14-05-2022) समाचारपत्रों-के-संपादक

Date:14-05-22

Stop Turning Barks Into Bites
Abhishek M Singhvi, [ The writer is a Congress MP and chairman, parliamentary committee on home affairs. ]

Chief Justice of India N V Ramana’s remark in July 2021, responding to a plea challenging the constitutional validity of Article 124 (A) — the sedition law — is apt, ‘Use of sedition is like giving a saw to the carpenter to cut a piece of wood and he uses it to cut the entire forest itself. ’

Figures show an increase in the invocation of Section 124(A), coupled with a declining and abysmal conviction rate. Clearly, this is used as a tool to harass, intimidate, scare and subjugate political opposition despite the ‘conviction’ of the prosecution itself regarding the likelihood of acquittal and bail. In 2019, ameagre 3. 3% of sedition cases resulted in conviction. It has frequently been 15-17% and, at the highest, rarely, 33%. Of the 30 cases tried in 2019, only one resulted in conviction.

The pendency of filed cases languishing in courts has grown from 72% in different states in 2016 to 82% in 2020. The margin of error in these cases has also been quite high. Between 2016 and 2020, 322 cases of sedition were registered, but a chargesheet was filed in only 144. Of these, 23 were legally untenable, while 58 were closed on grounds of lack of evidence.

Sedition has undeniably been used as a political tool to curb dissent, discussion and debate that the ruling party, at the Centre or in states, sees as being against its narrative. Assam, Uttar Pradesh, Jammu and Kashmir, Karnataka and Manipur are among those that have registered the highest number of sedition cases in the past few years. No doubt non-BJP-ruled states have also seen aberrations.

Redressal by way of bail or acquittal, if at all, is necessarily ex post facto and curative. Knowing this, ‘trigger-happy’ executive and police dispensations initiate sedition prosecutions on the basis that mere pendency — coupled frequent- ly with arrest, even for a few weeks or months — constitutes high harassment and generates sufficient fear for free speech, protest and dissent. Their purpose is, thus, served. Any future set of judicial guidelines must, therefore, provide for deterrent punishment and departmental action against those errant officials who initiate action under this draconian provision on low and flimsy thresholds.

The rationale underlying sedition law must be understood. Thomas Macaulay introduced it in colonial India in 1837, and it was added to the Indian Penal Code (IPC) in 1870. In 1898, Bengal lieutenant governor Alexander Mackenzie compared the vernacular press with ‘scavengers and petty traitors’ and added, ‘a journalist must run the risk of being misunderstood, and should take care to make his meaning plain. If his intentions are really loyal, there can be no difficulty in doing so. If not, he cannot complain of being punished. ’ Chest-thumpers of India’s image should not ignore the lowered ranking of India at No. 150 among 180 countries in the world’s Press Freedom Index (PFI) 2022.

The apex court deserves kudos for acting decisively and promptly. After granting two earlier adjournments to the government, despite peremptory dates for hearing, the court saw through the attempt to take a third adjournment by another name. GoI’s plea that it was on the same page as the court, but wanted to sail on the uncertain and wobbly seas of future legislative amendment, was turned on its head by the court that used the government’s vague declaration of intent to pass an effective interim order. Even otherwise, deferring adjudication on validity of an existing law or interim orders in relation to it, based upon promises of future legislative intervention, was a disingenuous plea raised by GoI.

The world’s largest democracy must recall its vibrant political culture and long legacy of free speech and protest. Dissenters, writers, comedians, satirists and journalists can take solace from the fact that they are a continuum of the Gandhi-Tilak legacy. The crux of such misplaced punitive action against them has been the failure to appreciate the vital distinction between criticism — however trenchant — of the government of the day, as opposed to overthrowing or overawing the authority of the state — the nation — by overt acts.

Britain repealed its sedition law in 2009. It is time India discontinues the mistakes of its former colonial masters.

Date:14-05-22

Reforming WHO
More needs to be done to enhance WHO’s ability to respond to disease outbreaks
Editorial

In the third year of the COVID-19 pandemic, Prime Minister Narendra Modi once again brought up the much-discussed issue of reforming the World Health Organization while addressing the heads of countries at the second global COVID-19 summit. That reforms are urgently needed to strengthen the global health body and its ability to respond to novel and known disease outbreaks in order to limit the harm caused to the global community is beyond debate. The long delay and the reluctance of China to readily and quickly share vital information regarding the novel coronavirus, including the viral outbreak in Wuhan, and its stubborn refusal to allow the global agency to investigate, freely and fairly, the origin of the virus have highlighted the need to strengthen WHO. But any attempt to build a stronger WHO must first begin with increased mandatory funding by member states. For several years, the mandatory contribution has accounted for less than a fourth of the total budget, thus reducing the level of predictability in WHO’s responses; the bulk of the funding is through voluntary contribution. Importantly, it is time to provide the agency with more powers to demand that member states comply with the norms and to alert WHO in case of disease outbreaks that could cause global harm. Under the legally binding international health regulations, member states are expected to have in place core capacities to identify, report and respond to public health emergencies. Ironically, member states do not face penalties for non-compliance. This has to change for any meaningful protection from future disease outbreaks.

While Mr. Modi has been right in calling for reforms in WHO, the demand for a review of the health agency’s processes on vaccine approvals is far removed from reality. Covaxin is not the first vaccine from India to be approved by WHO, and the manufacturer of this vaccine has in the past successfully traversed the approval processes without any glitch. The demand for a review of the vaccine approval process is based on the assumption that the emergency use listing (EUL) of Covaxin was intentionally delayed by the health agency, which has no basis. That the technical advisory group had regularly asked for additional data from the company only underscores the incompleteness of the data presented by the company. As a senior WHO official said, the timeline for granting an EUL for a vaccine depends “99% on manufacturers, the speed, the completeness” of the data. To believe that the agency was influenced more by media reports than the data submitted by the company is naive; the media were only critical of the Indian regulator approving the vaccine even in the absence of efficacy data. Also, the rolling submission began in July 2021 after the company had completed the final analysis of the phase-3 data. Any reform in WHO should not dilute the vaccine approval process already in place.

Date:14-05-22

परंपरागत समाधानों से महंगाई कम नहीं होगी
संपादकीय

कोरोना के बाद के काल में सरकारी अर्थशास्त्रियों ने ‘वी’ आकृति की ग्रोथ का दावा किया यानी अर्थ‌व्यवस्था नीचे आने के बाद तेजी से हर आयाम पर ऊपर की राह पकड़ेगी। कुछ विद्वानों ने के-शेप ग्रोथ की बात कही, यानी अलग-अलग सेक्टर्स का विकास अलग-अलग दर पर होगा और कुछ सेक्टर्स नीचे की राह पकड़ेंगे। लेकिन आंकड़े एक अलग कहानी बयां कर रहे हैं। खुदरा महंगाई आठ वर्षों के शीर्ष पर है और पिछले आठ महीनों में एक बार भी कम नहीं हुई। यानी केवल रूस-यूक्रेन युद्ध पर इसका ठीकरा नहीं फोड़ सकते। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में खाद्य सामग्री का वेटेज (वजन) 46%, ईंधन और बिजली का मात्र 7% जबकि अन्य का 47% होता है। यानी सिर्फ कच्चे तेल के भाव से महंगाई बढ़ने की बात सही नहीं है। देश में खाद्यान्न का उत्पादन पिछले दो वर्षों में भरपूर हुआ, फिर कैसे महंगाई रिकॉर्ड तोड़ रही है? संकट यह है कि अगर इसे रोकने के लिए प्रचलित आर्थिक सिद्धांतों का सहारा लिया, ब्याज दर बढ़ाकर खर्च की जगह बचत को प्रोत्साहित किया गया तो सामान बिकना कम होगा यानी एमएसएमई सेक्टर को ग्रहण लगेगा। भारत के पास अवसर है। परंपरागत समाधान से हटकर सरकार की नीति कृषि क्षेत्र में उत्पादन बढ़ाने की हो तो निर्यात बढ़ेगा और अर्थ-चक्र घूमने लगेगा।

Date:14-05-22

देश लड़ाई का मैदान बना तो फायदा दुश्मनों को ही होगा
मकरंद परांजपे, ( जेएनयू में प्राध्यापक )

आज देश में जैसा साम्प्रदायिक टकराव देखा जा रहा है, उसको मद्देनजर करते हुए पूछा जा सकता है कि सौहार्द का सबसे अच्छा तरीका क्या है। विद्वेषियों और मानवद्रोहियों को छोड़ दें तो लगभग सभी इस बात पर एकमत होंगे कि देश में शांति और समृद्धि के लिए कौमी एकता जरूरी है। लेकिन जो लोग भारत में अशांति फैलाने की क्षमता रखते हैं, हम उनकी भी उपेक्षा नहीं कर सकते। यह स्तम्भ उन्हीं के लिए है।

तो चलिए, हम टकराव की जड़ें तलाशने की कोशिश करें। आज दोनों समुदायों के बीच परस्पर अविश्वास की भावना बलवती होती जा रही है। कुछ विद्वेषियों का मत है कि यह स्थिति वास्तव में बहुसंख्यक हिंदुओं के लिए अच्छी है। क्यों? क्योंकि उन्हें लगता है कि इससे वे अल्पसंख्यकों को सबक सिखा सकेंगे और उन्हें उनकी उचित जगह दिखा सकेंगे। इसके लिए घृणा, संदेह और तनाव का सतह पर बने रहना जरूरी है, जिसे जब चाहे भड़काया जा सके और दूसरे समुदाय के असामाजिक तत्वों का उन्मूलन कर बहुसंख्यकों के वर्चस्व को निश्चित किया जा सके। आश्चर्य नहीं होना चाहिए कि दूसरे पक्ष के विद्वेषीजन भी इस स्थिति से असहज नहीं हैं। वे बहुसंख्यक-वर्चस्व की सोच के पैरोकारों के सहयोगी ही हैं। इससे उनका यह हित सधता है कि वे भी इससे परस्पर अविश्वास की भावना को भड़का सकते हैं। वे सिद्ध कर सकते हैं कि हिंदू समुदाय शांतिपूर्ण और समन्वयपूर्ण नहीं है। लेकिन इसका नतीजा क्या रहता है? अंतत: इससे भारतीय मुस्लिमों में अन्यीकरण की भावना ही बढ़ती है। ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाने लगता है। जिन मुस्लिम नौजवानों को रोजगार की तलाश है, उन्हें दंगाइयों और पत्थरबाजों की तरह इस्तेमाल किया जाने लगता है। अगर यह सब होने लगा तो भारत में सैकड़ों इंतेफाद चलने लगेंगे, देश लड़ाई का मैदान बन जाएगा। हम भीतर से भी खोखले होंगे और दुनिया में भी साख गिरेगी। अंत में हम वही कर बैठेंगे, जो देश के दुश्मन चाहते हैं।

आज देश में जितने भी सही सोच रखने वाले नागरिक हैं- फिर वे चाहे हिंदू हों या मुसलमान- सबको एकजुट होकर अलगाववादी तत्वों को जवाब देना होगा, हमें आपसी अविश्वास और नफरत को खत्म करना होगा। हमें इस तरह के विचारों को त्यागना होगा कि सभी मुस्लिम उग्र सोच रखने वाले होते हैं या वे हिंदू-विरोधी होते हैं, इसलिए उनके साथ अमन-चैन मुमकिन नहीं है। वास्तव में ऐसा कहने वाले चाहते हैं कि मुस्लिम भारत में दूसरे दर्जे के नागरिक बनकर रहें। पर इससे देश में एकता नहीं आ सकती। वास्तव में अगर अल्पसंख्यक समुदाय खुद को देश की मुख्यधारा से अलग-थलग महसूस करने लगा तो इससे देश-विरोधी तत्वों को ही फायदा होने वाला है। हिंदू वोटों के ध्रुवीकरण के लिए अपनाई जाने वाली चुनावी नीतियों को सिर्फ चुनावों तक सीमित नहीं रखने से देश के ताने-बाने को जो नुकसान पहुंचेगा, उसकी क्षतिपूर्ति नहीं की जा सकेगी।

दूसरी तरफ, भारतीय मुस्लिमों को भी यह स्पष्ट होना चाहिए कि अमन और सौहार्द की जिम्मेदारी केवल हिंदुओं की नहीं हो सकती है। अलग-थलग रहने के बजाय भारतीय मुस्लिमों को शांति और भरोसे के निर्माण की प्रक्रियाओं में शरीक होने के लिए आगे आना होगा। अगर हिंदू इफ्तार पार्टियां आयोजित कर सकते हैं, तो मुस्लिम राम नवमी या गणेश चतुर्थी के समारोहों की मेज़बानी क्यों नहीं कर सकते? हिंदुओं की शोभायात्राओं का स्वागत क्यों नहीं किया जा सकता? शोभायात्रा में शामिल होने वालों पर गुलाब क्यों नहीं बरसाए जा सकते, उन्हें फिरनी या सेवैयां क्यों नहीं खिलाई जा सकती? यह सब सुनने में भले आदर्शवादी लगे, लेकिन अतीत में ऐसा होता रहा है। जिस तरह से दंगे भड़काने की योजनाएं बनाई जाती हैं, उसी तरह से उन्हें नाकाम करने की भी तैयारियां की जा सकती हैं। अगर तुष्टीकरण की नीति ने हिंदुओं को नुकसान पहुंचाया था तो वैरभाव के प्रदर्शन से वे अपनी स्थिति मजबूत नहीं कर सकेंगे। तुष्टीकरण का विपरीत आक्रामकता नहीं है। वैसे भी आक्रामकता से कभी किसी समस्या का हल नहीं निकला है। उलटे मुसीबत नियंत्रण से बाहर जाकर सबको नुकसान पहुंचाने लगती है और इतिहास इसका गवाह है। सभी नागरिकों के साथ समानतापूर्ण व्यवहार से ही देश को आगे बढ़ाया जा सकता है। यही हमारे संविधान की मूल भावना भी है।

Date:14-05-22

उपनिवेशवाद की क्षतिपूर्ति
टी. एन. नाइनन

जर्मनी एक वर्ष पहले नामीबिया को उस घटना का हर्जाना चुकाने पर सहमत हो गया था जिसे उसने औपनिवेशिक जातीय संहार माना था। इसके लिए जिस राशि पर सहमति बनी वह दयनीय रूप से कम थी। जर्मनी ने कहा कि वह 30 वर्ष की अवधि में 1.1 अरब यूरो की राशि विकास परियोजनाओं पर खर्च करेगा। इसके लिए हर्जाना’ शब्द का इस्तेमाल करने से परहेज किया गया। इस समझौते का परिणाम नामीबिया में भारी विरोध के रूप में सामने आया और समझौता स्थगित हो गया। एक अलग घटना में अमेरिका के इलिनॉय प्रांत के एवांस्टन शहर ने 12,000 अफ्रीकी अमेरिकी लोगों में से चुनिंदा लोगों को सालाना एक करोड़ डॉलर का भुगतान करना शुरू किया। इस राशि से अतीत में भेदभाव वाली आवासीय नीतियों की भरपायी के रूप में घर बनाने में सहायता की जानी थी। आलोचकों का कहना है कि यह राशि भी बेहद कम है। इस बीच अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडन ने अपने चुनाव प्रचार के दौरान अफ्रीकी अमेरिकी लोगों के लिए क्षतिपूर्ति आयोग बनाने का समर्थन किया था। अब दबाव समूह उनसे कह रहे हैं कि वे वादा निभाएं लेकिन लगता नहीं कि इस विषय पर कानून पारित होगा।

नामीबिया में जर्मनी का इतिहास बहुत क्रूरतापूर्ण रहा है लेकिन यह कोई अनूठा मामला नहीं है। स्थानीय आदिवासियों को गोली मारी गई, उन्हें प्रताड़ित किया गया या कालाहारी के मरुस्थल में बिना पानी के तड़पकर मरने के लिए छोड़ दिया गया। तत्कालीन जर्मन साउथवेस्ट अफ्रीका में अपनाये गए प्रताड़ना के कुछ तरीकों का इस्तेमाल बाद में नाजियों ने किया। इसमें यातना शिविर, कैदियों से भारी काम कराना और भूखा रखना, श्वेत नस्ल की श्रेष्ठता साबित करने के लिए चिकित्सकीय प्रयोग करना और लोगों से अमानवीय व्यवहार करना शामिल है। ऐसे हर्जाने की मांग नयी नहीं है, खासकर युद्ध के हर्जाने की। जर्मनी ने 187071 के फ्रैंको-प्रशियन युद्ध के बाद फ्रांस से इसे हासिल किया था। यह उतनी ही राशि थी जितनी नेपोलियन ने उस सदी में प्रशिया से वसूली थी। बदले में संयुक्त शक्तियों ने पहले विश्व युद्ध के बाद जर्मनी से वसूल की। जर्मनी ने इजरायल को भी 14 वर्ष की अवधि में तीन अरब मार्क (तत्कालीन जर्मन मुद्रा) की राशि चुकाई। यह राशि होलोकास्ट के दौरान यहूदियों को मारने या लूटने के बदले दी गई। लेकिन उपनिवेशवाद और दासता के संदर्भ में अजीब इतिहास यह है कि यह हर्जाना दासों से वसूल किया गया, न कि दास बनाने वालों

मौजूदा हैती में 1791 के ऐतिहासिक दास विद्रोह के बाद औपनिवेशिक शक्ति के रूप में फ्रांस दशकों चली लड़ाई के बाद इस बात पर सहमत हुआ साप्ता था कि अगर बागी उस द्वीप के – सालाना उत्पादन का तीन गुना क्षतिपूर्ति के रूप में दास मालिकों को चुका देंगे तो उन्हें रहने दिया जाएगा। फ्रांस को इस मल धन और ब्याज का भुगतान 75 वर्ष तक जारी रखा गया और अमेरिका को सत्ता अंतरित होने के बाद दो और दशक तक भुगतान किया गया। इससे हैती की अर्थव्यवस्था तबाह हो गई और आज वह दुनिया के सर्वाधिक गरीब देशों में से एक है। जैसा कि थॉमस पिकेटी अपनी ताजा पुस्तक ‘अब्रीफ हिस्ट्री ऑफ इक्वालिटी’ में पूछते हैं कि अब अगर फ्रांस हैती को राशि वापस चुकाए तो उसे कितना पैसा देना होगा?

अर्थशास्त्रियों का अनुमान है कि उसे हैती के मौजूदा जीडीपी की तीन गुनी राशि चुकानी होगी जो लगभग 30 अरब यूरो (फ्रांस के जीडीपी का एक फीसदी) होगी। पिकेटी कहते हैं कि इस विषय को दरकिनार नहीं किया जा सकता है। यह धारणा कि दासों के मालिक अपराधी नहीं बल्कि पीड़ित थे, दासता विरोधी बहस में गहरे तकरच बस गई है। उदाहरण के लिए मॉन्टेस्क्यू ने प्रस्ताव रखा था कि मुक्त किए जाने वाले दास 10-20 वर्ष तक कम मेहनताने पर काम करें ताकि उनके मालिकों को होने वाले नुकसान की भरपायी की जा सके। निश्चित रूप से ब्रिटेन तथा अन्य देशों ने 19वीं सदी में दासप्रथा समाप्त करते समय दास मालिकों को हर्जाना दिया। अमेरिकी गृह युद्ध में दासों को इस वादे के साथ लड़ने के लिए प्रेरित किया गया कि युद्ध समाप्त होने पर उन्हें 40 एकड़ जमीन और एक खच्चर दिया जाएगा। यह वादा नहीं निभाया गया।

क्षतिपूर्ति भुगतान का मामला जटिल है। इसका आकलन कैसे होता है? कौन तय करता है कि इस राशि को कैसे खर्च किया जाएगा? यदि इसे बांटा जाना है तो किसे कितनी राशि मिलेगी? वह नकद मिलेगी या शिक्षा आदि किसी अन्य रूप में? क्या अंतिम परिणाम असंतोषजनक होगा जैसा कि भोपाल गैस त्रासदी में यूनियन कार्बाइड द्वारा सरकार को चुकायी गई राशि के मामले में हुआ? उस मामले में कई लोग अभी भी पीड़ित हैं।

भारत और चीन जैसे बड़े देशों के साथ जो किया गया उसके लिए कोई भी हर्जाना पर्याप्त नहीं होगा। न ही यह आशा की जा सकती है कि जलवायु या व्यापार वार्ताओं में मामूली रियायत न्यायपूर्ण साबित होगी। शायद यही पर्याप्त हो सकता है कि पूर्व औपनिवेशिक देशों के विद्यालयों और विश्वविद्यालयों के पाठ्यक्रम में इस हकीकत को स्वीकार किया जाए कि वे कैसे अमीर बने और इसकी कीमत किसने चुकाई? फिलहाल ये विषय उनके इतिहास से नदारद हैं।

Date:14-05-22

असंगठित क्षेत्र की मुश्किलें
परमजीत सिंह वोहरा

विकासशील देश रोजगार सृजन के लिए असंगठित क्षेत्र पर कहीं ज्यादा निर्भर रहते हैं। इसी कारण विकसित देशों से वे हमेशा आर्थिक स्तर पर पिछड़े रहे हैं। कमोबेश यही स्थिति भारत की भी है। आज भारत की नब्बे फीसद श्रम योग्य आबादी रोजगार के लिए असंगठित क्षेत्र में लगी है। इनकी संख्या बयालीस करोड़ के आसपास है। वहीं दूसरी तरफ इस क्षेत्र के लोगों की आमद बहुत कम होती है। आंकड़ों के अनुसार कुल राष्ट्रीय आय में इस क्षेत्र का योगदान मात्र तीस फीसद ही है। इस कारण भारत की कुल राष्ट्रीय आय कम है और विकसित राष्ट्रों की तुलना में भारत में प्रति व्यक्ति आय भी बहुत कम है। नतीजतन हमारे समाज का एक बहुत बड़ा तबका रोजमर्रा के जीवन में आर्थिक सुविधाओं के लिए संघर्ष करता दिखता है। इन क्षेत्रों में कार्यरत श्रमिकों की मुख्य समस्याओं में कम आमदनी, स्थायी रोजगार की अनिश्चितता और श्रम कानूनों के प्रावधानों का फायदा न मिल पाना तो है ही, इससे भी बड़ी समस्या आर्थिक सुविधाओं से वंचित रहना है। इसका जीवंत उदाहरण हमने कोरोना महामारी के समय प्रतिबंधों के दौरान देखा था जब श्रमिकों का बहुत बड़ा तबका रोजगार विहीन होकर सड़कों पर पैदल चलने को मजबूर था। यह भी हकीकत है कि आज दो साल बाद भी कामगारों का यह तबका आज भी आर्थिक रूप से संघर्षरत है। रोजगार तो उसे वापस मिलने लगा है, पर आर्थिक खुशी अभी नहीं मिली है। इसी वजह से भारतीय अर्थव्यवस्था भी आर्थिक विकास के लिए बहुत मजबूत नजर नहीं आ रही है।

भारत का असंगठित क्षेत्र मुख्यत: ग्रामीण आबादी से मिल कर बना है। लगभग सत्तर फीसद ग्रामीण श्रमिक असंगठित क्षेत्रों में लगे हैं। इसमें अधिकांशत: वे हैं जो आर्थिक गुजर-बसर के लिए गांवों में कृषि पर निर्भर हैं या गांवों में अपने परंपरागत कार्य करते हैं। इसके अलावा वे छोटे भूमिहीन किसान भी इसी क्षेत्र से जुड़े हैं जो फसल की बुआई और कटाई के समय गांवों की ओर चले जाते हैं। शहरों में इस क्षेत्र के पचास फीसद लोग अपने खुद के छोटे-मोटे काम-धंधों में लगे हैं जिसमें किराने की दुकान, सब्जी, दूध विक्रेता, सड़क किनारे रेहड़ी-पटरी लगाने वाले, घरों में काम करने वाले प्लंबर, बिजली मिस्त्री आदि शामिल हैं। इसके अलावा विनिर्माण उद्योगों, परिवहन, भंडारण, होटल, रेस्टोरेंट, विभिन्न संचार-दूरसंचार माध्यमों, काल सेंटरो, वित्तीय सेवा क्षेत्र आदि में बड़ी संख्या में ऐसे श्रमिक लगे हैं। आंकड़े यह भी बताते हैं कि शहरों में असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले श्रमिकों का बीस फीसद हिस्सा दिहाड़ी मजदूरी पर निर्भर है। इसी कारण इन श्रमिकों का आर्थिक जीवन स्तर दयनीय हालत में रहता है। वे सामाजिक सुरक्षा की सुविधाओं से भी वंचित रहते हैं। इनके न्यूनतम वेतन की भी गारंटी नहीं है। पेंशन, चिकित्सा सुविधा, भविष्य निधि, बीमा, ग्रेच्युटी जैसी आवश्यक आर्थिक सुरक्षाएं जो सभी सरकारी संस्थानों में कर्मचारियों का आर्थिक अधिकार है, उससे ये सदैव वंचित ही नहीं अपितु अनभिज्ञ भी रहते हैं। ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि आजीविका के ऐसे सभी स्रोत सामान्यतया किसी श्रमिक व औद्योगिक कानून से संचालित नहीं होते। इसलिए इन्हें असंगठित क्षेत्र कहा जाता है।

यह विचारणीय विषय है कि असंगठित क्षेत्र अर्थव्यवस्था की मुख्यधारा में क्यों नहीं है, जबकि भारत के ग्रामीण व पिछड़े वर्ग के आर्थिक विकास का मुख्य सहारा यही क्षेत्र है। उदाहरण के तौर पर आज भारतीय अर्थव्यवस्था में निर्माण व उत्पादन के क्षेत्र में असंगठित क्षेत्र से लगभग चालीस फीसद का अंशदान प्राप्त होता है। अगर इसे भी मुख्य धारा में शामिल कर लिया जाए तो इससे आर्थिक प्रगति को नई तेजी मिल सकती है। इससे आत्मनिर्भरता भी बहुत हद तक संभव है और गरीबी का उन्मूलन भी। इस पक्ष पर विश्लेषण यह बताता है कि असंगठित क्षेत्र के मुख्य धारा में नहीं होने के पीछे कुछ समस्याएं हैं। इनमें सबसे बड़ी तो यही है कि असंगठित क्षेत्र में कार्यरत व्यापार व उद्योग धंधों को वित्तीय सुविधाएं आसानी से नहीं मिल पाती है। इस कारण इन्हें कर्ज की लागत अधिक पड़ती है। इस वजह से इनका कारोबार विस्तार भी नहीं हो पाता। यह एक हकीकत है कि वित्तीय सुविधाओं की जकड़न के कारण असंगठित क्षेत्र के उद्योग-धंधों की लाभदायकता भी कम ही रहती है। इसका नतीजा यह होता है कि इससे जुड़े श्रमिकों को भी आर्थिक सुविधाएं नहीं मिल पातीं।

भारत जैसे सभी विकासशील देशों में छोटे उद्योगों का बड़ा बन पाना आसान नहीं है। जबकि बड़े उद्योगों के लिए अपने दायरे को और बढ़ाना तुलनात्मक रूप से आसान होता है। इस प्रचलित अवधारणा के पीछे मुख्य भूमिका छोटे व्यापारियों के लिए पूंजी की अतिरिक्त मात्रा का आसानी से उपलब्ध न होना है। इसी प्रकार छोटे उद्योग और कारोबारों को मुनाफा बिक्री के अनुपात में अपेक्षाकृत कम होता है। वित्तीय पक्ष के अलावा अन्य समस्याओं की बात करें तो असंगठित क्षेत्रों में नवाचारों की हमेशा कमी रही है। ज्यादातर उद्योग आज भी पुराने ढर्रे पर ही चल रहे हैं। आधुनिक प्रबंधन व्यवस्था के अभाव में ये प्रतिस्पर्धा में पिछड़ जाते हैं और गुणवत्ता की समस्या भी रहती है। अन्य पक्ष पर भी गौर करें तो असंगठित क्षेत्र में प्रौद्योगिकी और विपणन के आधुनिक तौर-तरीकों की बनी हुई है।

असंगठित क्षेत्र में कार्यरत व्यक्तियों की क्रय क्षमता कम होती है। इसका भी असर देश की आर्थिक विकास की दर पर पड़ता है। भारतीय अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए जरूरी है कि असंगठित क्षेत्र में लगे लोगों के जीवन स्तर को समृद्ध करने पर गौर किया जाए। इसके लिए सबसे पहले उनकी आमदनी बढ़ानी होगी और उन्हें सामाजिक-आर्थिक सुरक्षा का कवच देना होगा। असंगठित क्षेत्र में तीन बड़ी समस्याएं हैं। पहली न्यूनतम मजदूरी को लेकर है। न्यूनतम मजदूरी सुनिश्चित करने के लिए इससे संबंधित कानून में लचीलापन लाने की जरूरत है। राज्यों की आर्थिक व्यवस्था के हिसाब से न्यूनतम मजदूरी की दरें निश्चित की जानी चाहिए और समय-समय पर इनमें बदलाव भी होना चाहिए। एक पक्ष यह भी देखने को मिलता है कि असंगठित क्षेत्र के शहरी श्रमिक वर्ग को ग्रामीण क्षेत्र से अधिक आर्थिक सहायता की जरूरत होती है। कारण यह है कि संकट के वक्त ग्रामीण श्रमिक के पास उसका परिवार, उसके रिश्तेदार आर्थिक व भावनात्मक सहायता के लिए संकट के समय उपलब्ध होते हैं, जबकि शहरी क्षेत्र में ऐसा नहीं है। शहरी इलाकों में मामूली सुविधाओं के लिए भी व्यक्ति संघर्ष करता है जिनमें घर से लेकर चिकित्सा सुविधा तक शामिल है।

यह बात पूर्णतया स्पष्ट है कि अर्थव्यवस्था के सुचारू संचालन के लिए असंगठित क्षेत्र का सशक्त होना जरूरी है। देखा गया है कि संगठित क्षेत्रों के उद्योग धंधे व कंपनियां कई दफा आर्थिक स्तर पर चोट खा जाते हैं, जिससे अर्थव्यवस्था को धक्का लगता है। लेकिन ऐसे विपरीत समय में भी अर्थव्यवस्था को सहारा असंगठित क्षेत्र ने ही दिया है। वर्ष 2008 की आर्थिक मंदी इस बात का उदाहरण है कि असंगठित क्षेत्र के आर्थिक संचालन ने विकास दर को संभाल लिया था, वरना वैश्विक मंदी का भारत पर भारी असर पड़ता। दूसरी ओर, भारतीय पूंजी बाजार और शेयर बाजार की उठापटक का भी संगठित क्षेत्र के उद्योग धंधों पर असर पड़ता है, चाहे कारण वैश्विक ही क्यों न हों। इन सब विपरीत दिशाओं में भी असंगठित क्षेत्र के उद्योग धंधे व व्यापार अपनी गति पकड़े रखते हैं। इसलिए असंगठित क्षेत्र और इससे जुड़ेश्रमिकों का कल्याण कहीं ज्यादा जरूरी है।

Date:14-05-22

सर्वे के निहितार्थ
संपादकीय

ज्ञानवापी मस्जिद के सर्वे पर तत्काल रोक लगाने की मांग को सुप्रीम कोर्ट ने यदि खारिज किया है, तो उसकी सीमाओं को समझा जा सकता है। ऐसा लगता है कि इस सर्वे को रोकने के लिए ठोस आधार चाहिए और ठोस आधार को परखने के लिए समय। यह ऐसा संवेदनशील विषय है, जिस पर बहुत संभलकर चलना होगा। ज्यादा जल्दबाजी करना प्रशंसनीय नहीं होगा और इससे विवाद उलझता चला जाएगा। यह अच्छी बात है कि शीर्ष अदालत ने भले ही सर्वे पर तत्काल रोक न लगाई हो, लेकिन याचिका पर सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट ने सहमति जता दी है। आने वाले दिनों में सर्वे के औचित्य और वैधानिकता को भी सुप्रीम कोर्ट में परखा जाएगा। अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी की ओर से दायर याचिका को लेकर प्रधान न्यायाधीश एनवी रमना ने कहा कि इस मामले में हमें कोई जानकारी नहीं है। ऐसे में, हम तत्काल कोई आदेश कैसे जारी कर सकते हैं? इसका मतलब है कि सर्वे भले हो जाए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट उसकी वैधता या जरूरत पर बाद में भी फैसला सुना सकता है।

ध्यान रहे, पांच महिलाओं की ओर से वाराणसी की एक अदालत में अर्जी दाखिल की गई है, जिस पर सुनवाई करते हुए उस अदालत ने सर्वे करने का आदेश दिया था। इतना ही नहीं, अदालत ने एडवोकेट कमिश्नर अजय कुमार मिश्रा को सर्वे के लिए नियुक्त कर रखा है। इस नियुक्ति को भी चुनौती दी गई थी, लेकिन अदालत ने खारिज कर दिया। अदालत का निर्देश है कि 17 मई तक ज्ञानवापी का सर्वे पूरा कर रिपोर्ट दी जाए। मुमकिन है, अब सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई से पहले ही सर्वे का काम पूरा हो जाए।

दरअसल, काशी विश्वनाथ मंदिर से लगभग सटी हुई ज्ञानवापी मस्जिद है, जिसके बारे में दावा है कि वहां देवी-देवताओं की मूर्तियां विराजमान हैं। इतना ही नहीं, महिलाओं की ओर से दायर याचिका में ज्ञानवापी के अंदर एक देवी की नियमित पूजा-अर्चना की इजाजत मांगी गई है। यह एक विलक्षण मामला है। सर्वे की वीडियोग्राफी भी होनी है, मतलब, साक्ष्यों के आधार पर ही फैसला आना है। अगर ज्ञानवापी में मूर्तियां पाई गईं, तो क्या होगा? सवाल उठेगा कि वहां मूर्तियां पहले से थीं, तो पहले ही न्याय की कोशिश क्यों नहीं हुई? यह भी सवाल उठेगा कि यह मामला अभी ही क्यों उठाया जा रहा है? क्या मकसद सिर्फ सियासी है और ऐसी सियासत का दोनों तरफ क्या असर होगा?

यदि सर्वे गलत हो रहा है, तो ज्ञानवापी के पक्ष में दलीलों को पुख्ता करना अब बहुत जरूरी हो गया है। अदालत में शायद केवल यह कह देने से काम नहीं चलेगा कि ज्ञानवापी लंबे समय से मस्जिद है। वैसे भी, मस्जिद के अंदर किसी प्रतिमा का कोई विधान नहीं है। इस बात से भला कौन इनकार करेगा कि देश-समाज का मिजाज और वक्त बदल गया है, तभी ऐसे मामले अदालत पहुंचने लगे हैं। अयोध्या मामले में फैसले के बाद से ही ऐसी याचिकाओं की आशंका जताई जा रही थी। अयोध्या, काशी, मथुरा का मामला कदापि नया नहीं है। पक्ष कोई भी हो, तथ्य और तर्क के साथ ही अपनी बात कहने या रखने का हक है। पूरी उदारता, प्रामाणिकता, सद्भावना के साथ इस मामले पर गौर करना होगा। ऐसे मामलों को अगर अदालतें सुनने लगी हैं, तो देश में अमन-चैन केप्रति भी उनकी जिम्मेदारी बढ़ गई है। भरोसा कायम रहना चाहिए और अदालतों को सिर्फ कानून ही नहीं, संवेदना की दृष्टि से भी लोगों की मांगों और दलीलों को सुनना-समझना चाहिए।

Date:14-05-22

शासन की आलोचना का स्वागत करना चाहिए
के एम मुंशी, ( प्रसिद्ध लेखक व संविधान सभा सदस्य )

मैं एक शाब्दिक त्रुटि की ओर संकेत करना चाहता हूं। मुझे विश्वास है कि डॉक्टर आंबेडकर मुझे इसको ठीक करने की आज्ञा देंगे। …मूल खण्ड में राजद्रोह शब्द आया है। मूल खण्ड इस प्रकार है, अपमान-लेख, अपमान-वचन, मानहानि, राजद्रोह… इस संशोधन में राजद्रोह शब्द को निकालने का प्रयास किया गया है। …उसके स्थान में उससे अच्छी शब्दावली अर्थात राज्य की सुरक्षा को दुर्बल करने वाली अथवा राज्य के उन्मूलन प्रवृत्ति वाली रखी गई हैं। उद्देश्य यह है कि देशद्रोह शब्द निकाल दिया जाए, क्योंकि इसका आशय संदेहात्मक है और इसका विभिन्न अर्थों में प्रयोग होता है और इसके स्थान में ऐसे शब्द रखे जाएं, जो स्पष्ट रूप से राज्य के विरुद्ध किसी अपराध को व्यक्त करते हैं।

…राजद्रोह शब्द का विभिन्न अर्थों में प्रयोग हुआ है और यह इस सभा के सदस्यों के लिए ही नहीं, बल्कि संसार के सभी न्यायालयों के लिए संदेह का कारण रहा है। इसकी परिभाषा बहुत साधारण है व वह बहुत पहले अर्थात सन 1868 ईस्वी में की गई थी। उसके अनुसार, राजद्रोह में ऐसा व्यवहार सम्मिलित है, चाहे उसका शाब्दिक रूप हो अथवा कार्यरूप हो अथवा लिखित रूप हो, जिसका उद्देश्य राज्य के अक्षोभ को भंग करना हो अथवा अनजान लोगों को राज्य का उन्मूलन करने के लिए प्रेरित करना हो। परंतु वास्तव में व्यवहार में इस शब्द की गति विचित्र हुई है। डेढ़ सौ वर्ष पूर्व इंग्लैण्ड में सभा करना अथवा जुलूस निकालना राजद्रोह समझा जाता था। किसी समय किसी ऐसे मत को ग्रहण करना भी, जिससे राज्य के विरुद्ध विद्वेष उत्पन्न हो, राजद्रोह समझा जाता था। हमारी दण्ड संहिता की कुख्यात धारा 124-ए किसी समय इतने व्यापक ढंग से प्रयोग में लाई जाती थी कि मुझे स्मरण है, एक मामले में जिलाधीश की आलोचना पर भी वह लागू की गई थी। तब से लोकमत बहुत कुछ बदल गया है और चूंकि अब हमारा शासन जनतंत्रात्मक है, हमें शासन की आलोचना का स्वागत करना चाहिए और उसमें तथा इस प्रकार की उत्तेजना फैलाने में हमें विभेद करना चाहिए, जिससे सुरक्षा और सुव्यवस्था ही, जिस पर सभ्य जीवन आधारित रहता है, संकट में पड़ जाए और राज्य का ही उन्मूलन हो जाए। इसलिए यह शब्द राजद्रोह निकाल दिया गया है। वास्तव में, जनतंत्र का प्राण ही सरकार की आलोचना है। दलबंदी से शासन-व्यवस्था में उलटफेर करने के संबंध में अवश्य ही मतप्रकाश होता है, परंतु वह जनतंत्र की आधारशिला है और इसलिए विभिन्न शासन-प्रणालियों के संबंध में मतप्रकाश का स्वागत करना चाहिए, क्योंकि इससे जनतंत्र सजीव हो उठता है। इसलिए इस संशोधन का उद्देश्य इस प्रकार की दो स्थितियों में अंतर करना है। हमारे संधान न्यायालय ने निहारेन्दु दत्त मजूमदार बनाम सम्राट के मुकदमे में जिसका उल्लेख संधान न्यायालय के तीसरे और चौथे प्रतिवेदनों में है, इसमें विभेद किया है कि जिस समय भारतीय दंड संहिता बनाई गई थी, उस समय राजद्रोह का क्या अर्थ था और सन 1942 में उस शब्द से क्या समझा जाता था। भारत के मुख्य न्यायाधीश के निर्णय के एक उद्धरण से यह स्पष्ट हो जाएगा कि इस समय राज्य के विरुद्ध अपराध से क्या समझा जाता है। उसके पृष्ठ 50 में कहा गया है कि राजद्रोह इस कारण अपराध नहीं माना गया है कि ऐसा करने से सरकारों के जर्जरित अहंकार की क्षतिपूर्ति होती है, बल्कि इसलिए कि सरकार व कानून के प्रति निष्ठा नहीं दिखाई गई है, क्योंकि यदि उनका आदर नहीं किया गया, तो सिर्फ अराजकता फैल सकती है। इस प्रकार लोक दुर्व्यवस्था की तर्कयुक्त आशा अथवा संभावना ही इस अपराध का सार है। जिन कार्यों या शब्दों के संबंध में आपत्ति की गई हो, उनसे या तो दुर्व्यवस्था के लिए उत्तेजना उत्पन्न होनी चाहिए या तर्कपूर्ण लोगों की दृष्टि में उनका यह उद्देश्य या इस प्रकार की प्रवृत्ति होनी चाहिए।

इसलिए इस संशोधन में ऐसे शब्द रखे गए हैं, जिनसे राजद्रोह का वह अर्थ यथेष्ठ रूप से व्यक्त होता है, जिसे किसी जनतंत्रात्मक राज्य की आज की पीढ़ी समझती है और इस प्रकार वास्तव में कोई सारवत् परिवर्तन नहीं किया गया है। केवल संदेहात्मक शब्द राजद्र्रोह को इस अनुच्छेद से निकालने का प्रयास किया गया है। अन्यथा यह भ्रम उत्पन्न हो सकता है कि हम भारतीय दण्ड संहिता की धारा 124-ए को, जो कुछ समय पूर्व एक अच्छा कानून समझा जाता था, अथवा उसके आशय को बनाए रखना चाहते हैं।

Date:14-05-22

राजद्रोह शब्द सुनते ही कुपित क्यों हो जाते हैं
टी टी कृष्णमाचारी, ( राजनेता व संविधान सभा सदस्य )

स्वतंत्रता प्राप्त करने के पश्चात जिस राज्य की सत्ता स्थापित की गई है, वह शैशव में है और उसे अभी अनेक प्रकार के कष्ट सहने हैं और इस बात को सुनिश्चित करने के लिए, कि राज्य निर्विघ्न होकर कार्य करे, जो कुछ हम कर सकते हैं, उसका आश्वासन हमें देना चाहिए।

…भविष्य कैसा होगा, इस बारे में हम में से किसी को भी पूरा ज्ञान नहीं है, किंतु इतना हम सब जानते हैं, कम से कम हम में से बहुतों को तो यह विश्वास है कि भविष्य सुंदर होगा और भविष्य में राज्य प्रगतिशील होगा और यह भविष्य ऐसा होगा, जिसमें राज्य लोगों के आर्थिक जीवन में अधिकाधिक मात्रा में हस्तक्षेप करेगा और ऐसी बात इसलिए न करेगा कि वह व्यक्तियों के अधिकारों को संकुचित करना चाहता है, वरन इसलिए करेगा कि व्यक्तियों का जीवन सुंदर हो। ऐसे राज्य की मैं कल्पना करता हूं, एक ऐसा राज्य जो निश्चेष्ट न रहे, बल्कि सचेष्ट हो और लोगों की दशा सुधारने निमित्त काम करे।

…यह विशेष अनुच्छेद मौलिक अधिकारों की आत्मा है, अंग्रेजों के विधान के भाष्यग्रंथों से अथवा अमेरिका के विधान-ग्रंथों से अथवा अन्य किसी विधान से तुलना करने से कोई लाभ नहीं, क्योंकि उनके आधार पूर्णतया भिन्न हैं। …मैं एक खास संशोधन पर जोर देना चाहूंगा, जो मेरे मित्र के एम मुंशी ने पेश किया है। उस संशोधन का प्रयोजन केवल भावनात्मक है, उसमें राजद्रोह शब्द नहीं है। …इस देश में राजद्रोह शब्द के उल्लेख मात्र से हम कुपित हो जाते हैं, क्योंकि हमारे राजनैतिक आंदोलन के दीर्घकाल में राजद्रोह शब्द का प्रयोग हमारे नेताओं के विरुद्ध किया गया। इस शब्द के प्रति घृणा प्रदर्शन करने में हम ही अनोखे नहीं हैं। वैधानिक कानून के विद्यार्थियों को यह स्मरण होगा कि 18वीं शताब्दी के अंत में अमेरिका की कानून की पुस्तकों में एक प्रावधान था, जो राजद्रोह के संबंध में एक विशेष कानून की व्यवस्था करता था, जो केवल कुछ वर्षों के लिए था और न्यूनाधिक रूप में 1802 में अप्रचलित हुआ। इस शब्द से घृणा लगभग विश्वव्यापी सी प्रतीत होती है। यहां तक कि वे लोग भी घृणा प्रदर्शन करते हैं, जिनको इस शब्द के अर्थ और विषय से उतना कष्ट नहीं हुआ है, जितना हमें। इसके साथ-साथ मेरे माननीय मित्र के एम मुंशी का संशोधन जहां तक इस राज्य का संबंध है, एक बड़ी आवश्यकता की पूर्ति करता है। यह संभव हो सकता है कि दस वर्ष पश्चात मौलिक अधिकारों में भाषण-स्वतंत्रता, सम्मेलन-स्वतंत्रता के निरपेक्ष अधिकार के वर्जन की व्यवस्था करना आवश्यक न हो। पर देश की वर्तमान दशा में मेरे विचार से यह आवश्यक है कि इन अधिकारों के प्रयोग पर कुछ विशिष्ट निर्बंध होने चाहिए। मेरे माननीय मित्र मुंशी द्वारा पेश किए गए संशोधन में राज्य का अर्थ विधान है और मेरे विचार से जब हम एक ऐसा विधान बना रहे हैं, जो हमारी सम्मति में दो संभाव्य बाह्य विचारों का समझौता है और हमारे लोगों की बुद्धि के अनुरूप है, तो यह आवश्यक है कि उस विधान के संधारण के लिए हमें समस्त संभाव्य सावधानियों को बरतना चाहिए और इसलिए मैं विचार करता हूं कि मेरे माननीय मित्र मुंशी द्वारा पेश किया गया संशोधन एक सुखद मध्यम मार्ग है और ऐसा है कि आवश्यकता पड़ने पर जिसकी व्याख्या ऐसी की जा सकती है, यदि दुर्भाग्यवश ऐसी आवश्यकता हो जाए, कि राज्य को विशृंखलात्मक शक्तियों के विरुद्ध पर्याप्त रक्षा प्राप्त हो जाए।

…विशेष अधिकारों को क्रियान्वित करना हमारे लोगों के चातुर्य पर तथा इस बात पर निर्भर होगा कि हम स्वतंत्रता के विचारों को किस प्रकार उन्नत करते हैं, जो कि अभी बहुत ही अवनत अवस्था में हैं। निस्संदेह, यह सत्य है कि हमारे नेतागण कभी-कभी जल्दबाजी करते हैं, वे और अधिक शक्तियां चाहते हैं, जब उनके सामने कठिन परिस्थितियां आ जाती हैं, तब वे यह सोचते हैं कि उनसे मुक्त होने का एकमात्र साधन यह है कि और शक्तियां प्राप्त हों। वे इस बात को नहीं मानते कि वे लोगों के नेता हैं, इस देश के छटे-छटाए नेता हैं।

…जिन अधिकारों को यहां क्रमबद्ध किया गया है, उनको इतना कम करना कि वे निष्प्राण हो जाएं, उन नेताओं पर निर्भर है, जो हमें आगे प्राप्त होंगे और वे नेता लोग अभी देवताओं की गोद में खेल रहे हैं। उस समय तक के लिए हमने यथाशक्ति वह सर्वोत्तम कार्य किया है, जिसकी कल्पना मात्र ही मानव कर सकता है। हमारे समक्ष जो अनुच्छेद है, मैं उसका समर्थन करता हूं।