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(30-07-2022) समाचारपत्रों-के-संपादक

Date:30-07-22

Stubbles, Mountains
NCR pollution & U’khand heat waves: GoI must step in
TOI Editorials

Delhi government’s support for Punjab’s proposed Rs 2,500 per acre cash incentive to paddy farmers to curb stubble burning will require Centre’s handholding. AAP governing Punjab and Delhi has helped the two governments strike a consensus. Both are willing to contribute Rs 500 each and expect GoI to foot the remaining sum. But Haryana, another farm fire contributor, has to be roped in too. Not just Delhi, Haryana cities like Gurgaon and Faridabad, and UP cities like Noida and Ghaziabad are affected by air quality dips due to stubble burning.

Given the multi-state stakes, Delhi’s position as the national capital, and the economic centrality of Delhi-NCR, GoI’s intervention can resolve policy tangles. GoI’s Commission for Air Quality Management tackling NCR’s air pollution woes had a dismal start last year. There’s no room for petty politicking on AAP’s proposal. Time is limited; stubble burning peaks in October. Also, given the manifest disinterest of farmers towards various straw management machines, and the bio-decomposer jointly developed by ICAR-IARI and pesticide company UPL showing promise, the latter option must be prioritised alongside the cash incentive. And farmers pocketing the sop must be penalised if they still burn stubble.

Another man-made threat on the northern plains is the fast-changing Himalayan ecology. With its glaciers and pristine forests, Uttarakhand is a catchment area for the north’s two main rivers, Ganga and Yamuna. But the state recorded the most heat wave days this year. High temperatures are triggering more forest fires and depleting glaciers. Highway construction has made the Char Dham more accessible and arguably serves national security imperatives. But the high pilgrim and tourist footfall aggravates solid waste management problems in a fragile ecosystem. Whether in cities, villages or mountains solid waste burning or burying is unsustainable. GoI with its resources, political capital and statutory powers must take this up on war footing. If governments think environment is an economic resource, then they must spend money to preserve it.

Date:30-07-22

Social Media Socially Distanced a Bit
Waiting for advertisers to reopen their wallets
ET Editorials

Social media giants are reporting falling average prices of advertising as demand weakens in an economic downturn. Twitter missed the market’s revenue and earnings estimates and swung into loss from profits in the second quarter as expenses overshot. Alphabet, Google’s parent company, reported weak earnings with the biggest drag being YouTube’s revenue, which is off scorching pandemic-era growth. Meta posted its first decline in revenue since Facebook went public and its profits dipped by over a third. In the same quarter of 2021, the company that operates Facebook and Instagram had doubled its profit. The number of active users on the Facebook app has also shrunk from the first quarter as competition intensified from rivals like TikTok.

An advertising squeeze on social media comes amid two quarters of shrinkage in the US economy that would technically qualify as a recession. The US Federal Reserve, however, delivered a pre-announced interest rate hike last week as inflation has not shown signs of peaking at well over three times its target rate. Mark Zuckerberg has pegged dipping user engagement to internet blocks due to the war in Ukraine. The environment for social media has turned adverse at the precise juncture when these companies are facing up to internal issues. Twitter is in the midst of an on-again, off-again takeover by tech czar Elon Musk that has affected its management as well as its share price. Advertisers are yet to get comfortable with the short video format of Meta’s Reels, which is inspired by TikTok. YouTube Shorts is, likewise, eating into the wellmonetised viewership of YouTube. TikTok, on its part, faces Western suspicion over the Chinese lineage of its owner ByteDance.

Social media finds itself in a vortex of falling profits, subscriber fatigue, scrutiny by regulators and maverick corporate raiders. Some of these issues are transient, but others like Meta’s focus on augmented reality to drive user engagement are likely to be in play once advertisers reopen their wallets.

Date:30-07-22

Freeing Up the Export Zones
ET Editorials

GoI’s move to overhaul special economic zones (SEZs) through the Development of Enterprise and Service Hubs (DESH) Bill is sound. The 268-odd zones, created by a separate law in 2005, to serve the export market failed to take off. Large companies made a beeline to milk tax breaks in these enclaves, resulting in misallocation of resources and loss of revenue. The fiscal package in the DESH Bill may include levying 15% corporate tax for units set up in these hubs until 2032. A lower rate, rather than a full tax holiday, is pragmatic. It could motivate global players to set up shop. Today, new domestic manufacturing companies are also charged 15% corporate tax, provided they eschew exemptions and minimum alternate tax.

Another change includes tweaking the eligibility criteria for SEZ units to link them to investments in R&D, innovation and employment generation rather than forex earnings. This, too, is sensible. The SEZ Act, 2005, made it mandatory for units to achieve positive net foreign exchange earnings. Exports should be more than imports over five years from the start of production to be eligible for tax concessions and exemptions. This was challenged at the WTO, making the case for a policy overhaul compelling. More concessions for SEZ units to sell in the domestic tariff area (DTA) will undo the harm to the DTA industry by unequal competition from SEZ units. A policy framework that is non-discriminatory and minimises import tariffs would be a better bet.

Allowing partial denotification of these hubs to free up areas not in demand is a good idea. GoI must provide robust infrastructure and administration and improve the regulatory environment for investors. Global trade touched $28. 5 trillion in 2021. India’s share is still less than 2%.

Date:30-07-22

We need to protect whistle blowers
Ignoring the fact that Right to Information users are facing death for keeping democracy alive is a threat to democracy itself
Justice Madan B. Lokur, a former judge of the Supreme Court of India, is presently a judge of the Supreme Court of Fiji

“Words, words, words” was Hamlet’s reply to Polonius’ question, “What do you read, my lord?” That is what our Right to Information (RTI) Act, 2005, is being reduced to. The Centre for Law and Democracy classifies it among the top five laws in the world. The RTI empowers us to participate in the policymaking process, by providing access to information relating to the functioning of all public authorities. Ordinary citizens have used the law to make public authorities accountable and transparent in their functioning. In fact, the law has been used extensively by a cross section of citizens including activists, lawyers, bureaucrats, researchers, journalists and most importantly, ordinary folk. They all have been asking simple questions and pursuing answers on the use of public funds, and unearthing corruption of all kinds from the Panchayat level right up to Parliament. The widespread understanding and use of the RTI is a shining example of a participatory democracy in spite of our current realities.

The killing of activists

Unfortunately, the dangerous underside of the RTI is manifesting itself through violent reactions from entrenched interests and powerful lobbies. Since the implementation of the Act, some 100 RTI activists across the country have been killed and several are harassed on a daily basis. This is a reality of one of the strongest laws for democratic accountability that we must systematically address through strong legal and institutional safeguards.

Bihar is turning out to be one of the most dangerous States for RTI activists despite being one of the earliest promoters of the law. The State ranks first in the number of deaths of RTI users. As many as 20 RTI users have lost their lives since 2010 in different districts across Bihar. In 2018, six RTI users were killed for seeking information related to the functioning of public programmes and institutions. These brutal murders have not only raised an urgent question of the protection of people engaging with the system to seek accountability, but also of the state’s responsibility to provide legal assistance, time-bound grievance redressal, compensation, and dignified access to justice to the families of those killed.

Earlier this month, civil society organisations organised a public hearing in Patna where families of the ‘whistle blowers’ disclosed that the whistle blowers had been working on issues of public importance and interest, exposing irregularities and corruption, pursuing transparency in the functioning of the Public Distribution System, the Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act, Anganwadi centers, housing schemes, illegally operating health clinics and so on. They had been requesting information that should have been mandatorily disclosed to the public under Section 4 of the RTI Act. Family members at the hearing also questioned the abdication of responsibility by the State government in assisting them to get justice in each case. After all, the whistle blowers were performing a basic civic duty of public vigilance that the government should encourage and initiate timely action on. The killing of RTI users and the intimidation of their family as they struggle for justice, in Bihar and other parts of the country, are reflective of the lack of action by the government and collusion of the police with powerful vested interests to deny, if not subvert, justice.

A new framework

We are living in a time where the government denies the existence of casualties emanating from its acts of omission and commission. This has prompted civil society to maintain lists of persons who lost their lives on account of demonetisation, COVID-19 and now RTI, so that the lives of the people, particularly the poor, are not remembered merely as numbers. We need to move beyond maintaining a count. We need to advocate for and move towards creating a socio-legal system that recognises RTI users under attack as human right defenders and build a framework that facilitates and protects them in their attempt to pursue issues of public interest. Otherwise, words in the RTI legislation will ring hollow.

There can be multiple components to such a framework, and it is time State governments take the lead without waiting for the Central government to set an example. First, State governments must direct law-enforcement agencies to expeditiously and in a time-bound manner complete investigations in all cases where RTI users are harassed. This must include making proactive efforts to provide adequate compensation to the victim’s family.

Second, available evidence clearly shows that the information requested by the murdered RTI users was information that should have been mandatorily disclosed in the public domain under Section 4 of the RTI Act. Therefore, the State governments must take immediate efforts to institutionalise proactive disclosure of actionable information. Is this possible? Rajasthan has taken the lead in active disclosure. Its Jan Soochna portal subsequently followed by Karnataka’s Mahiti Kanaja are outstanding examples of practical ways of mandatory disclosure.

Third, in all cases of threats, attacks or killings of RTI users, the State Information Commission must immediately direct the relevant public authorities to disclose and publicise all the questions raised and the answers given to the user. Giving wide publicity to such information may potentially act as a deterrent against attacks on RTI users, as perpetrators get the message that rather than covering up the matter, any attack would invite even greater public scrutiny.

Effective legislation

Last, there is an urgent need to enact an effective legislation to protect whistle blowers. In 2016, a Supreme Court bench of Justice T.S. Thakur and Justice A.K. Sikri came down heavily on the Union government for its reluctance in notify the Whistle Blowers Protection Act of 2014, but unfortunately to no avail. The Supreme Court observed that there was an “absolute vacuum” which could not be allowed to go on. The Central government was called upon to decide on a specific time frame to establish an administrative set-up to protect whistle blowers. The court recognised that the concept of a whistle blower is a global phenomenon and has become a reality. It cannot be wished away. Words, words, words that have no effect on the Central government. Eight years have gone by and the proposed Act has not been notified.

Given this reality, State governments, such as those of Bihar and Maharashtra, which have recorded the highest number of murders of RTI activists, must introduce their own mechanisms for protecting whistle blowers by enacting at least a State-level whistle blower protection law. Ignoring the plight of RTI users facing death for keeping our democracy alive is a threat to democracy itself.

Date:30-07-22

संसद और विधानसभाओं की घटती प्रासंगिकता
डा. एके वर्मा, ( लेखक राजनीतिक विश्लेषक एवं सेंटर फार द स्टडी आफ सोसायटी एंड पालिटिक्स के निदेशक हैं )

देश में संसद सबसे बड़ी पंचायत है। उसके निर्णय पूरे देश पर बाध्यकारी हैं। वह लोकतंत्र की धुरी है, जो कार्यपालिका अर्थात प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल को जन्म देती है। कार्यपालिका सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति करती है। संविधान ने संसदीय व्यवस्था में संसद को सबसे महत्वपूर्ण स्थान दिया। संघीय व्यवस्था के चलते यही बात राज्यों में विधानसभाओं पर भी लागू होती है, लेकिन आज संसद और विधानसभाओं के मूल चरित्र में नकारात्मक बदलाव देखे जा रहे हैं। इससे उनकी प्रासंगिकता पर प्रश्नचिह्न लगने लगा है। ये संस्थाएं शोर-शराबे, तर्कहीन वाद-विवादों, आरोप-प्रत्यारोप और धरने-प्रदर्शन का मंच बनती जा रही हैं। कभी-कभी वहां हिंसा के भी दर्शन होने लगे हैं। विरोध, धरना, प्रदर्शन के लिए तो हर शहर में स्थान चिह्नित हैं। आखिर सांसद संसद में जाकर अपने विरोध को विचारों में क्यों नहीं व्यक्त करते? संसद और विधानसभाओं के अंदर और बाहर बैनर, पोस्टर और तख्तियां लेकर सांसद और विधायक अपना विरोध दर्ज क्यों करा रहे हैं? क्या उन्हें बोलना नहीं आता या उनके पास विरोध का कारण नहीं होता?

अक्सर विदेशी शिष्टमंडल संसद की दीर्घाओं में बैठकर हमारे लोकतंत्र को समझने आते हैं। क्या छवि लेकर जाते होंगे वे? संसद की कार्यवाही का सजीव प्रसारण होने से जनता सांसदों के विचार, भाषा और व्यवहार को देखकर हतप्रभ और आहत होती है। राजनीतिक संस्कृति में गिरावट इसका बड़ा कारण है। यह ‘गांधीवादी संस्कृति’ पर ‘नेहरूवादी संस्कृति’ के वर्चस्व का परिणाम है। इसी के चलते राजनीति में अहिंसा पर हिंसा भारी पड़ गई और देश में राजनीति पर अपराधियों की पकड़ बढ़ती गई, जिससे ग्राम पंचायत से लेकर संसद तक आम आदमी हाशिये पर आ गया। इन दिनों नया संसद भवन बन रहा है, जिसमें 888 लोकसभा और 384 राज्यसभा सदस्य बैठ सकेंगे। संविधान के 84वें संशोधन ने संसद और विधानसभाओं की संख्या पर 2031 की जनगणना तक विराम लगा रखा है। 1971 में देश की जनसंख्या 56.8 करोड़ थी और एक सांसद लगभग 10.05 लाख लोगों का प्रतिनिधित्व करता था। आज जनसंख्या 130 करोड़ से अधिक है। इससे एक सांसद पर औसतन 24 लाख से अधिक जनसंख्या का बोझ है। जब 2031 की जनगणना के बाद संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन किया जाएगा तो सांसदों की संख्या बढ़ाकर लगभग दोगुनी करनी पड़ेगी। इसीलिए विशाल संसद की आवश्यकता है, ताकि 2031 के बाद होने वाले लोकसभा चुनावों में बड़ी संख्या में चुने जाने वाले सांसदों को बैठाया जा सके। यही स्थिति विधानसभाओं में भी होने वाली है। लगभग प्रत्येक विधानसभा में विधायकों की संख्या दोगुनी हो सकती है। इससे सांसदों और विधायकों पर जनप्रतिनिधित्व का बोझ तो कम होगा, पर जनता पर वित्तीय बोझ बढ़ेगा। सवाल है कि क्या जनता को इसका कोई लाभ भी मिलेगा? क्या आगे आने वाले जनप्रतिनिधि अपने विधायी उत्तरदायित्वों का ठीक से निर्वहन कर पाएंगे? वर्तमान परिदृश्य कोई आशा नहीं जगाता। जिस प्रकार विधानमंडलों में मुद्दों पर बहसें कम हो रही है, विधेयकों को प्राय: आनन-फानन पास कराना सरकार की मजबूरी हो गई है, जनप्रतिनिधि सार्थक बहस में भाग लेने से बचने लगे हैं और व्यक्तिगत आक्षेपों में उलझ रहे हैं, उससे राजनीतिक संस्कृति में चिंताजनक गिरावट आई है। यह गिरावट वैचारिक, भाषाई और संसदीय आचरण में व्यक्त हो रही है। इसे देखकर पूरा देश चिंतित है। यदि आने वाले समय में यही परिदृश्य बना रहता है तो संसद और विधानसभाएं अपना औचित्य खो देंगी। अब तो राजनीतिक कटुता के चलते संसदीय समितियों में भी दलगत भावना से ऊपर उठ कर बहसें नहीं हो पातीं। इससे सरकार विधेयकों को संसदीय समितियों में भेजने से बचने लगी है।

संसद और विधानसभाओं की गिरती साख के पीछे केवल राजनीतिक संस्कृति की गिरावट ही नहीं, बल्कि न्यायपालिका के निर्णय और संविधान के संशोधन भी जिम्मेदार हैं। जबसे सर्वोच्च न्यायालय ने केशवानंद भारती मामले (1973) में ‘संविधान के मूल ढांचे’ का सिद्धांत प्रतिपादित किया तबसे संसद और विधानसभाओं के बनाए कानूनों पर न्यायपालिका की अदृश्य तलवार लटकती रहती है, क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय ने यह नहीं बताया कि मूल ढांचा अंतिम रूप से है क्या? संविधान के 52वें संशोधन अर्थात दलबदल निरोधक कानून, 1985 ने जनप्रतिनिधियों को अपनी-अपनी पार्टी का बंधक सा बना दिया है। इतना ही नहीं, दलबदल पर संसद और विधानसभाओं के पीठासीन अधिकारियों के निर्णयों पर सर्वोच्च न्यायालय ने न्यायिक पुनर्निरीक्षण के अधिकार की पुनर्स्‍थापना कर उन पर न्यायपालिका के प्रभुत्व की स्थापना कर दी है। स्वयं कार्यपालिका ने भी व्यवस्थापिका पर अपना वर्चस्व स्थापित कर लिया है। यह समस्या अन्य लोकतांत्रिक देशों में भी है। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा के कार्यकाल में प्रतिनिधि सभा और सीनेट में कोई गंभीर बहस नहीं हुई। इंग्लैंड में हाल में आम सहमति के अभाव के चलते प्रधानमंत्री को त्यागपत्र देना पड़ा। ऐसा ही हाल कई अन्य लोकतांत्रिक देशों में है।

संसद की घटती प्रासंगिकता के पीछे राजनीतिक दलों में खत्म होता लोकतंत्र जिम्मेदार है। अधिकतर क्षेत्रीय और राष्ट्रीय राजनीतिक दलों को निजी उद्यम की भांति चलाया जा रहा है, जिसमें कांग्रेस, सपा, बसपा, टीएमसी, टीआरएस, लोजपा, शिवसेना, द्रमुक, अन्नाद्रमुक और राजद आदि दल शामिल हैं। वे जनता को केंद्र में रख कर राजनीति नहीं करते। उन्हें केवल अपना स्वार्थ दिखाई देता है, जिसे वे ‘जनहित’ के आवरण में पेश करते हैं। इसीलिए उनका आज मोदी सरकार से हर मुद्दे पर टकराव है। यदि भाजपा गलत है तो उसका मूल्यांकन जनता करेगी और आगामी चुनावों में उसे उसी के अनुरूप पुरस्कार या दंड देगी। आज राष्ट्रीय सुरक्षा, आतंकवाद, राष्ट्रनिर्माण, जनहितकारी कार्यों, अर्थव्यवस्था और विकास आदि के अनेक गंभीर मुद्दे हैं, जिन पर सरकार और विशेष रूप से प्रधानमंत्री को ध्यान देना पड़ता है।

Date:30-07-22

इथेनाल ने दिखाई राह
संपादकीय

पेट्रोलियम पदार्थों का आयात भारत की अर्थव्यवस्था के लिए सबसे बड़ी बाधा है। इस बोझ को जितना कम किया जा सके अच्छा ही होगा। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का यह बयान उम्मीद बढ़ाने वाला है पेट्रोल में इथेनॉल के मिश्रण से इस बोझ को धीरे धीरे कम किया जा रहा है। वर्ष 2014 से पहले पेट्रोल में मिलाए जाने वाले इथेनॉल की मात्रा जहां सिर्फ 40 करोड़ लीटर थी, वह आज बढ़कर 400 करोड़ लीटर हो गई है। उत्तरी गुजरात के साबरकांठा में हिम्मतनगर के नजदीक स्थित साबर डेयरी की विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन करने के बाद एक जनसभा में प्रधानमंत्री ने कहा कि पेट्रोल में इथेनॉल के मिशण्रसे किसानों की आय भी बढ़ गई है। किसानों की आय बढ़ाने के आठ वर्ष से किए जा रहे निरंतर प्रयासों के अब नतीजे दिख रहे हैं। पेट्रोल में इथेनॉल मिलाने से इसमें वृद्धि करने में मदद मिली है क्योंकि इथेनॉल का उत्पादन कृषि उत्पादों जैसे गन्ने और मक्के से होता है। देखा जाए तो आज, इथेनॉल का पेट्रोल में मिलाने का अनुपात करीब 10 प्रतिशत है। वर्ष 2014 से पहले पेट्रोल में केवल 40 करोड़ लीटर इथेनॉल का मिशण्र होता था। आज यह 400 करोड़ लीटर तक पहुंच चुका है। प्रधानमंत्री ने कहा कि खेती के अलावा पशुपालन, बागवानी, मत्स्य पालन और शहद के उत्पादन जैसी संबद्ध कारोबारी गतिविधियों ने भी किसानों की आय बढ़ाई है। आय के वैकल्पिक स्रेत पर ध्यान केंद्रित करने की रणनीति के नतीजे भी दिखाई देने लगे हैं। पहली बार खादी और ग्राम उद्योगों का कारोबार एक लाख करोड़ रुपये के पार चला गया है। इससे गांवों में पिछले आठ साल में 1.5 करोड़ लोगों के लिए रोजगार के अवसर सृजित हुए हैं। सरकार कृषि लागत घटाने के लिए काम कर रही है और हाल के दिनों में वैिक स्तर पर उर्वरकों की कीमत में कई गुणा वृद्धि होने के बावजूद देश में इनकी कीमतों में बढ़ोतरी नहीं की गई। भारत यूरिया का भी अन्य देशों से आयात करता है। हाल के समय में वैश्विक स्तर पर इसकी कीमत में कई गुणा वृद्धि हुई है, लेकिन सरकार ने इसका बोझ किसानों पर नहीं डाला। सरकार पर डीएपी उर्वरक की एक बोरी पर दी जाने वाली सब्सिडी का बोझ 500 रुपये से बढ़कर 2,500 रुपये हो गया है। कोविड काल में कृषि क्षेत्र ने ही अर्थव्यवस्था को बड़ा सहारा दिया था। किसान खुशहाल होगा तो देश भी खुशहाल होगा।

Date:30-07-22

तरक्की बांटिए, मुफ्त की रेवड़ियां नहीं
एन के सिंह, ( पूर्व सांसद और पूर्व केंद्रीय सचिव )

पिछले दिनों अपने एक संबोधन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ‘रेवड़ी’ यानी मुफ्त वाली योजनाओं की संस्कृति पर अपनी पीड़ा जाहिर की थी। यह बहस अर्थशा्त्रिरयों की व्यापक चिंता के बाद शुरू हुई है। इसमें राज्यों की अर्थव्यवस्था पर रिजर्व बैंक द्वारा हाल ही में जारी रिपोर्ट भी शामिल है, जिसमें इस दोषपूर्ण नीति के कारण राज्यों की खस्ता होती आर्थिक हालत और गहराते ऋण संकट का जिक्र किया गया है। इससे पहले, 19 अप्रैल को ‘दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स’ के सालाना जलसे में मैंने कहा था कि ये रेवड़ियां ‘ऐसी हैं, जो कुछ चुकाए बिना आपको दी गई हैं, विशेष रूप से आपका समर्थन हासिल करने के लिए या इसकी अपेक्षा में’। यह विडंबना ही है कि बहुत पहले अल्बर्ट आइंस्टीन ने कहा था, कभी-कभी लोग उन चीजों की सबसे अधिक कीमत चुकाते हैं, जो उन्हें मुफ्त में मिलती हैं। जाहिर है, आइंस्टीन ने जो कहा था, उसके गहरे निहितार्थ हैं।

दरअसल, ‘फ्रीबीज कल्चर’ के गंभीर नतीजों के कारण ही प्रधानमंत्री ने चिंता जताई है। इस लोक-लुभावन संस्कृति ने भारत की राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय प्रतिबद्धताओं को प्रभावित किया है। सर्वप्रथम, सतत विकास लक्ष्य की तरफ भारत के बढ़ते कदमों को बाधित करने का मुद्दा है। पेरिस जलवायु सम्मेलन (कॉप 21), अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन और ग्लासगो कॉप 26 में की गई पहल पीढ़ीगत समानता की दिशा में आगे बढ़ने और तीव्र विकास पर भारत की सहमति का भी प्रतीक है। इसका पालन करने की हमारी क्षमता दूसरी बातों के साथ-साथ दो अन्य प्रतिबद्धताओं पर भी निर्भर है।

एक, ऊर्जा खपत में अक्षय ऊर्जा की हिस्सेदारी बढ़ाना। मगर एक तरफ जहां मुफ्त बिजली के रूप में किसी न किसी रूप में सब्सिडी का वायदा किया जा रहा है, तो वहीं बिजली आपूर्ति करने वाली राज्यों की कंपनियों की बिगड़ती सेहत उनकी संभावनाओं को कमजोर कर रही है। क्या यह विडंबना नहीं है कि मुफ्त बिजली कभी-कभी सभी घरों, कभी वैकल्पिक, तो कभी आधे घरों को दी जाती है, बल्कि ये वायदे तभी तक कायम रहते हैं, जब तक सरकार आर्थिक झंझावातों में नहीं फंसती और इस सुविधा को वापस लेने को मजबूर नहीं होती? दिल्ली सरकार की तरफ से बिजली सब्सिडी को वैकल्पिक बनाने का फैसला काफी हद तक बढ़ती लागत के कारण लिया गया था। आरबीआई ने बताया है कि पंजाब में मुफ्त बिजली का वायदा सतत विकास की ओर बढ़ने की उसकी क्षमता को कम करता है। कुछ उपभोक्ताओं के लिए कीमतें घटाने और कारोबारी संस्थानों एवं औद्योगिक इकाइयों से अधिक शुल्क वसूलने से दरअसल प्रतिस्पद्र्धा कम होती है और इससे आय व रोजगार में सुस्ती आती है।

इसी तरह, सौर ऊर्जा को गंभीरता से प्रोत्साहित करने की बिजली वितरण कंपनियों की क्षमता उनकी आर्थिक स्थिति और दर-संबंधी संरचनाओं को विकसित न कर सकने जैसी रुकावटों से बाधित होती है। गैर-जीवाश्म ईंधन वाले युग की तरफ बढ़ने की हमारी क्षमता राज्य बिजली बोर्डों की सेहत पर निर्भर है, लेकिन फ्रीबीज संस्कृति के कारण यह प्रभावित हो रही है। मुफ्त योजनाओं की ऐसी परिपाटी दीर्घावधि में अर्थव्यवस्था, जीवन की गुणवत्ता और सामाजिक सामंजस्य के लिए महंगी साबित होती है।

दूसरी प्रतिबद्धता, मोदी सरकार बुनियादी सुविधाओं की एक विस्तृत शृंखला तक पहुंच सुनिश्चित करके विषमता की चुनौती से निपटना चाहती है। इन सुविधाओं में शामिल हैं- बैंकिंग, बिजली, आवास, बीमा, जल, स्वच्छ ईंधन आदि। इनकी असमानता दूर करने से हमारी आबादी की उत्पादकता बढ़ाने में मदद मिलेगी।

तीसरी प्रतिबद्धता, प्रधानमंत्री आवास योजना, स्वच्छ भारत अभियान व जल जीवन अभियान जैसी कल्याणकारी योजनाओं से मिलने वाले लाभ ने आम नागरिकों की एक बड़ी बाधा खत्म कर दी है। यह बाधा थी, इन सुविधाओं को हासिल करने की लागत। इसके अलावा, ये लोगों को सशक्त व आत्मनिर्भर बना रही हैं। जैसे, पीएम आवास योजना के तहत बने घर लाभार्थी परिवार के लिए जीवन भर की संपत्ति है।

चौथी प्रतिबद्धता, प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण में तकनीक का इस्तेमाल। एसईसीसी के माध्यम से लाभार्थियों की पहचान और वंचित सुविधाओं के मानदंड के आधार पर प्राथमिकता तय करने की परंपरा ने सरकार को उन लोगों की मदद करने में सक्षम बनाया है, जिन्हें इसकी सबसे अधिक जरूर है। जो सरकारें सार्वभौमिक सब्सिडी वाला शॉर्टकट अपनाती हैं, वे अक्सर गरीबों की अनदेखी करती हैं। दिल्ली में निचले तबकों के असंख्य परिवार पानी के कनेक्शन की कमी और दिल्ली जल बोर्ड की सीमित आपूर्ति के कारण पानी के लिए महंगे टैंकरों पर निर्भर हैं। इन घरों के लिए मुफ्त जल योजना का कोई मतलब नहीं है।

पांचवीं, विकास करने वाली वस्तुओं पर खर्च करने की प्राथमिकता न होने से पीढ़ीगत असमानता पैदा हो रही है। पीढ़ीगत ऋण अदला-बदली का विज्ञान और अर्थशास्त्र अपने शुरुआती चरण में बेहतर स्थिति में हैं। यह राज्यों व राष्ट्रों की सरकारों के बारे में भी सच है। मसलन, एक राज्य अपना कर्ज दूसरे राज्य को हस्तांतरित नहीं कर सकता, न ही कोई राष्ट्र दूसरे देश के साथ ऐसा कर सकता है। मोदी सरकार की बड़ी उपलब्धियों में एक यह भी है कि वर्षों की राजकोषीय फिजूलखर्ची के बाद साल 2014 में हम राजकोषीय ईमानदारी के रास्ते पर लौट आए।

छठी, विनिर्माण और रोजगार पर मुफ्त उपहारों का दुष्प्रभाव पड़ता है। यह कुशल और प्रतिस्पद्र्धी बुनियादी ढांचे से ध्यान भटकाकर विनिर्माण क्षेत्र की गुणवत्ता और प्रतिस्पद्र्धात्मकता को कम करती है।

साफ है, मुफ्त चीजें देने की संस्कृति के खतरों के बारे में प्रधानमंत्री की टिप्पणी से उन लोगों को सीख लेनी चाहिए, जो अविवेकपूर्ण सब्सिडी का वायदा करते हैं। इसे निचले तबकों को राज्यों द्वारा दिए जाने वाले समर्थन के विरोध में नहीं देखा जाना चाहिए, प्रधानमंत्री ने तो कल्याणकारी शासन का एक सफल मॉडल पेश किया है। अरस्तू ने कहा था, विषमता का सबसे बुरा रूप असमान चीजों को समान बनाने का प्रयास है। साफ है, ‘मुफ्त की संस्कृति’ समृद्धि का मार्ग नहीं, बल्कि वित्तीय आपदा का एक पासपोर्ट है।

Date:30-07-22

विज्ञान और अनुसंधान में विश्व नेता बनने का मौका
शैलजा वैद्य गुप्ता, ( वैज्ञानिक )

कोरोना महामारी ने विश्व शक्ति संरचना में अभूतपूर्व उथल-पुथल मचाई है, और कई तरह के बदलावों को जन्म दिया है। विकसित दुनिया के देशों को एक सूत्र में पिरोने वाला धागा विज्ञान में उनका दबदबा था। लेकिन विज्ञान की प्रमुख आवाज को एक ऐसे राजनीतिक वर्ग से लड़ना पड़ा, जिसने कोविड-19 के बारे में वैज्ञानिक सलाह को मानने से इनकार कर दिया। भारत इस मामले में भाग्यशाली रहा। हमारे राजनीतिक नेतृत्व ने न सिर्फ विशेषज्ञों की बातें सुनीं, बल्कि ऐसी संरचनाएं बनाईं, जो महामारी से निपटने के उपयुक्त थीं।

भारत जैसा विविधताओं वाला देश, जहां की आबादी 130 करोड़ के आंकड़े को पार कर चुकी है; जहां गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाओं की भारी कमी है; जहां शोध एवं विकास की गति काफी धीमी रही और नौकरशाही का रवैया सुस्ती वाला है, इस महामारी में आसानी सेे पस्त हो सकता था, पर यह नहीं हुआ। मृतकों की गिनती करना तो आसान होता है, लेकिन कितने लोगों की जिंदगी बचाई गई, इसका आकलन हमेशा मुश्किल होता है। अकादमिक क्षेत्र, औद्योगिक घरानों और प्रशासनिक तंत्र ने एकजुट होकर कोरोना महामारी से लड़ने में हर मुमकिन कदम उठाया और लोगों की हिफाजत की।

यह एक ऐतिहासिक तथ्य है कि अपनी शासन-प्रणाली में बदलाव और नई महत्वपूर्ण नीतियों को लागू करने के लिए राष्ट्रों ने संकटों का खूब इस्तेमाल किया है। गौर कीजिए, दूसरे विश्व युद्ध के बाद अमेरिका ने राष्ट्रीय विज्ञान फाउंडेशन (एनएसएफ) की स्थापना की थी, ताकि यह जाना जा सके कि युद्धकालीन समस्याओं के हल में इस्तेमाल सफल वैज्ञानिक प्रयोगों का शांति काल में कैसे लाभ उठाया जा सके? इसने वहां के कॉलेजों- विश्वविद्यालयों में शोध प्रणाली को मजबूत किया, शोध अनुदानों व फेलोशिप को बढ़ावा दिया और कई उदार कार्यक्रमों की शुरुआत की। कुछ शुरुआती शोधार्थियों को तो नोबेल पुरस्कार तक मिले।

चीन के प्रति बढे़ अविश्वास और अमेरिका-ब्रिटेन की अंदरूनी राजनीति में प्राथमिकताओं के बदलने से महामारी ने वैश्विक विज्ञान के नेतृत्व के मामले में एक तरलता की स्थिति पैदा कर दी है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में अपनी मजबूत बुनियाद का लाभ उठाते हुए भारत विज्ञान में वैश्विक नेतृत्व करने के लिए तैयार है। ऐसे में, यह शोध एवं विकास की नींव को और ठोस करने व नवाचार की संस्कृति को बढ़ावा देने का समय है। कोरोना महामारी ने यह साफ कर दिया कि यदि संसाधन और ज्ञान का साथ हो, तो महत्वाकांक्षी लक्ष्य हासिल किए जा सकते हैं। इसके लिए सरकार, उद्योग जगत, शिक्षाविदों और गैर-सरकारी संगठनों को एक साझा उद्देश्य के साथ मिलकर काम करने की जरूरत है। आजादी का 75वां वर्ष मना रहा भारत अपनी अब तक कि उपलब्धियों का जायजा ले रहा है और आने वाले दशकों में दुनिया का नेतृत्व करने का एक रोडमैप भी तैयार कर रहा है। इसके पास अनुसंधान संगठनों, संस्थानों और केंद्रीय व राज्य विश्वविद्यालयों का एक मजबूत नेटवर्क है। देश में 1,043 डीम्ड विश्वविद्यालय, 135 राष्ट्रीय महत्व के संस्थान, 42,353 कॉलेज और 609 रिसर्च लैब हैं। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों, भारतीय विज्ञान संस्थान और भारतीय विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान जैसी विश्वस्तरीय सुविधाओं को गढ़ने में देश ने काफी समय और धन का निवेश किया है। पर भारत को ज्ञानार्जन के क्षेत्र में अपने रोडमैप में बदलाव की जरूरत है, जो हासिल हो सकने वाले लक्ष्यों पर आधारित हों और जो इसे एक ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था बनने का स्पष्ट रास्ता दिखाते हों। इन बदलावों से विज्ञान और प्रौद्योगिकी को जोड़ना होगा, ताकि एक अनूठा सिस्टम खड़ा किया जा सके। अनुसंधान व नवाचार की प्रतिस्पद्र्धात्मकता हमारा आदर्श हो, न कि सिर्फ आपातकालीन प्रतिक्रिया।

अपने सिस्टम के पुनर्गठन के साथ भारतीय विज्ञान विश्व नेता के रूप में उभर सकता है। इसे एक नया ढांचा चाहिए। नेशनल रिसर्च फाउंडेशन (एनआरएफ) चीजों को अलग तरह से करने की राह दिखाता है। इसलिए यह काफी जरूरी है कि सरकार एनआरएफ की स्थापना को अपनी रजामंदी दे। यह भारत को उसके दूरगामी लक्ष्यों तक पहुंचाने में यकीनन कारगर साबित होगा।

(SANSAD TV) Mudda AapKa: Agricultural Census 2022 | कृषि जनगणना | 30 July, 202


संसद टीवी के ख़ास कार्यक्रम मुद्दा आपका में आज बात कृषि जनगणना की. 11वीं कृषि जनगणना देश में ग्यारहवीं कृषि जनगणना (2021-22) का शुभारंभ 28 जुलाई 2022 को केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने किया। इस बार कृषि गणना के सभी आंकड़े डिजिटल संसाधनों से जुटाए जाएंगे। गणना में मिले डाटा के आधार पर सरकार को खेती-किसानी से संबंधित योजनाएं बनाने में मदद मिलेगी। इस गणना से भारत जैसे विशाल और कृषि प्रधान देश में व्यापक लाभ होगा। कृषि गणना पांच वर्ष में की जाती है.जो कोरोना महामारी के कारण अब होगी। पिछली गणना 2015-16 में हुई थी।

Guests:
1- Dr. S.K. Malhotra, Director, Knowledge Management in Agriculture, Ministry of Agriculture
डॉ. एस.के. मल्होत्रा, निदेशक, कृषि ज्ञान प्रबंधन, कृषि मंत्रालय
2- Dr. M.J. Khan, Chairman ICFA
डॉ. एम. जे. खान, चेयरमैन, ICFA
3- Sandip Das, Agriculture Expert
संदीप दास, कृषि विशेषज्ञ

Anchor: Manoj Verma

(SANSAD TV) Mudda AapKa: International Tiger Day | 29 July, 202


एक समय था जब दुनियाभर भर के जंगलों में करीब 1,00,000 बाघ राज किया करते थे लेकिन 21वीं सदी तक आते-आते इनकी संख्या चार हजार से भी से कम रह गई। यही वजह है कि हर साल पूरी दुनिया में आज यानी 29 जुलाई के दिन वर्ल्ड टाइगर डे मनाया जाता है। इस दिन को मनाने का उद्देश्य बाघों की विलुप्त हो रहीं प्रजातियों को बचाना और उनके संरक्षण के लिए लोगों में जागरूकता फैलाना है।

Guests:
1- Dr. Dipankar Ghose, Director, wildlife and Habitats Division, WWF-India
2- Dr. V. B. Mathur, Chairman, National Biodiversity Authority
3- Dheeraj Pandey, Field Director, Corbett Tiger Reserve

Anchor: Manoj Verma
Producer: Pardeep Kumar
Assistant Producer: Surender Sharma

(29-07-2022) समाचारपत्रों-के-संपादक

Date:29-07-22

Politics & Corruption
Bengal ex-minister’s case has broader governance implications for India
TOI Editorials

Mamata Banerjee did well to sack Partha Chatterjee from her cabinet and from party posts but, in political terms, she had little choice. The ex-minister, who’s now also suspended from Trinamool, and his aide seem to have had a very simple view of hoarding ill-gotten cash – store them in apartments, thereby making law enforcement’s job easy. Even in this country, where political brazenness about corruption is common, footage of trunks of cash being carted out still moves public opinion. Banerjee, always ready to battle the Centre, its agencies and BJP, is also a smart politician who knew Chatterjee had become an embarrassment and a liability. BJP, trying to rediscover its mojo in Bengal after TMC roundly beat off its challenge, will sniff an opportunity here. The question how the CM remained unaware of a senior colleague’s rampant corruption is a valid one. And Chatterjee’s sacking may revive questions on TMC cadres and leaders’ alleged practices on extorting money from businesses.

There are, however, two broader inferences that apply to Indian politics in general. All parties must recognise that the chances of an embarrassing corruption scandal coming to light are higher now than before. It can be central agencies, as in Chatterjee’s case, or a victim going public, as happened to Karnataka’s BJP government. A contractor’s complaints and subsequent suicide pulled the lid off Karnataka’s rampant “commission” system for clearing government projects. Rural development minister KS Eashwarappa had to quit. In Maharashtra’s potboiler politics, MVA was constantly alleging targeting by central agencies. But the fact remains that prima facie evidence of financial dodginess has been apparent in the case of some of those ‘targets’.

The other point is the shameful use of vital services and infrastructure to extract money. Selling of teachers’ posts is a widespread practice. Haryana politicians hit headlines for this some years back. In Karnataka, clearances for government projects that can directly ease citizens’ lives were made conditional on a high ‘commission’. Even in the unlovely spectrum of political corruption, these are particularly ugly practices. Party leaders should be particularly severe on such colleagues.

Date:29-07-22

Narrow view
SC verdict on PMLA fails to protect personal liberty from draconian provisions
Editorial

The Supreme Court’s verdict upholding all the controversial provisions of the Prevention of Money Laundering Act (PMLA) falls short of judicial standards of reviewing legislative action. Undergirding every aspect of its analysis is a belief that India’s commitment to the international community on strengthening the domestic legal framework for combating money-laundering is so inviolable that possible violation of fundamental rights can be downplayed. The judgment repeatedly invokes the “international commitment” behind Parliament’s enactment of the law to curb the menace of laundering of proceeds of crime which, it underscores, has transnational consequences such as adversely impacting financial systems and even the sovereignty of countries. There is, no doubt, widespread international concern over the malefic effects of organised crime fuelling international narcotics trade and terrorism. Much of these activities are funded by illicit money generated from crime, laundered to look legitimate and funnelled into the financial bloodstream of global and domestic economies. A stringent framework, with apposite departures from the routine standards of criminal procedure, may be justified in some circumstances. However, experience suggests that money-laundering in the Indian context is linked or is seen as a byproduct of a host of both grave and routine offences that are appended to the Act as a schedule. These ‘scheduled’ or ‘predicate’ offences ought to be ideally limited to grave offences such as terrorism, narcotics smuggling, corruption and serious forms of evasion of taxes and duties. However, in practice, the list contains offences such as fraud, forgery, cheating, kidnapping and even copyright and trademark infringements. The Enforcement Directorate has also been manifestly selective in opening money-laundering probes, rendering any citizen vulnerable to search, seizure, and arrest at the whim of the executive.

It is disappointing that the Court did not find the provision for forcing one summoned by the ED to disclose and submit documents, and then sign it under pain of prosecution, as violating the constitutional bar on testimonial compulsion. Nor was it impressed by the argument that the search and seizure provisions lack judicial oversight and are exclusively driven by ED officers. Provisions that allow prosecution for money-laundering even without the scheduled offence being established and amendments deleting safeguards have passed muster with the Bench, solely on the ground that these were for removing lacunae pointed out by international evaluators of the efficacy of the law. Save for an odd comment that the Special Court could examine the documents to decide on continuing detention, there is nothing in the judgment that will attenuate the law’s rigours. It rejects the plea to treat ED officers who record statements as police officers, thus protecting their evidentiary admissibility. At a time when the ED is selectively targeting regime opponents, the verdict is bound to be remembered for its failure to protect personal liberty from executive excess.

Date:29-07-22

भ्रष्टाचार पर सख्त कानून हों पर दुरुपयोग न हो
संपादकीय

मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने से संबंधित कानून (पीएमएलए) के सख्त प्रावधानों को देश की सबसे बड़ी कोर्ट ने यह कहते हुए बहाल रखा कि धन-शोधन यानी काले या अवैध तरीके से कमाए धन को सफेद करना, आतंकवाद से भी बड़ा अपराध है। कोर्ट का मानना था कि विभिन्न आपराधिक कृत्यों से पैदा किए गए धन को वैश्विक स्तर पर छिपाने की क्रिया भारत की संप्रभुता और अखंडता पर हमला है। हाल में पश्चिम बंगाल में एक मंत्री की करीबी के घर से बेशुमार नकदी मिलना देश की जनता की सामूहिक चेतना को हिला देता है। इस राज्य की मुख्यमंत्री जब हवाई चप्पल पहनकर चलती हैं तो देश उनका स्वागत करता है और शायद यही कारण है कि पिछले चुनाव में उन्हें राज्य की जनता ने बड़े मतों से जिताया। सरकार ने संसद में बताया कि यूपीए के दस साल के शासन में इस कानून के तहत कुल 112 केस हुए और कोई सजा नहीं हुई, जबकि मोदी-शासन के आठ साल में 3010 केस (27 गुना ज्यादा) हुए और 23 अभियुक्तों को सजा हुई। धन की रिकवरी भी दोनों शासन में 1:19 के अनुपात में हुई। सवाल यह है कि क्या पूर्व की सरकार भ्रष्टाचार पर सहिष्णु थी या वर्तमान सरकार उसके खिलाफ प्रो-एक्टिव? कहीं ऐसा तो नहीं भ्रष्टाचार तो हर शासन में है लेकिन शिकार केवल विपक्ष के नेता हो रहे हैं?

Date:29-07-22

प्रवर्तन की पहुंच
संपादकीय

धनशोधन मामलों में प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी की तेज होती गतिविधियों से भ्रष्टाचार में लिप्त, खासकर विपक्षी दलों के नेता खासे आहत थे। इसे लेकर उन्होंने अलग-अलग अदालतों में चुनौती दे रखी थी। सर्वोच्च न्यायालय उन सभी दो सौ बयालीस याचिकाओं पर एक जगह सुनवाई करते हुए आदेश दिया कि प्रवर्तन निदेशालय को गिरफ्तारी, कुर्की और जब्ती जैसे दिए गए अधिकार वाजिब हैं। दरअसल, बीस साल पहले बने कानून में प्रवर्तन निदेशालय को गिरफ्तारी, कुर्की, जब्ती आदि का अधिकार तब तक हासिल नहीं था, जब तक वह इसका औचित्य साबित न कर दे।वर्तमान केंद्र सरकार ने उस कानून को बदल कर और कड़ा बना दिया, जिसके तहत उसे अदालत में अपना पक्ष साबित किए बगैर भी गिरफ्तारी और संबंधित व्यक्ति की संपत्ति जब्त करने का अधिकार दे दिया गया था। इसी संशोधन को अदालतों में चुनौती दी गई थी। अब जब सर्वोच्च न्यायालय ने प्रवर्तन निदेशालय के अधिकारों को संवैधानिक करार दे दिया है, तो इसे लेकर न सिर्फ विवाद की गुंजाइश खत्म हो गई है, बल्कि ईडी के लिए धनशोधन से जुड़े मामलों की जांच, गिरफ्तारी आदि को लेकर मनोबल बढ़ा है। दरअसल, विवाद कानून में संशोधन को लेकर उतना नहीं है, जितना सरकार के इशारे पर ईडी के छापों को लेकर है।

प्रवर्तन निदेशालय ने 2011 के बाद से अब तक सत्रह सौ छापे मारे, जिनमें से करीब पंद्रह सौ सत्तर की गहन जांच की गई, मगर उनमें से केवल नौ को दोषी पाया गया। इससे जाहिर है कि इतनी बड़ी संख्या में बाकी लोगों को नाहक परेशानी और बदनामी झेलनी पड़ी। इनमें से कई लोगों की संपत्ति भी जब्त की गई। फिर पिछले आठ सालों में यह भी स्पष्ट देखा गया कि विपक्षी नेताओं पर ही ईडी का शिकंजा कसा, जबकि जो लोग दूसरे दलों से सत्तापक्ष में शामिल हो गए, उनके खिलाफ आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई, हालांकि उनके धनशोधन संबंधी अपराध जगजाहिर हैं। इसलिए विपक्षी दलों का एतराज स्वाभाविक है। मगर धनशोधन का मामला देश की सुरक्षा से भी जुड़ा है। इसके जरिए बहुत सारे आतंकी संगठनों और नशीले पदार्थों के कारोबार को भी वित्तीय मदद पहुंचाई जाती है। अदालत ने माना है कि यह किसी आतंकवाद से कम नहीं है। इससे केवल देश और समाज को वित्तीय नुकसान नहीं पहुंचता, बल्कि देश की संप्रभुता और अखंडता को भी खतरा पैदा होता है। इसलिए इस कानून को दी गई चुनौती पर स्वाभाविक ही अदालत ने विपरीत फैसला देने से परहेज किया।

धनशोधन के मामले मुख्य रूप से राजनेताओं, नौकरशाहों और उद्योगपतियों से जुड़े हैं। अनेक अध्ययनों के आंकड़ों से जाहिर है कि ये लोग किस तरह अपना कालाधन छिपाने के लिए तरह-तरह की तरकीबें अपनाते हैं। मगर जिसकी सत्ता में पहुंच होती है, ईडी उसकी तरफ आंख उठा कर भी नहीं देखता। इसलिए अब तो उसकी कार्य प्रणाली को लेकर सरेआम अंगुलियां उठती रहती हैं। जहां भी किसी पर ईडी के छापे पड़ते हैं, संबंधित व्यक्ति सीधा सरकार पर आरोप लगाना शुरू कर देता है कि यह सब केंद्र के इशारे पर, परेशान करने की नीयत से किया जा रहा है।इस तरह लोगों में भ्रष्टाचार को लेकर एक प्रकार की स्वीकृति का भाव पैदा होता गया है। अदालत की ईडी के अधिकारों की व्याख्या करने की अपनी सीमाएं हैं, पर सरकार अगर सचमुच धनशोधन जैसी गंभीर प्रवृत्ति पर अंकुश लगाना चाहती है, तो उसे ईडी को मुक्त-हस्त करने की उदारता दिखानी चाहिए।

Date:29-07-22

बाघों को बचाने की निरंतर जारी जंग
साकेत बडोला, ( निदेशक, राजाजी टाइगर रिजर्व )

आज बाघों पर विमर्श का दिन है। बाघों के संरक्षण की दरकार इसलिए है, क्योंकि हमारी खाद्य शृंखला में यह शीर्ष के जीवों में है। संतुलित पारिस्थितिकी तंत्र के लिए हमें इसे बचाना ही होगा। यही कारण है कि जब दुनिया में बाघों की संख्या में गिरावट देखी गई, तो 2010 में भारत, बांग्लादेश, भूटान, म्यांमार, नेपाल, रूस, कंबोडिया, चीन, थाईलैंड, वियतनाम जैसे बाघों की रिहाइश वाले 13 देश एकजुट हो गए। सेंट पीटर्सबर्ग में उनके शासनाध्यक्षों का शिखर सम्मेलन हुआ, जिसमें 2022 तक बाघों की संख्या दोगुनी करने का लक्ष्य रखा गया और बाघ संरक्षण के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए हर साल 29 जुलाई को विश्व बाघ दिवस मनाने का फैसला किया गया। इसमें 12 साल की सीमा इसलिए तय की गई, क्योंकि 2010 चीन के हिसाब के बाघ का वर्ष था, और 2022 में इसकी पुनरावृत्ति होनी थी।

यह सुखद है कि विश्व समुदाय सेंट पीटर्सबर्ग के लक्ष्य को पाने में सफल रहा। हालांकि, यह नतीजा मिला-जुला रहा है, क्योंकि भारत, नेपाल, रूस जैसे कुछ देशों ने जहां उम्मीद से अधिक प्रदर्शन किया, वहीं दक्षिण-पूर्व एशिया के कुछ देश अपने लक्ष्य नहीं पा सके। वहां बाघों की संख्या कम ही हुई है। माना जा रहा है कि 13 में से तीन देश में बाघ या तो खत्म हो गए हैं या फिर लुप्त होने को हैं। लेकिन बाघ संरक्षण के मामले में भारत की प्रगति उल्लेखनीय मानी जा रही है। यहां हर चार साल पर बाघों की गिनती होती है, और पिछली गिनती में ही (साल 2018) हमने सेंट पीटर्सबर्ग घोषणापत्र का लक्ष्य हासिल कर लिया था।

दुनिया में बाघों की जितनी संख्या है, उसकी 70 फीसदी आबादी भारत में ही बसती है। 2018 की गणना के मुताबिक, भारत में कुल 2,967 बाघ हैं। हम इस लक्ष्य तक इसलिए पहुंच सके, क्योंकि बाघ संरक्षण के प्रयासों को सुनिश्चित किया गया। उनके लिए सुरक्षित आवास और अनुकूल पारिस्थितिकी तंत्र के निर्माण को लेकर प्रतिबद्धता दिखाई गई। एक समर्पित इकाई राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण का गठन किया गया। हालांकि, ‘प्रोजेक्ट टाइगर’ के रूप में यह पहले से काम कर रहा था, लेकिन इसे अधिकृत निकाय बनाया जाना काफी फायदेमंद साबित हुआ। अब बाघ संरक्षण के तमाम काम इसी की निगरानी और नेतृत्व में होते हैं।

बाघ संरक्षण की दिशा में भारत की एक अन्य कोशिश काफी सफल रही, और वह है- टाइगर रिजर्व को विस्तार दिया जाना। साल 1973 में केंद्र सरकार ने नौ टाइगर रिजर्व के गठन के साथ ‘प्रोजेक्ट टाइगर’ की शुरुआत की थी, आज बाघ संरक्षित क्षेत्रों की संख्या बढ़कर 52 हो गई है। इससे बाघों को अपना प्राकृतिक आवास मिला है। इसमें कोई दोराय नहीं कि इस मामले में हमारे यहां भरपूर राजनीतिक इच्छाशक्ति दिखाई गई। यहां का शीर्ष नेतृत्व उस सिद्धांत को जीता है, जिससे भारत गुंथा हुआ है, यानी विविधता में एकता। अगर कहीं कोई कड़ी कमजोर जान पड़ी, तो उसे संभालने के लिए पूरा देश एकजुट हुआ। यही कारण रहा कि प्रोजेक्ट टाइगर जैसी परियोजना को हरेक सरकार का पूरा साथ मिला और हमने इसका अच्छा नतीजा प्राप्त किया।

बाघों को बचाने के लिए हमारे यहां तमाम संस्थाओं ने भी हाथ मिलाए। इसके लिए जरूरी संसाधन वक्त-वक्त पर जारी किए जाते रहे। वन विभाग अपने तईं काफी काम कर सकता है, पर यदि संसाधन न मिले, तो उसके काम भी कई तरह की सीमाओं में बंध जाते हैं। अपने यहां बाघ रिहाइशी क्षेत्रों में पेट्रोलिंग के लिए बुनियादी ढांचे का विकास किया गया और कई जरूरी सुविधाएं मुहैया कराई गईं, जिनसे बाघों की निगरानी आसान हो सकी। स्थानीय समुदायों का भी काफी सहयोग मिला। बिना उनकी मदद के शायद हम बाघों की संख्या दोगुनी करने का लक्ष्य नहीं पाते।

इसका यह मतलब नहीं है कि कोई कमी नहीं है। बाघों की संख्या सर्वाधिक होने के कारण भारत पर कई तरह की जिम्मेदारियां हैं। हम दूसरे देशों से अपनी तुलना नहीं कर सकते। कुछ ऐसे क्षेत्र हैं, जिन पर हमें विशेष ध्यान देना ही होगा। मसलन, संसाधन के मोर्चे पर अभी और काम करने की आवश्यकता है। चूंकि बाघों की संख्या ज्यादा है, इसलिए उनकी निगरानी के लिए अधिक कर्मचारी और आधुनिक साजो-सामान की जरूरत है। उनका प्राकृतिक वास बना रहे, इसके लिए भी हमें और प्रयास करने होंगे। उनसे संबंधित शोध एवं अनुसंधान भी एक जरूरी क्षेत्र है।

वन्य-जीवों से जुडे़ अपराधों को लेकर हमें अधिक चौकस रहना होगा। दो दिन पहले ही लोकसभा में एक सवाल के लिखित जवाब में केंद्रीय पर्यावरण राज्य मंत्री अश्विनी चौबे ने बताया था कि पिछले तीन साल में देश भर में प्राकृतिक और अप्राकृतिक कारणों से 329 बाघों की मौत हुई है। साल 2019 में 96, 2020 में 106 और 2021 में 127 बाघों ने किन्हीं वजहों से अपनी जान गंवाई। हालांकि, अच्छी बात यह है कि बाघों के शिकार में कमी आई है। साल 2019 में जहां 17 बाघ तस्करों की भेंट चढ़े, तो वहीं 2021 में यह संख्या घटकर चार रह गई। जाहिर है, दुनिया भर में बाघ से जुडे़ उत्पादों की मांग होने के बावजूद हमने उनके शिकार को काफी हद तक थाम लिया है। यही वजह है कि पिछले दिनों जब उनकी मौत को लेकर चर्चा गरम हुई थी, तब अप्राकृतिक मौत में कमी आने की बात सामने आई थी। फिर भी, हमें यही कोशिश करनी है कि हमारा एक भी बाघ तस्करों की भेंट न चढ़े। जाहिर है, इसके लिए निगरानी बढ़ाने की जरूरत है। वन्य-जीवों की तस्करी करने वाले लोगों को कठघरे में खड़ा करने और त्वरित सजा दिलाने की भी दरकार है। इसके साथ-साथ शहरीकरण के विस्तार के कारण बढ़ते मानव-वन्य जीव संघर्ष को भी हमें रोकना होगा। पिछले तीन साल में ही 125 लोग बाघों के शिकार बने हैं।

हमें बाघों के संरक्षण के लिए वैश्विक सहयोग भी बढ़ाना होगा। तस्करों से निपटने के लिए उन देशों से सहयोग लेना होगा, जहां बाघ उत्पादों की भारी मांग है। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर काम करने वाली संस्थाओं को भी साथ लेने की दरकार है। साफ है, बाघों को बचाना हमारे लिए रोजाना की जंग है, और इसके लिए हमें अनवरत तत्परता दिखानी होगी।

(28-07-2022) समाचारपत्रों-के-संपादक

Date:28-07-22

It’s Still Food For Policy Thought

The worst of commodity price spirals may be over. But will we learn the right lessons from this scare?

Ashok Gulati is Infosys Chair Professor for Agriculture and Ritika Juneja is Research Fellow at ICRIER.

With the recent decline in global commodity prices, of food items in particular, many policymakers around the world are heaving a sigh of relief and hoping that the worst of inflation may be behind us. For India, this has special significance as its consumer price index (CPI) is dominated by food and beverages, with a weight of 45. 9% in contrast to developed countries where it generally varies between 10-15%.

Food and Agriculture Organisation’s food price index has shown some declining bend from an all-time high of 159. 7 in March 2022 to 154. 2 in June, but it remains much higher than the pre-Covid level of 95. 1 in 2019. However, some food items have shown a much faster fall in global markets.

Crude palm oil (CPO) prices, for example, have declined sharply from $1,796/tonne on March 1, 2022 to $820/ tonne on July 25; wheat prices tumbled from their peak at $635/tonne on May 17 to $385/tonne on July 25; and maize prices dropped from $322/tonne on April 29 to $280/tonne on July 25.

The ‘grain deal’ of Russia and Ukraine on July 22, to allow grain exports, has further brightened the chances of reining in inflation.

What impact are these global trends likely to have on Indian inflation?

Trade policy lesson

Let us take the case of edible oils first, as India imports 55-60% of its oil consumption.

 It had recorded highest inflation at 35% (y-o-y) in April.

 GoI had already slashed effective import duty on CPO to 5. 5% in February, while crude sunflower and soybean oils became duty-free with effect from May 25, subject to 2 million tonnes tariff-rate quota till FY 2024 (Das and Gulati, 2022).

 Some people believe that when India reduces import duties on CPO, Indonesia puts export taxes and does not let our import prices fall. Indonesia did suspend exports for a while but was forced to open exports as its domestic stocks started overflowing.

 As a result, domestic edible oil inflation came down to less than 10% (y-o-y) in June.

This presents an important lesson: Effective use of trade policy can help tame inflation.

Export ban lesson

Cereals and products, with highest weight in CPI food basket, are also under inflationary pressure.

 Wheat registered highest inflation at 10. 1% in June due to lower production and procurement amid heat waves.

 Fear of wheat shortage led India to impose an export ban with effect from May 13, so that it can still distribute almost free food (rice and wheat) to 800 million plus Indians.

 However, despite the ban, wheat inflation still surged.

This presents another policy lesson: Imposition of sudden and outright export bans may not work, it may be better to filter exports by imposing an export tax of 5-10% to recover the massive subsidies that government gives on fertilisers and free power to wheat and rice cultivators in the states of Punjab and Haryana.

Overall, easing of global commodity prices does give some relief and hope that India will be able to tame inflation. RBI hopes to bring it down to below 6% in the second half of FY23.

RBI can also draw some comfort that so far, Indian CPI inflation has been lower than many developed countries like the US at 9. 1%, Turkey at 78. 6%, Eurozone at 11. 9% and UK at 9. 4% (June 2022).

Our parliamentarians also need to recognise that India is not insulated from global headwinds.

There are some downside risks as well

 The depreciation of rupee against the US dollar from Rs 74. 3 on January 3to Rs 79. 9 as on July 26, with further depreciation possible as the US Fed increases interest rates, may contribute to domestic inflationary pressures.

 Imposition of GST at 5% on unbranded pre-packaged food items such as milk, curd, wheat or meslin flour, puffed rice, jaggery, dried vegetables etc would also contribute to food inflation.

 Lastly, as far as the rainfall is concerned, although at an all-India level, we are still hoping for a normal monsoon, spatial distribution so far has been quite uneven. For example, states like Uttar Pradesh, Bihar, West Bengal and Jharkhand have received deficient rainfall cumulatively by 54%, 45%, 26% and 49% respectively compared to normal (as per IMD). This may impact kharif crops production and hence fuel food inflation.

Thus, it is too early to conclude that the worst of inflation is behind us. But there is certainly some hope and optimism with falling global commodity prices, provided India uses its trade policy wisely and in a calibrated manner. There is certainly no need to panic and undertake any extreme measures.

Taming food inflation needs a good mix of liberal trade policy and sustained investments in productivityaugmenting areas such as agri R&D, irrigation, building value chains etc, which goes beyond the purview of RBI.


Date:28-07-22

The poor state of India’s fiscal federalism

The concerns of the founding fathers — addressing socio-economic inequities — are being forgotten in today’s fiscal policy.

Kalaiyarasan A. is an Assistant Professor at the Madras Institute of Development Studies (MIDS), India and a Research Affiliate at South Asia Institute, Harvard University.

In his last speech, in 1949, to the Constituent Assembly, B.R. Ambedkar sounded a note of caution about the Indian republic entering a life of contradictions. “In politics we will have equality and in social and economic life we will have inequality. These conflicts demanded attention: fail to do so, and those denied will blow up the structure of political democracy”, he warned, though Jawaharlal Nehru truly believed that inequities could be addressed through his tryst with the planning process. A degree of centralisation in fiscal power was required to address the concerns of socio-economic and regional disparities, he felt. This asymmetric federalism, inherent to the Constitution, was only accelerated and mutually reinforced with political centralisation since 2014, making the Union Government extractive rather than enabling. While States lost their capacity to generate revenue by surrendering their rights in the wake of the Goods and Services Tax (GST) regime, their expenditure pattern too was distorted by the Union’s intrusion, particularly through its centrally sponsored schemes .

A politicised institution

Historically, India’s fiscal transfer worked through two pillars, i.e., the Planning Commission and the Finance Commission. But the waning of planning since the 1990s, and its abolition in 2014, led to the Finance Commission becoming a major means of fiscal transfer as the commission itself broadened its scope of sharing all taxes since 2000 from its original design of just two taxes — income tax and Union excise duties. Today, the Finance Commission became a politicised institution with arbitrariness and inherent bias towards the Union government. The original intention of addressing inequities, a lofty idea, indeed, was turned on its head as it metamorphosed into one of the world’s most regressive taxation systems due to a centralised fiscal policy.

So, let us see what has changed since 2014. The concerns of the founding fathers — addressing socio-economic inequities — were forgotten in the process of ushering in an era of political centralisation and cultural nationalism that drive today’s fiscal policy. To be sure, India was never truly federal — it was a ‘holding together federalism’ in contrast to the ‘coming together federalism,’ in which smaller independent entities come together to form a federation (as in the United States of America). In fact, the Government of India Act 1935 was more federal in nature than the Constitution adopted on January 26, 1950 as the first offered more power to its provincial governments.

Anticipating this threat of centralisation, C.N. Annadurai asserted in the Tamil Nadu Assembly in 1967, ‘I want the centre to be strong enough to maintain the sovereignty and integrity of India…should they have education and health department here… in what way does that strengthen the sovereignty and independence of India?’ Subsequently, the Dravida Munnetra Kazhagam constituted a committee under Justice P.V. Rajamannar in 1969, the first of its kind by a State government, to look at Centre-State fiscal relations and recommend more transfers and taxation powers for regional governments. It did not cut ice with the rest of India and centralisation, though partly contained in the 1990s and 2000s due to the coalition at the Centre, touched its apogee in 2014.

Hollowing out fiscal capacity

The ability of States to finance current expenditures from their own revenues has declined from 69% in 1955-56 to less than 38% in 2019-20. While the expenditure of the States has been shooting up, their revenues did not. They still spend 60% of the expenditure in the country — 85% in education and 82% in health. Since States cannot raise tax revenue because of curtailed indirect tax rights — subsumed in GST, except for petroleum products, electricity and alcohol — the revenue has been stagnant at 6% of GDP in the past decade.

Even the increased share of devolution, mooted by the Fourteenth Finance Commission, from 32% to 42%, was subverted by raising non-divisive cess and surcharges that go directly into the Union kitty. This non-divisive pool in the Centre’s gross tax revenues shot up to 15.7% in 2020 from 9.43% in 2012, shrinking the divisible pool of resources for transfers to States. In addition, the recent drastic cut in corporate tax, with its adverse impact on the divisible pool, and ending GST compensation to States have had huge consequences.

Besides these, States are forced to pay differential interest — about 10% against 7% — by the Union for market borrowings. It is not just that States are also losing due to gross fiscal mismanagement — increased surplus cash in balance of States that is money borrowed at higher interest rates — the Reserve Bank of India, when there is a surplus in the treasury, typically invests it in short treasury bills issued by the Union at lower interest rate. In sum, the Union gains at the expense of States by exploiting these interest rate differentials.

By turning States into mere implementing agencies of the Union’s schemes, their autonomy has been curbed. There are 131 centrally sponsored schemes, with a few dozen of them accounting for 90% of the allocation, and States required to share a part of the cost. They spend about 25% to 40% as matching grants at the expense of their priorities. These schemes, driven by the one-size-fits-all approach, are given precedence over State schemes, undermining the electorally mandated democratic politics of States.

In fact, it is the schemes conceived by States that have proved to be beneficial to the people and that have contributed to social development. Driven by democratic impulses, States have been successful in innovating schemes that were adopted at the national level, for example, employment guarantee in Maharashtra, the noon meals in Tamil Nadu, local governance in Karnataka and Kerala, and school education in Himachal Pradesh.

The diversion of a State’s own funds to centrally sponsored schemes, thereby depleting resources for its own schemes, violates constitutional provision. Why should there be a centrally sponsored scheme on an item that is in the State list? Similarly, why should the State share the expenditure of a scheme on the Union list? For instance, health is on the State list, so why should the Union thrust this scheme onto States; even on those that are better performing such as Tamil Nadu and Kerala? It only impedes States from charting their own autonomous path of development.

Deepening inequality

This political centralisation has only deepened inequality. The World Inequality Report estimates ‘that the ratio of private wealth to national income increased from 290% in 1980 to 555% in 2020, one of the fastest such increases in the world. The poorest half of the population has less than 6% of the wealth while the top 10% nearly grab two-third of it’. India has a poor record on taxing its rich. Its tax-GDP ratio has been one of the lowest in the world — 17% of which is well below the average ratios of emerging market economies and OECD countries’ about 21% and 34%, respectively.

Pavithra Suryanarayan, a political scientist at London School of Economics, demonstrates that the Indian elites historically undermined fiscal capacity as they felt threatened by the political equality offered by the one person-one vote system. That hollowing out of fiscal capacity continued for decades after Independence, resulting in one of the lowest tax bases built on a regressive indirect taxation system in the world. India has simply failed to tax its property classes. If taxing on agriculture income was resisted in the 1970s when the sector prospered, corporate tax has been slashed by successive governments thanks to a pro-business turn in the 1990s. India does not have wealth tax either. Its income tax base has been very narrow. Indirect tax still accounts for about 56% of total taxes. Instead of strengthening direct taxation, the Union government slashed corporate tax from 35% to 25% in 2019 and went on to monetise its public sector assets to finance infrastructure.

In sum, India’s fiscal federalism driven by political centralisation has deepened socio-economic inequality, belying the dreams of the founding fathers who saw a cure for such inequities in planning. It has not altered inter-state disparities either. If there was anything that alleviated poverty, reduced inequality and improved the well-being of people, these were the time-tested schemes of State governments, but they are now under threat.


Date:28-07-22

मुफ्त घोषणाएं दलों की नैतिकता का सवाल हैं

संपादकीय

प्रधानमंत्री ने मुफ्त की रेवड़ियां बांटकर वोट बटोरने के कल्चर को घातक बताया था। सुप्रीम कोर्ट ने भी केंद्र से ‘विवेकहीन फ्रीबीज’ पर अपना स्टैंड स्पष्ट करने के लिए कहा है। यह चिंता समस्या की गंभीरता बताती है, लेकिन शायद कोर्ट यह भूल रही है कि नैतिकता के सवाल केवल कानून के जरिए नहीं सुलझ सकते। भ्रष्टाचार के खिलाफ कानून है फिर भी यह कैंसर की तरह फैल गया है। जिस देश में एक दल चुनाव किसी और दल के साथ लड़ता हो लेकिन परिणाम के बाद जिस दल के खिलाफ चुनाव लड़ा उसी के साथ सरकार बना ले, ऐसे राजनीतिक अनैतिकता के माहौल में कैसे घोषणा-पत्र में किए गए फ्रीबीज के वादे पर रोक लगाई जा सकती है, वो भी कानून के जरिए? उसी तरह अगर कोई सरकार उन वादों को अमल में लाने के लिए कर्ज लेती है तो वित्त आयोग इसके खिलाफ नियम तो बना सकता है, लेकिन अगर वही सरकार लम्बे समय बाद परिणाम देने वाले अंतर-संरचनात्मक विकास कार्यों को रोककर तत्काल खुश करने वाली ‘रेवड़ियां’ बांटने लगे तो संसदीय प्रणाली वाली व्यवस्था में कानून उस पर कैसे अंकुश लगा सकता है? यह चुनी हुई संप्रभु सरकार का नीतिगत फैसला होगा, जिसे कोई अन्य संस्था या कानून नहीं रोक सकता। फिर अगर सरकारें ठीक चुनाव के तीन माह पहले रेवड़ियां देना शुरू कर देंगी तो कैसे रोका जाएगा?


Date:28-07-22

सभी अदालतों में सुनवाई और फैसले हों तो बेहतर

विराग गुप्ता, ( लेखक और वकील )

बेरोजगारी, गरीबी, महंगाई, असमानता जैसे मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए सरकारें अनेक लुभावने आयोजन करती हैं। उसी तरीके से करोड़ों मुकदमों के बोझ और जेलों में बंद लाखों कैदियों के ज्वलंत मुद्दों को डायवर्ट करने के लिए अदालतें भी चर्चित मुद्दों पर रोजाना नई हेडलाइन बनाती हैं। पीआईएल और न्यायिक पुनरावलोकन के दुरुपयोग के बासी आरोपों के बाद हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के बीच क्षेत्राधिकार पर बढ़ता कंफ्यूजन चिंताजनक है।

आधार पर संसद का कानून पूरे देश में लागू है। इसकी वैधानिकता और अनिवार्यता पर सुप्रीम कोर्ट ने कई बड़े फैसले दिए हैं। अब जब आधार को वोटर लिस्ट से जोड़ने का मामला सामने आया तो सुप्रीम कोर्ट ने मामले को दिल्ली हाईकोर्ट भेज दिया। दूसरी तरफ पार्टियों के फ्री के वायदों को रोकने के लिए चुनाव आयोग के अनुसार संसद से नया कानून बनना चाहिए। इसके बावजूद सुप्रीम कोर्ट मामले पर सुनवाई जारी रखे है। महाराष्ट्र में दल-बदल मामले पर शिंदे गुट को सुप्रीम कोर्ट ने शुरुआती राहत देकर उनकी सरकार बनाने का रास्ता साफ कर दिया। जब सुनवाई का अगला दौर शुरू हुआ तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ऐसे मामलों पर हाईकोर्ट में सुनवाई होनी चाहिए। दूसरी तरफ नुपूर शर्मा को हाईकोर्ट जाने का निर्देश देने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने रिव्यू के बगैर दोबारा सुनवाई करके उन्हें पहली तारीख में ही राहत दे दी। ज्ञानवापी मामले पर पूजास्थल कानून की संवैधानिक वैधता पर फैसला देने के बजाय उसे जिला अदालत के पास ही ट्रायल के लिए भेज दिया गया। दिल्ली में केंद्र सरकार के सभी ऑफिस हैं। उसके बावजूद दिल्ली हो या त्रिपुरा, सभी हाईकोर्ट का संवैधानिक दर्जा बराबर है। लेकिन अम्बानी की वीआईपी सुरक्षा से जुड़े मामले पर त्रिपुरा हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगाने के साथ पूरे मामले को ही सुप्रीम कोर्ट ने अपने पास ट्रांसफर कर लिया। समानांतर सुनवाई के बढ़ते ट्रेंड को संविधान के इन चार पहलुओं से समझने की जरूरत है।

पहला, संविधान के तहत जनता को मूल अधिकार मिले हैं। इनके उल्लंघन पर अनुच्छेद-32 के तहत सुप्रीम कोर्ट में और अनुच्छेद-226 के तहत हाईकोर्ट में याचिका दायर की जा सकती है। सुप्रीम कोर्ट में कोई भी व्यक्ति याचिका दायर कर सकता है। लेकिन हाईकोर्ट में याचिका दायर करने के लिए उस राज्य में निवास या ऑफिस होना जरूरी है। दिलचस्प बात यह है कि अनुच्छेद 141 के तहत सुप्रीम कोर्ट का फैसला पूरे देश में लागू होता है। लेकिन हाईकोर्ट का आदेश संबंधित राज्य या राज्यों में ही लागू होता है। दूसरा, अनुच्छेद 226 और 227 के तहत हाईकोर्ट के पास व्यापक अधिकार हैं, लेकिन संवैधानिक व्याख्या के मामलों में सुप्रीम कोर्ट का दर्जा सर्वोच्च है। सुप्रीम कोर्ट के पास इसके लिए अनुच्छेद 145 (3) के तहत पांच या ज्यादा जजों की संविधान पीठ गठित करने का अधिकार है। आधार, समान नागरिक संहिता या कृषि कानून जैसे देशव्यापी मामलों पर किसी राज्य की हाईकोर्ट फैसला कर भी दे तो मामले का निस्तारण सुप्रीम कोर्ट में ही होगा। ऐसे मामलों को हाईकोर्ट के पास भेजने से दोहरी सुनवाई का बोझ बढ़ने के साथ मामले के निपटारे में विलम्ब होता है।

तीसरा, प्रधानमंत्री पूरे देश के मुखिया होते हैं, उसके बावजूद राज्यों के मुख्यमंत्री उनके अधीन नहीं माने जाते। ऐसा ही रिश्ता सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट के बीच होता है। इसीलिए प्रस्तावित अखिल भारतीय न्यायिक सेवा के गठन और कार्रवाई के सीधे प्रसारण जैसे मामलों पर हाईकोर्ट के क्षेत्राधिकार पर हस्तक्षेप करने से सुप्रीम कोर्ट बचता है। सिविल मामलों में जिला-अदालतों के साथ हाईकोर्ट का भी क्षेत्राधिकार है। फांसी की सजा के मामलों में हाईकोर्ट की मुहर लगना जरूरी है। उसके अलावा फौजदारी मामलों में जिला अदालतों के पास जमानत और सजा देने के पूरे अधिकार हैं। चौथा, हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की सालाना न्यायिक कांफ्रेंस की तर्ज पर इस 30 जुलाई को पहली बार पूरे देश के जिला जजों की कांफ्रेंस हो रही है। इसमें यह सहमति बननी चाहिए कि देशव्यापी संवैधानिक मसलों पर सुप्रीम कोर्ट में जमानत और फौजदारी से जुड़े मामलों पर जिला अदालत और हाईकोर्ट में सुनवाई हो। संवैधानिक मामलों को हाईकोर्ट या जिला अदालत भेजने का रिवाज बढ़ने पर सुप्रीम कोर्ट अपील कोर्ट बन जाएगा, जो संवैधानिक लिहाज से ठीक नहीं है।


Date:28-07-22

भारत की महिलाओं पर घरेलू काम का बोझ ज्यादा है

निधि डुगर कुंडलिया, ( युवा लेखिका और पत्रकार )

उत्तरी कर्नाटक स्थित अंकोला क़स्बे की दुर्गा देवी अपना सुबह का काम जंगल जाकर पत्ते-पत्तियां, जड़ी-बूटियां, लकड़ियां, बांस आदि बीनने से शुरू करती हैं। घर लौटती हैं तो खेतों में काम करने चली जाती हैं। दोपहर को उन्हें बाजार जाना होता है, जहां वे जंगल से लाई चीजें बेचती हैं। इस दौरान वे बच्चों और मवेशियों का भी ख्याल रखती हैं, घर बुहारती हैं, खाना पकाती हैं, कपड़े धोती हैं और बर्तन मांजती हैं। यह सब करने वाली वे अकेली नहीं हैं। उनके जैसी अनेक भारतीय स्त्रियां दिन में 370 मिनटों तक घर के काम में खटती रहती हैं, जिसके लिए उन्हें कोई वेतन नहीं दिया जाता। ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक को-ऑपरेशन एंड डेवलपमेंट के डाटा के मुताबिक यह काम चीन और दक्षिण अफ्रीका जैसे देशों की तुलना में 40 प्रतिशत अधिक है। यह जानकर आपको आश्चर्य होगा कि इस मामले में हम केवल कजाखस्तान से पीछे हैं। भारत में महिलाएं पुरुषों की तुलना में औसतन सात गुना अधिक घर का कामकाज करती हैं! डोमेस्टिक लेबर की श्रेणी में क्या आता है? बड़े-बुजुर्गों, बच्चों और मवेशियों की देखभाल करने से लेकर साफ-सफाई, रसोई, बर्तन मांजना आदि सब ‘काम’ हैं, क्योंकि अगर आप इन्हें करने के लिए किसी को नियुक्त करेंगे तो उसे वेतन का भुगतान करना होगा। घरेलू कामकाज सम्बंधी आंकड़ों का महत्व क्यों है? क्योंकि इसका सम्बंध देश की अर्थव्यवस्था में महिलाओं की सहभागिता से है। इससे जो लैंगिक विषमता की स्थिति निर्मित होती है, वह स्त्रियों को अच्छी शिक्षा प्राप्त करने और राजनीति और कानून-निर्माण में अपना योगदान देने से भी रोकती है।

यहां दिलचस्प तथ्य यह है कि भारतीय अदालतें एक कानूनी-फ्रेमवर्क के तहत महिलाओं के अनपेड-लेबर को महत्व देती हैं। अगर किसी हिट-एंड-रन केस में महिला की मृत्यु हो जाती है तो अदालतें उनके द्वारा किए जाने वाले काम की भरपाई-बतौर उनके आश्रितों को मुआवजा दिलवाती हैं। भले अफसोस की बात हो कि महिलाओं के द्वारा घर में किए जाने वाले काम का मूल्यांकन मृत्यु के बाद किया जाता है, फिर भी इस तरह का मुआवजा देने की व्यवस्था निर्मित किए जाने की सराहना की जानी चाहिए। वैसा अदालतें दिवंगत महिला की उम्र, उनके बच्चों की संख्या और आयु, शिक्षा-दीक्षा, घरेलू कामकाज के लिए गंवाए गए काम के दूसरे अवसरों, महंगाई और अकुशल श्रम के लिए न्यूनतम वेतनमान का मूल्यांकन करके करती हैं।

वर्ष 2020 में इसी रीति से एक 33 वर्षीय महिला के परिवार को 17 लाख रुपयों का मुआवजा दिया गया था। यह राशि 5 हजार रुपया प्रतिमाह के काल्पनिक वेतन को आधार बनाकर निश्चित की गई थी। कुछ अन्य अवसरों पर यह वेतन 9 हजार रुपया प्रतिमाह तक आंका गया है। एक यादगार निर्णय में अदालत ने इसे समानता पर आधारित आर्थिक सहभागिता की संज्ञा दी थी। निर्णय के मुताबिक एक होममेकर स्त्री के लिए दिया जाने वाला मुआवजा उसके पति के वेतन से लगभग आधा होना चाहिए।

बीते वर्षों में अनेक दलों ने चुनावी एजेंडे के तहत घरेलू कामकाज के लिए वेतन देने का वादा किया है। 2012 में तत्कालीन महिला बाल विकास मंत्री ने प्रस्ताव रखा था कि पतियों के द्वारा पत्नियों को घरेलू काम के लिए अनिवार्य वेतन दिया जाए। यह कभी जमीनी हकीकत नहीं बन सका। लेकिन असम में अरुणोदय योजना जैसी कैश ट्रांसफर स्कीम्स हैं, जिनमें महिलाओं को हाउसवर्क के बजाय कैश ऑफरिंग या वित्तीय मदद के नाम पर हर महीने एक हजार रुपए सरकार की तरफ से दिए जाते हैं। इस योजना के लाभार्थी 19.10 लाख परिवार हैं।

ऐसे में सवाल उठता है कि घर के कामकाज के लिए वेतन देकर क्या हम जाने-अनजाने पितृसत्ता को संरक्षण तो नहीं दे रहे हैं, इन अर्थों में कि इससे औपचारिक अर्थव्यवस्था में महिलाओं की सहभागिता और घटेगी? वैसे में बेहतर समाधान तो यही होगा कि हम अवैतनिक घरेलू कामकाज के महत्व को स्वीकारें और स्त्रियों के द्वारा उसमें निवेश किए समय को मूल्य दें। उन्हें किफायती दरों पर शिक्षा-स्वास्थ्य सुविधाओं के साथ साफ पानी, साफ-सफाई, ऊर्जा और सार्वजनिक परिवहन की बेहतर सुविधाएं मुहैया कराएं। साथ ही, अगर स्त्रियों और पुरुषों के बीच अनपेड-वर्क के पुन: प्रबंधन के लिए सामाजिक-आंदोलन चलें तो शायद इससे हमारे देश की महिलाओं को दुनिया की स्त्रियों के समकक्ष होने में सहायता मिल सके।


Date:28-07-22

बड़ी समस्या बना गिरता हुआ रुपया

धर्मकीर्ति जोशी, ( लेखक क्रिसिल में मुख्य अर्थशास्त्री हैं )

लगातार कमजोर हो रहा रुपया इन दिनों चर्चा में है। चालू वित्त वर्ष में डालर के मुकाबले रुपया पांच प्रतिशत से अधिक तक गिर चुका है। यह निश्चित रूप से चिंता का सबब है। वैसे मुद्रा में ऐसी कमजोरी कोई नई बात नहीं, लेकिन जब एकाएक उसमें तेजी से गिरावट या सुधार आने लगता है तो यह चिंता खासी बढ़ जाती है। इस समय यही स्थिति है। रुपया डालर के मुकाबले 80 के दायरे में झूल रहा है और आने वाले समय में यह और फिसलन का शिकार हो सकता है। हालात कुछ ऐसे बन गए हैं कि भारतीय रिजर्व बैंक भी अपने हस्तक्षेप से रुपये को गिरने से नहीं रोक सकता। हालांकि वह इस गिरावट की रफ्तार को कुछ धीमा जरूर कर सकता है।

रुपये की सेहत सुधारने के उपाय तलाशने से पहले उसकी बीमारी यानी कमजोरी के कारणों की थाह लेना आवश्यक है। किसी भी देश की मुद्रा में गिरावट के पीछे मुख्य रूप से दो कारक प्रभावी होते हैं। पहला यह कि देश की अर्थव्यवस्था कितनी नाजुक है। इससे यह तय होता है कि बाहरी झटकों से निपटने में वह कितनी सक्षम होती है। दूसरा पहलू यह है कि बाहरी झटके कितने जोरदार हैं? जोरदार झटकों से कितनी भी मजबूत स्थिति अभेद्य नहीं रह जाती। इस दूसरी वाली स्थिति कायम है। बाहरी झटकों ने ही रुपये की हालत पस्त की हुई है। वैसे रुपया पहले भी ऐसी स्थितियों से दो-चार होता आया है। 2008 के विश्वव्यापी वित्तीय संकट में भी यही हुआ था, जब रुपये पर भारी गिरावट की मार पड़ी थी। फिर 2013 में जब भारत को ‘फ्रेजाइल फाइव’ यानी दुनिया की पांच नाजुक अर्थव्यवस्थाओं में गिना जाने लगा तो उस समय भी रुपये में गिरावट का रुख देखा गया था। कमोबेश इसी तरह के अंतरराष्ट्रीय कारक इस समय प्रभावी बने हुए हैं। इसमें सबसे बड़ी भूमिका यूक्रेन पर रूस के हमले की है। यह युद्ध छह महीने से ज्यादा लंबा खिंच गया और अभी भी कुछ नहीं कहा जा सकता कि यह कब तक चलेगा? इसके कारण दुनिया भर में ऊर्जा एवं खाद्य उत्पाद जैसी तमाम आवश्यक वस्तुओं के दाम आसमान पर पहुंच गए हैं। इसने न केवल अंतरराष्ट्रीय स्तर पर महंगाई को भड़का दिया है, बल्कि कई देशों के व्यापार संतुलन को भी असंतुलित कर दिया है। भारत इसका बड़ा भुक्तभोगी है। वैश्विक स्तर पर अनिश्चितता ने देश के विदेशी व्यापार के गणित को बिगाड़ दिया है।

प्राय: यह दलील दी जाती है कि मुद्रा में गिरावट की स्थिति निर्यात के लिए लाभदायक होती है, लेकिन फिलहाल ऐसा नहीं है। एक तो तमाम देशों की आर्थिकी डांवाडोल होने से अंतरराष्ट्रीय बाजार में मांग सुस्त है और दूसरा यह कि भारत के कई प्रतिस्पर्धी निर्यातक देशों की मुद्रा में रुपये की तुलना में और ज्यादा गिरावट आई है तो उनके निर्यात विश्व बाजार में कहीं ज्यादा आकर्षक हो गए हैं। वर्तमान स्थिति में भारत और भारतीय रुपये के लिए स्थितियां इसलिए प्रतिकूल हो गई हैं, क्योंकि एक तो भारत निर्यात के मुकाबले आयात अधिक करता है और आयात भी कच्चे तेल, प्राकृतिक गैस और उन तकनीकी उपकरणों का करता है, जिनका न तो देश में कोई विकल्प है और न ही उनके आयात को टाला जा सकता है। इससे चालू खाते का घाटा यानी सीएडी बढ़ता है। इसे साधने के लिए रिजर्व बैंक डालर झोंकता है। इससे विदेशी मुद्रा भंडार घटता है।

वैसे डालर का कोप केवल रुपये पर ही नहीं बरस रहा है। दुनिया के तमाम देशों की मुद्रा इस समय डालर के समक्ष बेबस नजर आ रही हैं। यूरो करीब-करीब डालर के बराबर हो गया है। ब्रिटिश पाउंड से लेकर चीनी मुद्रा रेनमिनबी में भी डालर के मुकाबले गिरावट आई है। जापानी येन तो डालर के मुकाबले 30 प्रतिशत तक गिर चुका है। डालर के दबदबे के पीछे भी अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम की भूमिका है। एक तो कोविड से निपटने के लिए अमेरिका ने भीमकाय प्रोत्साहन पैकेज दिया, जिससे बाजार में व्यापक स्तर पर मुद्रा प्रसार हुआ। उसके बाद रूस-यूक्रेन युद्ध से आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति में आए गतिरोध ने उनकी किल्लत पैदा कर महंगाई को आसमान पर पहुंचा दिया। महंगाई की तात्कालिक चुनौती से निपटने में अमेरिकी केंद्रीय बैंक फेडरल रिजर्व ने ब्याज दरें बढ़ाने का सिलसिला शुरू किया, जिसमें अभी और बढ़ोतरी होने के पूरे आसार हैं। जब भी अमेरिका में ब्याज दरें बढ़ती हैं तो निवेशक दुनिया भर के बाजारों से पैसा निकालकर अमेरिका में निवेश का दांव लगाते हैं, क्योंकि एक तो यह अपेक्षाकृत सुरक्षित होता है और दूसरा ब्याज दरें बढ़ने से जोखिम सुरक्षा के साथ बेहतर प्रतिफल भी मिलता है। यही कारण है कि भारत सहित तमाम बाजारों से बीते दिनों बड़े पैमाने पर पूंजी का पलायन हुआ है। इसने भी डालर को मजबूत किया है। परिणामस्वरूप अन्य सभी मुद्रा उसके आगे उसी अनुपात में कमजोर पड़ रही हैं। इससे पहले 2013 में जब फेडरल रिजर्व ने नरम मौद्रिक नीति को अलविदा कहने के संकेत दिए थे, तब भी रुपये सहित तमाम मुद्राओं में भारी गिरावट देखी गई थी।

स्पष्ट है कि रुपये में जिन तमाम कारणों से गिरावट आ रही है वे न तो भारत सरकार के नियंत्रण में हैं और न ही रिजर्व बैंक का उन पर कोई वश है। फिर भी राजकोषीय-मौद्रिक दोनों स्तरों पर इस स्थिति से निपटने के प्रयास किए जा रहे हैं। देश में विदेशी निवेशकों के लिए निवेश करने के नियम आसान बनाना इन्हीं प्रयासों का हिस्सा है। रेमिटेंस के मामले में भी कुछ रियायतें दी गई हैं। केंद्रीय बैंक ने अपने भंडार से कुछ डालर भी बाजार में लगाकर रुपये को सहारा देने का प्रयास किया है, लेकिन इस रणनीति की एक सीमा है। अब सभी नजरें अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम पर ही टिकी हैं, क्योंकि कच्चे तेल और अन्य आवश्यक वस्तुओं के दाम घटने से ही आयात की स्थिति सुगम होगी और रुपये को सहारा मिलेगा। साथ ही साथ महंगाई से भी राहत मिलेगी, क्योंकि भारत आयातित महंगाई का ही बड़ा शिकार है। इसमें कोई संदेह नहीं कि गिरता रुपया भारत के लिए एक बड़ी सिरदर्दी है, लेकिन फिलहाल अपने नियंत्रण में बहुत कुछ नहीं है। ऐसे में कोई हैरानी नहीं कि रुपये में गिरावट का स्तर और बढ़े। यदि सब कुछ बेहतर रहता है तो अगले साल मार्च तक रुपया संभलकर अपने तार्किक स्तर पर वापसी कर सकता है।


Date:28-07-22

नकदी हस्तांतरण योजना का प्रभाव

रमेश कुमार दुबे, ( लेखक लोक नीति विश्लेषक हैं )

वर्ष 2014 के बाद भारत में कई बदलाव आए, जिनमें दो उल्लेखनीय रहे हैं- वंशवादी राजनीति का अवसान और बिचौलिया विहीन नकदी हस्तांतरण योजना। ये दोनों बदलाव आपस में जुड़े हुए हैं। मोदी सरकार ने देश में जिस ढंग से विकास की राजनीति शुरू की है उससे परिवार, जाति, मजहब, क्षेत्र जैसे संकीर्ण आधारों पर की जाने वाली वोट बैंक की राजनीति को जोर का झटका लगा है। वंशवादी राजनीति का सूत्रपात कांग्रेस से हुआ। आजादी के बाद जब देश की सबसे पुरानी पार्टी परिवार केंद्रित पार्टी में बदल गई तो उसका असर समूचे देश पर पड़ा। कांग्रेस के परिवारवाद की प्रतिक्रिया में क्षेत्रीय दलों का उदय हुआ। इन दलों ने कई राज्यों में कांग्रेस को सत्ता से बेदखल कर दिया। दुर्भाग्यवश कांग्रेस पार्टी को पटखनी देने वाले क्षेत्रीय-दल अपने को कांग्रेसी संस्कृति से बचा नहीं पाए और परिवारवाद की भेंट चढ़ गए। इतना ही नहीं, दबे-कुचले वर्गों की आवाज उठाने का दावा करने वाली पार्टियां भी वंशवादी राजनीति का शिकार बन गईं। इसका नतीजा यह हुआ कि समाज और राष्ट्र के बजाय परिवार का विकास होने लगा।

वंशवादी क्षत्रपों ने अपने को दाता के रूप में प्रस्तुत किया, लेकिन जनाकांक्षाओं को पूरा करने में वे भी असफल रहे। वंशवादी और जातिवादी नेताओं के चुनावी वादे अगले चुनावों तक भुला दिए जाते थे। इसका नतीजा यह हुआ कि जहां क्षत्रपों की कोठियां गुलजार हुईं, वहीं आम जनता को बिजली, पानी, आवास, रसोई गैस, शौचालय, अस्पताल, सड़क, बैंक-बीमा जैसी मूलभूत सुविधाओं से वंचित होना पड़ा। इसी को देखते हुए 2014 में सत्ता में आते ही प्रधानमंत्री मोदी ने जनता को मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने का समयबद्ध कार्यक्रम तय किया। बिना किसी भेदभाव के सभी गरीबों तक बिजली, पानी, रसोई गैस, शौचालय, अस्पताल, सड़क, बैंक-बीमा जैसी मूलभूत सुविधाएं पहुंचाई गईं। इसका परिणाम यह हुआ कि देश के सभी वर्गों में प्रधानमंत्री मोदी और भाजपा की लोकप्रियता बढ़ी। क्षेत्रीय क्षत्रपों और वंशवादी दलों के राजनीतिक समर्थन में तेजी से गिरावट आई। दशकों तक राजनीतिक दल चुनावों में जिन सुविधाओं का सपना दिखाकर सत्ता हासिल कर रहे थे, उन सुविधाओं को मोदी सरकार ने मात्र आठ वर्षों में सभी तक पहुंचा दिया। अब ऐसे क्षत्रपों-दलों के लिए चुनावी वादे बचे ही नहीं हैं। इसीलिए अब ये दल मुफ्तखोरी की राजनीति पर उतर आए हैं, लेकिन जनता सच समझ चुकी है। यही कारण है कि चुनावों में पानी की तरह पैसा बहाने और जाति, मजहब की दुहाई देने के बावजूद वंशवादी राजनीति ढलान पर है।

मोदी सरकार और भाजपा को मिल रही लगातार सफलता का एक बड़ा श्रेय बिचौलिया विहीन वितरण व्यवस्था को जाता है। पहले दिल्ली से चला एक रुपया लाभार्थियों तक पहुंचते-पहुंचते 15 पैसा रह जाता था, लेकिन अब पूरे के पूरे सौ पैसे पहुंच रहे हैं और वह भी सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में। प्रत्यक्ष नकदी हस्तांतरण (डीबीटी) के माध्यम से पिछले आठ वर्षों में मोदी सरकार ने 23 लाख करोड़ रुपये से अधिक धनराशि सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में भेजी है। आज केंद्र सरकार के 53 मंत्रालयों की 313 योजनाओं का पैसा सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में जा रहा है। अकेले वित्त वर्ष 2021-22 में 6.30 लाख करोड़ रुपये सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में हस्तांतरित किए गए।

यह मोदी सरकार की डिजिटल इंडिया मुहिम का कमाल है कि देश के करोड़ों किसानों, महिलाओं, मजदूरों के बैंक खातों में एक क्लिक पर हजारों करोड़ रुपये पहुंच रहे हैं। इसे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के माध्यम से समझा जा सकता है। अब तक 11.30 करोड़ किसानों को दो लाख करोड़ रुपये से अधिक की राशि सीधे उनके बैंक खातों में पूरी पारदर्शिता के साथ भेजी जा चुकी है। किसानों को प्रतिवर्ष 6,000 रुपये की राशि 2,000 रुपये की तीन किस्तों में भेजी जाती है। भारत जैसे देश में जहां आपदा में अवसर तलाशने वालों की कमी न हो, वहां करोड़ों लोगों के बैंक खातों में बिना किसी बिचौलिए के लाखों करोड़ रुपये का हस्तांतरण एक बड़ी उपलब्धि है। डीबीटी को मिली सफलता को देखते हुए अब केंद्र सरकार अपनी सभी कल्याणकारी योजनाओं को आधार नंबर आधारित प्रत्यक्ष नकदी हस्तांतरण से जोडऩे की दिशा में काम कर रही है। इससे आंकड़ों के दोहराव और फर्जी लाभार्थियों को रोकने में सफलता मिलेगी।

हाल में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि समय के साथ जो देश आधुनिक तकनीक नहीं अपनाता, समय उसे पीछे छोड़कर चला जाता है। तकनीक का इस्तेमाल पूरी मानवता के लिए कितना क्रांतिकारी है, इसका सटीक उदाहरण है-डिजिटल इंडिया अभियान। पहले जन्म प्रमाण पत्र, बिल जमा करने, राशन कार्ड बनवाने जैसे सैकड़ों कामों के लिए लाइन लगानी पड़ती थी, लेकिन अब सब कुछ आनलाइन हो गया है। डिजिटल इंडिया का सबसे बड़ा लाभ कोरोना महामारी के दौरान राहत सामग्री पहुंचाने और टीकाकरण में मिला। उस समय मोदी सरकार ने जनधन बैंक खातों और राशन कार्डों को आधार संख्या से जोड़ने की मुहिम शुरू की थी, तब निजता के हनन के नाम पर इसका भारी विरोध किया गया, लेकिन आज वही मुहिम करोड़ों गरीबों के लिए बुढ़ापे की लाठी बनी हुई है।

कुल मिलाकर मोदी सरकार द्वारा शुरू की गई विकास की इस राजनीति से एक ओर देश का चहुंमुखी विकास हो रहा है तो दूसरी ओर लोकतंत्र की सबसे बड़ी दुश्मन वंशवाद की राजनीति कमजोर पड़ती जा रही है। यह भारतीय लोकतंत्र के लिए यह शुभ संकेत है।


Date:28-07-22

कसौटी पर मुफ्त

संपादकीय

पिछले कुछ सालों से देश भर में होने वाले चुनावों के दौरान मतदाताओं का समर्थन हासिल करने के लिए राजनीतिक दलों की ओर से जिस तरह के लुभावने वादे किए जाने लगे हैं, उसे लेकर अक्सर सवाल उठते रहे हैं। मुख्य शिकायत यह सामने आई है कि चुनाव के दौरान पार्टियां जिस तरह जनता के सामने कुछ चीजें मुफ्त उपलब्ध कराने का वादा करती हैं, उसका असर निष्पक्ष मतदान की प्रक्रिया पर पड़ता है और इस तरह आखिरी तौर पर एक स्वस्थ लोकतंत्र बाधित होता है। अब सुप्रीम कोर्ट ने इस पर उचित ही सवाल उठाते हुए केंद्र सरकार से यह स्पष्ट करने को कहा है कि चुनावों के दौरान राजनीतिक पार्टियों की ओर से मुफ्त में चीजें बांटने या ऐसा करने का वादा करने को वह कोई गंभीर मुद्दा मानती है या नहीं! अदालत ने केंद्र को वित्त आयोग से यह भी पता लगाने को कहा कि पहले से कर्ज में डूबे राज्य में मुफ्त की योजनाओं पर अमल रोका जा सकता है या नहीं।

दरअसल, चुनावों में सत्ता हासिल करने के लिए अलग-अलग राजनीतिक पार्टियों की ओर से किए जाने वाले वादे की शक्ल अब बीते कुछ समय से कोई चीज या सुविधा मुफ्त मुहैया कराने के रूप में सामने आने लगी है। अगर एक पार्टी विद्यार्थियों को मुफ्त लैपटाप देने का वादा करती है तो दूसरी बिजली और स्कूटी या गैस सिलेंडर। हालत यह हो गई है कि इस मामले में लगभग सभी पार्टियों के बीच एक होड़ जैसी लग गई है कि मुफ्त के वादे पर कैसे मतदाताओं से अपने पक्ष में लुभा कर मतदान कराया जा सके। कई बार सरकार बनने के बाद ऐसे वादे पूरा होने की राह देखते हैं, तो कई बार इन पर अमल भी किया जाता है। सवाल है कि अगर कोई पार्टी केंद्र या किसी राज्य में सरकार बनने के बाद आम जनता को मुफ्त सुविधा या सामान मुहैया कराती है, तो उसका आधार क्या होता है! लगभग हर छोटी-मोटी सुविधाओं या आर्थिक व्यवहार को कर के दायरे में लाने और उसे सख्ती से वसूलने वाली सरकारें इतने बड़े पैमाने पर कोई चीज कैसे मुफ्त देने लगती हैं? इसका एक अन्य पहलू यह है कि कुछ सुविधाएं या सेवाएं मुफ्त किए जाने से इतर सरकार क्या जनता से अन्य मदों में कर नहीं वसूलती है? फिर विशेष या आपात स्थिति में अगर जीवन-निर्वाह के लिए लोगों को कोई सामान निशुल्क दिया जाता है तो क्या वह सरकार की जिम्मेदारी नहीं होती है?

यह जगजाहिर है कि कई बार विकास से संबंधित किसी काम के समय पर पूरा नहीं होने को लेकर सरकारें कोष में धन की कमी और कर्ज के बोझ का रोना रोती हैं। लेकिन वहीं वे मुफ्त में लोगों को कोई सामान बांटने से लेकर बिजली या पानी जैसी योजनाएं चला कर जनपक्षीय होने का दावा करती हैं। चुनावों के दौरान राजनीतिक दलों की ओर से वादे किए जाने पर पूरी तरह रोक लगाना इसलिए भी मुश्किल है कि लोकतांत्रिक ढांचे में मतदाताओं का समर्थन हासिल करने के लिए उन्हें जनता के सामने खुद को बेहतर पक्ष के रूप में पेश करना होता है। लेकिन सरकार के कोष की स्थिति एक वास्तविक समस्या है। ऐसे में ये सुझाव दिए जाते हैं कि वित्त आयोग आबंटन के समय किसी राज्य सरकार का कर्ज और मुफ्त में सामान मुहैया कराने की कीमत को देख कर अपना निर्णय ले सकता है। जाहिर है, चुनावों में जीत के लिए कोई चीज या सेवा मुफ्त मुहैया कराए जाने का सवाल कठघरे में है और इस पर कोई स्पष्ट रुख सामने आना जरूरी है।


Date:28-07-22

अब रेवड़ियों पर नजर

नवलकिशोर कुमार, ( लेखक फॉरवर्ड प्रेस‚नई दिल्ली में हिंदी संपादक हैं )

भारत में लोकतंत्र है‚ और विश्व में जहां कहीं भी लोकतंत्र है‚ चुनावों के समय घोषणाएं और वादे राजनीतिक दलों द्वारा किए ही जाते हैं। कुछ वादे चुनाव जीतकर सत्ता हासिल करने वाले दल पूरे भी करते हैं। वहीं कुछ सरकारें चुनाव में जीत हासिल करने के लिए भी कुछ ऐसे काम करती हैं कि नाराज लोगों का मन बदला जा सके। इसके उदाहरण पूरी दुनिया में हैं। एक उदाहरण अमेरिका से ही लेते हैं‚ जहां जो बाइडेन ने ड़ोनाल्ड़ ट्रंप को हराकर सत्ता हासिल की। चुनाव अभियान के दौरान डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार बाइडेन ने पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा की स्वास्थ्य संबंधी योजना को बढ़ाने का वादा किया। उन्होंने 97 फीसदी अमेरिकी जनता के स्वास्थ्य बीमा की बात कही। यह भी कहा था कि मुफ्त स्वास्थ्य संबंधी लाभ के लिए पूर्व से निर्धारित 65 साल की आयु सीमा को घटाकर 60 साल कर दिया जाएगा। तब अमेरिका के अर्थशा्त्रिरयों ने टिप्पणी की थी कि बाइडेन को अपना वादा पूरा करने के लिए 2.25 ट्रिलियन डॉलर की राशि अगले दस सालों में खर्च करनी होगी।

भारत भी कोई अलहदा लोकतंत्र नहीं है। यहां चुनाव जीतने के लिए तमाम तरह के तिकड़म किए जाते रहे हैं। हाल में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने अपने एक संबोधन में कहा था कि रेवडि़यां बांटने से देश का विकास नहीं होने वाला। देश विकास के रास्ते पर आगे बढ़े‚ इसके लिए कुछ कड़े और ठोस कदम उठाने होंगे। यह बात उन्होंने बुंदेलखंड एक्सप्रेस–वे का लोकार्पण करने के बाद एक जनसभा को संबोधित करते हुए कही थी। हालांकि ऐसा कहते हुए उन्होंने विपक्षी दलों पर हमला भी बोला कि कुछ राजनीतिक दल हैं‚ जो रेवडि़यां बांटते हैं‚ और जनता–जनार्दन को भ्रमित करते हैं। यह भी कहा कि जो रेवडि़यां बांटते हैं‚ वे एक्सप्रेस–वे‚ हवाई अड्डे नहीं बनाने वाले।

अब सुप्रीम कोर्ट ने भी इस मामले में हस्तक्षेप किया है। कोर्ट ने चुनाव के दौरान मुफ्त की योजनाओं पर रोक लगाने की बात कही है। इसके लिए केंद्र सरकार को निर्देश दिया है कि जल्द से जल्द इस दिशा में कोई रास्ता निकाले। सुप्रीम कोर्ट ने अपनी हालिया सुनवाई में सरकार को निर्देश दिया है कि वह वित्त आयोग से बात करे। मुफ्त में खर्च किए गए पैसे को ध्यान में रखकर जांच की जाए। इस संबंध में चुनाव आयोग ने सुझाया है कि सरकार इस मुद्दे से निपटने के लिए कानून ला सकती है। दरअसल‚ भारत की गिरती अर्थव्यवस्था के कारण विषमता बढ़ती जा रही है। इस साल आर्थिक वृद्धि दर‚ जो वित्तीय वर्ष के प्रारंभ में 7.4 फीसदी अनुमानित था‚ अब अनुमानतः 6.5 फीसदी रह गई है। हालांकि अब भी इसमें गिरावट हो सकती है‚ इससे इंकार नहीं किया जा सकता है। इसका प्रमाण अंतरराष्ट्रीय बाजार में डॉलर के मुकाबले रु पए की गिरती साख है।

देश के ऐसे हालात में चुनावी वादों और जनता को मिलने वाले छोटे–छोटे लाभों पर सरकार से लेकर अदालतों तक की निगाह जाकर ठहर गई है। लेकिन यहां दो बातें अहम हैं। पहली बात तो यही कि भारत में लोकतंत्र मांग आधारित लोकतंत्र है। मांग आधारित लोकतंत्र का मतलब यह है कि जनता की ओर से मांग की जाती है। सभी पार्टियां चुनाव के पहले यह जानने में जुट जाती हैं कि जनता को ऐसा क्या दिया जाए जिससे कि वह उसके पाले में आए। इस मामले में जो सत्तासीन होते हैं‚ उनके पास मौका भी होता है। मसलन‚ उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव के पहले कोरोना काल में सरकार ने जमकर मुफ्त राशन बांटा। यहां तक कि जिन थैलों में लोगों को राशन दिया गया‚ उनके ऊपर भी तस्वीरें छापकर अपने पक्ष में माहौल बनाने की कोशिश की गई। दिल्ली में सत्तासीन आम आदमी पार्टी भी इस मामले में कहीं से भी पीछे नहीं रही है। हाल ही में पंजाब में हुए चुनाव के दौरान उसने वहां के नागरिकों से तमाम तरह के वादे किए‚ जिनमें कृषि कार्य के लिए निशुल्क बिजली से लेकर महिलाओं को हर महीने पेंशन देने का वादा शामिल था।

दूसरी बात यह है कि जनता को मिलने वाले इस तरह के क्षणिक लाभों पर हुक्मरानों की निगाह का मतलब क्या है जबकि इसी देश में सांसदों–विधायकों‚ पूर्व सांसदों–पूर्व विधायकों को मिलने वाले वेतन‚ पेंशनादि में तमाम तरह की वृद्धि की जाती है। यहां तक कि जो सरकारीकर्मी हैं‚ उन्हें भी महंगाई भत्ते के नाम पर सरकार राहत देती है। तो क्या जो सांसद नहीं हैं‚ विधायक नहीं हैं‚ सरकारीकर्मी नहीं हैं‚ वे इस देश के नागरिक नहीं हैंॽ यह सवाल इसलिए भी महkवपूर्ण है कि महंगाई हवा और पानी के जैसी ही होती है‚ इसका असर सब पर पड़ता है। जो गरीब हैं‚ उनके ऊपर महंगाई का असर बेशक‚ सबसे अधिक पड़ता है।

असल मामला है कि हमारे हुक्मरान हमारे देश में किस तरह का शासन चलाना चाहते हैं। परंपरा के हिसाब से देखें तो भारत में लोक कल्याणकारी शासन प्रणाली है। यह देश कोई कॉरपोरेट कंपनी नहीं है। जनता जरूरतमंद है क्योंकि उसके पास पर्याप्त सुविधाएं नहीं हैं। उसके पास रोजगार की कमी है। ऐसे में निश्चित तौर पर ठोस कदम उठाए जाने की आवश्यकता है ताकि समस्या का दीर्घकालीन इलाज हो सके। लेकिन इस काम में समय लगेगा ही‚क्योंकि जादू की कोई छड़ी नहीं होती है सत्तासीनों के पास। यह सभी जानते हैं। ऐसे में जनता को छोटे–छोटे लाभ यदि दिए भी जाते हैं‚तो उससे अर्थव्यवस्था पर उतना बुरा असर नहीं पड़ता है‚जितना कि अन्य मदों में किए जाने वाले अपव्ययों से। मसलन‚रक्षा मंत्रालय की एक समिति ने हाल ही में करीब 24 हजार करोड़ रुपये के हथियार खरीदने का निर्णय लिया है। स्वयं नरेन्द्र मोदी कह रहे हैं कि उनकी प्राथमिकता आधारभूत संरचनाओं यथा सड़क‚हवाईअड्डे आदि बनवाना है। लेकिन इन योजनाओं से आम जनता को तुरंत लाभ नहीं मिलने वाला।

इस सबके बावजूद सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी को सकारात्मक रूप में लिया जाना चाहिए। लेकिन यह भी कि सरकार के पास आम जनता को देने के लिए रेवडि़यों के अलावा क्या है‚और स्वयं जनता को सरकारों से किस बात की उम्मीद है।


Date:28-07-22

‘विकास’ की बेहोशी से जागना होगा

डॉ. शशांक द्विवेदी

दुनिया के मौसम और जलवायु में तेजी से परिवर्तन हो रहा है। समय आ गया है जव हम सवको गंभीरता और जवावदेही से प्रकृति के संरक्षण के वारे में सोचना होगा। 28 जुलाई को दुनियाभर में मनाया जाने वाला विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस जीवन में प्रकृति के महत्त्व की याद दिलाता है, इसे संरक्षित करने के लिए प्रोत्साहित करता है।

एशिया के साथ साथ पहली वार यूरोप भी भीषण गर्मी का प्रकोप झेल रहा है। गर्मी की वजह से ब्रिटेन के इतिहास में पहली वार नेशनल इमरजेंसी की घोषणा करनी पड़ी। लंदन के ल्यूटन एयरपोर्ट की हवाई पट्टी गर्मी की वजह से पिघल गई और कई घंटों के लिए विमानों की आवाजाही को वंद करना पड़ा। ब्रिटेन के कई शहरों में स्कूल कॉलेज गर्मी की वजह से वंद करने पड़े हैं। फ्रांस, ग्रीस, पुर्तगाल, ब्रिटेन, स्पेन में पारा 40 के पार है। विश्व मौसम विज्ञान संगठन के अनुसार यूरोप में चल रही हीटवेव विशेष रूप से दक्षिणपश्चिम क्षेत्रों में अफ्रीका से आने वाली गर्म हवाओं के कारण है, और इस गर्मी में इस तरह की और अधिक हीटवेव आने की आशंका है। विशेषज्ञों के अनुसार जलवायु परिवर्तन में इस हीटवेव मुख्य वजह है। ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन (जीएचजी), जो कोयले, गैस और तेल जैसे जीवाश्म ईंधन को जलाने से आता है, हीटवेव को अधिक गर्म और खतरनाक वना रहा है।

पिछले दिनों आश्चर्यजनक रूप से पृथ्वी के दो सिरे कहे जाने वाले दक्षिणी ध्रुव और उत्तरी ध्रुव में तापमान में एक साथ अचानक रिकॉर्ड वृद्धि हुई। नॉर्वे और ग्रीनलैंड में गर्मी के नये प्रतिमान स्थापित हो रहे हैं। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से बड़े पैमाने पर ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया की जलवायु वैज्ञानिक और न्यू साउथ वेल्स विश्वविद्यालय में रिसर्च फेलो जोई थॉमस के अनुसार हालिया मानवीय गतिविधियों ने ग्लोवल वार्मिंग तेज कर दी है, और इससे अंटार्कटिका में बड़े पैमाने पर वर्फ पिघल सकती है।

वास्तव में अंटार्कटिक और आर्कटिक पर एक साथ एक जैसी घटना अकल्पनीय लगती हैं क्योंकि इन दोनों जगहों की प्रकृति एकदम भिन्न प्रकार की है। ऐसे समय में अंटार्कटिक पर दिन लगातार छोटे होते हैं, और सर्दी बहुत अधिक होनी चाहिए। ठीक उसी वक्त आर्कटिक सर्दी से वाहर निकल रहा होता है। यहां एकदम उलटा मौसम है, उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव को एक साथ, एक समय पर पिघलते नहीं देखा लेकिन इस वार ऐसा हुआ है तो दुनिया के लिए खतरे की घंटी है।

ग्लोबल वार्मिंग की वजह से ‘तीसरा ध्रुव’ कहे जाने वाले हिमालय के ग्लेशियर 10 गुना तेजी से पिघल रहे हैं। हिमालय अंटार्कटिका और आर्कटिक के वाद ग्लेशियर बर्फ का तीसरा सवसे वड़ा सोर्स है। वैज्ञानिकों के अनुसार 400 से 700 साल पहले के मुकावले पिछले कुछ दशकों में हिमालय के ग्लेशियर 10 गुना तेजी से पिघले हैं। यह गतिविधि साल 2000 के वाद ज्यादा बढ़ी है। साइंस जर्नल साइंटिफिक रिपोर्ट्स में प्रकाशित एक शोध के अनुसार इससे गंगा, ब्रह्मपुत्र और सिंधु नदी के किनारे रहने वाले करोड़ों भारतीयों पर पानी का संकट आ सकता है। ब्रिटेन की लीड्स यूनिवर्सिटी के शोधकर्ताओं के अनुसार हिमालय से वर्फ के पिघलने की गति लिटल आइस एज’ के वक्त से औसतन 10 गुना ज्यादा है। लिटल आइस एज का काल 16वीं से 19वीं सदी के वीच का था। इस दौरान वड़े पहाड़ी ग्लेशियर का विस्तार हुआ था। वैज्ञानिकों के मुताविक हिमालय के ग्लेशियर दूसरे ग्लेशियर के मुकावले ज्यादा तेजी से पिघल रहे हैं।

विशेषज्ञों के अनुसार अंटार्कटिका के ग्लेशियर के पूरी तरह से पिघलने पर पृथ्वी की ग्रेविटेशनल पावर शिफ्ट हो जाएगी। दुनिया में भारी उथलपुथल देखने को मिलेगी। सभी महाद्वीप आंशिक रूप से पानी के भीतर समा जाएंगे। लंदन, मुंबई, मियामी, सिडनी जैसे शहर पूरी तरह से महासागरों के अंदर आ जाएंगे। इन ग्लेशियर के भीतर वड़ी मात्रा में खतरनाक वायरस पिछले हजारों सालों से दफन हैं। वर्फ पिघलने से वे कोरोना से भी ज्यादा भयंकर महामारी ला सकते हैं। भारी मात्रा में जैवविविधता को हानि पहुंचेगी। पृथ्वी पर हजारों प्रजातियां भी खत्म हो जाएंगी। साथ ही दुनिया भर में करोड़ों की संख्या में लोगों को एक जगह से दूसरी जगह पर माइग्रेट करना पड़ेगा। अर्थव्यवस्था और रहने लायक जगह पूरी तरह से तहस नहस हो जाएगी। करोड़ों लोग वेघर होंगे, उनके पास रहने और खाने के लिए कुछ नहीं वचेगा। ऐसी स्थिति में बड़े स्तर पर आपसी मारकाट की स्थिति भी पनप सकती है। कई हाइपोथेसिस का तो यह तक कहना है कि ग्लेशियर पिघलने का प्रभाव पृथ्वी की घूर्णन गति पर भी पड़ेगा। इससे पृथ्वी के दिन का समय थोड़ा ज्यादा वढ़ जाएगा। पीने लायक 69 प्रतिशत पानी ग्लेशियर के भीतर जमा हुआ है। उसके पिघलने पर यह शुद्ध पानी भी सॉल्ट वाटर में मिलकर पूरी तरह वर्वाद हो जाएगा। ऐसे में देखा जाए तो अभी स्थिति वदली नहीं है। अभी भी हमारे पास वक्त है। हमें प्रकृति और विकास के वीच संतुलन बनाना होगा। कथित विकास की वेहोशी से दुनिया को जागना पड़ेगा।


Date:28-07-22

कानून पर मुहर

संपादकीय

इन दिनों सबसे ज्यादा चर्चा में कोई संगठन है, तो वह प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) है। हालांकि, यह चर्चा ज्यादातर उन राजनीतिक लोगों से संबंधित मामलों को लेकर है, जिनकी निदेशालय जांच कर रहा है। निदेशालय मुख्य रूप से धन शोधन निवारण कानून के तहत मनी लांडरिंग के मामलों की जांच करता है, यानी मोटे तौर पर उस काले धन की जांच करता है, जिसका इस्तेमाल तमाम गलत धंधों के अलावा तस्करी या आतंकवाद तक में होता है। इस कानून और इसे लेकर निदेशालय को मिले अधिकारों को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी। याचिका में कहा गया था कि एक तो यह कानून मूल अधिकारों का उल्लंघन करता है, इसलिए असांविधानिक है। दूसरे, निदेशालय कोई पुलिस बल नहीं है, लेकिन उसके पास छापा मारने, कुर्की और गिरफ्तार करने जैसे वे अधिकार दिए गए हैं, जो पुलिस के पास होते हैं। कुछ अधिकार तो पुलिस से भी ज्यादा हैं। मसलन, पुलिस के सामने दिए गए इकबालिया बयान को अदालत में पेश नहीं किया जा सकता, जबकि निदेशालय के समक्ष दिए गए बयान को पेश किया जा सकता है। याचिका में निदेशालय के इन्हीं अधिकारों पर आपत्ति उठाई गई थी।

वैसे, यह कोई पहला मामला नहीं है, जब 2002 में बने इस कानून को अदालत में चुनौती दी गई हो। 2017 में तो सुप्रीम कोर्ट ने इस कानून पर रोक ही लगा दी थी। अगले ही साल संसद में पेश किए गए वित्त विधेयक के जरिये इसमें संशोधन कर इसे फिर लागू कर दिया गया। इस बार वित्त विधेयक के जरिये इसे संशोधित करने का मुद्दा भी याचिका में उठाया गया था। बुधवार को सुप्रीम कोर्ट की तीन सदस्यीय पीठ ने धन शोधन कानून और निदेशालय के अधिकारों पर की गई सारी आपत्तियों को खारिज कर दिया, यानी इस कानून के तहत छापा मारने, लोगों को गिरफ्तार करने वगैरह के निदेशालय के अधिकार बरकरार रहेंगे। अदालत ने इस बात को भी सही ठहराया कि ऐसे मामलों में खुद को निर्दोष साबित करने का दायित्व आरोपी का ही होगा। सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने अपने फैसले में आतंकवाद से लेकर तमाम समाज विरोधी कामों में धन शोधन की भूमिका का भी जिक्र किया। उसने आरोपी द्वारा गलत सूचना देने पर जुर्माने और सजा के प्रावधान को भी सही ठहराया। पीठ ने यह भी कहा है कि सिर्फ धन शोधन को अंजाम देना ही अपराध नहीं है, बल्कि धन शोधन की पूरी प्रक्रिया में किसी स्तर पर लिप्त होना भी अपराध है। वित्त विधेयक द्वारा इस कानून में संशोधन के मामले को पीठ ने बड़ी पीठ के लिए छोड़ दिया है। वित्त विधेयक के जरिये कानून बनाने का एक मामला आधार से भी जुड़ा है। यह मामला भी बड़ी पीठ के लिए छोड़ा गया था, हालांकि अभी तक इसके लिए बड़ी पीठ के गठन की घोषणा नहीं हुई है।

धन शोधन कानून से जुड़ा एक अन्य तथ्य यह भी है कि पिछले आठ वर्षों में निदेशालय ने इसे लेकर काफी सक्रियता दिखाई है और इसे लेकर पड़ने वाले छापों की संख्या 26 गुना बढ़ी है। लेकिन कटु सच्चाई यही है कि ऐसे मामलों में सजा की दर अब भी बहुत कम है। राज्यसभा में दी गई एक जानकारी के अनुसार, पिछले आठ साल में धन शोधन के लिए 3,010 छापे मारे गए, जबकि सजा सिर्फ 23 लोगों को मिल सकी। इसे और अधिक प्रभावी बनाने की जरूरत है। लेकिन सभी दलों को यह कोशिश करनी होगी कि इसे लेकर राजनीतिक विवाद न खडे़ हों।


Date:28-07-22

अमीर बनने से पहले ही वृद्ध होने लगा हमारा देश

वेंकटेश श्रीनिवासन, ( पूर्व सदस्य, यूएनएफपीए, साथ में देविंदर सिंह )

पिछले कुछ दशकों से भारत प्रजनन व मृत्यु-दर को कम करने में काफी अच्छा प्रदर्शन कर रहा है। लेकिन हम एक ऐसी स्थिति की ओर भी बढ़ रहे हैं, जिसमें 60 साल से अधिक उम्र वालों की आबादी तेजी से बढ़ रही है। ऐसा पूरे देश में हो रहा है। जनसंख्या रुझान और सरकारी व दूसरी अन्य एजेंसियों के पूर्वानुमान बता रहे हैं कि यह बदलाव भारत की मुख्य चिंताओं में शामिल होना चाहिए और विभिन्न कारणों से इस पर तुरंत राजनीतिक व नीतिगत विचार किया जाना चाहिए।

पहला कारण। साल 2011 की जनगणना के मुताबिक, हमारी जनसंख्या में बुजुर्गों का अनुपात यद्यपि कम (8.6 प्रतिशत) था, लेकिन उनकी कुल संख्या बहुत बड़ी (10.4 करोड़) थी। अनुमान है कि अगले डेढ़ दशक में, यानी 2036 तक भारत में वृद्ध लोगों की संख्या 22.5 करोड़ और 2061 तक 42.5 करोड़ हो जाएगी। यह पिछले 50 साल में उनकी आबादी में चार गुनी बढ़ोतरी है। यहां यह भी ध्यान देने की आवश्यकता है कि अलग-अलग राज्यों में इस वृद्धि का स्तर भिन्न है। उत्तरी व मध्यवर्ती राज्यों में कम और दक्षिणी सूबों में यह अधिक है। साल 2011 की जनगणना के अनुसार, बुजुर्गों का अनुपात बिहार में 7.4 प्रतिशत था, जबकि केरल में 12.6 फीसदी। लेकिन अनुमान के मुताबिक, 2041 में बिहार में जहां वृद्धों का अनुपात इसकी कुल आबादी का 11.6 प्रतिशत हो जाएगा, तो वहीं केरल में यह 23.9 फीसदी पर पहुंच जाएगा। जाहिर है, यह स्थिति सभी राज्यों में बुजुर्गों के लिए योजना बनाने के वास्ते अलग नजरिया अपनाने का महत्व बता रही है।

दूसरी वजह है, भारत में बुढ़ापा का बहुत तेज गति से बढ़ना। गौर कीजिए, फ्रांस और स्वीडन की कुल आबादी में बुजुर्गों की हिस्सेदारी के दोगुना होने, यानी उनके सात से 14 प्रतिशत होने में जहां क्रमश: 110 और 80 साल लगे, भारत में सिर्फ 20 साल लगने का अनुमान है। एजेंसियों का आकलन है कि साल 2061 तक भारत का हर चौथा व्यक्ति 60 साल से अधिक उम्र का होगा। ऐसे में, हमें खुद से यह सवाल पूछने की आवश्यकता है कि इस तेज गति से वृद्ध होती आबादी की सेवा के लिए क्या एक देश, परिवार और व्यक्ति के तौर पर हम तैयार हैं?

तीसरी वजह। भारत अमीर बनने से पहले ही बूढ़ा हो रहा है। यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन फंड का साल 2012 का एक अध्ययन बताता है कि बुजुर्ग लोगों में गरीबी-दर अधिक है। इनमें से 52 प्रतिशत पूरी तरह, तो 18 फीसदी आंशिक रूप से अपने जीवन-यापन के लिए दूसरों पर निर्भर हैं। भारतीय बुजुर्गों की एक बड़ी संख्या अपनी कमजोर माली स्थिति के कारण काम करने को बाध्य है। इसकी पुष्टि साल 2019-20 के मनरेगा के आंकडे़ करते हैं। उस साल 93 लाख ऐसे बुजुर्गों ने काम किया, जो 61 वर्ष या उससे भी अधिक के थे।

चौथा कारण। हमारे देश में बुजुर्गों को सेवा सुविधाएं काफी कम हासिल हैं। महज 20 प्रतिशत के करीब लोगों को ही सामाजिक सुरक्षा हासिल है, जबकि स्वास्थ्य बीमा कवच लगभग 25 प्रतिशत के पास है। 85 प्रतिशत पेंशनधारी अपनी पेंशन भोजन, दवा और जीने के लिए जरूरी दूसरी चीजों पर खर्च करते हैं। यह भी एक तथ्य है कि 60 साल से अधिक आयु के करीब एक करोड़ बुजुर्ग हर साल अस्पताल में भर्ती होते हैं। 70 साल से अधिक आयु के लगभग 50 फीसदी वृद्ध एक या उससे अधिक गंभीर बीमारियों की जद में हैं।

साफ है, आने वाले दशकों में हमारी बुजुर्ग आबादी में भारी वृद्धि तय है, मगर उनके लिए सामाजिक सुरक्षा कवच और स्वास्थ्य सेवाओं तक उनकी पहुंच बेहद कम है। वैसे तो उनके लिए कई योजनाएं हैं, मगर वे सांकेतिक हैं, क्योंकि वे कोई सार्थक असर डाल सकें, इस लायक उनके पास वित्तीय संसाधन नहीं। बहरहाल, अगर बूढ़ी होती आबादी के मसले पर अभी से ध्यान नहीं दिया गया, तो हमारे सामने वही स्थिति खड़ी हो सकती है, जो आज नौजवानों के कमजोर कौशल को लेकर खड़ी है। इनके कौशल विकास पर दशकों पहले से ध्यान दिया जाना चाहिए था। इसलिए बुजुर्गों के मामलों में आने वाले दशकों के लिए योजना बनाने का यही समय है। देश इस विशाल वृद्ध आबादी को अपनी सामूहिक चेतना से ओझल नहीं होने दे सकता।


 

(SANASD TV) Mudda AapKa: Disruptions in Parliament | 28 July, 202


आज हम बात करेंगे संसद में गतिरोध की। यह मुद्दा आपसे जुड़ा है। क्योंकि जब संसद चलती है तो बात समाज की होती है राष्ट्र की होती है। विरोध या गतिरोध के कारण जब संसद नहीं चलती है नुकसान किसका होता है। सदन न चलने की बड़ी कीमत देश चुकाता है। मुद्दा संसद की कार्यवाही और आर्थिक नुकसान का है। मुद्दा सदन की गरिमा और उपयोगिता का है। संसद न चलने से किसको है नुकसान? इन्हीं मुद्दों और सवालों के साथ चर्चा करेंगे संसद में गतिरोध की।

Guests:
1- Ramkripal Singh, Senior Journalist
2-Chakshu Roy, Head of Outreach, PRS
3-VK Agnihotri, Former Secretary General, Rajya Sabha

Anchor: Manoj Verma
Producer: Pardeep Kumar
Assistant Producer: Surender Sharma