01-03-2022) समाचारपत्रों-के-संपादक

Date:01-03-22

Adapt to Climate Impacts a Priority

ET Editorials

Increased political awareness about climate change notwithstanding, global effort at adapting to the impacts of warming and improving resilience lags far behind the rate of global warming. The second report of the Sixth Assessment by the Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) deals with impacts, adaptation and vulnerability. It finds that the slow and fragmented efforts to adapt to the climate impacts already being experienced have left the poorest and most vulnerable at risk.

The report makes it clear that adapting to climate impacts is as critical as reducing emissions. The interdependence of climate, biodiversity and people reiterates the need for an all-ofgovernment approach to adaptation and climate resilience, thereby preventing maladaptation that increases the vulnerability of communities least responsible for the climate crisis. This is a critical intervention that should be a wake-up call to policymakers, particularly in developing countries. Not designing policies that focus on adapting and improving resilience to climate change will endanger efforts to tackle poverty and improve wellbeing. Adaptation must no longer be a side issue, with the lion’s share of policy attention and finance being directed at reducing emissions through green energy options and reduced dependence on fossil fuels.

India is among the most vulnerable countries. Though it has taken some measures, including setting up a National Adaptation Fund, India must prioritise adaptation. It will need to make it the core of its policymaking, be it building infrastructure or agriculture. Unaddressed, the complex compounding, cascading risk of climate impacts will undermine India’s effort to grow its economy and pull all its citizens out of poverty.


Date:01-03-22

Reporting cyber attacks

If there is incentive for firms not to disclose security attacks, it affects cyber security and data protection

V. Sridhar is Professor, IIIT Bangalore

The Ministry of Electronics and Information Technology is likely to come out with new cyber security regulations, as indicated by Minister of State Rajeev Chandrasekhar at a recent cyber security event. The essence of this regulation will be to put the onus on organisations to report any cyber crime that may have happened against them, including data leaks. Clause 25 in the Data Protection Bill 2021 says that data fiduciaries should report any personal and non-personal data breach incident within 72 hours of becoming aware of a breach. Even the golden standard for data protection, namely the European Union General Data Protection Regulation (EU GDPR), has a clause for reporting data breach incidents within a stringent timeline.

Security breaches

While this, in principle, is likely to improve cyber security and reduce attacks and breaches, why are there continuing breach incidents every minute? According to Cybercrime Magazine, if it were measured as a country, then cyber crime — which is predicted to inflict damages totalling $6 trillion globally in 2021 — would be the world’s third-largest economy after the U.S. and China.

Apart from private firms, government services, especially critical utilities, are prone to cyber attacks and breach incidents. The ransomware attack against the nationwide gas pipeline in 2021 in the U.S. virtually brought down the transportation of about 45% of all petrol and diesel consumed on the east coast. Hence it is important that even cyber attacks on government and state-owned enterprises be reported so that corrective actions can be taken on the security of critical infrastructure of the nation.

What is the logic behind incidence reporting? If incidences are reported, the Indian Computer Emergency Response Team and others can alert organisations about the associated security vulnerabilities. Firms not yet affected can also take precautionary measures such as deploying security patches and improving their cyber security infrastructure.

But firms are reluctant to notify the breach incidents to the regulators. This is because any security or privacy breach has a negative impact on the reputation of the associated firms. An empirical study by Comparitech indicates that the share prices for firms generally fall around 3.5% on average over three months following the breach. In the long term, breached companies underperformed in the market. After one year, share price of breached firms fell 8.6% on average, resulting in a poor performance in the stock market. So, firms weigh the penalties they face for not disclosing the incidents versus the potential reputational harm due to disclosure, and decide accordingly.

The other important aspect is enforcement of the regulation and associated rules. How will the regulator come to know when a firm does not disclose a security breach? It can be done only through periodic cyber security audits. These audits should be comprehensive enough to identify such incidents that might not have been reported by the firm. Unfortunately, the regulators in most countries including India do not have such capacity to conduct security audits frequently and completely. If either the probability of such audits is low or the probability of finding breach incidents during such audits is low, there is incentive for the firms not to disclose security attacks.

Possible solutions

Given the above complex nature of disclosure, what could be the possible solutions apart from enacting rules? The first is that the government empanel third party cyber security auditors for the conduct of periodical cyber security impact assessments, primarily amongst all the government departments, both at the national and State level, so that security threats and incidents can be detected proactively and incidents averted. The government can also mandate that periodic security audit reports be published by private firms and arrange to conduct surprise security audits towards enforcements.

The Ministry, as part of cyber security assurance initiatives of the Government of India, to evaluate and certify IT security products and protection profiles, has set up Common Criteria Testing Laboratories and certification bodies across the country. These schemes can be extended towards cyber security audits and assessments as well. Much like IBM, which set up a large cyber security command centre in Bengaluru, other large firms can also be encouraged to set up such centres for protection of their firms’ assets. Such measures will also pass the muster of the EU GDPR, thereby moving India closer to the set of countries that have the same level of cyber security and data protection as that of EU, for seamless cross-border data flow.


Date:01-03-22

संसदीय लोकतंत्र का नया सवाल- मतदाता कैसा हो ?

अभय कुमार दुबे, ( अम्बेडकर विश्वविद्यालय, दिल्ली में प्रोफेसर )

उत्तर प्रदेश के चुनाव से पहले मेरे विचार में भारत के संसदीय लोकतंत्र का केंद्रीय प्रश्न एक ही था : ‘हमारा प्रतिनिधि कैसा हो?’ इस सवाल का संतोषजनक जवाब अभी मिल भी नहीं पाया था कि इस विधानसभा चुनाव ने एक दूसरा केंद्रीय प्रश्न सामने रख दिया है। यह है : ‘हमारा मतदाता कैसा हो?’ इस सवाल के महत्व को समझने के लिए चुनावी गोलबंदी में इस्तेमाल की जा रही युक्तियों और उनसे प्रभावित होने वाले मतदाता के मानस पर गौर करना जरूरी है। इस तर्ज पर सोच-विचार करते ही हमें कुछ आनुषंगिक प्रश्नों का सामना करना पड़ेगा। मसलन, हमें सोचना होगा कि क्या भारतीय मतदाता को किसी पार्टी या नेता के प्रति इतना निष्ठावान होना चाहिए कि वह उससे लगातार असंतुष्ट होते हुए भी उसके खिलाफ वोट डालने से परहेज करता रहे? क्या हमारे मतदाता को उसे आर्थिक या अन्य तरह की राहत देने वाली सरकार के प्रति इस हद तक कृतज्ञ होना चाहिए कि वह उसे वोट देने के ज़रिये ‘नमक का हक’ अदा करता हुआ महसूस करे? क्या किसी मतदाता को बार-बार एक ही पार्टी को केवल इसलिए वोट देते रहना चाहिए कि उसने अतीत में कभी उसके समुदाय को सत्ता का दुर्लभ स्वाद चखाया था, भले ही उस एक सफलता के बाद उस मतदाता-समूह के सभी वोट चुनाव-दर-चुनाव बरबाद होते रहें? क्या उन्हें इतना तंगनज़र होना चाहिए कि वह किसी नेता या पार्टी की घोषणा को केवल अपने इलाके, प्रदेश या अपने समुदाय या अपनी लैंगिक-स्थिति के मद्देनज़र ही देखे और दृष्टि की व्यापकता और गहराई का इस्तेमाल न करे- भले ही तथ्य पुकार-पुकार कर अपनी कहानी स्वयं कह रहे हों?

ये सभी सवाल उत्तर प्रदेश की चुनावी हकीकत पर ही रोशनी नहीं डालते, बल्कि हमारे समूचे लोकतंत्र की हुलिया को सामने रख देते हैं। मिसाल के लिए, एंटी-इनकम्बेंसी या सरकार विरोधी भावनाओं का सामना हर सत्तारूढ़ दल को करना पड़ता है। उसे बेअसर करने के लिए सत्तारूढ़ ताकतें मतदाताओं को याद दिलाती हैं कि उनके हित में क्या-क्या किया गया है। ‘नमकहरामी’ और ‘नमकहलाली’ जैसे फिकरों का इस्तेमाल किया जा रहा है। वोटों की गोलबंदी के इतिहास में इस तरह की भाषा का इस्तेमाल और इस तरह के मनोभावों को उभारने के प्रयास का यह पहला उदाहरण है।

मतदाता को सरकारी मदद के ज़रिये ‘लाभार्थी’ की श्रेणी में बदला जाता है, ऐसा ‘लाभार्थी’ कहीं जातिगत और सामुदायिक निष्ठाओं के चलते ‘सरकारी कृपा’ को भूल न जाए इसलिए प्रचारकों की तरफ से उसे नमक का हक अदा करने की नैतिकता याद कराई जा रही है। यह प्रकरण बताता है कि आधुनिक राजनीति को विशुद्ध सामंती सामाजिक-आर्थिक संबंधों तक भी गिराया जा सकता है। पिछले सात-आठ साल से कई राज्यों में नकद या अन्य तरह की राहत से विभिन्न पार्टियों की सरकारों ने लाभार्थियों की यह श्रेणी तैयार की है। चुनावों में इस श्रेणी के कारण एंटी-इनकम्बेंसी का सामना करने में मदद भी मिली है। लेकिन, इन प्रदेशों में लाभार्थियों को वोटरों में बदलने की रणनीति की खुली दावेदारियां नहीं की गईं। इसके विपरीत उप्र के चुनाव में यह प्रयोग मुखर ढंग से किया जा रहा है। अगर सरकारी पार्टी इस प्रयोग में सफल हो गई, तो निकट भविष्य में चुनाव के जरिए सरकारें बदलना पहले के मुकाबले बहुत मुश्किल हो जाएगा।

इन सभी लिहाज़ से उत्तर प्रदेश का चुनाव मतदाताओं की परीक्षा बन गया है। सारे देश की निगाहें इस बात पर लगी हुई हैं कि देश के सबसे बड़े राज्य के मतदाता क्या रुख अपनाते हैं। क्या वे सरकारी मदद को अपने अधिकार की तरह ग्रहण करने का तर्कसंगत रवैया प्रदर्शित करेंगे? क्या ये मतदाता आर्थिक राहत के बदले अपनी जातिगत-समुदायगत निष्ठाओं को कम से कम वोट डालने के मामले में स्थगित कर देंगे? अगर मतदाताओं ने ऐसा किया तो इसके दूरगामी असर होंगे। राजनीति के साथ-साथ अर्थनीति पर भी।


Date:01-03-22

जंगलराज वाले दौर में दुनिया

श्रीराम चौलिया, ( लेखक जिंदल स्कूल आफ इंटरनेशनल अफेयर्स में प्रोफेसर और डीन हैं )

यक्रेन पर रूस के आक्रमण ने हमारे समक्ष एक तात्कालिक प्रश्न खड़ा कर दिया है कि हम किस प्रकार के विश्व में जी रहे हैं? वर्षों से ‘वैश्विक अव्यवस्था’ और ‘नेतृत्वहीन दुनिया’ की चर्चा होती रही है, परंतु अब यह वास्तव में दिखने लगी है। समकालीन दौर में एक धारणा यह भी बनी थी कि निरंतर बढ़ती परस्पर आर्थिक निर्भरता और आपस में लगातार जुड़ती दुनिया जैसी संकल्पनाओं के कारण 21वीं सदी में कोई बड़ा अंतरराष्ट्रीय टकराव नहीं होगा और छिटपुट घटनाओं को छोड़कर वैश्विक शांति कायम रहेगी, किंतु यूक्रेन के कीव और खारकीव जैसे घनी आबादी वाले शहरों में छिड़ी घमासान लड़ाई ने इन सभी धारणाओं को ध्वस्त कर दिया है। जिस हिंसक अंतरराष्ट्रीय इतिहास को बीती शताब्दियों की भूली-बिसरी घटनाएं मान लिया गया था, अब उनकी वापसी होती दिख रही। दबंगई की राजनीति और शक्ति आधारित भू-राजनीति का डंका बजता दिखाई दे रहा है। इसे रोकने का दारोमदार जिस संयुक्त राष्ट्र जैसी संस्था पर है, वह कई वर्षों से अपना भरोसा खोती जा रही है।

संयुक्त राष्ट्र चार्टर और अंतरराष्ट्रीय कानूनों की दुर्बलता लगातार जगजाहिर हो रही है। उनका मखौल उड़ाने में चीन, अमेरिका और रूस जैसे वीटो शक्ति से लैस देश ही सबसे आगे रहे हैं। अमेरिका और उसके यूरोपीय मित्र देशों ने 2011 में लीबिया में जो अवैध हमला कर तख्तापलट कराया, उसके दुष्परिणाम उत्तरी और पश्चिमी अफ्रीका में आज तक भुगते जा रहे हैं। रूस ने 2008 में जार्जिया और फिर 2014 में क्रीमिया में जो सैन्य अभियान चलाए, उन्हें रोकने में भी अंतरराष्ट्रीय समुदाय असमर्थ रहा। 2011 से लगभग एक दशक तक सीरिया और इराक के तथाकथित ‘गृहयुद्ध’ में पश्चिमी शक्तियां और रूस, दोनों ने अलग-अलग स्थानीय लड़ाकों की सहायता की और इस्लामिक स्टेट यानी आइएस के खात्मे के नाम पर गैरकानूनी हस्तक्षेप किए। 2015 से चल रहे यमन के छद्म युद्ध में भी अमेरिका, रूस और उनके साथी देशों ने वहां विनाशकारी खेल खेला है। इधर एशिया में चीन ने अपनी ताकत का बेजा लाभ उठाकर दक्षिणी चीन सागर में स्थित छोटे देशों के हिस्सों को हड़प लिया और 2016 में ‘पर्मानेंट कोर्ट आफ आर्बिट्रेशन’ के निर्णय की खुलेआम अवहेलना की।

चीन ने कोविड महामारी के बावजूद 2020 में भारत पर पूर्वी लद्दाख में अतिक्रमण करने में कोई संकोच नहीं किया, जबकि ऐसा कदम दोनों देशों के मध्य द्विपक्षीय अंतरराष्ट्रीय समझौतों का खुला उल्लंघन था। ये सभी उदाहरण यही बताते हैं कि शीत युद्ध के बाद स्थापित अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था महाशक्तियों के बुरे बर्ताव और कपट के चलते बीते एक दशक से क्षीण होती जा रही है। जो हश्र यूक्रेन का हुआ, वह ताबूत में आखिरी कील के समान है। ऐसा इसलिए, क्योंकि यहां परोक्ष रूप से या छिपकर एक बड़े देश यानी रूस ने छोटे देश अर्थात यूक्रेन पर आघात ही नहीं किया, बल्कि खुलेआम तख्तापलट और कथित नि:शस्त्रीकरण की मंशा से हमला किया। अब तो वह परमाणु हमले की भी धमकी दे रहा है।

दरअसल महाशक्तियों के बीच सदियों से चली आ रही प्रतिद्वंद्विता और एक दूसरे पर हावी होने की राष्ट्रवादी भूख ही इस लड़खड़ाती अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था का मूल कारण है। यही इसकी पृष्ठभूमि है। हाल के कुछ वर्षों में चीन और रूस ने स्वयं को अमेरिका की बराबरी वाला दर्जा हासिल करने के मकसद से अति राष्ट्रवाद का सहारा लिया है। हालांकि रूस ‘व्यापक राष्ट्रीय शक्ति’ वाले देशों के वरीयता क्रम में चीन से पीछे है और अमेरिका से बराबरी करने के काबिल नहीं रहा, फिर भी उसने और उसके साथ ही चीन के नेताओं ने कथित राष्ट्रीय पुनर्जागरण की अवधारणा का ‘सैन्यीकरण’ किया है। दोनों अपने पुराने गौरव एवं ऐतिहासिक शिकायतों का हवाला देते हैं और अपने पड़ोसी देशों के इलाकों को अपना बताकर उन पर नियंत्रण हासिल करना चाहते हैं। दूसरी ओर अमेरिका किसी भी हाल में अपनी वैश्विक प्रधानता को बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध है और रूस या चीन के क्षेत्रीय दावों को स्वीकार नहीं करना चाहता।

रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन कम से कम 2007 से नाटो गठबंधन के पूर्वी विस्तार के विरुद्ध शिकायत कर रहे थे, लेकिन अमेरिका ने उनकी एक न सुनी। नाटो के नए सदस्य बढ़ते गए और रूस की पश्चिमी सीमाओं पर अत्याधुनिक हथियार एवं सेनाएं तैनात करते गए। इस दबाव के खिलाफ रूस की शिकायत जायज थी, परंतु यूक्रेन जैसे संप्रभु देश पर सीधा आक्रमण करना और उसे ऐतिहासिक रूसी साम्राज्य का अभिन्न अंग बताकर उसे अपनी कठपुतली बनाने की मंशा प्रकट करना कानूनी और नैतिक रूप से अनुचित है।

जब बाहुबली आपे से बाहर हो जाएं तो नतीजा विनाश के रूप में ही निकलता है। यूक्रेन तो तबाह हो ही रहा है, लेकिन उस पर हमला खुद रूस को आर्थिक और सामरिक रूप से भारी पड़ सकता है। अब यह तय है कि यदि चीन ताइवान अथवा अन्य किसी देश पर आधिपत्य का प्रयास करेगा तो उसे भी प्रतिरोध का झटका मिलेगा। इसके बाद भी फिलहाल अन्य देशों के खिलाफ बल प्रयोग की बढ़ती प्रवृत्ति को नियंत्रित करना असंभव सा लगता है। आखिर जिसकी लाठी उसकी भैंस वाले इस दौर में वे देश क्या करें, जो बड़े देशों के निशाने पर हैं?

शीतयुद्ध के दौरान बड़ी शक्तियों के साये में रहते हुए छोटे देशों को एक प्रकार की तटस्थता अपनाना ही शायद दीर्घकालिक दृष्टि से तार्किक होगा। रही बात भारत जैसी उभरती शक्तियों की तो उन्हें ऐसी रणनीति चुननी चाहिए, जिससे वे न केवल संभावित खतरे वाले देशों से निपटने के लिए अपनी सैन्य क्षमता में वृद्धि कर सकें, बल्कि ऐसे देशों के दुश्मनों से दोस्ती मजबूत कर अपना सशक्त गठबंधन बना सकें। याद रहे कि विश्व में बढ़ते एक प्रकार के जंगलराज से आत्मिर्भरता और गुटबंदी का मिश्रण ही मुक्ति दिलाने में सहायक सिद्ध हो सकेगा।


Date:01-03-22

चुनौती बनता मानसिक स्वास्थ्य

अजय खेमरिया

कोविड महामारी के बाद देश में मानसिक रुग्णता एक गंभीर खतरे के रूप में सामने आई है। मध्यप्रदेश में पिछले दस दिन में सात लोगों ने मानसिक अवसाद के चलते खुदकुशी कर ली। सभी ने आत्महत्या से पहले बाकायदा वीडियो बनाए और उन्हें साझा किया। इससे पहले भी खासतौर से पिछले दो साल में खुदकुशी की घटनाएं तेजी से बढ़ी हैं। ये घटनाएं इस बात का स्पष्ट संकेत हैं कि हालात के चलते लोग तेजी से मानसिक व्याधियों का शिकार होते जा रहे हैं।

योगी आदित्यनाथ की सरकार में चमकी है ठाकुरों की दबंगई? पढ़िए इस सवाल पर राजा भैया का जवाब देश में लोगों के मानसिक स्वास्थ्य को लेकर आंकड़े जो हालात पेश करते हैं, उससे स्थिति की गंभीरता का पता चलता है। एक अनुमान के मुताबिक देश में कुल बीस करोड़ नागरिक किसी न किसी प्रकार की मानसिक रुग्णता से पीड़ित है। यानी हर सातवां भारतीय मानसिक स्वास्थ्य के पैमानों पर बीमार है। हर दस में एक व्यक्ति को ही मानसिक व्याधियों में मानक उपचार मिल पाता है। कोई व्यक्ति शारीरिक रुग्णता के साथ मानसिक रूप से भी बीमार है, इसे चिह्नित करने का भी हमारे जन स्वास्थ्य ढांचे में कोई प्रामाणिक तंत्र उपलब्ध नहीं है। इस वर्ष के केंद्रीय बजट में सरकार ने मानसिक स्वास्थ्य की चुनौतियों से निपटने को लेकर विशेष घोषणाएं की हैं।

आम लोगों को शायद ही पता हो कि देश में 1982 से राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम और 1996 से जिला मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम लागू है। लेकिन जमीनी सच्चाई यह है कि यह कार्यक्रम केवल नाममात्र के हैं। वर्ष 1987 में मानसिक स्वास्थ्य कानून भी बनाया गया था। मौजूदा सरकार ने 2017 में 1987 के इस कानून को नया स्वरूप देकर समावेशी बनाने का प्रयास तो किया, लेकिन देश के एक दर्जन से अधिक राज्यों ने अभी तक भी इसे अपने यहां लागू ही नही किया है। इस साल के बजट में पहली बार मानसिक आरोग्य के लिए राष्ट्रव्यापी टेली काउंसलिंग सहित अन्य प्रावधानों पर बजट आबंटन देखने को मिले हैं। इस बार कुल स्वास्थ्य बजट का करीब बारह फीसद हिस्सा मानसिक स्वास्थ्य पर खर्च के लिए आबंटित किया गया है। यह एक अच्छी शुरुआत है, लेकिन तथ्य यह है कि देश के सामने लोगों को मानसिक समस्याओं से निपटने चुनौती लगातार बढ़ती जा रही है। कोविड के अकेलेपन ने आर्थिक रूप से समृद्ध ही नहीं, प्रबुद्ध एवं गरीब वर्ग को भी मानसिक विकारों से घेर लिया है।

भारत में केवल सैंतालीस मानसिक आरोग्यशाला (मेंटल हास्पिटल) हैं जिनमें से भी दो या तीन ही ऐसे हैं जो मानक सुविधाओं से युक्त हैं। यानी सवा तीन करोड़ लोगों पर णात्र एक मानसिक चिकित्सालय हमारे देश में है। वर्ष 2017 के मानसिक स्वास्थ्य देखभाल कानून में मानसिक आरोग्य के लिए सुव्यवस्थित ढांचा एवं रोगियों की पहचान से लेकर पुनर्वास के प्रभावी प्रावधान हैं। लेकिन पांच साल बाद भी देश के सभी राज्यों में यह कानून लागू नहीं हो पाया है। संघीय ढांचे का रोना रोने वाली राज्य सरकारें इस मुद्दे पर बिल्कुल भी गंभीर नहीं दिख रही हैं।

वित्त वर्ष 2022-23 के केंद्रीय बजट में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग के लिए तिरासी हजार करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। कोविड महामारी से पहले के वित्त वर्ष 2019-20 की तुलना में यह लगभग तैंतीस फीसद की बढ़ोतरी है। मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ी गुणवत्तापूर्ण सेवाओं के लिए राष्ट्रीय टेली-मेंटल हेल्थ कार्यक्रम के गठन का प्रस्ताव महत्त्वपूर्ण है। देश के तेईस केंद्रों से नागरिकों को टेली-परामर्श सेवाएं उपलब्ध कराने का दावा किया गया है। नेशनल इंस्टीट्यूट आफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंसेज की देखरेख और विनियमन के साथ आइआइआइटी, बंगलुरु के तकनीकी सहयोग के जरिए ये सेवा मुहैया कराई जाएगी। इसके बाबजूद देश के आम आदमी के लिए मानसिक आरोग्य का लक्ष्य अभी बहुत कठिन ही नजर आता है क्योंकि मानसिक स्वास्थ्य बजट में बारह फीसद की बढ़ोतरी को ध्यान से देखा जाए तो मूल रूप से ये केंद्र सरकार द्वारा वित्तपोषित किए जा रहे दो संस्थानों- मानसिक स्वास्थ्य संस्थान, बंगलुरु और तेजपुर के लिए ही है। आवश्यकता तो राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य मिशन में बड़े बदलाव की है, जिसे लेकर कोई खास आबंटन नहीं है और इसे राज्यों के भरोसे छोड़ दिया गया है, जो पहले से ही इस मामले में उदासीन बने हैं।

पिछले चार वित्त वर्षों के बजटों में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण से जुड़ी धनराशि का एक फीसद से भी कम हिस्सा मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं के लिए आवंटित किया जाता रहा है। आयुष्मान भारत या अन्य बीमा का कवरेज भी इन बीमारियों को नहीं दिया गया। जाहिर है, देश के सरकारी तंत्र के भरोसे इस समस्या का समाधान आसान नहीं है। अध्ययनों से पता चला है कि कोरोना से ठीक हो चुके हरेक तीन में से एक व्यक्ति में स्नायु या मानसिक तौर पर किसी न किसी तरह का विकार पाए जाने की आशंका रहती है।

सरकार के टेली काउंसलिंग के दावों के बीच हमें यह भी ध्यान देना होगा कि राष्ट्रीय परिवार सर्वे के मुताबिक भारत में सिर्फ तैंतीस फीसद महिलाएं ही इंटरनेट का इस्तेमाल करती हैं। जबकि पुरुषों में यह संख्या सत्तावन प्रतिशत है। जब सौ में से सिर्फ पचपन लोगों के पास ही इंटरनेट की सुविधा उपलब्ध है, तो सवाल खड़ा होता है कि तेईस केंद्रों से शुरू होने वाली टेली-परामर्श सेवा तक कितने मानसिक रोगियों की पहुंच बन पाएगी? देश भर में पहले से चल रहा जिला मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम, राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम का ही एक घटक है। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के छह सौ बानवे जिलों में यह कार्यक्रम लागू है। इसके लिए जारी पिछले छह वर्षों में पचास प्रतिशत से भी ज्यादा रकम बगैर इस्तेमाल के वापस कर दी गई। अस्सी फीसद जिलों में विशेषज्ञ मनो चिकित्सक उपलब्ध नहीं हैं। विशेषज्ञों की सेवाओं के लिए नागरिकों केवल बड़े शहरों का रुख ही करना पड़ रहा है।

विश्व स्वास्थ्य संगठन ने अनुमान लगाया है कि मानसिक स्वास्थ्य संबंधी विकारों के कारण भारत को भारी आर्थिक नुकसान हो रहा है। सरकार ने राज्यसभा में यह स्वीकार किया है कि मानसिक स्वास्थ्य विकार कम आय, कम शिक्षा और कम रोजगार वाले परिवारों को ज्यादा प्रतिकूल रूप से प्रभावित करते हैं। इलाज में आने वाला अधिकांश खर्च प्रत्यक्ष खर्च होता है और इस संबंध में राज्य सेवाओं और बीमा कवरेज में कमी है। जिसके परिणामस्वरूप गरीबों और कमजोरों पर आर्थिक रूप से बहुत संकट का सामना करना पड़ता है।

दरअसल मानसिक स्वास्थ्य से जुड़े बुनियादी ढांचे में जबरदस्त सुधार की सख्त जरूरत है क्योंकि स्वास्थ्य व्यवस्था के व्यापक तंत्र से इसका संपर्क टूटा हुआ है। कोरोना महामारी ने इस समस्या को और विकराल बना दिया है। प्राथमिक चिकित्सकों को मानसिक बीमारियों और अवसाद की पहचान करने का प्रशिक्षण तक हासिल नहीं है। वे मरीजों को उन जगहों पर नहीं भेज पाते जहां उन्हें पर्याप्त और बेहतर देखभाल हासिल हो सकती है। प्रशिक्षित कर्मचारियों के अभाव में यह समस्या और गंभीर हो गई है। भारत में प्रति एक लाख की आबादी पर महज 0.40 मनोचिकित्सक मौजूद हैं, जबकि आमतौर पर यह आंकड़ा तीन का होना चाहिए। विकसित देशों में प्रति एक लाख की आबादी पर छह से सात मनोचिकित्सक उपलब्ध होते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा कई देशों में किए गए सर्वेक्षण से पता चला है कि मानसिक स्वास्थ्य के तकरीबन पिच्यासी प्रतिशत गंभीर मामलों का कभी इलाज ही नहीं किया जाता। इससे ज्यादा गंभीर बात और क्या हो सकती है?