(04-01-2022) समाचारपत्रों-के-संपादक

 

Date:04-01-22

Punish Hatemongers

Dharm Sansad, Bulli Bai police probes must have demonstrable effects on communal bullies

TOI Editorials

Uttarakhand’s SIT mandated to investigate the hate speechridden Dharm Sansad at Haridwar and parallel probes by Mumbai and Delhi police into cyber harassment of Muslim women through an app called ‘Bulli Bai’ are qualified reasons for optimism. But these are just the first steps. Remember that an obnoxious app called ‘Sulli Deals’ featured on the same GitHub platform last year. The Delhi police probe went nowhere. Such policing failures clearly emboldened Bulli Bai creators. Delhi police should be hugely embarrassed, and those behind the app must be unmasked and arrested with chargesheets filed promptly; speedy trial should follow.

In the Dharm Sansad case, the local police registered an FIR only after Muslims lodged complaints. But hate speech offences can and should lead to suo motu investigations. A number of Indian Penal Code sections exist to deal with those who threaten violence on other communities and harass women. But only if there is intent to investigate and prosecute these law-breakers will these laws serve their purpose as a deterrent.

Ignoring violent anti-minority statements and actions by terming them as products of fringe movements is just a dodge. So-called fringe groups can do a lot of damage, and sometimes they are not that much on the fringe. Mob actions in the name of the majority religion have been on the rise – from preventing namaz in Gurgaon to attacks on churches around the country to violence against traders from minority communities. None of these has seen quick, firm police response. Neither have we heard condemnation from governing politicians. And the result is that such mobs get the sense that the law doesn’t apply to them. India’s police agencies are so heavily under the thumb of their political masters that only government signals, severe judicial strictures or, once in a while, a storm of public criticism can force cops to act in such cases.

Now that police forces in three states have initiated probes, there’s a chance finally that a larger message can be sent to hatemongers and internet’s communal bullies. Missing this chance will not only further embolden real world and virtual world mobs, it will also do more damage to India’s reputation, which has taken a lot of recent knocks as far as safety and treatment of minorities are concerned. For India to become one of those countries where majoritarianism becomes an above-the-law brute force will be a real tragedy.


Date:04-01-22

For Sports Heroes

Government must consider innovative funding, including legalising betting

TOI Editorials

While laying the foundation stone for the Major Dhyan Chand Sports University in Meerut, Prime Minister Narendra Modi said young Indians should be encouraged to take up sports as their profession. The thought is good. But the reality is forbidding. Sporting infrastructure in the country remains subpar. True, India just had its best showing at the Olympics when it won seven medals at the Tokyo Games last year, including Neeraj Chopra’s historic gold in the men’s javelin event. However, the fact remains that barring cricket other sports in the country lack an ecosystem of professionalism and excellence.

Money for nurturing talent rarely gets funnelled to the grassroots where it is needed. Instead, it is mostly directed towards the few top athletes with international medal-winning potential. It is no surprise then that Indian parents don’t see sports as a viable career option for their children. After all, that can only happen if the government is willing to support not just the Neeraj Chopras but also those who fall short of that level of excellence. Money is also required to train coaches, support staff and advisers.

This is why countries like the US that are at the apex of international sports have strong sporting cultures in universities that not just produce top-ranked athletes but also employ trainers, sports doctors and scientists. But without a similar university set-up in India, it is the gover nment that has to think of innovative ways to massively increase funding for sports. One model worth considering is the UK’s national lottery funding for sports. If sports betting were to be legalised in India and taxed, it would yield substantial funding for creating sports talent hubs across the country. Legalised betting would also check illegal bookmaking and its link to match-fixing mafia. So, it is a win-win. And once credible sports ecosystems crop up, private investors will automatically be drawn in, making sports professionally viable.


 

Date:04-01-22

More PPP Models For Indian Sports

ET Editorials

If there is a credible, palpable and empirical sign that there has been an advent of a ‘New India’, it is in the domain of sports. The old mentality of ‘quota raj’ and going through the motions has given way to a professional one, where science, goals and funding have become key ingredients with available talent to start India from off the blocks, as was made most visible in last year’s Olympics. In this, private enterprise and participation has been the biggest spur.

On Sunday, Narendra Modi laid the foundation stone of Major Dhyan Chand Sports University in Meerut, Uttar Pradesh. It will house facilities for various sports and train 1,080 athletes. As head of government and chief brand ambassador of party that administers UP, the PM’s encouragement mirrored the enthusiasm not just in infrastructure building by both central and UP governments, but also the importance state administrations now give to sports development. This is welcome. But building ‘temples of India’ for the sake of building them is something governments now know well to avoid. Sports, like business, has been found out to be not a national PSU project, and government(s) needs to be facilitators, not controllers of sporting excellence incubation. It is an election year in UP, and one can overlook using a foundation ceremony of a sports institution as a pulpit to criticise past government apathy towards sport and other failings that go well beyond sports. But the virtues and the rewards to be gained in having genuine professionallyminded stakeholders in Indian sports running India’s sporting ecosystem, through public-private partnership (PPPs), should be the road ahead. The recent past has shown that this works the long distance, beyond the short electoral cycle.


Date:04-01-22

Aiding in governance

The synergy of NGOs, Government and corporates is the holy grail of development

Lijo Chacko, [ Lijo Chacko is with the Institute of Development Studies, Brighton, U.K. ]

It is well known that the collaborative effort of markets and the Government leads to development of a country. We also know that engaging with communities and non-state informal institutions is as important as working with the Government machinery.

Section 135 of the Companies Act mandates corporates who are beyond a certain level of profits and turnover to pay at least 2% of their net profits before tax to the development space. This law gives corporates the necessary impetus to collaborate with non-state actors like Non-Governmental Organisations (NGOs) and Civil Society Organisations (CSOs). This strengthening of citizenry-private partnerships is a major component of development activities. Non-state actors, because of their depth of engagement with communities, bring patient capital to corporate board rooms and help the state, too, by engaging in welfare activities. This is a classic case of state-driven governance mechanism promoting collaboration among non-state actors.

A key pillar of democratic governance is citizens’ power to question the state. NGOs and voluntary groups/organisations have played a significant role in building capacities of citizens to hold governments accountable. With the Government taking the stand that any action by an NGO which is critical of the government is ‘anti-national’, more so when funded from abroad, the space for foreign grants has shrunk. Hence, Corporate Social Responsibility (CSR) grants, which wouldn’t necessarily have flowed had it not been for the CSR law, have assumed importance to provide the much-needed sustenance to NGOs and CSOs as key players in non-state governance.

Essential cogs in the wheel

State governance should be evolving in nature. However, the Indian bureaucratic elite have little appetite for risk-taking and innovation because of the constant changing goalposts of their politician-bosses or because the quantum of work is more than what they can efficiently handle. Bureaucrats, therefore, often take recourse to the status quo even if it is to at least get some work done and not stall everything by campaigning for change, especially in the realm of governance. There is also the fear of failure, with its deep-rooted consequence of non-risk-takers smoothly sailing to the top posts. In such contexts, it is the non-state actor who innovates and creates breakthrough models of community engagement. They also become the vehicle to carry the demands of people to formal institutions. We saw this in the case of the Right to Information (RTI) campaign, which became a law after decades-long efforts by NGOs. The law has brought a dramatic change in the degree of transparency in India, with most Government ministries falling under its ambit.

Corporate houses, when implementing their CSR activities, and governments, when executing their flagship projects, especially in the years preceding elections, are aggressive in their targets. But that doesn’t necessarily work in the development sector where change happens at a glacial pace. It is the non-state actors, who know the lay of the land, who bridge the gap between people and firms/state.

It is common knowledge that the District Collector calls on vetted NGOs/CSOs to implement various schemes during the normal course of the day or to step in at short notice when calamities strike. NGOs and CSOs sometimes do the heavy lift and ensure that schemes reach the last person even in the face of disaster. When non-state actors take a large load off the state’s shoulder, the state can focus more on governance.

Research shows that it is the synergy of NGOs, Government and corporates which is the holy grail of development. I have learnt from being on the field that NGOs and CSOs with their penetration are best suited for last-mile delivery of government schemes or implementation of a corporate house’s CSR work, thus nudging one another in the path to a developmental state.

The tension between the tenets of liberty and equality is balanced by fraternity provided by the empathetic NGOs and CSOs in the journey towards a development state. The CSR law has made the corporate world not only clean its own mess but has also created a legal framework for corporates to work with NGOs and CSOs. NGOs and CSOs in India, irrespective of the open hostility of the current dispensation, will play a major role in mobilising citizen action to right various wrongs. They can help contribute to better polity as well as better governance. Most importantly, they have the legitimacy to operate not just as actors who must ride into the sunset after their job is done but to be as integral cogs in the wheel of good governance.


 

Date:04-01-22

पारदर्शिता से मिलेगी मदद

संपादकीय

विदेशी योगदान विनियमन अधिनियम (एफसीआरए) के लाइसेंस को लेकर उत्पन्न विवाद इससे संबंधित नीति की अस्पष्ट और मनमानी प्रकृति की ओर संकेत करता है जो न केवल गैर सरकारी संगठनों (एनजीओ) को प्रभावित करती है बल्कि नागरिक समाज पर भी असर डालती है। इस क्षेत्र में किस कदर मनमानेपन से काम हो रहा है इसका अनुमान इसी बात से लगाया जा सकता है कि 2022 के पहले दिन 6,000 से अधिक एनजीओ के लाइसेंस अपनी अवधि पूरी कर गए, 179 के लाइसेंस या तो निरस्त कर दिए गए या जांच के अधीन रहे। मिशनरीज ऑफ चैरिटीज का सात दशक पुराना लाइसेंस कथित तौर पर गुजरात में की गई एक पुलिस शिकायत के आधार पर निरस्त कर दिया गया। शिकायत में कहा गया था कि संगठन युवतियों का धर्मांतरण करने का प्रयास कर रहा था। इस खबर ने खूब सुर्खियां बटोरीं। परंतु देश में ऐसे ही पुराने वाले कई एनजीओ मसलन ऑक्सफैम से लेकर जामिया मिल्लिया, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र और इंडिया इस्लामिक कल्चरल सेंटर समेत कई के पास अब एफसीआरए लाइसेंस नहीं हैं। एक चौंकाने वाली बात यह है कि जिन 18,778 संगठनों के लाइसेंस 31 दिसंबर, 2021 की मध्य रात्रि को समाप्त हुए उनमें से 5,789 ने अपने लाइसेंस का नवीनीकरण नहीं कराने का निर्णय लिया, ऑक्सफैम भी उनमें से एक है।

मौजूदा प्रशासन के दौर में एनजीओ को लेकर सरकार के शत्रुतापूर्ण व्यवहार में कुछ भी नया नहीं है। संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन सरकार के कार्यकाल में एफसीआरए व्यवस्था और अधिक कठोर हुई। खासकर कुडमकुलम परमाणु बिजली संयंत्र के खिलाफ हुए स्थानीय विरोध के जोर पकडऩे के समय ऐसा हुआ। सन 2010 में अधिनियम में संशोधन किया गया और विदेशी अनुदान को विनियमित करने के लिए नए प्रावधान जोड़े गए जिससे अगले प्रशासन के लिए पृष्ठभूमि तैयार हुई। सन 2015 में गृह मंत्रालय ने नए नियम प्रस्तुत किए जिनके तहत विदेशी फंड पाने वाले एनजीओ को वचन देना था कि वे देश की संप्रभुता या सुरक्षा को क्षति नहीं पहुंचाएंगे या किसी अन्य देश के साथ मित्रवत रिश्तों को प्रभावित नहीं करेंगे या फिर देश में सांप्रदायिक सद्भाव को क्षति नहीं पहुंचाएंगे। इन प्रावधानों के बाद 2020 में और अधिक प्रतिबंधात्मक प्रावधान आए जिन्होंने रिपोर्टिंग की जरूरत बढ़ाई, पंजीयन प्रक्रिया को कड़ा बनाया और विदेशी धन हासिल करने वाले एनजीओ की धन उपयोग करने की व्यवस्था को काफी हद तक सीमित किया।

आश्चर्य नहीं कि 2020 के बाद से देश में एनजीओ की तादाद आधी हो गई है। विडंबना यह है कि 2017 से मनमानी जांच का दायरा बढऩे के बाद भी भारतीय समाज के सबसे अधिक बड़े एनजीओ यानी राजनीतिक दल इससे बाहर हैं। बल्कि उन्हें तो चतुराईपूर्ण अतीत से संशोधित कानून का लाभ मिला और वे विदेशी कंपनियों की भारतीय अनुषंगी या किसी भारतीय की 50 फीसदी हिस्सेदारी वाली विदेशी कंपनी से फंड पाने के अधिकारी हो गए। इसका तात्कालिक संदर्भ था वेदांत द्वारा 2004 से 2012 के बीच कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी दोनों को दिया गया चंदा जिसे अदालत ने अवैध ठहराया था। बाद में विपक्ष और सत्ता पक्ष के बीच दुर्लभ एकता दिखाते हुए इस फैसले को कानूनन पलट दिया गया।

एनजीओ पर जिस तरह अस्पष्टता के साथ जांच परख शुरू की गई है उसमें यह देखा जा सकता है कि सरकार की आलोचना करने वाले संगठनों को खासतौर पर निशाने पर रखा जा रहा है। यदि सरकार स्पष्ट नीति के साथ सामने आए तो एफसीआरए व्यवस्था को सुसंगत बनाने में कुछ भी आपत्तिजनक नहीं। ऐसा करते हुए बस यह करना है कि विदेशी निवेश की शर्तों की तरह विदेशी फंडिंग वाले सभी संस्थानों के लिए भी दिशानिर्देश एकदम स्पष्ट हों। इससे पारदर्शिता बढ़ेगी और अनुपालन करने वाले एनजीओ स्वतंत्र रूप से काम कर सकेंगे।


Date:04-01-22

विद्वेष का दायरा

संपादकीय

कई बार किसी अपराध की प्रकृति ऐसी होती है, जिसके जिम्मेदार लोगों को तो कानून के कठघरे लाया जा सकता है, लेकिन उससे सामाजिकता की व्यापक छवि को जो नुकसान पहुंचता है, उसकी भरपाई आसान नहीं होती। इंटरनेट के विस्तार के साथ-साथ इसकी उपयोगिता से इनकार नहीं किया जा सकता, लेकिन इसके समांतर साइबर दुरुपयोग के जितने स्तर सामने आ रहे हैं, वे अपराधों का एक नया संजाल खड़ा कर रहे हैं। आनलाइन ठगी से लेकर साइबर अपराधों के कई स्वरूपों ने पहले ही कई चुनौतियां खड़ी की हैं, अब पिछले कुछ समय से एक खास समुदाय की महिलाओं को निशाना बना कर जैसी हरकतें की जा रही हैं, वे बेहद गंभीर हैं। एक रिपोजेटरी होस्टिंग सेवा ‘गिटहब’ पर बनाए गए ‘बुली बाई’ नामक विवादास्पद ऐप के जरिए मुसलिम महिलाओं की तस्वीरों का जैसा बेजा और आपत्तिजनक इस्तेमाल किया गया, उससे यह साफ है कि इस तरह की गतिविधियों के पीछे केवल कुछ सिरफिरे लोगों की अराजकता नहीं है, बल्कि यह बदनामी और भय पैदा करने की सुनियोजित और संगठित कोशिश है।

इससे बड़ी विडंबना और क्या होगी कि जिस दौर में साइबर अपराधों से निपटने के मामले में पुलिस महकमा अक्सर बढ़-चढ़ कर दावे करता रहता है, इसी बीच पिछले साल भर के भीतर एक तरह की यह दूसरी कोशिश सामने आई है। गौरतलब है कि पिछले साल ‘गिटहब’ पर ही ‘सुल्ली डील्स’ नाम से एक ऐप बना कर मुसलिम महिलाओं की तस्वीरें डाल कर इसी तरह उनकी खरीद-बिक्री की बात की गई थी। तब इसके खिलाफ पुलिस ने शिकायत भी दर्ज की थी, मगर कार्रवाई के मामले में बरती गई उदासीनता का ही यह नतीजा है कि अब फिर कुछ असामाजिक तत्त्वों ने महिलाओं को अपमानित और प्रताड़ित करने की दोबारा कोशिश की। इस बार मामले के तूल पकड़ने के बाद पुलिस ने थोड़ी सक्रियता बरती है और ‘गिटहब’ ने ऐप को हटा दिया है, मगर इस तरह के औपचारिक उपायों से शायद ही ऐसी हरकतों पर रोक लगाई जा सके। इंटरनेट की दुनिया जितनी विस्तृत है, उसमें साइबर अपराध में लगे लोग हर कुछ समय बाद विकल्प निकाल लेते हैं। सवाल है कि सोशल मीडिया पर किसी बात पर उपजे विवाद के बाद मूल रूप से अवांछित टिप्पणी करने वाले किसी व्यक्ति को खोज निकालने वाली पुलिस ‘बुली बाई’ या ‘सुल्ली डील्स’ जैसे अपराधों को अंजाम देने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का उदाहरण क्यों पेश नहीं करती!

इस मामले में एक पहलू यह है कि किसी ऐप के जरिए महिलाओं को अपमानित करने जैसे अपराधों के पीछे जो प्रवृत्ति काम करती है, वह एक जटिल समस्या है। यह समझना मुश्किल नहीं है कि समुदाय विशेष की महिलाओं को निशाना बना कर उन्हें अपमानित करने, उनका भयादोहन करने के पीछे मुख्य रूप से सांप्रदायिक नफरत की भावना काम करती है। इससे एक पूरे समुदाय और खासकर महिलाओं के भीतर अपनी स्थिति को लेकर कैसी भावना पैदा होती होगी, इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। ऐसी हरकतों से चौतरफा नुकसान के सिवा और क्या हासिल होगा! सच यह है कि इस तरह का अपराध करने वाले लोग न्यूनतम मानवीय संवेदनाओं से भी दूर होते हैं। प्रथम दृष्टया इनके निशाने पर किसी खास समुदाय की महिलाएं हो सकती हैं, लेकिन आखिरकार ये सभी महिलाओं के खिलाफ कुंठा से भरे होते हैं। साइबर संसार के विस्तृत होते दायरे में ऐसे अपराधियों की गतिविधियों पर तत्काल लगाम नहीं लगाई गई तो आने वाले वक्त में डिजिटल दुनिया को लेकर एक खास तरह का असुरक्षाबोध जोर पकड़ेगा।


 

Date:04-01-22

गरिमा का सवाल

संपादकीय

जब समाज में विद्वेष फैलाने वालों के खिलाफ त्वरित कार्रवाई नहीं होती या कार्रवाई को जांच के नाम पर लंबा खींचा जाता है या कहें टाला जाता है तो अपराधियों के हौसले और बुलंद हो जाते हैं। उन्हें लगता है कि उनके कार्यों को मूक सहमति मिल रही है और उनकी हरकतों का दायरा जातीय तथा लैंगिकता की दीवारों को तोड़कर पूरे समाज को घायल करने लगता है। ये लोग किसी की प्रतिष्ठा और गरिमा की परवाह नहीं करते। ‘बुल्ली बाई एप’ का मामला ऐसा ही है, जिस पर मचे हंगामे के बाद राष्ट्रीय महिला आयोग ने तेजी से कार्रवाई के लिए दिल्ली पुलिस को लिखा है। इस एप पर लगभग सौ प्रभावशाली मुस्लिम महिलाओं की तस्वीरें अपलोड करके अश्लील और अनर्गल बातें लिखी गई हैं। सोशल मीडिया उपयोगकर्ताओं और महिला अधिकार समूहों में इस विषय पर भारी रोष है। ‘बुल्ली बाई एप’ ने तस्वीरें अपलोड करके कुछ ऐसी ही हरकत की है, जैसी पिछले वर्ष जुलाई में ‘सुल्ली डील्स’ नामक एप ने की थी। वस्तुत: दोनों एप एक जैसा ही काम करते हैं। एप को खोलने पर एक मुस्लिम महिला की तस्वीर बुल्ली बाई के तौर पर प्रकट होती है। ट्विटर पर अधिक फॉलोवर वाली (इनफ्लूएंसर) मुस्लिम महिलाओं, जिनमें पत्रकार भी शामिल है, की तस्वीरें चुनिंदा तरीके से अपलोड की गई हैं। महिला आयोग ने उस महिला पत्रकार के ट्वीट का ‘संज्ञान’ लिया, जिनकी तस्वीर एप में उपयोग की गई है। महिला पत्रकार ने इस बाबत दिल्ली पुलिस की साइबर शाखा के समक्ष शिकायत दर्ज कराई है। दिल्ली पुलिस आयुक्त से तत्काल प्राथमिकी दर्ज करके त्वरित कार्रवाई करने को कहा गया है ताकि इस तरह के अपराध की पुनरावृत्ति नहीं हो। ऑल इंडिया प्रोग्रेसिव वूमंस एसोसिएशन ने पीड़िताओं के साथ एकजुटता प्रदर्शित करते हुए आरोप लगाया है कि इस मामले के पीछे हिंदू सर्वोच्चतावादियों का हाथ है। महिला अधिकार कार्यकर्ता शबनम हाशमी ने सवाल किया है कि बहुसंख्यक कब तक मूकदर्शक बने रहेंगे या सभी धर्मनिरपेक्ष लोग मानसिक और शारीरिक रूप से मृत हो चुके हैं। ट्विटर पर भी इस मामले में व्यापक प्रतिक्रिया हुई है। हालांकि सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने होस्टिंग प्लेटफार्म ‘गिटहब’ के बुल्ली बाई एप के उपयोगकर्ताओं को ब्लॉक करने की पुष्टि की है। पर यहां सवाल उठता है कि जब ‘सुल्ली डील्स’ ने पिछले साल ऐसी ही हरकत की थी और दिल्ली तथा यूपी पुलिस ने मामले भी दर्ज किए थे तो दोषियों पर अब तक कार्रवाई क्यों नहीं हुई?


Date:04-01-22

बांधों की सुरक्षा बेहद अहम

निर्मल यादव

 

जल पर आधारित जीव जगत के जीवन का संबंध चिरकालीन है। जल के बगैर हम सृष्टि के अस्तित्व की कल्पना तक नहीं कर सकते। यही वजह है कि विश्व की तमाम मानव सभ्ययताएं सदानीरा नदियों के इर्दगिर्द ही फलीं-फूलीं। मानव सभ्यताओं की विकास यात्रा के क्रम में जैसे-जैसे पानी की मांग में वृद्धि होती गई, वैसे-वैसे जल संग्रह के उपाय व्यापक होते चले गए। बांध इन्हीं उपायों का व्यापकतम रूप है। बांधों के वजूद में आने के साथ ही नदियों के बहते हुए जल का संचय करने का चलन दुनिया भर में आरंभ हो गया।

बाढ़ की समस्या से निपटने और पानी सहेजने के मकसद से विश्व के तमाम देश प्राचीन काल से ही बांधों का निर्माण करते आए हैं। आधुनिक युग में सिंचाई व पेयजल आपूर्ति से संबंधित आवश्यकताओं को पूरा करने तथा पन-बिजली के उत्पादन के मद्देनजर दुनिया भर में हजारों की संख्या में बांधों का निर्माण हुआ। यदि बड़े बांधों की बात करें तो दुनिया भर में अब तक 50 हजार से ज्यादा बांध बनाए जा चुके हैं। इतिहास साक्षी है कि विश्व का सबसे प्राचीन मानव निर्मिंत बांध 3000 ईसा पूर्व में तत्कालीन मेसोपोटामिया में बनाया गया। वहां पर बाकायदा बांधों की एक श्रृंखला बनाई गई थी। मेसोपोटामिया के अतिरिक्त मिस्र, रोम, श्रीलंका आदि देशों में भी ईसा पूर्व के कालखंड में बांध बनाए जाने के उल्लेख मिलते हैं। भारत में यहां चोल राजवंश द्वारा ग्रांड एनीकट नाम से जो बांध कावेरी नदी पर बनाया गया है, उसे भारत के प्राचीनतम बांध के रूप में स्वीकार किया जाता है। आंकड़ों की दृष्टि से देखें, तो बांधों के मामले में हम दुनिया में तीसरे नंबर पर हैं। पहले नंबर पर चीन तथा दूसरे पर अमेरिका है। बांधों के राष्ट्रीय रजिस्टर के अनुसार देश में 5334 छोटे-बड़े बांधों का निर्माण पूरा हो चुका है, जबकि 411 बांध निर्माणाधीन हैं।

देश की विभिन्न जरूरतों को पूरा करने के लिए भारत के बांध सालाना लगभग 300 बिलियन क्यूबिक मीटर पानी का भंडारण करते हैं, लेकिन ये बांध लगातार पुराने हो रहे हैं। लगभग 80 फीसद बांधों की उम्र 25 वर्ष से अधिक हो चुकी है। मजे की बात तो यह है कि भारत में 227 बांधों की आयु 100 साल से ज्यादा हो चुकी है। देश में राष्ट्रीय महत्व वाले बांध की संख्या 65 है। इनमें से 11 निर्माणाधीन हैं। राष्ट्रीय महत्त्व के बांधों की श्रेणी में ऐसे बांधों को शामिल किया जाता है, जिनकी उंचाई 100 मीटर से अधिक हो या बांध की स्टोरेज क्षमता एक बिलियन क्यूबिक मीटर से अधिक हो। भारत में जो कुल बांध हैं, उनमें से 92 परसेंट ऐसे हैं जो इंटर स्टेट रिवर बेसिन क्षेत्र में स्थित नदियों पर बने हुए हैं। महत्त्वपूर्ण यह भी है कि बांधों की सुरक्षा एक अंतरराज्यीय विषय है। ऐसे में यह बड़ा जरूरी था कि बांधों की सुरक्षा को लेकर पूरे देश का एक कानून सम्मत ‘कॉमन प्रोटोकॉल’ बनाया जाए। इस दृष्टि से ‘बांध सुरक्षा विधेयक’ को संसद के दोनों सदनों की स्वीकृति मिलना बेहद महत्त्वपूर्ण है। सही मायनों में बांध सुरक्षा की दिशा में केंद्र सरकार का यह कदम बेहद सार्थक है। यह एक मील का पत्थर साबित होगा। देश में बांधों की विफलता या क्षतिग्रस्त होने की घटनाओं में 15 हजार से अधिक लोगों को जान गंवानी पड़ी है, लेकिन कालांतर में इन घटनाओं से सबक नहीं लिया गया। इंसानी जिंदगी के लिए खतरा बनने वाले ऐसे हादसों से सबक लेने के बजाय विभिन्न राज्य एक दूसरे पर जिम्मेदारी थोपने में मशगूल रहे। बांध सुरक्षा विधेयक 2019 पर लोक सभा ने 2 अगस्त 2019 को मुहर लगाई थी, जिसके ठीक दो साल बाद 2 अगस्त, 2021 को इसे राज्य सभा ने भी पारित कर दिया। अब अधिनियम और नियम बनने के साथ ही देश में बांध सुरक्षा का पूरा स्ट्रक्चर खड़ा होगा।

दोनों सदनों में कानून पर मुहर लगने के दौरान देश में बांधों के क्षतिग्रस्त होने की घटनाए 41 से बढ़कर 42 हो गई। जिम्मेदारी और जवाबदेही अभी तक के संगठन स्ट्रक्चर में नहीं है, जिसकी वजह से आंध्र प्रदेश के अन्नामाया बांध जैसे हादसे की आशंका पर अंकुश लगाने में दिक्कतें आती रही हैं। अभी तक बांध सुरक्षा को लेकर देश में राष्ट्रीय स्तर पर दो संस्थाएं काम करती हैं ‘नेशनल कमेटी ऑन डैम सेफ्टी’ और केंद्रीय जल आयोग का ‘डैम सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशन’। ठीक इसी तरह राज्यों में भी दो स्तरीय व्यवस्था अपनाई गई है, लेकिन यह चारों संस्थाएं महज सलाहकारी भूमिका में काम करती है। इन्हें किसी भी तरह की संवैधानिक शक्ति प्राप्त नहीं है।

इसलिए राज्यों के स्तर पर गम्भीरता से इस महत्त्वपूर्ण विषय पर काम नहीं हो पाता है। वर्तमान विधेयक में भी इन्हीं दो स्तरीय व्यवस्थाओं का प्रावधान किया गया है। इस दो स्तरीय व्यवस्था में राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय बांध सुरक्षा समिति और राष्ट्रीय बांध सुरक्षा प्राधिकरण बनेगा। समिति एक तकनीकी निकाय है। वह एक थिंक टैंक के रूप में काम करेगी, जिसमें राज्यों के सदस्य होंगे, केंद्र सरकार के प्रतिनिधि होंगे और इस विषय के विशेषज्ञ भी होंगे। सार संक्षेप में ये कहना लाजिमी होगा कि लागू होने वाली नई व्यवस्था को पूरी संजीदगी से जमीन पर उतारना होगा। तब ही अपने हित के लिए बनाए गए बांधों से जुड़े कुदरत के भारी नुकसान के खतरे से महफूज रहा जा सकेगा।


 

Date:04-01-22

पहचान पत्रों का जुड़ना जरूरी

टी वी मोहनदास पई, ( अध्यक्ष आरिन कैपिटल पार्टनर्स )

भारतीय संसद ने हाल ही में चुनाव कानूनों में एक संशोधन को मंजूर किया है, जिसके मुताबिक, देश का कोई भी नागरिक अब स्वेच्छा से अपने आधार को देश की मतदाता सूची से डिजिटल तरीके से जोड़ सकता है। यह चुनाव कानून (संशोधन) विधेयक, 2021 पिछले साल 20 दिसंबर को लोकसभा से पारित किया गया और उसके अगले दिन राज्यसभा से। हालांकि, चुनाव सुधार की जरूरत पर गौर करने के बजाय इस बिल पर अनावश्यक विवाद भी पैदा किया गया।

सुधारों की हमें कितनी सख्त जरूरत है, यह कोई छिपी हुई बात नहीं है। हमारी मतदाता सूचियों में बड़ी गड़बड़ियां हैं। हमारे पास नागरिकों का कोई राष्ट्रीय डाटाबेस नहीं है, जिसे मतदाता सूची के रूप में इस्तेमाल किया जा सके। चूंकि हमारी आबादी काफी ज्यादा है, इसलिए नाम दर्ज करने की प्रक्रिया भी कठिन है। इसमें खासा समय लगता है और यह सुनिश्चित करने के लिए भी जांच की जरूरत है कि डाटा पूरी तरह और सही तरीके से दर्ज हो।

भारत में हर राज्य अपनी-अपनी मतदाता सूची का प्रबंधन करता है। जैसे ही चुनाव के दिन करीब आते हैं, मतदाता सूची को संशोधित किया जाता है और नागरिकों को अपने विवरण की जांच करने के लिए कहा जाता है। कमोबेश इसमें गलतियां होती ही हैं और उनको ठीक करना काफी मुश्किल होता है। मसलन, कभी-कभी जैसे ही सूची प्रकाशित होती है, मतदाता के नाम ही गायब हो जाते हैं। अगर कोई निवास स्थान बदलने या किसी दूसरे शहर में स्थानांतरित होने के बाद कोई बदलाव करता है, तो नए स्थान पर नामांकन की प्रक्रिया काफी समय लेती है। भले ही आपके पास मतदाता पहचान पत्र हो, लेकिन मतदाता सूची से उसके विवरण का मिलान आवश्यक है।

आज मतदान करने वाला हर नागरिक अपने निवास स्थान के आधार पर एक खास मतदान-केंद्र से जुड़ा है, और यदि आप चुनाव के वक्त यात्रा पर हैं, तो आप किसी अन्य स्थान पर वोट नहीं दे सकते। इस भौगोलिक बंदिश के कारण बड़ी संख्या में लोग मतदान से वंचित हो जाते हैं, जो हमारे लोकतंत्र की एक जगजाहिर कमी है। इतना ही नहीं, यदि मतदाता सूची दुरुस्त न हो, तो कोई योग्य भारतीय इलेक्ट्रॉनिक रूप से भी अपना मत नहीं दे सकता। इसलिए भारत को आज जिस चीज की सर्वाधिक जरूरत है, वह है मतदान के योग्य नागरिकों का एक इलेक्ट्रॉनिक डाटाबेस। डाटाबेस इस तरह से बनना चाहिए कि एक बार यदि मतदाता अपनी नागरिकता के आधार पर पंजीकृत हो जाए, तो निवास स्थान में बदलाव या अन्य तमाम संशोधन वह आसानी से कर सके, ताकि अनावश्यक परेशानियों से बचते हुए वह अपना वोट दे सके।

ऐसा करने का एकमात्र तरीका मतदाता सूची को आधार से जोड़ना है। आज 18 साल से अधिक उम्र के अधिकांश नागरिकों के पास आधार है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक, 31 अक्तूबर, 2021 तक 126 करोड़ से अधिक आधार कार्ड जारी हो चुके थे। इनमें वे लोग भी शामिल हैं, जिनकी मौत हो चुकी है। अब तक करोड़ों प्रमाण पत्रों को प्रमाणीकृत किया जा चुका है और यह प्रक्रिया लगातार चल रही है। लिहाजा, आधार डाटा सुरक्षित और पूरी तरह से उपयोग करने योग्य है।

वहीं दूसरी तरफ, मतदाता सूची की गड़बड़ियों की वजह से कई मतदाता मताधिकार का इस्तेमाल नहीं कर पाते। अगर संशोधन समय पर नहीं किए जाते हैं और नए मतदाताओं के पंजीकरण में देरी होती है (जैसा अक्सर होता है), तब भी कई योग्य मतदाता वोट देने से चूक जाते हैं। इससे मताधिकार का प्रयोग करने वाले मतदाताओं का अनुपात कम होता है, और मतदान अनुपात भी, जो वास्तव में अधिक होना चाहिए।

जाहिर है, स्वेच्छा से अपने आधार नंबर को मतदाता सूची से जोड़ने संबंधी नया संशोधन एक बड़ा सुधार है। यह हमारे लोकतंत्र को मजबूत करेगा। कई नागरिकों, नागरिक समूहों और चुनाव आयोग द्वारा भी ऐसी मांग की गई थी। बेशक आलोचक इसके खिलाफ जोरदार तर्क रखते हैं और निजता के अधिकार के हनन की दुहाई देते हैं। मगर जब कानून कहता है कि जोड़ने का यह काम स्वैच्छिक है, तो कैसे यह कवायद निजता का उल्लंघन कर सकती है? हां, चुनाव आयोग को यह जरूर सुनिश्चित करना होगा कि पूरी आधार संख्या कहीं भी प्रकाशित या प्रकट न हो। और, यह आसानी से हो सकता है, जैसे टीकाकरण प्रमाणपत्र के रूप में जारी कोविन प्रमाणपत्र में किया गया है।

विरोधियों का एक और तर्क है कि यह बड़ी तादाद में मतदाताओं को अपने अधिकारों से वंचित कर देगा। यह भी बेजा बात है, क्योंकि जुड़ाव स्वैच्छिक है और अन्य सभी दस्तावेज, जो पंजीकरण और वोट देने के अधिकार को सुनिश्चित करते हैं, उपयोग में लाए जा सकते हैं। इसमें कोई मौजूदा अधिकार छीना नहीं जा रहा है, और न ही नई जिम्मेदारी थोपी जा रही है। एक तर्क यह भी दिया जा रहा है कि आधार पहचान का प्रमाण है, न कि नागरिकता का। वाकई यह सही तथ्य है, लेकिन जब कोई अपना पंजीकरण मतदाता के रूप में कराता है, तो उसे नागरिकता किसी अन्य दस्तावेज से साबित करनी पड़ती है, न कि आधार से। जो लोग आधार को लिंक कराना चाहते हैं, वही ऐसा कर सकेंगे।

फिर भी, कुछ लोगों का तर्क है कि यह संविधान-विरोधी है, क्योंकि यह निजता के अधिकार का उल्लंघन करता है और सर्वोच्च अदालत के उस फैसले के खिलाफ है, जिसमें कहा गया है कि सरकार को उन मामलों में आधार मांगने के लिए कानून बनाना चाहिए, जिसमें लोगों को आर्थिक लाभ नहीं दिया जाता है। चूंकि यह जुड़ाव स्वैच्छिक है और संशोधन पारित किया जा चुका है, इसलिए इनमें से कोई भी तर्क गले नहीं उतरता।

साफ है, मतदाता पंजीकरण, सत्यापन, निवास में परिवर्तन, त्रुटि-सुधार जैसी कवायदों को तो यह प्रक्रिया आसान बनाएगी ही, इन सबसे कहीं अधिक यह फर्जी वोटिंग और एक ही इंसान द्वारा कई बूथों पर मतदान करने जैसे गैर-कानूनी कृत्यों को भी रोकेगी। क्या यह चुनाव सुधार की दिशा में बड़ा कदम नहीं है?