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(31-01-2022) समाचारपत्रों-के-संपादक

Date:31-01-22

Critiquing Hamid Ansari’s Civic Nationalism Thesis
That India abounds in plurality does not mean there’s no thread of cultural continuity
Najmul Hoda, [ The writer is an IPS officer.]

India is being taken over by a “new and imaginary practice of cultural nationalism” as against the “wellestablished principle of civic nationalism, which seeks to present electoral majority in the guise of a religious majority, and monopolise political power”. Thus spake Hamid Ansari, Vice-president of India for two consecutive terms (2007-17), in an online address to a Special Congressional Briefing on Protecting India’s Pluralist Constitution, organised by the Indian American Muslim Council (IAMC).

It would be pertinent to ask whether having been the occupant of the country’s second highest office – ceremonially higher than Prime Minister’s – Ansari should have participated in a programme organised by an outfit with pronounced ideological angularity.

But let’s concentrate on critiquing the discourse from which narratives such as Ansari’s emerge.

Is nationalism cultural or civic?

So, is Indian nationalism, in its nature, cultural or civic? Has the nation been created by the Constitution, or the nation adopted, enacted and gave itself the Constitution? In other words, is the emotional charge of nationalism a result of the euphoria created by a consensus over liberal values likeliberty, equality and fraternity, or did the nation resolve to live by these ideals in its corporate life? To predicate nationhood on civic rather than cultural values is putting the cart before the horse.

To say that India’s nationalism is not cultural is to deny the very nationhood of India, and regard it as little more than a geographical expression. The British did so, but with the express purpose of belying India’s national reawakening. Today, India’s cultural nationalism is negated in order to remove the nation from the nation state, and leave the state as a bare political entity without any national and culturalbase

Coexistence of contradictory ideas

That India abounds in plurality of languages, social customs and religious practices does not mean that the thread of cultural continuity has not been running through these diversities from the Himalayas to the oceans, and from the Indus Valley Civilisation to the India today.

The question is why some people find it so difficult to recognise the inherent cultural unity of India through its apparent diversity? Beside the imperative of motivated narrative, is it because the coexistence of not only divergent but seemingly contradictory ideas on life and religious practices in India, is beyond the ken of monotheistic thinking?

This coexistence is most vividly present in the vibrant multiplicity of ways in which the divine is apprehended and approached, pithily summarised in the Upanishadic wisdom, ‘Ekam Sat Vipra Bahuda Vadanti’ (the truth is one, but the wise call it by different names).

There is a deeper reason for negating the cultural nationalism of India. Muslim conquerors premised their entitlement to rule on the dyad of religious and racial superiority. The two were mutually reinforcing.

Any mingling with the local culture was seen as contamination that would not only debilitate conquerors’ powers but also compromise the purity of Islam. Thus, even Indian converts to Islam were expected to renounce their ancestral culture if they wanted to be truly religious.

Binary between belief & belonging

This leads to the important question: Would Muslims still be uncomfortable with India’s cultural nationalism and see it as Hindu nationalism had they identified with India’s culture beyond the courtly superficiality of Ganga Jamuni tehzeeb?

India deserves to be viewed in its own paradigm, and not through any exogenous theological prism. The insistence on civic nationalism, instead of cultural, is a reflection of the concept of Darul Ahad (abode of covenant) or Darul Aman (abode of peace) – a country where Muslims live in peace, with full civic rights, according to a covenant. It’s however forgotten that such an existence has to be necessarily apolitical, with no group-claim on political power.

It was Sir Syed Ahmad Khan who, working within the framework of two mutually antagonistic religious groups, postulated an inevitable electoral majority for the religious majority since, in his view, a voter would necessarily vote on religiously partisan lines. Thus began the demand for special rights for the religio-electoral minority which, in tur n, created a religio-electoral majority.

For Muslims to be fully at home in India, they would have to abandon the self-created binary between belief and belonging. The fetishisation of identity, phobia of assimilation and drift into self-alienation have to end for their cultural roots in the land to revive. If not, they shall continue to have a problem with everything from Bharat Mata and Vande Mataram to the lighting of lamps and breaking of coconuts.

Date:31-01-22

Time for India to Set Up a Fiscal Council
Will make budgetary process transparent
ET Editorials

GoI is expected to chart a fiscal glide path in Tuesday’s budget announcement. The pandemic makes forecasts of growth and fiscal variables challenging. So, it is the right time to create a fiscal council that will provide independent forecasts on macro-variables such as GDP growth and tax buoyancy, oversee compliance with debt targets and indicate a path of return. The assessment will help GoI evaluate macroeconomic conditions better and articulate the reason for where the fiscal deficit should be, keeping investors and bond markets informed. Successive finance commissions, and the Fiscal Responsibility and Budget Management (FRBM) Review Committee recommended the creation of a fiscal council, in line with global practice. It will also bring transparency in the budget process.

About 50 countries have fiscal councils. A January IMF research paper, ‘Fiscal Rules and Fiscal Councils: Recent Trends and Performance During the Covid-19 Pandemic’ (bit. ly/3KXuQVC), lauds their role in providing oversight that includes monitoring the use of the so-called ‘escape clauses’ that validates any breach in fiscal deficit. Almost all countries with deficit rules exceeded the limits, by an average of 4% of GDP in 2020. Debt deviations reached unprecedented levels. But countries with a good track record on fiscal rules responded more aggressively during the crisis.

India’s fiscal rules, adopted from July 2004, targeted a fiscal deficit of 3% of GDP. Gross fiscal deficit touched 6% of GDP in 2008-09, after the stimulus packages during the global financial crisis. Growth contracted after the pandemic, and the revised fiscal deficit widened to 9. 8% of GDP in 2020-21. The economy is forecast to grow by 9. 2% in 202122, and the budgeted fiscal deficit is lower at 6. 8% of GDP. Some analysts worry that an abrupt fiscal consolidation may stifle recovery. But GoI cannot totally overlook the FRBM targets. A fiscal council, comprising of professionals experienced in public finance, to keep tabs on public debt will help bring government finances to a better shape.

 

Date:31-01-22

Limits of power
SC serves a reminder that the House should work within constitutional parameters
Editorial

In ruling that the one-year suspension imposed last year by the Maharashtra Assembly on 12 BJP legislators was illegal and irrational, the Supreme Court has set the limits of the legislature’s power to deal with disorderly conduct in the House. It has laid down a significant principle that the effect of disciplinary action cannot traverse beyond the session in which the cause arose. Citing precedents from rulings of the Privy Council and the Supreme Court, the Court has sought to read the power of the House to suspend a member as essentially defensive or ‘self-protective’ so that disorderly conduct does not overwhelm its proceedings, but it should not assume a punitive character. Therefore, the suspension beyond the duration of the session was illegal. It was deemed irrational because the need to exercise the power was limited to restoring order in the House; logically, it was not needed beyond the day, or in case of repeated disorderly conduct, to the session so that scheduled business could be completed. It has termed the one-year suspension as a punitive action worse than expulsion. Its reasoning is that if a member is expelled by a resolution of the House, the Election Commission is bound to hold a by-election within six months and the member could seek re-election. On the contrary, the year-long suspension will mean that the constituency remains unrepresented, while there would be no vacancy to be filled through a by-election.

The State government argued vehemently that there was no limit to the action that the House could take for maintaining order and the Court could not examine the proportionality of the action. Rule 53 of the Assembly allowed the Speaker to adopt a graded approach to disorderly conduct; naming members after which they should withdraw from the House for the day, and, in the case of the conduct being repeated, for the rest of the session. However, the Government insisted that the suspension was imposed under the inherent power of the Assembly to ensure orderly functioning. Even then, the Court ruled, in the absence of a rule enabling such a power, the House had to adopt a graded approach and that the same-session limit could not be breached. Referring to the bar under Article 212 of the Constitution on the judiciary examining the regularity of the procedure adopted by the House, the three-judge Bench ruled that the present action was illegal and irrational, and not a mere irregularity of procedure. The ruling is yet another reminder to legislative bodies that their functioning is subject to constitutional parameters. In an era when the government side accuses the Opposition of being obstructionist, and the Opposition alleges that it is being silenced, it is gratifying that the higher judiciary grapples with questions related to the limits of the power exercised by the majority in the legislature.

 

Date:31-01-22

राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए नया खतरा
दिव्य कुमार सोती, ( लेखक काउंसिल आफ स्ट्रेटजिक अफेयर्स से संबद्ध सामरिक मामलों के विश्लेषक हैं )

बीते दिनों केंद्र सरकार ने 35 यूट्यूब चैनल, दो ट्विटर अकाउंट, दो इंस्टाग्राम अकाउंट, दो वेबसाइट और एक फेसबुक अकाउंट को ब्लाक करने के निर्देश जारी किए हैं। पाकिस्तान से संचालित होने वाले ये चैनल भारत विरोधी फर्जी खबरें और आपत्तिजनक सामग्री के प्रसारण में लगे थे। अभी कुछ दिनों पहले ही प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के काफिले को तथाकथित प्रदर्शनकारियों द्वारा रोके जाने के कुछ घंटे बाद ही यूट्यूब पर खालिस्तानी तत्वों द्वारा लगभग एक वर्ष पहले डाला गया एक एनिमेटेड वीडियो सामने आया। उसमें नरेंद्र मोदी जैसे ही दिखने वाले एक नेता के काफिले को एक पुल पर ठीक वैसे ही रोका जाता है जैसे कि प्रधानमंत्री के काफिले को रोका गया। फिर मोदी जैसे दिखने वाले उस एनिमेटेड चरित्र पर भीड़ हमला कर देती है। इस वीडियो को एक समय पर अलकायदा और इस्लामिक स्टेट जैसे आतंकी संगठनों द्वारा प्रकाशित की जाने वाली टेरर मैन्युअल्स की श्रेणी में रखा जा सकता है जिसमें वे अपने अनुयायियों को आतंकी हमलों को अंजाम देने के नए-नए तरीके बताते रहते हैं। इससे भी गंभीर विषय यह है कि भारत के प्रधानमंत्री की सुरक्षा को खतरे में डालने वाला घृणा से भरा यह वीडियो एक वर्ष तक यूट्यूब पर पड़ा कैसे रहा? हमारी साइबर सुरक्षा एजेंसियां साल भर तक क्या करती रहीं? अभी कुछ दिन पहले ही मैं अमेरिका के एक बहुत लोकप्रिय यूट्यूब चैनल पर अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे को लेकर एक वृत्तचित्र देख रहा था। इसके अंत में बताया गया कि निर्माता-निर्देशक अफगानिस्तान में चल रही क्रूरता को नहीं दिखा रहे हैं, क्योंकि अगर ऐसा किया गया तो यूट्यूब इस वीडियो को डिलीट कर देगा। प्रश्न यह है कि जो यूट्यूब एक तथ्यात्मक समाचार रिपोर्ट को लेकर इतनी सख्त हो सकता है उसने भारत के प्रधानमंत्री पर हमले का तरीका सुझाता वीडियो एक साल तक कैसे अपने मंच पर बने रहने दिया?

दरअसल यह बिग टेक की मनमानी और भारत में लचर साइबर सुरक्षा का का कोई अकेला उदाहरण नहीं है। अभी कुछ दिन पहले ही कश्मीरी मूल की जानी-मानी पत्रकार आरती टिक्कू सिंह के भाई को आतंकियों द्वारा जान से मार डालने की धमकी दी गई। जब उन्होंने इसपर एक ट्वीट के माध्यम से अपना रोष प्रकट किया तो इसे नियमों का उल्लंघन बताते हुए ट्विटर द्वारा उनका अकाउंट ही निलंबित कर दिया गया। भला किसी के द्वारा आतंकियों से मिल रही धमकी के विरुद्ध आवाज उठाना घृणा फैलाना कैसे हो सकता है? यह वही ट्विटर है जिसने तालिबान नेताओं के तमाम अकाउंट चलते रहने दिए हैं। जिस दिन प्रधानमंत्री के काफिले को निशाना बनाने की कोशिश की गई उसी दिन इंटरनेट मीडिया पर एक फर्जी वीडियो भी वायरल किया गया जिसमें सुरक्षा मामलों की कैबिनेट समिति यानी सीसीएस को यह फैसला लेते दिखाया गया कि सारे सिख सैनिकों को सैन्य बलों से निकाल दिया जाए। फर्जीवाड़े का अनुमान इसी से लगाया जा सकता है कि इसमें उन अनुराग ठाकुर को दिखाया गया, जो सीसीएस का हिस्सा ही नहीं हैं। स्पष्ट है कि यह सेना में विद्रोह फैलाने और पंजाब को अस्थिर करने की साजिश का हिस्सा था। इसका खंडन करने के लिए सरकार द्वारा आनन-फानन में प्रेस विज्ञप्ति जारी की गई।

जांच में इस वीडियो को वायरल करने वाले अधिकतर खाते पाकिस्तानी पाए गए, परंतु ये खाते कई दिनों तक इंटरनेट मीडिया साइटों पर बने रहे। यह बताता है कि हमारी सुरक्षा एजेंसियों को इन इंटरनेट मीडिया कंपनियों से त्वरित सहयोग नहीं मिल पा रहा है। किसी बड़े कानून-व्यवस्था के संकट की स्थिति में या फिर किसी युद्ध जैसी स्थिति में समाज और सैन्य बलों में उत्तेजना फैलाने वाली ऐसी फर्जी खबर का कई घंटों तक इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित होते रहना विषम परिस्थिति को जन्म दे सकता है।

समस्या सिर्फ इतनी ही नहीं है। हाल में बुल्ली बाई नामक एक एप चर्चा का विषय रहा। इस एप के माध्यम से पिछले कुछ महीनों से कुछ असामाजिक तत्व अल्पसंख्यक समुदाय से आने वाली कुछ महिलाओं के चित्र इंटरनेट पर डालकर उनकी बोली लगवा रहे थे। यह सामने आते ही सुरक्षा एजेंसियां हरकत में आईं और इस घृणित कृत्य में लगे आरोपियों को धर दबोचा गया। फिर पता चला कि बहुसंख्यक हिंदू महिलाओं को निशाना बनाने वाले पचासों पेज, समूह और प्रोफाइल भी दर्जनों इंटरनेट मीडिया प्लेटफार्म पर कई वर्षों से सक्रिय हैं। हंगामा होने पर इनमें से चंद पेजों को निलंबित भी कराया गया, पर कई ऐसे पेज और समूह अभी भी सक्रिय हैं। जैसी तेजी से पुलिस ने बुल्ली बाई मामले में कार्रवाई की उस रफ्तार से इंटरनेट पर हिंदू महिलाओं को निशाना बनाने वाले इन तत्वों को क्यों गिरफ्तार नहीं किया गया? वर्षों से सक्रिय इन पेजों, समूहों और प्रोफाइलों से देशभर की पुलिस बेखबर क्यों थी?

हमारी पुलिस एजेंसियों की ब्रिटिशयुगीन कार्यशैली, जिसमें सही-गलत न देखकर कानून-व्यवस्था बनाए रखने पर जोर दिया जाता था, अब इस सूचना क्रांति के युग में गंभीर सामाजिक उन्माद और विद्वेष को जन्म दे सकती है, जहां समाज हर कार्रवाई की निगरानी और विश्लेषण करता है। पुलिस अधिकारियों को समझना होगा कि इस युग में इंटरनेट मीडिया पर तथ्यात्मक रूप से सही विमर्श को कानून-व्यवस्था के लिए खतरा बताकर दबाया नहीं जा सकता है। न ही एकतरफा कार्रवाई करके संवेदनशील मामलों को रफा-दफा किया जा सकता है। न्याय व्यवस्था को लागू करने वाली एजेंसियों को ऐसे वामपंथी विमर्श से प्रभावित नहीं होना चाहिए जिसमें यह पहले से मानकर चला जाता है कि हमेशा अल्पसंख्यक ही बहुसंख्यकों द्वारा प्रताडि़त होते हैं। ऐसी प्रशासनिक चूक और इंटरनेट मीडिया कंपनियों की बेलगाम मनमानियां भारी अराजकता के रूप में प्रकट हो सकती हैं और कुछ सीमा तक होने भी लगी हैं।

Date:31-01-22

रक्षा का कारोबार
संपादकीय

फिलीपींस को ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइलें बेचने का सौदा होने के बाद भारत अब दुनिया के बड़े मिसाइल निर्यातक देशों में शामिल हो गया। रक्षा निर्यात के क्षेत्र में भारत की यह उपलब्धि मामूली नहीं है। हालांकि देश कई तरह के रक्षा सामान, उपकरण, हथियार और कलपुर्जों का निर्यात तो पहले से कर ही रहा है, पर मिसाइलें बेचने का सौदा पहली बार हुआ है। फिलीपींस के साथ हुआ यह करार रक्षा निर्यात को बढ़ावा देने की दिशा में मील का पत्थर है। यह इसलिए भी महत्त्वपूर्ण है क्योंकि देश को रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने के लिए पिछले कुछ वर्षों में सरकार ने कई बड़े नीतिगत फैसले किए हैं और हथियारों व रक्षा उपकरणों के देश में ही निर्माण यानी ‘मेक इन इंडिया’ पर जोर दिया है। फिलीपींस के साथ हुआ यह मिसाइल सौदा इसलिए भी अहम माना जा रहा है क्योंकि दूसरे एशियाई देश भी भारत से रक्षा सौदों में दिलचस्पी दिखा रहे हैं। थाईलैंड, वियतनाम और इंडोनेशिया जैसे देश भी भारत से मिसाइलें खरीदने का संकेत दे चुके हैं। इन देशों को असल खतरा चीन से है। इसलिए अपनी सेना को अत्याधुनिक बनाना इनकी मजबूरी हो गई है। जाहिर है, भारत के लिए रक्षा सामान और मिसाइल जैसे हथियारों का कारोबार करने के लिए बड़ा बाजार सामने है।

पिछले सात साल में भारत का रक्षा निर्यात जिस तेजी से बढ़ा है, उससे साबित हो गया है कि अब हम इस क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने की ओर बढ़ चले हैं। रक्षा क्षेत्र में भारतीय कंपनियों ने न केवल हथियारों, बल्कि सिम्युलेटर, टारपीडो प्रणाली, निगरानी और नियंत्रण प्रणाली, अंधेरे में देख सकने वाले उपकरण, बख्तरबंद वाहन, सुरक्षा वाहन, हथियार तलाशने वाले राडार, तटीय रडार प्रणाली जैसे उन्नत प्रणालियों का भी निर्यात किया है। यह भी कम बात नहीं है कि इस वक्त भारत सत्तर से ज्यादा देशों को रक्षा उत्पाद बेच रहा है। आंकड़ों पर गौर करें तो पता चलेगा कि 2014-15 में भारत का रक्षा निर्यात एक हजार नौ सौ चालीस करोड़ रुपए का था, जो 2017-18 में चार हजार छह सौ बयासी करोड़ रुपए का हो गया था और 2018-19 में यह दस हजार करोड़ रुपए को पार कर गया था। एक साल में पांच हजार करोड़ से ज्यादा के इस उछाल से उत्साहित होकर सरकार ने अगले पांच साल में पैंतीस हजार करोड़ रुपए सालाना के रक्षा निर्यात का लक्ष्य रखा। गौरतलब है कि सरकार आकाश मिलाइलों की बिक्री को भी मंजूरी दे चुकी है और कई आसियान देशों के अलावा बहरीन, केन्या, सऊदी अरब, मिस्र, अल्जीरिया और संयुक्त अरब अमीरात जैसे देश भी इस मिसाइल की खरीद में दिलचस्पी दिखा रहे हैं।

यह बड़ी बात है कि जो भारत कुछ साल पहले तक हथियारों के आयात पर निर्भर हुआ करता था, वह आज ज्यादातर हथियार खुद बना रहा है। इसी का परिणाम है कि आज भारत आर्मेनिया जैसे देश को भी रक्षा सामान बेच रहा है जो कभी रूस और पोलैंड जैसे देशों पर निर्भर था। बुलेट प्रूफ जैकेट बेचने के मामले में भी भारत अमेरिका, ब्रिटेन और जर्मनी के बाद चौथा देश बन गया है। इसमें कोई संदेह नहीं कि सरकार अगर देशी कंपनियों को प्रोत्साहन दे, रक्षा सामान बनाने वाली नई कंपनियां शुरू करने पर गौर करे तो भारत निश्चित रूप से बड़ा निर्यातक बन सकता है। पर इस कारोबार के लिए कंपनियों को प्रतिस्पर्धी बनाने के साथ ही उन्हें लालफीताशाही के जाल से मुक्त करना होगा।

Date:31-01-22

भारत की बढ़ी अहमियत
संपादकीय

मध्य–एशिया के पांच प्रमुख देशों–कजाखस्तान‚ किर्गिस्तान‚ उज्बेकिस्तान‚ ताजिकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान ने हाल ही में भारत की मेजबानी में हुए एक सम्मेलन में शिरकत की। 27 जनवरी को हुए वर्चुअल सम्मेलन की प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने मेजबानी की। सम्मेलन में भारत और इन सभी देशों के बीच क्षेत्रीय सहयोग और अफगानिस्तान में मानवीय संकट से निपटने पर सहमति बनी। भारत और चीन‚ दोनों मध्य–एशिया में पहुंच मजबूत करने में जुटे हैं। चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने 25 जनवरी को कजाखस्तान‚ ताजिकिस्तान‚ तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान के नेताओं से वार्ता की थी। भारत के पास जमीन के रास्ते मध्य–एशिया तक पहुंचने का रास्ता नहीं है। सड़क मार्ग से अफगानिस्तान और मध्य–एशिया पहुंचने में पाकिस्तान अड़चन है। ऐसी सूरत में भारत समुद्री मार्ग से मध्य–एशिया तक पहुंच बनाना चाहता है। सम्मेलन में भारत की निगरानी में बन रहे ईरान की चाबहार बंदरगाह परियोजना में आपसी सहयोग पर सहमति बनी है। समुद्र तक पहुंच बढ़ाने के लिए चाबहार बंदरगाह मुफीद है क्योंकि अफगानिस्तान और ये पांचों मध्य–एशियाई देश जमीन से घिरे हैं। भारत के लिए चाबहार बंदरगाह को विकसित करने का बड़ा मकसद इस इलाके में व्यापार और अपनी मौजूदगी बनाए रखना है। चाबहार के नजदीक पाकिस्तान के ग्वादर में भी चीन की मदद से बड़ा बंदरगाह बन रहा है। अतएव व्यापार‚ सामरिक रणनीति और कूटनीति के लिहाज से मध्य–एशिया की अहमियत काफी बढ़ी हुई है। भारत की चाबहार इलाके में रेलवे लाइनों और सड़कों का जाल बिछाने में 50 करोड़ डॉलर खर्च करने की योजना है। अफगानिस्तान में महिलाओं‚ बच्चों और अल्पसंख्यकों की हालत दयनीय बनी हुई है। साथ ही‚ देश की बिगड़ती आर्थिक स्थिति भी चिंता का बड़ा कारण है। भारत सहित इन मध्य एशियाई देशों को आशंका है कि अफगानिस्तान के हालात का फायदा उठाते हुए उसकी जमीन का इस्तेमाल पड़ोसी देशों में आतंकवाद फैलाने और नशे की चीजें पहुंचाने के लिए किया जा सकता है। दिसम्बर‚ 2021 में भी भारत ने विदेश मंत्री स्तर के सम्मेलन की मेजबानी की थी। भारत इन देशों की आर्थिक और तकनीकी सहायता कर रहा है। सम्मेलन में अपनी बातें मनवा कर भारत ने चीन और पाकिस्तान को अपना बढ़ता प्रभाव दिखा दिया है।

(SANSAD TV) Mudda Aapka – उम्मीदों का बजट | 29 January, 2022


एक फरवरी को वर्ष 2022—23 का बजट पेश किया जाएगा। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट पेश करेंगी।आम हो या खास हर किसी की नजर इनकम टैक्स स्लैब पर रहेती है। इसलिए एक बडा सवाल हर बार उठता है कि क्या इनकम टैक्स स्लैब में हो सकता है कोई नया बदलाव। सवाल देश की अर्थ व्यवस्था का भी और कल्याणकारी योजनाओं का भी। तो मुदृा खेती किसानी रोजी रोटी का भी है। इसलिए बजट में कर का मुदृा खासा अहम रहता है। इसलिए बजट 2022—23 में कर के मोर्चे पर क्या हो सकता है और क्या अपेक्षा है इसे जानना समझना जरूरी है।

Guests:
1. Vineet Agarwal, Partner, KPMG India & BSR & CO LLP
2. Ved Jain, Former President, The Institute of Chartered Accountants of India, (ICAI)
3. Divya Baweja, Partner at Deloitte
4. Kuldip Kumar, Partner – Price Waterhouse & Co LLP

(29-01-2022) समाचारपत्रों-के-संपादक

Date:29-01-22

At the Centre

India must stay in step with the changes in the Central Asian region

Editorial

As the joint statement at the end of the India-Central Asia virtual summit on Thursday noted, ties between India and the region have been historically close, with “civilisational, cultural, trade and people-to-people linkages”, but the lack of access to land routes, and the situation in Afghanistan are among the biggest challenges. Hosted by Prime Minister Narendra Modi with the Presidents of the five Central Asian Republics (CARs), it was a first, building on years of dialogue. The summit also came after the meeting of NSAs in Delhi, where they built on several common themes of concern and priority. To begin with, there is the problem of routing trade — a paltry $2 billion, spent mostly on Kazakhstan’s energy exports to India. In comparison, China’s CAR trade figures have exceeded $41 billion — they could double by 2030 — apart from the billions of dollars invested in the Belt and Road Initiative. With Pakistan denying India transit trade, New Delhi’s other option is to smoothen the route through Iran’s Chabahar port, but that will involve greater investment in rail and road routes to Iran’s northern boundaries with the CARs, something India is hesitant to do in the face of U.S. sanctions. A third option is to use the Russia-Iran International North-South Transport Corridor via Bandar Abbas port, but this is not fully operational and at least two CARs (Uzbekistan and Turkmenistan) are not members. India too, has dragged its feet over TAPI gas pipeline plans (Turkmenistan-Afghanistan-Pakistan-India), due to supply guarantees, given the tensions with Pakistan. Finally, there is Afghanistan: the tenuous link between Central Asia and South Asia, where after the Taliban takeover, there is no official government, a humanitarian crisis is building, and there are worries of terrorism and radicalism spilling over its boundaries. Each theme has been outlined in the summit joint statement as areas to work upon. They have also agreed to more structured engagement, including the setting up of joint working groups, on Afghanistan and Chabahar, and more educational and cultural opportunities.

While the attempt by India to institutionalise exchanges and press the pedal on trade, investment and development partnerships with the CARs is timely, it is by no means the only country strengthening its ties here. While Russia is the most strategic player, China is now the biggest development and infrastructure partner to the countries. The CAR Presidents held a similar virtual summit with Chinese President Xi Jinping earlier. Pakistan has also increased its outreach to the CARs, signing transit trade agreements, offering trade access to the Indian Ocean at Gwadar and Karachi. India will need to move nimbly to ensure it stays in step with the changes, and to make certain the future of ties more closely resembles the deep ties of the distant past.


Date:29-01-22

मजदूरों की इन समस्याओं के स्थाई हल तलाशने होंगे

संपादकीय

सुप्रीम कोर्ट ने भारत सरकार से पूछा कि भुखमरी से देश में कितने लोगों की मौत हुई? अटॉर्नी जनरल का कहना था कि भुखमरी से कोई नहीं मरा लेकिन उनके पास इसका कोई अध्ययन नहीं। यह सच है कि सरकारी आंकड़ों में भूख से किसी मौत का रिकॉर्ड नहीं है। लेकिन इसका कारण यह है कि भूख से कोई एक दिन में नहीं मरता बल्कि मरने की वजह पोषक तत्वों का शरीर में गिरता स्तर और उन अभावों से पैदा हुई बीमारियां होती हैं। सुप्रीम कोर्ट इस बात का संज्ञान ले रहा था कि इस भयंकर ठिठुरन में फुटपाथ पर बेसहारा लोग अक्सर गुमनामी में मर जाते हैं लेकिन इस पर कोई ध्यान नहीं देता। कोर्ट को सरकार से अपेक्षा थी कि दक्षिणी राज्यों की भांति देश में सभी जगह मुफ्त किचन चलाए जाएं। लेकिन क्या यह स्थाई समाधान है? क्यों लोग फुटपाथ को अपना घर और भीख को आजीविका बनाते हैं? इनकी संख्या लाखों में है। ग्रामीण अर्थव्यवस्था अब और आबादी नहीं झेल सकती, लिहाजा लोग बेचारगी में शहरों में श्रम बेचने आते हैं। बड़े शहरों के लेबर चौराहों पर हजारों की तादाद में ये श्रमिक हर आने वाले वाहन को आशा से देखते हुए उन्हें घेर लेते हैं। उस एक दिन के लिए दस प्रतिशत ही खुशकिस्मत होते हैं। बाकी 90 फीसदी वापस लौट जाते हैं बच्चों को फिर भूखा सुलाने के लिए। कुछ दिन की भुखमरी के बाद ऐसे श्रमिक भीख मांगने वालों की दुनिया में चले जाते हैं। कहने को तो शेल्टर-होम हैं लेकिन अक्षमता और भ्रष्टाचार उन्हें मनुष्य के रहने लायक नहीं छोड़ता। सुप्रीम कोर्ट की चिंता जायज है पर स्थाई हल तलाशना होगा।


 

Date:29-01-22

आरक्षण पर सही राय

संपादकीय

प्रोन्नति में अनुसूचित जाति-जनजाति के आरक्षण को लेकर उच्चतम न्यायालय ने अपने बहुप्रतीक्षित फैसले में यह जो राय व्यक्त की कि आरक्षण से पहले उचित प्रतिनिधित्व के आंकड़े जुटाना जरूरी है और प्रतिनिधित्व के बारे में एक तय अवधि में समीक्षा होनी चाहिए वह समय की मांग के अनुरूप है। यदि आरक्षण की व्यवस्था की गई है तो फिर यह भी देखना आवश्यक है कि उसका लाभ संबंधित वर्गो को सही तरह मिल रहा है या नहीं? इसके साथ-साथ यह भी सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि जो समाज में वास्तव में पिछड़े-वंचित तबके हैं उनको सरकारी सेवाओं अथवा शिक्षा में उचित प्रतिनिधित्व मिले।यह सुनिश्चित करना इसलिए आवश्यक है, क्योंकि लगातार इस तरह की शिकायतें सामने आ रही हैं कि आरक्षित पदों में वांछित भर्तियां नहीं हो रही हैं। ऐसा क्यों है, इन कारणों की तह तक जाने की जरूरत है ताकि इस तरह की शिकायतों का सिलसिला थमे और संबंधित वर्गो को इसका आभास हो कि सामाजिक न्याय की दिशा में निरंतर सही तरीके से कार्य हो रहा है।

यह बार-बार कहा जा चुका है कि जब तक समाज में असमानता है और शोषित-वंचित वर्गो का शिक्षा और सरकारी सेवाओं में उचित प्रतिनिधित्व नहीं है तब तक आरक्षण की व्यवस्था कायम रहनी चाहिए, लेकिन इसी के साथ समय-समय पर इसकी समीक्षा भी होनी चाहिए कि जिन उद्देश्यों के लिए इस व्यवस्था का निर्माण किया गया था उनकी पूर्ति हो रही है या नहीं? इसी तरह यह भी देखे जाने की जरूरत है कि आरक्षण की व्यवस्था से किन वर्गो को कितना लाभ मिला है? इस सबकी समीक्षा करने में हर्ज नहीं, क्योंकि यदि समीक्षा सही तरह होगी तो आरक्षण की व्यवस्था में सुधार करने में सहायता मिलेगी। कोई भी व्यवस्था बदलाव के बिना अनंतकाल तक कायम नहीं रह सकती। जो लोग आरक्षण की समीक्षा की चर्चा मात्र से भड़क उठते हैं या दुष्प्रचार करने लगते हैं उन्हें भी यह सोचना होगा कि किसी व्यवस्था की समय-समय पर समीक्षा उस व्यवस्था के हित में ही होती है। बेहतर हो कि नीति-नियंता इस पर ध्यान दें कि आरक्षण जैसे उपाय को बदलती परिस्थिति और भावी चुनौतियों के लिहाज से कैसे आगे बढ़ाया जाए जिससे वास्तविक कमजोर-वंचित वर्गो को सही अर्थो में लाभ मिले और जिन वर्गो में इसके प्रति एक तरह का असंतोष का भाव है उनकी चिंताओं का भी समाधान हो। यह तब होगा जब आरक्षण की व्यवस्था पर राजनीतिक हितचिंतन को परे रखकर नीर-क्षीर तरीके से विचार-विमर्श किया जाएगा।


Date:29-01-22

प्रतिनियुक्तियों पर अनावश्यक टकराव

प्रकाश सिंह, ( लेखक उत्तर प्रदेश पुलिस एवं सीमा सुरक्षा बल के महानिदेशक रहे हैं )

केंद्र और राज्यों में विभिन्न विषयों पर लगातार बढ़ता टकराव अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है। बीते दिनों सीमा सुरक्षा बल के कार्य क्षेत्र विस्तार को लेकर कुछ राज्यों ने आपत्ति की थी। अब अखिल भारतीय सेवाएं, जिनमें आइएएस, आइपीएस और आइएफएस (भारतीय वन सेवा) जैसी सेवाएं आती हैं, के अधिकारियों की केंद्र में प्रतिनियुक्ति को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। संविधान के अनुच्छेद 312 में अखिल भारतीय सेवाओं के गठन की व्यवस्था है। उस समय केवल आइएएस और आइपीएस ही दो अखिल भारतीय सेवाएं थीं, फिर 1966 में आइएफएस का गठन किया गया। इन सेवाओं के गठन का मुख्य उद्देश्य संपूर्ण भारत में प्रशासनिक एकरूपता और केंद्र एवं राज्यों के अधिकारियों में तालमेल बनाए रखना था। आइएएस, आइपीएस और आइएफएस जैसी अखिल भारतीय सेवाओं के अधिकारियों का चयन, प्रशिक्षण और कैडर आवंटन केंद्र सरकार करती है। राज्य कैडर मिलते ही अधिकारी प्रशासनिक मामलों में राज्य सरकार के अधीन हो जाते हैं। केंद्र सरकार अपनी आवश्यकतानुसार इन अधिकारियों को राज्यों से लेती है। इसके लिए प्रत्येक राज्य में एक केंद्रीय डेपुटेशन रिजर्व होता है, जो सीनियर ड्यूटी पोस्टों का 40 प्रतिशत होता है। इसी कोटे से केंद्र को अपनी व्यवस्था के लिए अधिकारी मिलते हैं।

वर्तमान में केंद्र राज्यों से हर वर्ष ऐसे अधिकारियों की सूची मांगता है जो केंद्र में आने के इच्छुक होते हैं। इसी सूची से केंद्र अधिकारियों का चयन करता है। दुर्भाग्य से विगत कई वर्षों से यह सूची छोटी होती जा रही है। कई बार ऐसा भी होता है कि अधिकारी तो केंद्र में जाना चाहते हैं और केंद्र भी उन्हें लेना चाहता है, परंतु राज्य सरकार कतिपय कारणों से उन्हें कार्यमुक्त नहीं करती। इसका ही नतीजा है कि धीरे-धीरे केंद्र में अधिकारियों की रिक्तियां भारी संख्या में बढ़ गई हैं। इससे केंद्र को अपना तंत्र चलाने में परेशानी हो रही रही है।

कुछ उदाहरणों से स्थिति की गंभीरता स्पष्ट हो जाएगी। वर्ष 2011 में आइएएस संवर्ग के कुल 309 अधिकारी केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर थे। फिलहाल यह संख्या घटकर 223 रह गई है, यानी एक दशक के दौरान प्रतिनियुक्ति पर गए अधिकारियों का आंकड़ा 25 प्रतिशत से घटकर 18 प्रतिशत रह गया है। वर्ष 2014 में उप-सचिव और निदेशक स्तर पर 621 अधिकारी थे। उनकी संख्या अब बढ़कर 1130 हो गई है। इसके बावजूद प्रतिनियुक्ति पर गए अधिकारियों की संख्या 117 से घटकर 114 रह गई है।

भारतीय पुलिस सेवा यानी आइपीएस में तो शायद स्थिति और भी खराब है। देश में आइपीएस के कुल 4984 पद स्वीकृत हैं, उनमें भी 4074 अधिकारी ही उपलब्ध है। मानक के अनुसार इनमें से 1075 अधिकारी सेंट्रल डेपुटेशन रिजर्व में होने चाहिए, परंतु केवल 442 अधिकारी ही प्रतिनियुक्ति पर हैं। यानी 633 अधिकारियों की कमी है। इसमें सबसे अधिक कटौती बंगाल ने की है जिसने केवल 16 प्रतिशत अधिकारी भेजे हैं, वहीं हरियाणा ने 16.13 प्रतिशत, तेलंगाना ने 20 प्रतिशत और कर्नाटक ने 21.74 प्रतिशत। फलस्वरूप केंद्रीय पुलिस संगठनों में भारी संख्या में रिक्तियां हो गई हैं। सीमा सुरक्षा बल में डीआइजी रैंक पर आइपीएस के 26 स्वीकृत पदों में 24 रिक्त हैं। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल में भी डीआईजी के 38 स्वीकृत पदों में से 36 रिक्त हैं। सीबीआइ, आइबी व अन्य केंद्रीय पुलिस संगठनों में भी कमोबेश यही कहानी है।

भारत सरकार के प्रशिक्षण एवं कार्मिक विभाग ने 20 दिसंबर, 2021 को कैडर प्रबंधन में आ रही दिक्कतों को केंद्र में रखकर राज्य सरकारों को एक पत्र में लिखा कि आइएएस कैडर रूल्स में कुछ परिवर्तन प्रस्तावित हैं। राज्य सरकारें केंद्र सरकार को प्रतिनियुक्ति के लिए सेंट्रल डेपुटेशन रिजर्व के अनुसार निर्धारित संख्या में, स्वीकृति के अंतर्गत वास्तविक संख्या को देखते हुए, एक समय सीमा में अधिकारी उपलब्ध कराएंगी। कितने अधिकारियों को प्रतिनियुक्ति पर केंद्र में जाना है, इस बारे में केंद्र सरकार, राज्य सरकारों की राय लेने के बाद निर्णय करेगी। बंगाल, केरल, तमिलनाडु और झारखंड समेत कुल 11 राज्यों ने केंद्र के इस प्रस्ताव का विरोध करते हुए कहा कि इससे संघीय ढांचे पर प्रहार होगा।

इस विषय में भारत सरकार ने 12 जनवरी को एक और पत्र लिखा। उसमें कहा गया कि कुछ परिस्थितियों में केंद्र को राज्य से किसी विशेष अधिकारी की आवश्यकता होगी तो राज्य सरकारों को उक्त अधिकारी को उपलब्ध कराना होगा। इससे अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों में बेचैनी हुई है। यह इसलिए, क्योंकि केंद्र और राज्य के बीच टकराव में यदि केंद्र किसी अधिकारी से कुपित होता है और वह उसे केंद्रीय प्रतिनियुक्ति के लिए मांग ले, तो संभव है कि ऐसे अधिकारी को प्रताडि़त किया जाए। इससे पहले 20 दिसंबर को केंद्र ने जो संशोधन प्रस्तावित किए थे, वे उचित थे और उनका विरोध राजनीतिक कारणों से ही हो रहा है। परंतु दूसरे चरण के संशोधन केंद्र को वापस लेने चाहिए ताकि अधिकारियों के मन में उत्पीडऩ की आशंका न रहे।

इसी क्रम में भारत सरकार ने 17 जनवरी को एक और पत्र जारी कर स्पष्ट किया है कि जो संशोधन आइएएस कैडर रूल्स में प्रस्तावित किए गए थे, तदनुसार वही संशोधन आइपीएस और आइएफएस कैडर रूल्स में भी किए जाएंगे। यह उचित है, क्योंकि अखिल भारतीय सेवाओं के कैडर रूल्स में एकरूपता होनी चाहिए। यह केंद्र का दायित्व है। सरकारिया आयोग ने भी स्पष्ट रूप से लिखा है कि अखिल भारतीय सेवाओं के कैडर मैनेजमेंट में केंद्र सरकार को ही अंतिम निर्णय लेने का अधिकार होना चाहिए।

अखिल भारतीय सेवाओं की वर्तमान स्थिति अत्यंत शोचनीय है, जिनमें तमाम सुधार आवश्यक हैं। यह भी स्मरण रहे कि राज्य सरकारों के असहयोग से केंद्र सरकार की गाड़ी को लडख़ड़ाने नहीं दिया जा सकता। राज्य सरकारों को नियमों के दायरे में केंद्र को निर्धारित संख्या में अधिकारी उपलब्ध कराने चाहिए। राज्य में ही टिके रहने की सामंती मानसिकता के अधिकारियों को बाहर जाने के लिए बाध्य किया जाना चाहिए। अखिल भारतीय सेवा का सदस्य होने का अर्थ ही यही है कि आप देश में कहीं भी सेवा देने के लिए तत्पर रहें।


 

Date:29-01-22

संसदीय समितियों में हितों का टकराव

तमाल बंद्योपाध्याय, ( लेखक बिज़नेस स्टैंडर्ड के सलाहकार संपादक, लेखक और जन स्मॉल फाइनैंस बैंक लिमिटेड में वरिष्ठ सलाहकार हैं। )

देश की संसदीय राजनीति में किसी भी पेशे या व्यवसाय से जुड़ा व्यक्ति चुनाव में जनता का समर्थन प्राप्त कर संसद पहुंच सकता है। उद्योगपति एवं कारोबारी भी चुनाव के रास्ते संसद में पहुंच कर देश की राजनीति पर असर डालते हैं। देश में कई ऐसे उद्योगपति हैं जो संसद सदस्य होने के साथ ही विभिन्न संसदीय समितियों में बतौर सदस्य शामिल हैं। ऐसे सदस्य संसद के दोनों सदनों-लोकसभा एवं राज्यसभा-में मौजूद हैं। जन प्रतिनिधि होने के साथ ही वे उद्योगपति भी हैं। इनमें कुछ उद्योगपति ऐसे भी हैं जिनकी कंपनियों के खिलाफ रकम के दुरुपयोग एवं परिचालन में अनियमितताओं के आरोप लग चुके हैं। अगर उद्योगपति चुनाव लड़ते हैं और लोगों के प्रतिनिधि के रूप में संसद पहुंचते हैं तो इसमें कुछ अनुचित नहीं है मगर क्या वे संसदीय समितियों के सदस्य बन सकते हैं? अगर वे इन समितियों के सदस्य बनाए जाते हैं तो क्या इससे हितों के टकराव की स्थिति पैदा नहीं होती है?

उद्योगपतियों के लिए पूंजी एक कच्चे माल की तरह होती है जिसके बिना उनका उद्योग नहीं चल सकता है। यह पूंजी उन्हें बैंकिंग तंत्र से हासिल होती है। मैं यह बिल्कुल कहने की कोशिश नहीं कर रहा हूं कि अपनी परियोजनाओं की राह में पूंजी की समस्या दूर करने के लिए उद्योगपति सांसद बैंकों या केंद्रीय बैंक पर किसी तरह का प्रभाव डालते हैं। मगर इस बात की पूरी आशंका है कि ये लोग ऋण आवंटन से जुड़े कर्जदाता संस्थानों के निर्णय प्रभावित कर सकते हैं या भुगतान में चूक कर चुकीं अपनी कंपनियों के खिलाफ ऋण वसूली की प्रक्रिया धीमी कर सकते हैं।

किसी भी क्षेत्र या खंड में किसी भी पक्ष या इकाई को अनुचित प्रभाव डालने या बेजा लाभ लेने से रोकने के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं। अवसर की समानता सुनिश्चित करने और हितों का टकराव रोकने के लिए विशेष रूप से कुछ शर्तें तय की गई हैं। मगर दुर्भाग्य की बात है कि संसदीय समितियां एक ऐसा विषय है जहां एक के बाद एक सरकारों ने कोई ध्यान नहीं दिया है। जो सांसद मंत्री नहीं बन सकते हैं उन्हें खुश करने के लिए अमूमन संसदीय समितियों में शामिल किया जाता है। इन समितियों के सदस्य मुंबई, दिल्ली और अन्य महानगरों के अलावा अक्सर हेल्थ रिजॉर्ट और सुंदर जगहों में मिलते हैं। ऐसा नहीं है कि वे इन जगहों पर छुट्टियां मनाने या सैर-सपाटे के लिए जाते हैं। संसदीय समितियों के सदस्य वहां ज्वलंत मुद्दों पर बहस करते हैं। लोकसभा की वेबसाइट पर नजर डालें तो पता चलता है कि किस तरह ये समितियां अपने कार्यों के प्रति गंभीर होती हैं। इन समितियों के अध्ययनों पर लोकसभा में विवेचना और बहस होती है। चर्चा के बाद निकले नतीजे देश के लिए विभिन्न रूपों में उपयोगी साबित होते हैं। यह एक सामान्य परंपरा रही है। मगर इन समितियों में शामिल कुछ सदस्य अपने ओहदे का लाभ उठा ले जाते हैं। हाल में एक ऐसी ही बैठक में एक बड़े सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक के प्रमुख को अपमानित किया गया। वजह इतनी सी थी कि उन्होंने एक उद्योगपति सदस्य के अनुकूल निर्देश मानने से इनकार कर दिया था। केवल भारत में ही संसदीय समितियां बैंकों से पूछताछ नहीं करती हैं। ब्रिटेन में भी संसदीय समितियां बैंकों से जवाब तलब करती रहती हैं। अमेरिका के केंद्रीय बैंक फेडरल रिजर्व के प्रतिनिधि भी अमेरिकी संसद के ऊपरी सदन सीनेट की समितियों के समक्ष पेश होते रहते हैं। ब्रिटेन में ट्रेजरी कमिटी ताजा वित्तीय स्थायित्व रिपोर्ट पर अब बैंक ऑफ इंगलैंड के प्रतिनिधियों से सवाल पूछ रही है। इनमें बैंक ऑफ इंगलैंड के गवर्नर एंड्र्यू बेली भी शामिल हैं। बैंक ऑफ इंगलैंड की वित्तीय नीति समिति के सदस्यों से वित्तीय स्थायित्व पर महंगाई और ब्याज दर में बढ़ोतरी के असर, 2021 में ब्रिटेन के बड़े बैंकों की प्रतिकूल परिस्थितियों से निपटने की क्षमता और वित्तीय प्रणाली के लिए आभासी मुद्राओं (क्रिप्टोकरेंसी) के रूप में पैदा हो रहे जोखिमों पर सवाल पूछे जा रहे हैं।

इस महीने के शुरू में मैसाच्युसेट्स से डेमोक्रेटिक पार्टी की सीनेट इलिजाबेथ वारेन ने फेडरल रिजर्व से एक के एक बाद वित्तीय कदमों के बारे में और जानकारियां देने के लिए कहा था। ये कदम 2020 में कई शीर्ष अधिकारियों ने उठाए थे। उस समय अमेरिकी केंद्रीय बैंक बाजार को सक्रिय रूप से मदद दे रहा था।

लोकसभा में विभागों से संबंधित 24 स्थायी समितियां हैं। इनमें प्रत्येक समिति में 31 सदस्य हैं जिनमें 21 लोकसभा से और 10 राज्यसभा के हैं। इन सदस्यों को क्रमश: लोकसभा अध्यक्ष और राज्यसभा के चेयरमैन नियुक्त करते हैं। हमें ऐसी समितियों की जरूरत क्यो हैं? इन संसदीय समितियों की जरूरत इसलिए है कि संसद का काम काफी अधिक और पेचीदा ही नहीं बल्कि इनका दायरा बड़ा है और इन्हें निपटाने के लिए समय भी अधिक नहीं मिलता है। इस वजह से संसदीय कार्यवाही का एक बड़ा हिस्सा संसदीय समितियों में निपटाया जाता है।

संसदीय समितियां दो प्रकार की होती हैं। इनमें स्थायी समितियां स्थायी एवं नियमित होती हैं। इन समितियों का गठन समय-समय पर संसद के प्रावधानों के तहत होता है। ये समितियां लगातार काम करती रहती हैं। वित्तीय समितियां, विभागों से संबंधित स्थायी समितियां और अन्य समितियां स्थायी समिति की श्रेणी में आती हैं। अस्थायी समितियों का गठन एक खास उद्देश्य के लिए होता है। अपना काम पूरा करने और संबंधित रिपोर्ट सौंपने के बाद ये समितियां भंग हो जाती हैं।

लोकतांत्रिक प्रणाली में संस्थान संसद के प्रति उत्तरदायी होते हैं। यह प्रणाली बेहतर ढंग से कार्य करें इसके लिए सांसदों को शिक्षित करने की जिम्मेदारी काफी हद तक सरकर की है। मगर क्या उद्योगपति सांसदों को ऐसी समितियों का हिस्सा बनाया जाना चाहिए?


Date:29-01-22

निलंबन निराधार

संपादकीय

महाराष्ट्र विधानसभा से भाजपा के बारह विधायकों के निलंबन को सर्वोच्च न्यायालय ने असंवैधानिक करार दिया है। इसे स्वाभाविक ही महाराष्ट्र महाअघाड़ी सरकार को झटके के रूप में देखा जा रहा है। मगर इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय की टिप्पणी अधिक गंभीर है और उसे नजीर की तरह याद रखा जाना चाहिए।दरअसल, मानसून सत्र के दौरान महाराष्ट्र विधानसभा में सभापति के साथ अभद्रता करने के आरोप में भाजपा के बारह विधायकों को एक साल के लिए निलंबित कर दिया गया था। इस फैसले का भाजपा ने पुरजोर विरोध किया। विपक्ष का कहना था कि निलंबन से पहले संबंधित विधायकों का पक्ष तक सुनने की जरूरत नहीं समझी गई। फिर उस फैसले को सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष चुनौती दी गई, जिस पर यह फैसला आया है। सर्वोच्च न्यायालय ने कड़ी टिप्पणी करते हुए कहा है कि इस तरह निलंबन का फैसला तो निष्कासन से भी बुरा है। इसे किसी भी रूप में संवैधानिक नहीं कहा जा सकता। अधिक से अधिक उसी सत्र तक के लिए उन विधायकों का निलंबन किया जा सकता था। साल भर के लिए निलंबन का अर्थ है कि उतने दिन तक वे अपने क्षेत्र के प्रतिनिधि नहीं हैं। यानी वे सभी क्षेत्र बिना प्रतिनिधि के हैं।

स्वाभाविक ही इस फैसले को राज्यसभा से निलंबित सांसदों को लेकर हुए विवाद से भी जोड़ कर देखा जाने लगा है। गौरतलब है कि मानसून सत्र में ही ठीक इसी तरह राज्यसभा के कुछ विपक्षी सांसदों को सदन में अमर्यादित आचरण के आरोप में निलंबित कर दिया गया था। तब सदन में हाथापाई हो गई थी और विपक्षी सांसदों को सुरक्षाबलों के जरिए बाहर निकालना पड़ा था। फिर जब शीत सत्र शुरू हुआ, तब भी उन्हें सदन की कार्यवाही से बाहर रहने को कहा गया। इस पर विपक्ष ने जम कर हंगामा किया और सदन के बाहर धरना-प्रदर्शन करते रहे। सत्तापक्ष का तर्क था कि सदन कभी समाप्त नहीं होती, इसलिए सांसदों का निलंबन तब तक बना रहेगा, जब तक कि वे लिखित रूप में माफी नहीं मांगते। इसे लेकर दोनों पक्ष कानूनी नुक्ते पेश करते रहे, मगर निलंबित सांसदों को कार्यवाही से बाहर ही रखा गया। सर्वोच्च न्यायालय के ताजा फैसले के बाद सवाल उठता है कि क्या यही बात राज्यसभा के सांसदों पर लागू नहीं होती! जो हो, पर हकीकत यही है कि अब सर्वोच्च न्यायालय के फैसले से महाराष्ट्र के विधायकों और राज्यसभा के सांसदों के सदन की कार्यवाही से बाहर रहने से जो नुकसान हुआ, उसकी भरपाई नहीं हो सकती। पर आने वाले वक्त में इसका ध्यान तो रखा ही जा सकता है।

सदन से प्रतिनिधियों के निलंबन का फैसला कई बार सत्तापक्ष सियासी हथकंडे के रूप में करते हैं। जब कभी सरकारों को लगता है कि किसी विषय पर जरूरी बहुमत हासिल करना मुश्किल होगा, तब वह किसी न किसी बहाने विपक्षी प्रतिनिधियों को सदन से बाहर करने का प्रयास करती हैं, ताकि उनके पक्ष के लोगों के मतदान से ही कानून पारित करा लिया जाए। यों भी सदन में विपक्ष की मौजूदगी जितनी कम रहती है, सत्तापक्ष के लिए उतनी ही आसानी होती है। विडंबना है कि इस कोशिश के चलते पिछले कुछ सालों से संसद और विधानसभाओं में बगैर चर्चा के कानून पास करा लेने की परंपरा गाढ़ी होती गई है। इस तरह बने कानून विवाद का विषय बनते हैं। यह प्रवृत्ति स्वस्थ लोकतंत्र की निशानी नहीं कही जा सकती।


Date:29-01-22

आरक्षण के आंकड़े जरूरी

संपादकीय

देश की सर्वोच्च अदालत ने पदोन्नति में आरक्षण के लिए तय मानदंडों में किसी तरह की रियायत देने से मना करते हुए साफ संदेश दे दिया है। न्यायमूर्ति एल नागेश्वर राव, न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति बी आर गवई की पीठ ने शुक्रवार को साफ कर दिया कि सरकारें पदोन्नति में आरक्षण देते हुए मनमानी नहीं कर सकतीं। सर्वोच्च न्यायालय की पीठ ने फैसला सुनाते हुए कहा कि एम नागराज (2006) और जरनैल सिंह (2018) मामलों में अदालत ने जो व्यवस्था दी थी, उसी पर वह अभी भी कायम है। पदोन्नति में आरक्षण देने के लिए राज्य सरकारों को दरअसल तथ्य और आंकड़ों के साथ काम करना चाहिए, पर सरकारें ऐसा नहीं कर रही हैं। ऐसा संभव नहीं हो पा रहा है। सर्वोच्च न्यायालय के अनुसार, राज्य मात्रात्मक डाटा जुटाने के लिए बाध्य हैं। मोटे तौर पर आरक्षण के आंकडे़ बताने से काम नहीं चलेगा, प्रत्येक पद या श्रेणी के हिसाब से अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के आरक्षण को देखना होगा। एक तरह से पीठ ने एक बार फिर स्पष्ट कर दिया है कि केंद्र सरकार को अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के पदों के प्रतिशत का पता लगाने के बाद आरक्षण नीति पर फिर से विचार करने के लिए एक समय-सीमा तय करनी चाहिए।

इसमें कोई शक नहीं कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए किसी भी सेवा या वर्ग में अपर्याप्त प्रतिनिधित्व की समीक्षा लंबे समय से वांछित रही है। हरेक श्रेणी के पदों में यह देखना जरूरी है कि किस जाति या जनजाति को न्यायपूर्ण प्रतिनिधित्व नहीं मिल रहा है। जिस जाति को प्रतिनिधित्व नहीं मिल रहा है, उसके बारे में सर्वोच्च अदालत का रुख भी स्पष्ट है। देश का मानस और विधान भी इसी पक्ष में है कि वंचितों को न केवल आरक्षण, बल्कि पदोन्नति में भी आरक्षण मिलना चाहिए। इसमें कुछ गलत नहीं है। यह बहुत ही अच्छी बात है कि सर्वोच्च अदालत ने अपनी ओर से कोई सीमा तय नहीं की है और हर जगह के लिए एक जैसी सीमा या पैमाना तय करना अनुचित भी है। हरेक राज्य में पिछड़ेपन या पिछड़ों की स्थिति में फर्क है और इस फर्क को देखना सरकारों का काम है। इस फर्क के अनुरूप ही यह देखना है कि कोई भी जाति या जनजाति अवसर से वंचित न रहे। देश के लिए यह समझना भी जरूरी है कि किन-किन जातियों को किन नौकरियों या पदोन्नतियों में सर्वाधिक लाभ मिला है।

यह भी स्वागतयोग्य है कि सर्वोच्च अदालत ने समीक्षा या आंकडे़ जुटाने के लिए किसी समय-सीमा का निर्धारण नहीं किया है, लेकिन सरकारों को इस काम में पूरी मुस्तैदी से जुट जाना चाहिए। आरक्षण का न्यायपूर्ण होना और दिखना, दोनों जरूरी है। क्रीमी लेयर को देखना भी कहीं न कहीं जरूरी होता जा रहा है। अफसोस! सरकारें अभी क्रीमी लेयर को छेड़ना नहीं चाहतीं और आरक्षण के जरिये समाज में समता पैदा करने की बजाय आरक्षण की राजनीति पर ज्यादा जोर है। देश की आजादी के 75 साल बाद भी वंचित समुदायों को अगडे़ वर्गों के समान प्रतिभा के स्तर पर अगर नहीं लाया जा सका है, तो यह सरकारों के स्तर पर बड़ी कमी है। अब समय आ गया है कि आरक्षण और पदोन्नति में आरक्षण के मुद्दे को सियासी नजरिये से नहीं, बल्कि जरूरत के नजरिये से देखते हुए सामाजिक न्याय सुनिश्चित किया जाए।


Date:29-01-22

सांस्कृतिक संपत्ति-सुरक्षा को मजबूत करने की जरूरत

शेखर चन्द्र जोशी, ( प्रोफेसर एवं चित्रकार )

इंडिया एजुकेशन डायरी डॉट कॉम से ज्ञात हुआ कि देश में हाल ही में सांस्कृतिक संपत्ति की अवैध तस्करी पर एक कार्यशाला का आयोजन हुआ। यह सुखद है कि सांस्कृतिक संपत्ति का संरक्षण तथा सांस्कृतिक संपत्ति का क्षरण जैसे मुद्दों पर भी कार्यशालाएंव संगोष्ठियां होती हैं। सांस्कृतिक संपत्ति को सांस्कृतिक विरासत भी कहा जाता है। यह समूह अथवा समाज की मूर्त-अमूर्त संपत्ति है। इसे आम तौर पर मूर्त वस्तुएं माना जाता है, जो किसी समूह की सांस्कृतिक विरासत का हिस्सा होती हैं।

किसी क्षेत्र से लूटी गई या अवैध रूप से हटाई गई सांस्कृतिक वस्तुओं की खरीद समाज को नुकसान पहुंचा सकती है। सांस्कृतिक संपत्ति की अवैध तस्करी के संबंध में सहयोग के लिए सबसे अधिक तैयार देशों में ऑस्ट्रेलिया ने हाल के वर्षों में कई वस्तुओं को वापस किया है और 2022 में 14 अन्य वस्तुओं को लौटाने का वचन दिया है। रिटर्निंग द लूट अर्थात लूट की वापसी शीर्षक से तथा सांस्कृतिक संपत्ति के स्वामित्व के अवैध आयात, निर्यात और हस्तांतरण को रोकने के साधनों पर 1970 का यूनेस्को कन्वेशन है। इसका मुख्यालय पेरिस में है। भारत इसके संस्थापक देशों में शामिल है। दुनिया के ज्यादातर देश यूनेस्को की बात मानते हैं। विगत दिनों आयोजित कार्यशाला में विशेषज्ञों की बैठक का उद्देश्य सांस्कृतिक विरासत संरक्षण के लिए जागरूकता बढ़ाना था। यह कार्यशाला मुख्यत: दक्षिण एशिया में सांस्कृतिक संपत्ति की अवैध तस्करी से निपटने के साधनों को बल देने के उद्देश्य से आयोजित की गई थी। दुनिया भर में सांस्कृतिक संपत्ति की अवैध तस्करी आज तीसरी सबसे बड़ी अंतरराष्ट्रीय आपराधिक गतिविधि है। पहले स्थान पर ड्रग्स और दूसरे स्थान पर हथियारों की तस्करी है।

वर्ष 2020 में कला व प्राचीन वस्तुओं की वैश्विक बिक्री 50.1 अरब अमेरिकी डॉलर दर्ज की गई थी। विशेषज्ञों का अनुमान है कि सांस्कृतिक संपत्ति की अवैध तस्करी हर साल करीब 10 अरब डॉलर तक होती है। इंटरपोल के आंकड़ों के अनुसार, साल 2020 में कानून प्रवर्तन एजेंसियों द्वारा विश्व स्तर पर 8,54,742 सांस्कृतिक वस्तुओं को जब्त किया गया था। यह सचमुच चिंता की बात है कि पिछले दशक में पूरी दुनिया में अवैध यातायात और सांस्कृतिक विरासत की लूट नाटकीय
रूप से बढ़ी है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सितंबर 2021 में संयुक्त राज्य अमेरिका की यात्रा के बाद पुरावशेषों की वापसी को बल मिला है। देश में कुल 157 कलाकृतियां और पुरावशेष वापस आ रहे हैं। इनमें से कुछ सांस्कृतिक मूल्य रखते हैं, तो कुछ धर्मों से ताल्लुक रखते हैं। इनमें से लगभग आधी कलाकृतियां (71) सांस्कृतिक महत्व की हैं, अन्य आधी में हिंदू धर्म (60), बौद्ध धर्म (16) और जैन धर्म (9) से संबंधित मूर्तियां हैं।

सांस्कृतिक संपत्ति के लिए हरेक देश का अपना-अपना कानून है। हालांकि, यूनेस्को एक ऐसा संगठन है, जो सांस्कृतिक संपत्ति के लिए विश्व स्तर पर स्वीकृत परिभाषा का उपयोग करता है। सांस्कृतिक संपत्ति का मतलब है, जो संपत्ति धार्मिक या धर्मनिरपेक्ष आधार पर, विशेष रूप से प्रत्येक राज्य द्वारा पुरातत्व, प्रागैतिहास, इतिहास, साहित्य, कला या विज्ञान के लिए महत्व की मानी गई हो।

सांस्कृतिक-ऐतिहासिक या बौद्धिक मूल्य के अलावा सांस्कृतिक संपत्ति का आमतौर पर एक वित्तीय मूल्य होता है। ज्यादातर वित्तीय मूल्य की वजह से विरासती वस्तुओं पर खतरा होता है। घरों, मंदिरों, संग्रहालयों से उनकी चोरी या लूट को बल मिलता है। सांस्कृतिक वस्तुओं की अवैध खरीद-बिक्री ज्ञान-विज्ञान को नुकसान पहुंचा सकती है। इससे किसी समाज की सांस्कृतिक पहचान का एक हिस्सा खो सकता है। वैज्ञानिक और ऐतिहासिक डाटा खो सकता है। इससे आने वाली पीढ़ियों को अपना इतिहास समझने में परेशानी आ सकती है। यही कारण है कि सांस्कृतिक संपत्ति का आयात और निर्यात नियमों के अधीन है।

सांस्कृतिक संपत्ति की अवैध तस्करी थम जाए, इसके लिए चाहिए कि हम अपनी सांस्कृतिक संपत्ति की सुरक्षा, संरक्षण के प्रयासों के साथ इसके क्षरण के कारणों को भी जानें, तभी हम किसी समूह या अपनी सांस्कृतिक संपत्ति पर गर्व कर सकेंगे।