05-2-2022) समाचारपत्रों-के-संपादक

Date:05-02-22

Go cold on China

India right to diplomatically boycott Winter Games

TOI Editorials

India did well to join leading democracies in diplomatically boycotting the Beijing Winter Olympics. And China made the decision easy – by making a PLA regiment commander involved in the 2020 Galwan clashes a torchbearer in the Olympic relay. China, therefore, politicised the Games even though it has been levelling that charge against other nations. Before India, the US and UK, Canada, Australia, Estonia, Lithuania, Belgium, Kosovo and Denmark had all announced diplomatic boycotts of the Games citing China’s human rights violations.

Put together, these countries constitute a sizeable 35% of the global GDP. Add to this, countries with well-performing economies like Japan and those in the Asean grouping who have also seen their relations with China become turbulent in recent years. Therefore, the larger message for China is that its political and security misadventures may not be costless economically. China may draw comfort from the Olympic attendance of some prime ministers, heads of state and royalty. But note that many of these dignitaries come from authoritarian countries. And more, the difference between global admiration for China during the 2008 Summer Olympics and the cold shoulder from key countries in these Winter Games should tell Beijing where it’s going wrong.

That India aligned with other major democracies on this issue – the US welcomed the decision – also shows the future course. New Delhi, inside and outside Quad, must liaise with other powers for coordinated responses whenever possible. Xi’s China is a bully – and bullies understand strength. That Putin and Xi – the two met before the Winter Games began – may cosy up does make it a little tricky for India, given we still need Moscow’s weapons. But Russia needs India’s arms orders, too. So, this may not be too tough a conundrum to solve as India chalks out its China strategy.


 

Date:05-02-22

Haryana Against Free Market, Self-Interest

Runs against One Nation, One Ration Card, GST

ET Editorials

The Haryana government’s obduracy to implement reservation for locals in private jobs is unfortunate. Its appeal against the stay order of the Punjab and Haryana High Court will vitiate matters. The apex court should declare the law unconstitutional and one that will hurt economic prospects of the state. The Haryana State Employment of Local Candidates Act reserves 75% of jobs in the private sector, with a monthly salary of ₹30,000 or less for locals. The category ‘locals’ is defined as persons who are permanent residents or domiciled in the state. To qualify for domicile status, a person must have lived in the state for at least 15 years. It effectively sets up barriers to employment for any person living in another part of the country, even neighbouring Punjab or Delhi. It undermines the rights guaranteed in the Constitution — equality of law irrespective of place of birth (Article 14), against discrimination in (public) employment (Article 15), and free movement to all Indian citizens across India (Article19).

It runs counter to efforts being made by GoI to ease and promote inter-state movement of people, such as provision of portability of social security benefits in the labour codes and the ‘One Nation, One Ration Card’. It goes against the rationale of the goods and services tax (GST) of creating a unified market. If that is not enough, precedent established in Charu Khurana vs Union of India (2014) — a trade union had debarred a worker as she had not lived in Maharashtra for ‘at least five years’ — establishes that domicile cannot be used to bar employment.

Free movement of people allows business and industry to hire the best talent. The diversity of the labour force adds to its competitiveness. The state’s sustained growth attracts the most innovative business to the state, which, in turn, attracts more talent to the state. Shutting the door to ‘outside’ talent could see businesses move out, impacting the state’s economy. This law is not in Haryana’s interest. If the state government does not understand it, the Supreme Court should make it.


Date:05-02-22

Interrogating the false merit-reservation binary

The Supreme Court’s recent order advances an interpretation that is consistent with the ideals of equality, social justice

Yogendra Yadav is among the founders of Swaraj India and the Jai Kisan Andolan. Prannv Dhawan is a final year student at the National Law School of India University, Bengaluru

The Supreme Court of India’s recent ruling on an all India quota deserves closer attention for a reason other than its impact on post graduate medical admissions. This judgment has the potential to settle a long, fractious and futile debate in our country: merit versus reservations. The order of the two-judge Bench, comprising Justice D.Y. Chandrachud and Justice A.S. Bopanna, lays to rest a popular misconception of merit while advancing an interpretation that is consistent with our constitutional ideals of equality and social justice. The judgment should have far-reaching consequences for judicial orders, public policy, and, hopefully, public discourse.

Limited case

The case before the Court was very limited: an expeditious resolution of the issues around the implementation of Other Backward Classes (OBC) and economically weaker sections (EWS) quotas in the National Eligibility cum Entrance Test (NEET)-All India Quota (AIQ) admissions to medical colleges. AIQ refers to a judicially created category where 15% of undergraduate seats and 50% of post graduate seats are filled on a domicile-free, all-India basis.

The Government had recently decided to extend the existing Scheduled Caste and Scheduled Tribe reservations within this category to provide for OBC reservations as well. Writ petitions had challenged this order on the grounds that the implementation of OBC reservation would affect professional merit and cause reverse discrimination against general category candidates. Another set of writ petitions had challenged the notification of EWS reservation even as the hearings on the 103rd Constitutional Amendment Act were pending. Another set of writ petitions had challenged the tenability of ₹8 lakh as the income limit for EWS reservation. The Court, in view of the public health implications of the delay in medical admissions, upheld the admissions notice, and listed for March the hearing on the validity of the ₹8 lakh limit.

Fresh ground

The Court took this opportunity to directly address the issue of merit versus reservations at some length (paragraphs 17 to 28). For the longest time, critics of affirmative action have argued that reservations violate merit. The defenders of reservation too often concede this but argue that affirmative actions serve other goals such as social representation. This is where the judgment, authored by Justice Chandrachud, breaks fresh ground. It builds on a long tradition of progressive jurisprudence on this issue, but takes it in a new direction.

The judgment begins by recalling and reaffirming the principle of substantive equality, rather than formal equality, that underlies our constitutional promise of equality of opportunity. Relying on the debates in the Constituent Assembly, the Court reminds us that the intent of the framers was to remedy real structural barriers that prevented the realisation of equality of opportunity. The Court builds on landmark cases such as State of Kerala vs N.M. Thomas, K.C. Vasanth Kumar (1985), and Indra Sawhney vs Union of India (1992) to reiterate sharply that the provision of reservations in Article 16(4) of the Constitution is not an exception to but an extension of the principle of equality enunciated in Article 16(1). Reservations are crucial to achieving the aspirational goal of genuine equality of opportunity and status amongst all citizens. ‘Reservation is one of the measures that is employed to overcome these barriers. The individual difference may be a result of privilege, fortune, or circumstances but it cannot be used to negate the role of reservation in remedying the structural disadvantage that certain groups suffer’ (paragraph 22).

Second, the judgment contributes to the specification of the mechanisms through which social privileges work. Justice Chinnappa Reddy in K.C. Vasanth Kumar vs State of Karnataka (1985) had critiqued the purely economic understanding of claims for reservation by emphasising the embedded and rigid nature of the socio-cultural institution of caste.

The present order notes Marc Galanter’s insight that processes of resource accumulation impact the performance of candidates in examinations. Taking this understanding forward, it draws upon the work of K.V. Shyamprasad to recognise, perhaps for the first time, the role of cultural capital. The order holds: ‘The cultural capital ensures that a child is trained unconsciously by the familial environment to take up higher education or high posts commensurate with their family‘s standing. This works to the disadvantage of individuals who are first-generation learners and come from communities whose traditional occupations do not result in the transmission of necessary skills required to perform well in open examination…’ (paragraph 24) The judgment is also attentive to the exclusionary implications of this processes as meritocratic discourse legitimises consolidation of ‘family habitus, community linkages, and inherited skills’. In addition to ‘reaffirming social hierarchies’, this obsession with scores in an examination ‘serves to denigrate the dignity of those who face barriers in their advancement which are not of their own making’ (paragraphs 24-25).

Stereotypes and skills

Third, it exposes social prejudices that masquerade as concerns about ‘efficiency of administration’ and the anxieties about the dilution of merit. It recognises that there is a need to rectify prejudicial stereotypes about the skills of persons belonging to weaker sections.

It relies on the 2019 decision in B.K. Pavitra vs State of Karnataka, also authored by Justice Chandrchud, which held, ‘The benchmark for the efficiency of administration is not some disembodied, abstract ideal measured by the performance of a qualified open category candidate. Efficiency of administration in the affairs of the Union or of a State must be defined in an inclusive sense, where diverse segments of society find representation as a true aspiration of governance by and for the people.’

Examinations and merit

Finally, the judgment goes to the heart of the matter and questions examinations as a measure of merit. It cites Ashwini Deshpande’s study highlighting a stark separation between what examinations claim to measure, and what they actually do. It elaborates by citing Satish Deshpande’s research that shows that often what examinations measure have an indirect and weak link to the tasks the candidate is supposed to perform. He argues that the prestige of competitive entrance examinations and the unimpeachability of its evaluator standards are a manufactured construct. Satish Deshpande calls these examinations ‘traumatic bloodbaths’ that are administered to jealously guard the social prestige of the professional class.

Thus, Deshpande concludes that if the examinations were to be any less ruthless, their main social function of persuading ‘the vast majority of aspirants to consent to their exclusion’ would be stymied. Drawing upon this, the judgment opines that exams can ‘only reflect the current competence of an individual but not the gamut of their potential, capabilities or excellence’. Foregrounding the importance of individual character, lived experiences, and subsequent training, the judgment emphasises that examinations are exclusionary, though convenient, methods of resource allocation and that our constitutional ideals should inform our cautious appreciation of these processes (paragraph 25).

This critique of the widespread misconception about merit — the common sense of the upper caste elite — can have far-reaching consequences.

Claims of reverse discrimination by candidates from the unreserved category would have to be justified under the paradigm of substantive equality. This implies that a crude disparity in cut-off marks would not be construed in isolation of the structural inequalities perpetuated by a competitive examination. This invites a stringent judicial review of the constitutionality of EWS reservations since it overlooks the role of cultural capital for general category EWS candidates and fixes the same income limits for ‘creamy layer’ OBC and EWS. In the policy realm, this judgment opens the way for designing examinations that are free of linguistic, class, school boards, and regional bias. Justice A.K. Rajan’s report on NEET, cited in this judgment, could be a potential blueprint for democratising access to higher education. The recognition of social privileges that hide behind merit also buttresses the demand for caste census that can document the dynamics of privilege accumulation and caution against oligarchic and conservative policy demands for Savarna Aayogs (or Commission for Unreserved Classes) and Brahmin Schemes that are mushrooming across our political landscape.

Is it too much to hope that this reasoning — written in the language and style preferred by our elite — coming from the highest court of the land would open the eyes of our upper-caste opinion-makers to the reality of inherited caste privileges that masquerade as merit? Would this reshape the complacent and condescending drawing-room conversations about “reserved category”?


 

Date:05-02-22

हम एक समाज की मौलिक जरूरतें नहीं पूरी कर पा रहे

संपादकीय

एक धनी परिवार की सात वर्षीय बेटी से परीक्षा में गरीब पर लेख लिखने को कहा गया। उसने लिखा ‘एक गरीब आदमी था। वह इतना गरीब था कि उसका घर भी गरीब था, उसका ड्राइवर भी गरीब था, उसका माली भी गरीब था।’ भारत में 70 साल से प्रजा का शासन है जिसे संविधान ‘हम भारत के लोग’ का नाम देता है। इसमें पहचान, आर्थिक स्थिति या रंग-जाति या धर्म को लेकर कोई भेद नहीं है। फिर भी इतने समय बाद भी एक दलित महिला एक उच्च जाति की महिला की तुलना में अपने जीवन में 15 वसंत कम देखती है। कारण है कुपोषण। क्या कल्याणकारी राज्य, जिसकी कल्पना आजादी मिलते वक्त की गई थी और उस अवधारणा के तहत 17 बार जनमतों से बनी सरकारें इतना भी सुनिश्चित नहीं कर सकतीं कि सात दशकों में कम से कम कुपोषण दूर किया जा सके? उनके बच्चों में जन्म के पांच साल में मरने, नाटे या दुबले होने की संख्या भी उच्च जाति के बच्चों के मुकाबले ज्यादा होती है। इन सबका कारण एक ही है कुपोषण। जीवन में उनकी उत्पादकता भी कम होती है लिहाजा आय में भी कमी। यानी हर आयाम पर पूरी जिंदगी वे गरीब या अभावग्रस्त ही रहते हैं। भारत में स्वास्थ्य पर खर्च बजट का मात्र 3.5% होता है, जबकि ब्राजील में 9.5%, दक्षिण अफ्रीका में 8.25%और चीन में 5.35% प्रतिशत। अगर इतने लंबे समय में हम एक समाज की मौलिक जरूरतें पूरी नहीं कर सके तो प्रजा का तंत्र कैसे हुआ? हां, अगर जनमत अशिक्षित है तो उसे भ्रमित करना आसान होगा और मुफ्त का राशन उसे यथास्थितिवादी बनाता रहेगा।


Date:05-02-22

आत्मनिर्भरता को बल देता बजट

जयजित भट्टाचार्य, ( लेखक सेंटर फार डिजिटल इकोनमी पालिसी रिसर्च के प्रेसिडेंट हैं )

मंगलवार को पेश हुए आम बजट की मीमांसा जारी है। इसमें कई बिंदु उभरकर आ रहे हैं। फिर भी अगर उसके सार तत्व की बात की जाए तो यह पारंपरिक परिपाटी से इतर ताजगी का अहसास कराने वाला बजट है, जो आसन्न चुनौतियों से निपटने एवं दस्तक दे रही संभावनाओं को भुनाने की आधारशिला रखता है। डिजिटल मोर्चे को और मजबूत करने की सरकारी रणनीति से यह साबित भी होता है। मोदी सरकार इसके लिए निश्चित रूप से सराहना की पात्र है कि उसने चुनावी दौर में लोकलुभावन घोषणाओं का मोह न करते हुए प्रौद्योगिकी, डिजिटल बुनियादी ढांचे से लेकर भौतिक बुनियादी ढांचे पर केंद्रित एक ऐसा बजट प्रस्तुत किया, जो आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को पूरा करने में सहायक सिद्ध होना चाहिए। इसके लिए सरकार ने राजनीतिक जोखिम लेने से भी गुरेज नहीं किया।

आदर्श जीवन का मूल मंत्र यही माना जाता है कि अपने दायरे का विस्तार करने से पहले अपनी विद्यमान क्षमताओं को उनके उच्चतम स्तर तक पहुंचाना श्रेयस्कर होता है। बजट में सरकार ने इसी दर्शन को आत्मसात किया। उसने मात्रा बढ़ाने के बजाय गुणवत्ता पर ध्यान केंद्रित किया। सामाजिक बुनियादी ढांचे से जुड़ी आंगनवाड़ी जैसी पहल को ही लें, सरकार ने ऐसे और केंद्र स्थापित न कर मौजूदा आंगनवाड़ी केंद्रों के उन्नयन को प्राथमिकता दी। रेलवे में भी इसी नजरिये की झलक मिलती है, जहां उच्च गुणवत्ता वाली तेज रफ्तार 400 नई वंदे भारत ट्रेन चलाई जाएंगी। ये रेलगाडिय़ां भारत की विनिर्माण क्षमता और आत्मनिर्भरता का उद्घोष करने वाली हैं। वहीं रिजर्व बैंक के माध्यम से डिजिटल मुद्रा की घोषणा दर्शाती है कि सरकार नए वक्त की धुन के साथ ताल मिलाने की आवश्यकता और उसमें नागरिकों के हितों के संरक्षण को बखूबी समझती है।

बजट में बुनियादी ढांचे और विनिर्माण गतिविधियों को गति देने पर विशेष जोर है। इसमें राज्यों को भी आगे आने का अवसर दिया है, जो केंद्र-राज्य सहयोग बढ़ाने का सूत्र बन सकता है। इसी कड़ी में केंद्र राज्य सरकारों के साथ औद्योगिक भूमि बैंक बनाने का प्रस्ताव लाया है। इससेविनिर्माण गतिविधियों को बढ़ाकर न केवल रोजगार की चुनौती का समाधान निकलेगा, बल्कि आयात पर निर्भरता घटने एवं निर्यात बढऩे का मार्ग खुलेगा। सरकार की नई पहल विशेष आर्थिक क्षेत्र यानी सेज जैसी अनुत्पादक योजना के मुकाबले काफी संभावनाशील लगती है। पूंजीगत व्यय में भारी बढ़ोतरी के उच्च गुणक प्रभाव से भी आर्थिक मोर्चे पर बड़ा लाभ होने की उम्मीद बढ़ी है। प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना के अंतर्गत 25,000 किमी राजमार्ग निर्माण की महत्वाकांक्षी परियोजना खासी महत्वपूर्ण है। इसका अर्थ होगा कि रोजाना 70 किमी राजमार्ग का निर्माण। यह ऐसा लक्ष्य है जिसे चीन ने भी अपने बुनियादी ढांचा विकास के चरम में कभी हासिल नहीं किया। चीन का अधिकतम औसत 35 किमी राजमार्ग प्रतिदिन निर्माण का रहा है। मल्टी माडल कनेक्टिविटी के लिए 100 लाख करोड़ रुपये की योजना भी गेमचेंजर साबित हो सकती है। इसमें नदी मार्ग, एयर कार्गो, शिपिंग और रेलवे को भी शामिल किया गया है। इसके तहत विकसित किए जाने वाले 100 कार्गो टर्मिनल बेहतर लाजिस्टिक दक्षता सुनिश्चित करेंगे।

क्लीनटेक मैन्यूफैक्चरिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर भी सरकार के प्राथमिक एजेंडे में शामिल हैं। इसमें बैटरी स्वैपिंग जैसे कदम उठाए गए हैं। ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर से संबंधित परियोजनाओं को सुगम बनाने के लिए पूंजीगत वस्तुओं पर आयात शुल्क घटाकर 7.5 प्रतिशत किया गया है। स्वच्छ ऊर्जा की दिशा में पालीसिलिकान सौर माड्यूल निर्माण के लिए उत्पादन-लिंक्ड प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना के अंतर्गत 19,500 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। इलेक्ट्रिक व्हीकल यानी ईवी निर्माण को प्रोत्साहन हेतु 31 मार्च, 2024 तक नई घरेलू विनिर्माण सुविधा की स्थापना के लिए 15 प्रतिशत की रियायती कर व्यवस्था का विस्तार ईवी और ईवी घटकों में अधिक निवेश को आकर्षित करेगा। इसके अतिरिक्त बजट डेटा केंद्रों के साथ-साथ ऊर्जा भंडारण प्रणालियों को बुनियादी ढांचे का दर्जा देता है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि क्लीनटेक बुनियादी ढांचे और डिजिटल बुनियादी ढांचे के लिए आसानी से वित्तपोषण उपलब्ध हो।

वित्त मंत्री ने कृषि बुनियादी ढांचे पर भी पर्याप्त ध्यान दिया है। कृषि आपूर्ति शृंखला एवं लाजिस्टिक को सशक्त बनाने के लिए इस क्षेत्र में स्टार्टअप्स को वित्तीय संसाधन उपलब्ध कराने की व्यवस्था की गई है। कृषि क्षेत्र में घरेलू आत्मनिर्भर विनिर्माण को प्रोत्साहन देने की दिशा में आवश्यक उपकरणों पर आयात शुल्क को भी तार्किक बनाया गया है। देश को रक्षा उत्पादन की दृष्टि से आत्मनिर्भर बनाना मोदी सरकार का प्रमुख लक्ष्य रहा है। इस दिशा में घरेलू रक्षा उपकरण उत्पादन के लिए पूंजीगत व्यय में 68 प्रतिशत की अभूतपूर्व वृद्धि अपेक्षित परिणाम लाएगी। इसके अतिरिक्त रक्षा शोध एवं विकास की 25 प्रतिशत राशि निजी क्षेत्र, स्टार्टअप्स और अकादमिक वर्ग के लिए आवंटित की गई है। इससे रक्षा उत्पादन में बौद्धिक संपदा अधिकारों-पेटेंट को बढ़ावा मिलेगा। घरेलू रक्षा उत्पादन बाजार की पहुंच अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी बढ़ेगी।

कोरोना महामारी ने आनलाइन शिक्षा की महत्ता को रेखांकित किया है, परंतु इसके साथ ही कुछ चुनौतियां भी उभरी हैं। इसमें आवश्यक संसाधनों की कमी एक अहम पहलू है। खासतौर से ग्रामीण क्षेत्रों में प्रभावी एवं किफायती ब्राडबैंड सेवाओं की उपलब्धता। इस दिशा में बजट में विशेष प्रयास किए गए हैं। देश भर में आप्टिक फाइबर बिछाने के लिए भारत नेट परियोजना के लक्ष्य को दोहराने के साथ ही 2025 तक इस डिजिटल बुनियादी ढांचे के निर्माण का वादा किया गया है। दूरदर्शन पर नए चैनलों से भी शैक्षणिक गतिविधियों को बल मिलेगा। आगामी वित्त वर्ष में 5जी सेवाओं की शुरुआत की जाएगी, जो डिजिटल क्रांति को नए क्षितिज पर ले जाएगी। कुल मिलाकर यह बजट वर्तमान की कई चुनौतियों का समाधान करते हुए भविष्य में तकनीकी मोर्चों पर आ रहे परिवर्तनों की वास्तविकता को स्वीकार कर देश को प्रगति के नए पथ पर ले जाने का रोडमैप तैयार करने वाला है।


 

Date:05-02-22

प्रगाढ़ होती इजरायल – भारत मैत्री

नाओर गिलोन, ( लेखक भारत में इजरायल के राजदूत हैं )

इन दिनों हम इजरायल और भारत के राजनयिक संबंधों के 30 वर्ष पूरे होने का जश्न मना रहे हैं। पिछले वर्ष सितंबर में इजरायल के राजदूत के रूप में अपनी रोमांचक यात्रा शुरू करने के लिए मैं नई दिल्ली पहुंचा था। इजरायल के राजनयिकों के लिए भारत सबसे दिलचस्प और महत्वपूर्ण स्थानों में से एक है, क्योंकि भारत में इजरायल के कई मित्र हैं। दोनों देशों के लोगों के बीच बहुत प्रेम, आदर और गहरी दोस्ती है। 29 जनवरी, 1992 को औपचारिक रूप से राजनयिक संबंधों की स्थापना के बाद से इजरायल और भारत ने मिलकर जो हासिल किया है, वह अभूतपूर्व है। हमारी दो प्राचीन सभ्यताओं के बीच का संबंध हजारों वर्ष पुराना है। भारत का यहूदी समुदाय इन संबंधों की आधारशिलाओं में से एक है। यहूदी पीढिय़ों से भारत में शांति के साथ रह रहे हैं। उन्हें कभी भी उत्पीड़न या विरोध का सामना नहीं करना पड़ा। सबको अपनाने वाला भारतीय समाज उन्हें फलने-फूलने और अपना अभिन्न अंग बनने की इजाजत देता है। इसे ही हम ‘अतुल्य भारत’ के रूप में जानते हैं।

बीते 30 वर्षों के दौरान भारत के साथ इजरायल के द्विपक्षीय संबंध कई क्षेत्रों में प्रगाढ़ हुए हैं। स्वास्थ्य, कृषि, जल, व्यापार, विज्ञान एवं तकनीक, अनुसंधान एवं विकास, रक्षा, कला-संस्कृति, पर्यटन एवं अंतरिक्ष इनमें प्रमुख हैं। भारत हमारा अब केवल घनिष्ठ मित्र ही नहीं है, बल्कि एक सामरिक साझेदार भी है। दोनों देशों के राष्ट्रपतियों और प्रधानमंत्रियों के साथ अनेक उच्च स्तरीय दौरों से यह स्पष्ट भी हो जाता है। आने वाले वर्षों में और अधिक उच्च स्तरीय दौरों की योजना है।

हिंद प्रशांत क्षेत्र में भारत हमारे प्रमुख साझेदारों में से एक है। आज हमारे द्विपक्षीय संबंध जिन क्षेत्रों में केंद्रित हैं, वे हिंद प्रशांत में समग्र रूप से इजरायल के निरंतर हितों का प्रतिनिधित्व करते हैं। वैश्विक महामारी कोविड पर काबू पाना, आतंकवाद से लड़ना, व्यापार का विस्तार और जलवायु परिवर्तन से पैदा होने वाले खतरों से निपटना दोनों देशों की आज प्राथमिकता है। महामारी की शुरुआत के बाद से इजरायल ने कई संयुक्त योजनाओं पर भारत के साथ मिल कर काम किया है। इस दौरान हमने चिकित्सा उपकरणों का भी आदान-प्रदान किया। साथ ही नि:शुल्क महिला स्वास्थ्य क्लिनिक की व्यवस्था की है। दोनों देश वैक्सीन प्रमाणपत्रों की आपसी मान्यता पर भी सहमत हुए हैं। इससे दोनों देशों की आपसी समझबूझ और मजबूत हुई है। इसकी बदौलत हम स्वास्थ्य सेवा एवं सार्वजनिक स्वास्थ्य के क्षेत्र में अपने सहयोग को और मजबूत बनाना जारी रख सकते हैं। हमने रक्षा समेत सहयोग के अन्य क्षेत्रों में भी निरंतर प्रगति की है।

भारतीय सैन्य अधिकारियों ने इजरायल की कई उच्च स्तरीय यात्राएं करने के साथ इजरायली वायु सेना द्वारा आयोजित ब्लू फ्लैग सैन्य अभ्यास में भागीदारी की। ‘मेक इन इंडिया’ अभियान के शुरू होने से पहले से ही इजरायल ‘मेक इन इंडिया, मेक विद इंडिया (भारत में बनाओ, भारत के साथ बनाओ)’ के पक्ष में रहा है। वास्तव में दोनों देश समझ चुके हैं कि लंबे समय तक दोस्ती बनाए रखने के लिए साझेदारी की जड़ों को निरंतर पोषित करना होगा। इसे अकादमिक सहयोग के स्तर पर भी प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। हमें एक दूसरे को समृद्ध करते हुए अपने साझा ज्ञान के क्षितिज का विस्तार करना चाहिए। इजरायल में 10 प्रतिशत विदेशी छात्र भारतीय हैं। इसमें और बढ़ोतरी कैसे हो, इस पर बात चल रही है। और अधिक युवा छात्रों तक पहुंचने के लिए हम अगले पांच वर्षों में नई दिल्ली के आसपास के इलाकों में मोबाइल कक्षा की सुविधा प्रदान करने वाली बस को प्रायोजित करेंगे। इजरायल एक स्टार्टअप राष्ट्र है। हमारे पास प्रौद्योगिकी में भारत से साझा करने और सीखने के लिए बहुत कुछ है। हमने दोनों देशों की स्टार्टअप्स और टेक कंपनियों के बीच व्यावसायिक उपक्रमों में पर्याप्त वृद्धि भी देखी है।

हरित ऊर्जा भी एक और ऐसा क्षेत्र है, जहां हमें सहयोग को मजबूत बनाने पर गर्व है। हाल में इजरायल भारत नीत अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल हुआ है। दोनों देश मिलकर जलवायु परिवर्तन के खिलाफ वैश्विक युद्ध में अहम भूमिका निभा सकते हैं। कृषि और जल भारत के साथ हमारी साझेदारी के महत्वपूर्ण पहलू हैं। ड्रिप सिंचाई तकनीक भारत में कृषि विकास में अहम भूमिका निभा रही है। भारत-इजरायल कृषि परियोजना के तहत इसे विकसित किया गया है। यह विश्व की सबसे बड़ी कृषि परियोजना है, जिसमें इजरायल की सरकार शामिल है। जल के क्षेत्र में भारत में इजरायल नीत कई परियोजनाएं चल रही हैं। बुंदेलखंड, उत्तर प्रदेश की प्रमुख जल परियोजना सबसे हाल की है। कई इजरायली कंपनियां पहले से ही आधुनिक तकनीक के माध्यम से भारत में जल प्रबंधन में परिवर्तन ला रही हैं। जल के क्षेत्र में अपने सहयोग को और बढ़ाने के लिए हमने पहली बार जल संसाधन प्रबंधन के विशेषज्ञ के रूप में एक विशेष दूत को नियुक्त किया है, जो भारत में सरकारी अधिकारियों और उद्योगों के साथ मिल कर काम करेगा। ऐसे में यह जरूरी है कि हम अपने संबंधों को और प्रगाढ़ बनाना जारी रखें और द्विपक्षीय सहयोग के असीमित दायरे का पूरा उपयोग करते रहें। हमारे युवा, ज्ञान आधारित समाज और अर्थव्यवस्थाएं हमें द्विपक्षीय लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए मानव और भौतिक संसाधन प्रदान कर रहे हैं। हमारे संबंधों की नींव काफी मजबूत है। इस पर हम अपने रिश्ते की ऊंची इमारत खड़ी कर सकते हैं।


Date:05-02-22

चीन को जवाब

संपादकीय

बेजिंग में शुरू हुए चौबीसवें शीतकालीन ओलंपिक खेलों के उद्घाटन समारोह का बहिष्कार कर भारत ने उचित ही कदम उठाया। भारत इसके समापन समारोह में भी हिस्सा नहीं लेगा। खेलों के आयोजन में भी चीन ने जिस तरह का कुटिलता भरा दांव चलते हुए भारत को नीचा दिखाने की कोशिश की, यह उसी का करारा जवाब है। वरना क्या खेलों के आयोजन में भी कोई देश ऐसी क्षुद्र हरकत करता है? यह ताजा विवाद तब खड़ा हुआ जब चीन ने ओलंपिक मशाल उस सैनिक को सौंपी जिसने गलवान में भारतीय सैनिकों पर हमला किया था। गौरतलब है कि जून 2020 में गलवान घाटी में भारतीय सैनिकों पर चीनी सैनिकों ने हमला कर दिया था, जिसमें चौबीस भारतीय जवान शहीद हो गए थे। उस टकराव में चीनी सेना का कमांडर क्वी फाबाओ गंभीर रूप से जख्मी हो गया था। अब उसी जवान को चीन ने ओलंपिक की मशाल सौंप कर इस आयोजन को राजनीतिक रंग दे डाला। निश्चित ही यह चीन की ऐसी हरकत है जिसका मकसद भारत को चिढ़ाने के अलावा और कुछ नहीं हो सकता। जाहिर है, भारत के लिए यह जरूरी हो गया था कि चीन को उसी की भाषा में जवाब दिया जाए।

अगर दो देशों के बीच किसी मुद्दे या कुछ मुद्दों को लेकर कोई विवाद या तनातनी हो भी, तो उसका असर खेल जैसे आयोजनों पर तो जरा भी नहीं दिखना चाहिए। पर चीन ने इसे समझा कहां, बल्कि उसने भारत को उकसाने वाली चाल चल कर अपनी दुर्भावना वाली प्रवृत्ति का ही फिर से परिचय दिया। उसने यह भी नहीं सोचा कि भारत ने अमेरिका और यूरोपीय देशों के दबाव को दरकिनार करते हुए शीतकालीन ओलंपिक चीन में करवाने का समर्थन किया था। गौरतलब है कि पिछले साल 26 नवंबर को रूस और चीन के विदेश मंत्रियों के साथ बैठक में भारत ने चीन में शीतकालीन ओलंपिक खेल करवाने पर सहमति देकर अपनी ओर से सहृदयता का परिचय किया था। भारत का साफ मानना था कि सीमा विवाद व अन्य विवाद अपनी जगह हैं और खेल अपनी जगह। इसलिए शीतकालीन ओलंपिक चीन में हो जाएं तो क्या हर्ज! अगर तब भारत चाहता तो चीन की तरह ही शत्रुता का भाव दिखाते हुए इस आयोजन का विरोध कर सकता था। लेकिन भारत ने तब भी ऐसा कुछ नहीं किया जिससे यह संदेश जाए कि हम चीन के खिलाफ हैं। पर चीन ने गलवान घाटी संघर्ष में शामिल जवान को ओलंपिक मशाल सौंप कर एक तरह से भारत की संप्रभुता को चुनौती देने की कोशिश की। उसने यह भी नहीं सोचा कि भारत उसका बड़ा व्यापारिक साझेदार भी है!

चीन में मानवाधिकारों के उल्लंघन को लेकर अमेरिका और यूरोप के कई देश पहले ही से उसके खिलाफ मोर्चा खोले हुए हैं। आस्ट्रेलिया, ब्रिटेन, कनाडा, डेनमार्क, बेल्जियम, एस्तोनिया और लिथुआनिया जैसे कई देश हैं जो नहीं चाहते थे कि शीतकालीन ओलंपिक चीन में हों। इन देशों का चीन विरोध इसलिए नहीं है कि चीन से उनका कोई निजी विवाद है, या अमेरिका जैसे देश के दबाव में चीन का विरोध करना कोई मजबूरी है, बल्कि आज दुनिया के ज्यादातर देश देख रहे हैं कि चीन कैसे अपने पड़ोसियों खासतौर से भारत को डराने-धमकाने वाली गतिविधियों को अंजाम दे रहा है। बेहतर होता कि चीन मशाल वाहक के लिए किसी खिलाड़ी या अन्य को चुनता। एक सैनिक ऐसे सैनिक को मशाल सौंप कर जो भारतीय जवानों पर हमले को अंजाम देने की साजिश में शामिल रहा हो, चीन ने रिश्ते बिगाड़ने की दिशा में एक और कदम बढ़ाया है।


Date:05-02-22

कैदी और सजा

संपादकीय

राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो के ताजा आंकड़ों के अनुसार पिछले सात सालों में देश की विभिन्न जेलों में बंद कैदियों की संख्या में तीस फीसद की वृद्धि हुई है। विचाराधीन कैदियों की संख्या सबसे अधिक उत्तर प्रदेश, बिहार और मध्यप्रदेश में है। यह हमारी न्याय व्यवस्था पर गहरा प्रश्न चिह्न है। विचाराधीन कैदी यानी ऐसे लोग जिन्हें किसी जुर्म के आरोप में जेल में डाल दिया गया है और वे न्याय की आस लगाए बैठे हैं। विचाराधीन कैदियों में एक बड़ी संख्या ऐसे लोगों की होती है, जो मामूली अपराध के चलते जेलों में डाल दिए जाते हैं और फिर फैसले के इंतजार में वर्षों गुजार देते हैं। ऐसे अनेक मामले हैं, जिनमें बीस-पच्चीस साल तक जेल की सजा काटने के बाद जब अदालत का फैसला आता है, तो लोग निर्दोष बता दिए जाते हैं। कई लोग तो जवानी में जेल भेजे जाते हैं और निकलते हैं तो बुढ़ापे की दहलीज पर होते हैं। इस तरह उनकी पूरी जिंदगी विचाराधीन कैदी के रूप में गुजर जाती है। इन स्थितियों पर अनेक बार चिंता जताई जा चुकी है और कहा गया कि जिन लोगों पर गंभीर आरोप नहीं हैं, उन्हें बेवजह लंबे समय तक जेलों में बंद करके रखना न्याय संगत नहीं। कई लोग तो विचाराधीन कैदी के रूप में इतना समय गुजार जाते हैं, जितना उन्हें वास्तव में अपराध सिद्ध होने पर भी सजा नहीं दी जाती। इसकी भरपाई उन्हें कभी नहीं मिल पाती।

जेलों में विचाराधीन कैदियों की बढ़ती संख्या की एक बड़ी वजह अदालतों में मुकदमों का अंबार, लंबी-लंबी तारीखें मिलना और न्यायाधीशों की कमी है। देश की सारी अदालतें जरूरत से काफी कम जजों से काम चला रही हैं। इसलिए मामलों की सुनवाई जल्दी नहीं हो पाती और मामले लंबे समय तक लटके रहते हैं। इस तरह विचाराधीन कैदियों को जेलों से बाहर निकलने का रास्ता नहीं मिल पाता। यों भी भारतीय जेलों पर कैदियों का बोझ बहुत अधिक है। कई जेलों में उनकी क्षमता से तीन गुना अधिक कैदी रखे गए हैं, जिसके चलते न तो उन्हें ठीक से रहने की जगह बन पाती है, न उनके भोजन, स्वास्थ्य आदि का समुचित ध्यान रखा जा पाता है। इस भीड़ के चलते शातिर और खूंखार किस्म के अपराधियों पर नजर रखने में भी मुश्किलें पेश आती हैं। इसलिए जेलों पर से बोझ कम करने के लिए विचाराधीन कैदियों के मामले में कोई उदारवादी तरीका निकालने की सिफारिश की जाती रही है।

हकीकत यह भी है कि जेलों में सजायाफ्ता कैदियों से कहीं अधिक संख्या विचाराधीन कैदियों की है, जो अपने पर लगे अपराध की सिद्धि का इंतजार कर रहे हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने एक बार कहा भी कि इस तरह लंबे समय तक लोगों को विचाराधीन कैदी के रूप में जेलों में बंद रखना उन्हें अपराध के लिए सजा देने से कहीं अधिक यातनादायी हो जाता है। एक सभ्य और लोकतांत्रिक देश में बिना दोष सिद्धि के लोगों को लंबे समय तक जेल में डाले रखना उचित नहीं। मगर आतंकवाद, राष्ट्रीय सुरक्षा आदि से जुड़े कानूनों में शक के आधार पर भी गिरफ्तारी का प्रावधान होने की वजह से बहुत सारे लोग विचाराधीन कैदी के रूप में जेलों के अंदर हैं। यह ठीक है कि जेलों में दोषियों की संख्या घटी है, पर विचाराधीन कैदियों की संख्या बढ़ना चिंता का विषय है। इस पर गंभीरता से विचार करने और व्यावहारिक उपाय तलाशने की जरूरत है।


Date:05-02-22

चीन को करारा सबक

संपादकीय

खेलों में भी राजनीति को शामिल करना चीन को भारी पड़ गया है। चीन की कुटिल चालों से वैसे तो पूरी दुनिया परेशान है‚लेकिन इस बार उसने भारत को उकसाने वाली जो हरकत की है उसने भारत को बेहद नाराज कर दिया है। बीजिंग के शीतकालीन ओलंपिक की मशाल रिले में पूर्वी लद्दाख के गलवान में भारतीय सैनिकों के साथ हुई झड़प में बुरी तरह घायल हो चुके पीएलए के एक सैनिक कमांड़र की फाबाओ को शामिल करने की भारत में तीखी प्रतिक्रिया हुई है। परिणामस्वरूप भारत ने शीतकालीन ओलंपिक खेला के उद्घाटन और समापन समारोहों का राजनयिक बहिष्कार कर दिया है। भारत और अमेरिका सहित दुनिया के कई देशों के बहिष्कार के बीच ये खेल शुक्रवार से शुरू हो गए। भारत के आधिकारिक प्रसारक प्रसार भारती ने भी इन खेलों का प्रसारण न करने की घोषणा की है। ड़ीड़ी स्पोर्ट्स चैनल खेलों के उद्घाटन और समापन समारोह का सीधा प्रसारण नहीं करेगा। चीन की इस भड़काने वाली हरकत से लगता है कि भारत के खिलाफ उसका आक्रामक सूचना युद्ध जारी है। गलवान संघर्ष में अपने सैनिकों के मरने के बारे में जानकारी देने में तो उसे काफी समय लगा था‚ लेकिन की फाबाओ को मशालवाहक बनाने में उसने बड़ी तत्परता दिखाई। पीएलए कमांडर को प्रतिष्ठित शीतकालीन ओलंपिक खेलों के मशालवाहक के रूप में इस्तेमाल करना चीन के उन कई कदमों में से एक है‚ जो गलवान में हुई झड़प को सुर्ख़ियों में बनाए रखने के लिए उठाए गए हैं। ये खेल चीन की राजनीति का जरिया बन गए हैं‚ लेकिन दुनिया भर में चली जा रही चीन की चालें पलटकर उसे ही भारी पड़ने लगी हैं। भारत ही नहीं दुनिया के कई देशों ने इन खेलों का बहिष्कार किया है। अमेरिका ने चीन के शिनिजयांग में उइगुर मुसलमानों की प्रताड़ना को मुद्दा बनाते हुए खेलों का बहिष्कार किया है‚ बहुत से यूरोपीय समुदाय के देश भी अमेरिका का साथ दे रहे हैं। जर्मनी के चांसलर भी बीजिंग नहीं पहुंचे। 20 जून 2020 को लद्दाख की गलवान घाटी में हिंसक मुठभेड़ के बाद से ही भारत और चीन के संबंधों में तनाव लगातार बना हुआ है। लाख छुपाने के बाद भी संघर्ष में हुए नुकसान पर भी चीन बेनकाब हो गया है। वक्त आ गया है कि दुनिया भी चीन से निपटने में भारत जैसी सख्ती दिखाए।


Date:05-02-22

पिकब बदलेगा जेलों का रवैयाॽ

भगवती प्र. डोभाल

पिछले दिनों दिल्ली के जेलों की ऐसी तस्वीर सामने आई है‚जिससे लगता है दक्षिण एशिया के सबसे बडे परिसर तिहाड में कैदी मुक्त घूम रहे हैं और उन्हें वह सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं‚जो एक आलीशान बंगले में दी जाती हैं। ऐसा मामला अभी सर्वोच्च अदालत के संज्ञान में आया है। इससे पता चलता है कि सुरक्षा की जेल में बहुत सारी चूक हो रखी हैं।

इसमें बिल्ड़र यूनिटेक का मसला है‚जिसमें हवाला के मामले में चंद्रा भाईयों को जेल परिसर में रखा गया है‚ परंतु वहां उन्हें वीवीआईपी सुविधाएं दी जा रही हैं। दूसरी ओर जेल में सुरक्षा की बदइंतजामी पर सर्वोच्च अदालत के न्यायाधीश डी. वाई. चंद्रचूड और एम.आर. शाह ने दिशा–निदश दिए हैं कि जेल की सुरक्षा पर केंद्र और दिल्ली सरकार को दिल्ली पुलिस कमिश्नर की सिफारिशों को लागू करना चाहिए। जैसे पहला; फोन जैमर को जेल परिसर में प्रयोग के तौर में स्थापित करें। वैसे जनवरी 2020 से मंडोली जेल परिसर में फोन जैमर लगाया जा चुका है और तिहाड जेल परिसर में तीन टावर नवम्बर 2021 में लगाए जा चुके हैं‚लेकिन उनकी रेगुलर मॉनिटरिंग की जरूरत है। दूसरा; डीजी कारावास को–पूरी बॉडी एक्स–रे मशीन लगानी चाहिए। तीसरा; 7 हजार सीसीटीवी कैमरों को 16 जेलों में लगाया गया है।

गृह मंत्रालय ने शपथ–पत्र पीठ को देते हुए कहा है कि दो केंद्रीय नियंत्रण कक्ष स्थापित किए गए हैं– एक तिहाड जेल के मुख्यालय में और दूसरा मंडोली मुख्यालय में। यह सब बातें सर्वोच्च अदालत की दो जजों की बेंच में सुनवाई के दौरान सामने आई हैं। बेंच दिल्ली की इन जेलों की सुरक्षा को पुख्ता करने के आदेशों को बार–बार देने का प्रयास कर रही है। यह सब इसलिए भी है कि कारागार में हो रहे गलत कार्यों पर रोक लगाई जा सके। क्योंकि कारागार का पिछला इतिहास अच्छा नहीं है। बहुत सारी ऐसी घटनाएं आए दिन हो रही हैं। किरण बेदी एक समय तिहाड जेल की इंस्पेक्टर जनरल थीं। बेदी ने अपने कार्यकाल में बहुत सारे सुधार तिहाड जेल में करवाए थे। गांधीजी कहा करते थे कि कारावास का काम सुधार गृह का होना चाहिए‚ ताकि कैदी नई जिंदगी जीने के काबिल हो सके। कुछ मायने में तिहाड जेल अन्य जेलों के लिए मॉडल का काम करती है। समय–समय पर किए जा रहे प्रयोगों से सुधार गृह में तब्दील होने की राह पर भी तिहाड जेल है। यह एक संस्थान की तरह विकसित भी हो रहा है। कारागार का मुख्य ध्येय कैदियों को शिक्षित और जागरूक करना है‚ ताकि उन्हें सुधार कर आम नागरिक की तरह बनाया जा सके। इसके अतिरिक्त कैदियों को कानूनी जानकारी दी जाती है‚जिससे वह भविष्य में अपराध की ओर बढने से पहले‚उसके दुष्परिणामों को समझ सके। साथ ही कैदियों को पुनर्वास भी कराने की व्यवस्था है‚ जिससे अपनी सजा समाप्त होने पर वह जेल से बाहर जाकर अच्छा जीवन भी जी सकने लायक बन जाएं। जेल के भीतर महिला कैदियों की स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखा जा रहा है। साथ ही उनके बच्चों की देख–रेख का काम जेल प्रशासन कर रहा है‚बच्चों को शिक्षा देने में भी जेल काम कर रहा है। यही नहीं जेल के भीतर बहुत सारे उद्योग कैदियों द्वारा चलाए जा रहे हैं। कैदियों द्वारा निर्मित माल को भी बेचने का प्रबंध जेल प्रशासन कर रहा है। सभी विचाराधीन कैदियों के साथ अक्सर वैसा ही व्यवहार किया जाता है‚जैसा सजा प्राप्त कैदी के साथ होता है। तिहाड जेल में 6250 कैदियों को रखने की सुविधा है‚लेकिन 14,000 से अधिक कैदियों को ठूंस कर रखा गया है। जेल में दोषी कैदियों और विचाराधीन कैदियों को रखा जाता है। विचाराधीन कैदियों की संख्या ज्यादा है‚क्योंकि कोर्ट में समय सीमा तय नहीं है किसी विचाराधीन कैदी को सजा देने या उन्हें मुक्त करने की। यह भी एक वजह है कैदियों की कारावास में अधिक संख्या होने की। मंडोली कारावास में कुछ कमरों में सीमित कैदी हैं। रोहिणी जेल भी कैदियों से भरा हुआ है। कोरोना के दौरान कैदियों को पैरोल पर छोडा गया था। कुछ तो लौट आए हैं‚और कुछ लापता हो गए हैं।

कारावास में बहुत सारे गैंग अवैध ढंग से काम कर रहे हैं। 2016 में पूर्व गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने नये कारावास मैनुअल को जारी किया था‚ जिसके भीतर 32 अध्याय हैं। यह सब अंतरराष्ट्रीय कानूनी मानकों के अनुसार हैं‚ पर व्यवहार में कितने आ रहे हैं‚ वह देखने की बात है। 2018 में तिहाड जेल मैनुअल में बदलाव करके लंबी अवधि की सजा काट रहे कैदियों को कुछ सुविधाएं दी गइ‚लेकिन यह सुविधाएं उन्हें मिलती हैं‚जिनका व्यवहार जेल मैनुअल के आधार पर अच्छा माना जाता है। दिल्ली की मंडोली 6 जेलों वाली है। यहां दो जेल ऐसे हैं जहां क्षमता से कम कैदी हैं। देश के हर जेल की दशा सुधारने की जरूरत है। कम–से–कम यहां से सजा पाकर मुक्त हुए कैदी अपराध की ओर न जाएं‚ ऐसा कार्य राज्य सरकारों को भी करने की जरूरत है।


Date:05-02-22

स्थानीय को रोजगार

संपादकीय

हरियाणा सरकार ने हार नहीं मानी है। प्रदेश सरकार ने पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय के उस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है, जिसमें निजी क्षेत्र में स्थानीय लोगों के लिए 75 फीसदी आरक्षण को स्थगित कर दिया था। यह कानून नवंबर में पास हुआ था और इस साल 15 जनवरी से लागू हुआ है। जब इस कानून का विधेयक विधानसभा में पेश हुआ, तभी से निजी क्षेत्र की कंपनियां और उनके संगठन इसका विरोध कर रहे हैं। बाद में इन सभी ने इसे हाई कोर्ट में चुनौती दी और बृहस्पतिवार को अदालत ने इस पर रोक लगा दी थी। हरियाणा सरकार इसके अगले ही दिन जिस तरह सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई, वह बताता है कि यह मामला उसकी प्राथमिकता सूची में कितना ऊपर है। उच्च न्यायालय से रोक का फैसला आते ही राज्य के उप-मुख्यमंत्री दुष्यंत चैटाला ने ट्वीट करके इसका इरादा उसी समय जता दिया था। दुष्यंत चैटाला की जननायक जनता पार्टी ने अपने चुनाव घोषणापत्र में स्थानीय लोगों को आरक्षण देने का वादा किया था। उनकी पार्टी भाजपा के नेतृत्व वाली गठबंधन सरकार का दूसरा सबसे बड़ा घटक है।

यह पहली बार नहीं है, जब किसी राज्य में स्थानीय लोगों को इस तरह का आरक्षण देने का मामला उठा हो। ऐसी कोशिशें कई राज्यों में कई बार हुई हैं। 1995 में गुजरात सरकार ने ऐसा ही कानून बनाने की कोशिश की थी। महाराष्ट्र में शिव सेना के घोषणापत्र में भी रोजगार में स्थानीय लोगों को ही प्राथमिकता देने की बात होती रही है और वहां भी ऐसा कानून बनाने की कोशिशें हुई हैं। क्षेत्रीय दलों के लिए यह एक आसान राजनीतिक फॉर्मूला है। उन्हें लगता है कि स्थानीय लोगों को रोजगार देने की बात करके वे जनमत अपने पक्ष में करने में कामयाब हो जाएंगे। पर निजी क्षेत्र हमेशा ही ऐसी किसी भी पाबंदी का विरोध करता रहा है। किसे काम पर रखना है और किसे नहीं, इसे लेकर निजी उद्योग पूरी स्वतंत्रता चाहते हैं। इसमें सरकारी पाबंदियां उनके लिए कई तरह की परेशानियां खड़ी करती हैं। हालांकि, आमतौर पर निजी क्षेत्र की पहली प्राथमिकता स्थानीय लोग ही होते हैं, क्योंकि उसके लिए भी यह सुविधाजनक होता है। लेकिन उनका पहला मकसद यह होता है कि अधिक से अधिक ऐसे लोगों को रखा जाए, जो उसके काम के अनुकूल अधिकतम कुशलता रखते हैं। ऐसे पदों पर स्थानीयता ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं होती। यह सच है कि हरियाणा इस समय देश के उन राज्यों में से एक है, जहां बेरोजगारी दर सबसे ज्यादा है। लेकिन इसे दूर करने का सबसे अच्छा तरीका क्या निजी क्षेत्र में आरक्षण ही है? अगर शिक्षा और कौशल विकास पर ध्यान दिया जाए, तो हरियाणा के बच्चों के लिए अपने राज्य में ही नहीं, दूसरे प्रदेशों में भी रोजगार के बहुत सारे रास्ते खुल सकते हैं।

अभी पता नहीं कि अदालतों में यह मामला कहां तक जाएगा। उच्च न्यायालय ने भी सिर्फ स्थगन ही दिया है, वहां से कोई अंतिम फैसला नहीं आया है। सुप्रीम कोर्ट में की गई अपील इसी स्थगन को खत्म कराने के लिए है। लेकिन यह उम्मीद तो की ही जानी चाहिए कि जब इस मामले में अंतिम फैसला आएगा, तो वह देश के उन अन्य राज्यों और क्षेत्रीय दलों के लिए भी नजीर बनेगा, जो स्थानीय लोगों को आरक्षण का वादा करके अपना कर्तव्य पूरा मान लेते हैं और रोजगार के मोर्चे पर ठोस काम या व्यवस्था नहीं करते।