राओं के समकक्ष लेनदेन में सरल कंप्यूटरीकृत मुद्रा बनाने की है, तो इसकी कोशिश खुद सरकारों को करनी चाहिए। सरकारें अपनी एक आभासी मुद्रा तैयार करें। लक्ष्मीकाइन के रूप में इसका एक विचार कुछ वर्ष पहले आ भी चुका है। बात चाहे डिजिटल मुद्रा की हो या आभासी मुद्रा की, मोबाइल-इंटरनेट से आसान भुगतान का एक विकल्प जनता को देना एक अच्छी पहलकदमी हो सकती है। इन मुद्राओं के लेनदेन को सुरक्षित करने और इनमें लगी आम जनता की रकम को महफूज रखने की जो भी चुनौतियां हैं, उनसे उबरने के नए रास्ते खोजने ही होंगे, क्योंकि ये बदलते वक्त की मुद्राएं हैं। आगे का जमाना इन्हीं का है, अच्छा है कि अभी से इन्हें सावधानीपूर्वक बरतने के इंतजाम कर लिए जाएं।


Date:19-11-21

संघीय ढांचे पर आघात की आशंका

प्रभात सिन्हा

अभी हरियाणा में निजी क्षेत्र में स्थानीय उम्मीदवारों के लिए आरक्षण लागू करने का मामला ठंडा भी नहीं हुआ कि इसी बीच पंजाब के मुख्यमंत्री चन्नी ने पंजाब में सरकारी और निजी, दोनों क्षेत्रों में स्थानीय निवासियों को लगभग 100 फीसद आरक्षण देने की बात कहकर मामले को और तूल दे दिया है। ऐसे बिल को लाने के लिए मुख्यमंत्री जरूरी कानूनी सलाह ले रहे हैं। ज्ञातव्य हो कि ऐसे ही बिल आंध्र प्रदेश और कर्नाटक राज्यों में क्रमश: जुलाई, 2019 एवं दिसम्बर, 2020 में पहले ही पारित हो चुके हैं। हालांकि निजी क्षेत्र में क्षेत्रीय आरक्षण अभी किसी भी राज्य में पूरी तरह से कार्यान्वित नहीं हो पाया है।

हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने नवम्बर, 2020 में पारित हरियाणा स्टेट एम्प्लॉयमेंट ऑफ लोकल कैंडिडेट्स बिल, 2020 को जनवरी, 2022 से प्रभाव में लाने की बात कही है। बिल के अनुसार हरियाणा राज्य से संचालित होने वाली निजी क्षेत्र की नवसृजित नौकरियों में राज्य के मूल निवासियों को 15 फीसद आरक्षण का प्रावधान किया गया है। यह नियम 10 या 10 से ज्यादा कर्मचारी रखने वाले राज्य में स्थित कंपनियां, सोसायटी, ट्रस्ट और सीमित दायित्व भागीदारी फर्म पर लागू होता है। हरियाणा के खेतों और ईट भट्ठों में ज्यादातर बिहार, उत्तर प्रदेश, बंगाल, ओडिशा जैसे राज्यों के मजदूर काम करते हैं। ध्यान देने वाली बात है कि हरियाणा सरकार ने वैसे रोजगार में आरक्षण का प्रावधान नहीं किया है। अप्रत्यक्ष रूप से राज्य सरकार स्थानीय रोजगार बिल के साथ सूचना प्रौद्योगिकी और अन्य सेवा उन्मुख संस्थाओं के व्हाइट कॉलर नौकरियों को प्रभावित करना चाहती है। कर्नाटक सरकार ने ऐसा ही नियम समूह सी एवं डी के ब्ल्यू कॉलर नौकरियों के लिए बनाया है। आंध्र प्रदेश सरकार ने भी औद्योगिक इकाइयों में ऐसे ही आरक्षण का प्रावधान किया है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 (1)(द्द) के अनुसार भारत गणराज्य का हर नागरिक देश के किसी भी कोने में जाकर अपनी दक्षता और अर्हता के अनुकूल काम करने के लिए स्वतंत्र है। ऐसे बिल भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 का सीधा उल्लंघन करते हैं, जिसके अनुसार भारत गणराज्य के क्षेत्र के भीतर धर्म, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध किया गया है।

संविधान के अनुच्छेद 16 (2) के अनुसार भी कोई भी नागरिक केवल धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, वंश, जन्म स्थान, निवास या इनमें से किसी के आधार पर राज्य के अधीन किसी रोजगार या पद के लिए अपात्र नहीं होगा। सर्वोच्च न्यायालय ने अपने अधिकांश फैसलों में 50 प्रतिशत से ज्यादा आरक्षण देने का विरोध किया है, बशर्ते असाधारण परिस्थितियां उत्पन्न नहीं होती हों। निजी क्षेत्र को प्रतियोगिता में बने रहने के लिए दक्ष और अनुभवी कर्मचारियों की आवश्यकता होती है। इसलिए निजी क्षेत्र की बड़ी कंपनियां अपने आप को समान अवसर नियोक्ता बोलती हैं। इसका सीधा मतलब है बिना किसी भेदभाव के सुयोग्य उम्मीदवारों को मौका दिया जाएगा लेकिन राज्य सरकारों द्वारा बनाए गए नियमों से बड़ी कंपनियों की स्वायत्तता और स्वचालन में बाधा उत्पन्न होगी।

आरक्षण के नियमों के अनुपालन के लिए अतिरिक्त कार्य करना भी कई कंपनियों को पसंद नहीं होगा। निजी क्षेत्र की कंपनियां परेशानीरहित काम करने के लिए अपना कार्यालय और उत्पादन इकाई राज्य से बाहर और जरूरत पड़ने पर देश से बाहर भी स्थापित कर सकती हैं। ऐसे दूरगामी प्रभाव के कारण ही सीआईआई, फिक्की जैसे सभी बड़े उद्योग संगठनों ने भी ऐसे कानूनों का विरोध किया है। निजी क्षेत्र का आरक्षण राजनीतिक पार्टयिों के लिए एक तगड़ा मुद्दा होगा, जिसका फायदा हर राजनीतिक पार्टी अपने तरीके से उठाना चाहेगी। लाजिमी है कि इससे हमारे देश के संघीय ढांचे को आघात पहुंच सकता है। राज्यों का केंद्र सरकार से टकराव होगा।

स्थानीय लोगों को ऐसे बिल से अवश्य लाभ होगा, लेकिन क्षेत्रीयता के नाम पर लड़ाइयां बढ़ेंगी और एक ही देश के नागरिक होने के बावजूद हम दूसरे राज्य के साथी नागरिक को गलत नजरिए से देखेंगे। देखने में आया है कि आरक्षणप्राप्त लोग धीरे-धीरे अपने व्यक्तिगत विकास और कौशल विकास पर ध्यान देना छोड़ देते हैं। राज्यों को केंद्र सरकार द्वारा संचालित कौशल विकास योजनाओं का लाभ अपने नागरिकों तक इस तरह से पहुंचाना चाहिए कि वे स्वत: ही दक्ष होकर अपनी प्रतिभा और दक्षता के अनुरूप उपयुक्त नौकरी पा सकें।