(23-12-2021) समाचारपत्रों-के-संपादक

Date:23-12-21

Delimitation’s limit
J&K Commission needs to address Kashmiri fears. India needs to rethink 2026 plan
TOI Editorials,

Results of the exercise carried out by the J&K Delimitation Commission are in the public domain even though the proposals haven’t been published in the gazette. Jammu is to get six more seats in the proposed assembly and Kashmir will be given one more. It will lead to a split of 43 seats for Jammu and 47 to Kashmir in a 90-member assembly. Kashmir’s politicians, rarely on the same page, are unanimous that their region got a raw deal. They still have time to convince the Commission.

The J&K Delimitation Commission is a unique body, owing its existence to the provisions of the Jammu and Kashmir Reorganisation Act, 2019. The Act set the terms for the Commission. In addition to population, other aspects such as physical features, communication and conveniences were to be considered in the delimitation exercise. To put the extraordinary situation of J&K in perspective, it’s important to consider Andhra Pradesh’s bifurcation. The 2014 AP reorganisation law states that the assembly seats in the successor states will be increased. That exercise has been put off till the first census after 2026, which is when there can be a national delimitation exercise.

Chief election commissioner Sushil Chandra, a member of the J&K Delimitation Commission, observed that it’s not a mathematical exercise, but must reflect political aspirations. That’s the nub of the matter. It’s the reason the Commission now needs to engage politicians from Kashmir. Advancing the delimitation exercise for just J&K serves no purpose if it cripples a nascent political process.

Reactions to this exercise should also make us rethink the forthcoming national delimitation exercise. The Constitution initially linked Lok Sabha seats allotted to a state to its population. Subsequent amendments froze the population reference point to the 1971 Census till the first census after 2026. It’s meant to protect states that took a lead in lowering fertility rates.

A delimitation exercise represents a shift in political power. As population is the main basis of seat allocation, an inherent problem is it dilutes the political clout of states and regions that have done well in realising the goal of population control. India has over time overcome fissiparous tendencies that weakened national integrity. Given this backdrop, a national delimitation exercise is best avoided because of the danger of unintended consequences. And in J&K, the Commission should find a way to address the fears of Kashmir before it publishes its outcome.

 

Date:23-12-21

Why the electoral reforms Bill is a problem
The Aadhaar project is again being used for purposes far beyond the stated purpose of ‘welfare’
Vrinda Bhandari, [ A lawyer in Delhi ]

The Government has rushed the passage of the Election Laws (Amendment) Bill, 2021 in Parliament, also amending the Representation of the People Act, 1950 by facilitating the linking of a person’s Aadhaar number with electoral roll data.

The amendment provides that an electoral registration officer may “require” an individual to furnish their Aadhaar number in order to establish their identity. Even persons already enrolled “may” be “required” by the officer to furnish their Aadhaar numbers in order to authenticate their entries in the electoral roll. Registered voters have the option of providing their Aadhaar number to Government authorities. The amendment states that no one shall be denied inclusion in the electoral roll, nor shall their names be deleted from the electoral roll due to their inability to furnish the Aadhaar number “due to such sufficient cause as may be prescribed”. Such individuals may be allowed to furnish alternate documents, as prescribed by the Central government.

There are various substantive and procedural concerns with the amendments passed. First, although the Government has termed these measures as voluntary, the provisions of the amendment belie this. The electoral officer clearly has uncanalised discretion — since the law does not prescribe any guiding principles — to decide when an Aadhaar number may be “required”. Moreover, the Central government has the final say in prescribing the conditions (“sufficient cause”) under which an individual will be permitted to enter or remain on the electoral rolls, in case of her “inability” to furnish their Aadhaar.

This means that the Central government will decide what reasons are considered acceptable for a voter to remain on the electoral roll. Interestingly, the law does not even consider a situation where an individual may be opposed to linking her Aadhaar number to the electoral database — further undermining the voluntary premise of the amendments.

Burden of proof shifts

In this manner, the burden of proof has been reversed. Instead of the Government proactively ensuring registration on the electoral rolls (such as through house-to-house verification) to achieve universal adult franchise, the burden now shifts to individuals who may be unable/unwilling to link their Aadhaar to justify their retention on the rolls. In fact, deletion from the voter rolls will happen without any procedural safeguards since at the moment, the law does not provide for a right to a hearing before such deletion.

Such a step has real world consequences. In 2015, media reports highlighted how lakhs of voters in Andhra Pradesh and Telangana were reportedly excluded from the electoral process due to the practice of linking Aadhaar numbers with electoral ID. Right to Information replies indicated that such deletion was carried out without any door-to-door verification of the identity of individuals. The Supreme Court of India had to finally intervene to stop the linking process since the constitutionality of the Aadhaar Act was under challenge then.

Political profiling

Second, there are concerns that the amendment will result in political profiling. By linking electoral IDs with Aadhaar numbers, it is much easier for the Government to track which voter has accessed welfare subsidies and benefits using their Aadhaar. This can be used by political parties to selectively target their messages to specific voters, using information that is not publicly available.

Political profiling using Aadhaar data is not unheard of. In April 2021, the Madras High Court asked the Unique Identification Authority of India (UIDAI) to ascertain how confidential information held by it may have been leaked in light of “credible allegations” that only mobile phones linked to Aadhar cards received bulk SMS messages to join WhatsApp groups of a particular political party during election campaigning in Puducherry. Given these concerns, it is worrying that the amendment is conspicuously silent in reiterating the secret nature of such data or prohibiting the Election Commission of India or any other agency from sharing such information.

There are also procedural concerns that relate to the manner in which the amendment was passed. The Government introduced the Bill on December 20 and passed it on the same day in the Lok Sabha, while pushing it through the Rajya Sabha on the next date (December 21). Members of Parliament were not given time to understand or debate the implications of the amendments. Despite calls for division of vote in both Houses, the law was passed on the basis of a voice vote. This undermines the fundamental premise of a parliamentary democracy — to allow elected representatives the opportunity to voice the concerns of their constituents over laws that affect them.

Not substantiated

This is especially important since the Government has failed to provide any empirical data that demonstrates either the extent of the problem of bogus voters in the electoral roll (justifying this extraordinary measure) or the success of Aadhaar in de-deduplication. It is now well known that the Aadhaar database is beset with errors and exclusions. This is partly because there is no verification of the authenticity of the demographic information on the Aadhaar database, i.e. the UIDAI does not independently authenticate the information provided by an applicant at the time of enrolment.

In fact, both the Calcutta High Court and the Allahabad High Court have refused to rely on the authenticity of Aadhaar data, noting, “There is definitely something amiss with the Aadhaar enrolment process if important demographic information such as the name of the applicant’s father, as in the case in hand, can be falsified and even go undetected.”

Finally, it is worth questioning how the Aadhaar project is once again being used for purposes far beyond the stated “welfare” purpose that was upheld by the Supreme Court of India in the Aadhaar judgment as the basis for the introduction of the Aadhaar Act as a Money Bill in Parliament.

It is likely that some of these issues will be litigated before the Supreme Court. One can only hope that unlike other issues such as electoral bonds that have been pending for years, this challenge will be decided expeditiously. The success of our democracy may very well depend on it.

 

Date:23-12-21

शादी की उम्र बढ़ाना प्रगतिशील कदम फिर विरोध क्यों?
संपादकीय

नए विधेयक में लड़कियों की शादी की उम्र 18 से बढ़ा कर 21 साल की गई है। कुछ राजनीतिक दल व संस्थाओं का विरोध इस आधार पर है कि इसके प्रावधान हर धर्म के अनुयाइयों पर लागू होंगे यानी अनुच्छेद 25 में मिले धार्मिक स्वतंत्रता का हनन होगा। यह लड़ाई कुंठित सोच और सभ्य समाज के तकाजों की है। एनएफएचएस-5 की रिपोर्ट फिर से सचेत कर रही है कि बच्चों में नाटे और दुबले होने और बाल-मृत्यु का शिकार होने के प्रमुख कारण कुपोषण, कम उम्र में मातृत्व और अज्ञानता है। अगर समाज अपनी दकियानूसी सोच से बाहर नहीं आ रहा है तो इसके दो ही उपाय हैं- सामाजिक-धार्मिक संस्थाएं समाज की सोच बदलें (जो आज विश्वसनीय नहीं हैं) या फिर उन्हें कानून के दंड का भय दिखा कर मजबूर करना। यह सच है कि आज भी हर पांचवीं लड़की का विवाह 18 साल से कम आयु में होता है। सन 2005 तक यह संख्या आधी थी जो 2015-16 में 27 फीसदी रह गई। यानी कानून और शिक्षा-जनित चेतना दोनों जरूरी हैं। सन 1921 की जन-गणना रिपोर्ट के अनुसार बाल-विवाह की कुरीति से हर नई पीढ़ी में 32 लाख स्त्रियां बच्चे को जन्म देने के दौरान मर जाती थीं (विश्व युद्ध-1 में इससे कम लोग मरे थे) क्योंकि उनका शरीर कम आयु के कारण इसे बर्दाश्त नहीं करता। बाल मृत्यु दर और शारीरिक-मानसिक रूप से अक्षम बच्चों की बेशुमार तादात होती थी। यानी एक कुप्रथा के तहत हम रुग्ण व कमजोर भारत बनाते रहे। जब राजा राममोहन रॉय की मदद से अंग्रेजों ने बाल-विवाह विरोधी कानून बनाए तो 1931 की जनगणना में पाया गया कि बाल-विवाह की संख्या चार गुना बढ़ गई। आधुनिक भारत में भी कहीं दकियानूसी सोच के लोग इस विधेयक के खिलाफ भोले-भाले लोगों को न भड़काएं और ज्यादा बच्चे पैदा करने की सलाह इस कुतर्क से न दें कि अन्य धर्मों के अनुयाई अपनी संख्या बढ़ा रहे हैं। उधर आस्था के नाम पर एक बीमार भारत बनाना कतई बर्दाशत नहीं किया जा सकता।

Date:23-12-21

जजों और जनता सभी को न्याय मिलना जरूरी
विराग गुप्ता, ( सुप्रीम कोर्ट के वकील और ‘अनमास्किंग वीआईपी’ पुस्तक के लेखक )

अनेक जजों ने संस्मरण और आत्मकथाएं लिखी हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के पूर्व चीफ जस्टिस रंजन गोगोई की आत्मकथा ‘जस्टिस फॉर द जज’ विशेष चर्चा में है। गोगोई का यह कहना सही है कि न्यायिक फैसले खुद ही बोलते हैं, इसलिए अब उनके फैसलों पर विवाद खड़ा करना ठीक नहीं है। दूसरा विवाद उनकी संसद सदस्यता पर है। एमसी छागला, कृष्ण अय्यर, बहरुल इस्लाम और हिदायतुल्लाह जैसे जजों ने दलीय राजनीति में खुलकर हिस्सा लिया था। इस लिहाज से गोगोई का राज्यसभा सदस्य बनना गलत नहीं माना जा सकता। उनकी किताब का खास पहलू और पीड़ा यह है कि जज भी अन्याय का शिकार होते हैं। तीन साल पहले गोगोई ने 3 अन्य वरिष्ठ जजों के साथ मिलकर प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था। उसमें उन्होंने कहा था कि अगर न्यायपालिका को नहीं बचाया गया तो लोकतंत्र संकट में आ जाएगा। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद गोगोई 13 महीने तक सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस रहे, जिसे भारत में सबसे ताकतवर व्यक्ति माना जाता है। आत्मकथा में दिए गए तथ्यों और प्रसंगों के आलोक में पांच अहम् मुद्दों पर बहस जरूरी है, जिनमें चीफ जस्टिस के नाते गोगोई संस्थागत सुधार नहीं ला सके।

पहला, यौन उत्पीड़न के आरोपों के बाद, एक वकील ने सुप्रीम कोर्ट में सनसनीखेज हलफनामा फाइल किया था। उसके अनुसार चीफ जस्टिस को हटाने और न्यायपालिका को अस्थिर करने के लिए फिक्सरों द्वारा बड़े पैमाने पर साजिश हो रही थी। उसमें स्टाफ, वकील, जज और उद्योगपतियों की मिलीभगत के आरोप थे। सुप्रीम कोर्ट ने आनन-फानन में सीबीआई और आईबी के डायरेक्टर के साथ दिल्ली के पुलिस कमिश्नर को तलब कर लिया। न्यायिक जांच के लिए पूर्व जज पटनायक समिति का गठन किया गया। उसके एक साल बाद आरोप लगाने वाली महिला की बहाली हो गई। सीलबंद लिफाफे में कमेटी की रिपोर्ट से फरवरी 2021 में उस जांच का भी पटाक्षेप हो गया। अरुणाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कलिखो पुल ने भी सुसाइड नोट में जजों और उनके बच्चों पर गंभीर आरोप लगाए थे। उस मामले में गोगोई समेत सुप्रीम कोर्ट के सभी जजों को कारवाई के लिए पत्र लिखने के बावजूद कोई जांच नहीं हुई। वोहरा कमेटी से लेकर जजों की प्रेस कॉन्फ्रेंस में सिस्टम की सड़ांध के बारे में गंभीर आरोपों से सनसनी बढ़ती है। लेकिन शिखर में पहुंचने पर सिस्टम की सफाई और दोषियों को दंडित करने के बारे में ठोस पहल क्यों नहीं होती?

दूसरा, पूरे देश में चपरासी, क्लर्क और अफसर सभी स्तर की सरकारी नौकरियों के लिए भयानक मारामारी है। उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ में तो एक महिला ने अपने लेखपाल ससुर की इसलिए हत्या करवा दी जिससे कि उसके प्रेमी को अनुकंपा नियुक्ति से सरकारी नौकरी मिल जाए। अधिकांश सरकारी नौकरियों में भर्ती की परीक्षाएं धांधली की वजह से रद्द हो रही हैं। ऐसे दौर में बगैर विवाद के जजों की भर्ती होना काबिले तारीफ ही है। किताब में गोगोई ने सुप्रीम कोर्ट के 14 जज, हाईकोर्ट के 28 चीफ जस्टिस और हाईकोर्ट के 127 नए जजों की नियुक्ति करवाने का दावा किया है। लेकिन इस तस्वीर का स्याह पहलू यह है कि ये नियुक्तियां उस कॉलेजियम व्यवस्था से हुईं, जिसे सुप्रीम कोर्ट के ही पांच जजों ने सन 2015 में अपारदर्शी और सड़ांध भरा बताया था। गोगोई जी की आत्मकथा के अनुसार सीनियर एडवोकेट बनाने के लिए जजों के पास बड़े पैमाने पर सिफारिशें आती हैं तो फिर जजों की नियुक्ति और ट्रांसफर के लिए कितनी सिफारिशें आती होंगी? राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री दोनों ने न्यायपालिका को सामंती तंत्र से मुक्त करने का आह्वान किया है। जिसके लिए जजों की नियुक्ति और ट्रांसफर व्यवस्था को पारदर्शी और तर्कसंगत बनाना होगा। इसके लिए मेमोरेंडम आफ प्रोसीजर (एमओपी) में संस्थागत बदलाव करवाने में रंजन गोगोई विफल रहे।

तीसरा, जजों की प्रेस कॉन्फ्रेंस में सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा था कि चीफ जस्टिस प्रथम होने के बावजूद सर्वेसर्वा नहीं हैं। अन्य जजों के बीच मुकदमों का आवंटन, रोस्टर, मुकदमों की लिस्टिंग, सीनियर वकीलों की मेंशनिंग पर जल्द सुनवाई के फैसले जैसे मसलों पर सुप्रीम कोर्ट के नियमों में बदलाव हो जाएं तो व्यक्ति विशेष की मनमर्जी को रोका जा सकता है। गोगोई ने रिटायरमेंट के पहले आगामी चीफ जस्टिस के लिए दो बड़े बंगलों को मिलाकर बड़ा काम्प्लेक्स बनाने और ऑफिशियल काम के लिए विशेष हवाई जहाज की सुविधा जैसे वीआईपी मामलों के लिए सरकार को प्रस्ताव भेजे। लेकिन भावी चीफ जस्टिस की मनमर्जी को रोकने के लिए नियम और कानून में बदलाव के लिए उन्होंने ठोस पहल नहीं की।

चौथा, जमानत जैसे मामलों को एक जज की पीठ सुन सके इसके लिए संविधान के अनुच्छेद 145 के तहत गोगोई के कार्यकाल में नियमों में बदलाव हुआ। उसके अनुसार ही रिया चक्रवर्ती के मामले को एक जज की बेंच ने सुना था। पूर्व चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा ने कार्रवाई के प्रसारण के लिए न्यायिक आदेश दिया था। उसके बाद अयोध्या मामले की सुनवाई के सीधे प्रसारण और सुरक्षित तकनीक के इस्तेमाल के लिए सुप्रीम कोर्ट में अर्जी डाली गई। फिर लॉकडाउन के बाद हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में मनमर्जी तरीके से ऑनलाइन सुनवाई शुरू हो गई। लेकिन सुरक्षित तकनीकी व्यवस्था अपनाने और नियमों में समुचित बदलाव के लिए गोगोई और परवर्ती चीफ जस्टिस ने ठोस फैसले नहीं लिए।

पांचवां, आत्मकथा के अनुसार जजों के आचरण और नैतिकता का मूल्यांकन समाज के अनुसार ही होना चाहिए। लेकिन जजों की नियुक्ति व्यवस्था तो बड़ी सरल है पर उनके खिलाफ कार्रवाई, एफआईआर या निकालने की प्रक्रिया असंभव जैसी है। इसीलिए कई स्तरों पर जांच के बाद भ्रष्ट आचरण की पुष्टि के बावजूद एक जज को इलाहबाद हाईकोर्ट से नहीं निकाला जा सका। नेताओं और अफसरों के खिलाफ सख्ती दिखाने वाली न्यायपालिका, अपने जजों के कदाचरण और भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्त कार्रवाई का संस्थागत सिस्टम बनाए, तो कर्तव्यनिष्ठ और ईमानदार जजों का मान ज्यादा बढ़ेगा। इस बारे में भी गोगोई के कार्यकाल में ठोस पहल नहीं हुई।

तीन साल पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में गोगोई और अन्य जजों ने आत्मा की आवाज को नहीं दबाने और देश का कर्ज चुकाने की बात कही थी। जस्टिस गोगोई अब लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर यानी संसद के सदस्य हैं। न्यायिक सुधार और जजों की जवाबदेही से जुड़े इन मसलों पर वे संस्थागत बदलाव की सार्थक पहल करें तो विशिष्ट जजों के साथ आम जनता को भी न्याय मिल सकेगा।

 

Date:23-12-21

महिला सशक्त, समाज मजबूत
डा. फैयाज अहमद फैजी

पिछले दिनों ऐतिहासिक फैसले में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने महिलाओं के लिए शादी करने की न्यूनतम कानूनी आयु सीमा 18 से बढ़ाकर 21 वर्ष करने का प्रस्ताव पारित किया जिससे उन्हें पुरुषों के बराबर लाया जा सके। यह निर्णय जया जेटली की अध्यक्षता में केंद्र सरकार द्वारा गठित एक टास्क फोर्स, नीति आयोग के डॉ. वीके पॉल और महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, स्वास्थ्य और शिक्षा मंत्रालयों के सचिवों के साथ पिछले साल नीति आयोग को सौंपी गई सिफारिशों पर आधारित है, जो महिलाओं के बीच उच्च शिक्षा को प्रोत्साहित करने के तरीकों की जांच करने के लिए, शिशु मृत्यु दर, मातृ मृत्यु दर, मां के मानसिक स्वास्थ्य, मां और बच्चे, दोनों की पोषण स्थिति, लिंग अनुपात पर वैवाहिक आयु के प्रभाव का पता लगाने के लिए जन्म और बाल लिंग अनुपात आदि का पता लगाने के लिए गठित की गई थी।

इस निर्णय को जाति, पंथ और धर्म से ऊपर उठकर समाज के सभी वगरे से व्यापक सराहना मिल रही है। हालांकि, समाज के एक वर्ग ने कुछ मापदंडों पर सवाल उठाया है, जिस पर चर्चा होना जरूरी जान पड़ती है। जनसंख्या नियंत्रण के लिए एक उपकरण के रूप में इस्तेमाल किए जाने वाले नये प्रस्ताव के बारे में कुछ आरोप सुने जा सकते हैं। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण द्वारा जारी हालिया आंकड़ों के हवाले से आरोपों का आसानी से मुकाबला किया जा सकता है, जिनमें स्पष्ट रूप से दिखाया गया है कि कुल प्रजनन दर (टीएफआर) घट रही है, और जनसंख्या नियंत्रण में है। भारत ने पहली बार 2.0 की कुल प्रजनन दर प्राप्त की, जो टीएफआर के प्रतिस्थापन स्तर 2.1 से नीचे है, जो स्पष्ट रूप से जनसंख्या विस्फोट में गिरावट को दर्शाती है। कुछ लोगों ने सर्वे की सीमा पर सवाल उठाए हैं। जया जेटली ने टास्क फोर्स की रिपोर्ट प्रस्तुत करते हुए कहा, ‘यह सर्वेक्षण 16 विश्वविद्यालयों के साथ-साथ 15 से अधिक गैर-सरकारी संगठनों के फीडबैक पर आधारित है, जिन्होंने युवाओं (विशेषकर 21-23 वर्ष की आयु में) के साथ व्यापक विचार-विमर्श किया, विशेष रूप से ग्रामीण और हाशिए पर रहने वाले समुदायों, उन जिलों पर ध्यान केंद्रित करते हैं, जहां बाल विवाह काफी प्रचलित हैं। सभी धर्मो और शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों से समान रूप से फीडबैक लिया गया।

प्रस्ताव को कानून में बदलने के लिए बाल विवाह निषेध अधिनियम, 2006 में संशोधन की आवश्यकता है, और इसके परिणामस्वरूप विशेष विवाह अधिनियम और व्यक्तिगत कानूनों जैसे हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 आदि में संशोधन की आवश्यकता है। एक बार जब यह कानून बन जाता है, तो सारे धर्मो की परवाह किए बिना भारत की महिला आबादी को विभिन्न क्षेत्रों में लाभ होने का अनुमान है। बढ़ी हुई शादी की उम्र एक बालिका को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त करने, कौशल प्राप्त करने और वित्तीय स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए पर्याप्त समय की गारंटी देगी और अगर लड़कियां आर्थिक रूप से स्वतंत्र होंगी तो माता-पिता उनकी जल्दी शादी करने की चिंता भी नहीं सताएगी। शीघ्र विवाह को प्रारंभिक मातृत्व के दृष्टिकोण से देखा जाना चाहिए, जो एक लड़की के लिए शारीरिक, मानसिक और आर्थिक रूप से चुनौतीपूर्ण है। देर से शादी का मतलब देर से मातृत्व और देर से मातृत्व का मतलब है एक लड़की के लिए अपने भविष्य को सुरक्षित करने के लिए अधिक समय का मिलना। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के साथ वित्तीय स्वतंत्रता सुनिश्चित करेगी कि महिलाओं के साथ उनके पुरु ष समकक्षों की तुलना में समान व्यवहार किया जाए। इससे सही मायने में महिला सशक्तिकरण सुनिश्चित करना संभव होगा। महिलाएं दुनिया की आबादी का लगभग 50% हिस्सा हैं। लोगों को सशक्त बनाने के अधिकांश प्रयास आम तौर पर दूसरे आधे हिस्से पर लक्षित होते हैं, जिसका प्रतिनिधित्व पुरु षों द्वारा किया जाता है। भले ही योजनाओं/उपायों का उद्देश्य किसी विशेष वर्ग को लाभ पहुंचाना न हो, विभिन्न सामाजिक मानदंडों, पुराने रीति-रिवाजों, पितृसत्ता और सरकारी उदासीनता के कारण महिलाएं अपने पुरु ष समकक्ष से आम तौर पर किसी भी योजना/कार्यक्रम से वंचित हो जाती हैं। शादी की न्यूनतम उम्र बढ़ाने का सरकार का यह फैसला महिला सशक्तिकरण की राह में मील का पत्थर साबित होने का अनुमान है। हालांकि, दूरदराज के क्षेत्रों में शैक्षणिक संस्थानों के मामले में परिवहन सहित लड़कियों के लिए स्कूलों और विश्वविद्यालयों तक पहुंच सुनिश्चित करने के साथ-साथ निर्णय की सामाजिक स्वीकृति को प्रोत्साहित करने के लिए व्यापक जनजागरूकता अभियान की भी आवश्यकता है ताकि लोगों में इसको लेकर जागरूकता बढ़े। निजी स्वार्थ की राजनीति से प्रेरित लोग इस मुद्दे को सांप्रदायिक रंग देकर धर्म विशेष के लोगों की भावनाओं को भड़काने के लिए कर सकते हैं जैसा कि पिछले दिनों समाजवादी पार्टी के सांसद शफीकुर्रहमान बर्क का इस संदर्भ में विवादित बयान से जाहिर भी होता है।

अभी कुछ साल पहले ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और दारु ल उलूम देवबंद ने दिल्ली उच्च न्यायालय के इस फैसले का स्वागत किया था कि वैध रूप से मुस्लिम लड़कियां 15 साल की उम्र में शादी कर सकती हैं। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की इस्लामी व्याख्या के अनुसार एक लड़की को सिर्फ वयस्क होने पर शादी का अधिकार प्राप्त हो जाता है। इसके लिए आयु की कोई तय समय सीमा नहीं है। देखा गया था कि जिस तरह तीन तलाक की पीड़ित अधिकांश वंचित पसमांदा समाज की महिलाएं ही थीं, वैसे ही छोटी उम्र में शादी के नुकसान का पसमांदा लड़कियों को ही सामना करना पड़ता है। सरकार को इस ओर भी ध्यान देना चाहिए। समाज को भी अपनी बहन-बेटियों की बेहतरी के लिए शंकाओं को दूर करके आगे बढ़ना समय की मांग है। आखिर, शिक्षित और सशक्त महिला स्वस्थ समाज के निर्माण के लिए महत्त्वपूर्ण हैसियत रखती है।

 

Date:23-12-21

एक जरूरी विमर्श से मुंह मोड़े बैठा समाज
भवेश झा, ( लोक-स्वास्थ्य विशेषज्ञ )

एक बेहतर शासन-व्यवस्था में आंकड़े काफी अहमियत रखते हैं। इनके संग्रह का उद्देश्य किसी समस्या का ठोस समाधान ढूंढ़ना होता है। लेकिन कुछ आंकड़े लोक-स्वास्थ्य के नजरिये से काफी महत्वपूर्ण होने के बावजूद सामाजिक विमर्श का हिस्सा नहीं बन पाते। आत्महत्या एक ऐसी ही उपेक्षित समस्या है। हाल ही में नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो ने सुसाइड्स ऐंड एक्सीडेंटल डेथ्स इन इंडिया नाम की रिपोर्ट जारी की है। इस रिपोर्ट के अनुसार, पिछले वर्ष आत्महत्या से होने वाली मौतों की संख्या डेढ़ लाख को पार कर गई। यह एक साल में खुदकुशी से होने वाली मौत का सबसे बड़़ा आंकड़ा है। 2019 के मुकाबले 2020 में आत्महत्या से मृत्यु के आंकड़े में लगभग 10 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है। जाहिर है, कोरोना और लॉकडाउन की वजह से उपजी विपरीत आर्थिक परिस्थितियों ने असंगठित क्षेत्र और व्यापारी वर्ग को काफी प्रभावित किया है। साल 2019 की तुलना में 2020 में व्यापारियों की खुदकुशी में 50 फीसदी की वृद्धि दर्ज की गई।

आत्महत्या की इस बढ़ती दर को सिर्फ कोविड या लॉकडाउन के परिप्रेक्ष्य में देखना सही नहीं होगा, क्योंकि महामारी से पहले भी खुदकुशी एक बड़ी जन-स्वास्थ्य समस्या रही है। साल 2019 के ‘ग्लोबल बर्डेन ऑफ डिजीज’ (जीबीडी) अध्ययन के अनुसार, 15 से 39 आयु वर्ग में आत्महत्या मौत का सबसे बड़ा कारण है। इसका मतलब यह है कि आत्महत्या हमारे नौजवानों के लिए सबसे बड़ा अदृश्य खतरा बनती जा रही है। लेकिन हाल के कुछ चर्चित व्यक्तियों की खुदकुशी से जुड़ी बहसों को देखें, तो पता चलता है कि ऐसी चर्चाएं सनसनीखेज आरोप-प्रत्यारोपों तक सिमटकर रह जाती हैं। यही नहीं, इसे सामाजिक कलंक के रूप में देखने की रूढ़ि परिजनों को खुलकर शोक प्रकट करने भी नहीं देती। पीड़ित परिवारों को किसी प्रकार का समर्थन नहीं मिलता। आत्मग्लानि व पीड़ा उन्हें अकेले ही भोगनी पड़ती है।

हमारे देश में आत्महत्या को एक निजी समस्या के तौर पर पेश किया जाता है। इसे मानसिक कमजोरी या रोग से जोड़कर देखा जाता है, जबकि सच्चाई यह है कि लगभग 50 प्रतिशत मामले ही ऐसे होते हैं, जिनमें किसी प्रकार की मानसिक स्वास्थ्य-समस्या रहती है। विश्व स्वास्थ्य संगठन का मानना है कि आत्महत्या को रोकना संभव है और इसकी रोकथाम के कारगर तरीके भी मौजूद हैं। इसके लिए बहुआयामी प्रयास करने होंगे। आत्महत्या की रोकथाम में जागरूकता कार्यक्रम चलाने, मानसिक स्वास्थ्य सेवा को मजबूत करने, आपात हेल्पलाइन, सामाजिक सुरक्षा व राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम जैसे प्रयास महत्वपूर्ण हैं। इस रोकथाम में विभिन्न क्षेत्रों के बीच की साझेदारी अहम है। जैसे, विद्यार्थियों में इस प्रवृत्ति को रोकने के लिए शिक्षा और स्वास्थ्य विभाग को मिलकर काम करना होगा। छात्रों में तनाव के बिंदुओं को पहचानकर शैक्षणिक परिसरों को खुशनुमा बनाने के प्रयास करने पड़ेंगे।

आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोग आत्महत्या से ज्यादा प्रभावित हो रहे हैं। पाया गया है कि लगभग 95 फीसदी आत्महत्या के शिकार लोग सालाना पांच लाख रुपये से कम आय वाले वर्ग से आते हैं। नीति आयोग द्वारा हाल ही में जारी बहुआयामी गरीबी सूचकांक के अनुसार, हर चार में से एक भारतीय गरीब है। इससे साफ है, गरीबी उन्मूलन व सरकार की अन्य कल्याणकारी योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन से भी आत्महत्या की रोकथाम में मदद मिल सकती है।

खुदकुशी को रोकने की मुहिम में सामाजिक भागीदारी काफी अहम है, क्योंकि इसको लेकर हमारे समाज में कलंक, अपमान का बोध बहुत गहरा है। इसी वजह से लोग मदद मांगने आगे नहीं आते। वास्तव में, परिवार और आस-पड़ोस में कठिन हालात से गुजर रहे लोगों से जुड़कर, उनका हौसला बढ़ाकर हताशा में डूबने से उन्हें बचाया जा सकता है। यहां यह समझना बहुत जरूरी है कि समुदाय के लोग ही स्थानीय जरूरतों व प्राथमिकताओं की बेहतर पहचान करके समाधान खोज सकते हैं। इसलिए आत्महत्या की रोकथाम के विमर्श में ज्यादा से ज्यादा जन-भागीदारी से सुखद परिणाम हासिल करने की कोशिश होनी चाहिए, वरना यह मुद्दा सरकारी रिपोर्टों और शोध पत्रों से बाहर नहीं निकल पाएगा।