(12-01-2022) समाचारपत्रों-के-संपादक

 

Date:12-01-22

Small & Footloose
Netas’ shifting party loyalties in Manipur and Goa are poor advertisements for democracy
TOI Editorials

Among the surprises of 2017 assembly elections was the ease with which BJP formed governments in Manipur and Goa though Congress was the single largest party in both states. Congress was stranded at 28 in Manipur’s 60-member and17 in Goa’s 40-member assemblies while BJP followed at 21 in Manipur and 13 in Goa. As the Congress high command waffled, BJP’s central leaders struck overnight alliances with GFP and MGP in Goa and NPP, NPF and LJP in Manipur to form governments.

Both Manipur and Goa aren’t strangers to short-lived ministries and defections. Small assembly sizes and fragmented political fields make it easier to woo deserters and change governments. BJP, this time,
is going to voters with governments that lasted the entire term. But it is at a profound disadvantage in Goa, missing Manohar Christian vote. Yet the crowded opposition space with AAP and TMC hurting Congress’s Goa dreams could end up splitting the anti-incumbency vote. In Manipur, Congress is the primary opposition but the steady exodus of its MLAs to BJP hasn’t helped.

These frequent defections are certainly not a good sign for democracy. It is a vibrant opposition that keeps a government on its toes. Post-poll realignments by small regional parties and defections by individual MLAs have little to do with voters’ choices. The price of a defector in the post-poll political market is the main motivator. Interestingly and revealingly, the two national parties in Manipur and Goa and competing regional parties aren’t aggressively pitching for alliances. They are perhaps relying on the history of the two states where pre-poll enemies quickly become post-poll allies. But voters are clearly at a disadvantage here in deciding who to vote for. With ticket seekers and weathervanes continuing to change sides even after EC’s election date announcement, opportunity and not principled ideological positions or fear of voters remains the main poll theme in these states.

Date:12-01-22

Hate speech in the time of free speech
It is important that specific and durable legislative provisions be enacted to combat hate speech

Manuraj Shunmugasundaram, [ Advocate, Madras High Court and Spokesperson, DMK. Inputs for the article were provided by Thiyagarajan B. ]

The rising frequency of hate speech in India has not gone unnoticed. The Supreme Court has agreed to hear a petition on the events organised by the Hindu Yuva Vahini in Delhi and by Yati Narsinghanand in Haridwar on December 17 and 19, 2021, respectively, wherein calls to violence were made against Muslims. But the laws dealing with hate speech are ineffective and deficient. So, the Supreme Court has been asked to review hate speech laws and various High Courts have been called upon to provide interpretation of ingredients of hate speech. The lack of clear legislative guidance has meant that we are seeing discordant judicial outcomes. Nevertheless, this growing incidence of hate speeches, especially those targeting minorities, in combination with the judicial ambiguity has provided an opportunity to chart legislative reforms.

Criminalising hate speech

Hate speech is neither defined in the Indian legal framework nor can it be easily reduced to a standard definition due to the myriad forms it can take. Black’s Law Dictionary has defined it as “speech that carries no meaning other than the expression of hatred for some group, such as a particular race, especially in circumstances in which the communication is likely to provoke violence.” Building on this, the Supreme Court, in Pravasi Bhalai Sangathan v. Union of India (2014), described hate speech as “an effort to marginalise individuals based on their membership in a group” and one that “seeks to delegitimise group members in the eyes of the majority, reducing their social standing and acceptance within society.”

The current legislative set-up has several provisions to criminalise offences which can be characterised as hate speech. The High Court of Karnataka, in Campaign Against Hate Speech v. The State of Karnataka (2020), was of the opinion that the Indian Penal Code illegalises speeches that are intended to promote enmity or prejudice the maintenance of harmony between different classes. Specifically, sections of the IPC, such as 153A, which penalises promotion of enmity between different groups; 153B, which punishes imputations, assertions prejudicial to national integration; 505, which punishes rumours and news intended to promote communal enmity, and 295A, which criminalises insults to the religious beliefs of a class by words with deliberate or malicious intention, contribute to combating hate speeches. The Supreme Court has upheld the view that the objective behind such provisions is to “check fissiparous communal and separatist tendencies and secure fraternity so as to ensure the dignity of the individual and the unity of the nation”.

The Supreme Court, in State of Karnataka v. Praveen Bhai Thogadia (2004), emphasised the need to sustain communal harmony to ensure the welfare of the people. In the Pravasi Bhalai Sangathan case, the Supreme Court underlined the impact hate speech can have on the targeted group’s ability to respond and how it can be a stimulus to further attacks.

The Madras High Court has on several instances dealt with the issue of hate speech, characterising it as small spark capable of merely lighting a lamp to destroying a forest. In G. Thirumurugan Gandhi v. State (2019), the Madras High Court explained that hate speeches cause discord between classes and that responsibility attached to free speech should not be forgotten. Summing up these legal principles, in Amish Devgan v. Union of India (2020), the Supreme Court held that “hate speech has no redeeming or legitimate purpose other than hatred towards a particular group”.

Despite judicial guidance from the Amish Devgan case, uncertainty around interpretation of hate speech has resulted in the adoption of varying standards. The Madras High Court, in Maridhas v. State (2021), quashed an FIR alleging hate speech involving targeting of minorities by holding that the ‘YouTuber’ is entitled to protection under Article 19(1)(a) of the Constitution and distinguished this case from the application of the ‘Who? What? Where? test’ laid down in the Amish Devgan case. Per contra, the Madras High Court, in the case of Fr. P. George Ponnaiah v. Inspector of Police (2022), gave no relief to the petitioner by holding him to be a person of influence. By doing so, the High Court has failed to appreciate that a YouTuber with more than 4 lakh subscribers and a periodic record of publishing motivated content would have more influence than a priest with a limited audience from an isolated incident. It is trite that statements made by ‘persons with influence’ having the mere likelihood of breach of peace have to be construed to constitute hate speech.

Unfortunately, divergent decisions from constitutional courts expose the lack of established legal standards in defining hate speech, especially those propagated via the digital medium.

Policy prescriptions

The Law Commission of India, in its 267th report, recommended the insertion of two new provisions to criminalise and punish the propagation of hate speech: Section 153C and Section 505A of IPC. Section 153C was drafted to cover an offence committed when any person uses threatening words which are intended to cause fear, or commends hatred for the purpose of inducing violence through words, spoken or written, visible representation or signs on the grounds of race, caste, religion, sex, gender identity and other characteristics. Section 505A was to include provisions penalising causing of fear, alarm, or provocation of violence. Furthermore, the 189th Report of the Parliamentary Standing Committee on Home Affairs, in 2015, recommended the incorporation of separate and specific provisions in the Information Technology Act to deal with online hate speech. None of the recommendations have been acted upon and this has partly given rise to ambiguity in construing hate speech by various constitutional courts.

Much of the existing penal provisions deal with hate speech belong to the pre-Internet era. The need of the hour is specialised legislation that will govern hate speech propagated via the Internet and, especially, social media. Reference can be drawn to the Australian federal law called the Criminal Code Amendment Act, 2019, which imposes liability upon Internet service providers if such persons are aware that any abhorrent violent material, which is defined to include material that a reasonable man would regard as offensive, is accessible through the service provided by them.

Action commonly taken against modern-day hate speeches have a whack-a-mole effect wherein the underlying objective of inciting communal disharmony or hatred, despite the detention of the offender, survives through digital or social media platforms for eternity. Thus, taking cue from best international standards, it is important that specific and durable legislative provisions that combat hate speech, especially that which is propagated online and through social media, is enacted by amending the IPC and the Information Technology Act. Ultimately, this would be possible only when hate speech is recognised as a reasonable restriction to free speech.

 

Date:12-01-22

आधार में सुधार पर विचार करने की तत्काल जरूरत है
आधार से जुड़ी पांच तरह की परेशानियां और उनके निराकरण के सुझाव
रीतिका खेड़ा और ज्यां द्रेज़, ( रीतिका दिल्ली आईआईटी में पढ़ाती हैं। ज्यां अर्थशास्त्री और सामाजिक कार्यकर्ता हैं। )

पिछले दस वर्षों से आधार पर बहसें होती रही हैं। पर हम इसमें नहीं पड़ते हुए ‘कल्याणकारी योजनाओं’ में आधार से संबंधित परेशानियों की ओर ध्यान दिलाना चाहते हैं। ये परेशानियां अक्सर लाखों लोगों के लिए, विशेष रूप से वंचित समूहों के लिए विकट स्थिति पैदा करती हैं। सवाल है कि संभावित सुरक्षा उपाय क्या हों? आइए आधार से संबंधित पांच तरह की परेशानियों और निराकरण पर बात करते हैं।

1. बहुत ज्यादा अनिवार्यता : सितंबर 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया था कि आधार प्रमाणीकरण को केवल भारत के राजकोष से मिलने वाले लाभों के लिए अनिवार्य बनाया जा सकता है। साथ ही आधार विफल होने पर सत्यापन के विकल्प होने चाहिए। बच्चों को इससे छूट दी गई थी। इसके बावजूद, आंगनबाड़ी सेवाओं या स्कूल नामांकन जैसे बुनियादी अधिकारों के लिए बच्चों से बार-बार आधार की मांग की जाती है। वयस्कों के लिए आधार के विकल्पों में कमी है और अगर कोई विकल्प है भी तो लोगों को इसके बारे में अंधेरे में रखा जाता है। उपाय है कि सरकार सुप्रीम कोर्ट का निर्देश माने और खासकर आधार की अनिवार्यता पर नियंत्रण के बजाय पर्याप्त विकल्प की व्यवस्था करे और बच्चों के लिए बिना शर्त छूट हो।

2. मनमानी : केंद्र और राज्य सरकारों ने आधार के साथ कल्याणकारी लाभ जोड़ने के लिए ‘अल्टीमेटम’ देने वाली मैथड लागू की है, अगर कोई आधार लिंक नहीं कर पाया, तो लाभ से वंचित रह जाता है। आमतौर पर, जब पेंशन बंद कर दी जाती है, नरेगा मजदूरी रुक जाती है, तब भी उन्हें न तो अग्रिम चेतावनी दी जाती है और न ही सूचित किया जाता है। सरकार को चाहिए कि कल्याणकारी योजनाओं से जिनका नाम हटाना है, उन संभावित लोगों को पहले सूचना दे और उचित कारण बताए। अपील के लिए उन्हें अवसर दिया जाना चाहिए। इसके अलावा ये मामले कारण के साथ सार्वजनिक किए जाने चाहिए।

3. आधार से जुड़ी सुविधाओं की कमी : आधार के लिए नामांकन, डाटाबेस में व्यक्तिगत जानकारी अपडेट करना और खोए हुए आधार नंबर फिर से पाना लोगों के लिए बड़ी परेशानी का कारण बन गया है। आधार कार्ड में सुधार या अपडेशन गरीबों के लिए काफी चुनौतीपूर्ण है। यूआईडीएआई को देखना चाहिए कि आधार नामांकन सुनिश्चित हो, साथ ही आधार में लंबी कतारों के बिना आधार बायोमेट्रिक या जनसांख्यिकीय विवरण का अपडेशन हो और सभी परिस्थितियों में खोए हुए आधार नंबर फिर से मिलें। ये भी देखना चाहिए कि ये सुविधाएं ब्लॉक स्तर पर या निचले प्रशासनिक स्तर पर निःशुल्क उपलब्ध हों।

4. गैरभरोसेमंद जानकारी : कई बार देखा गया है कि आधार कार्ड पर डेमोग्राफिक जानकारी अक्सर असत्यापित और गैरभरोसेमंद होती है, खास तौर पर व्यक्ति की उम्र। फिर भी आधार आधारित उम्र का उपयोग अक्सर वृद्धावस्था पेंशन या स्कूल में प्रवेश के लिए पात्रता की जांच करने के लिए किया जाता है। आयु के सत्यापन के उद्देश्य से आधार कार्ड का उपयोग नहीं किया जाना चाहिए। आधार डाटाबेस में उम्र में सुधार उन लोगों के लिए आसान बनाया जाना चाहिए, जिनके पास सहायक दस्तावेजों की कमी है।

5. भुगतान में गड़बड़ी: बैंक खातों को आधार से लिंक करने और सीधे लाभ ट्रांसफर करने (डीबीटी) के लिए आधार पेमेंट ब्रिज सिस्टम (एपीबीएस) का इस्तेमाल करने का दबाव बढ़ने से कल्याणकारी भुगतानों में देर से भुगतान, अस्वीकृत, डायवर्ट भुगतान और अवरुद्ध भुगतान, त्रुटियों की 4 प्रमुख श्रेणियां हैं। इससे कई योजनाओं पर प्रभाव पड़ रहा है। सरकार को चाहिए कि स्वतंत्र विश्वसनीय संस्था द्वारा एपीबीएस और डीबीटी प्रणालियों की व्यापक समीक्षा की जाए। साथ ही आरबीआई और भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम को सभी प्रकार की भुगतान समस्याओं की निगरानी करनी चाहिए और विस्तृत मंथली रिपोर्ट सार्वजनिक करनी चाहिए। इसके अलावा सरकार को डीबीटी प्रणाली में ‘खाता आधारित भुगतान’ से ‘आधार आधारित भुगतान’ माइग्रेशन के रोक लगाने पर विचार करना चाहिए।

यहां साधन-संपन्न लोग भी इनमें से कुछ परेशानियों से मुक्त नहीं हैं, लेकिन वे ऑनलाइन सुविधाओं, निजी संपर्क और मिडिलमैन के कारण मिली सुविधाओं से कुछ हद तक सुरक्षित बने हुए हैं। पर गरीबों का कोई व्यक्तिगत कनेक्शन नहीं होता है और उनके लिए बिचौलिया ‘विकल्प’ अक्सर शोषण का एक स्रोत होता है।

Date:12-01-22

मझोले भारत की करनी होगी चिंता
अजय शाह, ( लेखक स्वतंत्र विश्लेषक हैं )

भारत में अंग्रेजी के ‘के अक्षर’ की आकृति की तरह होने वाले सुधार में शेयर बाजार की तेज होती कीमतें और स्टार्टअप की खुशहाल दुनिया के साथ-साथ अधिकांश परिवारों की कठिनाइयां शामिल हैं। हाल के वर्षों में देश के मझोले भारत (मिडल इंडिया) को तमाम झटकों का सामना करना पड़ा। कोविड की दूसरी लहर के बाद यानी सितंबर 2021 के बाद सुधार की गति अपेक्षित नहीं रही है और उसके बाद कोविड का नया प्रकार ओमीक्रोन आ गया। इस बीच आर्थिक स्थिति के निरंतर तनाव में रहने के कारण परिसंपत्तियों की कीमत कम हुई है और उधारी बढ़ी। इसका मांग पर बुरा असर पड़ेगा, खासतौर पर उत्पादों की श्रेणी पर।

आज अर्थव्यवस्था की स्थिति के बारे में विचार करने का सही तरीका यह है कि महामारी के पहले की स्थितियों के साथ तुलना की जाए, न कि सालाना आधार पर होने वाली तुलना में उलझा जाए। कई पैमानों पर देखें तो जनवरी 2020 से जनवरी 2022 की अवधि वापसी की अवधि है। व्यापक शेयर बाजार का बाजार पूंजीकरण 266 लाख करोड़ रुपये के अभूतपूर्व स्तर पर है। बड़ी निजी कंपनियां अपनी निवेश परियोजनाओं को लेकर सतर्क हैं। इससे पता लगता है कि परिचालन मुनाफे में वृद्धि का परिदृश्य अच्छा नहीं है लेकिन मूल्यांकन काफी ऊंचा है।

जैसा कि ‘के अक्षर’ की शक्ल के सुधार से संकेत मिलता है मझोला भारत कई कठिनाइयों से दो चार है। वर्ष 2015 के बाद से कामकाजी लोगों की तादाद कमोबेश स्थिर है जबकि कामकाजी उम्र के लोगों की तादाद बढ़ रही है। महामारी के पहले के स्तर से तुलना करें तो बड़ी तादाद में परिवारों की आय घटी है।

मझोले भारत में बड़ी तादाद में छोटे कारोबारी और ऐसे लोग शामिल हैं जो संगठित क्षेत्र से नहीं आते। इस क्षेत्र को लगातार झटके लगे हैं। नोटबंदी से लेकर वस्तु एवं सेवा कर तथा महामारी तक। उसकी वित्तीय गहराई में कमी आई है क्योंकि परिसंपत्तियों के बिकने और ऋण की वजह से खपत में कमी आई है। कई परिवारों के लिए आर्थिक/वित्तीय हालात संकटपूर्ण हुए हैं। वृहद अर्थव्यवस्था में चीजें आपस में जुड़ी रहती हैं। कई बड़ी सूचीबद्ध कंपनियों की तकदीर आशावाद तथा मध्यवर्गीय भारत के लाखों परिवारों के व्यय पर निर्भर करता है। हमने नोटबंदी के समय ऐसा देखा। सबसे पहले संगठित क्षेत्र फला-फूला क्योंकि बड़ी कंपनियों को छोटे और मझोले उपक्रमों की कीमत पर बाजार हिस्सेदारी और क्रय शक्ति मिली। परंतु कुछ समय के बाद मध्य वर्ग की दिक्कतें वापस आ गईं और बड़ी कंपनियों की वृद्धि और मुनाफा दोनों प्रभावित हुए।

इस समस्या के कुछ संकेत वर्तमान आंकड़ों में नजर आते हैं। उदाहरण के लिए सितंबर 2019 में समाप्त तिमाही में दोपहिया वाहनों की बिक्री का आंकड़ा 55.9 लाख था जबकि दो वर्ष बाद यह घटकर 52.2 लाख रह गया जो 6.6 फीसदी कम है। मझोले भारत की कठिनाइयों ने दोपहिया बनाने वाली कंपनियों और उनके कल पुर्जे बनाने वालों को दिक्कत में डाला।

उपभोक्ता रुझान और श्रम बाजार की स्थिति को देखें तो मार्च और अप्रैल 2020 के लॉकडाउन के बाद हालात तेजी से सुधरे थे। परंतु दूसरी लहर के बाद वैसा सुधार देखने को नहीं मिला। अगस्त 2021 तक कुछ सुधार देखने को मिला था लेकिन सितंबर से दिसंबर तक फिर ठहराव आ गया। ओमीक्रोन के आने के बाद 2022 के शुरुआती महीने फिर खराब हो सकते हैं। इन बातों को मिलाकर देखें तो 2022 में भी मझोले भारत की ओर से मांग में कमी आ सकती है। यह बात कुछ उद्योगों मसलन बिस्किट और दोपहिया आदि पर अधिक असर डालेगी।

मीडिया में वेंचर कैपिटल फाइनैंसिंग, स्टार्टअप और सफल प्रारंभिक सार्वजनिक निर्गमों की कई खुशनुमा कहानयिां देखने-सुनने को मिल रही हैं। निश्चित रूप से देश की आबादी के एक हिस्से के लिए ये खुशनुमा खबरें हैं। परंतु अर्थव्यवस्था के आकार को देखें तो ये शायद खास असर छोड़ने लायक नहीं हैं। उदाहरण के लिए यदि हम सोचते हैं कि औसतन 10 लोगों को रोजगार देने वाले 50,000 स्टार्टअप की मदद से 5 लाख लोगों को रोजगार मिल जाएगा तो हमें समझना होगा कि देश की 40 करोड़ की श्रम शक्ति की दृष्टि से यह आंकड़ा बहुत कम है। इसी प्रकार 2021 में सभी कंपनियों की सूचीबद्ध प्रतिभूतियों के जरिये जुटाई गई इक्विटी पूंजी 2.65 लाख करोड़ रुपये रही। परंतु भारतीय अर्थव्यवस्था की दृष्टि से देखें तो यह आंकड़ा बहुत ही कम है।

यदि मझोला भारत यकीनन इन कठिनाइयों से जूझ रहा है। परंतु 2022 को लेकर दो पहलुओं पर गौर करना जरूरी है। पहला, वित्तीय क्षेत्र। हाल के वर्षों में ढेर सारे परिवारों ने अपनी खपत के लिए कर्ज लिया है। जिस समय उन्होंने ऋण लिया उनके सामने आर्थिक सुधार की संभावना की ज्यादा खुशनुमा तस्वीरें थीं। इन परिवारों को ऋण वसूली की कठोर प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ रहा है और उनके लिए व्यक्तिगत ऋणशोधन की कोई व्यवस्था नहीं है। ये परिवार अपना कर्ज चुकाने में चूक भी सकते हैं।

हालिया दशक में हमने देखा कि देश में बड़ी तादाद में ऐसे लोग हैं जो श्रम बाजार से दूर हैं। वे एक किस्म के तुष्टीकरण के सहारे जी रहे हैं। ऐसे में इन व्यक्तियों में नैतिकता के हस और राजनीतिक कट्टरता बढ़ने की चिंता भी है। राजनीतिक कट्टरता का यह खतरा उन कर्जदार परिवारों के साथ अधिक है जो बैलेंस शीट के संकट से गुजर रहे हैं।

चिंता का दूसरा पहलू है अचल वास्तविक क्षेत्र के निवेश में। जो कंपनियां मझोले भारत को बिक्री करती हैं वे 2022 और 2023 में मांग वृद्धि को लेकर चिंतित होंगी। उनकी मांग में कमी आएगी जबकि महामारी के पहले शुरू हो चुकी निवेश परियोजनाओं के शुरू होने के कारण उनकी क्षमता में कुछ सुधार हो सकता है। इससे मार्जिन पर दबाव बनेगा। मार्जिन में कमी की यह संभावना और कमजोर मांग वृद्धि के कारण इन कंपनियों का निवेश कम हो सकता है। इसका असर अर्थव्यवस्था में मांग की समग्र स्थिति पर पड़ सकता है।

शेयर बाजार भी बहुत महत्त्वपूर्ण है। ऐसी कंपनी जिसका बाजार पूंजीकरण उसकी बुक वैल्यू (कुल परिसंपत्तियों और कुल देनदारियों का अंतर) की तुलना में अधिक हो, को शेयर बाजार से निवेश बढ़ाने का सीधा आग्रह मिल रहा है। वादा यही है कि बुक वैल्यू बढ़ने पर संपत्ति का निर्माण होगा। उच्च शेयर कीमतें अर्थव्यवस्था के लिए सकारात्मक हैं। निफ्टी गत पांच वर्षों में 110 फीसदी ऊपर है जबकि शांघाई कंपोजिट सूचकांक 20 फीसदी ऊपर है। यह यकीनन भारत पर भरोसा जताने के समान है और चीन के अपनी तरह के राष्ट्रवाद, केंद्रीय नियोजन और विदेशियों को ना पसंद करने के रुख के साथ परस्पर विरोधाभासी है। परंतु हमें मझोले भारत की चिंता करनी होगी क्योंकि वृहद अर्थव्यवस्था में सबकुछ आपस में संबद्ध है।

Date:12-01-22

चुनावी पालाबदल
संपादकीय

चुनाव की घोषणा होते ही राजनेताओं के दल बदल की गहमागहमी भी शुरू हो जाती है। यह पिछले करीब डेढ़ दशक से कुछ अधिक देखा जाने लगा है। चुनाव में जिस राजनीतिक दल का पलड़ा भारी दिखता है, उसमें घुसने की होड़ कुछ अधिक देखी जाती है। पिछले आम चुनाव में भी यही हुआ था, जब भाजपा का पलड़ा भारी दिखने लगा और कांग्रेस की नैया डूबती जान पड़ने लगी तो कांग्रेस से पलायन कर नेताओं में भाजपा से जुड़ने की होड़ देखी गई थी। उसके बाद के तमाम विधानसभा चुनावों में भी ऐसा ही पालाबदल देखा गया। बिहार में जैसे ही लगने लगा कि नीतीश कुमार सरकार की वापसी नहीं होगी और राजद की स्थिति मजबूत है, तो सत्तादल के कई नेता टूट कर राजद में जा मिले थे। ऐसी ही भगदड़ बंगाल विधानसभा चुनाव में भी देखी गई। तब भाजपा की स्थिति मजबूत नजर आ रही थी, इसलिए तृणमूल के कई नेताओं ने पार्टी छोड़ भाजपा का दामन थाम लिया था। हालांकि नतीजे कयासों के विपरीत आए। वही स्थिति अब उत्तर प्रदेश में दिखाई दे रही है। कांग्रेस और भाजपा छोड़ कर समाजवादी पार्टी में शामिल होने वाले नेता जैसे कतार लगा कर खड़े हो गए हैं।

चुनाव की घोषणा से पहले हुई चुनावी रैलियों के मद्देनजर कयास लगाए जा रहे हैं कि समाजवादी पार्टी की स्थिति मजबूत है। विशेषज्ञों का आकलन है कि सपा सरकार भी बना सकती है। ऐसे में भाजपा और कांग्रेस के असंतुष्ट नेता सपा से हाथ मिलाते देखे जा रहे हैं। भाजपा के कद्दावर नेता स्वामी प्रसाद मौर्य और कांग्रेस के इमरान मसूद के सपा में जा मिलने से प्रदेश के चुनावी गणित में बड़ा उलट-फेर होने की संभावना जताई जा रही है। इनसे पहले ओमप्रकाश राजभर आदि कई नेता, जो पहले भाजपा के साथ थे, अब सपा से जा मिले हैं। अभी और कई नेताओं के सपा में आने के कयास लगाए जा रहे हैं। इस तरह चुनाव के वक्त नेताओं के पालाबदल से स्पष्ट हो गया है कि राजनीति में सिद्धांतों का कोई मतलब नहीं रह गया है। नेता किसी भी तरह इस या उस दल से सत्ता में बने रहना चाहते हैं। इससे राजनीतिक दलों का मकसद भी साफ है कि उनके लिए अपने कर्मठ और प्रतिबद्ध नेताओं के बजाय उन नेताओं की अहमियत ज्यादा है, जो उन्हें सरकार बनाने में सहायक साबित हो सकते हैं।

यह ठीक है कि हर राजनीतिक दल सत्ता में आने के लिए ही संघर्ष करता और अपने-अपने तरीके से चुनावी समीकरण साधने का प्रयास करता रहता है। यह अपने में बुरी बात भी नहीं है। मगर इस तरह दल बदल कर जीतने वाली पार्टी से गठजोड़ कर फिर सत्ता में पहुंचने के प्रयास आखिरकार मतदाता को ही छलते हैं। मतदाता किन्हीं मुद्दों के मद्देनजर मतदान का मानस बनाता है। जाहिर है, वह रुझान किसी दल के प्रति होता है।ऐसे में उसने जिस दल को नकारने का मन बनाया होता है, अगर उसी दल का नेता जीतने वाली पार्टी में आकर चुनाव जीत जाता है, तो यह एक तरह से मतदाता के साथ धोखाधड़ी ही कही जाएगी। फिर दूसरे दलों से आए नेताओं को तरजीह देकर चुनाव जीतने का गणित हल करने वाली पार्टियां आखिरकार अपने सैकड़ों कर्मठ और प्रतिबद्ध नेताओं की मेहनत पर भी पानी फेर देती हैं, जिन्होंने वर्षों उसका जनाधार बनाने के लिए संघर्ष किया होता है? इसे किसी भी रूप में लोकतांत्रिक तरीका नहीं कहा जा सकता।

 

Date:12-01-22

युगद्रष्टा संन्यासी
कलराज मिश्र, ( लेखक राजस्थान के राज्यपाल हैं )

स्वामी विवेकानंद युवाओं के प्रेरक युगदृष्टा संन्यासी थे। कठोपनिषद् के मंत्र ‘उत्तिष्ठ जाग्रत प्राप्य वरान्निबोधत’ को अपना ध्येय वाक्य बनाते उन्होंने युवाओं का आह्वान किया‚ ‘उठो‚ जागो और स्वयं जागकर औरों को जगाओ और तब तक नहीं रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त न हो जाए।’ उनके इस कहने के मूल में यही था कि अज्ञानजन्य अंधकार से बाहर निकल कर युवा ज्ञानार्जन की ओर आगे बढ़ें।

स्वामी विवेकानंद का पूरा जीवन ही युवाओं के आदर्श की राह है। अपने लिखे में वह सदा मानते रहे कि युवा वर्ग शक्ति और साहस का पुंज होता है। युवा शक्ति मन से कुछ करने की ठान ले तो वह राष्ट्र को सर्वोत्कृष्टता की ओर ले जा सकते हैं। स्वामी जी वेदों के महान ज्ञाता और उपनिषदों के मर्मज्ञ विद्वान थे। वेदों के रूढ़ अर्थों की बजाय उनके मूल निहितार्थ में ले जाते उन्होंने युवाओं के लिए उन्हें सुगम किया। उन्होंने लिखा है‚ ‘मुझे बहुत से ऐसे युवा संन्यासी चाहिए जो भारत के ग्रामों में फैलकर देशवासियों की सेवा में खप जाएं।’

मैंने उनके वेदांत दर्शन का निरंतर परायण किया है और पाया है कि वेदों के कर्मकांड और ज्ञानकांड की उनकी दृष्टि इतनी सहज‚ सरल है कि उसमें जीवन से जुड़ा मर्म उद्घाटित होता है। वेदांत दर्शन के माध्यम से उन्होंने देश के युवाओं को धर्म के मार्ग से विमुख नहीं होने और सदा सही रास्ते पर चलने की एक तरह से सीख भी दी। स्वामी जी प्रखर वक्ता थे। मात्र 30 वर्ष की युवा वय में ही शिकागो में 1893 में आयोजित विश्व धर्म महासभा में भारत की ओर से सनातन धर्म का उन्होंने प्रतिनिधित्व करते हुए धर्म संसद को संबोधित किया। आध्यात्मिकता से परिपूर्ण भारत का वेदांत दर्शन अमेरिका और यूरोप में स्वामी विवेकानन्द की वक्तृत्वता के कारण ही पहुंचा। जानकर बहुतों को अचरज हो सकता है कि उन्हें 2 मिनट का समय बोलने के लिए दिया गया था परंतु जब उनका ओजस्वी उद्बोधन हुआ तो लोगों की इतनी मांग उन्हें सुनने की हुई कि बाद में धर्म महासभा के हर सत्र में वह अपने ओज से छाए रहे। उन्होंने धर्म महासभा में कहा‚ ‘मुझे गर्व है कि मैं उस देश से हूं जिसने सभी धर्मों और सभी देशों के सताए गए लोगों को अपने यहां शरण दी है।’ भगवद्गीता के श्लोकों के जरिए भारतीय संस्कृति और धर्म से जुड़े आख्यानों में जीवन के उदात्त भावों की विरल विवेचना करते हुए उन्होंने कहा था‚ ‘मौजूदा सम्मेलन जो आज तक की सबसे पवित्र सभाओं में से है‚ वह अपने आप में गीता में कहे गए इस उपदेश से जुड़ा है कि ‘जो भी मुझ तक आता है‚ चाहे कैसा भी हो‚ मैं उस तक पहुंचता हूं। लोग अलग–अलग रास्ते चुनते हैं‚ परेशानियां झेलते हैं‚ लेकिन आखिर में मुझ तक पहुंचते हैं।’ स्वामी विवेकानंद ने ही कभी यह भी कहा कि युवाओं को गीता पढ़ने की बजाय फुटबॉल खेलना चाहिए। इसके पीछे की उनकी मंशा पर जाएंगे तो लगेगा‚ युवा वर्ग को शक्ति संपन्न करने के साथ उनके जरिए देश और समाज को सशक्त करने पर उनका जोर था। उन्होंने लिखा है‚ ‘अधिकतर युवा सफल और अर्थपूर्ण जीवन तो जीना चाहते हैं‚ लेकिन अपना लक्ष्य प्राप्त करने के लिए वे शारीरिक रूप से तैयार नहीं होते।’ इसलिए बाद में उन्होंने युवाओं से अपील की कि निर्भय बनें और अपने आपको शारीरिक रूप से स्वस्थ बनाएं।

युवा शक्ति को प्रेरित करने के उनके सूत्र वाक्यों में जाएंगे तो यह भी पाएंगे कि उन्होंने अनुभव को सर्वोत्तम शिक्षक बताते हुए बल दिया है कि जब तक जीवन है‚ सीखते रहें। तभी सफलताएं कदम चूमेंगी। उन्होंने कहा कि हर काम को तीन अवस्थाओं से गुजरना होता है। ये तीन अवस्थाएं हैं‚ उपहास‚ विरोध और स्वीति यानी पहले लोग आपका मजाक उड़ाएंगे। फिर विरोध करेंगे और अंत में आपको स्वीकृति प्रदान कर देंगे। राजस्थान से उनका गहरा नाता रहा। विवेकानंद नाम उन्हें राजस्थान में ही मिला। उनकी जीवनी पढेंगे तो पता चलेगा‚ खेतड़ी के राजा अजीत सिंह उन्हें माउंट आबू से अपने आतिथ्य में अपने यहां लाए थे। खेतड़ी से ही बाद में वह विश्व व धर्म सम्मेलन के लिए शिकागो गए। अजीत सिंह जी ने स्वामी जी की ऊर्जा और अध्यात्म‚ दर्शन का अद्भुत ज्ञान उनमें पाकर ही उन्हें सबसे पहले विवेकानंद संबोधित किया। शिकागो धर्म सम्मेलन का उनका वह चित्र युवाओं की आज भी प्रेरणा है‚ जिसमें उन्होंने खेतड़ी नरेश द्वारा भेंट किया गया राजस्थानी भगवा साफा‚ चोगा‚ कमरबंध पहना हुआ है। स्वामी विवेकानंद जी का युवा शक्ति में अनन्य विश्वास था। इसीलिए उन्होंने युवाओं को जागृत करने के लिए भारत भर की यात्राएं कर उनमें जोश जगाने का कार्य किया। धर्म महासभा के लिए वह 6 सप्ताह पहले ही शिकागो पहुंच तो गए पर उनके पास जितने भी पैसे थे वह सब खत्म हो गए थे। कड़ाके की ठंड‚ गर्म कपड़े नहीं और धर्म महासभा में प्रवेश के लिए यथोचित परिचय पत्र भी नहीं। इन सब कठिनाइयों का सामना करते हुए उन्होंने अपना धीरज नहीं खोते हुए भारत का वहां प्रतिनिधित्व किया। यह सब युवाओं के लिए प्रेरणास्पद है।

गुरुदेव रवीन्द्रनाथ ठाकुर ने कभी कहा था कि आप भारत को जानना चाहते हैं तो विवेकानंद को पढ़िए। मेरा भी मानना है कि युवा सकारात्मक सोच रखते हुए कार्य करते हैं‚ तो जीवन का कोई कार्य ऐसा नहीं है जिसमें वे सफलता प्राप्त नहीं कर सकते। मैं मानता हूं कि स्वामी विवेकानंद जयंती को युवा दिवस के रूप में इसीलिए मनाया जाता है कि प्रखर बुद्धि के वे अद्भुत युवा संन्यासी थे। युवाओं की सबसे बड़ी प्रेरणा थे। उनके जीवन का वह प्रसंग बहुत मार्मिक है‚ जिसमें एक बार एक महिला ने उनसे आकर कहा था कि वह उनसे शादी करना चाहती है और उनसे उनके जैसा ही तेजस्वी पुत्र प्राप्ति की चाह रखती है। स्वामी जी ने इस पर त्वरित कहा था कि मैं संन्यासी हूं। कैसे शादी कर सकता हूंॽ अगर आप चाहें तो मुझे आप अपना पुत्र बना लें। इससे मेरा संन्यास भी नहीं टूटेगा और आपको मेरे जैसा पुत्र भी मिल जाएगा। कहते हैं‚ यह सुनते ही वह विदेशी महिला स्वामी विवेकानंद के चरणों में गिर पड़ी और कहा‚ ‘आप ईश्वर के समान हैं!’ यह सच है‚ स्वामी विवेकानंद हमारे राष्ट्र में को ईश्वरीय जैसे ही थे। किसी भी परिस्थिति में अपने धर्म के मार्ग से वह कभी विचलित नहीं हुए। भारतीय संस्कृति और अध्यात्म के जरिए उन्होंने युवा शक्ति को सदा प्रेरणा दी। उन महामना स्वामी विवेकानंद को जितनी बार भी पढ़ता हूं‚ जीवन को नये अर्थों में व्याख्यायित होते पाता हूं। उनकी पावन जयंती पर आइए‚ उन्हें नमन करते हम उनके दिए आदर्शों को आत्मसात करें।

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