(17-12-2021) समाचारपत्रों-के-संपादक

 

 

Date:17-12-21

GoI Chips In
Semiconductor industrial policy is welcome. It now needs sharper focus
TOI Editorials

Semiconductors are the invisible engines of the world, running things as different as mobile phones and automobiles. The world’s fourth most traded product, its manufacture is limited to just a handful of countries. GoI on Wednesday announced a Rs 76,000 crore, or about $10 billion, incentive package to encourage its manufacture in India. The aim of the policy is to create a viable design and manufacturing system for semiconductors. It’s an industrial policy that hopes to capture a slice of the most important contemporary industrial equipment.

Semiconductor manufacture is unlike anything else. It has three defining features. One, is its complexity – its manufacture needs at least 300 different high-technology inputs. Second, this has resulted in a global supply chain that is also highly concentrated geographically. The chain spans just the US, Europe and East Asia. Within this chain, there’s an extraordinary degree of specialisation that makes it vulnerable to shocks. For example, 100% of the world’s most advanced (below 10 nanometres) semiconductor manufacturing facilities are located in just two countries, Taiwan and South Korea. Third, the product sucks in the largest investment on both R&D and manufacturing among all industries. It’s estimated that over the next decade about $3 trillion in investment will be needed.

The outcome of this unique structure is a winner-take-all dynamic where the top three companies in each stage of the supply chain pull in about 80-90% of the revenue. All of these factors will come into play when companies weigh GoI’s incentive package. The $10 billion should be seen as an indicative support because states will also add to it once firms move things forward. It’s at this stage that GoI and states will have to narrow the focus on which parts of the supply chain to encourage. Semiconductor foundries are the world’s most expensive factories, which fabricate chips in hyperclean facilities. They account for 65% of industry capital expenditure but only 25% of the value addition.

Therefore, to lower the risks of investment, India should look at specially wooing back-end of manufacturing such as assembly, packaging and testing. Once it stabilises and an ecosystem develops, front-end of manufacturing will follow. Simultaneously, GoI needs to leverage the presence of Indian engineers in chip design, the part of the chain that contributes the largest value. Hand-holding startups of entrepreneurial engineers can produce large payoffs. GoI has embarked on a bold industrial policy that now needs targeted attention.

Date:17-12-21

Law Won’t Cut It
Raising women’s legal marriage age to 21 is well-intentioned. But it will have little impact
TOI Editorials

In India law after law has affirmed the legal age of marriage to be 18 for women and 21 for men. Now, the marriage age will be 21 for both sexes. This is well-intentioned, aimed at obscurantist orthodoxy that sees women through the prism of marriages only, and decrees that a woman must be married as young as possible. But a good law in theory doesn’t mean much.

Government data indicate the average age when women get married in India has increased to 22.1 years. But 23.3% of women aged 20-24 years still get married before 18. This is pre-Covid data. Child marriages have reportedly increased during the pandemic, reminding us of the role of factors like poverty and lack of access to schools on top of traditional notions of female status, domestic work and family ‘honour’. Therefore, access to schooling and creating non-farm jobs that women from low-income families will find suitable – look at Bangladesh’s high women’s participation in labour force, thanks to its textile hubs – will have a far deeper impact than a modified law. Let’s remember that what brought down India’s fertility rate was not the sarkari rulebook on family planning and population policies but improved access to education and rising incomes.

Also, think: Young Indians between 18 and 21 can vote, drive, go to college, prepare for competitive exams, represent the country in sporting events and act in movies deemed ‘Adults Only’ – although bizarrely in many states, they are legally barred from drinking alcohol, a law that’s also flouted universally. It is strange then that they can’t marry before 21. In the far more socially liberal West, the minimum age of marriage is 18, with good reason. The smart reform in India should be to make 18 the minimum age of marriage for both men and women.

Date:17-12-21

How India Should Ace The Semiconductor Game
It must focus on the supply chain’s low-cost and high-volume parts, the generics model
Ajay Srivastava, [ The writer is an Indian Trade Service officer ]

Intel’s Craig Barrett has said that semiconductor microprocessors are the most complicated devices ever made by man. In that context, the $10 billion incentive package approved by the Cabinet to create a semiconductor ecosystem in the country signals a big break from the past. It is no longer about just assembling imported components. Instead it could be the first natural step towards becoming a design and manufacturing hub in computers, electronics, medical, automobile and many other industries.

The local semiconductor industry would cut the supply glitches for over 70 consuming industries and cut the chip import bill expected to touch $100 billion in a few years. Cracking the semiconductor business will change the way the world looks at India. How do we play this game to our full advantage?

R&D costs are higher than any other industry

Semiconductor devices are the heart of automobiles, laptops, phones, medical equipment, satellites, home appliances. Emerging technologies like AI, 5G, or driverless cars cannot progress without a fast and cheap semiconductor industry. No wonder, after petroleum and cars, semiconductors at an annual turnover of $500 billion are globally the most-traded products.

The race among the global semiconductor firms is to produce smaller, cheaper, and faster chips to enable more powerful, affordable and functional devices. To stay ahead in the game, semiconductor firms invest a quarter of their annual revenue on R&D, the highest for any industry.

So what should be India’s core activities?

Such large investments have resulted in exponential performance of chips in the past four decades. If the auto industry had achieved similar improvements, a BMW would cost only $30 today. Most of the industry was located in the US in the pre-1990s. Soon cost pressures led to development of close-knit supply chains where individual firms focussed only on core activities.

India should focus on, one, R&D-intensive activities like electronic design automation (EDA), core intellectual property (IP), and chip design. The US is the leader in this segment. India can get part of the business by supporting its existing chip-design experts and funding technology and innovation centres, including top engineering colleges. Government has plans to support over 85,000 semiconductor engineers for the next 20 years.

Two, set up semiconductor fabrication facilities for making of advanced chips. Such Fabs cost more than $10 billion in annual investments. The investment fails if a competitor introduces even a marginally better product. Despite investing billions in past decades, China could not match the advanced 3-5 nanometre chips produced by Qualcomm or Intel. A nanometre is one-billionth part of a metre. It is a measure of distance between the nearest two transistors located in a square centimetre size of a chip. Advanced chips contain more than 15 billion transistors.

Most Fabs are located in Taiwan, South Korea and Japan. After Covid-related supply disruptions and tensions between the US and China, the US, Japan, and many other countries have announced plans for setting up local Fabs. Many believe that by 2024, the world may have a surplus capacity for high-end Fabs.

Considering the above, India may focus on making medium and low-end chips. This means chips where the distance between two transistors is more than 20 nanometres. Except for high-end smartphones and laptops and few advance applications, such chips are used almost everywhere – white goods, power electronics, low-end phones, medical devices etc. After tie-up with network partners, a workable Fab may be ready in less than a billion dollars. Much of the expertise needed for making such chips is available with local firms.

Build on the expertise already available locally

This will allow India to become a high-volume and low-cost original design manufacturer (ODM) for medium- and low-end chips. An ecosystem of Indian firms will soon develop to design and manufacture products for branding and sale by another firm. Most of these would be original equipment manufacturers (OEM) located in developed countries. We may soon switch to our own brands. Many countries manufacturing low-end chips may find it challenging to match the Indian ecosystem and prices. India’s strengths in tech support, documentation and legacy product support would be tough to beat.

Three, assembly, testing and packaging (ATP) segment. This segment captures10% of the value. China is the current leader. With low-cost skilled technical manpower, India is a natural choice to take some part of the business.

Given the existing expertise in all segments of the semiconductor value chain, we may see a repeat of the low-cost generics model. Not long ago, India supplied AIDS antiretroviral drugs at less than a dollar a day to African countries. The price charged by large pharma from poor African countries was $12,000 per person for a year’s supply. India can soon hope to supply sub $50 chips to Africa and the world.

Date:17-12-21

Green-Lighting Green Hydrogen via R&D
ET Editorials

India needs to step up resource allocation to realise the huge potential of hydrogen to transform our energy economy with low emissions, sustainable and efficient power, particularly in energy-intensive sectors, and also for heavy, long-distance transport. It is notable that Bharat Petroleum Corporation (BPCL) has tied up with Bhabha Atomic Research Centre to scale up indigenous alkaline electrolyser technology to boost the output of green hydrogen.

Oil refiners already produce large volumes of hydrogen for de-sulfurisation in the crude refining process. But they do so by steam reforming of natural gas, which does add to carbon emissions. Note also that the resultant ‘grey hydrogen’ can well be blended with compressed natural gas (CNG). And, 18% hydrogen blending with CNG, or H-CNG, used in bus fleets in Delhi and other dense urban centres, can reduce, say, tailpipe carbon monoxide emissions by up to 70%, besides revving up fuel efficiency too. However, we do need to shore up output of green hydrogen, by using renewable power in the electrolysis. Yet, current electrolysis technology to produce hydrogen is much too energy intensive, which is why refiners like India Oil Corporation (IOC) use patented steam-reforming technology to boost process efficiency.

The goal should be to step up green hydrogen output, and not merely for de-sulfurisation or H-CNG, but as fuel. We do need to fast-forward diffusion of electric vehicles (EVs), of course. But India is not endowed with lithium used in the lithium-ion batteries that now mostly power EVs. Hence the need to policy-induce cost-effective metal oxide batteries and fuel cells to purposefully drive the hydrogen economy forward. Policy choices have to be made to avoid dependence on suppliers of key metals.

 

Date:17-12-21

Wrong forum
The attempt to securitise the climate change agenda could have unintended consequences
Editorial

India’s negative vote at the UN Security Council (UNSC) on a draft resolution on climate change is a reflection of its long-held opposition to expanding the UNSC’s mandate into areas that are already being dealt with by other multinational fora. The resolution, piloted by Ireland and Niger and which had the support of a majority of the UNSC members, was voted down by India and Russia — it has veto powers — while China abstained. Their position is that the UNSC’s primary responsibility is “maintenance of international peace and security” and climate change-related issues are outside its ambit. But the supporters of the resolution argue that the climate is creating security risks in the world, which will exacerbate in the future with water shortage, migration and a destruction of livelihoods. Germany had circulated a similar draft last year which was never put to vote in the Security Council as the Trump administration opposed it. Now, with support from the Biden administration, the developed world is pushing to include what they call “climate security” in the agenda of the UNSC. While the urgency to take action to tackle climate change is appreciated, the attempt to securitise the climate agenda could have unintended consequences. Bringing the issue under the UNSC will also give more powers to the world’s industrialised countries, which hold a veto power, to decide on future action on climate-related security issues.

Currently, all matters related to climate change are being discussed in the UN Framework Convention on Climate Change (UNFCCC), a specialised agency. And with over 190 members, its framework has made progress in tackling climate change. It is this process that led to the Kyoto Protocol, the Paris Agreement and the recent COP26 summit, and has put in place an international approach to combat global climate change. Sure, there is valid criticism that decision making at UNFCCC conferences is slow and there has to be faster collective action to tackle climate change and associated challenges. But the solution is not outsourcing decision making to the five permanent members of the UNSC. Also, it is wrong to look at climate change through the prism of security. Each nation faces different challenges in transitioning into a greener economy. As India’s Permanent Representative at the UN T.S. Tirumurti pointed out, the developed countries, all big polluters, have not met the promises they made with regard to climate action. The least developed and developing countries should be encouraged to keep the promises they made with financial assistance. This needs to be a collective process and the best way is through the UNFCCC, where decisions made are by consensus. The UNFCCC should not only make sure that the promises made by member countries, especially the powerful ones, in previous conferences are kept but also expand the scope of discussions to include climate-related security issues.

Date:17-12-21

The WTO’s challenge to MSP is another frontier to cross
The need is to convince farmers of other effective policy interventions that are World Trade Organization compatible
Prabhash Ranjan, [ Professor and Vice Dean, Jindal Global Law School, O.P. Jindal Global University ]

The demand of farmers to provide a legal guarantee for the minimum support price (MSP) for their produce has triggered a nationwide debate. Some believe it would be “fiscally ruinous” to procure all the 23 crops for which MSP is announced annually. Others contend that procuring these crops would be a logistical nightmare. There is yet another dimension of this debate that has largely gone unnoticed. Can India provide a legal guarantee for MSP without violating its international law obligations enshrined in the Agreement on Agriculture (AoA) of the World Trade Organization (WTO)?

As a trade-distorting subsidy

One of the central objectives of the AoA is to cut trade-distorting domestic support that WTO member countries provide to agriculture. In this regard, the domestic subsidies are divided into three categories: ‘green box’, ‘blue box’ and ‘amber box’ measures. Subsidies that fall under the ‘green box’ (like income support to farmers de-coupled from production) and ‘blue box’ (like direct payments under production limiting programmes subject to certain conditions) are considered non-trade distorting. Countries can provide unlimited subsidies under these two categories. However, price support provided in the form of procurement of crops at MSP is classified as a trade-distorting subsidy and falls under the ‘amber box’ measures, which are subject to certain limits.

To measure ‘amber box’ support, WTO member countries are required to compute Aggregate Measurement of Support (AMS). AMS is the total of product-specific support (price support to a particular crop) and non-product-specific support (fertilizer subsidy). Under Article 6.4(b) of the AoA, developing countries such as India are allowed to provide a de minimis level of product and non-product domestic subsidy. This de minimis limit is capped at 10% of the total value of production of the product, in case of a product-specific subsidy; and at 10% of the total value of a country’s agricultural production, in case of non-product subsidy. Subsidies breaching the de minimis cap are trade-distorting. Consequently, they have to be accounted for in the AMS.

The procurement at MSP, after comparing it with the fixed external reference price (ERP) — an average price based on the base years 1986-88 — has to be included in AMS. Since the fixed ERP has not been revised in the last several decades at the WTO, the difference between the MSP and fixed ERP has widened enormously due to inflation.

For instance, according to the Centre for WTO Studies, India’s ERP for rice, in 1986-88, was $262.51/tonne and the MSP was less than this. However, India’s applied administered price for rice in 2015-16 stood at $323.06/tonne, much more than the 1986-88 ERP. When this difference is accounted for in the AMS, the possibility of overshooting the de minimis limit becomes real. Procuring all the 23 crops at MSP, as against the current practice of procuring largely rice and wheat, will result in India breaching the de minimis limit making it vulnerable to a legal challenge at the WTO.

Even if the Government does not procure directly but mandates private parties to acquire at a price determined by the Government, as it happens in the case of sugarcane, the de minimis limit of 10% applies. Very recently, a WTO panel in the case, India – Measures Concerning Sugar and Sugarcane, concluded that India breached the de minimis limit in the case of sugarcane by offering guaranteed prices paid by sugar mills to sugarcane farmers.

Peace clause

The AoA needs to be amended so that it provides adequate policy space to run an MSP-backed food security programme. Although a permanent solution is nowhere in sight, the countries have agreed to a peace clause. The peace clause forbids bringing legal challenges against price support-based procurement for food security purposes even if it breaches the limit on domestic support. However, the peace clause is subject to several conditions. For example, it can be availed by developing countries for the support provided to traditional staple food crops to pursue public stockholding programmes for food security (procuring food to provide free ration through the Public Distribution System).

Furthermore, the peace clause is applicable only for programmes that were existing as of the date of the decision and are consistent with other requirements. Countries are also under an obligation to notify the WTO if their subsidies exceed the permissible level. For instance, earlier this year, India reported to the WTO that it gave subsidies worth $6.31 billion for rice in 2019-20 while the value of rice production was $46.07 billion. In other words, the subsidies were 13.6% of the total value of production as against the de minimis level of 10%.

India’s procurement for rice and wheat, even if it violates the de minimis limit, will enjoy legal immunity. However, India will not be able to employ the peace clause to defend procuring those crops that are not part of the food security programme (such as cotton, groundnut, sunflower seed).

Even if the AoA is amended to exclude MSP-backed procurement for food security purposes from the AMS, procurement for other crops at prices higher than the fixed ERP would be considered trade-distorting and thus subject to the de minimis limit. Therefore, India needs to recalibrate its agricultural support programmes to make use of the flexibilities available in the AoA.

Some alternatives

Arguably, India can move away from price-based support in the form of MSP to income-based support, which will not be trade-distorting under the AoA provided the income support is not linked to production.

Alternatively, one can supplement price-based support (keeping the de minimis limit in mind) with an income-based support policy. However, it will be arduous especially given the climate of high misgiving prevailing between the farmers and the political establishment.

The recent fiasco with the three repealed farm laws demonstrates that reforms in agriculture, no matter how sagacious, cannot be shoved down the throats of the farmers. The Government needs to engage with the farmers and create an affable environment to convince them of other effective policy interventions, beyond MSP, that are fiscally prudent and WTO compatible.

Date:17-12-21

सामाजिक सुधार की पहल
संपादकीय

लड़कियों के विवाह की आयु 18 से 21 वर्ष करने के प्रस्ताव को केंद्रीय कैबिनेट की मंजूरी के साथ ही सामाजिक सुधार की दिशा में एक और कदम बढ़ा दिया गया। ऐसे किसी फैसले की उम्मीद तभी बढ़ गई थी, जब प्रधानमंत्री ने पिछले साल स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले की प्राचीर से दिए गए अपने संबोधन में इसका उल्लेख किया था। इस फैसले पर अमल के साथ ही महिलाओं और पुरुषों, दोनों की विवाह योग्य आयु 21 वर्ष हो जाएगी। यह लैंगिक समानता को तो सुदृढ़ करेगा ही, लड़कियों को पढ़ने-लिखने के अधिक अवसर भी प्रदान करेगा। इसके नतीजे में वे कहीं अधिक आसानी से अपनी पढ़ाई पूरी करने और नौकरी करने में भी समर्थ होंगी। इसके अलावा इस कदम से मातृ मृत्यु दर कम करने और कुपोषण की समस्या पर लगाम लगाने में भी मदद मिलेगी। यह पहल बाल विवाह की कुप्रथा पर भी चोट करने में सक्षम होनी चाहिए। स्पष्ट है कि महिलाओं के लिए विवाह की कानूनी आयु 21 वर्ष करने के फैसले से सामाजिक लाभ भी मिलेंगे और आर्थिक भी। महत्वपूर्ण केवल यह नहीं है कि संबंधित विधेयक को संसद के इसी सत्र में पेश किया जाएगा, बल्कि यह भी है कि बाल विवाह निषेध अधिनियम में बदलाव के साथ पर्सनल कानूनों में संशोधन की संभावनाएं भी टटोली जाएंगी। ऐसा इसलिए सुनिश्चित किया जाना चाहिए, क्योंकि इसका कोई औचित्य नहीं कि कोई तबका अपनी धार्मिक मान्यताओं अथवा अपने पर्सनल कानूनों के नाम पर सामाजिक सुधार की इस पहल से बचा रहे। इसकी सुविधा किसी को भी नहीं दी जानी चाहिए, अन्यथा यह धारणा खंडित ही होगी कि लोकतंत्र में सभी एक जैसे कानूनों से संचालित होते हैं।

चूंकि सामाजिक सुधार के इस कदम का विरोध भी हो सकता है, इसलिए सरकार को उसका सामना करने के लिए तैयार रहना चाहिए। यह शुभ संकेत नहीं कि कुछ धार्मिक नेताओं की ओर से सामाजिक सुधार की इस पहल को लेकर असहमति प्रकट की जा रही है। वास्तव में ऐसा हमेशा होता है। जब भी सामाजिक सुधार की दिशा में कदम बढ़ाए जाते हैं, तब कोई न कोई समूह या संगठन उसके विरोध में खड़ा हो जाता है, लेकिन उनकी वैसी ही अनदेखी की जानी चाहिए, जैसे अतीत में की गई। आम तौर पर सरकारें सामाजिक सुधार की दिशा में मुश्किल से ही कोई पहल करती हैं, लेकिन अब समय आ गया है कि जो सुधार लंबित हैं, उनकी दिशा में तेजी से आगे बढ़ा जाए। लड़कियों की विवाह योग्य आयु 18 से 21 वर्ष करने की दिशा में कदम बढ़ाने के बाद यह आवश्यक हो जाता है कि समान नागरिक संहिता का निर्माण किया जाए, क्योंकि इस काम में पहले ही बहुत देर हो चुकी है।

Date:17-12-21

हथकंडे और हथियार
संपादकीय

सरकारें भ्रष्टाचार पर नकेल कसने का प्रयास करती तो दिखना चाहती हैं, मगर अक्सर उनकी दिशा बदले की भावना से भटक जाती है। इस तरह जो कानून अनियमितताओं पर लगाम लगाने के मकसद से बनाए गए थे, उनका वे हथियार के रूप में इस्तेमाल करना शुरू कर देती हैं। धनशोधन निरोधक कानून का उपयोग भी कुछ इसी तरह होने लगा है। अगर किसी को सबक सिखाना है, तो बिना सोचे-समझे उस पर इस कानून का इस्तेमाल कर दिया जाता है। इसे लेकर लंबे समय से आवाजें भी उठती रही हैं। कुछ विपक्षी दल खुल कर आरोप लगाते रहे हैं कि सरकार प्रवर्तन निदेशालय का उपयोग उन लोगों के खिलाफ कर रही है, जो उसके विरोधी हैं। इसे लेकर अब सर्वोच्च न्यायालय ने भी नाराजगी जाहिर की है। उसने कहा है कि अगर सरकार इसी तरह इस कानून का बिना सोचे-समझे इस्तेमाल करती रहेगी, तो यह कानून अपना प्रभाव खो देगा। अदालत ने स्पष्ट कहा कि आप इस कानून का उपयोग हर किसी को सलाखों के पीछे भेजने के लिए नहीं कर सकते। अगर सौ रुपए और हजार रुपए की अनियमितताओं पर भी इस कानून का इस्तेमाल करेंगे, तो यह उचित नहीं है। यह अदालत की तरफ से सरकार को असहज करने वाली एक और टिप्पणी है।

दरअसल, पिछले कुछ सालों में प्रवर्तन निदेशालय ने इतने लोगों पर एक के बाद एक छापे मारे कि लोगों में धारणा घर करती गई कि जो भी सरकार के किसी कदम से असहमति जाहिर करता है, अगले दिन प्रवर्तन निदेशालय और आयकर विभाग उसके घर छापेमारी शुरू कर देते हैं। पिछले साल के केवल मार्च से सितंबर के बीच एक सौ पचहत्तर सांसदों और विधायकों के खिलाफ भ्रष्टाचार निरोधक कानून और चौदह के खिलाफ धनशोधन निरोधक कानून के तहत मामले लंबित हैं। यह तथ्य पिछले साल अदालत के समक्ष पेश किया गया था। अभी जिस मामले की सुनवाई करते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने सीबीआइ को फटकार लगाई, उसमें एक कंपनी के खिलाफ धनशोधन का मामला दर्ज किया गया था। आरोप था कि कंपनी ने सरकार की शर्तों का पालन नहीं किया। सर्वोच्च न्यायालय ने कंपनी मालिक की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी। छिपी बात नहीं है कि पिछले कुछ सालों में प्रवर्तन निदेशालय, आयकर विभाग और सीबीआइ की छापेमारियों के चलते उद्योग जगत में खासी नाराजगी दिखाई दी थी। उनका कहना था कि इस तरह उनके लिए कारोबार करना मुश्किल होगा।

राजनेताओं और उद्योगपतियों की कर चोरी, अनियमितता और काले धन को सफेद करने की करतूतें छिपी नहीं हैं। उन पर लगाम लगनी ही चाहिए। मगर चयनित ढंग से की जाने वाली कार्रवाइयां संदेह और सवाल पैदा करती ही हैं। केवल कुछ लोगों को चिह्नित करके भ्रष्टाचार निरोधक कानूनों का उपयोग किया जाएगा, तो इनसे संबंधित महकमों पर सवाल उठने स्वाभाविक हैं। कानून कोई भी हो, उसके दायरे में सभी लोग समान रूप से आते हैं। मगर सरकारें इस तकाजे को शायद नहीं समझतीं। यह अकेला कानून नहीं है, जिसका बेजा और बेधड़क इस्तेमाल किया गया है। गैरकानूनी गतिविधि निरोधक कानून यानी यूएपीए को लेकर भी ऐसी ही शिकायतें दर्ज कराई जाती रही हैं, जिसके तहत सैकड़ों किसानों, सामाजिक कार्यकर्ताओं, पत्रकारों और युवा आंदोलनकारियों को सलाखों के पीछे डाला जा चुका है। उनमें से बहुतों का दोष महज इतना है कि उन्होंने सरकार के किसी फैसले का विरोध किया। कानूनों का उपयोग अन्यायपूर्ण ढंग से होगा, तो सवाल उठेंगे ही।

 

Date:17-12-21

सकारात्मक पहल
संपादकीय

किसी भी समाज में अगर स्त्रियों के प्रति दृष्टिकोण में समानता नहीं है, तो उसमें विकास की कसौटी और नतीजे भी असमान होंगे। मगर यह समझना मुश्किल है कि एक ओर दुनिया तेजी से विकास की राह पर चल रही है, तो दूसरी ओर ऐसी तमाम चीजें हमारे सामने मुंह बाए खड़ी हैं, जिनमें सामाजिक स्तर पर अलग-अलग तरह की विषमताएं व्यवस्था के तौर पर कायम हैं। ऐसी व्यवस्थाएं आमतौर पर परंपरा और उसके महिमामंडन से जुड़े यथास्थितिवाद का पोषक होती हैं और इसमें वंचना की मार समाज के कुछ खास तबकों को झेलनी पड़ती है। मसलन, जन्म से लेकर मृत्यु तक एक स्त्री के प्रति जिस तरह की धारणाएं समाज में काम करती हैं, उसमें बिना किसी अतिरिक्त प्रयास के लड़कियां या महिलाएं कई बार अपने न्यूनतम मानवीय अधिकारों से भी वंचित हो जाती हैं। उन्हें जो मिलता भी है, उसमें या तो दया भाव छिपा होता है या फिर वह विशेष प्रयासों से हासिल होता है। जबकि बराबरी का दावा करने वाले किसी समाज में यह एक सामान्य व्यवस्था होनी चाहिए।

इस लिहाज से देखें तो लड़कियों की शादी की उम्र को लेकर केंद्र सरकार की ताजा पहल बड़े महत्त्व का कदम साबित हो सकती है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने लड़कियों के विवाह की आयु को अठारह से बढ़ा कर इक्कीस साल करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। उम्मीद की जा रही है कि इससे जुड़ा विधेयक संसद में मौजूदा सत्र में पेश किया जाएगा। इस पहल के पीछे मुख्य विचार यह है कि विवाह जीवन का एक ऐसा पड़ाव होता है, जहां भविष्य की दिशा में एक महत्त्वपूर्ण बदलाव होता है। विडंबना यह है कि यह स्थिति आमतौर पर लड़कियों के लिए चुनौतीपूर्ण साबित होती है। शादी की वजह से बहुत सारी लड़कियों की पढ़ाई रुक सकती है और अक्सर भविष्य में अपने भरोसे जीवन संवारने का उनका सपना अधूरा रह सकता है। इसके अलावा, बच्चे पैदा करने और अन्य वजहों से स्त्रियों की सेहत भी खतरे में रहती है। जबकि शादी की वजह से शायद ही किसी पुरुष की पढ़ाई या स्वावलंबन की राह बाधित होती है।

यह भी विचित्र है कि शादी की निर्धारित उम्र में लड़के और लड़की के लिए चुनौतियों के स्तर अलग-अलग हों और उसका खमियाजा लड़कियों को उठाना पड़ता हो। हालांकि ऐसा होना नहीं चाहिए, लेकिन सच यह है कि हमारे समाज में विभेदीकरण सबसे प्रत्यक्ष रूप में स्त्री और पुरुष के बीच ही दिखता है। खासकर विवाह एक ऐसा मोड़ है, जिसके बाद एक पुरुष जहां ज्यादा जिम्मेदारी की भूमिका में आ जाता है और इसमें उसकी पढ़ाई-लिखाई से लेकर उसके लिए उपलब्ध अवसर उसके पक्ष में होते हैं, वहीं एक स्त्री का दायरा आमतौर पर परिवार और घर हो जाता है। वक्त के साथ इस धारणा में बदलाव आ रहा है, लेकिन उसकी रफ्तार अभी बहुत धीमी है। यह छिपा नहीं है कि फिलहाल लड़कियों की शादी की उम्र अठारह वर्ष तय होने के बावजूद देश के कई हिस्सों में बाल विवाह एक समस्या के तौर पर कायम है। कम उम्र में गर्भधारण से लेकर पोषण की स्थितियों की वजह से प्रसव के दौरान जान गंवाने वाली महिलाओं की संख्या एक गंभीर चुनौती है। ऐसे में अगर व्यक्ति के रूप में गरिमा और अवसर के साथ सभी स्तरों पर बराबरी के साथ स्त्रियों के पक्ष में कोई पहल की जाती है, तो वह स्वागतयोग्य है।

Date:17-12-21

कचरा प्रबंधन और व्यक्तिगत जवाबदेही
मोनिका शर्मा

प्रदूषण फैला कर धरती के रंग उड़ाने की बात हो या सहेजने योग्य सेवाओं-वस्तुओं की फिजूलखर्ची, हाल के बरसों में बदली जीवन-शैली में इंसान का खुशियां मनाने का अंदाज भी पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रहा है। परंपरागत रंग-ढंग से दूर हुए वैवाहिक आयोजन इसी का उदाहरण हैं। शादी समारोहों के सामाजिक-पारिवारिक आयोजनों के नए अंदाज ने इन्हें कचरा फैलाने वाले कारज बना दिया है। अनगिनत व्यंजन परोसे जाने से लेकर साज-सज्जा तक, ऐसे अवसरों पर जूठन, कागज-प्लास्टिक और बचे हुए खाने को यहां-वहां फेंकना जल-थल और वायु प्रदूषण का अहम कारण बन गया है। शादी समारोहों से निकले अपशिष्ट का सही ढंग से निपटारा न होने के चलते यह कई बीमारियों की भी वजह बन रहा है।

गौरतलब है कि देश के सबसे स्वच्छ शहरों में शुमार इंदौर में पर्यावरण की सुरक्षा के लिए एक जरूरी पहल की गई है। अपने परिवेश को स्वच्छ रखते हुए पर्यावरण को बचाने के लिए उठाए जा रहे कदम के तहत यहां शून्य अपशिष्ट शादियों का नया चलन शुरू होना एक सकारात्मक बदलाव है। इस परिकल्पना के मुताबिक अब शहर में आयोजित विवाह समारोहों में अपशिष्ट का उत्सर्जन कम से कम रखने के कदम उठाए जा रहे हैं। अन्न-जल बचाने से लेकर कूड़ा-करकट न फैलाने तक, किए जा रहे जतन वाकई जरूरी हैं। साथ ही, पर्यावरण को दमघोंटू और अस्वच्छ होने से बचाने के लिए भी ऐसे कदम उठाए जाने आवश्यक हैं। इसलिए इंदौर में वैवाहिक समारोहों में निकलने वाले कचरे के सुव्यवस्थित निपटान की शुरुआत एक अनुकरणीय कदम कही जा सकती है।

दरअसल, हमारे देश में अन्न-जल जैसी अनमोल चीजों की कमी की एक बड़ी वजह इनका अपव्यय भी है। पर्यावरण प्रदूषण के कारणों में भी सार्वजनिक ही नहीं, व्यक्तिगत और पारिवारिक वजहें भी शामिल हैं। दिखावटी-बनावटी शादी समारोह इसी का हिस्सा हैं। हाल के बरसों में आम परिवार भी बड़े स्तर पर ऐसे आयोजन करने लगे हैं। कई तरह की जरूरी, गैर-जरूरी तैयारियों और सज-धज का मेल कूड़ा फैलाने का जरिया बन गए हैं। यह दुखद है कि पहले से ही कचरे से अंटे हमारे शहरों में शादियों के मौसम में हर गली, हर सड़क कूड़े के अतिरिक्त बोझ से लद जाती है। चमचमाती सज-धज वाले शादी सभागृहों के बाहर का दृश्य वाकई तकलीफदेह होता है। लाखों-करोड़ों रुपए खर्च कर शाही अंदाज में ऐसे आयोजन करने वाले परिवार भी इस मामले में अपनी उचित जिम्मेदारी नहीं निभाते। नतीजतन, दुर्गंध और यहां-वहां फैला गीला-सूखा कचरा खुशियां मनाते हुए अपनी जिम्मेदारी भूल जाने की तस्दीक करता नजर आता है।

भोजन की बर्बादी सीधे-सीधे पानी की फिजूलखर्ची से भी जुड़ी हुई है। शादी-ब्याह के मौसम में सैकड़ों टन खाना बर्बाद होता है। ऐसे में यह परोक्ष रूप से अनाज की पैदावार में लगने वाले जल का व्यर्थ जाना ही है। शादियों में थर्मोकोल, प्लास्टिक और कई दूसरी चीजों का कचरा भी खूब निकलता है। इस तरह इंदौर में शून्य अपशिष्ट शादियों की परिकल्पना के तहत वैवाहिक आयोजनों में स्वच्छता सूत्र के आधार पर काम किया जाना सार्थक पहल है। शहर में कचरा प्रबंधन स्टार्ट-अप ‘स्वाहा’ के मुताबिक इन्हीं दिनों दो शून्य अपशिष्ट शादियां करवाई जा चुकी हैं और आने वाले समय में ऐसी करीब दो सौ शादियां कराने की योजना है। इस तरह ये आयोजन कचरे के ढेर बढ़ाने के बजाय उनमें शामिल हो रहे लोगों को स्वच्छता का सार्थक संदेश भी दे रहे हैं। इन समारोहों के माध्यम से यह समझने वाल पक्ष है कि सरकारी प्रयासों से इतर आम जन भी अपनी जवाबदेही से धरती के रंग बचाने की कोशिशों का हिस्सा बन सकते हैं।

कहना गलत न होगा कि दिखावे का प्रतिमान बनते शादी समारोह पर्यावरण प्रदूषण के हर र्मोर्चे पर एक बड़ा जोखिम बन गए हैं। साल-दर-साल बढ़ती जा रही चमक-दमक और ‘यूज ऐंड थ्रो’ उत्पादों की संस्कृति हमें विस्फोटक स्थिति में ले आई है। ऐसे आयोजनों के कारण न केवल गीला और सूखा कूड़ा बढ़ रहा है, बल्कि नालों-नदियों में बहाए जाने वाले भोज्य पदार्थों से वायु प्रदूषण भी फैल रहा है। परिवेश में गंदगी और हवा में बदबू का यह मेल वाकई घातक है। एक ओर जहरीली गैसों का उत्सर्जन, तो दूसरी ओर कचरे से अंटती सड़कें और गली-मोहल्ले। चिंतनीय है कि आज भी गरीबी, भूख और कुपोषण से जूझ रहे हमारे देश में अनाज, दलहन, फल और सब्जियों के कुल उत्पादन का चालीस फीसद हिस्सा बर्बाद होता है। मानवीय मोर्चे पर तो यह अफसोसनाक है ही, आर्थिक रूप से भी इस अपव्यय का बाजार मूल्य हजारों करोड़ रुपए है।

हमारे देश में हर गीले-सूखे और यहां तक इलेक्ट्रानिक कचरे का सही निपटान एक बड़ी समस्या बना हुआ है। ऊपर से आज की बढ़ती जरूरतें और बदलती जीवनशैली तो कूड़ा-करकट बढ़ाने वाली है ही। स्वच्छता और पर्यावरण से जुड़े कई अध्ययन चेताते रहे हैं कि आगामी वर्षों में शहरों और महानगरों की सबसे बड़ी समस्या कचरे का उचित निस्तारण करने से जुड़ी ही होगी। जानलेवा दुर्घटनाएं और जल जमाव की आफत हर साल लोगों का जीना मुश्किल करती है। इसका एक अहम कारण नालों का कूड़े से अटे होना है। रिहायशी इलाकों से लेकर बाजारों और सड़कों तक बिखरा कचरा बारिश के पानी की निकासी रोकता है। नतीजतन हर बार बरसात में शहरों में बाढ़ जैसे हालात बन जाते हैं। स्मार्ट सिटीज बनाने के इस दौर में भी ऐसा कोई शहर नहीं, जिसमें अशोधित कचरे के छोटे-बड़े पहाड़ न दिखते हों। कमोबेश सभी शहरों में कूड़े के ढेर स्वास्थ्य के लिए तो गंभीर खतरे के अलावा हादसों की वजह बन रहे हैं। साथ ही धरती, वायु और जल सभी को दूषित भी करते हैं। अध्ययन बताते हैं कि 2050 तक समुद्र में मछलियों से ज्यादा प्लास्टिक होगा। एक अध्ययन के मुताबिक दुनिया के समुद्रों और महासागरों में करीब अस्सी प्रतिशत प्लास्टिक कचरा जाता है, जिसका सीधा अर्थ है कि यह किसी न किसी तरह इंसानों के उपयोग से ही जुड़ा है। इतना ही नहीं, स्टेट आफ ग्लोबल एयर-2020 रिपोर्ट के मुताबिक वायु प्रदूषण से होने वाली सालाना मौतों में चीन और भारत अव्वल देश हैं। ऐसे में समझना मुश्किल नहीं कि कचरे का उचित निस्तारण कितना आवश्यक है।

आज अपशिष्ट निपटान की समस्या दुनिया के कई देशों के लिए एक मुद्दा बनी हुई है। खासकर विकासशील देशों में स्थितियां वाकई चिंतनीय हैं। भारत में भी हर राज्य और स्थानीय प्राधिकरण कचरे के बढ़ते उत्पादन और प्रभावी अपशिष्ट निपटान के तरीकों की कमी से जूझ रहे हैं। ऐसे में कम से कम सामाजिक समारोहों का आयोजन जवाबदेही के साथ किया जाए, तो बड़ा बदलाव आ सकता है। हमारे सामाजिक-पारिवारिक ढांचे में हर विशेष दिन एक समारोह की तरह मनाए जाने की रीत है। शादी के आयोजन तो वाकई बड़े स्तर पर होते हैं। यह सुखद है कि ऐसे आयोजन समाज को जोड़ कर रखते हैं। सामाजिक संबंधों को पोषण देते हैं। चिंतनीय है तो यह कि इनसे जुड़ी दिखावटी तैयारियां और ‘यूज ऐंड थ्रो’ सामान के इस्तेमाल की बढ़ती संस्कृति पर्यावरण के लिए नुकसानदेह है। सेहत से जुड़ी समस्याओं के इस दौर में हमें समझना होगा कि बात चाहे दमघोंटू हवा की हो या दूषित पानी की। पर्यावरण का प्रदूषण हमारे जीवन को किसी न किसी रूप में प्रभावित करता ही है। ऐसे में हमारी खुशियां इसके रंग छीनने की वजह न बनें, इतना तो किया ही जाना चाहिए। इस मोर्चे पर कम से कम संसाधनों में गुजरा कोरोना आपदा का काल हमें इच्छाओं और जरूरतों का फर्क समझाने को काफी है।

Date:17-12-21

सराहनीय पहल
संपादकीय

महिला पुरुष समानता को बढ़ावा देने से संबंधित एक दूरगामी फैसला लेते हुए केंद्र सरकार ने लड़कियों की शादी की न्यूनतम उम्र 18 से बढ़कर 21 साल करने का फैसला कर लिया है। इससे लड़कियों को अपना कॅरियर बनाने का समय मिलेगा और वे भावी परिवार के चयन में अपना पक्ष रखने में अधिक सक्षम होंगी। साथ ही अपने परिवार के साथ समाज की खुशहाली में भी अधिक योगदान कर सकेंगी। इससे जहां उन्हें कई दबावों‚ अनचाही शादियों‚ उत्पीड़न से मुक्ति मिलेगी वहीं उनके माता–पिता और अभिभावकों को भी बड़ी चिंता दूर होगी। बुधवार को केंद्रीय कैबिनेट ने लड़कियों की शादी की न्यूनतम उम्र 18 से बढ़ाकर 21 करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। सरकार इसके लिए वर्तमान कानूनों में संशोधन करेगी। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने पिछले साल अपने स्वतंत्रता दिवस संबोधन में लड़कियों की शादी की न्यूनतम उम्र बढ़ाने का जिक्र किया था। अभी देश में लड़कों की शादी की न्यूनतम उम्र 21 साल है‚ जबकि लड़कियों की शादी की उम्र 18 साल ही है। इस उम्र को बढ़ाने की मांग काफी समय से होती रही है। पिछले साल जून में नीति आयोग में जया जेटली की अध्यक्षता में बनी टास्क फोर्स ने दिसम्बर में दी अपनी रिपोर्ट में इसकी जोरदार सिफारिश की थी। टास्क फोर्स का गठन ‘मातृत्व की आयु से संबंधित मामलों‚ मातृ मृत्यु दर को कम करने की अनिवार्यता‚ पोषण स्तर में सुधार और संबंधित अन्य मुद्दों‘ में सुधार के लिए किया गया था। टास्क फोर्स ने संबंधित मामलों में सुधार के लिए लड़कियों की शादी की न्यूनतम उम्र बढ़ाने के मामले में समाज को जागरूक करने के लिए जन जागरूकता अभियान की संस्तुति की थी। यूनिसेफ के अनुसार भारत में हर साल 15 लाख के करीब लड़कियों की शादी 18 वर्ष से कम उम्र में होती है। 21 साल की उम्र तक तो उनमें से अनेक कई बच्चों की मां बन चुकी होती हैं। विवाह की उम्र में अंतर लैंगिक असमानता और रूढ़ियों को बरकरार रखता है‚ और अनुच्छेद 14‚ 15 और 21 के तहत मिले विभिन्न संवैधानिक अधिकारों का भी उल्लंघन करता है। अभी हिंदू‚ सिखों ‚जैन और बौद्धों के लिए हिंदू विवाह अधिनियम के तहत दुल्हन की न्यूनतम आयु 18 साल और दूल्हे के लिए 21 वर्ष निर्धारित है। मुस्लिम पर्सनल लॉ के अनुसार प्यूबर्टी के बाद नाबालिग को विवाह योग्य उम्र का माना जाता है। निःसंदेह केंद्र का फैसला लड़कियों को बड़ी राहत देने वाला है।

Date:17-12-21

बैठक से क्या हासिल ?
डॉ ऐश्वर्या झा, ( लेखिका दिल्‍ली विवि में असिस्‍टेंट प्रोफेसर हैं )

लोकतंत्र को सभी शासन तंत्रो में सर्वश्रेष्ठ माना गया है क्योंकि इसमें लोक के लिए न्याय, समानता, अधिकार, शांति को समाविष्ट किया गया है। समष्टिपरकता इसका आधार है। विश्व के अधिकतर देशों ने लोकतांत्रिक व्यवस्था, सिद्धांतों को अपनाया है। किंतु हाल के वर्षों में उसकी स्थिरता, दृढ़ता को लेकर संशय उत्पन्न होने लगा है। इस वातावरण में अमेरिकी सरकार द्वारा दो दिवसीय वर्चुअल डेमोक्रेसी समिट बुलाना विश्व की राजनीति में हलचल पैदा करता है। प्रतिवर्ष 9 एवं 10 दिसम्बर को दो महत्त्वपूर्ण अंतरराष्ट्रीय दिवस एक भ्रष्टाचार के विरुद्ध एवं दूसरा मानवाधिकार के लिए जन जागरूकता बढ़ाने के लिए पूरा विश्व मनाता है।

अमेरिकी प्रशासन ने अपने वर्चुअल डेमोक्रेसी समिट के माध्यम से 110 देशों को तीन प्रमुख विषयों ‘अधिनायकवाद के खिलाफ बचाव’, ‘भ्रष्टाचार के खिलाफ जंग’, ‘मानवाधिकारों के लिए सम्मान बढ़ाना’ पर संवाद करने के लिए आमंत्रित किया। इस समिट ने विश्व के राजनीति खास कर कूटनीति में एक नया बवंडर खड़ा कर दिया है। वर्चुअल डेमोक्रेसी समिट से नये समीकरण बनने लगे हैं, वहों कई पुराने समीकरण बिगड़ते दिख रहे हैं। आमंत्रित देशों में भारत, पाकिस्तान (भाग नहीं लिया) समेत ताइवान को भी शामिल किया गया है, जबकि चीन और रूस जैसे दो प्रमुख देश साथ में अमेरिका के पारंपरिक अरब सहयोगियों मिस्र, सऊदी अरब, जॉर्डन, कतर और संयुक्त अरब अमीरात को भी आमंत्रित नहीं किया गया है। आश्चर्य की बात है कि तुर्की (अमेरिका के साथ नाटो सदस्य) एवं बांग्लादेश को भी नहीं बुलाया गया, जबकि बाइडेन प्रशासन ने ब्राजील को आमंत्रित किया। ध्यातव्य है कि ब्राजील के राष्ट्रपति जेयर बोल्सोनारो, डोनाल्‍ड ट्रम्प के प्रबल समर्थक रहे हैं। भारत के पड़ोसी देश खास कर पाकिस्तान एवं चीन ने नई जुगलबंदी का आगाज किया, कभी अमेरिका के दम पर राजनीति करने वाला पाकिस्तान, अब चीन के इतने दबाव में आया कि अब अमेरिका के निमंत्रण पर ना जाकर उसके खिलाफ गुटबाजी भी कर रहा है। दो दिवसीय वर्चुअल समिट फॉर डेमोक्रेसी ऐसे समय में हुई है, जब अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की जीत को अब भी अमेरिका का प्रमुख विपक्षी दल पचा नहीं पा रहा है। समिट फॉर डेमोकेसी आयोजित करने के पीछे पूरी दुनिया में लोकतंत्र की स्थिति लगातार कमजोर होने का कारण बताया गया है किंतु अमेरिका के आंतरिक मुददे भी कारणों के केंद्र में हैं। क्योंकि अन्य देशों की भांति अमेरिका में भी लोकतंत्र गंभीर चुनौतियों का सामना कर रहा है। बाइडन ने समिट की आत करते हुए कहा कि यह लगातार 15वां वर्ष है, जब वश्विक स्तर पर नागरिक स्वतंत्रता पर पाबंदियां

बढ़ी हैं। यही नहीं, पिछले एक दशक के दौरान लोकतांत्रिक व्यवस्था वाले आधे से ज्यादा देशों में लोकतंत्र बाधित हुआ है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने लोकतंत्र के लिए अपने शिखर सम्मेलन के प्रारंभिक भाषण में कहा कि ‘लोकतंत्र दुर्घटना से नहीं होता है। हमें इसे प्रत्येक पीढ़ी के साथ नवीनीकृत करना होगा, हमें हर व्यक्ति के सभी अंतर्निहित मानवाधिकारों के लिए न्याय और कानून के शासन के लिए स्वतंत्र भाषण, स्वतंत्र सभा, एक स्वतंत्र प्रेस, धर्म की स्वतंत्रता के लिए खड़ा होना होगा। सभी देशों से अपने लोकतांत्रिक मूल्यों के लिए ठोस प्रतिबद्धता दिखानी चाहिए। बाइडन ने उल्लेख किया कि अमेरिका में खुद उनके प्रयासों में तब सफलता मिली जब देश में मतदान अधिकार विधेयक पारित हुआ। उन्होंने अमेरिका में लोकतांत्रिक संस्थाओं और परंपराओं के लिए अपनी चुनौतियों का उल्लेख किया।

उन्होंने बार-बार इस बात पर जोर दिया है कि अमेरिका और समान विचारधारा वाले सहयोगियों को दुनिया को यह दिखाने की जरूरत है कि लोकतंत्र, समाज के लिए, निरंकुश शासन व्यवस्था से कहीं बेहतर है। इसमें कोई दो राय नहीं कि अमेरिका, भारत सहित विश्व के अनेक लोकतांत्रिक देशों में भी लोकतंत्र के समक्ष विकट परिस्थितियां हैं। करीब 80 लोकतांत्रिक देशों के मंच पर भारतीय प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी प्रभावी ढंग से शिरकत कर भारतीय लोकतांत्रिक भावना को वैश्विक पटल पर रखा। उन्होंने कहा कि भारतीय लोकतंत्र शासन के चार स्तंभों- संवेदनशीलता, जवाबदेही, भागीदारी और सुधार उन्मुखता पर टिका है। इससे इतर देखें तो बाइडन सरकार का अभी एक वर्ष पूरा नहीं हुआ है और प्रजातांत्रिक मूल्यों को नया रूप देने में यह सम्मेलन कितना सफल होगा यह आने वाला समय बताएगा।

 

Date:17-12-21

विवाह की उम्र
संपादकीय

भारत में महिलाओं के लिए शादी की न्यूनतम उम्र 18 से बढ़कर 21 होने वाली है, इस फैसले पर बुधवार को केंद्रीय मंत्रिमंडल की मुहर लग गई। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस दिशा में इशारा कर दिया था। प्रधानमंत्री ने तब कहा था, ‘सरकार बेटियों और बहनों के स्वास्थ्य को लेकर चिंतित है। बेटियों को कुपोषण से बचाने के लिए जरूरी है कि उनकी सही उम्र में शादी हो।’ इसके लिए एक टास्क फोर्स की स्थापना हुई थी, जिसमें स्वास्थ्य मंत्रालय, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, कानून मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी शामिल थे। टास्क फोर्स ने पुरजोर तरीके से कहा था कि पहली गर्भावस्था के समय किसी महिला की आयु कम से कम 21 साल होनी चाहिए। देर से विवाह होने पर परिवारों की वित्तीय, सामाजिक और स्वास्थ्य की स्थिति मजबूत होती है। देर से शादी होने का सबसे बड़ा फायदा यह होता है कि लड़कियों को ज्यादा पढ़ने और आजीविका चुनने का मौका मिलता है। जगजाहिर है कि बड़ी संख्या में लड़कियों की पढ़ाई शादी की वजह से बाधित होती है।

मंत्रिमंडल से मंजूरी के बाद भी लड़कियों के लिए शादी की न्यूनतम उम्र को 21 करने की प्रक्रिया में वक्त लग सकता है, क्योंकि इसके लिए अनेक बदलाव करने पड़ेंगे। बाल विवाह निषेध अधिनियम, विशेष विवाह अधिनियम और हिंदू विवाह अधिनियम में बदलाव जरूरी हैं। कानून में बदलाव के बाद सरकारों को महिलाओं की स्थिति सुधारने पर और ध्यान देना होगा। बेशक, विगत दशकों में बाल विवाह पर काफी हद तक रोक लगी है। लड़कियों की सामाजिक, शैक्षणिक, आर्थिक और स्वास्थ्य की स्थिति में काफी सुधार आया है, लेकिन अभी भी समाज में एक बड़ा तबका है, जो 18 साल की न्यूनतम विवाह उम्र को नहीं मान रहा है। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के 2020 के आंकड़ों के अनुसार, बाल विवाह निषेध अधिनियम के तहत कुल 785 मामले दर्ज किए गए थे। ध्यान रहे, ये दर्ज मामले हैं, वास्तविक बाल विवाह के मामलों की संख्या बहुत ज्यादा होगी। जो राज्य विकास के मामले में कुछ आगे निकल रहे हैं, वहां लड़कियां स्वयं भी बाल विवाह के खिलाफ आवाज उठाने लगी हैं।

यदि विवाह की न्यूनतम आयु 21 वर्ष होती है, तो सबसे बड़ा फायदा यह होगा कि लड़कियों का मनोबल बढ़ेगा। वे बाल विवाह जैसे अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने का साहस करेंगी। परिवार व समाज को बेटी के 21 साल की होने का इंतजार करना पड़ेगा। यहां यह भी जरूर कहना चाहिए कि कानून बनाने से ज्यादा जरूरी है, उसे संपूर्णता में लागू करना। परिवार व समाज को बेटियों के व्यापक विकास के लिए ज्यादा ईमानदारी से सोचना चाहिए। अब भारत में पुरुष और महिला, दोनों के लिए विवाह की न्यूनतम आयु सीमा 21 हो जाएगी। यहां तक कि अमेरिका में भी ऐसी उच्च सीमा नहीं है। वहां साल 2000 से 2015 के बीच अवयस्कों के दो लाख से ज्यादा वैध विवाह दर्ज हुए थे। लेकिन वह अलग तरह के सामाजिक ढांचे वाला अमीर शिक्षित देश है, जबकि भारत में सामाजिक ढांचा दूसरी तरह का है, यहां कानून बनाकर और उसे ढंग से लागू करके ही आदर्श समानता व समावेशी विकास को सुनिश्चित किया जा सकता है।