(25-12-2021) समाचारपत्रों-के-संपादक

Date:25-12-21

Khaps make ‘laws’
On women’s rights, netas scared of rural overlords
TOI Editorials

A bill to increase the age of marriage for women from 18 to 21 was introduced in the Parliament’s winter session. It’s triggered sharp reactions and has been opposed editorially by this newspaper. However, it was a mahapanchayat of multiple khaps in Haryana on Thursday that captured the essence of social obstacles that women face when they wish to exercise choice. The writ of khaps, for all practical purposes, is the de facto law in some parts of rural India.

Haryana’s khaps both support and oppose the bill. This seemingly muddleheaded positioning is based on a single point objective: Absolute control over the lives of girls. Therefore, khaps want the marriage age to remain at 18 if families are involved in arranging it. However, they want it to be 21 if it’s a court registered marriage as it lowers the possibility of elopement. Here, elopement is khap-speak for castigating those choosing their own partners. The position of khaps embodies all the regressive traditions that deprive women of their individuality and keeps them tied down.

Haryana’s khaps are not an exception when it comes to suppressing individuality of women. There are many other social institutions across India that carry on in the same way. Sadly, the political class lacks the courage to confront these institutions. The least they can do is create an economic environment that allows women to break free of tradition’s shackles.

 

Date:25-12-21

We the people must act on Parliament
Legislators respond to voter, who must act
ET Editorials

Can a parliamentary democracy function if Parliament does not? The question is no longer facetious in India. The government, the Speaker of the Lok Sabha, the vice-president, who doubles up as chairman of the Rajya Sabha, the Chief Justice of the Supreme Court and the media, all agree that dysfunction marks India’s Parliament. It is time all organs of state decided to get out of this mire and make Parliament the vibrant forum to make laws and hold the government to account it is designed to be.

The government blames the Opposition for using the forum of the legislature primarily for staging protests and scoring political points, instead of taking part in the process of legislation. The Opposition accuses the government of riding roughshod over the Opposition’s legitimate demands, of rushing Bills through and of refusing to answer questions. The Supreme Court has publicly lamented that laws are passed without due deliberation and reflection. The presiding officers of Parliament’s two houses are unanimous that legislators waste Parliament’s time. The media are sore that its representatives are increasingly kept distant from all parts of the government’s working. At the same time, the media is to be blamed as well, for legislators privileging protest acrobatics within Parliament over informed debate: protests get vividly reported and avidly consumed, whereas the serious business of forming policy and formulating laws gets short shrift in the media’s hands. Parliamentary committees form a vital part of the process of making laws. Their reports merit serious study and analysis, and these rarely materialise.

Ultimately, legislators can be brought to heel only by the people. The strength of democracy lies in the vigilance voters exercise in safeguarding liberty. If voters fail to hold their representatives to account for what their poll promises, magnanimously overlook defections and misbehaviour, we will get the kind of legislators we have. The calibre of popular democratic sensibility determines the quality of democracy.

 

Date:25-12-21

Striking fear
Incidents of hate propaganda, incitement of violence must be met with full force of the law
Editorial

A conclave of Hindu religious leaders and political activists in saffron robes held recently in the holy city of Haridwar has brought great shame to the country and its constitutional and religious values. In a so-called Dharam Sansad, or a religious parliament, key personages with a track record of inflammatory and provocative speeches made unconscionable calls for genocide against Muslims and asked Hindus to arm themselves. There were other offensive themes running through the speeches, parts of which have come out in the public domain in the form of video footage, indicating an alarming zeal to spread hatred for minorities and render them vulnerable to armed violence. It requires no deep knowledge of recent national history to say that the genocidal tenor of the conference is the apotheosis of divisive and sectarian tendencies that have been displayed with great impunity by Hindutva organisations in recent decades, but more audaciously since 2014. The references to a Myanmar-like cleansing campaign, the threat of mutiny ‘more horrible than 1857’ against the state if the outcome of the conference was not adopted as official policy, and the astounding claim by one speaker that he would have turned into a ‘Godse’ and shot a former Prime Minister in Parliament if he had had the opportunity, are all indicative of an organised offensive against the rule of law and the Constitution. There is, however, no cause to be surprised at the tepid response of the Uttarakhand authorities in registering an FIR based on a solitary complaint, naming one person, that too, after much outrage and criticism.

A feigned and manufactured sense of fear about the future of Hindus and Hinduism in India has been the hallmark of right-wing politics. The conclave of religious leaders is providing an outlet for such rabid thoughts, and the confidence with which messages of hatred are being bandied about suggests an expectation of official patronage. Those occupying positions of power and high offices in government, especially the Prime Minister and Union Home Minister, must take a clear stand against this. The political leadership must explicitly denounce the event and affirm that it stands by the constitutional values of secularism, religious tolerance and the preservation of the rule of law. The police in Uttarakhand should act more resolutely and invoke all applicable provisions of law, and not be content with a solitary FIR under Section 153A of the IPC, which deals with promoting enmity between groups. In a country where ‘sedition’ and ‘terrorism’ charges are invoked in a heartbeat, the call to a revolt and mass cleansing has not evoked a similar response. It may be easy to dismiss the hate speeches in the ‘Dharam Sansad’ as representing only a fringe within the majority. However, given the vehemence and frequency of these articulations in the public domain, it is only a matter of time before the phenomenon spreads among more moderate sections. Hate propaganda must not win.

 

Date:25-12-21

शादी की उम्र बढ़ाना जनसंख्या नियंत्रण में कारगर कदम
डॉ. वेदप्रताप वैदिक, ( भारतीय विदेश नीति परिषद के अध्यक्ष )

देश में अब युवकों-युवतियों की शादी की उम्र एक समान 21 हो जाएगी। अब तक इसमें तीन साल का अंतर था। युवकों की न्यूनतम आयु 21 वर्ष थी और युवतियों की 18 साल! 1929 में शारदा एक्ट के मुताबिक युवतियों की यह उम्र 14 साल थी। इसे 1978 में बढ़ाकर 18 साल किया गया और अब यह 21 साल हो गई है।

इस कानून का कई विपक्षी दल विरोध कर रहे हैं, पर उनके तर्क बेहद कमजोर हैं। उनका कहना है कि यह कानून सरकार ने उसी तरह संसद से पारित करवा लिया है, जैसे उसने कृषि-कानून पास करवाए थे। हड़बड़ी तो जरूर हुई है। जितनी बहस इस पर होनी चाहिए थी, नहीं हुई है लेकिन इसके लिए जिम्मेदार कौन है? क्या विपक्ष नहीं है? इस मुद्दे पर एक आयोग पिछले दो साल से गंभीरतापूर्वक कार्य करता रहा है। उसमें विशेषज्ञों ने सभी पहलुओं पर विचार करके अपनी राय दी है। संसदीय समिति ने भी इस पर विचार किया है। संसद में जब यह विधेयक पेश किया गया तो जो तर्क इसके विरुद्ध विपक्षी सांसदों ने दिए, वे भी काफी कमजोर थे।

ये भी कोई तर्क है कि लड़कियों को जब 18 साल में वोट का अधिकार दिया हुआ है तो आप उसी उम्र में उन्हें शादी का अधिकार क्यों नहीं दे देते? इन लोगों से मैं पूछता हूं कि वोट का अधिकार 18 साल के लड़कों को भी है। आपने उन्हें 21 साल में शादी का अधिकार देने का विरोध क्यों नहीं किया? आप उनकी शादी की उम्र भी 18 साल करने की मांग क्यों नहीं करते? अब आप इस कानून का विरोध कर रहे हैं, जो नर-नारी समता का प्रतीक है। इसका विरोध करके आप अपने आप को नारी-विरोधी साबित कर रहे हैं और दुनिया को यह भी बता रहे हैं कि आप नारियों को नरों के मुकाबले कमजोर मानते हैं।

दूसरा तर्क यह दिया जा रहा है कि यदि युवतियों की शादी की न्यूनतम उम्र 21 साल कर दी गई तो गांवों की गरीब, अशिक्षित और कमजोर वर्गों की महिलाओं की दुर्गति हो जाएगी। वे अत्याचार-दुराचार की शिकार होंगी। इनसे बचने के लिए ही उनके माता-पिता उनकी शादियां छोटी उम्र में ही कर देते हैं। इस तर्क में कुछ दम जरूर है। अब भी 30% शादियां ऐसी होती हैं, जिनमें लड़कियों की उम्र 18 साल से कम रहती है लेकिन पहले 50% से ज्यादा शादियां ऐसी ही होती थी।

अब लड़कियां शादी की वजह से अपनी पढ़ाई और काम-काज को अधूरा नहीं छोड़ेंगी। शादी की उम्र तक वे पढ़ती रहीं और काम-काज से आमदनी होती रही तो उनका आत्म-विश्वास बढ़ेगा। मेरे हिसाब से लड़कियों को मुफ्त शिक्षा की सीमा 14 साल से बढ़ाकर 21 साल कर देनी चाहिए ताकि आगे जाकर संसद, विधानसभाओं, सरकारों, विश्वविद्यालयों और उद्योग-धंधों में महिलाओं की संख्या अपने आप 50% तक पहुंच जाए। शादी की न्यूनतम उम्र के कानून का उल्लंघन देश में बराबर हो रहा है। फिर भी इस समय देश में लड़कियों की शादी की औसत उम्र 22 साल हो गई है। यानी लड़कियां अब 25-30 साल की उम्र में शादी करना पसंद करती हैं। मैं तो चाहता हूं कि युवक-युवतियों, दोनों की शादी 25 साल की उम्र में ही हो। इसे ही हमारे शास्त्रों में ब्रह्मचर्य कहा है। इसके कारण पूरे राष्ट्र के स्वास्थ्य, कार्यशक्ति और सदाचरण में अपूर्व सुधार होगा। आर्यसमाज के प्रवर्तक महर्षि दयानंद सरस्वती ने इस तथ्य पर बहुत जोर दिया था। उन्हीं की प्रेरणा के फलस्वरुप 90 साल पहले शारदा एक्ट बना था।

भारत शायद दुनिया का पहला देश होगा, जिसमें युवतियों की शादी की उम्र 21 साल होगी। सिर्फ चीन में 20 साल है, क्योंकि यह जनसंख्या-नियंत्रण का बड़ा साधन है। अमेरिका, जर्मनी, फ्रांस, जापान आदि में यह 18 साल है। रूस में 16 साल और ईरान में 13 साल है। जनसंख्या की बढ़ोतरी में भारत चीन को भी मात देनेवाला है। अगर इस विभीषिका से बचना है तो उसे इस नए कानून को अमली जामा पहनाना होगा।

 

Date:25-12-21

इतिहास का निष्पक्ष पुनर्लेखन जरूरी
नीरजा माधव, ( लेखिका साहित्यकार हैं )

सत्य की खोज एक सनातन और अंतहीन यात्रा है। इस यात्रा की साक्षी रही है हमारी संस्कृति। यही साक्षी भाव इतिहास की आधार भूमि बना। इतिहास लेखन सत्य का ज्ञान प्राप्त करने के लिए एक पवित्र और शोधपरक कर्म है। देश और विश्व की राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और भौगोलिक प्रकृति किस कालखंड में क्या रही, यह जानने के लिए हमें इतिहास का अध्ययन करना पड़ता है। दूसरे मानव समूहों के स्वभाव, सभ्यता, शक्ति और कमजोरियों का ज्ञान प्राप्त करने के लिए हम दूसरे देशों का भी इतिहास पढ़ते हैं। मानव विकास की प्रारंभिक यात्रा से लेकर 21वीं सदी आते-आते इतिहास लेखन के साथ कई तरह के विवाद जुड़ते चले गए। कहीं तिथियों और कालखंड के साथ जानबूझकर की भयंकर भूलें की गईं तो कहीं तथ्यों के साथ छेड़छाड़ की गई। कभी किसी विशेष विचारधारा के प्रभाव में इतिहास लेखन ने अपना दुष्प्रभाव नई पीढ़ियों पर छोड़ा तो कभी किसी अतिवाद ने इतिहास के पन्नों को अपने रंग में रंगा।

इतिहास लेखक की दृष्टि यदि किंचित भी संकीर्ण है तो वह त्रुटिपूर्ण या आंशिक सत्य ही इतिहास में देता है और हम सब जानते हैं कि खंडित दृष्टिकोण से लिखे गए छिन्न-भिन्न इतिहास का भविष्य की पीढ़ियों पर बुरा प्रभाव कुछ अधिक ही पड़ता है। यदि सत्य के साथ कोई रोचक काल्पनिक तथ्य जोड़ दिया जाए तो उसे उत्सुकतावश लोग अधिक पढ़ते हैं और अधिकांश उससे दुष्प्रभावित भी हो जाते हैं। किसी भी राष्ट्र के इतिहास लेखक को निष्पक्ष और राष्ट्रनिष्ठ होना पहली शर्त है, अन्यथा वह अपने इतिहास लेखन द्वारा राष्ट्र के विध्वंस की नींव डाल सकता है। इतिहास लेखन मात्र लेखन की एक विधा नहीं है, अपितु अतीत का निर्माण है। दुर्भाग्य से हजारों वर्षो के भारतीय इतिहास लेखन में कुछ तत्वों ने भारत के सही और गौरवशाली इतिहास का आधा अधूरा या भग्न रूप ही समाज के सामने रखा। 21वीं सदी के दूसरे दशक तक भारत में इतिहास के पुनर्लेखन की मांग जोर पकड़ने लगी है। अभी हाल में संघ प्रमुख मोहन भागवत ने कहा कि इतिहास के साथ छेड़छाड़ करने वाले कभी देशभक्त नहीं हो सकते। एक अवसर पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी भी यह कह चुके हैं कि इतिहास लेखन में भारतीय महापुरुषों के साथ अन्याय हुआ। अब इस अन्याय को दूर किया जाना चाहिए। यह अत्यंत आवश्यक है।

हमें इतिहास लेखन में अपनी बुराइयों पर पर्दा भी नहीं डालना है, परंतु इतना तो स्पष्ट करना है कि राष्ट्र में उन बुराइयों की जड़ें कहां थीं? अंग्रेजी शासन से पूर्व देश के एक हिस्से में सती प्रथा थी। यह एक अमानवीय प्रथा थी। इतिहास लेखकों ने अपने ग्रंथों में इस कुप्रथा पर जोरदार प्रहार किए, परंतु यदि उन्होंने इसके पैदा होने के कारणों पर भी सम्यक दृष्टि डाली होती तो परिदृश्य कुछ और होता। यदि किसी दशक विशेष या शासक के काल में सती की घटनाएं अधिक हुईं तो उन्हें भी किसी इतिहास ग्रंथ में दर्ज किया जाना चाहिए था।

राष्ट्र में नवजागरण के नाम पर भी इतिहास लिखने की कोशिश की गई। जब भी कोई आक्रांता आया, यहां नवजागरण का ढोल पीटा गया। यह वैसा ही है, जैसे इंग्लैंड में कोई फ्रांस का राजदूत आए और अपने ग्रंथों के हिसाब से इंग्लैंड का विवरण दे और बाद में चलकर उसी विवरण को इंग्लैंड का इतिहास मान लिया जाए। भारतीय इतिहास के साथ भी यही समस्या आई। आक्रांता या विजयी सेना के साथ कोई आया और अपने विवरणों से भारत का इतिहास तैयार करता रहा और उसे ही बाद में हमारे यहां के इतिहासकार कुछ चटपटे अंदाज में लिखते रहे।

यह एक तथ्य है कि कतिपय इतिहासकारों द्वारा यह भ्रम भी फैलाया गया कि हिंदू समाज में जातिगत भेदभाव या अस्पृश्यता जैसी कुप्रथा व्याप्त थी, जबकि सत्य तो यह था कि अस्पृश्यता का जातिगत स्वरूप सर्वप्रथम मुस्लिम आधिपत्य वाले क्षेत्रों में पनपा। सिर पर मैला ढोने का काम एक वर्ग विशेष से करवाकर उसे अस्पृश्य बनाया गया। बाद में इसी अस्पृश्य वर्ग को अंग्रेजी हुकूमत ने दलित जाति के नाम पर समाज की एक विकराल कुप्रथा घोषित किया और भारत के राष्ट्रीय चरित्र को विश्व समाज में कलंकित करने का प्रयास किया। जो लोग भारत की ग्रामीण संस्कृति से परिचित होंगे, उन्हें ज्ञात होगा कि लोग दैनिक क्रिया के लिए खेतों, नदियों, तालाबों आदि के पास जाया करते थे। इसलिए मैला ढोने जैसी सामान्य प्रथा भारतीय समाज में प्राय: न के बराबर थी। मुगल शासकों के महलों से यह प्रथा विकसित हुई। एक वर्ग को यह कार्य करने के लिए विवश किया गया। इतिहासकारों ने विदेशी शासन के प्रभाव में ही भारतीय समाज, विशेष रूप से हिंदू समाज को हजारों वर्षो से अन्यायरत और शोषक के रूप में प्रचारित किया, जो सत्य से विपरीत था। भारत के स्वभाव को जानने के लिए आवश्यक है कि प्रामाणिक ऐतिहासिक तथ्यों को सामने रखा जाए और निष्पक्ष भाव से भारत के इतिहास को पुन: लिखा जाए, क्योंकि इतिहास हमारे अतीत का पुन: निर्माण होता है। इसके साथ छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए।

हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि जिस समय अन्य देशों में सभ्यता और संस्कृति का विकास भी नहीं हुआ था, तब भारत में देव संस्कृति का निर्माण हो गया था। इस संस्कृति के संपर्क में जब भी कोई विदेशी आता था, वह मुग्ध होकर उसके वशीभूत हो जाता था। इतिहास और गौरवशाली अतीत के साथ उपनिवेशवादियों और साम्राज्यवादियों द्वारा अभद्र छेड़छाड़ केवल भारत में ही नहीं, बल्कि मेक्सिको, पेरू और ब्राजील आदि देशों में भी की गई। इतिहास लिखते समय हमें यह ध्यान देना होगा कि भारतीय जीवन दर्शन न किसी पाश्चात्य दर्शन का अनुगामी है और न ही केवल शब्दों पर आश्रित है, बल्कि वह अनुभूतियों पर आश्रित है।

 Date:25-12-21

म्यांमा को संदेश
संपादकीय

म्यांमा में लोकतंत्र बहाली को लेकर भारत ने रुख साफ कर दिया है। भारत ने म्यांमा के सैन्य शासन से साफ कह दिया है कि लोकतंत्र बहाल करना उसकी प्राथमिकता होनी चाहिए। अभी तक माना जा रहा था कि म्यांमा के मुद्दे पर भारत चुप है और इसे लेकर वह सैन्य शासकों से रिश्ते नहीं बिगाड़ना चाहता। पर भारत के विदेश सचिव हर्षवर्धन शृंगला ने अपने म्यांमा दौरे में सैन्य शासन से साफ कहा कि म्यांमा में सरकार जनता की इच्छा के अनुरूप होनी चाहिए। गौरतलब है कि म्यांमा में जुंटा (सेना) ने इस साल फरवरी में निर्वाचित सरकार का तख्ता पलट दिया था और सत्ता अपने हाथ में ले ली थी। इसके बाद से देशभर में सैन्य सरकार के खिलाफ प्रदर्शन चल रहे हैं। म्यांमा में इस वक्त जो हालात हैं, वे चिंता पैदा करने वाले हैं। सेना के दमन और मानवाधिकारों के उल्लंघन की घटनाओं ने पूरी दुनिया का ध्यान खींचा है। अगर वहां लोकतांत्रिक सरकार होती है तो दोनों देशों के बीच संबंध कहीं ज्यादा सहज रहेंगे और आपसी सहयोग से लेकर दूसरे मुद्दों पर भी वार्ता कर पाना कहीं ज्यादा आसान होगा।

म्यांमा भारत के लिए महत्त्वपूर्ण पड़ोसी देश है। भारत म्यांमा के साथ एक हजार सात सौ किलोमीटर की सीमा साझा करता है। पूर्वोत्तर में उग्रवाद भारत के लिए बड़ी समस्या बना हुआ है। म्यांमा सीमा से होने वाली हथियारों और नशीले पदार्थों की तस्करी से पूर्वोत्तर राज्यों के लिए संकट खड़े हो गए हैं। उग्रवादी समूह भारत में हमलों को अंजाम देकर म्यांमा की सीमा में चले जाते हैं। भारतीय सेना का दावा है कि वहां उनके लिए सुरक्षित ठिकाने बने हुए हैं। पाकिस्तान भी भारत में जाली मुद्रा भेजने के लिए म्यांमा के रास्ते का इस्तेमाल करता रहता है। इसलिए भारत के विदेश सचिव ने अपने दौरे में उग्रवाद का मुद्दा भी पुरजोर तरीके से उठाया। पिछले महीने ही मणिपुर के चंद्रचूड़ जिले में भारतीय सेना टुकड़ी पर उग्रवादियों ने हमला कर दिया था। इसमें तो कोई संदेह नहीं कि म्यांमा के सैन्य शासन को चीन का समर्थन हासिल है और सीमाई इलाकों में अशांति फैलाने के लिए चीन म्यांमा की जमीन का इस्तेमाल करता है।

म्यांमा को लेकर भारत का ताजा रुख इसलिए भी अहम है कि सैन्य तख्तापलट के बाद विदेश सचिव पहली बार म्यांमा गए हैं। इस ग्यारह महीने में म्यांमा के हालात पहले से ज्यादा अशांत हैं। देश के भीतर अलगाववाद की समस्या और बढ़ी है। अलग प्रांत और स्वायत्तता की मांग को लेकर जातीय समूहों का गुरिल्ला युद्ध जारी है। लोकतंत्र बहाली को लेकर जारी आंदोलन बता रहा है कि अगर सैन्य शासन ने जल्द चुनाव करवाने का फैसला नहीं किया तो देश में हिंसक प्रदर्शन और तेज हो सकते हैं। अमेरिका और दूसरे पश्चिमी देशों ने म्यांमा के सैन्य शासन के खिलाफ प्रतिबंध लगा ही रखे हैं। इससे मानवीय संकट और गहरा गए हैं। हालांकि म्यांमा के पुराने पड़ोसी और शुभचिंतक के नाते भारत ने उसे दस हजार टन गेहूं और चावल सहित हर तरह की मानवीय मदद देने का भरोसा दिया है। म्यांमा को भारत की इस भूमिका का महत्त्व समझना चाहिए। लेकिन भारत को लेकर म्यांमा के सैन्य शासकों के रुख में बदलाव आसानी से नहीं आने वाला। भारत के विदेश सचिव को आंग सांग सू की से मुलाकात करने की इजाजत नहीं देकर सैन्य शासकों ने इसका संकेत दे दिया है। जाहिर है, म्यांमा में लोकतंत्र की बहाली फिलहाल दूर की बात है।