(13-07-2022) समाचारपत्रों-के-संपादक

Date:13-07-22

Public Spending to Make Private Less Ltd
ET Editorials

The Union government reportedly wants its ministries to spend extra wisely due to concerns over a wider fiscal deficit. High fiscal deficits can cause macroeconomic stress, and they signal GoI laying claim to private sector savings in excess of what the latter has to spare after its own planned investments. This would mean excess demand, that would push up inflation and widen the current account deficit (CAD). However, private investment is still tepid. Companies are reluctant to invest as the global environment is uncertain due to the ongoing geopolitical tensions and their resultant flare-up in energy, commodity prices and supply chain disruptions. Inflation is ruling high, and there are also concerns now over stagflation globally.

Usually, the manufacturing sector looks at capacity addition when capacity utilisation (CU) crosses 80%. The results of RBI’s early surveys show that CU in the manufacturing sector rose to 74. 5% in Q4 FY2021-22 against 72. 4% in Q3 FY2021-22. Expectations are that CU will increase in 2022-23. Higher interest costs and pressure on intermediate input prices pose a challenge for many manufacturing companies. Demand also has to be durable for companies to invest more. This makes the case for GoI to raise capital expenditure in infrastructure projects compelling. Higher public investment is needed to crowd in private investment. It will encourage companies that are already deleveraged and have large cash balances to invest.

The ratio of gross fixed capital formation (GFCF)-to-GDP in current prices stood at 28. 6% in 2021-22 against 26. 6% in 202223. The government’s spending and policy must be to boost growth and accelerate the pace of investment, including by foreign direct investment, to lower the fiscal deficit.

 

Date:13-07-22

A new judicial device for ‘complete justice’
India’s top court cannot be seen to be helpless when faced with issues of individual liberty.
Kaleeswaram Raj is a lawyer at the Supreme Court of India.

Mohammed Zubair, the co-founder of Alt News, continues to be in prison despite the Supreme Court of India, last Friday, granting him interim bail, because of remand in another case by the Delhi police. The Court was aware of the futility of the bail order. Yet, the Court did not direct his release by granting him bail in the other case too.

The order relates to a case challenging the Allahabad High Court’s judgment refusing to quash the First Information Report (FIR) against Mr. Zubair. The charge was under Section 295A of the Indian Penal Code (IPC) — outraging religious feelings … by insulting religion or religious beliefs. Later, a charge under Section 153-A IPC, of promoting religious enmity, was added.

It was explained to the Court that there was not even a prima faciecase against Mr. Zubair. Also, it was shown that the case itself was a device to crush dissent. The political malice behind the charge was very obvious. The Court also seemingly accepted the contentions, as evident from the grant of bail. Yet, the Court said the order was with respect to only the case registered in Uttar Pradesh. This has meant the continued detention of Mr. Zubair.

Challenges before judiciary

The Supreme Court of India is regarded as the world’s most powerful top court, on account of its wide power of judicial review. It has the jurisdiction to issue writs under Article 32 of the Constitution. It also has the original jurisdiction under Article 131 of the Constitution. There is also wide appellate power under Articles 132, 133, 134 and 136 of the Constitution. More significantly, the Supreme Court has the power to “make such order as is necessary for doing complete justice in any cause or matter pending before it”, as per Article 142 of the Constitution. Yet, the top court has shown itself to be helpless when issues of individual liberty have been placed before it on very many occasions. Many political prisoners languish in prison after their bail pleas have been repeatedly rejected by different courts. The executive is able to register multiple FIRs in different States of India so as to ensure that the dissident is not released from prison even if bail is granted in some of the cases. Thus, the jail jurisprudence of the executive effectively surpasses the Court’s bail jurisdiction. Reports say that after the Supreme Court’s order, another warrant was issued against Mr. Zubair by a local court in Lakhimpur Kheri in Uttar Pradesh. This scenario, which reflects the new normal in the country’s criminal jurisprudence, poses crucial challenges to the judiciary.

The Supreme Court cannot afford to be conventional if it really wants to tackle this situation where an aggrandising executive hunts its opponents in a systematic and incremental way. Conventional legal wisdom proclaims that every criminal case is a case which requires to be dealt with as such and taken to its logical conclusion. Even in Mr. Zubair’s case, the contention of the Solicitor General of India was that “any order passed by (the Supreme) Court (in this case) will interdict four judicial orders passed by two courts which have not been challenged”. It is the Court’s inability to overcome this line of argument by invoking the spirit of Article 142 that led to the ironic predicament of Mr. Zubair being in jail, despite the grant of the ‘interim bail’.

The practice of registering multiple FIRs is extremely problematic. In the context of free speech, American legal scholar Professor Vincent Blasi identifies “historical periods when intolerance of unorthodox ideas is most prevalent and when governments are most able and most likely to stifle dissent systematically”. The situation in India is illustrative.

More ‘rule by law’

The criminal justice system in such tough times degenerates into rule by law, that replaces rule of law. The law becomes an effective device in the hands of the Government for the purposes of a witch-hunt and this operates against the opponents of a regime, as a class. In this scenario, if the Court erroneously presumes that the nation’s legal system is governed by the principle of rule of law, fallacies and unjust consequences are bound to occur. In such a legal ambience, it will be equally fallacious to treat each case as isolated, as in reality, it is not so. Climatic changes in a nation’s constitutionalism are a hard reality which no court can ignore.

Even in challenging times, a constitutional court should be able to evolve a mechanism of its own to preserve the democratic foundation of the country by intervening in the incremental process of nation’s “deconstitutionalisation”. Professor of law Rosalind Dixon in a recent study says that “at least under certain conditions — of sufficient independence, political support and remedial power — courts can too play an important role in buttressing democratic processes and commitments”, and this, according to her, “is the essence of responsive judicial review”. The constitutional courts in Colombia and Brazil have developed the new doctrine of “unconstitutional state of affairs”. This enables the court to address structural deficits with a sense of realism and to pass effective orders even by deviating from procedural rigour, with a view to protect fundamental rights. This is, in certain ways, akin to the practice of Public Interest Litigation (PIL) in India and structural injunctions in the United States.

Create a judicial atmosphere

The courts, no doubt, may sometimes subserve the interest of the executive. This may even pose a serious threat to personal liberty, as it happened recently in its observations against activist Teesta Setalvad and former police officer R.B. Sreekumar. But in certain rare situations, it could still act as a determined umpire who checks the executive’s excesses. The Supreme Court’s intervention in the Centre’s COVID-19 vaccine policy and the Pegasus episode illustrates this point. The need is to expand the latter approach and to create and perpetuate a democratic judicial atmosphere that supports the cause of freedom.

At least in principle, the Indian Supreme Court is constitutionally equipped with the power to invoke its jurisdiction for the larger cause of liberty, even by deviating from the conventional technical route. The “complete justice” under Article 142 is meant to be used when the legalistic arguments such as those raised by the state in Mr. Zubair’s case have the effect of sabotaging the goal of constitutional justice. The Court needs a new version of judicial activism, which the Court itself evolved, in the 1980s.

The genesis of Article 142 shows that the makers of the Constitution have consciously incorporated this provision by drastically modifying the earlier corresponding provision in the Government of India Act, 1935. The Government of India Act, by way of Section 210(2), only said about the enforceability of the orders of the Federal Court. It did not, naturally, contain an idea of complete justice in the constitutional sense. Article 142, on the other hand, arms the Supreme Court with this supplemental power.

The interpretation of the scope of this provision has been varied, and sometimes even conflicting. Some judgments pleaded for its restrictive use while some others did for its liberal and contextual application. In Delhi Development Authority vs Skipper Construction Company (1996), the top court said that the power under Article 142 should remain “undefined and uncatalogued, so that it remains elastic enough to be moulded to suit the given situation”.

Treat them as a class

It is essential for the Supreme Court of India to treat political prisoners and dissenters facing multiple FIRs and undergoing unjustifiably long incarceration as a class. It needs jurisprudence at the normative level to tackle the technical arguments that create a false notion of rule of law when the very cause of arrest and detention is the lack of it. When a glaring instance of curtailing a person’s freedom is placed before the top court, it should be capable of calling for the records pertaining to the multiple FIRs and to suo motu add all the stakeholders as parties (if needed); the Court should immediately ensure that vindictive incarceration does not continue even for a day. This might be difficult, yet not impossible. Mr. Zubair’s case is one (like many other cases in the past) that demonstrates the juridical deficits of today’s Supreme Court. It is, therefore, an imperative to evolve an effective jurisprudence of “complete justice” by focusing on personal liberty. It is the praxis of this new judicial device that can, perhaps, preserve the country’s democratic legacy.

Date:13-07-22

The scale of municipal finances is inadequate
Fiscal deficits, constraints in tax base expansion, and weakening of institutional mechanisms are challenges.
Amir Bazaz is a Senior Lead and the Associate Dean of the School of Environment and Sustainability and Madhumitha Srinivasan is Research Assistant, both at IIHS. Manish Dubey, Chief of the Practice Programme at IIHS, contributed to the article.

The health of municipal finances is a critical element of municipal governance which will determine whether India realises her economic and developmental promise. The 74th Constitution Amendment Act was passed in 1992 mandating the setting up and devolution of powers to urban local bodies (ULBs) as the lowest unit of governance in cities and towns. Constitutional provisions were made for ULBs’ fiscal empowerment. However, three decades since, growing fiscal deficits, constraints in tax base expansion, and weakening of institutional mechanisms that enable resource mobilisation remain challenges. Revenue losses after implementation of the Goods and Services Tax (GST) and the pandemic have exacerbated the situation.

Comprehensive data sets on municipal finance are important to understand and counter these challenges, but few exist at the city level. Recently, the Indian Institute for Human Settlements (IIHS) analysed data from 80 ULBs across 24 States between 2012-13 and 2016-17 to understand ULB finance and spending, and found some key trends.

Share of own revenue

The first is that ULBs’ own sources of revenue were less than half of their total revenue, with large untapped potential. The ULBs’ key revenue sources are taxes, fees, fines and charges, and transfers from Central and State governments, which are known as inter-governmental transfers (IGTs). The share of own revenue (including revenue from taxes on property and advertisements, and non-tax revenue from user charges and fees from building permissions and trade licencing) to total revenue is an important indicator of ULBs’ fiscal health and autonomy. This ratio reflects the ULBs’ ability to use the sources they are entitled to tap, and their dependency on IGTs. Cities with a higher share of own revenue are more financially self-sustaining.

Our study found that the ULBs’s own revenue was 47% of their total revenue. Of this, tax revenue was the largest component: around 29% of the total. There was a 7% increase in own revenue from 2012-13 to 2016-17, but ULBs still lacked revenue buoyancy as their share in GDP of own revenue was only 0.5% for the five-year period.

Property tax, the single largest contributor to ULBs’ own revenue, accounted for only about 0.15% of the GDP. The corresponding figures for developing and developed countries were significantly higher (about 0.6% and 1%, respectively) indicating that this is not being harnessed to potential in India. Estimates suggest that Indian ULBs’ can achieve these levels. It is essential that ULBs leverage their own revenue-raising powers to be fiscally sustainable and empowered and have better amenities and quality of service delivery.

Dependent on IGTs

Second, many ULBs were highly dependent on IGTs. Transfers from the Central government are as stipulated by the Central Finance Commissions and through grants towards specific reforms, while State government transfers are as grants-in-aid and devolution of State’s collection of local taxes. Most ULBs were highly dependent on external grants — between 2012-13 and 2016-17, IGTs accounted for about 40% of the ULBs’ total revenue.

Stable and predictable IGTs are particularly important since ULBs’ own revenue collection is inadequate. While dependence on IGTs dipped over the years due to modest increase in own revenue, the scale of IGTs in India remained at around 0.5% of GDP, which is far lower than the international average of 2% to 5% of GDP.

This can be improved by increasing the revenue assigned to ULBs from the State governments, and by allocating a share of the State and Centre’s GST proceeds to ULBs. This will cushion ULBs’ balance sheets as they mobilise their own revenue and explore market-based instruments. IGTs can also incentivise ULBs to deliver better service quality and maintain fiscal discipline.

Third, tax revenue is the largest revenue source for larger cities, while smaller cities are more dependent on grants. There are considerable differences in the composition of revenue sources across cities of different sizes. Class I-A cities (population of over 50 lakh) primarily depend on their own tax revenue, while Class I-B cities and Class I-C cities (population of 10 lakh-50 lakh and 1 lakh-10 lakh, respectively) rely more on IGTs.

Own revenue mobilisation in Class I-A cities increased substantially. It was primarily driven by increases in non-tax revenue. In the five-year period studied, tax revenue in Class I-A cities grew by about 11%, while non-tax revenue grew by about 30%. The external revenue dependency of these larger cities gradually reduced over time, from around 27% in 2012-13 to about 15% in 2016-17. Own revenues of Class I-B and Class I-C cities, on the other hand, were stagnant even while these cities grew in size.

Operations and maintenance

Fourth, operations and maintenance (O&M) expenses are on the increase but still inadequate. O&M expenses are crucial for the upkeep of infrastructure and for maintaining quality of service delivery. The share of O&M expenses in ULBs’ total revenue expenditure increased from about 30% in 2012-13 to about 35% in 2016-17. While the expenses were on the rise, studies (such as ICRIER, 2019 and Bandyopadhyay, 2014) indicate that they remained inadequate. For instance, O&M expenses incurred in 2016-17 covered only around a fifth of the requirement forecast by the High-Powered Expert Committee for estimating the investment requirements for urban infrastructure services.

O&M expenses should ideally be covered through user charges, but total non-tax revenues, of which user charges are a part, are insufficient to meet current O&M expenses. Cost recovery for services such as water supply, solid waste management, transportation and waste water management are thus clearly inadequate.

The non-tax revenues were short of the O&M expenditure by around 20%, and this shortfall contributed to the increasing revenue deficit in ULBs. Increasing cost recovery levels through improved user charge regimes would not only improve services but also contribute to the financial vitality of ULBs.

The scale of municipal finances in India is undoubtedly inadequate. A ULB’s realised own revenue resources are far below the estimated potential. Tapping into property taxes, other land-based resources and user charges are all ways to improve the revenue of a ULB. IGTs assume significance in the fiscal composition of ULBs, and a stable support from Central and State governments is crucial till ULBs improve their own revenues. Measures need to be made to also cover O&M expenses of a ULB for better infrastructure and service.

Date:13-07-22

राष्ट्रपति की सलाह पर गौर करे केंद्र सरकार
संपादकीय

राष्ट्रपति ने पदभार छोड़ने के पूर्व देश में युवाओं की बढ़ती तादात को डेमोग्राफिक डिविडेंड (जनसांख्यिकी लाभांश) के रूप में तब्दील करने का आह्वान किया है। यह लाभ तभी मिल सकता है जब युवा-शक्ति केवल संख्यात्मक न होकर गुणात्मक हो और उसकी शारीरिक, मानसिक और नैतिक क्षमता दुनिया के अन्य युवाओं से बेहतर हो। इसके लिए उनकी शिक्षा-स्वास्थ्य पर बचपन से ही खर्च करना होगा। पीएलएफएस के ताजा सर्वे बताते हैं कि उत्तर भारत के कई राज्यों सहित दक्षिण के दो राज्यों में भी आठवीं से दसवीं तक शिक्षा पाने वाली लड़कियों की संख्या राष्ट्रीय औसत (40.7%) के मुकाबले कम है और एक राज्य में मात्र 27.8% लड़कियां ही आठवीं या दसवीं तक पढ़ी हैं। अशिक्षा की वजह से उक्त राज्य में वेतन या औपचारिक नौकरियों में केवल 12.6% ही महिलाएं हैं। दुनिया के लगभग उन सभी देशों और भारत के उन राज्यों में तेजी से विकास हुआ, जहां नारी शिक्षा तेजी से हुई। कामकाजी महिलाओं की संख्या भारत में पिछले दस वर्षों में 26 से घटकर 19% रह गई है। भारत में सन् 2018 से डेमोग्राफिक डिविडेंड का काल शुरू हुआ, लिहाजा उसके पांच वर्ष पहले से ही पैदा होने वाले शिशुओं के पोषण पर खर्च करना सही कदम होता। एनएफएचएस-5 के आंकड़े बताते हैं कि भारत में आज भी हर पांच में से चार बच्चे न्यूनतम स्वीकार्य पोषक तत्व की कमी के साथ पैदा होते हैं। अमेरिका में पिछले 70 वर्षों में महिलाओं की श्रम में भागीदारी दूनी होकर 57.8% है। इससे भी अधिक चिंता की बात है कामगारों का (जिनमें ज्यादा महिलाएं हैं) निराश होकर श्रम बाजार से बाहर होना और वापस अपने गांव की ओर रुख करना।

Date:13-07-22

बदल रहा है भारतीय मतदाता का मिजाज
चेतन भगत, ( अंग्रेजी के उपन्यासकार )

बीते दशक में भारतीय राजनीति में कुछ ट्रेंड देखे गए हैं, जिनके बारे में अपेक्षा है कि वे समय के साथ और मजबूत होते चले जाएंगे। आज मतदाता के सोचने का तरीका बदल रहा है और कोई भी पार्टी इसकी उपेक्षा नहीं कर सकती। तो ये रहे वे पांच बिंदु, जो भारतीय राजनीति की बदलती हुई हवा के बारे में हमें बताते हैं।

1. वंशवाद का घटता मूल्य : एक समय था, जब भारतीयों को वंशवाद से प्यार था। नेता हों या अभिनेता, अगर आपके माता या पिता भी उसी पेशे में थे और उनका अपना एक ब्रांड था तो इससे आपको बड़ा लाभ मिलता था। भारत के लोग सरनेम पर भरोसा करते थे। यह माना जाता था कि अगर हम किसी सितारे के बेटे की फिल्म देख सकते हैं तो रांची के किसी अनाम कलाकार की फिल्म क्यों देखें? या अगर हम प्रधानमंत्री के बेटे को वोट दे सकते हैं तो किसी ऐसे पूर्व-आईआरएस अधिकारी को वोट क्यों दें जो आज सड़कों पर आंदोलन कर रहा है? यह हमारे सोचने का तरीका था और ऐसा लगता था कि यह परिपाटी कभी बदलेगी नहीं। लेकिन आज हम इस तरह से नहीं सोचते। आज हम सोचते हैं कि किसी व्यक्ति ने ऐसा क्या किया है, जो उसे उसके पिता या मां की विरासत के योग्य समझा जाए? उसमें स्वयं कोई प्रतिभा है या नहीं? आज ब्रांड वैल्यू का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में हस्तांतरण सम्भव नहीं माना जाता है। अलबत्ता इसका यह मतलब नहीं है कि भारतीयों ने पूरी तरह से यू-टर्न ले लिया है और नेपोटिज्म के विरुद्ध मोर्चा खोल लिया है। वंश-परम्परा और विरासत का आज भी महत्व है, लेकिन योग्यता का महत्व भी इतना ही है। राजनीति में कांग्रेस और शिवसेना और मनोरंजन-जगत में अनेक सुपर-सितारों की संतानों की विफलताएं इसका उदाहरण हैं।

2. जातिगत राजनीति का पतन : यह सच है कि जाति आज भी मायने रखती है। लेकिन, एक बार फिर, हम ट्रेंड्स की बात कर रहे हैं, पूर्ण बदलावों की नहीं। और ट्रेंड यह है कि आज के वोटर पहले की तुलना में जाति के आधार पर कम वोट देते हैं। यही कारण है कि जाति की राजनीति करने वाली बसपा का पतन हो रहा है। अनेक राज्यों में आज भी उम्मीदवार की जाति का बड़ा महत्व होता है, लेकिन अमूमन यह प्राथमिक महत्व की बात नहीं रह गई है। भाजपा अगर आज हिंदू वोटों का एकीकरण कर पा रही है तो उसके पीछे भी यही कारण है। जातिगत राजनीति विलुप्त नहीं हो गई है, लेकिन उसका असर जरूर कम हो रहा है।

3. क्षेत्रीय पहचान का कम होना : भारत में सांस्कृतिक बहुलता है, लेकिन आज अनेक क्षेत्रों में क्षेत्रीय पहचान घट रही है और एक समेकित भारतीय संस्कृति उभरकर सामने आ रही है। कुछ इलाकों में क्षेत्रीय पहचानें आज भी मजबूत हैं, जैसे बंगाल, पूर्वोत्तर और तमिलनाडु। इन जगहों की राजनीति पर क्षेत्रीय पार्टियों का दबदबा रहता है। लेकिन अनेक बड़े राज्यों में क्षेत्रीय पहचानों का महत्व घट रहा है। मराठी लोग अब केवल मराठी अस्मिता के नाम पर वोट नहीं देते। कर्नाटक, आंध्र और तेलंगाना में भी क्षेत्रीय राजनीति की हैसियत कम हुई है। राजस्थान, गुजरात, यूपी और बिहार में क्षेत्रीय पहचान राजनीतिक एजेंडा का हिस्सा नहीं रह गई है।

4. हिंदुत्व का उभार : शायद इसका कारण यह है कि हिंदुओं से जुड़े प्रश्नों को अतीत में कभी भी इतना महत्व नहीं दिया गया था। इसका कारण जाति या अल्पसंख्यक तुष्टिकरण की राजनीति थी। या शायद सोशल मीडिया के कारण हिंदुत्व के प्रश्न उभरकर सामने चले आए हैं। आज हिंदू-मुस्लिम समस्याओं और उससे जुड़ी राजनीति वोटरों को बड़ा प्रभावित करती है। हिंदू-मुस्लिम राजनीति के भी अनेक संस्करण हैं। एक तरफ अतिवादी और कर्कश स्वर हैं तो दूसरी तरफ ऐसे मतदाता भी हैं, जो चुपचाप रहकर हिंदुओं से सम्बंधी मसलों पर वोट देते हैं। मैं इस तरह की राजनीति का समर्थन नहीं कर रहा हूं, बल्कि अपना दृष्टिकोण साझा कर रहा हूं। यह भी आश्चर्य की बात है कि एक तरफ जहां जाति और क्षेत्र के आधार पर देश एकजुट हो रहा है, वहीं धर्म सम्बंधी प्रश्न आज भी राजनीति में अहम भूमिका निभा रहे हैं।

5. कंटेंट-प्रेरक नेताओं का उदय : किसी भ्रम में मत रहिए, आज के डिजिटल-जगत में सबकुछ कंटेंट ही है। आज एक राजनेता जो भी कहता या करता है, वह कंटेंट है। उम्दा कंटेंट न केवल दिलचस्प, प्रासंगिक, चतुराईपूर्ण होता है, बल्कि उसमें एक भावनात्मक अपील भी होती है। अगर कोई नेता इन मानदण्डों पर खरा उतरने वाला कंटेंट डिलीवर नहीं कर सकता तो भारतीयों के दिल और वोट जीतने की उसकी सम्भावनाएं कम होती चली जाएंगी। केवल कुछ ही नेता आज ऐसा कर पाते हैं और ये वही हैं, जो हमेशा जीतते हैं।

अनेक विश्लेषक सहमत होंगे कि आज भारतीय राजनीति दुनिया के सबसे रोमांचक रियलिटी शो में से एक है। महाराष्ट्र की घटनाएं इसका नवीनतम सबूत भर हैं। आज की राजनीति में जीतने के लिए आपको देश की समझ जरूरी है, आपको जमीन पर कान रखना होंगे और ट्रेंड्स को परखना होगा। इसके बाद आपको ट्रेंड्स के हिसाब से आगे बढ़ना सीखना होगा। बात चाहे राजनीति की हो या जीवन की, अगर दुनिया बदल रही है तो उसमें प्रासंगिक बने रहने के लिए आपको भी बदलना पड़ेगा। जो ऐसा करेंगे, वो बड़ा स्कोर बना पाएंगे। जो ऐसा नहीं कर सकेंगे, वे शो से बाहर हो जाएंगे और अगले सीजन में दिखलाई नहीं देंगे।

Date:13-07-22

अब नहीं संभले तो सैटेलाइट जैसी कॉलोनियों का विकल्प ही बचेगा
मनीष श्रीवास्तव, ( विज्ञान लेखक )

विश्व विख्यात जर्नल ‘नेचर’ के जीव विज्ञान विभाग के वरिष्ठ संपादक डॉ. हेनरी ने विलुप्तप्राय हो रही प्रजातियों के मुद्दे को हाल ही में फिर से उठाया है। उन्होंने यह दावा किया है कि दुनियाभर में 5400 स्तनपायी प्रजातियों में से लगभग 1000 विलुप्त होने की कगार पर आ गई हैं। गेंडा, बंदर और हाथी जैसे जीव सबसे तेजी से लुप्त होने वाली प्रजाति की ओर बढ़ रहे हैं। जैव विविधता का जिस तरह से ह्रास हुआ है, उसका एक विपरीत असर मानव पर भी पड़ा है। पुरुषों की प्रजनन क्षमता भी कमजोर हुई है। उन्होंने चिंता जताते हुए कहा है कि अगर ईको सिस्टम में इसी तरह असंतुलन की स्थिति रही तो पृथ्वी पर मानव सभ्यता का अंत भयावह होगा और अंतरिक्ष में सैटेलाइट जैसी कालोनियां बनाकर रहने का ही विकल्प बचेगा।

पर्यावरण के ईको सिस्टम में आ रहे इस भयानक असंतुलन को पहली बार रेखांकित नहीं किया गया है। सालों से इस असंतुलन के प्रति जागरूकता लाने का क्रम चला आ रहा है। शायद इसीलिए संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा विश्व वन्य जीव दिवस (यह प्रत्येक वर्ष 3 मार्च को मनाया जाता है) के अवसर पर साल 2022 की थीम ‘पारिस्थितिकी तंत्र की बहाली के लिए प्रमुख प्रजातियों को फिर से बहाल करना’ रखा गया है।

जीव-जंतु के लुप्त होने से असंतुलित होने वाले पारिस्थितिकी तंत्र को गिद्ध के उदाहरण से समझा जा सकता है। पहले प्रकृति में बहुतायत में गिद्ध पाए जाते थे। इन्हें प्रकृति का दोस्त कहकर पुकारा जाता था, क्योंकि इनका भोजन मरे हुए पशु-पक्षियों का मांस होता है। यहां तक कि ये जानवरों की 90 प्रतिशत हड्डियों तक को हजम करने की क्षमता रखते थे। किन्तु जब से इनका सीमा से ज्यादा शिकार बढ़ा, ये लुप्तप्राय प्रजाति की श्रेणी में आ गए और आज इनके संरक्षण के लिए विशेष प्रयास करने की जरूरत आन पड़ी है।

यही हाल प्राकृतिक वनस्पतियों का भी है। वैश्विक रूप से तीस हजार से भी ज्यादा वनस्पतियां विलुप्ति की श्रेणी में आ चुकी हैं। भारत में पौधों की लगभग पैंतालीस हजार प्रजातियां पाई जाती हैं, जिसमें से लगभग 1300 से ज्यादा विलुप्तप्राय की श्रेणी में आते हुए अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही हैं। वैश्विक प्रयासों के साथ भारत ने जैव विविधता के संरक्षण में जरूर प्रतिबद्धता दर्शाई है। इस समय भारत में सात प्राकृतिक विश्व धरोहर स्थल, 18 बायोस्फीयर रिजर्व और 49 रामसर स्थल संचालित किए जा रहे हैं, जहां वैश्विक स्तर की लुप्त होने वाली प्रजाति का न सिर्फ संरक्षण हो रहा है, बल्कि उनकी संख्या में भी वृद्धि दर्ज की गई है।

संयुक्त राष्ट्र ने जैव विविधता के नष्ट होने के महत्वपूर्ण कारण- शहरीकरण, प्राकृतिक आवास की कमी, प्राकृतिक संसाधनों का अतिशोषण, वैश्विक प्रदूषण और जलवायु परिवर्तन को गिनाया है। यह तो तय है कि डॉ. हेनरी के द्वारा विविध प्रजातियों के विलुप्त होने का जो मुद्दा उठाया गया है, वो हर समय प्रासंगिक ही रहने वाला है। मानव सभ्यता के अस्तित्व पर प्रश्नचिह्न लगाती इस समस्या का समाधान, मानव विकास का प्रकृति के साथ संतुलन स्थापित कर निकाला जा सकता है या किसी और तरीके से, ये तो खुद हमें ही सोचना होगा।

Date:13-07-22

विधि के शासन की सफलता के लिए आवश्यक तत्त्व
आर. जगन्नाथन, ( लेखक स्वराज्य पत्रिका के संपादकीय निदेशक हैं )

समाज की सभी समस्याओं का समाधान विधि के शासन में निहित है। फिर वे समाज के किसी भी वर्ग से क्यों न जुड़ी हों। चाहे वामपंथ हो या दक्षिणपंथ, उदारवादी हों या रूढ़िवादी, उन सभी का भी ऐसा ही विश्वास है। इससे जुड़े नियमों को लेकर उनमें मतभेद हो सकते हैं, लेकिन इस पर उनकी सहमति होगी कि विधि का शासन कायम रहना चाहिए। हालांकि विधि के शासन को लेकर एक सच्चाई यह भी है कि वह सभी परिस्थितियों में कारगर नहीं हो सकता और इसका कोई वास्तविक प्रमाण भी नहीं कि असल में यह ऐसा ही करता है। कुछ उदाहरण इस बिंदु को पुष्ट करेंगे।

पिछले महीने की ही बात है जब अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट ने पांच दशक पुराना एक कानून अमान्य कर दिया, जो महिलाओं के गर्भपात कराने के अधिकार से जुड़ा था। अब इस अधिकार से जुड़े मामले राज्य तय करेंगे। इससे पहले अप्रैल में स्वीडन में एक नेता द्वारा कथित ईशनिंदा के बाद दंगे भड़क गए थे, जिस पर प्रधानमंत्री मैग्डालेना एंडरसन ने कहा कि एकीकरण की प्रक्रिया नाकाम रही और मुख्यधारा का स्वीडिश समाज एवं प्रवासी नागरिक एक ‘समांतर समाजों’ में रहते रहे।

पूर्व जर्मन चांसलर एंगेला मर्केल ने स्वीकार किया कि 2018 में कानून प्रवर्तन एजेंसियों के लिए कुछ क्षेत्र वर्जित थे। उनका संकेत कुछ शहरों में पृथक मुस्लिम बस्तियों की ओर था। इसी तरह 1990 के अंतिम दौर से लेकर 2013 के बीच सैकड़ों किशोरवय ब्रिटिश युवतियों को कुछ पाकिस्तानी गिरोहों ने अपने जाल में फांसकर ‘विवाह’ रचाया और सब कुछ जानते हुए भी पुलिस इसी डर से शांत रही कि कहीं कोई कार्रवाई उन्हें नस्लवादी या इस्लामोफोबिक न ठहरा दे।

भारत में तो हमें किसी और से नहीं, बल्कि सीधे उच्चतम न्यायालय से ही पता चलता है कि विधि का शासन काम नहीं कर रहा जब वह बिना पलक झपकाए यह टिप्पणी कर देता है कि भाजपा की एक पूर्व प्रवक्ता का बयान ही उदयपुर में हुई एक नृशंस हत्या के लिए जिम्मेदार है। करीब 20 राज्यों में बिना अनुमति के गोवंश की आवाजाही की अनुमति नहीं है, लेकिन अधिकांशतः पुलिस इस कानून के पालन में शिथिलता का परिचय देकर गोरक्षक समूहों पर दारोमदार छोड़कर इस कानून का अवमूल्यन करती है। कुछ राज्यों में धर्मांतरण पर प्रतिबंध है, लेकिन इसके बावजूद धर्मांतरण रुका नहीं। अपने मौजूदा राजनीतिक दल से इस्तीफा दिए बिना दलबदल पर रोक के लिए कानून है, लेकिन किसी भी तरह दलबदल तो हो रहा है। बीते दिनों महाराष्ट्र में हमने इसकी झलक देखी।

इस लेख की शुरुआत विदेशी उदाहरणों से करने की वजह बहुत सीधी है। हम जानते हैं कि भारतीय राज्य अक्सर कानूनों को निष्पक्ष या प्रभावी रूप से लागू करने में अनिच्छुक दिखता है, लेकिन साथ ही हम यह भी मानते हैं कि अमीर देश विशेषकर अनुकरणीय लोकतंत्र वाले नॉर्डिक देशों में यह काम कहीं बेहतर ढंग से होता आया है। यह पूरी तरह सही नहीं। स्वीडिश प्रधानमंत्री के विलग समाजों से जुड़े बयान की मिसाल ही ले सकते हैं। जब आप वैकल्पिक सामाजिक वास्तविकताओं में रहते हैं तो अलग-अलग कानूनों की अपेक्षा भी करने लगते हैं। यहीं विधि का शासन नाकाम होता है।

विधि का शासन दो से तीन महत्त्वपूर्ण परिस्थितियों या कहें कि शर्तों के अंतर्गत ही कारगर होता है और आधुनिक समाजों में जहां परिवर्तन बहुत तेजी से होते हैं, वहां ऐसी परिस्थितियां लंबे समय तक कायम नहीं रह पातीं। पहली शर्त तो यही कि समाज में एक अत्यंत सशक्त हित समूह हो, जो कानूनों (विधियों) के पारित होना और उनका प्रवर्तन चाहता हो। दूसरी शर्त यही कि ऐसा करने में राज्य स्वयं पर्याप्त रूप से सक्षम होना चाहिए और तीसरी यही कि जब समाज में परिवर्तन हो तो कानून इतने ललीचे होने चाहिए कि वे भी समयानुसार तेजी से बदल जाएं। परंतु जब बड़े समुदाय ‘समांतर’ दुनिया में रहने लगें तो यह परिवर्तन तेजी से आकार नहीं ले पाता।

चौथे बिंदु को मैं विशेष रूप से रेखांकित करना चाहूंगा। यह एक ही समाज के विभिन्न समुदायों से जुड़ा है। इसे उदाहरण से समझते हैं। जैसे भारत में ही यदि हिंदू और मुस्लिम तबके गोवंश वध पर प्रतिबंध, या फिर सार्वजनिक स्थलों पर नमाज पढ़ना या मस्जिदों के पास तेज आवाज संगीत जैसे मसलों पर सहमत नहीं हो पाते तो फिर कोई भी तटस्थ कानून कारगर नहीं हो सकता, जैसा कि हम भारत में बार-बार होता देखते हैं।

यह मुझे एक संबंधित बिंदु की ओर ले जाता है। भारत के संविधान या भारतीय दंड संहिता में उल्लिखित शब्दों का तब कोई महत्त्व नहीं रह जाता जब उनसे जुड़े समुदाय ही उन पर सहमत नहीं या फिर वे उनके क्रियान्वयन में सहयोग नहीं करते। अगर जनता का एक बड़ा हिस्सा जिन कानूनों को नहीं चाहता तो कोई विधि का शासन नहीं हो सकता।

सीधे शब्दों में कहें तो कानूनों को कारगर बनाने के लिए लेन-देन पर आधारित सामुदायिक स्तरीय वार्ता होनी चाहिए। आप सार्वभौमिक अधिकारों को कानूनी आवरण नहीं दे सकते और तब यह अपेक्षा अनुचित होगी कि जो समुदाय ऐसे कानून न चाहते हों, वे भी उनका पालन करें। स्वीडन में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता ईशनिंदा का अधिकार देती है, लेकिन वहां प्रवासी समाज को यह नागवार गुजरता है। ऐसे में किसी कारगर कानून के लिए कोई सहमति वाला मध्यमार्ग निकालना होगा, जिसमें स्वीडन के मुख्यधारा से जुड़े नेता इस पर सहमत हों कि ईशनिंदा की स्थिति में दोनों पक्ष क्या करेंगे और प्रवासी इस पर सहमति जताएं कि वे एक मर्यादा रेखा का कभी उल्लंघन नहीं करेंगे। प्रवासियों की बात भूल जाएं अमेरिका में तो श्वेतों के एक ही नस्लीय समूह में ही उदारवाद या परंपराओं को लेकर तकरार हो जाती है। यदि उदारवादी परंपरावादियों के साथ मिलकर बैठने को ही तैयार नहीं होंगे तो इस प्रकार वे किसी लोकतंत्र को कारगर बनाने के लिए बुनियादी सहमति की आवश्यकता को कमजोर कर रहे हैं। वास्तव में असहमति और विविधता का सम्मान किया जाना चाहिए।

विवादित कानून तभी कारगर होते हैं, जब उन पर संवाद किया जाए और जिनकी प्रकृति अन्योन्याश्रित (पूरक या पारस्परिक) होती है। यदि हिंदू और मुस्लिम इस बात पर सहमत हों कि गोहत्या पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा (यह हिंदुओं द्वारा दी गई एक रियायत होगी) तो मुस्लिम समुदाय को भी ऐसे ही किसी पहलू पर हिंदुओं को कोई रियायत देनी होगी। यदि मुस्लिम किसी प्रतिबंध का सम्मान करने के प्रति सहमत होते हैं तो हिंदुओं को भी संबंधित मामले में अनुपालन की प्रतिबद्धता दिखानी होगी। यदि हम चाहते हैं कि जातियों के स्तर पर सब कुछ सुगम हो तो हमें सुनिश्चित करना होगा कि अगड़ी और पिछड़ी जातियां संवाद कर ऐसे बिंदुओं पर सहमत हों, जो दोनों को स्वीकार्य लगें। अन्यथा हम और जाति-आधारित भेदभाव एवं हिंसा की ओर उन्मुख होंगे। रियायतों को गैर-पारस्परिक बनाकर भारतीय गणतंत्र के संस्थापकों ने गलती की और एकतरफा रियायतों ने समुदायों के बीच शांति एवं सद्भाव के बजाय टकराव को बढ़ाने का काम किया।

वैश्विक स्तर की बात करें तो शीत युद्ध के दौरान परमाणु शांति बनी रही, क्योंकि अमेरिका और सोवियत संघ दोनों पारस्परिक सहमति और शक्ति संतुलन के अपने समझौते पर अड़े रहे। वहीं जिन देशों को लगा कि उन्हें बढ़िया पेशकश नहीं मिली तो उन्होंने अपनी सुरक्षा चिंताओं का हवाला देकर तय किया कि एकतरफा परमाणु अप्रसार संधि का सम्मान नहीं करेंगे।

वैश्वीकरण अब नाकाम हो रहा है, क्योंकि कुछ पक्षों को लगता है कि उनके साथ इससे अनुचित हुआ। असल में जब परिणामों में असंगति होती है तो विधि का शासन असफल हो जाता है। कुल मिलाकर सार यही है कि विधि का शासन होना अच्छी बात है, लेकिन इसके लिए उन सभी स्तरों पर प्रयास आवश्यक होंगे, जिनका उल्लेख किया गया है।

Date:13-07-22

उद्यमों की बढ़ती चुनौतियां
संजय वर्मा

भारत जैसे आबादीबहुल मुल्क के लिए रोजगार बड़ा मुद्दा है। रोजगार सरकार दे, निजी क्षेत्र दे या नौजवान खुद के बलबूते कोई उद्यम खड़ा करें, निर्माण इकाई लगाएं या आनलाइन कारोबार खड़ा करें- हर साल करोड़ों की संख्या में सामने आते बेरोजगारों की फौज के मद्देनजर इनमें से हर उपाय कारगर हो सकता है। हालांकि नौकरी देने की सरकारों की अपनी सीमा है। सरकार में बैठे राजनीतिक दल भी अपने चुनावी वादों के अनुरूप रोजगार नहीं दे पा रहे हैं। अग्निपथ जैसी योजनाएं भी सामने आ रही हैं, जिनमें रोजगार की अल्पकालिक व्यवस्था किसी भी तर्क से गले नहीं उतर रही है। निजी क्षेत्र में नौकरी की जो गुंजाइशें हैं, उसके बल पर बीते कुछ दशकों में निजी क्षेत्र इस मामले में सरकारों को राहत देने की भूमिका में रहा है। लेकिन वहां भी अस्थायित्व आदि कई कारणों से नौकरी के विकल्प सीमित ही रहे हैं। इधर एक नई परिघटना पिछले कुछ वर्षों में नवाचारी (स्टार्टअप) कंपनियों के रूप में घटित हुई है। इसमें मुख्य जोर इस पर रहा है कि नौकरी पाने की बजाय युवा नौकरी देने की भूमिका में आएं। यानी वे कोई ऐसी कंपनी बनाएं, जिसमें वे न सिर्फ अपने लिए रोजगार और धन-संपदा पैदा करें, बल्कि देश के हजारों नौजवानों को खुद से जोड़ कर उनका भविष्य भी उजला बनाएं।

इसमें संदेह नहीं कि पिछले कुछ वर्षों में नवाचारी उद्यमों की श्रेणी ने आने वाली कंपनियों में से बहुतों ने एक नई उम्मीद पैदा की है। लेकिन इधर स्टार्टअप नामक सनसनी का झाग उतरता दिख रहा है। ऐसा लग रहा है कि जिस हंगामे और जोश के साथ इन उद्यमों को शुरू किया गया, हकीकत की जमीन पर उतरते ही उनका मुल्लमा उतरने लगा। इनकी कारोबारी वास्तविकताएं कितनी कठोर हैं, इसकी मिसाल यह आंकड़ा दे रहा है कि मौजूदा वर्ष के शुरुआती छह महीनों में ही देसी नवाचारी कंपनियों से बारह हजार लोगों की छंटनी कर दी गई। यह छंटनी भी यूनिकार्न कहलाने वाली उन उद्यमों में हुई है, जिनका कारोबार आने वाले वक्त में बढ़ने की उम्मीद है। जैसे आनलाइन कोचिंग कारोबार करने वाली बायजूज, वेदांतु, अनएकैडमी, लिडो लर्निंग आदि। कहने को तो मौजूदा वर्ष की पहली छमाही में ऐसी कंपनियों में नौकरी गंवाने वालों की वैश्विक संख्या बाईस हजार है, लेकिन चिंताजनक यह है कि इनमें से साठ फीसदी से ज्यादा युवा भारत के हैं। माना जा रहा है कि साल के अंत तक ये कंपनियां इतने ही और युवाओं को अपने यहां से जाने को कह सकती हैं। कारोबार में मंदी और लागत घटाना इनकी प्राथमिकता बन गई है। ऐसा न किया गया तो कई नवाचारी कंपनियों का वजूद खतरे में पड़ सकता है। एक बड़ी वजह यह भी मानी जा रही है कि नई कंपनियों में पैसा लगाने वाले निवेशकों कोई लाभ होते नहीं देख पूंजी वापसी का दबाव बना रहे हैं। नए निवेशक आ नहीं रहे। ऐसे में ये कंपनियां धन की कमी का सामना कर रही हैं।

यहां उल्लेखनीय तथ्य है कि भारत सरकार ने इस साल के शुरू में जोरशोर से दावा किया था कि देश में साठ हजार से ज्यादा नए छोटे उद्यम शुरू हो चुके हैं। यह भी कहा गया था कि भारत में हर दो-तीन हफ्ते में नए यूनिकार्न सामने आ रहे हैं। यूनिकार्न का आशय उन कंपनियों से है जिनका बाजार भाव एक अरब डालर (करीब अस्सी अरब रुपए) से ज्यादा हो। लेकिन इस दावे के फौरन बाद अप्रैल महीना ही ऐसा रहा, जब एक भी यूनिकार्न कंपनी सामने नहीं आई। यही नहीं, इस साल मार्च-अप्रैल में भारतीय स्टार्टअप कंपनियां वैश्विक बाजार से 5.8 अरब डालर (लगभग साढ़े चार-पांच खरब रुपए) का निवेश जुटा सकीं, जो पिछले साल की इसी अवधि से करीब पंद्रह फीसद कम रहा। यह सही है कि 10 जनवरी, 2022 तक भारत में इकसठ हजार चार सौ से अधिक नवाचारी कंपनियों को मान्यता दी जा चुकी थी (भारत के उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग के आंकड़ों के मुताबिक)। तुलनात्मक रूप से देखें तो वर्ष 2016-17 के दौरान सरकार ने सिर्फ सात सौ तैंतीस उद्यम मंजूर किए थे, जबकि वर्ष 2021 में चौदह हजार नवाचारी कंपनियों को मान्यता दी गई। इस अवधि में यूनिकार्न कहलाने वाले उद्यम भी बढ़े। वर्ष 2021 में चवालीस कंपनियां यूनिकार्न की श्रेणी में आई थीं, जिनकी संख्या इस साल के आरंभ में तिरासी हो गई थी। संस्था पीडब्ल्यूसी इंडिया की एक रिपोर्ट नें इस तब्दीलियों के मद्देनजर यह दावा तक कर दिया गया था कि भारत में करीब पचास कंपनियां तो 2022 में ही यूनिकार्न बन सकती हैं। इसके पीछे तर्क दिया गया था कि भारत सरकार समेत कई बड़े उद्योगपतियों ने इनमें बड़ी पूंजी का निवेश शुरू कर दिया है। जैसे, वर्ष 2021 में रिलायंस ने स्टाट्र्अप कंपनियों में सात हजार करोड़ रुपए का निवेश किया। टाटा और वेदांता समूह ने भी कई नए उद्यमों में पैसा लगाया। दावा है कि सरकार और देसी-विदेशी निवेशकों के बल पर भारतीय नवाचारी कंपनियों ने वर्ष 2021 में छत्तीस अरब डालर जुटाए। लेकिन सवाल है कि अचानक ऐसा क्या हुआ कि इन उद्यमों की चमक बुझने लगी और ये सारे आंकड़े पलटने लगे?

दरअसल नए उद्यमों को बड़ा झटका कोरोना महामारी से बने हालात से लगा। उस दौरान सत्तर फीसदी उद्यम गर्त में जा पहुंचे और बारह फीसदी तो एकदम शुरू में ही बंद हो गए थे। साल 2020 में आर्थिक संगठन इंडस्ट्री चैंबर फिक्की और इंडियन एंजेल नेटवर्क (आईएएन) ने अपने राष्ट्रव्यापी सर्वे ’भारतीय स्टार्टअप पर कोविड-19 का असर’ में मिले आंकड़ों का आकलन किया तो पता चला कि देश के करीब सत्तर फीसदी उद्यमों की हालत खराब थी। सर्वेक्षण से यह भी साफ हुआ था कि सिर्फ बाईस फीसद उद्यम ऐसे थे, जिनके पास अगले छह महीने का खर्च चलाने के लिए नकदी बची थी। हालांकि वजूद बनाए रखने के मकसद से तैंतालीस फीसद ने वेतन कटौती और तीस फीसद ने कर्मचारियों की छंटनी की बात कही थी। जाहिर है कि इनके लिए ये चुनौतियां ऐसी रहीं, जिनसे पार पाना उनके वश में नहीं था। दरअसल नवाचारी कंपनियों को लेकर निवेशकों का रवैया है कि अब वे इन पर कोई बड़ा दांव नहीं खेलना चाहते। इसकी वजह यह है कि शुरुआती होड़ में दुनिया के बड़े निवेशकों ने विज्ञापन के बल पर मशहूर होने वाली नई कंपनियों में अरबों रुपए झोंक दिए थे। जैसे पिछले साल भारतीय स्टार्टअप कंपनी मीशो में साफ्टबैंक और फिडेलिटी जैसे बड़े निवेशकों ने करोड़ों का निवेश कर दिया। इससे कंपनी की बाजार कीमत दोगुनी से ज्यादा बढ़ कर पांच अरब डालर पहुंच गई थी। दावा है कि इसी लहर में कई कंपनियों ने पिछले साल पैंतीस अरब डालर निवेश के रूप में हासिल कर लिए थे। लेकिन सफलता की यह लहर जिस तेजी से आई थी, उसी तेजी से लौट गई।

विशेषज्ञों का दावा है कि विदेशी निवेश के बल पर रातों-रात यूनिकार्न बन गई ज्यादातर कंपनियों के पास कोई ठोस कारोबारी खाका नहीं है। उनके पास मंदी से निपटने के अनुभव की भी कमी है। आगे बढ़ने के लिए पैसा झोंकने के सिवा कोई तरीका नहीं है। प्रबंधन के स्तर पर भी सिवा बाहरी चमक-दमक दिखाने के कोई और नीति नहीं है। लिहाजा ऐसे स्टार्टअप जल्द ही अप्रासंगिक होने लगे हैं। अगर स्टार्टअप कंपनियां ज्यादा विज्ञापनबाजी करने और बड़े निवेशकों को झांसे में रखते हुए कंपनी बेच देने की रणनीति अपनाने की बजाय अनुभव, कारोबारी माडल और प्रबंधन की खामियों पर ध्यान देंगी, तो वे अपने समेत देश और बेरोजगारी की समस्या का भी कोई समाधान दे सकेंगी।

Date:13-07-22

छोटी बचत पर बढ़ाएं ब्याज दर
डॉ. जयंतीलाल भंडारी

इस समय जब दुनिया के साथ-साथ देश में भी तेज महंगाई का दौर बना हुआ है और देश में ब्याज दर बढ़ने का ग्राफ दिखाई दे रहा है, तब महंगाई की चुनौतियों के बीच छोटी बचत योजनाओं (स्मॉल सेविंग्स स्कीम) से मिलने वाले ब्याज से अपने जीवन की विभिन्न आवश्यकताओं को पूरा करने वाले करोड़ों लोग ब्याज दर नहीं बढ़ने से चिंतित दिखाई दे रहे हैं। ये लोग उम्मीद कर रहे थे कि जुलाई से सितम्बर 2022 के लिए छोटी बचत योजनाओं पर मिलने वाली ब्याज दरों में बढोतरी की जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। छोटी बचत से जुड़े लोग सरकार से यह कहते हुए दिखाई दे रहे हैं कि जब तक महंगाई का दौर बना रहे, तब तक कृपया छोटी बचत योजनाओं पर ब्याज दर में कुछ वृद्धि करके उन्हें महंगाई की चुनौतियों के बीच कुछ राहत अवश्य दी जाए।

गौरतलब है कि देश में महंगाई के नये आंकड़ों के मुताबिक माह मई 2022 में थोक महंगाई दर 15.88 फीसद और खुदरा महंगाई दर 7.04 फीसद के चिंताजनक स्तर पर पहुंच गई है। ऐसे में सरकारी बॉन्डस पर करीब साढ़े साथ फीसदी का फायदा दिखाई दे रहा है, भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) महंगाई को नियंत्रित करने के लिए अब तक 0.90 फीसद रेपो दर बढ़ा चुका है, बैंक एफडी पर करीब 0.50 फीसद से अधिक ब्याज दर बढ़ा चुके हैं, ऋण महंगे हो रहे हैं।

ज्ञातव्य है कि पिछले दो वर्षो में कोविड-19 की आर्थिक चुनौतियों से लेकर अब तक देश में आम आदमी, नौकरीपेशा वर्ग और निम्न मध्यम वर्ग के सामने एक बड़ी चिंता उनकी छोटी बचत योजनाओं पर ब्याज दर कम रहने की है। अपनी सामाजिक प्रतिष्ठा और जीवन स्तर हेतु लिये गए सबसे जरूरी हाउसिंग लोन, ऑटो लोन, कन्ज्यूमर लोन आदि को चुकाने के लिए अधिक ब्याज व किस्तों की राशि में वृद्धि से बड़ी संख्या में लोगों की चिंताएं बढ़ गई हैं। ऋण पर ज्यादा किस्त और ज्यादा ब्याज चुकाना पड़ रहा है और कर्ज के भुगतान की किस्त चूक में भी लगातार बढ़ोतरी हो रही है। भारतीय स्टेट बैंक के मुताबिक पिछले पूरे साल के मुकाबले मौजूदा वित्त वर्ष 2022-23 के अप्रैल और मई दो महिनों में 60 फीसद होम लोन में डिफाल्ट देखा गया है। यह बात भी महत्त्वपूर्ण है कि पिछले दो वर्षो से छोटी बचत योजनाओं पर ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं हुआ है। यदि हम छोटी बचत योजनाओं पर मिलने वाली मौजूदा ब्याज दरों को देखें तो पाते हैं कि इस समय बचत खाता पर 4 फीसद, एक से तीन साल की एफडी पर 5.5 फीसद, पांच साल की एफडी पर 6.7 फीसद, वरिष्ठ नागरिक बचत योजना पर 7.4 फीसद, एमआईएस पर 6.6 फीसद, एनएससी पर 6.8 फीसद, पीपीएफ पर 7.1 फीसद, किसान विकास पत्र पर 6.9 फीसद, सुकन्या समृद्धि योजना पर 7.6 फीसद ब्याज दर देय है। यह भी उल्लेखनीय है कि केंद्र सरकार ने वर्ष 2021-22 के लिए कर्मचारी भविष्य निधि (ईपीएफ) पर 8.1 फीसद ब्याज दर को अनुमति दी है। यह चार दशक से अधिक समय में सबसे कम ब्याज दर है। इस फैसले का लगभग पांच करोड़ ईपीएफ सदस्यों पर असर पड़ा है।

वस्तुत: देश में बचत की प्रवृत्ति के लाभ न केवल कम आय वर्ग के परिवारों के लिए हैं, वरन पूरे समाज व अर्थव्यवस्था के लिए भी हैं। हमारे देश में बचत की जरूरत इसलिए भी है क्योंकि हमारे यहां विकसित देशों की तरह सामाजिक सुरक्षा का उपयुक्त ताना-बाना नहीं है। अभी भी देश में बड़ी संख्या में लोगों को सामाजिक सुरक्षा (सोशल प्रोटेक्शन) की छतरी उपलब्ध नहीं है। यद्यपि देश में छोटी बचत योजनाओं में ब्याज दर की कमाई का आकषर्ण घटने से वर्ष 2012-13 के बाद सकल घरेलू बचत दर (ग्रास डोमेस्टिक सेविंग रेट) लगातार घटती गई है, लेकिन अभी भी छोटी बचत योजनाएं अपनी विशेषताओं के कारण बड़ी संख्या में निम्न और मध्यम वर्गीय परिवारों के विश्वास और निवेश का माध्यम बनी हुई हैं। गौरतलब है कि कोई 14 वर्ष पूर्व 2008 की वैश्विक मंदी का भारत पर कम असर होने का एक प्रमुख कारण भारतीयों की संतोषप्रद घरेलू बचत की स्थिति को माना गया था। फिर 2020 में महाआपदा कोविड-19 से जंग में भारत के लोगों की घरेलू बचत विसनीय हथियार के रूप में दिखाई दी। नेशनल सेविंग्स इंस्टीट्यूट (एनएसआई) के द्वारा भारत में निवेश की प्रवृत्ति से संबंधित रिपोर्ट में कहा गया है कि जहां देश के लोगों के लिए छोटी बचत योजनाएं लाभप्रद हैं, वहीं इनका बड़ा निवेश अर्थव्यवस्था के लिए भी लाभप्रद है।

निश्चित रूप से इस समय आसमान छूती महंगाई की चुनौतियों का सामना कर रहे देश के आम आदमी, नौकरीपेशा एवं निम्न मध्यम वर्ग के करोड़ों लोगों को उनके जीवन निर्वाह में मदद करने और उन्हें आर्थिक-सामाजिक निराशाओं से बचाने के लिए सरकार के द्वारा छोटी बचत योजनाओं पर ब्याज दरों में इजाफा किए जाने की स्पष्ट आवश्यकता दिखाई दे रही है। निश्चित रूप से छोटी बचत योजनाओं पर महंगाई की भयावह चुनौतियों के बीच दो वर्ष बाद ब्याज दर बढ़ाने का निर्णय देश में बचत की प्रवृत्ति को बढ़ावा देगा। इससे बचत बढ़ेगी। बचत आधारित निवेश बढ़ेगा। सामाजिक सुरक्षा के लिए नया विश्वास पैदा होगा। कुल मिलाकर छोटी बचत योजनाओं पर ब्याज दर में वृद्धि आम आदमी से लेकर अर्थव्यवस्था की गतिशीलता के लिए शुभ संकेत होगी। यही वह प्रमुख आधार भी होगा, जिससे भारत तेज विकास दर वाले देश का तमगा भी प्राप्त कर सकेगा।

हम उम्मीद करें कि वित्त मंत्रालय के द्वारा तत्परतापूर्वक छोटी बचत की ब्याज दरों में बदलाव हेतु उपयुक्त समीक्षा की जाएगी और छोटी बचत योजनाओं पर अधिक ब्याज दरों को अधिसूचित किया जाएगा। इससे महंगाई की निराशाओं एवं मुश्किलों के बीच छोटी बचत करने वाले देश के करोड़ों लोगों के चेहरे पर छाई हुई चिंताएं कुछ कम हो सकेगी और साथ ही बचत की प्रवृत्ति बढ़ने से छोटी बचत योजनाओं के बढ़े हुए कोष से अर्थव्यवस्था के लिए लगातार विसनीय निवेश भी प्राप्त हो सकेगा।